राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 मई, 2017
संख्याः गृह (ए)एफ (13)-1/98-1.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का 5) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई 34-राजपत्र/2017-20-05-2017 (1237) 1238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 "अनुसूची ''क'' व ''ख" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते है, जिसमें, तारीख 1-5-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कालिकतः खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास करना प्राधिकृत किया जाएगाः-
''अनुसूची-क''
| क्रम संख्या | क्षेत्र और परिक्षेत्र | सैन्य विवरण | स्थानीय क्षेत्र का दाएं से बाएं विवरण |
| 1. | गांव कच्छियारी में टीका टाण्डा | रैंज का विस्तारण 5638070 के छोर के साथ 560891 पर विशेषतयः 2939 विन्दू तक। रिंग मिलन बिन्दू 548882 के छोर के साथ-साथ विशेषतयः खास बटानल 553867, विशेषतयः कच्छियारी 597868, 549887 पर बिन्दू 2814 के छोर के साथ से बिन्दू 2939 क े छोर तक। | InolL Labanian Dirakh Yalasu and loan Inol Auka Darakhatbar. |
| 2. | कच्छियारी खास चकबन कच्छियारी चकबन कोहाला टीका | -- | ई एक्स ओएल कच्छियारी नगरोटा रोड़ |
''अनुसूची-ख"
| क्रम संख्या | टीका/गांव | खसरा नंबर | कुल खसरा नम्बर | कुल रकवा (हैक्टेयर में) |
| 1. | सुनेहड़ घुरकड़ी | 531/44 | 1 | 1-22-28 |
| 2. | चकबन घुरकड़ी | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37/09, 39/10, 36/9, 38/10, 40/11, 42/15, 44/16, 46/17, 48/29, 12, 47/17, 23, 26, 27, 28, 49/29, 30, 31, 34, 35, 24, 32, 33, 41/11, 13, 14, 43/15, 45/16, 21, 22, 25, 18, 19, 20 | 42 | 59-75-52 |
| 3. | चकबन कोहाला | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 18, 21, 22, 7, 12, 13, 15, 4, 37, 43, 44, 45, 46, 47 | 26 | 15-64-63 |
| 4. | कच्छियारी | 1064, 1062, 1056, 1058, 1083, 1084, 1105, 1126, 1136, 1127, 1130, 1140, 1007, 1012, 1031, 1055, 1074, 1085, 1096, 1097, 1168, 1059, 1060, 1061, 1057, 1063, 1428/ 1065, 1430/1065, 1426/1065, 1427/1065, 1429/1065, 1431/1065, 1066, 1004, 1151, 1234/1155, 1235/1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1153, 1154, 1163, 1602/ 1159, 1603/1159, 1146, 1189/1045, 1187/1045, 1041, 1042, 1368/1075, 1369/1075, 1081, 1372/1082, 1373/ 1082, 1214/1076, | 222 | 18-52-33 |
| 1216/1076, 1016, 1017, 1011, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1147, 1148, 996, 1003, 997, 1260/1169, 1259/1169, 1170, 1378/1174, 1376/1172, 1377/ 1172, 1445/1379, 1446/1379, 1175, 1522/1380/1176, 1521/1380/1176, 1381/1176, 1178, 1179, 1181, 1180, 1162, 1165, 1166, 1184, 1186, 1262/1187, 1188, 1261/ 1187, 1018, 1164, 998, 1150, 999, 1009, 1639/1008, 1638/1008, 1010, 1118, 1103, 1245/1100, 1152, 1295/1034, 1296/1034, 1033, 1035, 1032, 1043, 1044, 1144, 1145, 1046, 1190/1047, 1194/1048, 1195/1048, 1192/1047, 1304/1142, 1455/1303, 1466/1143, 1141, 1467/1143, 1013, 1010, 1012, 1021, 1020, 1030, 1053, 1054, 1051, 1052, 1050, 1015, 1167, 1183, 1382/1182, 1383/1182, 1185, 1073, 1211/1077, 1213/1077, 1463/1078, 1120, 1443/1135, 1462/1078, 1079, 1371/1080, 1370/1080, 1086, 1087, 1088, 1091, 1071, 1089, 1090, 1093, 1242/ 1094, 1247/1095, 1244/1100, 1246/1092, 1243/1094, 1072, 1067, 1432/1068, 1434/1068, 1070, 1433/1068, 1099, 1092, 1104, 1111, 1101, 1117, 1106, 1108, 1109, 1113, 1114, 1107, 1115, 1116, 1572/1102, 1571/1102, 1573/1110, 1574/1110, 1634/1112, 1635/1112, 1098, 1119, 1498/1121, 1497/1121, 1501/1442, 1123, 1500/ 1442/1123, 1499/1121, 1441/1123, 1436/1123, 1435/ 1123, 1437/1123, 1438/1123, 1439/1123, 1440/1123, 1124, 1122, 1125, 1137, 1139, 1138, 1129, 1133, 1134, 1131, 1132, 1149, 1246/1095, 1445/1135 | ||||
| 5. | टाण्डा कच्छियारी | 1, 2, 3, 5, 204, 205, 206, 207, 284, 285, 286, 287, 298, 300, 301, 303, 304, 309 | 18 | 22-66-78 |
| 6. | चकबन कच्छियारी | 1, 2, 1/1, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10 | 75-31-37 | |
| कुल रकवा . . | 193-12-91 (476.74 एकड) |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)। 1240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) F (13)-1/98-1, dated .............. , 2017 as required under clause (3) of articale 348 of the constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th May, 2017
No. Home (A) F (13)-1/98-1.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act 5 of 1938), and all other power enabling him in this ¾half, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to define the area specified in the Schedule 'A` and `B` given below, as an area within which, for a period of 5 years from 08-05-2017 periodically carrying out of field firing and Artillery practices shall be authorized :—
"Schedule-A"
| Sr. No. | Area and locality | Military description | Local description of area from right to left |
| 1. | Tikka Tanda in village Kachiari | The extend of range is exclusive pt. 2939 at 560891 along ridge to 5638070. Exclusive Batanal 553867 Exclusive Khas Kachiari 597868 along ridge to ring contour 548882 along ridge to pt. 2814 at 549887 along ridge to pt. 2939 | InoIL Labanian Dirakh Yalasu and loan Inol Auka Darakhatbar |
| 2. | Kachiari Khas, chakban, Kachiari Chakban Kohala Tikka | ---- | Exol Kachiari Nagrota Road |
