राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 मई, 2017
संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट(1)-2554.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0)पार्ट(4), दिनांक 30 अक्तूबर, 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा 33-राजपत्र/2017-19-05-2017 (1213) 1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध ''क'' के स्तम्भ 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "क" में :--
स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
"67 (सतासठ)"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।
------
[Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA)-2547 dated 12-05-2017 as
required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India].
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 12th May, 2017
In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(4), dated 30-10- 2008, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
2. Amendment of the column 2 of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III Recruitment and Promotion Rules, 2008:
For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:—
"67 (Sixty Seven)"
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).
1215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 FORESTS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 20th April, 2017
No. FFE-B-F (5)-6/2009.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the Policy for Managing Lantana (Lantana camara) in Himachal Pradesh enclosed as Annexure-X (8-pages) approved by the State Cabinet vide Memorandum under Item No. 11 on dated 10-04-2017.
By order, (TARUN KAPOOR), Additional Chief Secretary (Forests).
_________
Annexure-X
Policy Document
for
Managing Lantana (Lantana camara) in
Himachal Pradesh
HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
1. Background
Lantana camara (hereafter Lantana) is a pan-tropical weed. It occurs in diverse habitats and on a variety of soil types. It is a low erect vigorous shrub with stout recurved prickles and grows to 1.2-2.4 meters (or even more). It has a strong root system and it gives out a new flush of shoots even after repeated cuttings. Lantana is native to the tropical and sub-tropical regions of Central and South America. In India, it was first introduced in the early eighteenth century as an ornamental plant (Thakur et al., 1992) in Coorg, Dehradun and Kolkata. Since then it has invaded almost all the tropical areas across the country including Himachal Pradesh. It encroaches 13.2 million hectares besides forests and fallow lands. Its management costs per hectare are very high.
2. Invasion and Impacts on flora and fauna
Lantana aggressively proliferates and forms a dense mesh of bushes. This happens excessively at the edges of the forests with sparse canopy. It is known to produce allelochemicals that restricts the growth of other species under its canopy (Achhireddy & Singh, 1984). Hence, it replaces native flora, resulting in homogenous vegetation (Lamb, 1991). It significantly contributes to decline in the bio-diversity. Lantana can alter fire regimes in natural systems (Humphries & Stanton, 1992). Moreover fire has been reported to break the seed dormancy of lantana, causing high flash of invasion after fire treatment that is commonly used by forest department to restore the grasslands (Sharma et al., 2005). Consumption of its leaves has caused poisoning to cattle, buffalo, sheep and goats (Sharma et al., 1988). Over consumption of lantana leaves and shoots by wild herbivores has also been reported to be fatal for their health. Malarial mosquitoes have shown to be breeding in its dense thickets (Gujral & Vasudevan, 1983). Different varieties of ecosystem services have been altered by Lantana.
1216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 3. Management Interventions already made in the country and their outcome
Manual uprooting followed by replanting the native flora is the most preferred technique till now followed across the country. Resources are spent each year by Forest 4 Department for Lantana management, though not much success is achieved in the process. Popular methods are discussed below:
a. Fire.—This method is used for burning Lantana cover in grasslands and fallow lands. It is the most cost – effective technique in terms of efforts invested. However, many times native flora, nests of birds and shelter of other dependent fauna using the Lantana cover and other small animals are lost in the process. Moreover fire induces Lantana seed dormancy and hence high invasion Lantana is observed post fire (Hiremath and Sunderam, 2005).
b. Manual uprooting.—Lantana thickets along the roadside and in understory are manually removed. Presently, it is the only method practiced for clearing the understory invasion. However this method cannot be used at large scale owing to the intensive efforts and repeated treatments needed each year.
c. Chemical.—It involves the use of inorganic/organic herbicides. However the usage is limited by high cost of such programs. Moreover a detailed study on effects of such chemicals on components of biodiversity is needed before implementing such studies (Sharma et al., 2005).
d. Bio-control.—In India, Teleonemia scrupulosa Stal. was introduced for bio-control of Lantana. But, control agent could not cope with the vigorous regrowth of Lantana at the onset of the monsoon rains; the control agent itself suffered heavy mortality during the winter months. Moreover a detailed study of effects of such agents on other organism is needed before implementing it to other regions (Sharma, 1988).
