राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 अप्रैल, 2017
संख्याः आई.पी.एच.-ए(3)17/94-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
06-राजपत्र/2017-11-04-2017 (171) 172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच-ए-(3)17/94 तारीख 20-02-2001 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, भर्ती एवम् प्रोन्नति, नियम, 2000 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग मेें सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)
2. पदों की संख्या.--13 (तेरह)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) ।
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड- `15600-39100 जमा `5400/-ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 21000/- प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीेंं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों/व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों)के अधीन अनुज्ञेय हैः173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों और स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्पात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पण.-- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
7. सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से मकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष।
(ख) वॉंछनीय अर्हता-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--(i) आयु.--लागू नहीं।
(ii) शैक्षिक अर्हता(एं).--जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित हैं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती की दशा में.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति आधार पर नियुक्ति की दशा में और अधिवर्षिता के पश्चात् पुर्ननियुक्ति और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
(ii) प्रोन्नति की दशा में.--दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अर्थात् वर्ग-II से वर्ग-I में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरेे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) तीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
(ii) सत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरणद्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वाराः--(i) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से जो मकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखते हों और जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, और डिप्लोमा के बिना कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से, जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 परन्तु डिप्लोमा के बिना कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिन्हाेंने मकेनिकल इंजीनियरिंंग में तीन वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में सेवाकाल के दौरान अभिप्राप्त किया है, का ऐसी अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल होना अनिवार्य होगा चालीस प्रतिशत (ii) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से, जो कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में सेवाकाल के दौरान बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 या इसके समकक्ष उपाधि अभिप्राप्त कर लेते हैंं और ऐसी अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
पन्द्रह प्रतिशत (iii) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से, जो कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में नियुक्ति के समय मकेनिकल इंजीनियरिंग में बी0ई0/ए0एम0आई0ई या इसके समकक्ष उपाधि रखते हों और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित तीन तीन वर्ष का नियमित पन्द्रह प्रतिशत सेवाकाल हो।
सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पदधारित 13 बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--
| रोस्टर बिन्दु संख्या | पोषक प्रवर्ग |
| पहला, पांचवां, सातवां, नवां और बारहवां | प्रवर्ग (i) |
| दूसरा, छठा, आठवां और तेरहवां | सीधी भर्ती |
| तीसरा और दसवां | प्रवर्ग (ii) |
| चौथा और ग्यारहवां | प्रवर्ग (iii) |
टिप्पण.-- जब भी सभी प्रवर्गों द्वारा दी गई प्रतिशतता के अनुसार प्रतिनिधित्व कर लिया जाता है, तो रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1), सिवाय दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पॉंच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण Iः--उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/दुर्गम/कठिन/दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 स्पष्टीकरण IIः--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू़ उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण IIIः--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
(i) उपमण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 03 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पडती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर के परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः 176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी काम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेंे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना-प्रोन्नति की दशा मेंः--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।
स्थायीकरण की दशा मेंः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिएचयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तोे पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद परसंविदात्मक नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तोंंं के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) को ` 21000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/-की रकम(पेे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकार.--सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रकिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21000/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 630/-रूपए की (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉंच दिन के विश्ेाष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः 178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विश्ेाष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहॉं पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी के इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहॉं प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनःपरीक्षण करवाया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियो के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. ......... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, प्रधान सचिव/सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में................. से प्रारम्भ होने और......
.........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्............ .........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 21000/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉंच दिन के विश्ेाष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश,चिकित्सा अवकाश और विश्ेाष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहॉं पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेेंशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहॉंं प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमेें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ..........................................
............................................
............................................
(नाम व पूरा पता)
2. ..............................................
..............................................
..............................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ..........................................
.............................................
............................................
(नाम व पूरा पता)
2. ............................................
...............................................
................................................
नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939
181
[Authoratative English text of this Department Notification No.IPH-A(3)-17/94-I dated 1st April,
2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 1st April, 2017
No.IPH-A(3)-17/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Technical Services, in the Irrigation & Public Health Department as per Annexure "A" appended to this Notification namely.—
1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department, Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force the date of publication in the Rajpatra H.P. 2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department notification No. IPH-A(3)-17/94 dated 20.2.2001 and as amended from time to time are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
__________
ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER(MECHANICAL) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.—Assistant Engineer (Mechanical)
2. Number of post (s).—13 (Thirteen)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay.— (i) Pay band for regular incumbent(s):—
Pay Band Rs. 15600-39100+Rs. 5400-Grade pay.
