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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 24, 05 May 2017

Published 05 May 2017

Gazette no.
24
Gazetteid
24/GAZETTE/2017-05/05/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-05-05.24_gazette_2017-05_05_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd May, 2017

No. TPT-F (1)-3/2015-I.—In pursuance of Government of India Notification No. G.S.R 423 (E) dated 01.05.2017 vide which Rule 108 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, have been amended, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to withdraw all previous notifications with 24-राजपत्र/2017-05-05-2017 (781) 782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 immediate effect issued till date in respect of allowing the use of Red/Amber/Blue Light with or without flasher on the top front of the vehicles of dignitaries, the same having become infructuous.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 29th April, 2017

No. TPT-C(9)-4/2016.—In continuation of this department notifications No. TPT-A(3)- 2/2000 dated 02-09-2000, 19-05-2001 and 06-12-2003, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) is pleased to allot/release further registration numbers for registration of contract carriage vehicle (plying on Intra State basis and under All India Operation) as mentioned against each Regional Transport Officer with immediate effect.

Sr. No. Name of RTO Registration code for Taxi/maxi and Auto Vehicles Registration Marks
1. Kinnaur at Rampur Bushahar HP-01-AA 0001 to 9999 (for all India Contract carriage Vehicle)
HP-02-AA 0001 to 9999 (for contract carriage vehicles and auto Rickshaws plying within state of Himachal Pradesh)
2. Baddi at Nalagarh HP-01- SA 0001 to 9999 (for all India Contract carriage vehicles)
HP-02-SA 0001 to 9999 (for contract carriage vehicles and Auto Rickshaws plying within State of Himachal Pradesh )

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-377/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 27.04.2017 to 06.05.2017 with permission to suffix Sunday falling on 07.05.2017 in favour of Sh. Vishal, Civil Judge-cum-JM-II, Sarkaghat, District Mandi, H.P. Certified that Sh. Vishal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JM-II, Sarkaghat, District Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-330/2012.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave w.e.f. 01.05.2017 to 12.05.2017 with permission to prefix Sunday falling on 30.04.2017 in favour of Sh. Prashant Singh Negi, Civil Judge-cum-JMIC, Manali, District Kullu, H.P.

Certified that Sh. Prashant Singh Negi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Prashant Singh Negi would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Manali, District Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA—171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been 784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kullu and Sr. Civil Jude-cum-CJM, L&S at Kullu, H.P. as Drawing and Disbursing Officers, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC, Manali and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court w.e.f. 1.5.2017 to 6.5.2017 and w.e.f. 8.5.2017 to 12.5.2017, respectively.

By order, Sd/- Registrar General.

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H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 3rd May, 2017

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice and Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant ex-post facto sanction of 6 days commuted leave w.e.f 17.4.2017 to 22.4.2017 (6x2=12 days) in favour of Shri Sidharth Sarpal, Secretary, District Legal Services Authority, Solan & Simaur at Solan.

Certified that Shri Sidharth Sarpal has joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Solan & Sirmaur at Solan, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, The Acting Chief Justice & Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171 009.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 04th May, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-32/2007-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to open the following new Government Degree College (s) with effect from the next academic session 2017-18 i.e. from the session June, 2017, in public interest :—

1. Government Degree College Telka, District Chamba (H.P).

2. Government Degree College Bhallai, District Chamba (H.P).

785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 3. Government Degree College Matour, District Kangra (H.P).

