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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 247, 27 March 2017

Published 27 March 2017

Gazette no.
247
Gazetteid
247/GAZETTE/2017-27/03/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-03-27.247_gazette_2017-27_03_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 24th March, 2017

No. HPERC/438.—The Himachal Pradesh Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62, section 66, clauses (a),(b) and (e) of section 86 and clause (zi) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all 247-राजपत्र/2017-27-03-2017 (8567) 8568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following amendment in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) (Third Amendment) Regulations, 2017.

(2) These regulations shall come into force at once.

2. Amendment of Regulation 4.—For the existing Regulation 4 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010 (hereinafter called " the said regulations"), the following Regulation 4 shall be substituted, namely:—

"4.Quantum of Renewable Power Purchase Obligation (RPPO):—

(1) The distribution licensee shall, during each financial year, purchase such quantum of electricity (in kWh) from renewable sources as is not less than the quantum of electricity (in kWh), worked out as per the Table below:—

Table-Minimum percentage for Renewable Power Purchase Obligation

Year Minimum Quantum of Purchase in percentage (%) from renewable sources (in terms of energy in kWh) of total consumption.
Non-Solar Solar Total
2016-17 9.50% 2. 50% 12.00%
2017-18 9.50% 4.75% 14.25%
2018-19 10.25% 6.75% 17.00%
The RPPO will be on total consumption of electricity by an obligated entity, excluding consumption met from hydro-electric sources of power.

Provided that for computing the Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) of the distribution licensee for a year under this sub-regulation, the following conditions shall also apply, namely:—

(i) the total consumption of the distribution licensee for a year shall include the quantum of electricity purchased, alongwith electricity generated, by itfrom various sources, including the power purchased under REC mechanism for meeting its requirement for consumption of electricity, and shall also include the transmission and distribution losses, within the area of distribution licensee, for meeting such consumption in the State during that year but shall not include the electricity purchased for the trading purposes;

(ii) save as provided in the succeeding item (iii) under this sub-regulation, the quantum of electricity to be considered as utilized by the distribution licensee from hydro-electric sources for meeting its consumption during a year shall be computed at such percentage of the total consumption in that year as is equal to the percentage derived from the quantum of electricity purchased, including generated, from hydro-electric8569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 sources, as envisaged in the tariff order for that year, for meeting the estimated requirement for consumption in the State vis-a-vis the total estimated requirement for that year for consumption in the State; and

(iii) the consumption of electricity to be considered as met from hydro-electric sources shall not exceed the electricity purchased (in kWh), including electricity generated, by the distribution licensee from hydro-electric sources in that year, after excluding the dedicated sale of power to any person, other than its consumers, by the distribution licensee specifically earmarked out of any such purchase from hydro-electric sources.

(1) Each Captive and Open Access User/Consumer shall, during the respective financial year, purchase such quantum of electricity (in kWh) from the renewable sources, which shall not be less than the quantum of electricity (in kWh), worked out as per the Table given in sub-regulation (1):

Provided that for computing the Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) of such obligated entities for a year under this sub-regulation, the following conditions shall also apply, namely:—

(i) the total consumption of any such obligated entity shall include the quantum of electricity purchased, including electricity generated, by it from various sources, including the power purchased under REC mechanism for meeting its requirement for consumption of electricity, and shall also include the transmission and distribution losses incurred within the State for meeting such consumption in the following manner, namely:-—

(a) in case the electricity is purchased by such obligated entity from sources outside the State, the electricity purchased at the State periphery shall be considered as the consumption of the obligated entity from such sources;

(b) in case the electricity is purchased, or generated, from generating sources located within the State, the electricity (in kWh) injected for such obligated entity at the generating bus bar shall be considered as its consumption;

(ii) the energy consumed by obligated entity, other than the distribution licensee, shall be considered to have been consumed from the sources other than the hydro-electric sources, unless such obligated entity establishes to the satisfaction of the State Agency that such consumption was made from hydro-electric sources.

(2) The obligated entities may meet their Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) as per sub-regulations (1) and (2) of this regulation from any renewable sources, including:—

(i) purchases from generating stations, based on renewable energy sources;

(ii) purchases from any other distribution licensee, which would arise from renewable energy sources; and

(iii) the energy generated from its own renewable sources, if any, by the obligated entity:

Provided that the electricity purchased at pooled cost, as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, shall not be taken into account for offsetting such obligations:

8570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 Provided further that the solar power purchase obligation shall be fulfilled from the generation based on solar sources only:

Provided further that the power purchases under the power purchase agreements from renewable energy sources, already entered into by the distribution licensees, shall continue to be made till their present validity, even if the total purchases under such agreements exceed the percentage as specified hereinbefore.

(4) The Commission shall specify the minimum percentage for Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) for the period beyond 31.03.2019, separately in due course of time.

(5) The Commission may, keeping in view the power supply constraints or other factors beyond the control of the distribution licensee or for any other reasons, suo-moto or at the request of an obligated entity, also revise the percentage targets for a year(s) for which Renewable Power Purchase Obligations have been fixed as per sub-regulations (1)and (2) of this regulation." 3. Amendment of Regulation 8.—In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the said regulations, for the words, bracket, sign and figure, "sub-regulation(1) of Regulation 4", the words, bracket, sign and figure, "sub-regulation(2) of Regulation 4" shall be substituted.

