राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 4 अगस्त, 2017
संख्या जीएडी-बी-(ए) 1-10/2013-1 (ऊना).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला ऊना में एक नई उप-तहसील गगरेट सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
97-राजपत्र/2017-9-08-2017 (4855) 4856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ 6 में यथा दर्शित 10 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील गगरेट, जिसका मुख्यालय कलोह में होगा, का, तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-
| उप-तहसील का नाम | उप-मण्डल का नाम | तहसील का नाम | जिला | मुख्यालय | सम्मिलित पटवार वृत्त | तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए |
| गगरेट | अम्ब | घनारी | ऊना | कलोह | 1. बढेडा 2. कोयड़ी 3. लोहारली 4. कुठेड़ा जसवालां 5. टटेड़ा 6. ओयल 7. बडोह 8. कलोह 9. गगरेट 10. अम्बोटा | घनारी |
उप तहसील गगरेट के सृजन के उपरान्त तहसील घनारी की संरचना निम्न प्रकार से होगी :-
| तहसील का नाम 1 | उप-मण्डल का नाम 2 | जिला 3 | पटवार वृा 4 |
| घनारी | अम्ब | ऊना | 1. मरवाड़ी 2. दौलतपुर 3. चलेट 4. मवा कोहला 5. नंगल जरियालां 6. घनारी 7. अम्बोआ 8. दियोली 9. संघनेई 10. गोन्दपुर बनेहड़ा |
| 11. जोह 12. पिरथीपुर 13. कुनेरन 14. सलोह 15. नकडोह 16. फतेहपुर 17. डंगोह 18. भद्रकाली 19. भंजाल |
आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-10/2013-I (Una)
dated 4-8-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th August, 2017
No. GAD-B-(A)-1-10/2013-1 (Una).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub-Tehsil Gagret in District Una may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Gagret with its headquarter at Kaloh in District Una, Himachal Pradesh consisting of 10 Patwar Circles shown in column 6 below, with immediate effect:—
| Name of the Sub- Tehsil | Name of Sub- Division | Name of Tehsil | District | Headquarter | Patwar Circles Included | Name of Tehsil from where excluded |
| Gagret | Amb | Ghanari | Una | Kaloh | 1. Badheda 2. Koyari 3. Loharli 4. Kuthera Jaswalan 5. Tatera 6. Oyel 7. Badoh 8. Kaloh 9. Gagret 10. Ambota | Ghanari |
The composition of Tehsil Ghanari after creation of Sub-Tehsil Gagret will be as under:—
| Name of Tehsil | Name of Sub-Division | District | Name of Patwar Circles |
| Ghanari | Amb | Una | 1. Marwari 2. Daulatpur 3. Chalet 4. Mawa Kohala 5. Nangal Jariyalan 6. Ghanari 7. Amboa 8. Diyoli 9. Sanghnei 10. Gondpur Banehra 11. Joh 12. Pirthipur 13. Kuneran 14. Saloh 15. Nakdoh 16. Fatehpur 17. Dangoh 18. Bhadarkali 19. Bhanjal |
By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.
4859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Dated, the 1st August, 2017
No. HHC/Admn. 3(510)/2000-I.—06 days earned leave on and with effect from 31-07- 2017 to 05-08-2017, with permission to prefix Sunday on 30-07-2017 and suffix Sunday and Gazetted holidays falling on 6th & 7th August, 2017 is hereby sanctioned, in favour of Shri Tarun Mahajan, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Tarun Mahajan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Tarun Mahajan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Dateds the 12th July, 2017
No. HHC/Estt.3(414)/95-I.—05 days commuted leave w.e.f. 05-06-2017 to 9-6-2017, with permission to prefix Sunday on 4-6-2017 and suffix Second Saturday and Sunday on 10th & 11th June, 2017 and 6 days commuted leave w.e.f. 19-6-2017 to 24-6-2017 with permission to prefix Sunday on 18-6-2017 and suffix Sunday and Gazetted holiday on 25th & 26th June, 2017 are hereby sanctioned ex-post facto, in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Baldev Singh Rana has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
4860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Dated, the 31st July, 2017
No. HHC/Estt.3(408)/95-I.—6 days commuted leave w.e.f. 13-7-2017 to 18-7-2017 is hereby sanctioned, expost facto, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Dated, the 31st July, 2017
No. HHC/Admn.3(189)/83-II.—6 days commuted leave w.e.f. 17-7-2017 to 22-7-2017 with permission to affix Sundays on 16th & 23rd July, 2017 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Additional Registrar of this Registry.
Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Dated, the 31st July, 2017
No. HHC/Admn.3(221)/86-II.—7 days commuted leave with effect from 5-7-2017 to 11-7-2017 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ravinder Kumar Sharma, Court Master of this Registry.
4861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939Certified that Shri Ravinder Kumar Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ravinder Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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TRAINING & FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th July, 2017
No. Per (Trg.)B(1)-1/2002-III.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of Sh. Satish Chand Sharma, Deputy Director (Research), Class-I (Gazetted) in SIRD at HIPA to the post of Joint Director (Training & Research), Class-I (Gazetted), in the pay scale of Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay purely on adhoc basis from the date of joining at the place of posting.
2. The above promotion will not confer any right of further continuance of promotion/regularizaton and seniority etc.
3. On promotion as Joint Director (Training & Research), Class-I (Gazetted), Sh. Satish Chand Sharma is hereby posted in SIRD at HIPA against vacant post. He is directed to join in the said Institute and submit joining report to this department.
By order, (ARVIND MEHTA), Addl. Chief Secretary (Trg. & FA).
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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)
अधिसूचना
शिमला-2, 04 अगस्त, 2017
संख्या पर(एपी-बी)बी0(2)-2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।4862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--पर्यवेक्षक (स्टाफ कार)
2. पद की संख्या.--1 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--पे बैण्ड 5910-20200/-रुपए जमा 2400/- रुपए ग्रेड पे
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हताएं.--लागू नहीं।
(ख) वांछनीय अर्हताएं.--लागू नहीं।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.- आयु.--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।
10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानांतरण किया जाएगा.--चालकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः4863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने से सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज,़ 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,़ 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP-B)B(2)-2/2017 dated
04-08-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-II)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 4th August, 2017
No. Per(AP-B)B(2)-2/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Supervisor (Staff Car), Class-III (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Service Commission as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission Supervisor (Staff Car), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order,
V. C. PHARKA, Chief Secretary.
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERVISOR (STAFF CAR), CLASS-III (NON-GAZETTED) IN H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION 1. Name of the post.— Supervisor (Staff Car)
2. Number of post.—1 (one)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—Pay band Rs. 5910-20200/- + Rs. 2400/- Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) Essential Qualifications.—Not applicable.
(b) Desirable Qualification(s).—Not applicable4865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age.—Not applicable.
Educational Qualification.—Not applicable
9. Period of probation, if any.—Not applicable
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Drivers who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefits of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 193912. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
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In the Court of Sh. Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
Satpal Singh aged 29 years s/o Shri Desh Raj, r/o Village Maheshkual, P.O. Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
and
Monika Kumari aged 23 years d/o Shri Bhumi Dev, r/o Village Chhamb, P.O. Kakkar, . . Applicants. Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
Versus
General Public
Subject.— Notice under special Marriage Act, 1954.
