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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 27, 09 May 2017

Published 09 May 2017

Gazette no.
27
Gazetteid
27/GAZETTE/2017-09/05/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-05-09.27_gazette_2017-09_05_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

गृह-सी शाखा

अधिसूचना

तारीखः 25 अप्रैल, 2017

संख्याः गृह-सी(ए)1-6/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा 3 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27-राजपत्र/2017-09-05-2017 (1021) 1022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध हवाई अड्‌डा जुब्बडहट्टी (शिमला), भुन्तर (कुल्लू) और गगल (कांगडा) में ''ग्राऊंड हैंडलिंग, खानपान और वायु शिल्प ईंधन भरने'' के समस्त नियोजनों को लागू होंगे।

आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.-Home-C-(A)1-6/2010, dated

____________as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

Home-C Section

NOTIFICATION

Dated : 25th April, 2017

No.-Home-C-(A)1-6/2010.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, 1972 (Act No. 5 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of the Act ibid shall apply to all the employments of "Ground Handling, Catering and Air Craft Fuelling" in the Airports of Jubberhatti (Shimla), Bhunter (Kullu) and Gaggal (Kangra).

By order, PRABODH SEXENA, Principal Secretary (Home).

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वन विभाग

अधिसूूचूूचना

शिमला-171002, 20 अप्रैल, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26-11-2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-11-2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गोें द्वारा) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गोंं द्वारा) संशोधन नियम, 2017 है।

2. उपाबन्ध 'घ' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गोंं द्वारा) संशोधन नियम, 2013 के उपाबन्ध 'घ' में अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थातः--1023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 ''अनुुसुुसूूचूूची-1''

(नियम 8 (1) देखें)

प्राइवेट भूमि पर उगने वाली निम्नलिखित पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज के लिए अभिवहन पास की अपेक्षा से छूट

क्रम संख्या प्रजातियों का स्थानीय नाम प्रजातियों का वानस्पतिक नाम
1. काला सिरिस /ओई/सिरिस अलबिजीया प्रजाति
2. कचनार/करयाल बौहीनिया प्रजाति
3. सफेदा यूकैलिप्टस प्रजाति
4. किम्मू/चिम्मू/शैहतूत/तूत/ मैलबरी मोरस प्रजाति
5. पोपलर पोपलस डेलटियॉडिस
6. भारतीय विलो/बीयूंस सालिक्स प्रजाति
7. बैम्बू क्लमस/लाठी बांस/मग्गर/धरेंच/बांस ड न्ड्रोकेलेमस े स्ट्रिक्टस/ ड न्ड्रोकेलेमस े हेमिलटोनी/बेम्बुसा न्युटेन्स/ बेम्बुसा बैम्बु
8. क ुठ सोसारिया कोस्टस (सोसारिया लापा)*
9. काला जीरा बनियम परसिकम
10. जापानी शहतूत/पेपर मलबैरी ब्रोसिनिशिया पेपीरीफेरा
11. पेइक/कोई/कोश/कुनिस/कुनिश/न्यून एलनस निटिडा
12. खिड़क/खड़की 1. सेलटिस औस्ट्रालिस 2. सैलटिस टेटरेन्ड्रा
13. दरेक/बकिन म लिया एजादारच े
14. फगूड़ा/फेगुडा/त्यामल/तिमला/तिरमल/ अ ं जीरी/कलस्टर फिग/गुलर फाइकस प्रजाति
15. त न ू तूना सिलियेटा
16. जामुन सिजिजीयम क्यूमिनी
17. टीक/सगुन/सागवान टेकटोना ग्राडिंस
18. अर्जुन टरमिनेलिया अर्जुना
19. सिमल/शलमाटस बोम्बाक्स सिवा
20. बिहूल/बेयूल/भिमल/ भियूनल/ धमन ग ्रेबिया प्रजाति
21. पाजा/पदम प्रुनस सिरासस
22. कामला/रैनी/रोहण/रोहिनी/सिन्दूरी म लोटस फिलीपैन्सिस े
23. आम (वन्य प्रजाति) म ै गीफैरा ईड़िका ं
24. रिस्टक/रीठा/डोडे सेपिंडस मुकोरोसाई

*कुठ (साएसयूरिया कोस्टस /लप्पा) का निर्यात तथापि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अपेक्षा को पूर्ण करने के अध्यधीन होगा।

इस अनुसूची में सूचीबद्ध और प्राईवेट भूमि में उगने वाली पौध प्रजातियांें से अभिप्राप्त वन उपज का हटाया जाना और परिवहन करना निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार होगाः.