4. Government Degree College Haroli, District Una (H.P).

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 मई, 2017

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 9 और 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'ख' में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं;

प्रस्तावित संशोधन द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति का/के यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

अनुसूची 'ख' के संशोधन का प्रारूप

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची 'ख' में विद्यमान मद संख्या 47 के पश्चात्‌ नई मद संख्या 47-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

क्रम संख्या माल छ ूट की शर्तें उत्पाद कोड
"47-क हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्री—त और प्रारंभिक उद्यान या कृषि या जड़ी-बूटी उत्पाद (आटा मिलों/राईस शेलरज से अन्यथा) के प्रसंस्करण में लगे हुए नए छोटे उद्यम आरम्भ करने वालों या नए उद्योगाें या नवोत्पाद परियोजनाओं द्वारा विनिर्मित माल का विक्रय। छ ट केवल निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ू प्रदान की जाएगीः- ( i) छूट केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए का आवर्त प्राप्त नहीं कर लेता/लेते, जो भी पूर्वतर हो, प्रदान की जाएगी; ( ii) ये प्रोत्साहन पात्र इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारभ्भ की तारीख से या इस अधिसूचना की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, अनुज्ञेय होंगे; ( iii) इकाई (रजिस्ट्री—त व्यौहारी) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय विक्रय कर
अधिनियम, 1956 के समस्त उपबन्धों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और तद्‌धीन जारी की गई अधिसूचना की भी अनुपालना करेंगी (करेगा); ( iv) यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या घोषणा की गई है या यदि इकाई पात्र ं नहीं पाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त प्रोत्साहनो की रकम, ब्याज और शास्ति सहित वसूल की जाएगी; ( v) माल व्यौहारी (विनिर्माताओं) द्वारा न केवल विनिर्मित किया जाएगा अपितु उन द्वारा विक्रीत भी किया जाएगा और ये सम्बद्ध आद्यौगिक इकाइयों द्वारा क्रय किए गए या प्राप्त किए गए तैयार माल के लिए हिमाचल प्रदेश में पुर्नविक्रय हेतु खुला नहीं होगा; ( vi) इकाई ने उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो; और ( vii) इन प्रोत्साहनो का जी.एस.टी. प्रवृत्त होने के ं पश्चात्‌ पुनर्निर्धारण किया जाएगा।"।
786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-9/2015 dated

04/05/ 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 4th May, 2017

No. EXN-F(10)-9/2015.—In exercise of the powers conferred by section 9 and 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to amend Schedule-'B' appended to the said Act;

If any interested person likely to be affected by the proposed amendment has any objection(s) or suggestion(s), he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same.

787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 DRAFT AMENDMENTS OF SCHEDULE 'B'

In Schedule-'B' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after the existing item No.47, a new item No. 47- A shall be inserted , namely:—

Sr. No. Goods Conditions of exemption Commodity Code
"47-A Sale of goods manufactured by the new startups or new industries or innovation projects registered in Himachal Pradesh and engaged in processing of primary agriculture or horticulture or herbal produce (other than flour mills/rice sheller). The exemption shall be granted subject to the following conditions only:— ( i) the Exemption shall be granted only for a period of three years or till they reach a turnover of Rupees Two Crore per year whichever is earlier; ( ii) these incentives shall be admissible to the eligible units from the date of commencement of commercial production or from the date of this Notification, whichever is earlier; ( iii) the unit (registered dealer) shall comply with all the provisions of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, the Central Sales Tax Act, 1956 and the rules made thereunder and also the Notification issued thereunder; ( iv) if any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if the unit is found not eligible, the amount of incentives, so availed, shall be recovered alongwith interest and penalty; ( v) the goods should not only be manufactured but also sold by the dealers (manufacturers) themselves and it shall not be open for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale in Himachal Pradesh; ( vi) the Unit has obtained the eligibility certificate from the Department of Industries; and ( vii) these incentives shall be recast after coming into force of GST.".

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 अप्रैल, 2017

संख्याः ई. एक्स.एन-एफ(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब पूर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एकसाईज एक्ट, 1914 (1914 का 1) जो कि हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, की धारा 31 आरै 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब एक्साइर्ज फिस्कल आर्डरज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त आर्डरज" कहा गया है) में सात अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्‌ः-

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the excise able articles w.e.f. 1.4.2017 : —

Sr. No. Kind of Spirit Rate (In Rs.)
1. Import Fee:- I mport fee only on Bottled IMFS, imported from outside the State of Himachal Pradesh with EDP upto Rs. 2000/- per case shall be levied as under :— ( a) Foreign Liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer) R s. 20.00 per proof litre