Satpal Singh and Monika Kumari have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized their marriage on 18-07-2017.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 on or before 18-08-2017. The objection received after 18-08-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 18-07-2017 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 70/17
आम जनता श्रीमति Lobsang Yeshi बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमति Labsang Yeshi पत्नी श्री Tsewang, निवासी Tipa Road Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी भतीजी Tenzin Nyimla का जन्म दिनांक 03-05-1992 को हुआ है परन्तु एम0सी0 D/Shala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Nyimla का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-08-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
तारीख पेशी : 25-9-17 मिसल नं0 : 24/N.T./2016
शीर्षक :-- साधु राम बनाम मोहिन्द्र सिंह वगैरा
विषय :-- प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत आरजी खाता नं0 45, खतौनी नं0 68, ता 81, खसरा नं0 किाा 87, रकवा तादादी 48-51-13 H.M., जमाबन्दी 2012-13, वाकया कलावा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। 4868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र-तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी नं0 5, 1. मुलखराज पाली पुत्रान, रणिया राम, 6. वकील चन्द, प्रतिवादी नं0 7, प्रमेश्वर पाल 8. जोगिन्दरपाल, 9. श्री मति सीमा देवी, प्रतिवादी नं0 19. तेजो, करतार s/o अमरो, 20. तेजो प्रतिवादी नं0 25 नानक चन्द, 26. हरि चन्द, 27. मेहर चन्द, 28. रूप चन्द, 29. प्रीतम चन्द, 30. ज्ञान चन्द, 31. विशम्वर सिंह, 32. श्रीमति सन्देश देवी, 33. श्रीमति गुडी, 34. श्रीमति अन्जू, 35. सतीश कुमार, 36. संजय कुमार, 37. सुरिन्द्र, 38. अशोक, 39. रमेश, 40. रविन्द्र कुमार, 41. गणेश कुमार, 42. नरेश कुमार, 43. उर्मिला देवी, 44. श्रीमति रजनी, 45. श्रीमति सन्तोख देवी, 46. श्रीमति सन्धया देवी, 47. मशा राम, 48. कर्म चन्द, 49. श्रीमति गुडो देवी, 50. श्रीमति पुष्पा देवी, 51. श्रीमति मुन्नी, 52. महिन्द्रपाल, 53. रामकुमार, 54. कुन्ज लाल, 55. श्रीमति दर्शना देवी, 56. श्रीमति कौशल्या देवी, निवासी कलवा, तहसील इन्दौरा को समन जारी किये लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है। और न ही वह हाजर हुए और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तारीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-9-2017 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें, गैर हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ता0/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री यंगदेव छैरिंग पुत्र मुरील, निवासी ग्राम बोनिंग सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती बारे
श्री यंगदेव छैरिंग पुत्र मुरील, निवासी ग्राम बोनिंग सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के उप-महाल बोनिंग सारिंग, थापा सारिंग व पानपों काण्डा में उसका नाम यंगदेव छैरिंग के स्थान पर मैडुब छैरिंग दर्ज है जो गलत है वास्तविक नाम यंगदेव छैरिंग है जो नकल परिवार रजिस्टर भाग-1 में विद्यामान है। अब राजस्व अभिलेख के उक्त सभी उप-महालों में सही नाम दुरूस्त कर मैडुब छैरिंग के स्थान पर यंगदेव छैरिंग दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के उप-महाल बोनिंग सारिंग, थापा सारिंग व पानपों कण्डा में मैडुब छैरिंग के स्थान पर यंगदेव छैरिंग दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक4869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में सही नाम यंगदेव छैरिंग दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री रामु पुत्र ओजी सुख, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती बारे
श्री रामु पुत्र ओजी सुख, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के उप-महाल सांगला में उसका नाम रामु के स्थान पर फागनू दर्ज है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम रामु है जो नकल परिवार रजिस्टर भाग-1 में विद्यामान है। अब राजस्व अभिलेख के उक्त सभी उप-महालों में सही नाम दुरूस्त कर फागनू के स्थान पर रामु दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के उप-महाल सांगला में फागनू के स्थान पर रामु दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में सही नाम रामु दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री राजेश कुमार पुत्र छैरिंग तोबज्ञा, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री राजेश कुमार पुत्र छैरिंग तोबज्ञा, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रीतिका कुमारी जिसकी जन्म तिथि 01-02-2012 है तथा ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज नहीं है। अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री रीतिका कुमारी जिसकी जन्म तिथि 04-02-2012 है का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायात सांगला में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री राज कुमार पुत्र विदुर सिंह, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार पुत्र विदुर सिंह, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र योगेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 13-03-1993 है तथा ग्राम पंचायत बटसेरी के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी में दर्ज किया जाए।