I. भूस्वामी स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी को पेड़ कटान प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित पैदावार सहित, इस अनुसूची में सूचीबद्ध पौध प्रजातियों से वन उपज के कटान करने के अपने आश्य को लिखित में सूचित करेगा।

II. वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस भूमि का, जिससे ऐसा कटान किया जाना प्रस्तावित है, का निरीक्षण कर सकेगा और पैदावार को सत्यापित करेगा। 1024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 III. वन परिक्षेत्र अधिकारी, भूस्वामी को प्राईवेट भूमि से अभिप्राप्त वन उपज के ब्यौरे दते े हुए पत्र जारी करेगा।

IV. भूस्वामी इस पत्र को सत्यापित की गई वन उपज के परिवहन के दौरान साथ ले जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-A(3)-4/2016 dated

20th April, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th April, 2017

No. FFE-B-A(3)-4/2016.—In exercise of the powers conferred by sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Route) Rules, 2013, notified vide this Department Notification of even number dated 26.11.2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 30th November 2013, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Amendment Rules, 2017.

2. Amendment of Annexure-D.—In the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013, in Annexure D, for Schedule - I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

Schedule-I

[See rule 8 (1)]

Forest Produce obtained from the following plant species Growing on Private land exempt from the requirement of Transit Pass.

Sr. No. Local Name of Species Botanical Name of Species
1. Kala Siris/Ohi/ Siris Albizia species
2. Kachnar/ Karial Bauhinia species
3. Safeda Eucalyptus species
4. Kimu/Chimu/Shahtoot/Tut/Mulbery Morus species
5. Poplar Populus deltoidis
6. Indian Willow/ Biuns Salix species
7. Bamboo culms/Lathi bans/Maggar/ Dharainch/ Bans Dendrocalamus strictus/Dendrocalamus hamiltonii/Bambusa nutans/Bambosa bamboo
8. Kuth
9. Kala Zira
10. Japanese Shehtoot/Paper mulbery
11. Paik/Koi/Kosh/Kunis/Kunish/Nyun
12. Khirk/Khadki
13. Darak/Bakin
14. Fagoora/phagoora/Tiamble/timla/tirm al/ anjiri/cluster fig/goolar
15. Toon
16. Jamun
17. Teak/Sagun/Sagwan
18. Arjun
19. Semal/Shalmaltas
20. Bihul/Beul/Bhimal/Bhiunal/Dhaman
21. Paza/Padam
22. Kamala /Raini/Rohan/Rohini/Sinduri
23. Aam (Wild Variety)
24. Rishtak/Ritha/Dode

*Export of Kuth (Saussurea Costus/lappa) will however be subject to fulfillment of requirement under Wild Life Protection Act, 1972.

The removal and transportation of the forest produce obtained from plants species listed in this schedule and growing on private lands shall be in accordance with the following provisions:—

i. The landowner shall intimate in writing to the concerned Range Forest Officer through the local Forest Guard of his intent to harvest produce from plant species listed in this schedule along with estimate of yield before starting the harvest.

ii. The Range Forest Officer may himself or through his representative inspect the land from which such harvest is proposed and verify the yield.

iii. Range Forest Officer shall issue a letter to the landowner giving detail of forest produce obtained from private land.

iv. The landowner shall carry this letter during transportation of the verified forest produce.".

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (Forests).

1026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd May, 2017

No. Per (AR) B(2) 1/2017.—In pursuance of Section 15 (3) of the Right to Information Act, 2005 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee consisting of the following:—

Chairman (i) Shri Virbhadra Singh Hon'ble Chief Minister

(ii) Shri Prem Kumar Dhumal Member Hon'ble Leader of the Opposition

(iii) Smt. Vidya Stokes Member Hon'ble Irrigation and Public Health Minister.