4. Omission of Annexure-1.—The existing Annexure-1 to the said regulations shall be omitted.

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

________

FINANCE (W & M) DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 24th March, 2017

Issue of State Government Securities

No. Fin-2-C(12)-11/2013.—In partial modifications of this department's Notification of even number dated 20-07-2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following changes (additions) in the Para No. 6.1 (iii) of the Notification mentioned above:

Existing provision amnded provision
An applicant may more than one bid at different rates of yield or prices, as the case may be, through separate application for each bid : An applicant may submit more than one bid at same/different rates of yield or prices, as the case may be, through separate application for each bid….

By order of the Governor of Himachal Pradesh, Sd/- Addl. Chief Secretary (Finance).

8571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL NAHAN(H.P.)

NOTIFICTION

Nahan, the 14th March, 2017

SI/MCN/Boards Hoardings/2017-801.—The Following Bye Laws made by the Municipal Council Nahan For regulating the Posting of Bills Hoarding, Advertisements Sign board, in exercise of the power conferred by section 202 (0) read with section 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(13 of 1994) having been confirmed by State Govt., as required under Section 217 of the aforesaid Act are here by published for general information, namely.—

BYE LAWS TO REGULATE POSTINGS OF BILLS, HOARDINGS, ADVERTISEMENTS

OF MUNICIPAL COUNCIL NAHAN

1. Short title commencement and application.—These Bye-Laws may be called the Municipal, Council Nahan (Regulation of Posting of Bills and fixing of advertisement hoardings, sign boards etc) Bye-Laws, 2008

(1) These shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(2) These shall apply to Nahan Municipal Council area

2. Definitions.—In these bye laws unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act 1994

(b) "Bills" means any poster, notice and advertisement printed on paper of Board or painted on Hoardings, Sign boards or walls etc. and hung on poles etc.

(c) "Council" means the Municipal Council Nahan, and

(d) "Schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign Boards.

3. Prohibition of sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notice etc.:- No person shall without the written permission of the Executive Officer, Municipal Council Nahan stick, fix or hung or cause to be fixed stick, or hung or paint bills, posters, advertisement, notice over any place or property whether private or public in public street or road in contravention of the following conditions:—

i. Hoarding shall not be allowed in the required width the national/state high ways and other scheduled roads as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon,ble Himachal Pradesh High Court.

ii. No hoardings, advertisements shall be put on the valley side above the road level(including on the roofs of buildings) to preserve the aesthetics scenic beauty and the views of hills.

iii. No hoardings, advertisements shall be put at the place where it affects endangers the growth of flora and fauna.

8572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 iv. No hoardings shall be located in thickly wooded area and no wire of any kind shall be placed on trees.

v. No Hoardings advertisements shall exceed dimension size of 16 Sq. meters.

vi. No Hoardings advertisements shall be against the guidelines of the PWD.

vii. No Hoardings advertisements shall be located near a water source.

viii. No Hoardings advertisements shall be in the form of writing engraving mailing and carving on any natural animate or inanimate object.

ix. No Hoarding advertisement shall be Located to the road. No Hoarding advertisement should be located on a sharp "U" turn and blind turns and

x. The beauty of nature formation such as hills, rivers, trees and rocks shall not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisements.

4. Exemption.—Subject to the condition mentioned in Bye Laws 3 private boards may be erected on respective premises by Govt. Offices, Association or mercantile firms, for posting their own notices, advertisements etc.

Prohibition of displaying indecent pictures or languages. Advertisement containing indecent pictures or languages shall not be allowed. Executive Officer Municipal Council Nahan shall be the authority to decide as to the decency or other wise of the advertisements and the appeal against the decision shall be made to the president Municipal Council Nahan whose decision shall be final.

5. Fee for permission.—(i) fee @ Rs 300/- per sqm. shall be payable for every permission granted under bye-laws No.3 above per annum.

(ii) Cloth Banners @ Rs.100/- Per Month per banner.

6. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.

7. Penalties.—Whoever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine which may extend to Five thousand Rupees and when the contravention is a continuing one, with further fine which may extend to Rupees 200/- for every day, after the first day during which such contravention continues.

By order, Sd/- Executive Officer, Municipal Council Nahan.

8573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 24 मार्च, 2017

संख्याः 3-5/2017-ई.एल.एन.-794--निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण के सूचनार्थ किया जाता हैः-

प्ररूप 7-क

{नियम 10(1) देखिए}

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं0 अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी का पता दल सहबद्धता आबंटित प्रतीक
1 2 3 4 5
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलो ं के अभ्यर्थी
1. डा0 अनिल धीमान गांव दियालड़ी, डाकघर व तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी कमल
2. प्रमिला देवी गांव बैलग, डाकघर जिजवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। इंडियन नेशनल काँग्रेस हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलो ं के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)
शून्य
(iii) अन्य अभ्यर्थी
3. कुसुम आजाद गांव व डाकघर नीथर, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। निर्दलीय ग्लोब
4. पवन कुमार गांव छतर कलां, डाकघर लुददर महादेव, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। निर्दलीय शिमला मिर्च
5. डा0 रमेश चन्द डोगरा गांव व डाकघर तरकबाड़ी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। निर्दलीय रोड रोलर

स्थान : भोरंज रिटर्निग आफिसर, तारीख : 24-03-2017 36-भोरंज(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

हिमाचल प्रदेश।8574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 24th March, 2017

No. 3-5/2017-ELN.—794- In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961, the following is published for the information of general public:—