4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र योगेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 13-03-1993 है का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री पदम राम पुत्र धर्म सुख, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री पदम राम पुत्र धर्म सुख, निवासी ग्राम बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पिता धर्म सुख पुत्र विरमा जिसकी मृत्यु तिथि 14-05-1986 है तथा ग्राम पंचायत बटसेरी के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब वह अपने पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के पिता स्व0 श्री धर्म सुख जिसकी मुत्यु तिथि 14-05-1986 है तथा अब मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बटसेरी के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्रीमति सुमन देवी पत्नी कमला नन्द, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमति सुमन देवी पत्नी कमला नन्द, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पोता महेशवर सिंह पुत्र उमा नन्द नेगी जिसकी जन्म तिथि 31-03-1996 है तथा ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब अपने पोते का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के पोता महेशवर सिंह जिसकी जन्म तिथि 31-03-1996 है। जिसका नाम व जन्म तिथि अब ग्राम पंचायात सांगला में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पोते का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र सोहम सिंह जिसकी जन्म तिथि 11-03-2011 है तथा4873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 ग्राम पंचायत ब्रुआ के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र सोहम सिंह जिसकी जन्म तिथि 11-03-2011 है का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री नरेन्दर सिंह पुत्र आन्नद सिंह, निवासी ग्राम ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
नोटिस :
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री नरेन्दर सिंह पुत्र आन्नद सिंह, निवासी ग्राम ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्री व पुत्र कु0 अन्जल व श्री दक्ष जिनकी जन्म तिथि 20-06-2008 व 12-10-2006 है तथा ग्राम पंचायत ब्रुआ के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब पुत्री व पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के पुत्री व पुत्र कु0 अन्जल व श्री दक्ष जिनकी जन्म तिथि 20-06-2008 व 12-10-2006 है का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 29-08-2017 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के उपरोक्त पुत्री व पुत्र का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रुआ के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री अत्तर सिंह पुत्र मनसुवा, निवासी गांव कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता ग्राम कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अत्तर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र सुरेश कुमार का जन्म दिनांक 03-08-1987 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री बालेश्वर मुण्डा पुत्र बिरिया मुण्डा, निवासी गांव बम्मडा पौ0 औ0 कुरुमगढ़, तहसील चैनपूर, जिला घूमला, राज्य झारखण्ड हाल गांव पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम कोठी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बालेश्वर मुण्डा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी पुत्री अनुष्का का जन्म दिनांक 10-02-2004 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत4875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री दिनेश कुमार पुत्र तुला राम, निवासी गांव व पौ0 औ0 कलंगा़, तहसील व जिला जुमला आंचल करनाली नेपाल हाल गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम कोठी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दिनेश कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र —षण कुमार का जन्म दिनांक 08-04-2005 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बबली पुत्री स्व0 श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता ग्राम कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 कु0 बबली ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनका जन्म दिनांक 20-06-1996 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Subashish Datta s/o Harish Chandra Datta s/o Gokula Datta, r/o Village Darkhuli, P.O. A Nipal, Tehsil Baripada, District Mayurbhanj Odisha-757105.
2. Smt. Santosh Kumari d/o Prem Chand Sharma s/o Sukh Ram Sharma, r/o H. No. . . Applicants. 276/2/3 Jail Road Mandi, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Subashish Datta s/o Harish Chandra Datta s/o Gokula Datta, r/o Village Darkhuli, P.O. A Nipal, Tehsil Baripada, District Mayurbhanj Odisha-757105 and Smt. Santosh Kumari d/o Prem Chand Sharma s/o Sukh Ram Sharma, r/o H. No. 276/2/3 Jail Road Mandi, District Mandi, H. P. (at present wife of Sh. Subashish Datta s/o Harish Chandra Datta s/o Gokula Datta, r/o Village Darkhuli, P.O. A Nipal, Tehsil Baripada, District Mayurbhanj Odisha-757105) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-04-2016 according to Hindu rites and customs at Vipasha Sadan Mandi, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 court on or before 23-08-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of July, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Akshay Kashyap s/o Dharam Pal Kashyap, r/o Village Sehal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
2. Smt. Nidhi Kalia d/o Sh. Sunil Kalia, r/o Village Flat No. 126, Pocket-5, Sector-2, Rohini, New Delhi, H.P. at present wife of Sh. Akshay Kashyap s/o Sh. Dharam Pal Kashyap, Village Sehal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Akshay Kashyap s/o Dharam Pal Kashyap, r/o Village Sehal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and Smt. Nidhi Kalia d/o Sh. Sunil Kalia, r/o Village Flat No. 126, Pocket-5, Sector-2, Rohini, New Delhi, H.P. at present wife of Sh. Akshay Kashyap s/o Sh. Dharam Pal Kashyap, Village Sehal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-02-2017 according to Hindu rites and customs at Ramjanki Bhawan Sainik Vihar, Ranibagh, New Delhi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-08-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 24th day of July, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Om Parkash, r/o Village Gadhon, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