2. The aforesaid Committee will consider and recommend the name of the State Information Commissioner to operationalise the State Information Commission as envisaged in the Act ibid.

By order, Sd/- Chief Secretary.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला-171004

अधिसूचना

शिमला-4, 09 मई, 2017

संख्याःवि0स0/स्था0वि0परीक्षा/6-41/2000-IV.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्याः 6-41/2000-वि0स0, दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय के पात्र ऐसे राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या अंशतः उत्तीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में निहित विभागीय परीक्षा की तिथियां दिनांक 09, 10 एवं 11 जून, 2017 को निश्चित की गई हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :--

क्र. सं. दिनांक समय पेपर संख्या
1. 09-06-2017 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक I
2. 10-06-2017 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक II
3. 11-06-2017 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक IIII
1027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939

पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप होंगी ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री हेम राज सुपुत्र श्री बाल कृष्ण, निवासी गांव छाणा, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, . . प्रार्थी हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम बाल कृष्ण है, जोकि पंचायत मनोला के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गंढयार, पटवार वृत्त मनोला में घुंघर दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-05-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 03-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राम सिंह सुपुत्र श्री पाधा राम, निवासी गांव धरोटा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, . . प्रार्थी हि0 प्र0

बनाम1028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 आम जनता . . प्रत्यार्थीगण प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राम सिंह है, जोकि पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल धरोटा, पटवार वृत्त रुलियानी में चतरो दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-05-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Sanjeev Kumar बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Sanjeev Kumar पुत्र श्री Dhani Ram, निवासी Ghara, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grandmother की मृत्यु तिथि 13-10-2014 है परन्तु ग्राम पंचायत Ghara में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phoolan Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 13-5-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-4-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री जैसी राम बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जैसी राम पुत्र श्री दाशर राम, निवासी लांझणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता अजुध्या देवी की मृत्यु तिथि 31-03-1977 है परन्तु ग्राम पंचायत लांझणी में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अजुध्या देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-5-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-4-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री रोशन लाल बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रोशन लाल पुत्र श्री रोजगारी राम, निवासी लांझणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता जानो देवी की मृत्यु तिथि 15-02-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत लांझणी में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जानो देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-5-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-4-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939

In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Anshul Gupta s/o Shri Harsh Vardhan Gupta, r/o Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Sonali Bakshi d/o Bhupal Bakshi, r/o Surara Chamba Towan, Tehsil & District Chamba , H.P.

Versus

1. The General Public 2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 25-10-2015 at Dhari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 15-05-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 17-03- 2017.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshal, District Kangra, H.P.

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कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमती इन्दू देवी बनाम आम जनता विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।1031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 श्रीमती इन्दू देवी पत्नी राज कुमार, निवासी तखन्यारा, मौजा भाली, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्‌दमा दायर किया है कि मेरा नाम स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में इन्दू देवी दर्ज है जो कि सही है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल तखन्याड में नाम इन्दूवाला पुत्री अमर नाथ है जो कि गलत है। इसे दरुस्त किये जने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-05-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र नाम दरुस्ती किये जाने के आदेश पारित कर दिए जायेेंगे।

आज दिनांक 06-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटला, जिला कांगड़़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.-दरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 15-05-2017 श्री प्यारे लाल पुत्र टीटा राम, निवासी महाल बल्ल भूरियां, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बल्ल भूरियां, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल। प्रार्थी श्री प्यारे लाल पुत्र टीटा राम, निवासी महाल बल्ल भूरियां, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, वोटर व सेवा अभिलेख में प्यारे लाल दर्ज है, व उसका विख्यात व सही नाम भी प्यारे लाल ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बल्ल भूरियां, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल में उसका नाम प्यारे लाल के बजाए प्यार सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल बल्ल भूरियां, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल में दरुस्ती करवा करके प्यारे लाल के बजाए प्यार सिंह उपनाम प्यारे लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बन्दाहू, मौजा बन्दाहू, उप-तहसील थुरल में प्यार सिंह के बजाए दरुस्ती करवा करके प्यार सिंह उपनाम प्यारे लाल पुत्र टीटा दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 15-05-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा। 1032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 यह इश्तहार आज दिनांक 10-04-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव त्रैम्बली, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव त्रैम्बली, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुभाष चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल त्रैम्बली में प्रार्थी का नाम धोगरी राम दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 11-05-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 07-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 श्री रण सिंह, निवासी गांव चग्रेहड बनगोटा, डाकघर खद्धर, तहसील . . प्रार्थिनी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम1033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 श्री रण सिंह, निवासी गांव चग्रेहड बनगोटा, डाकघर खद्धर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिनी के पति का वास्तविक नाम रण सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल चग्रेहड बनगोटा में प्रार्थिनी के पति का नाम रणवीर सिंह दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 22-05-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 20-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Ravi Shankar s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Shushan, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi, H.P.