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।

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[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)-1/2017 dated 07.04.2017

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th April, 2017

No. EXN-F(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act 2011 as in territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Reorganization789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 Act, 1966 (Act No.31 of 1966), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following further amendments in the Punjab Excise Fiscal Orders 1932 as amended from time to time (hereinafter called the "said Orders") with effect from 07.04.2017 :—

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the excise able articles w.e.f. 7.4.2017 : —

Sr. No. Kind of Spirit Rate (In Rs.)
1. Import Fee:- Import fee only on Bottled IMFS, imported from outside the State of Himachal Pradesh with EDP upto Rs. 2000/- per case shall be levied as under :— (a) Foreign Liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer) Rs. 20.00 per proof litre

By order Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

कमलेश कुमारी पत्नी अमर सिंह, निवासी भनोता, परगना उदयपुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--नाम बदलने बारा।

इस अदालत में कमलेश कुमारी पत्नी अमर सिंह, निवासी भनोता, परगना उदयपुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम कमलेश कुमारी है परन्तु ग्राम पंचायत भनौता के रिकार्ड में कमला गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कमलेश कुमारी पत्नी अमर सिंह, निवासी भनोता, परगना उदयपुर, तहसील चम्बा के नाम को ग्राम पंचायत भनौता, विकास खण्ड चम्बा के अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिया का नाम बदलने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। 790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

प्रवीण शर्मा पुत्र शिव लाल, निवासी मुहला ध्रोबी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में प्रवीण शर्मा पुत्र शिव लाल, निवासी मुहला ध्रोबी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पोते अंश शर्मा की जन्म तिथि 08-03-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवीण शर्मा पुत्र शिव लाल, निवासी मुहला ध्रोबी, तहसील चम्बा के पोते की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पोते की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

इन्द्रा कुमारी पुत्री देवी दास, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में इन्द्रा कुमारी पुत्री देवी दास, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1959 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्द्रा कुमारी पुत्री देवी दास, निवासी मुहल्ला सुल्तानपुर, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 कश्मीर सिंह पुत्र रुमाल सिंह, गांव करियां, डाकघर हरदासपुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में कश्मीर सिंह पुत्र रुमाल सिंह, गांव करिया, डाकघर हरदासपुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र पूर्व ठाकुर की जन्म तिथि 18-12-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कश्मीर सिंह पुत्र रुमाल सिंह, गांव करियां, डाकघर हरदासपुर, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

रफी पुत्र माम हुसैन, गांव रुकड़ाड, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रफी पुत्र माम हुसैन, गांव रुकड़ाड, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री मरुफा की जन्म तिथि 15-05-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रफी पुत्र माम हुसैन, गांव रुकड़ाड, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

खिनू पुत्र गौरख, गांव सक्रैना, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में खिनू पुत्र गौरख, गांव सक्रैना, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री अरुशी की जन्म तिथि 02-03-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि खिनू पुत्र गौरख, गांव सक्रैना, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

दलमीर पुत्र नज्म दीन, गांव गुवाडी, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में दलमीर पुत्र नज्म दीन, गांव गुवाडी, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री जुमा की जन्म तिथि 10-09-1997 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दलमीर पुत्र नज्म दीन, गांव गुवाडी, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

तुल्पो पत्नी गिरधारी, निवासी सेइल, परगना पंजला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में तुल्पो पत्नी गिरधारी, निवासी सेइल, परगना पंजला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पोती नामक वंशिका पुत्री सुनील की जन्म तिथि 29-02-2012 है परन्तु ग्राम पंचायत बाट में जन्म तिथि 05-04-2013 गलत दर्ज है प्रार्थिनी ने ग्राम पंचायत बाट में उसकी जन्म तिथि 29-02-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि तुल्पो पत्नी गिरधारी, निवासी सेइल, परगना पंजला, तहसील चम्बा की पोती की जन्म तिथि दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिनी की पोती की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बाट को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

