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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 244, 23 March 2017

Published 23 March 2017

Gazette no.
244
Gazetteid
244/GAZETTE/2017-23/03/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-03-23.244_gazette_2017-23_03_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 9th March, 2017

Subject.— Road Safety Audit in Road Projects

No.PBW(B)F(9)1/2012-III.—With a view to improve road safety standards in design, construction, operation and maintenance of roads, all the road works costing more than 10 Crore in 244-राजपत्र/2017-23-03-2017 (8485) 8486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 a single project a provision of 0.25% of DPR cost would be assigned towards Road safety. Road Safety Audit is to be conducted by a third party at the design/passing stage. The Third party is payable on PMGSY model.

This issue with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their diary No.53858294 dated 02-02-2017.

By order, NARINDER CHAUHAN, Addl. Chief Secretary (PW) .

__________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मार्च, 2017

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)58/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडोल/172, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में गेहडवीं-थुराण सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू.-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा0 में)
बिलासपुर झण्डुता बडोल/172 183/149/2/1 0-15
कुल किता 2 0-15

आदेश द्धारा हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य (लोक निर्माण)8487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 मार्च, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)43/2009.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव खुन्नी पनोली, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला में राइ बाहली-खुन्नी पनोली-खडाहण सडक के निर्माण हेतु अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सचूना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता,लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0)
शिमला ननखड़ी खुन्नी पनोली 911/1 0-08-66
916/1 0-00-24
कुल जोड किता-2 0-08-90

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।

__________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 मार्च 2017

संख्याःपी0बी0डब्लयू-ए(ए)3-3/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्लयु-ए(बी)13-41/94 तारीख 26-3-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रजिस्ट्रार वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रजिस्ट्रार वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन नियम, 2017 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 8488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग रजिस्ट्रार वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है के संक्षिप्त नाम में ''वर्ग-II'' शब्द चिन्ह और रोमन अंक के स्थान पर ''वर्ग-I'' ''शब्द चिन्ह और रोमन अंक रखे जाएंगे। 3. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध ''क'' में

(क) स्तम्भ संख्याः 3 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ः-- ''वर्ग-II (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं''

(ख) स्तम्भ संख्याः 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- ''वेतनमान `15600-39100 जमा `5400/- ग्रेड पे।''

(ग) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ः-- ''अधीक्षक ग्रेड-I में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में लगातार की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-I में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-I और अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में संयुक्त सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में की गई एक वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।''

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/कठिन क्षेत्रों में पद (पदों की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु उपरोक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो।

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः--I उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं और कर्मचारियों के कार्यपालन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरणः--II उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।8489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गौसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृा, पद्‌धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृा, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार मनगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का पटवार बटवाड़ा वृा। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कन्ष्ठि व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपरोक्त यथाविर्निष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्व्रूप पारस्परिक वीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्म मुख्य सचिव (लोक निर्माण।) 8490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 [Authoritattve Engltsh Text Of This Department Nottftcatton No. Pbw-A(A\3-312014 Dated ........As Requtred Under Clause (3) of Article 348 of Constitution Of India.]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th March, 2017

No. PBW-A(A)3-3/2014.—ln exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of lndia, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Registrar (Class-ll Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this department notification No. PBW-A(B)13-41194, dated 26.3.2001, namely:—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Public Works Department, Registrar (Class-1, Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of short title.—ln the short title of the Himachal Pradesh, Public works Department, Registrar, Class-ll(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules) for the words, sign and Roman figure "Class-|I", the word, sign and Roman figure "Class-|" shall be substituted.

3. Amendment of Annexure "A".—ln annexure "A" to the said rules:—

(a) For the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted;

namely; "Class-l (Gazetted), Ministerial Service."

(b) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted;

namely; "Scale of Pay Rs. 15600-39100+5400-Grade Pay."

