राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 10th April, 2017
No. Home (Vig.) C (15)-2/2016-Audit.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Permanent Condemnation Board of the following officers for condemnation of stores articles and to declare them as un-serviceable in respect of Vigilance Department, Himachal Pradesh under the Director, Vigilance Department, Himachal Pradesh.—
09-राजपत्र/2017-17-04-2017 (257) 258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 1. The Controller of Stores, Himachal Pradesh or his representative.
2. The Director of Vigilance, Himachal Pradesh or his representative.
3. The Assistant Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department.
4. The Deputy Controller (SAS), State Vigilance & Anti Corruption Bureau (Hqrs.) Shimla.
5. The Distt. Attorney (Vig.) Hqrs. Shimla-2.
The quorum of the board shall be three. However the presence of the Controller of Stores or his representative may be necessary for the quorum. The board shall abide by the procedure as laid down in Rule-145 of H.P. Financial Rules 2009.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Home/Vig.).
___________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)64/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पनोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी वैडव सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपूक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | पनोग | 205 | 0-15-92 |
| कुल जोड़ . . | किता-1 | 0-15-92 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)65/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कनलेटा तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी वैडव सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | कनलेटा | 327 | 0-08-22 |
| कुल जोड़ . . | किता-1 | 0-08-22 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)67/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गुम्मा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में गुम्मा बखोल सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | गुम्मा | 630 | 0-00-88 |
| 632 | 0-04-83 | |||
| 822 | 0-05-98 | |||
| कुल जोड़ . . | किता-2 | 0-11-69 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)68/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बाडी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में धाली-डकाहल वैली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं ।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | बाडी | 425/1 | 0-00-85 |
| कुल जोड . . | किता-1 | 0-00-85 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)69/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बाडी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में धाली-डकाहल वैली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | उप महाल बाडी | 436 | 0-02-26 |
| कुल जोड़ . . | किता-1 | 0-02-26 | ||
| शिमला | कोटखाई | डकाहल | 457 | 0-32-98 |
| किता-1 | 0-32-98 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)। 262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)70/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पोहल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में गुम्मा बखोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैे, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्ऱ में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | पोहल | 138 | 0-08-03 |
| 150 | 0-00-38 | |||
| 267 | 0-0-03 | |||
| 313/1 | 0-02-08 | |||
| 347 | 0-05-87 | |||
| 412 | 0-07-11 | |||
| 413 | 0-04-56 | |||
| 553 | 0-01-97 | |||
| 554 | 0-01-67 | |||
| 555 | 0-01-10 | |||
| 638 | 0-02-32 | |||
| 675 | 0-01-36 | |||
| किता-12 | 0-40-53 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)70/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पोहल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में गुम्मा बखाले सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्ऱ में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | पोहल | 138 | 0-08-03 |
| 150 | 0-00-38 | |||
| 267 | 0-0-03 | |||
| 313/1 | 0-02-08 | |||
| 347 | 0-05-87 | |||
| 412 | 0-07-11 | |||
| 413 | 0-04-56 | |||
| 553 | 0-01-97 | |||
| 554 | 0-01-67 | |||
| 555 | 0-01-10 | |||
| 638 | 0-02-32 | |||
| 675 | 0-01-36 | |||
| किता-12 | 0-40-53 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)। 264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अप्रैल, 2017 संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)86/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गाणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी वैडव सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं ।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | गाणी | 380/1 | 0-02-62 |
| कुल जोड . . | किता-1 | 0-02-62 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 5th April, 2017
No.PBW(B)F(7)3/2009-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to de-notify the following 'State Highway Roads' and order to reclassify the same as "Major District Roads' :—
| Sr. No. Name of Road | |
| 1. | Chhaila Neripul Yashwant Nagar Oachghat Kumarhatti |
| 2. | Sainj Chopal Nerwa Shallu |
| 3. | Shalaghat Arki Kunihar Brotiwala |
| 4. | Shimla Tatapani Mandi |
| 5. | Shimla Kunihar Ramshehar Nalagarh Ghanoli |
| 6. | Dharamshala Dadh Palampur Holta Chadhiar Sandhol (Except NH portion) |
| 7. | Jogindarnagar Sarkaghat Ghumarwin (except NH portion) |
| 8. | Jawalamukhi Dehra Jawali Raja-ka-Talab |
| 9. | Mehatpur Una Mubarikpur Daulatpur H.P. Boundary (except NH portion) |
| 10. | Pong Dam Fatehpur Jassur |
| 11. | Nurpur Lahru Tunuhatti |
| 12. | Una-Aghar Barsar Jahu Bhambla Nerchowk |
| 13 | Chamba -Tissa |
| 14. | Hamirpur Sujanpur Thural Maranda |
| 15. 16. | Shahpur Sihunta Chowari Ranital to 32 mile (Kotla) o/o to 39.600 |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).