"Schedule-B"
| Sr. No. | Tikka/ Village | Tehsil & Distt | Khasra Nos. | Total Khasra Numbers | Total Area (Hect) |
| 1. | Sunehar Ghurkari | Kangra | 531/44 | 1 | 1-22-28 |
| 2. | Chakban Ghurkari | Kangra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37/09, 39/10, 36/9, 38/10, 40/11, 42/15, 44/16, 46/17, 48/29, 12, 47/17, 23, 26, 27, 28, 49/29, 30, 31, 34, 35, 24, 32, 33, 41/11, 13, 14, 43/15, 45/16, 21, 22, 25, 18, 19, 20. | 42 | 59-75-52 |
| 3. | Chakban Kohala | Kangra | 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 18, 21, 22, 7, 12, 13, 15, 4, 37, 43, 44, 45, 46, 47. | 26 | 15-64-63 |
| 4. | Kachiari | Kangra | 1064, 1062, 1056, 1058, 1083, 1084, 1105, 1126, 1136, 1127, 1130, 1140, 1007, 1012, 1031, 1055, 1074, 1085, 1096, 1097, 1168, 1059, 1060, 1061, 1057, 1063, 1428/1065, 1430/1065, 1426/1065, 1427/1065, 1429/1065, 1431/1065, 1066,1004, 1151, 1234/1155, 1235/1155, | 222 | 18-52-33 |
| 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1153, 1154, 1163, 1602/1159, 1603/1159, 1146, 1189/1045, 1187/1045, 1041, 1042, 1368/1075, 1369/1075, 1081, 1372/1082, 1373/1082, 1214/1076, 1216/1076, 1016,1017, 1011, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1147, 1148, 996, 1003, 997, 1260/1169, 1259/1169, 1170, 1378/1174, 1376/1172, 1377/1172, 1445/1379, 1446/1379, 1175, 1522/1380/1176, 1521/1380/1176, 1381/1176, 1178, 1179, 1181, 1180, 1162, 1165, 1166, 1184, 1186, 1262/1187, 1188, 1261/1187, 1018, 1164, 998, 1150, 999, 1009, 1639/1008, 1638/1008, 1010, 1118, 1103, 1245/1100, 1152, 1295/1034, 1296/1034, 1033, 1035, 1032, 1043, 1044, 1144, 1145, 1046, 1190/1047, 1194/1048, 1195/1048, 1192/1047, 1304/1142, 1455/1303, 1466/1143, 1141, 1467/1143, 1013, 1010, 1012, 1021, 1020, 1030, 1053, 1054, 1051, 1052, 1050, 1015, 1167, 1183, 1382/1182, 1383/1182, 1185, 1073, 1211/1077, 1213/1077, 1463/1078, 1120, 1443/1135, 1462/1078, 1079, 1371/1080, 1370/1080, 1086, 1087, 1088, 1091, 1071, 1089, 1090, 1093, 1242/1094, 1247/1095, 1244/1100, 1246/1092, 1243/1094, 1072, 1067, 1432/1068, 1434/1068, 1070, 1433/1068, 1099, 1092, 1104, 1111, 1101, 1117, 1106, 1108, 1109, 1113, 1114, 1107, 1115, 1116, 1572/1102, 1571/1102, 1573/1110, 1574/1110, 1634/1112, 1635/1112, 1098, 1119, 1498/1121, 1497/1121, 1501/1442/1123, 1500/1442/1123, 1499/1121, 1441/1123, 1436/1123, 1435/1123, 1437/1123, 1438/1123, 1439/1123, 1440/1123, 1124, 1122, 1125, 1137, 1139, 1138, 1129, 1133, 1134, 1131, 1132, 1149, 1246/1095, 1445/1135. | |||||
| 5. | Tanda Kachiari | Kangra | 1, 2, 3, 5, 204, 205, 206, 207, 284, 285, 286, 287, 298, 300, 301, 303, 304, 309 | 18 | 22-66-78 |
| 6. | Chakban Kachiari | Kangra | 1, 2, 1/1, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10 | 14 | 75-31-37 |
| Total Area . . | 193-12-91 (476.74 Acres) |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
1242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)निविदा-एवं-नीलामी सूचना
शिमला-171001, 17 मई, 2017
उद्योग-भू(खनि-4)लघु-24/2003-1335.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला ऊना में पड़ने वाली 7 लघु खनिज खानों/खडडों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्वेश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खडडों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खडडों की खूली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खडड् का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है ।
निविदाएं खनि अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 19-06-2017 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खडड्ों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 20-06-2017 को प्रातः 11.00 बजे उक्त खानों/खडडों की खुली नीलामी महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र ऊना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के सभागार में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खडडों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, ऊना जिला ऊना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतू खानों/खडडों की जानकारी विभागीय web site himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।
कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-
1. पैनकार्ड ।
2. खन्न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्रा। (No Mining Dues)
3. अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) जोकि खनि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
4. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय ऊना में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे । 5. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/- रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे । नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, ऊना से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।1243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 6. बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, ऊना, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता/ निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी ।
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे ।