FORM 7-A

[SEE RULE 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Legislative Assembly from 36-Bhoranj (SC) Assembly Constituency

Sl No. Name of Candidate Address of Candidate Party affiliation Symbol allotted
1 2 3 4 5
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.
1. Dr. Anil Dhiman Village Dialari, Post Office & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Bharatiya Janata Party Lotus
2. Parmila Devi Village Belag, Post Office Jijwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Indian National Congress Hand
(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognised National and State Political Parties)
Nil
(iii) Other Candidates.
3. Kusum Azad Village & Post Office Neethar, Tehsil Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh. Independent Globe
4. Pawan Kumar Village Chatter Kalan, Post Office Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Independent Capsicum
5. Dr. Ramesh Chand Dogra Village & Post Office Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Independent Road Roller

Place : Bhoranj Returning Officer, Date : 24-03-2017 36-Bhoranj (SC) Assembly Constituency

By order, NARINDER CHAUHAN Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh.

8575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2017

स्ांख्या यू0 डी0-ए0 (1)-1/2016.--नगर पंचायत, जोगिन्द्रनगर को नगरपालिका परिषद्‌ घोषित करने बारे प्रस्ताव को, उक्त नगर पंचायत के प्रभावित व्यक्तियों से उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26-05-2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27-05-2016 को प्रकाशित किया गया था; और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर का दर्जा बढ़ाकर नगरपालिका परिषद्‌ जोगिन्द्र नगर का करते हैं और उक्त अधिनियम की अनुसूची-I का अनुसूची के भाग-II से क्रम संख्या-27 की प्रविष्टि का लोप करके उक्त अनुसूची का संशोधन भी करते हैं तथा इसे अनुसूची के भाग-I में क्रम संख्या 31 पर अन्तःस्थापित करते हैं, अर्थात्‌ः- क्रम संख्याः 31 नगरपालिका परिषद्‌, जोगिन्द्रनगर।"।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त वर्णित नगर पंचायत, नामतः जोगिन्द्र नगर का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद्‌, जोगिन्द्र नगर का किए जाने के परिणामस्वरुप, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 305 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत सचिव के पद को भी उन्नत (अपग्रेड) करके नगर परिषद्‌ के कार्यकारी अधिकारी का करते हैं।

आदेश द्वारा, मंनीषा नंदा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(1)1/2016 dated 24-3-2017 as

required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

N O T I F I C A T I O N

Shimla-2, the 24th March, 2017

No. UD-A(1)1/2016.—Whereas, a proposal to declare the status of Nagar Panchayat, Joginder-Nagar to that of Municipal Council, notified vide this Department's notifications of even number dated 26.05.2016 was published in the Rajpatra, H.P. dated 27.05.2016 for inviting objections from the affected persons of said Nagar Panchayat through Deputy Commissioner, Mandi within 30 days;

And whereas, no objections have been received within the specified period through the Deputy Commissioner, Mandi.

8576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939

Now, therefore, in exercise of powers conferred by second proviso to subsection (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to up-grade the Nagar Panchayat Joginder-Nagar to that of Municipal Council, Joginder-Nagar and also to amend Schedule-l of the said Act by deleting entry at Sr. No.27 from Part-ll of the Schedule and to insert it at Sr. No. 31 in Part-l of the Schedule, namely:- "Sr. No.31. Municipal Council, Joginder-Nagar".

Consequent upon up-gradation of above mentioned Nagar Panchayat namely-Joginder- Nagar to that of Municipal Council, Joginder-Nagar the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 305 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is further pleased to up-grade the post of Secretary, Nagar Panchayat to that of Executive Officer, of this Municipal Council.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

_____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-03-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 6 के रुप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए `39,36,55,09,737 की और राशि जारी करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची।8577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 2017 का अधिनियम संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मार्च, 2017 को यथाअनुमोदित)

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष केे लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्निियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 है । 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए `39,36,55,09,737 की और राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों, जिनका योग केवल ` 39,36,55,09,737 (तीन हजार नौ सौ छत्तीस करोड़, पचपन लाख नौ हजार सात सौ सैंतीस रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों कोे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. विनियोग.--इस अध्निियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