2. Smt. Indu Kumari d/o Sh. Inder Singh, r/o Village Kevli, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, at present wife of Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Om Parkash, r/o Village Gadhon, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Om Parkash, r/o Village Gadhon, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and Smt. Indu Kumari d/o Sh. Inder Singh, r/o Village Kevli, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, at present wife of Sh. Mukesh Kumar s/o Sh. Om Parkash, r/o Village Gadhon, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-01-2017 according to Hindu rites and customs at Village Gadhon, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H.P and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-08-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th day of July, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 29/02-06-2017
दया राम पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी बाहुगी, डाकखाना व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।4879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 दया राम पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी बाहुगी, डाकखाना व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उस का नाम पंचायत रिकार्ड मेेंं दया राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से दिवान चन्द दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर दया राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-08-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज कबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 28/2017
श्री गुमान सिंह पुत्र श्री भीमें राम, निवासी चलौट, डाकखाना सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
श्री गुमान सिंह पुत्र श्री भीमें राम, निवासी चलौट, डाकखाना सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में गुमान सिंह पुत्र श्री भीमें राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल चलौट में गलती से दिवान चन्द पुत्र भीमू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर गुमान सिंह पुत्र भीमें राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-08-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज कबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश वाद संख्या : 1/IX/2017 तरीख दायर : 26-05-2017 अग्रिम तारीख पेशी : 29-08-2017 श्री भीमी राम, पूरन चन्द, श्यामलाल, रोशनलाल, दुनीचन्द, बाबूराम, पुत्रगण व मीना देवी पुत्री व कनकू देवी विधवा ठाकरु, निवासी महाल भराडा, परगना सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0
..प्रार्थीगण।
बनाम
सर्व श्रीमति प्रेमी देवी, नन्दी देवी, देवेन्द्र आदि, निवासी महाल भराडा, परगना सराज, तहसील सुन्नी, ..प्रत्यार्थीगण। जिला शिमाला, हि0 प्र0
विषयः- प्रार्थना-पत्र तकसीम दावा खाता/खतौनी नं0 102/189 ता 194, किाा 11, रकबा तादादी 0.023.79 है0 स्थित महाल भराडा, परगना सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा भराडा परगना सराज, तहसील सुन्नी की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रत्यार्थीगण श्रीमति शेता देवी पुत्री नन्दी, खीमी देवी व कालू देवी पुत्रियां जीवणी देवी, श्रीमति सुमनी देवी, हिमदासी, साहबू पुत्रियां व गंगी विधवा जालम, नरायण सिंह, मानदास, चेतराम, पुत्र व मालतू पुत्री देबू, निरमा पुत्र केश्व राम, निवासी महाल भराडा, परगना सराज को उनके वर्तमान पते पर बार-बार समन जारी किये गये लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-08-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-07-2017 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
श्री सुरिन्दर कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री सिंगारा सिंह, निवासी वार्ड नं0 5 मैहतपुर, तहसील ऊना़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री सुखप्रित कौर का जन्म गांव मैहतपुर में दिनांक 02-07-2009 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।4881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
श्री हरविन्दर कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री हरविन्दर कुमार पुत्र स्व0 श्री बक्सी राम, निवासी सन्तोषगढ़, वार्ड नं0 4, तहसील ऊना़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके दादा राम लोक की मृत्यु गांव सन्तोषगढ़ वार्ड नं0 4 में दिनांक 02-07-2009 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
श्री सुरिन्दर कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री सिंगारा सिंह, निवासी वार्ड नं0 5 मैहतपुर, तहसील ऊना़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र हरमनप्रित सिंह का जन्म गांव मैहतपुर में दिनांक 02-07-2009 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
श्री सुरिन्दर कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री सिंगारा सिंह, निवासी वार्ड नं0 5 मैहतपुर, तहसील ऊना़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री जशनप्रित कौर का जन्म गांव मैहतपुर में दिनांक 26-08-2006 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
जानवी भारद्वाज बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
कु0 जानवी भारद्वाज पुत्री श्री ध्रुव कुमार, निवासी नडीखास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता बबीता की मृत्यु गांव रक्कड में दिनांक 06-12-2015 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम : जनता आम
हरबंस सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री संगत सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, गांव फतेहपुर, डा0 नंगड़ा, तहसील ऊना़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री बलविन्दर कौर का जन्म गांव फतेहपुर में दिनांक 05-11-1974 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2017 को प्रातः दस 4884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है