9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी ऊना के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मूल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, ऊना के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
निदेशक उद्योग।
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DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT UNA PROPOSED FOR TENDER-CUM-
AUCTION
| Sr. No. | Name of the Quarry | Khasra No. | Area | Mauza/ Mohal | Name of Mineral | Reserve Price (Amount in Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Nangran (Block 1) Swan RIVER | 2044, 2045, 2042, 2043, 2041, 2040, 2035, 2036, 2039, 2034, 2037, 2038, 2033, 2032, 2031 & 2030 | (05-69-16 Hect.) | Nangran, Jhikla | Sand, Stone & Bajri | 3700000/- ( 37 Lakhs) |
| 2. | Nangran (Block 2) Swan RIVER | 2014, 2015, 2016 2010, 2011, 2012, 2013, 1984, 1983, 1982, 1981 1978, 1977, 1975 & 1974 | (05-61-74 Hect.) | Nangran, Jhikla | -do- | 3600000/- ( 36 Lakhs) |
| 3. | Nangran (Block 3) Swan RIVER | 1967, 1968, 1969 1970, 1966, 1965 1964, 1602, 1596 1591, 1590, 1601 1598, & 1595 | (05-15-34 Hects.) | Nangran, Jhikla | -do- | 3300000/- ( 33 Lakhs) |
| 4. | Nangran (Block 4) Swan RIVER | 1600, 1599, 1594 1593, 1587, 1561 1562, 1586, 1579 | (10-28-80 Hects) | Nangran, Jhikla | -do- | 6700000/- ( 67 Lakhs) |
| 1563, 1564, 1585 1580, 1578, 1565 1566, 1567, 1573 1572, 1570, 1569 & 1568 | ||||||
| 5. | Nangran (Block 5) Swan RIVER | 712, 709, 708, 702, 703, 704, 696, 695, 694, 693, 690, 691, 692, 685, 683, 684, 680, 661 & 662 | (07-23-42 Hects.) | Nangran, Jhikla | -do- | 4700000/- ( 47 Lakhs) |
| 6. | Jankur (Block 1) Swan River | 29 | (13-21-32 Hects.) | Khas Jankur | -do- | 8600000/- ( 86 Lakhs) |
| 7. | Jankur (Block 2) Swan River | 9 | (06-72-04 Hects.) | Khas Jankur | -do- | 4400000/- ( 44 Lakhs) |
निविदा-एवं-नीलामी शर्तें
1. विभाग द्वारा जिला ऊना में खाली पड़ी लघु खनिज की खानों को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।
2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।
4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय- समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथी से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रूपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रूपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रूपये प्रति बोली के हिसाव से देनी होगी।1245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदयास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/ नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/ नीलामी से पूर्व खनन् अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डाें हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडो़ की बोली दे सकता है।
10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। 11. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्र्तगत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत् करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त 1246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। 15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली बिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्र्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/ बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाऐ गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्र्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी ।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सी0बी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।
19. खान/नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहूंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।1247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजि भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/ व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
23. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
24. खन्न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।
26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्रों को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।
27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा।
28. खन्न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/ 2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे। 30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
31. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।
32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तो ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।1248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT FORM-8
(See rule-11)
NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN
Shimla, the 1st April, 2017
No. HIM/TP/PJT/DP-Nadaun/2004/ Vol-II/12-30.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the draft Development Plan for Nadaun Planning Area is hereby published and the Notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
3. The Planning Officer Town Planning Office, Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
4. The Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
The particulars of the said draft Development Plan have been specified in the Schedule below.