निम्नलिखित राशियों से अनधिक मांग सेवाएं और प्रयोजन संख्या विधान सभा द्वारा सचित निधि पर कुल जोड़ दत्तमत प्रभारित ` में ` में ` में 1 2 3 4 5 1 विधान सभा (राजस्व) 3,80,66,000 21,93,000 4,02,59,000 (पूंजीगत) 82,13,000 — 82,13,000 2 राज्यपाल और मन्त्री परिषद्‌ (राजस्व) 6,60,63,000 — 6,60,63,000 3 न्याय प्रशासन (राजस्व) 13,60,20,680 — 13,60,20,680 (पूंजीगत) 49,13,16,000 — 49,13,16,000 4 सामान्य प्रशासन (राजस्व) — 2,13,92,000 2,13,92,000 (पूंजीगत) 1,57,50,000 — 1,57,50,000 5 भू-राजस्व और (राजस्व) 94,01,66,200 — 94,01,66,200 जिला प्रशासन (पूंजीगत) 87,54,000 — 87,54,000 8578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 6 आबकारी और कराधन (राजस्व) 2,14,04,666 80,50,019 2,94,54,685 7 पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) 1,74,77,58,000 — 1,74,77,58,000 (पूंजीगत) 1,32,74,000 — 1,32,74,000 8 शिक्षा (राजस्व) 13,000 1,60,000 1,73,000 (पूंजीगत) 34,67,73,000 — 34,67,73,000 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व) 48,000 8,59,195 9,07,195 (पूंजीगत) 2,07,50,59,000 — 2,07,50,59,000 10 लोक निर्माण-सड़क, पुल (राजस्व) 10,47,87,000 — 10,47,87,000 तथा भवन (पूंजीगत) 1,19,39,12,000 69,99,44,000 1,89,38,56,000 11 कृषि (राजस्व) 8,05,80,000 — 8,05,80,000 (पूंजीगत) 3,00,00,000 — 3,00,00,000 12 उद्यान (राजस्व) 48,24,48,683 — 48,24,48,683 (पूंजीगत) 6,87,000 — 6,87,000 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं (राजस्व) 1,49,03,03,049 64,97,283 1,49,68,00,332 सफाई (पूंजीगत) 44,14,47,000 — 44,14,47,000 14 पशु पालन, दुग्ध विकास (राजस्व) 5,91,09,300 — 5,91,09,300 एवं मत्स्य (पूंजीगत) 1,82,00,000 — 1,82,00,000 15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व) 25,000 — 25,000 उप-योजना (पूंजीगत) 69,16,00,000 — 69,16,00,000 16 वन और वन्य जीवन (राजस्व) 2,000 44,14,000 44,16,000 (पूंजीगत) 2,000 — 2,000 17 निर्वाचन (राजस्व) 9,78,58,368 — 9,78,58,368 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति (राजस्व) 1,000 89,327 90,327 एवं सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत) 8,05,15,000 — 8,05,15,000 19 सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) 12,71,55,106 — 12,71,55,106 अधिकारिता (पूंजीगत) 1,27,57,000 — 1,27,57,000 20 ग्रामीण विकास (राजस्व) 7,000 7,43,273 7,50,273 (पूंजीगत) 2,00,00,000 — 2,00,00,000 21 सहकारिता (राजस्व) 10,06,64,000 — 10,06,64,000 (पूंजीगत) 39,79,22,350 — 39,79,22,350 22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति (राजस्व) 2,000 5,00,000 5,02,000 23 विद्युत विकास (राजस्व) 4,91,12,96,510 — 4,91,12,96,510 (पूंजीगत) 64,57,00,000 — 64,57,00,0008579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 25 सड़क और जल परिवहन (राजस्व) 74,31,08,953 — 74,31,08,953 26 पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) 55,05,07,400 — 55,05,07,400 (पूंजीगत) 4,00,000 3,85,87,000 3,89,87,000 27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) 7,000 — 7,000 28 शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) 3,20,30,89,700 — 3,20,30,89,700 ग्राम योजना तथा आवास (पूंजीगत) 1,00,00,000 — 1,00,00,000 29 वित्त (राजस्व) 8,000 1,000 9,000 (पूंजीगत) 94,92,375 16,60,39,49,000 16,61,34,41,375 30 विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) 12,72,04,300 — 12,72,04,300 (पूंजीगत) 30,84,66,000 — 30,84,66,000 31 जनजातीय विकास (राजस्व) 67,000 — 67,000 (पूंजीगत) 6,000 — 6,000 32 अनुसूचित जाति (राजस्व) 54,000 — 54,000 उप-योजना (पूंजीगत) 13,00,60,000 — 13,00,60,000 जोड़ (राजस्व) 15,02,78,24,915 4,48,99,097 15,07,27,24,012

(पूंजीगत) 6,95,03,05,725 17,34,24,80,000 24,29,27,85,725

कुल जोड़ 21,97,81,30,640 17,38,73,79,097 39,36,55,09,737 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2017

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Issue of a further sum of ` 39,36,55,09,737 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2016-2017.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

_____________

ACT No. 6 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACT, 2017

(AS ASSENTED TO BY GOVERNOR ON 24TH MARCH, 2017)

8580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the

Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending

on the 31st day of March, 2017.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighthYear of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2017.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

____________

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Sums not exceeding Demand Services and purposes No.

Voted by Charged on the Total

the Legislative Consolidated Fund

Assembly

In `

In ` In ` 1 2

3 4 5 1 Vidhan Sabha (Revenue) 3,80,66,000 21,93,000 4,02,59,000 (Capital) 82,13,000 — 82,13,000 2 Governor and Council (Revenue) 6,60,63,000 — 6,60,63,000 of Ministers

3 Administration of Justice (Revenue) 13,60,20,680 — 13,60,20,680 (Capital) 49,13,16,000 — 49,13,16,000 4 General Administration (Revenue) — 2,13,92,000 2,13,92,000 (Capital) 1,57,50,000 — 1,57,50,000 5 Land Revenue and (Revenue) 94,01,66,200 — 94,01,66,200 District Administration (Capital) 87,54,000 — 87,54,0008581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 6 Excise and Taxation (Revenue) 2,14,04,666 80,50,019 2,94,54,685 7 Police and Allied (Revenue) 1,74,77,58,000 — 1,74,77,58,000 (Capital) 1,32,74,000 — 1,32,74,000 Organisations

8 Education

(Revenue) 13,000 1,60,000 1,73,000 (Capital) 34,67,73,000 — 34,67,73,000 9 Health and Family (Revenue) 48,000 8,59,195 9,07,195 (Capital) 2,07,50,59,000 — 2,07,50,59,000 Welfare