__________
लोक निर्माण विभाग
शुद्धि पत्र
शिमला-2, 11 अप्रैल, 2017
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)72/2016.--इस विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-03-2017 के अन्र्तगत गांव चुडगल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित की जा रही है में ''गांव का नाम चुडगल के स्थान पर'' रेडु झिड़ी वाला पढ़ा जाऐ एवं खसरा न0 1304/1060/927/127/1 के स्थान ''खसरा न0 1303/1060/ 927/127/1 ''खसरा न0 1217/1169/1006/183 रकबा 0-2 के स्थान ''खसरा न0 1217/1169/ 1006/183 रकबा 0-1 व 266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 ''खसरा न0 1216/1169/1006/183 रकबा 0-2 को इस अधिसूचना में शामिल समझा जाऐ एवं कुल किता 26 व कुल रकवा 2-05-19 बीघा-विस्वा पढा जाऐ।
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)
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निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 13 अप्रैल, 2017
संख्या 3-5/2017-ई.एल.एन.--1053 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए 36-भोरंज (अ0जा0) सभा निर्वाचन क्षेत्र सेे उप-निर्वाचन-2017 के फलस्वरूप रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित निर्वाचित सदस्य का नाम उनकी दल सहबद्वता के साथ जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
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BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH
FROM 36-Bhoranj (SC) ASSEMBLY CONSTITUENCY
In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Dr. Anil Dhiman, Village Dialari, Post Office & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh, sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sh. Ishwar Dass Dhiman having been declared vacant.
Place : Hamirpur Date : 13-4-2017
Sd/- Returning Officer, 36-Bhoranj (SC) Assembly Constituency
By order, NARINDER CHAUHAN, Chief Electoral Officer.
____________
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th April, 2017
No. GAD-A(F)9-5/2016.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 1st October, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 14th April,267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 2017 (Dr. B.R. Ambedkar's Birthday) as a holiday under Section-25 of the Negotiable Instruments Act 1881 also, in the State of Himachal Pradesh.
By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary.
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Ravi Kant s/o Shri Dhimeshwar Chand s/o Bhagat Ram, r/o Village Pakhari, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.
2. Smt. Mamta d/o Shri Jagdish Kumar s/o Shri Manglu Ram, r/o Village Sahal, P. O. . . Applicants. Kunnu, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Ravi Kant s/o Shri Dhimeshwar Chand s/o Bhagat Ram, r/o Village Pakhari, P. O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Mamta d/o Shri Jagdish Kumar s/o Shri Manglu Ram, r/o Village Sahal, P. O. Kunnu, Tehsil Padhar, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Ravi Kant s/o Shri Dhimeshwar Chand s/o Bhagat Ram, r/o Village Pakhari, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-12-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-04-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 23rd day of March, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गांव भूर, डाकखाना झंगी, तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
. . फरीकदोयम आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र
श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गांव भूर, डाकखाना झंगी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि इनका वास्तविक नाम सोहन सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल भूर व भदोहल में इनका नाम साहणू दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल भूर व भदोहल में दरूस्ती की जाकर उसका नाम साहणू उर्फ सोहन सिंह दर्ज किया जाए।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25-04-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Promila w/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Village Koti, Sub-Tehsil Junga and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Promila w/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Village Koti, Sub-Tehsil Junga and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of her son named—Mr. Rahul s/o Smt. Promila w/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Village Koti, Sub- Tehsil Junga and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Koti, Shimla.