2. Smt. Parmila d/o Shri Tirath Raj, r/o Village Bhamsoi, P.O. Nagwain, Tehsil Aut, . . Applicants. District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ravi Shankar s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Shushan, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. and Smt. Parmila d/o Shri Tirath Raj, r/o Village Bhamsoi, P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Ravi Shankar s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Shushan, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-12-2015 according to Hindu rites and customs at Hanogi Mata Temple and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

1034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-05-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of April, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री जगदीश पुत्र श्री मांगा राम, निवासी ग्राम गाबड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र इन्द्राज जन्म तिथि।

श्री जगदीश पुत्र श्री मांगा राम, निवासी ग्राम गाबड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रीतिक कुमार की जन्म तिथि 11-09-2010, ग्राम पंचायत कटाहा शीतला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपने पुत्र रीतिक कुमार की जन्म तिथि 11-09-2010 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम गाबडा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटाहा शीतला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 11-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 1035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरी दत्त पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी घण्डूटी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र प्रवीन दत्त जिसकी जन्म तिथि 13-12-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत घण्डूटी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-05-2017 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्री प्रवीन दत्त का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-04-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री रमेश, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री रमेश, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री अलीशा ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 12-05-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-05-2017 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर अलीशा ठाकुर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 1036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 आज दिनांक 18-04-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत)

श्री देव राज पुत्र ईशर पुत्र जौहरी, जात हिन्दू गुज्जर, वासी बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त वमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 खेवट नं0 185, मिन 185, 186, 187, 188, 451 मिन 453 मिन, 568 स्थित महाल व मौजा बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम प्रतिवादी।

श्री देव राज पुत्र ईशर पुत्र जौहरी, जात हिन्दू गुज्जर, वासी बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस न्यायालय मेें दिनांक 29-06-2016 को आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन में उसका नाम गुरदेव पुत्र ईशर पुत्र जौहरी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन में उसका नाम गुरदेव पुत्र ईशर पुत्र जौहरी की बजाये देव राज पुत्र ईशर पुत्र जौहरी दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 12-05-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 12-4-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।1037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत)

श्री सतपाल सिंह पुत्र अच्छर पुत्र तुलसी राम पुत्र जवाहर पुत्र कुडा, जात हिन्दू गुज्जर, वासी महाल . . वादी। व मौजा बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त वमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 खेवट नं0 796, मिन खतौनी नं0 991 स्थित महाल व मौजा बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम प्रतिवादी।

श्री सतपाल सिंह पुत्र अच्छर पुत्र तुलसी राम पुत्र जवाहर पुत्र कुडा, जात हिन्दू गुज्जर, वासी बीटन, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस न्यायालय मेें दिनांक 04-02-2017 को आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन की खेवट नं0 796 मिन खतौनी नं0 991 में उसके पढ़दादा नाम वावू पुत्र चूहडा पुत्र नामालूम गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा बीटन में उसके पढ़दादा का नाम बावू राम पुत्र चुहडा पुत्र नामालूम की बजाये शिवू पुत्र कुडा पुत्र नामालूम दरुस्त दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 12-05-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 12-4-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।1038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2017/19 वैशाख, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-05-09.27_gazette_2017-09_05_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-05-09.27_gazette_2017-09_05_2017.