10 Public Works—Roads, (Revenue) 10,47,87,000 — 10,47,87,000 Bridges and Buildings (Capital) 1,19,39,12,000 69,99,44,000 1,89,38,56,000 11 Agriculture

(Revenue) 8,05,80,000 — 8,05,80,000 (Capital) 3,00,00,000 — 3,00,00,000 12 Horticulture

(Revenue) 48,24,48,683 — 48,24,48,683 (Capital) 6,87,000 — 6,87,000 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 1,49,03,03,049 64,97,283 1,49,68,00,332 (Capital) 44,14,47,000 — 44,14,47,000 and Sanitation

14 Animal Husbandry, (Revenue) 5,91,09,300 — 5,91,09,300 Dairy Development (Capital) 1,82,00,000 — 1,82,00,000 and Fisheries

15 Planning and Backward (Revenue) 25,000 — 25,000 (Capital) 69,16,00,000 — 69,16,00,000 Area Sub-Plan

16 Forest and Wild Life (Revenue) 2,000 44,14,000 44,16,000 (Capital) 2,000 — 2,000 17 Election

(Revenue) 9,78,58,368 — 9,78,58,368 18 Industries, Minerals, (Revenue) 1,000 89,327 90,327 Supplies & Information (Capital) 8,05,15,000 — 8,05,15,000 Technology

19 Social Justice and (Revenue) 12,71,55,106 — 12,71,55,106 (Capital) 1,27,57,000 — 1,27,57,000 Empowerment

20 Rural Development (Revenue) 7,000 7,43,273 7,50,273 (Capital) 2,00,00,000 — 2,00,00,000 21 Co-operation

(Revenue) 10,06,64,000 — 10,06,64,000 (Capital) 39,79,22,350 — 39,79,22,350 22 Food and Civil Supplies (Revenue) 2,000 5,00,000 5,02,000 23 Power Development (Revenue) 4,91,12,96,510 — 4,91,12,96,510 (Capital) 64,57,00,000 — 64,57,00,000 25 Road and Water (Revenue) 74,31,08,953 — 74,31,08,953 Transport

26 Tourism and Civil (Revenue) 55,05,07,400 — 55,05,07,400 (Capital) 4,00,000 3,85,87,000 3,89,87,000 Aviation

27 Labour, Employment (Revenue) 7,000 — 7,000 and Training8582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 28 Urban Development, (Revenue) 3,20,30,89,700 — 3,20,30,89,700 Town and Country (Capital) 1,00,00,000 — 1,00,00,000 Planning and Housing

29 Finance

(Revenue) 8,000 1,000 9,000 (Capital) 94,92,375 16,60,39,49,000 16,61,34,41,375 30 Miscellaneous General (Revenue) 12,72,04,300 — 12,72,04,300 (Capital) 30,84,66,000 — 30,84,66,000 Services

31 Tribal Development (Revenue) 67,000 — 67,000 (Capital) 6,000 — 6,000 32 Scheduled Castes Sub- (Revenue) 54,000 — 54,000 (Capital) 13,00,60,000 — 13,00,60,000 Plan

Total (Revenue) 15,02,78,24,915 4,48,99,097 15,07,27,24,012

(Capital) 6,95,03,05,725 17,34,24,80,000 24,29,27,85,725

Grand Total 21,97,81,30,640 17,38,73,79,097 39,36,55,09,737

In the Court of N. Tehsildar-cum-Executive Magistrate Salooni,

District Chamba(H.P.)

Shri Mahinder Singh s/o Shri Khindu, resident of Village Billa, Pargana Diur, Tehsil . . Applicants. Salooni, District Chamba

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Mahinder Singh s/o Shri Khindu, resident of Village Billa, Pargana Diur, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. has applied for delayed Birth of Registration of birth of his son Neeraj Kumar date of birth 04-02-2016 in the record of local registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Kandhwara, Tehsil Salooni, District Chamba an application to the undersigned through Chief Medical Officer Chamba for the correction of age of record of Gram Panchayat Kandhwara, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 08-04-2017 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 06-03-2017.

Seal.

Sd/-

N. Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Salooni, District Chamba, H.P.

8583

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 In the Court of N. Tehsildar-cum-Executive Magistrate Salooni, District Chamba(H.P.)

Shri Mahinder Singh s/o Shri Khindu, resident of Village Billa, Pargana Diur, Tehsil . . Applicants. Salooni, District Chamba

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Mahinder Singh s/o Shri Khindu resident of Village BIlla, Pargana Diur, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. has applied for delayed Birth of Registration of birth of his son Dheeraj Kumar date of birth 04-11-2013 in the record of local registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Kandhwara, Tehsil Salooni, District Chamba an application to the undersigned through Chief Medical Officer Chamba for the correction of age of record of Gram Panchayat Kandhwara, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 08-04-2017 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 06-03-2017.

Seal.

Sd/-

N. Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Salooni, District Chamba, H.P.