182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 (ii) Emoluments for Contract Employee(s):— Rs. 21000/- as per details given in Col. No.15-A.5. Whether "Selection" post or "non-selection" post.—Selection.
6. Age for direct recruitment.—18 to 45 year.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Notes:— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—Degree in Mechanical Engineering or its equivalent from an Institution/University recognized by the Central/State Government.
(b) Desirable Qualification.—Knowledge of custom, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and education qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promote(s).—Age.—Not Applicable.
Educational Qualification(s).— As prescribed in column No.11 below.
9. Period of probation, if any.—(i) Direct recruitment:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
183राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 (ii) Promotion:—(a) Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another e.g. Class-II to Class-I.
10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and percentages of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 30% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
(ii) 70% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the.—(i) Junior Engineers (Mechanical) possessing a recognized three years diploma in Mechanical Engineering with seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade and non-diploma Junior Engineers (Mechanical) with fifteen years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:
Provided that the non diploma holder Junior Engineers (Mechanical) who acquire(s) a recognized three years diploma in Mechanical Engineering during service as Junior Engineer (Mechanical) must have rendered three years regular service or regular combined with continuous ……..40% adhoc service, if any, in the grade after acquiring such qualification
(ii) Junior Engineers (Mechanical) who acquire recognized BE/AMIE degree in Mechanical Engineering or its equivalent during service as Junior Engineer (Mechanical) with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade after acquiring such qualification.
…..15% (iii) Junior Engineers (Mechanical) who possess BE/AMIE degree in Mechanical Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mechanical) with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade. . .15% For filling up the post of Assistant Engineers (Mechanical) by direct recruitment and by promotion, the following 13 points post based roster shall be followed:—
| Roster Point No. | Feeder category |
| 1st, 5th, 7th,9th and 12th | Category (i) |
| 2nd,6th, 8th and 13th | Direct |
| 3rd and 10th | Category (ii) |
| 4th and 11th | Category (iii) |
Note.—As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officer/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation—I—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/ Difficult/Hard/ remote/rural areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation—II—For the purpose of proviso (I) s upra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of Distict Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Divisions of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Cirlce of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani,Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III—For the purpose of proviso(I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms.from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?.— In case of promotion.—DPC to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof, to be nominated by him.
In case of confirmation.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service orpost must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting 186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post bycontract appointment.— Notwithstanding anythingcontained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Engineer (Mechanical) in Irrigation & Public Health Department, HP, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year-to-year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary(IPH) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these & R P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Engineer (Mechanical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). An amount of Rs. 630/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21000 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 630/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointtee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave & 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Govt.Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed casual lave, medical leave & special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three year's tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schemes as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation—The appointment to the service shall be subject to orders/instructions regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination:—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 18. Power to relax—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
___________
ANNEXURE-"B" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ASSISTANT ENGINEER (MECH.) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY(IPH)
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year………………..Between Sh/Smt.………………S/o/D/o Shri….………..........…………...…… R/o………………...………………............………………………………………………………… Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (IPH) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in- after referred to as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Mech.) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Engineer (Mech.) for a period of one year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the………………. FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 21000/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual Assistant Engineer(Mech.) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointtee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave & 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Govt. Medical Officers. He/she shall not be entitled for Medical re- imbursement and LTC etc. No leave of other kind except above is admissible to the contract appointee:
189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939Provided that the un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer,as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN WITNESSS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS :
1. …………………………………...…..
…………………………………………
(Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY)
2. …………………..………………..……
……………………..……………….…..
(Name and Full Address)190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1. …………………………………….......
……………………………………..……
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)
2. ………………………………...….……
…………………………………....……...
(Name and Full Address)
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dalhousie, District Chamba (H.P.)
Shri Prem Raj s/o Shri Mulkh Raj, resident of Lohali, Ward No. 2, PO & Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba (H.P.)
Versus
General Public
Notice under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Prem Raj s/o Shri Mulkh Raj, resident of Lohali, Ward No. 2, PO & Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his daughter namely Neha Mehta i.e. 02-09-1986 in the record of Municipal Council Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, thereof.
Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of date of birth of his daughter for entry in the M.C. Dalhousie, they may file their claim/objections on or before 17-04-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council, Dalhousie for registration.
Given today the 18-03-2017 under my signature and seal of the court.
Seal.
GAURAV CHAUDHARY (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.).
191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव मलूडा, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री मुन्शी राम की मृत्यु तिथि 25-07-1975 है जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड मेें दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-04-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री कालू राम, निवासी गांव देवी देहरा, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु तिथि 30-06-2016 है जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड मेें दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-04-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 ब अदालत श्री प्रकाश सिंह नरयाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री शाम लाल सुपुत्र श्री गाहलो राम, निवासी गांव लोहाली, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आयुष की जन्म तिथि 07-01-2004 है जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड मेें दर्ज न हैं। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि, नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-04-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
प्रकाश सिंह नरयाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 01/ई0एम0/2017
तारीख पेशी : 23-05-2017 श्री युसफ दीन पुत्र श्री स्वार दीन पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद, गांव मियणी, डा0 मण्ड मीयणी, तहसील . . प्रार्थी। इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं0 159, खतौनी नं0 244, खसरा नं0 391, 392, कित्ता 2, रकवा तादादी 02-35-98 है0, जमाबन्दी साल 2013-14 वाक्या महाल व मौजा मियाणी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
इश्तहार राजपत्र :
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री युसफ दीन पुत्र श्री स्वार दीन पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद, गांव मियाणी, डा0 मण्ड मीयणी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वे उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करता है लेकिन कागजात माल में उसका नाम मोहम्मद युसफ पुत्र श्री सवार दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद, गांव मियणी, डा0 मण्ड मीयणी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 श्री युसफ दीन पुत्र स्वार दीन पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकियत में उसका सही नाम श्री युसफ दीन उर्फ मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री स्वार दीन पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण, आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में खाना मलकियत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-05-2017 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कु0 प्रेम सरिता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 श्री शिव कुमार पुत्र श्री शक्ति चन्द, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता ग्राम पांगी
ग्राम पंचायत पांगी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में प्रार्थी के पुत्र का नाम दुरूस्ती करने बारे। श्री शिव कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र दिवांशु का जन्म 20-04-2015 को हुआ है तथा जन्म पंजीकरण के समय पुत्र का नाम दिवेश ग्राम पंचायत पांगी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किया गया है जो गलत है को बदल कर दिवांशु दर्ज/दुरूस्त ग्राम पंचायत पांगी करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत पांगी के रिकार्ड में दर्ज/दुरूस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-04-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत पांगी को उक्त नाम दिवांशु पुत्र शिव कुमार दर्ज/दुरूस्त करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
प्रेम सरिता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री सुरत राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी धारागही, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। 194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री सुरत राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी धारागही, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री प्रियाशिका का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है और उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 15-12-2016 को हुआ है जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत राहणू में उसके परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रियाशिका पुत्री सुरत राम का नाम व जन्म तिथि पंचायत राहणू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 14-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत राहणू को नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-3-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री सुरत राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी धारागही, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री सुरत राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी धारागही, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री वंशिका और पुत्र संजीव का जन्म हुआ है। उनका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है और उसकी पुत्री वंशिका का जन्म दिनांक 11-10-2013 और पुत्र संजीव का जन्म दिनांक 23-04-2015 को हुआ है जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत राहणू में उसके परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को वंशिक पुत्री व संजीव पुत्र सुरत राम के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 14-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत राहणू को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 आज दिनांक 15-3-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
झीपी राम पुत्र श्री जामकू, निवासी चाटी, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में झीपी राम पुत्र श्री जामकू, निवासी चाटी, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री गंगादासी की मृत्यु हुई है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में काटा नहीं है, और उसकी पुत्री की मृत्यु दिनांक 12-08-2016 को हुई है। जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत तुनन में उसके परिवार रजिस्टर से नाम काटने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गंगादासी पुत्री झीपी राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 14-04-2017 तक हमारे कार्यलय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व मृत्यु ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को पंजीकृत मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 15-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मु0 नं0 : -/2017