If there be any objection or suggestion with respect to the said draft Development Plan, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh or to the Planning Officer Town Planning Office, Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh. or to the Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradeshwithin thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
SCHEDULE
1. The Existing Land Use Maps.
2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan.
1249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 3. The phasing of implementation of the draft Development Plan as suggested by theDirector.
4. The provisions for enforcing the draft Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.
5. An approximate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation of the draft Development Plan.
Place: Shimla
Date: 1-4-2017
Sd/- (SANDEEP KUMAR) Director Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla–171009.
__________
SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th May, 2017
No.Fin-2-C-(12)-3/2017.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the loan :
1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.
Allotment to Non-Competitive Bidders :
3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).
1250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Place and Date of Auction :4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on May 23, 2017. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on May 23, 2017.
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.
(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.
Result of the Auction :
5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on May 24, 2017.
Method of Payment :
6. Successful bidders will make payments on May 24, 2017 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on May 24, 2017.
Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on May 24, 2027.
Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on November 24 and May 24.
Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh Sd/- Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Finance Department.
1251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939In the Court of Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)-176 110
1. Joginder Singh aged 28 years s/o Bhagwan Dass, r/o Village Bharthun, P.O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
2. Sangeeta aged 27 years d/o Rattan Singh Chauhan, r/o Village Hartar, P.O. Mashak, Tehsil Chakota, District Dehradun (UK).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shri Joginder Singh aged 28 years s/o Bhagwan Dass, r/o Village Bharthun, P.O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Sangeeta aged 27 years d/o Rattan Singh Chauhan, r/o Village Hartar, P.O. Mashak, Tehsil Chakota, District Dehradun (UK) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 17-04-2017 at Murli Manohar Mandir Sujanpur, Tehsil Sujanpur District Hamirpur, HP as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 12-06-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 09-05-2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110
1. Vijay Kumar aged 27 years s/o Fina Ram, r/o Village Kalmoni, P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
2. Sonika aged 19 years d/o Prem Chand, r/o Village Gharthun, P.O. Konna, Tehsil . . Applicants.
Palampur, District Kangra, HP.
Versus
General Public
1252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Subject :—Notice of the Intended Marriage.Vijay Kumar aged 27 years s/o Fina Ram, r/o Village Kalmoni, P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Sonika aged 19 years d/o Prem Chand, r/o Village Gharthun, P.O. Konna, Tehsil Palampur, District Kangra, HP have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2017. The objections received after 05-06-2017 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 05-05-2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110
1. Rajesh Kumar aged 25 years s/o Shri Braham Dass, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
2. Rajni Devi aged 22 years d/o Shri Bhagwan Dass, r/o Village Jangal Khas P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Rajesh Kumar aged 25 years s/o Shri Braham Dass, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Rajni Devi aged 22 years d/o Shri Bhagwan Dass, r/o Village Jangal Khas P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 25-10-2016 at Shiv Mandir Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 02-06-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
1253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Issued today on 01-05-2017 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110
1. Sushil Kumar aged 21 years s/o Shri Piar Chand, r/o Village Mehalru, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Pooja Devi aged 18 years d/o Bahadur Singh, r/o Ward No. 8, P.O. & Tehsil Baddi, . . Applicants.