e. Restoration.—Native plants are planted in the invaded patches (mostly after removing the major cover). However, desired result was not achieved. E.g. Ficus sp. and castor oil plants were planted to compete with Lantana, without much success (Troup, 1921).
f. Harvesting.—Few non-governmental organizations started experimenting with Lantana to make furniture, pulp extraction of aromatic oils, etc. However, the scale of such usage is very small compared to the current extensive Lantana cover (Troup, 1921).
g. Adaptive eradication.—One of the most preferred technique followed in the recent past was established by Babu et al. (2009). The procedure is; 1. cut below the root-stem transition zone 2. burn dried clumps 3. weed out Lantana saplings beneath the trees and 5 from the surface of drainage channels originating from the invaded and uprooted area 4. restore grasslands and mixed woodlands.
None of the present methods promises complete spatial or permanent eradication of lantana.
4. Level of Invasion in Himachal Pradesh
A survey was carried out during the year 2010-11 and 2015-16 in the State to know the extent and level of invasion. The survey was carried out in all Forest divisions at beat level and compartment wise by quadrant method. Forest areas of 2, 35,491.93 ha were found infested with Lantana with varying intensity. The seven territorial circles namely Dharamshala, Nahan, Hamirpur, Chamba, Bilaspur, Mandi and Shimla have significant infestation of Lantana. The intensity wise forest area infested with Lantana in the State is given below:
| I ntensity | <25% | 25%-50% | 50%-75% | >75% | Total |
| Area (ha) | 53203.82 | 68244.03 | 73778.35 | 40285.74 | 235491.93 |
| % | 22.59 | 28.98 | 31.32 | 17.11 | 100 |
5. Purpose of the policy
(i) To encourage all stake holders to work for Lantana eradication.
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ii) To encou
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nt ea 1218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 under productivity, increasing grazing lands for enhancing the livelihood of the rural populace is being given high priority. The per hectare costs of managing Lantana are very high and therefore the involvement of various stakeholders including private entrepreneurs, industrialist and youth clubs/mahila mandals/NGOs would greatly benefit in managing this weed. The eradicated lantana can be utilized for furniture production, artifacts, paper production, etc. This Policy envisages free of cost and incentive mechanism for eradication and usage of Lantana. The following guidelines are formulated which may be followed.
(A) The Forest Division wise and Circle wise detailed information of Lantana infested area with level of infestation will be made available by the Department on the official web portal.
(B) Lantana eradication will be carried out in the following broad categories:—
(i) By the Forest Department directly with its existing resources (No additional staff either on daily wage basis, contract etc. be asked for).
(ii) By the Forest Department through contractors/tendering.
(iii) By the Panchayati Raj bodies.
(iv) By organizations located in the area like Mahila Mandals, Yuvak Clubs, NGOs, and Village Forest Management Societies (VFMS).
(v) By private factories like industries or their agents using Lantana as raw material. (vi) By right holders.
(vii) By other Government Departments like Rural Development etc.
(C) Provision of funds
While Forest Department may utilize funds available under various schemes (no extra budget to be provided by the Government) which have provision for Lantana control as per norms of the scheme when it following (i) & (ii) above, funds will also be made available as following in other cases i.e. (iii) to (v). Convergence with MNREGA Funds will be aimed at.
(i) In cases where Panchayats, NGOs etc. are involved, the norms developed by Forest Department from time to time may be applicable. The current norms are attached as Annexure-I.
(ii) For private parties for use in industry by them or through their agents, 20% of approved norms of the department as incentive. Incentive will be provided only for 8 eradication of Lantana in high invasion areas during the first year of eradication subject to availability of the budget. No incentive will be given for eradication in the same area during subsequent years.
(D) Encouragement of Industry:
(i) For Lantana uprooted by Department or through Panchayats, NGO's etc.:
In case an industry located in Himachal Pradesh requires Lantana as a raw material, the cut or uprooted plants will be made available at road side free of cost.
(ii) Own area Allocations: Private industry located in H.P. may request for allocation of area for use of Lantana. This request will be made to the CF of the circle from where Lantana is required.
(a) The CF will make yearly requirement assessment and make indicative allocation of larger areas with high invasion level for 10 years in order to augment supplies of Lantana raw material on long term basis.