____________

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 प्रदीप कुमार पुत्र किरपा राम, गांव सेरी, डाकघर उटीप, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में प्रदीप कुमार पुत्र किरपा राम, गांव सेरी, डाकघर उटीप, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री राशि की जन्म तिथि 14-01-2015 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रदीप कुमार पुत्र किरपा राम, गांव सेरी, डाकघर उटीप, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। 8584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 डेविड पुत्र थोमस, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में डेविड पुत्र थोमस, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक अवि रॉय की जन्म तिथि 30-08-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि डेविड पुत्र थोमस, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 विदुर सिंह पुत्र चैन्हखा, गांव छतकड़, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।8585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 इस अदालत में विदुर सिंह पुत्र चैन्हखा, गांव छतकड़, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक अक्षय कुमार की जन्म तिथि 22-12-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि विदुर सिंह पुत्र चैन्हखा, गांव छतकड़, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 राकेश कुमार पुत्र होशियारा, गांव खपरा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में राकेश कुमार पुत्र होशियारा, गांव खपरा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 30-03-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है राकेश कुमार पुत्र होशियारा, गांव खपरा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

8586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

शिल्पा पुत्री चतरो, गांव थली, डाकघर बिन्द्‌ला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत गुराड़, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में शिल्पा पुत्री चतरो, गांव थली, डाकघर बिन्द्‌ला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-01-1987 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत गुराड़ विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है शिल्पा पुत्री चतरो, गांव थली, डाकघर बिन्द्‌ला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुराड़, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत गुराड़, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

--------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 मदन भारद्वाज पुत्र डी0 डी0 भारद्वाज, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मदन भारद्वाज पुत्र डी0 डी0 भारद्वाज, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक विशाखा भारद्वाज की जन्म तिथि 08-12-2003 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मदन भारद्वाज पुत्र डी0 डी0 भारद्वाज, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।8587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

--------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 साहिल गुलाटी पुत्र सतपाल गुलाटी, निवासी अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में साहिल गुलाटी पुत्र सतपाल गुलाटी, निवासी अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी माता का सही नाम राधा गुलाटी है परन्तु नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म प्रमाण पत्र के रिकार्ड में रेखा गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती नगर परिषद्‌ चम्बा के रिकार्ड में रेखा के बजाये राधा गुलाटी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि साहिल गुलाटी पुत्र सतपाल गुलाटी, निवासी अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा की माता के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

श्री कुलदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह, वासी लाहडू, मौजा मूण्ढी व अन्य, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, . . प्रतिवादीगण। मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री कुलदीप सिंह पुत्र, 2. बलदेव सिंह पुत्र व 3. संतोष कुमारी पुत्री, 4. सुनीता देवी पुत्री प्रताप सिंह, वासी लाहडू मौजा मूण्ढी, 5. सुभाष चन्द पुत्र, 6. पवना देवी पुत्री, 7. रमना देवी पुत्री, 8. स्वर्णा 8588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 देवी पुत्री व 9. रुक्मणी देवी पत्नी स्व0 रांझा, 10. श्रीमती पार्वती देवी पुत्री, 11. मंशा देवी पुत्री अमर सिंह, 12. कुलदीप चन्द पुत्र गोपी, 13. प्राक्रम चन्द पुत्र, 14. रतन चन्द पुत्र, 15. प्रशोतम सिंह पुत्र व 16. रुमी सिंह पुत्र निक्का, सभी वासी महाल भाटीलोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 97, खतौनी नं0 99 ता 183, खसरा किता 2, रकबा तादादी 0-03-22 है0, वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2008-2009.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 97 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

श्री कुलदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी लाहडू, मौजा मूण्ढी व अन्य, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, . . प्रतिवादीगण। मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम ः-1. श्री रोशन लाल पुत्र अमीं चन्द, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 55, खतौनी नं0 99 ता 102, खसरा किता 13, रकबा तादादी 0-51-68 है0, वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2008-2009।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

8589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939

श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 55 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

श्री कुलदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह, वासी लाहडू, मौजा कण्डी व अन्य, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, . . प्रतिवादी। मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री ईश्वर दास पुत्र सोहन सिंह, 2. नत्था सिंह पुत्र, 3. कर्म सिंह पुत्र, 4. रस्म चन्द उपनाम अजीत सिंह पुत्र भूप सिंह, 5. संजय कुमार पुत्र, 6. कांता देवी पत्नी स्व0 उधम सिंह उपनाम प्रमोध सिंह, 7. राजिन्द्र सिंह पुत्र प्रताप चन्द, 8. नरेश कुमार पुत्र व 9. सुशीला व 10. परवीन पुत्रियां व 11. माया देवी पत्नी स्व0 बाबू राम, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 12. विनोद कुमार पुत्र, 13. सुभाष चन्द पुत्र, 14. लाजेश कुमारी पुत्री, 15. केसरी देवी पत्नी स्व0 चमन लाल, 16. आर्यन पुत्र व, 17. बबलेश कुमारी पत्नी स्व0 अनिल कुमार, वासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल

. . प्रतिवादीगण विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 57, खतौनी नं0 109, खसरा नं0 536, रकबा तादादी 0-05-24 है0 वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2008-2009.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 57 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। 8590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

श्री ईश्वर दास पुत्र सोहन सिंह वासी व अन्य, वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री ईश्वर दास पुत्र सोहन सिंह, 2. नत्था सिंह पुत्र, 3. कर्म सिंह पुत्र, 4. रस्म चन्द उपनाम अजीत सिंह पुत्र भूप सिंह, 5. संजय कुमार पुत्र, 6. कांता देवी पत्नी स्व0 उधम सिंह उपनाम प्रमोध सिंह, 7. राजिन्द्र सिंह पुत्र प्रताप चन्द, 8. नरेश कुमार पुत्र, 9. सुशीला व 10. परवीन पुत्रियां व 11. माया देवी पत्नी स्व0 बाबू राम, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 12. विनोद कुमार पुत्र, 13. सुभाष चन्द पुत्र, 14. लाजेश कुमारी पुत्री, 15. केसरी देवी पत्नी स्व0 चमन लाल, 16. आर्यन पुत्र व, 17. बबलेश कुमारी पत्नी स्व0 अनिल कुमार वासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल

. . प्रतिवादीगण विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 56, खतौनी नं0 103 ता 108, खसरा कित्ता 26, रकबा तादादी 0-92-73 है0 वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2008-2009.

ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 56 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें । अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।8591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 12-04-2017 श्रीमती सुमनलता पत्नी बिशंबर चन्द पुत्र किरपा, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्री दिल्ली राम पुत्र बांका राम शंकर व अन्य, वासी कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री दिल्ली राम पुत्र व, 2. अजय कुमार पुत्र बांका राम, 3. खुशी राम पुत्र शंकर दास वासी कोतवाल लाहड व मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 127, खतौनी नं0 220, खसरा नं0 1096, रकबा तादादी 0-06-51 है0 वाक्या महाल कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्रीमती सुमनलता पत्नी बिशंबर चन्द पुत्र किरपा, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 127 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतू यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें । अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

श्री ईश्वर सिंह पुत्र बख्शी राम व अन्य वासी कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादी। हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री ईश्वर सिंह पुत्र बख्शी राम, 2. जोगिन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर सिंह वासी महाल कण्डी, . . प्रतिवादीगण। मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 31, खतौनी नं0 83, खसरा नं0 411, रकबा तादादी 0-22-40 है0 वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2011-2012।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री बलवंत सिंह पुत्र दीनू व अन्य वासी महाल कण्डी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 31 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा : मकफूद-उल-खबरी

तारीख पेशी : 10-04-2017 श्री मुलतान सिंह गुलेरिया पुत्र प्रताप सिंह गुलेरिया पुत्र रामा, वासी महाल हेब मौजा व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम आम जनता8593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 विषय.--इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफूद-उल-खबरी। प्रार्थी श्री मुलतान सिंह गुलेरिया पुत्र प्रताप सिंह गुलेरिया पुत्र रामा, वासी महाल हेब मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उसके बड़े भाई श्री प्यार सिंह पुत्र प्रताप सिंह गुलेरिया पुत्र रामा, वासी हेब, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 पिछले 80 वर्ष से लापता है अर्थात्‌ उसका उपरोक्त भाई जीवित भी है या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान न है तथा प्रार्थी ही उसका वैधानिक उत्तराधिकारी है। इस सम्बन्ध में पटवारी सम्बन्धित हजा ने पूरी छानबीन व कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इंतकाल मकफूद-उल- खबरी महाल काना सुआं, मौजा व उप-तहसील थुरल, श्री मुलतान सिंह गुलेरिया पुत्र प्रताप सिंह गुलेरिया के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वर्णित इंतकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी, राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी वह उक्त इंतकाल श्री मुलतान सिंह गुलेरिया पुत्र प्रताप सिंह गुलेरिया के नाम तस्दीक करने बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक पेशी 10-04-2017 को पीठासीन अधिकारी की अदालत थुरल में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा दिनांक पेशी 10-04-2017 को किसी प्रकार की आपत्ति या उजर पेश न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इंतकाल मकफूद-उल-खबरी प्रार्थी के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08-3-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : .../2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 12-04-2017 श्री बलदेव सिंह पुत्र तेगा, वासी महाल ढोरियां दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

श्री रूप सिंह पुत्र शंकर व अन्य वासी ढोरियां दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादी। हि0 प्र0

नोटिस बनाम ः-1. श्री रूप सिंह पुत्र शंकर, वासी ढोरियां दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादी। कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.--दावा तकसीम भूमि बराए खाता नं0 45, खतौनी नं0 46, खसरा नं0 473, रकबा तादादी 0-06-40 है0 वाक्या महाल ढोरियां दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2011-2012.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री बलदेव सिंह पुत्र तेगा, वासी महाल ढोरियां दा लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 45 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित 8594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 प्रतिवादी की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-04-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

य इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-2-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मु0 नं0 : 01/टी0/Misc. तारीख दायरा ः 23-7-2016 तारीख पेशी : 21-04-2017 श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री हंस राज व देव राज पुत्र झाउं, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत दर्ज करने व मंजूर करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी।

श्री प्रीतम चन्द व देव राज प्रार्थीगण ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र बाबत स्वीकार करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी मिन जानिब पंडतू पुत्र लच्छमण पुत्र भोडी, वासी महाल स्वाणा निचला, मौजा स्वाणा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गुजारा है कि उपरोक्त पंडतू का अरसा 50 वर्ष से ऊपर कोई भी अता पता नहीं है तथा लापता है जो की अविवाहित था। पंडतू के जीवित होने बारे कोई सूचना आज दिन तक प्राप्त न हुई है तथा न ही स्वयं पंडतू इस दौरान कभी हल्का हजा में देखा गया है। अतः प्रार्थीगण व अन्य हकदार/वारसान के नाम वरास्त मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया जावे। इस बारे में इ0 208, दिनांक 28-06-2016 को महाल स्वाणा निचला में दर्ज किया गया है जोकि विचाराधीन है। अतः आम जनता को इस नोटिस अखबार/राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि पंडतू स्वयं या अन्य कोई भी जिसने पंडतू उपरोक्त को कहीं देखा हो तो वह हाजिर अदालत तारीख पेशी दिनांक 21-04-2017 को या इससे पूर्व आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज न होने की सूरत में मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल वरास्त वारसान/हकदारान के पक्ष में पारित कर दिया जायेगा और मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल सवीकार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 22-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