269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Mr. Rahul | Son | 12-04-2007 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Koti, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 07-04-2017 under my signature and seal of the court.
Seal.
GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.
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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Suman w/o Shri Mahatam Sharma, r/o Med Ram Kashyap Niwas, Lower Kangna Dhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Suman w/o Shri Mahatam Sharma, r/o Med Ram Kashyap Niwas, Lower Kangna Dhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter and sons named—Ms. Renu, Mr. Golu and Mr. Suraj d/s/o Smt. Suman w/o Shri Mahatam Sharma, r/o Med Ram Kashyap Niwas, Lower Kangna Dhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.
| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Date of Birth |
| 1. | Ms. Renu | Daughter | 02-03-2002 |
| 2. | Mr. Golu | Son | 15-03-2005 |
| 3. | Mr. Suraj | Son | 07-08-2007 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 Issued today 31-03-2017 under my signature and seal of the court.
Seal.
GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.
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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Saran Budha s/o Shri Vir Bahadur, r/o Verma House Kangnadhar, BCS New Shimla, Tehsil . . Applicant. and District Shimla, H.P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Saran Budha s/o Shri Vir Bahadur, r/o Verma House Kangnadhar, BCS New Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of the date of birth of his daughter namely Raveena Budha (DOB 5-8-2011) in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 12-5-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 12th day of April, 2017.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
श्री बाबू राम पुत्र श्री भगबान दास, गांव पबास, डाकघर देवत, ग्राम पंचायत मशडौह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता,
(2) प्रधान ग्राम पंचायत मशडौह, तहसील चौपाल, जिला शिमला।271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म-तिथि ग्राम पंचायत मशडौह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बाबू राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मशडौह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई हैं, अब प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मशडौह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार से है :-
नाम संबन्ध जन्म तिथि प्रदीप कुमार पुत्र 06-02-1994
अतः ग्राम पंचायत मशडौह, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 24-04-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत मशडौह, तहसील चौपाल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 24-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान (HPAS),
उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री मंगत राम, गांव छाछड़, डाकघर व ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता,
(2) प्रधान ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थिया की बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती राज कुमारी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई हैं, अब प्रार्थिया अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि निम्न प्रकार से है :-
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1. आरुषी पुत्री मंगत राम & राज कुमारी 11-02-2011 272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939 अतः ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 24-04-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत थरोच को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 24-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान (HPAS),
उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0
नम्बर मुकद्दमा : 05/2017 तारीख दायर : 22-2-2017 तारीख पेशी : 24-03-2017 श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम, निवासी गांव बुट्टीधार, डाकघर जरोल, उप-तहसील . . प्रार्थिया। कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख के खाता/खतौनी नम्बर 46/81 ता 83 कुल कित्ता 9, कुल रकबा तादादी 01-55-80 हैक्टेयर, मोहाल उप-महाल जरोल, पटवार वृत्त जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 सीता राम, निवासी गांव बुट्टीधार, डाकघर जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का सही नाम सीता देवी है। उसका नाम उप-महाल जरोल, पटवार वृत्त जरोल के खाता/खतौनी नम्बर 46/81 ता 83 के राजस्व अभिलेख में हिरामणी पत्नी स्व0 श्री सीता राम दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती हेतु प्रार्थिया ने प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीता देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में हिरामणी पत्नी स्व0 सीता राम दर्ज है के स्थान पर सीता देवी पत्नी स्व0 श्री सीता राम दरुस्त व दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 24-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 01/2017 तारीख मजरुआ : 22-02-2017 तारीख पेशी : 25-04-2017 श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री हेत राम, निवासी ग्राम नरहाणा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री हेतराम, निवासी ग्राम नरहाणा, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा नरहाणा में प्रार्थिया का नाम शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री हेतराम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्र व ब्यानात वाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थिया का नाम शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री हेतराम है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-04-2017 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्ष्रित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल, 2017/27 चैत्र, 1939
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है