श्री पूरन लाल पुत्र श्री मरचू, गांव दोगरी, डाकघर अरसू, कोठी ढौल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। 196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री पूरन लाल पुत्र श्री मरचू, गांव दोगरी, फाटी बाडी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र हंस राज व पुत्री आरती का जन्म व नाम अज्ञानता के करण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका हूं, और उसके पुत्र हंस राज का जन्म दिनांक 12-09-2001 व पुत्री आरती का जन्म दिनांक 02-01-2005 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फीया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत बाडी में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हंस राज पुत्र व आरती पुत्री पूरन लाल के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत बाडी को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 15-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी। श्री सीता राम पुत्र श्री खेवा राम, निवासी तिरमीधार, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री सीता राम पुत्र श्री खेवा राम, निवासी तिरमीधार, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके एक पुत्र विकास ठाकुर का जन्म हुआ है उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है और उसके पुत्र का जन्म दिनांक 27-04-2010 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत राहणू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विकास ठाकुर पुत्र सीता राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत राहणू को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 आज दिनांक 14-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री प्राण नाथ पुत्र श्री मोती राम, निवासी धार फाटी सरघा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री प्राण नाथ पुत्र श्री मोती राम, निवासी धार फाटी सरघा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके एक भाई रूप सिंह की मृत्यु दिनांक 15-03-1972 को हो चुकी है। उसकी मृत्यु तिथि अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है, और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत सरघा में उसके परिवार रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रूप सिंह पुत्र रामा नन्द की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सरघा में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त मृृतक की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सरघा में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत सरघा को नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 14-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री कैलाश पुत्र श्री बीरबल, निवासी गुण्डी डाकघर तूनन, कोठी 15/20, तहसील निरमण्ड, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। 198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 इस कार्यालय में श्री कैलाश पुत्र श्री बीरबल, निवासी गुण्डी डाकघर तूनन, कोटी 15/20, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र नवीन का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका है, और उसके पुत्र का जन्म दिनांक 03-11-2011 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नवीन पुत्र कैलाश के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 14-04-2017 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 15-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Rohit Rathour, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.
In the matter of :
1. Shahnawaz Khan s/o Abdul Shakil Khan c/o Bastar Road Dhamtari, Chhattisgarh.
2. Anju Gupta d/o Shri Parsu Gupta, resident of Sarwari Bazar, District Kullu, H.P.
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,
1954.
Shahnawaz Khan and Anju Gupta have filed an application on dated 20-03-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-02-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 20-04-2017. The objection received after 20-04-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 20-03-2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
ROHIT RATHOUR (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.
199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0शीर्षक :
श्री शिव राम पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बावत दरुस्ती नाम।
ईश्तहार :
श्री शिव राम पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी गांव मिनसा टिक्करी, डा0 टिकर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है तथा वर्ष 1989 में भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में भूमि क्रय की तथा अब स्थाई तौर पर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में निवास कर रहा है। भूमि क्रय करते समय राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की जाति ब्राहमण दर्ज कर दी जो कि गलत दर्ज की है तथा प्रार्थी की वास्तव जाति जुलाहा व गोत्र पन्देर है। जिसे प्रार्थी दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त दरुस्ती के बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2017 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 25-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 5/16-03-2017
श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री पुष्प कुमार, गांव करसाई, महाल सुनारगाड, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री पुष्प कुमार, गांव करसाई, महाल सुनारगाड, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में 200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 आयुष शर्मा दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल सुनारगाड में गलती से घनश्याम दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम आयुष शर्मा उर्फ घनश्याम रखना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-04-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 16-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Lala Ram s/o Shri Dutt Ram, r/o Village Banaik, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.
2. Nirmla Devi d/o Shri Shankar Dass, r/o Village Dhoba, P.O. Dhoba, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
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Versus
General Public
.. Respondent.
Subject.—Application under section 15 of Special Marriage Act, for the registration of marriage and Issuance of Marriage Certificate.
Notice :
Shri Lala Ram and Smt. Nirmla Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-03-2007 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-04-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 18-03-2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAJIV KUMAR (HPAS), Marriage Office-cum-SDM, Sundernagar, District Mandi (H.P.).