श्री बेली राम पुत्र श्री रतनू राम, गांव दियांलडी, परगना चंदलोग, डाकघर व ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

(1) आम जनता,

(2) प्रधान ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बेली राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियांं ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई हैं, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार से है :

क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1. बन्टी पुत्र 01-09-2001 2. सुरेन्द्र पुत्र 02-10-2002 3. विक्रम पुत्र 17-11-2003 अतः ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 06-04-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेरुवा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 06-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान (HPAS),

उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

श्री रमेश नेगटा पुत्र श्री सही राम, गांव घिचना, डाकघर व ग्राम पंचायत मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

(1) आम जनता,

(2) प्रधान ग्राम पंचायत मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला। 8596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मकडोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रमेश नेगटा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियांं ग्राम पंचायत मकडोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई हैं, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मकडोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार से है :

क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1. हर्ष नेगटा पुत्र 31-01-1992 2. आंचल नेगटा पुत्री 29-05-1993

अतः ग्राम पंचायत मकडोग, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 07-04-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत मकडोग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 07-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान (HPAS),

उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0

नम्बर मुकद्दमा : 06/2016

तारीख दायर : 29-12-2016 श्री चुड़ा राम पुत्र स्व0 श्री परमा नन्द, निवासी ग्राम धड़ोली, डाकघर खनेटी, उप-तहसील कोटगढ़, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नम्बर 45/98 ता 106 कुल कित्ता 33 रकबा तादादी 02-57-03 हैक्टेयर वाका महाल खनेटी, पटवार वृत्त मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

श्री चुड़ा राम पुत्र स्व0 श्री परमा नन्द, निवासी ग्राम धड़ोली, डाकघर खनेटी, उप-तहसील कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में मुकद्दमा मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम खाता/खतौनी नम्बर 45/98 ता 106 महाल खनेटी, पटवार वृत्त मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़ में चुड़ा राम पुत्र परमा नन्द के स्थान पर बुद्ध राम पुत्र परमा दर्ज राजस्व8597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 कागजात माल है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में बुद्ध राम के स्थान पर चुड़ा राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि चुड़ा राम पुत्र परमा नन्द जिसका नाम राजस्व अभिलेख में बुद्ध राम पुत्र परमा दर्ज है के स्थान पर चुड़ा राम दरुस्त/दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0

नम्बर मुकद्दमा : 03/2017

तारीख दायर : 07-02-2017 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत राम, निवासी ग्राम कवानू, डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नम्बर 30/90 ता 91 वाका महाल उप-महाल बटाड़ी, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत राम, निवासी ग्राम कवानू, डाकघर बटाड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में मुकद्दमा मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम खाता/खतौनी नम्बर 30/90 ता 91 मोहाल उप-महाल बटाड़ी, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़ में राजेन्द्र सिंह पुत्र जीत राम के स्थान पर राजु पुत्र जीत राम दर्ज राजस्व कागजात माल है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में राजु के स्थान पर राजेन्द्र ंिसह दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र सिंह पुत्र जीत राम जिसका नाम राजस्व अभिलेख में राजु पुत्र जीत राम दर्ज है के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दरुस्त/दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे। 8598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 आज दिनांक 03-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0

नम्बर मुकद्दमा : 03/2017

तारीख दायर : 07-02-2017 श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री सिता राम, निवासी ग्राम होडू, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नम्बर 123/261 ता 124/262 वाका महाल कोटगढ़, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री सिता राम, निवासी ग्राम होडू, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में मुकद्दमा मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी दादी स्व0 श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छु का नाम खाता/खतौनी नम्बर 123/261 ता 124/262 महाल कोटगढ़, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़ में रामी देवी के स्थान पर तवारकु देवी राजस्व कागजात माल है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपनी दादी स्व0 श्रीमती रामी देवी का नाम राजस्व अभिलेख में तवारकु देवी के स्थान पर रामी देवी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि स्व0 श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छु राम जिसका नाम राजस्व अभिलेख में तवारकु देवी दर्ज है के स्थान पर रामी देवी दरुस्त/दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम : जनता आम

श्री सुरिन्द्र सिंह बनाम

आम जनता8599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह, निवासी बसोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती तरसेम कौर की मृत्यु गांव बसोली में दिनांक 09-11-2015 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-03-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

गुरदेव सिंह

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरदेव सिंह पुत्र विशन सिंह, वासी हलेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बहन देवो की मृत्यु दिनांक 17-1-1963 को गांव हलेडा में हुई है जोकि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि बारे आपत्ति है तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 4-4-2017 तक अपना उजर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर काबले गौर न होगा और यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना।8600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च, 2017/06 चैत्र, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-03-27.247_gazette_2017-27_03_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-03-27.247_gazette_2017-27_03_2017.