नुरध पुत्र सुखमी, निवासी गोठणू, डाकघर राडी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत राडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में नुरध पुत्र सुखमी, निवासी गोठणू, डाकघर राडी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र भारत भूषण की जन्म तिथि 08-11-1999 है परन्तु ग्राम पंचायत राडी795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 में जन्म तिथि 03-01-1999 गलत दर्ज है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत राडी में उसकी जन्म तिथि 08-11-1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नुरध पुत्र सुखमी, निवासी गोठणू, डाकघर राडी, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि दरुस्ती करने बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत राडी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

नूर एहमद पुत्र शेर मोहम्मद, गांव गलोथा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में नूर एहमद पुत्र शेर मोहम्मद, गांव गलोथा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक शीना की जन्म तिथि 20-03-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नूर एहमद पुत्र शेर मोहम्मद, गांव गलोथा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

लाल सेन पुत्र फते मोहम्मद, गांव सियुंरा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में लाल सेन पुत्र फते मोहम्मद, गांव सियुंरा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री जुल्फा की जन्म तिथि 10-08-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल सेन पुत्र फते मोहम्मद, गांव सियुंरा, डाकघर पलियुर, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पल्युर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

केवल कुमार पुत्र कैलाश चंद, गांव कलसुई, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 इस अदालत में केवल कुमार पुत्र कैलाश चंद, गांव कलसुई, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र यश की जन्म तिथि 24-03-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि केवल कुमार पुत्र कैलाश चंद, गांव कलसुई, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

रोशन पुत्र अब्दुल्ला, गांव हंडोरा, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रोशन पुत्र अब्दुल्ला, गांव हंडोरा, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र शेर अली की जन्म तिथि 15-10-2009 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रोशन पुत्र अब्दुल्ला, गांव हंडोरा, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

मनोज कुमार पुत्र किशन चंद, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मनोज कुमार पुत्र किशन चंद, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 29-10-1994 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मनोज कुमार पुत्र किशन चंद, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री हंस राज पुत्र पंछी, गांव जुतरहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री हंस राज पुत्र पंछी, गांव जुतरहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत नडल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम हंस राज दर्ज है जोकि799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल जुतरहण के भू-इन्द्राज में मेरा नाम हंसो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल जुतरहण के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम हंसो उर्फ हंस राज दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री जगदीश पुत्र भीमा, गांव कण्डोलू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र भीमा, गांव कण्डोलू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत करवाल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम जगदीश दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल नगाली के भू-इन्द्राज में मेरा नाम दर्सो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल नगाली के भू-राजस्व के ईन्द्राज में मेरा नाम दर्सो उर्फ जगदीश दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चैनो उर्फ चैन लाल पुत्र मुंशी, गांव सिमण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री चैनो उर्फ चैन लाल पुत्र मुंशी, गांव सिमण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम चैनो उर्फ चैन लाल दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सिमणी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम चैनो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल सिमणी के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम चैनो उर्फ चैन लाल दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक...........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री वंशीलाल पुत्र रघू, गांव मौहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 प्रार्थी श्री वंशीलाल पुत्र रघू, गांव मौहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भजोत्रा के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम वंशीलाल दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सगोटी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम वंशी राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल सगोटी के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम वंशी राम उर्फ वंशीलाल दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Ram Kewal Chauhan s/o Shri Ram Chander Chauhan, r/o Dhara Below Sikh Line, Valmiki . . Applicant. Temple, Krishna Nagar Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Ram Kewal Chauhan s/o Shri Ram Chander Chauhan, r/o Dhara Below Sikh Line, Valmiki Temple, Krishna Nagar Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of the date of birth of his son namely Love Chauhan (DOB 4-8-2013) in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having and objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 02-06-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मई, 2017/15 वैशाख, 1939 Given under my hand and seal of the Court on this 2nd day of May, 2017.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-05-05.24_gazette_2017-05_05_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-05-05.24_gazette_2017-05_05_2017.