(c) For the existing provision against Column No' 11, the following shall be substituted; namely; regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which from amongst the Superintendent Gr.-l having 7 years regular service or regular combined with continuous adhoc service as Superintendent Gr.-l and Superintendent Gr.-ll combined out of which one year service rendered as Superintendent Gr.-l must be essential:

Provided that for the purpose of promotion, every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (l) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation :

8491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-l.—For the proviso-l supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-ll :— For the purpose of proviso-l supra the Tribal/DifficultAreas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra KawarArea of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnour.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) ln all cases of promotion, the continues adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointmenU promotion in the feeder category has been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

ln all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years of that prescribed in the R&P Rules for tlre post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

8492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Fnrnac Parcnnnal /Reqonrafinn of vaeaneies in 1972 and having been given the benefit of senior:ity there-under or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Non- Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there-under:

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointmenU promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointmenU promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:—

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc services rendered as referred to above shall remain unchanqed.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

_________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

ं शिमला-2, 17 मार्च, 2017

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)3/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में सुन्दनगर महोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर भ.ू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता हैं

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में
मण्डी सुन्दरनगर सुन्दरनगर /26/8 4325/1 0-12-66
कुल जोड किता-1 3-2-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।8493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. सोमदा शर्मा s/o लाल चन्द, r/o गांव गलोड़, डा0 गलोड़ खास तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

2. निर्मला देवी d/o विक्रमजीत, r/o गांव कैहडरू, डा0 भिड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 31-03-2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, निवासी सजवाड, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य ये गुजारा है कि उसके पुत्र लक्ष्य कुमार की जन्म तिथि 6-4-2015 को है, जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र लक्ष्य कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा :-राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

श्री खूव राम पुत्र श्री फागनू राम, गांव व डा0 पलाच, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आश्य ये गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से मोहन लाल लिखा गया है जो कि गलत है। जबकि मेरा असली नाम अन्य सभी दस्तावेजों में खूव राम है जो सही नाम है। इसे दरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री मोहन लाल का नाम राजस्व रिकार्ड में खूव राम दर्ज करने बारे कोई उजर/ऐतराज हो तो दिनांक 28-3-2017 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री रोशन लाल पुत्र श्री सेस राम, निवासी वान्दल, डाकघर गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र ललित कुमार की जन्म तिथि 21-4-12 को है, जो कि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र ललित कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री पवन कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री दुनी चन्द पुत्र श्री जीत राम, निवासी गहीधार, डाकघर कलवारी, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्री यज्ञा देवी की जन्म तिथि 19-9-2015 है, जो कि ग्राम पंचायत कलवारी के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री यज्ञा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कलवारी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपति हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी 28-2-17 श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सेम चन्द, निवासी डाकघर बशीर, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 की धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसने दिनांक 07-07-2016 को श्रीमती हेमा कौशल पुत्री श्री दिवान चन्द गांव हिडवा डा0 सोझा तहसील बन्जार जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत कंढीधार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी हेमा कौशल का नाम ग्राम पंचायत कंढीधारी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 को धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। 8496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री हरशी राम पुत्र श्री ईश्वरदास, निवासी घाट, डाकघर नोहाण्डारोपा, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र मोहित ठाकुर की जन्म तिथि 22-12-2012 है, जो कि ग्राम पंचायत नोहण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र मोहित ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नोहण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री रोशन लाल पुत्र श्री सेस राम, निवासी बान्दल, डाकघर गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र कमलेश कुमार की जन्म तिथि 5-10-2014 है, जो कि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र कमलेश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-20178497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1966 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री देव राज पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी जमाला, डाकघर शरची, तहसील बन्जार, जिला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्री रिया देवी की जन्म तिथि 1-1-12 है, जो कि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री रिया देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शरची के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-3-2017 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्मु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 1-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Hitesh Kumar s/o Ram Lal, r/o Village Basadhar,P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Rajni Devi d/o Kuran Chand, r/o Village Barogla, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, . . Applicants District Mandi, H.P.

Versus

General Public

8498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2017/02 चैत्र, 1939 Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Hitesh Kumar s/o Ram Lal, r/o Village Basadhar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Rajni Devi d/o Kuran Chand, r/o Village Barogla, P.O. Katindhi Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present Wife of Sh. Hitesh Kumar s/o Ram Lal, r/o Village Basadhar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-02-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-03-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th day of February, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-03-23.244_gazette_2017-23_03_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-03-23.244_gazette_2017-23_03_2017.