1219राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 (b) The CF will make firm allocation of area for eradication of Lantana only for one year at a time.
(c) Eradication of Lantana will be done by the concerned Private industry at their own costs along roadside areas.
(d) Private Industry can be given an incentive in areas without road access at the rate of 20% of the current norms for eradication of Lantana subject to availability of the budget with the department.
(e) In case budget is not available then private Industries will have to extract on their own.
(E) In above mentioned categories the concerned party/parties have to abide by the
following conditions in order to achieve the objective successfully.
(i) The Party/Parties will remove the lantana manually from the allotted areas through Cut Root Stock Method as discussed above. This method involves cutting the main tap root of Lantana plant beneath the coppicing zone (transition zone between stem base and rootstock). For this a specially designed digger (kudal) is used. Using this digger, the person cuts the main rootstock of lantana 3-5 cm below the soil surface by hitting the rootstock 3 or 4 times; while hitting the rootstock the blade of the digger gets lodged into the main tap root, at this point it is useful to move the handle of the digger in the forward direction away from the body of the person so as to severe the connection of the clump with the main tap root.
(ii) The period of Lantana eradication will be from 1st November to 31st January of the financial year. The Party/Parties will not cause any damage to the forests and 9 nearby plantations while cutting and removing the Lantana from the allotted areas/forests. They will not remove any other vegetation.
(iii) The Forest Department will maintain record/progress reports regarding removal of Lantana.
(iv) The forest areas will be restored post Lantana eradication by the Forest Department to grassland communities as per the ecological requirement or can be developed into a forest ecosystem by planting native species under various schemes of the Government.
__________
Annexure-I
Name of Scheme Name of
Revised Norms for 2016-17 Remarks Sr. No.
Component
Non Tribal
Tribal-1 Tribal-II
Area
Areas
(Kaylong & Jhalma Ranges of Lahual Division)
Amount in Rs.
Norms for Lantana Eradication Under NPV
1. Rehabilitation of Forest Areas infested with invasive Alien
Year-1 clearing of Lantana infested Areas
10400.00 NA NA Revised Norms include –cutting /removal /Disposal of1220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 Species upto 25% Lantana /Cut Root Stock method) Total 10400.00 NA NA Cleaning of Maintenance
Year-2-1st Maint.
Year-3-2nd
Maint.
2800 NA NA
1150 NA NA
Lantana (Sprouts) & seeding one time after first cut for new areas and three times throughout the year for maintenance of cleared areas Total 3950 NA NA
Year-1 Clearing of Lantana infested areas 2. Rehabilitation of Forest areas infested with invasive alien species upto 50%
16750.00 NA NA Broadcast
sowing of grass seed including cost of seed.
Total 16750.00 NA NA
Maintenance 4000 NA NA
Tending Operations
Year-2-1st
Maint.
Year-3—2nd
Maint.
2050 NA NA Contingency for tools photos documentation, workshops etc. Total 6050 NA NA
Year-1 Clearing of Lantana infested Areas 3. Rehabilitation of Forest Areas infested with invasive Alien Species upto 75%
21100 NA NA
Total 21100 NA NA Maintenance
Year-2 1st Maint.
Year-3-2nd
Maint.
4600 NA NA
2850 NA NA
Total 7450 NA NA
Note: These Norms are indicative and the works shall be chargeable as per actual.