201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेशमिसल नं0 : 12/2017
तारीख पेशी : 29-04-2017 रमेश चन्द पुत्र श्री जगदीप सिंह, निवासी ग्राम धौंन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
1. सन्त राम पुत्र इन्दर सिंह, निवासी ग्राम बेचड का बाग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 2. अशवनी कुमार 3. अनील कुमार पुत्रगण श्री शरवन सिंह, निवासी व तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 4. रतन सिंह पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी व तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 5. अमृत लाल 6. अशवनी कुमार पुत्रगण 7. श्रीमती अरूणा देवी 8. श्रीमती अन्जना देवी पुत्रियां 9. श्रीमती वेदवती पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर, निवासी व तहसील नाहन, जिला सिमौर, हि0 प्र0 10. इन्द्र प्रकाश 11. हुक्म सिंह 12. योग ध्यान पुत्रगण 13. श्रीमती सरोज 14. श्रीमती शामा 15. श्रीमती पुष्पा पुत्रियां जय गोपाल, निवासी व तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 16. भूपेन्द्र किशोर 17. महेश पाल पुत्रगण श्री हरी चन्द, निवासी व तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रतिवादीगण। श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जगदीप सिंह, निवासी ग्राम धौंन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने भूमि खाता नम्बर 3 मीन/6 मीन, खसरा नम्बर 165/82, तादादी 00-02-00 बीघा वाका मौजा बेचड का बाग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 हेतु बराये सेहत इन्द्राज प्रस्तुत किया है, जोकि इस अदालत में विचाराधीन है । उक्त प्रतिवादीगणों को बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नही होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण सेहत इन्द्राज लम्बित चला आ रहा है।
अतः प्रतिवादीगण क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 व प्रतिवादीगण क्रमांक 9, 10, 11 के जायज वारसान को इस इश्तहार राजपत्र/अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 29-04-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर आए। हाजिर न आने की सूरत में समझा जाएगा कि इस सेहत इन्द्राज के बारे किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी श्री जसमेर सिंह, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
ब मुकद्दमा : श्री अमर सिंह पुत्र श्री जलपु, निवासी ग्राम कोटी धीमान, पी0 ओ0 कोटी धीमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दर्ज जन्म तिथि।
श्री अमर सिंह पुत्र श्री जलपु, निवासी ग्राम कोटी धीमान, पी0 ओ0 कोटी धीमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी तीन पुत्रियों क्रमशः राधा देवी, शीला देवी, सरिता देवी की जन्म तिथियां क्रमशः 12-01-2002, 6-2-2010, 7-01-2015 ग्राम पंचायत कोटी धीमान के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। पंचायत रिकार्ड में क्रमशः राधा देवी, शीला देवी, सरिता देवी पुत्रियां श्री अमर सिंह एवम् विदया देवी की जन्म तिथियां दिनांक 12-01-2002, 6-2-2010, 7-01-2015 दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कोटी धीमान, पो0 ओ0 कोटी धीमान व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की उक्त पुत्रियों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कोटी धीमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2017 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 22-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0
29-04-2017 वाद संख्या : तारीख दायरा तारीख पेशी 01/13B of 2017 06-03-2017
श्रीमती लता वर्मा पत्नी श्री जीत राम पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी मौजा बेर, डा0 चम्बाघाट, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 प्रार्थिया श्रीमती लता वर्मा पत्नी श्री जीत राम पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी मौजा बेर, डा0 चम्बाघाट, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख महाल बेर खास, खाता खतौनी नं0 10/20 में उसका नाम श्रीमती रतन देई पुत्री श्री बिशन सिंह पुत्र दौलत रात दर्ज है जो कि गलत है जबकि स्कूल शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व आयकर प्रमाण पत्र में उसका नाम लता वर्मा पुत्री श्री बिशन सिंह है जो कि सही है जिसकी दरुस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-04-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आ कर पेश कर सकता है अन्यथा श्रीमती लता वर्मा पत्नी श्री जीत राम पुत्री श्री बिशन सिंह प्रार्थिया द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर राजस्व रिकार्ड में श्रीमती रतन देई के बजाये आवेदिका का नाम श्रीमती लता वर्मा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।
मोहर।
उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम : जनता आम।
श्री विवेक वर्मा बनाम
आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विवेक वर्मा पुत्र तिलक राज, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री सिमरन वर्मा का जन्म गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 30-11-2011 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-04-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-03-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939
CHANGE OF NAME
I, Madan Lal s/o Shri Anant Ram, r/o Village Pathru, P. O. Kot-beja, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. and presently residing at I-II/64, Nabha, Shimla-4 have change my name to Madan Verma. All concerned may note.
MADAN VERMA,
s/o Shri Anant Ram,
r/o Village Pathru, P.O. Kot-beja,
Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है