District Solan, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Notice of the Intended Marriage.
Sushil Kumar aged 21 years s/o Shri Piar Chand, r/o Village Mehalru, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Pooja Devi aged 18 years d/o Bahadur Singh, r/o Ward No. 8, PO & Tehsil Baddi, District Solan, H.P. have filed an application in the court undersigned under Section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calender years.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-08-2017. The objections received after 03-08-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 03-05-2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Dheeraj Kumar s/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Koti, District Mandi, H.P.
1254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 2. Smt. Anita Kumari d/o Shri Murari Lal, r/o Village Batahar, P.O. Bloh, Tehsil Kotli, . . Applicants. District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Dheeraj Kumar s/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Koti, District Mandi, H.P. and Smt. Anita Kumari d/o Shri Murari Lal, r/o Village Batahar, P.O. Bloh, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. (at present wife of Shri Dheeraj Kumar s/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Chaloh, P.O. Saigaloo, Tehsil Koti, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-07-2016 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-06-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 3rd day of May, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Manjeet Singh s/o Shri Gurbax Singh, r/o H. No. 12 Kalso Cottage Gandhi colony Bijni, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.
2. Smt. Anita Kumari d/o Shri O.P. Guleria, r/o Village Badah, P.O. Mohal, Tehsil & . . Applicants. District Kullu, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Manjeet Singh s/o Shri Gurbax Singh, r/o H. No. 12 Kalso Cottage Gandhi colony Bijni, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Anita Kumari d/o Shri O.P. Guleria, r/o Village Badah, P.O. Mohal, Tehsil & District Kullu, H. P. (at present wife of Shri1255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Manjeet Singh s/o Shri Gurbax Singh, r/o H. No. 12 Kalso Cottage Gandhi colony Bijni, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2004 according to Hindu rites and customs at Guru Govind Singh Gurudwara Paddal Mandi, and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 5th day of May, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Rakesh s/o Shri Harish Kumar, r/o H. No. 242/4 Suhra Mohalla Mandi, District Mandi, H.P.
2. Smt. Mamta d/o Shri Baldev Singh, r/o Village Buhla Nawan, P.O. Chowk, Tehsil . . Applicants. Palampur, District Kangra, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Rakesh s/o Shri Harish Kumar, r/o H. No. 242/4 Suhra Mohalla Mandi, District Mandi, H.P. and Smt. Mamta d/o Shri Baldev Singh, r/o Village Buhla Nawan, P.O. Chowk, Tehsil Palampur, District Kangra, H. P. (at present wife of Shri Rakesh s/o Shri Harish Kumar, r/o H. No. 242/4 Suhra Mohalla Mandi, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-05-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
1256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 Issued today on 5th day of May, 2017 under my hand and seal of the court.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :—
1. Shri Pitember Verma s/o Shri Khem Singh, r/o Bandal, P.O. Kholanal, Tehsil Bali Chowki, District Mandi, H.P.
2. Smt. Anita Thakur d/o Shri Aeb Raj, r/o Dhadhol, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District . . Applicants. Mandi (H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Pitember Verma and Smt. Anita Thakur have filed an applicationon dated 15-03-2017 along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-02-2017 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-06-2017, The objection received after 12-06-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 08-05-2017 under my hand and seal of the court.