1221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभाअधिसूचना
शिमला-171004, 18 मई, 2017
सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 18 मई, 2017 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--
''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के विशेष सत्र का आह्वान शुक्रवार, 26 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं ।
आचार्य देवव्रत,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
आदेश द्वारा :-
सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
-------
HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 18th May, 2017
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 18th May, 2017 is hereby published for general information:—
''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के विशेष सत्र का आह्वान शुक्रवार, 26 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं ।
आचार्य देवव्रत,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
By order :-
SUNDER SINGH VERMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939ब अदालत नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तिथि दायरा : 28-09-2016 तारीख पेशी : 12-06-2017 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र तरलोेका उपनाम तरलोक सिंह पुत्र लुदर, निवासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, . . प्रार्थी। तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप तहसील थुरल। इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र तरलोेका उपनाम तरलोक सिंह पुत्र लुदर, निवासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, सेवा अभिलेख व शैक्षणिक अभिलेख में सुरेन्द्र कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुरेन्द्र कुमार ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम सुरेन्द्र कुमार के बजाए सूरम सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सूरम सिंह के बजाए सूरम सिंह उपनाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार रजपत्र हि0 प्र0 के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, उप-तहसील थुरल में सूरम सिंह के बजाए दुरुस्ती करवा करके सूरम सिंह उपनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र तरलोका उपनाम तरलोक सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 12-06-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 01-05-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल।
-------
ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : .........2017
तारीख पेशी : 07-06-2017 श्रीमती गटां देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह, निवासी गांव डूहक खुर्द, डाकघर डूहक, उप-तहसील थुरल, . . प्रार्थिया। ग्राम पंचायत डूहक, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।1223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी : प्रार्थिया श्रीमती गटां देवी पुत्री श्री प्रमोध सिंह, निवासी गांव डूहक खुर्द, डाकघर डूहक, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 07-05-1955 को गांव डूहक खुर्द, ग्राम पंचायत डूहक में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत डूहक को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त गटां देवी की जन्म तिथि 07-05-1955 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-06-2017 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त गटां देवी की जन्म तिथि का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत डूहक को पारित कर दिया जाएगा।
ये ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-04-2017 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 /इ0 एम0/2017 अगली तारीख पेशी : 19-06-2017 दर्शन सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी दर्शन सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की लड़की मनीषा कुमारी का जन्म दिनांक 26-10-2013 को उसके गांव मलकाना, ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश लड़की का जन्म ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त बच्ची मनीषा कुमारी पुत्री श्री दर्शन सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-06-2017 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 02/2017 तारीख पेशी : 31-05-2017 शीर्षक.-जय किशन पुत्र ज्ञानी, निवासी महाल वदरेहड़, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती करने बारे।
जय किशन पुत्र ज्ञानी, निवासी महाल वदरेहड़, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम जय किशन है। जबकि महाल वदरेहड़, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में पुनी चन्द दर्शाया गया है। अतः महाल वदरेहड़, मौजा जौणा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
आम जनता श्री इन्द्रजीत बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री स्व0 रंगी लाल, निवासी गमरु, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता लीला देवी की मृत्यु तिथि 24-2-2015 है परन्तु ग्राम पंचायत गमरु में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त लीला देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-6-17 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-05-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।1225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 05-06-2017 केस नम्बर : 16/M.E./T/2017
1. श्री श्याम लाल पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव सुमा, डा0 डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती गीता देवी पुत्री चमारू, गांव कुटलू ग्रां, डा0 वढ़ाई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-4-2010 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सुमा में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 05-06-2017 केस नम्बर : 17/M.E./T/2017
1. श्री भीमी राम पुत्र श्री शोभा राम, निवासी गांव जकड़ेहल, डाकखाना डोघरी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती प्रवीना देवी पुत्री सिंधू राम, गांव कांलग, डा0 शोलगा, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता 1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-2-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जकड़ेहल में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 18/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 05-06-2017 1. श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव व डा0 व्यासर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती अनुराधा ठाकुर पुत्री खेम सिंह, गांव कजैव, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-3-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान व्यासर में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर1227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 19/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : ......................
1. श्री तनुज पठानिया पुत्र श्री इन्दर सिंह पठानिया, निवासी गांव वार्ड नं0 11, शास्त्री नगर, डा0 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती संजू कुमारी पुत्री पन्ना लाल, गांव व डा0 लारजी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-11-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान शास्त्री नगर में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 5-6-2017 केस नम्बर : 20/M.E./T/2017
1. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री रुप चन्द, गांव लम्बी झौड़, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती सुन्दर मणी पुत्री जूतू राम, गांव कलाण, डा0 शालंग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-4-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान लम्बी झौड में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 21/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 5-6-2017 1. श्री धर्म चन्द पुत्र श्री जय चन्द, गांव जलौहरा, डा0 शिरड़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती अनीता पुत्री माया राम, गांव वन्दरोल, डा0 वन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता1229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-01-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जलौहरा में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : ......................
केस नम्बर : 22/M.E./T/2017
1. श्री मंगल चन्द पुत्र श्री भीमी राम, गांव कोली बेहड़़, डाकखाना मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री पे्रख राम, गांव साराच, डा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-2-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोली बेहड़ में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर 1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 23/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 5-6-2017 1. श्री विनीत शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा, गांव लोअर ढालपुर, डा0 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती कोनिका शर्मा पुत्री सुरेन्द्र शर्मा, गांव व डा0 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 11-11-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान ढालपुर में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 5-6-2017 केस नम्बर : 24/M.E./T/2017
1. श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव जटेहर विहाल, डा0 कटराई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती छेरिंग दिकीद पुत्री कालजंग, गांव चिचम, डा0 किवर, जिला लाहौल व स्पिति (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 25-1-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जटेहर विहाल में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 5-6-2017 केस नम्बर : 25/M.E./T/2017
1. श्री शेर सिंह पुत्र श्री तारा चन्द, गांव भलोगी, डाकखाना कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती ओमा वती पुत्री लाल चन्द, गांव सौर, डा0 कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता 1232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-4-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान भलोगी में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 26/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 5-6-2017 1. श्री हेम राज पुत्र श्री राम नाथ, गांव नरेठी शिला, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती गीता देवी पुत्री अमर चन्द, गांव नरोगी शौरन, डा0 छेअर, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू . . प्रार्थीगण। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-7-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नेऊली में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर1233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 27/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 5-6-2017 1. श्री सन्जू पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव कोली बेहड़, डा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती गीता देवी पुत्री तोत राम, गांव व डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-5-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 19-3-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोली बेहड़ में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-6-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
वीर सिंह पुत्र श्री हिरु, निवासी गांव लपाह, डा0 मदाना, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वीर सिंह पुत्र श्री हिरु, निवासी गांव लपाह, डा0 मदाना, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित पेश किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड फाटी लपाह, कोठी शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में भगत राम पुत्र हिरु दर्ज है जोकि गलत है। जबकि इसके शिक्षा प्रमाण पत्र व अन्य में इसका नाम वीर सिंह पुत्र हिरु दर्ज है जोकि सही है राजस्व रिकार्ड फाटी लपाह उपरोक्त में इसका नाम भगत राम पुत्र हिरु के बजाये भगत राम उर्फ वीर सिंह पुत्र हिरु दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 5-6-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसे दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
आज दिनांक 2-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
रणजीत पुत्र श्री बृकमचन्द, निवासी गांव तुंघ, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में शादी ईन्द्राज करने बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रणजीत पुत्र श्री बृकमचन्द, निवासी गांव तुंघ, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम1235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में प्रार्थी की शादी दर्ज नहीं हुई है मुताबिक शपथ पत्र दिनांक 09-04-2015 को श्रीमती रुकमणि पुत्री डोले राम, निवासी सिंहण, डा0 वजाहरा, उप-तहसील सैंज वाली से हुई है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 5-6-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 4-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
मु0 नं0 :
जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
हि0 प्र0
श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जानक राम, निवासी जझार, डाकघर घाटु, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जानक राम, निवासी जझार, डाकघर घाटु, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र निखिल रायॅ की जन्म तिथि 22-02-2014 है लेकिन वह भूल के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत गमोग में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-06-2017 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 22-02-2014 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2017/29 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग) सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0
12-06-2017 वाद संख्या : तारीख दायरा तारीख पेशी 03/13B of 2017 15-03-2017
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कन्दी राम, निवासी गांव गददों कवालग, डा0 देलगी, तहसील व जिला . . प्रार्थी सोलन, हि0प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी आम जनता
विषय.--कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कन्दी राम, निवासी गांव गददों कवालग, डा0 देलगी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख गददों, खाता खतौनी नं0 169/185 में उसका नाम ओमी पुत्री श्री कन्दी राम दर्ज है जो कि गलत है जिसकी दरुस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के सन्दर्भ में आधार कार्ड, राशन कार्ड व पंचायत परिवार रजिस्टर की प्रतियां पेश की है जिसमें उसका नाम ओम प्रकाश पुत्र श्री कन्दी राम दर्ज है। अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर/ऐतराज हो तो वह दिनांक 12-06-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/ऐतराज हाजिर अदालत आ कर पेश कर सकता है अन्यथा ओम प्रकाश पुत्र श्री कन्दी राम प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमी के बजाये ओम प्रकाश पुत्र श्री कन्दी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 09-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।
मोहर।
उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है