Seal. RAGHAV SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
_________
ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव शिन्ती, डा0 गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता 1257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव शिन्ती, डा0 गानवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादी ने अपनी पुत्री रिहाना का नाम व जन्म तिथि 01-06-2015 का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर लबाना सदाना में घर से बाहर नौकरी के कारण समय पर दर्ज न करवा सका है। अब वादी पंचायत अभिलेख लबाना सदाना के परिवार रजिस्टर में अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख के जन्म तिथि रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।
--------
ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) कुमारी रखीला पुत्री श्री ईस्सा, निवासी गांव कुटूनाला, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
कुमारी रखीला पुत्री श्री ईस्सा, निवासी गांव कुटूनाला, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादिया का नाम व जन्म तिथि 10-08-1996 का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर शिंगला में दर्ज न है। अब वादिया पंचायत अभिलेख शिंगला के परिवार रजिस्टर में अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख के परिवार रजिस्टर व जन्म तिथि रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले 1258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।
--------
ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती रीना पुत्री श्री जेठू राम, निवासी गांव जडीन्ड, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती रीना पुत्री श्री जेठू राम, निवासी गांव जडीन्ड, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादिया ने अपनी शादी गोपाल पुत्र वीर भद्र जो कि मूल निवासी नेपाल के साथ सम्पन्न की है जिसके साथ वादिया के एक पुत्र अमीत व एक पुत्री गुन्जन पैदा हुए हैं वादिया अपने पुत्र अमीत का नाम व जन्म तिथि 28-07-2013 व पुत्री गुन्जन जन्म तिथि 07-09-2015 का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर धार-गौरा में समय पर दर्ज न करवा सकी है। अब वादिया पंचायत अभिलेख धार-गौरा के परिवार रजिस्टर में अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथियों का इन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया श्रीमती रीना की पुत्री व पुत्र का नाम व जन्म तिथियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख के परिवार रजिस्टर व जन्म तिथि रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।1259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गांव कराली, डा0 नरैण, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादिया। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गांव कराली, डा0 नरैण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादिया की एक पुत्री अवन्तिका जन्म तिथि 03-02-2016 का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर नरैण में समय पर दर्ज न करवा सकी है। अब वादिया पंचायत अभिलेख नरैण के परिवार रजिस्टर में अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया श्रीमती मीना देवी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख के परिवार रजिस्टर व जन्म तिथि रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/ एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।
--------
ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मुहम्मद शफी पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। पंचायत अभिलेख में शादी का इन्द्राज बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
1260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 श्री मुहम्मद शफी पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका विवाह दिनांक 01-03-2015 को उनके रीति-रिवाज के अनुसार मरीना बीबी पुत्री श्री मन्सा अली, निवासी गांव व डा0 दतनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के साथ सम्पन्न हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है अब वादी स्थानीय पंचायत अभिलेख बधाल के विवाह रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुहम्मद शफी व मरीना बीबी के विवाह का पंजीकरण पंचायत अभिलेख बधाल के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में विवाह के पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।
--------
ब अदालत श्री विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री कुरेश मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अलाम, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। पंचायत अभिलेख में शादी का इन्द्राज बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री कुरेश मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अलाम, निवासी गांव बधाल, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका विवाह दिनांक 01-01-2014 को उनके रीति-रिवाज के अनुसार शमीना पुत्री श्री मन्सा अली, निवासी गांव व डा0 दतनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के साथ सम्पन्न हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है अब वादी स्थानीय पंचायत अभिलेख बधाल के विवाह रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त कुरेश मोहम्मद व शमीना के विवाह का पंजीकरण पंचायत अभिलेख बधाल के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में विवाह के पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।1261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
विवेक नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर।
--------
ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 01/2017
तारीख दायर : 29-04-2017 श्री रुप दास पुत्र स्व0 श्री अमर दास, निवासी गांव काशा, डा0 काशापाट, उप-तहसील तकलेच, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज खाता/खतौनी नं0 139/421, कित्ता 26, रकबा तादादी 01-89-19 है0 वाका चक काशा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
यह दरख्वास्त श्री रुप दास पुत्र स्व0 श्री अमर दास, निवासी गांव काशा, डा0 काशापाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर रुप दास पुत्र अमर दास दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक काशा के खाता/खतौनी नं0 139/421, कित्ता 26, रकबा तादादी 01-89-19 है0 के खाना मालिक में वादी का नाम रुप सिंह व पिता का नाम छोई दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम रुप सिंह के स्थान पर रुप दास व पिता का नाम छोई के स्थान पर अमर दास दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम व पिता का नाम उपरोक्त माल कागजात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी व उसके पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2017/30 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 नीतू पुत्री श्री रविन्द्र दत, गांव शिलावणी, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
(1) आम जनता,
(2) प्रधान ग्राम पंचायत जावग छमरोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म-तिथि ग्राम पंचायत जावग छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नीतू पुत्री श्री रविन्द्र दत, गांव शिलावणी, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है :-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तिथि |
| 1 | पलवी | पुत्री | 08-11-2011 |
अतः ग्राम पंचायत जावग छमरोग, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 05-06-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत जावग छमरोग, तहसील चौपाल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 01-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। मस्त राम बघाईक, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है