राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 अगस्त, 2017
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)77/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव वैहली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
99-राजपत्र/2017-11-08-2017 (4913) 4914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा-विस्वा) |
| सोलन | नालागढ़ | वैहली | 384/1 | 0-18 |
| 436/1 | 0-3 | |||
| कुल जोड़.. | किता-2 | 1-1 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 अगस्त, 2017
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ( 5)74/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव चुढ़गल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा-विस्वा) |
| सोलन | नालागढ़ | चुढ़गल | 2/1 | 0-05 |
| 1 | 0-06 | |||
| 5 | 0-16 | |||
| 14/1 | 0-13 | |||
| 6/1 | 0-10 | |||
| कुल जोड़.. | कित्ता-5 | 2-10 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, ......अगस्त, 2017
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ( 5)75/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सनेड़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा-विस्वा) |
| सोलन | नालागढ़ | सनेड़ | 1788/1136/1 | 0-1 |
| 1789/1136/1 | 0-18 | |||
| 1413/1 | 0-9 | |||
| कुल जोड़.. | कित्ता-3 | 1-8 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।4916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 LAW DEPARTMENT NOTICE
Shimla-2, the 10th August, 2017
No. LLR-E(9)-1/2017-Leg.-I.—Whereas, the following Advocates of District Sirmaur, H.P. have applied for appointment of Public Notary in the places mentioned against their names under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—
| Sl. No. | Name of Advocate | Area for which they applied for appointment as Notary |
| 1. | Sh. Ajay Sharma, Advocate s/o Late Shri Chander Dutt Sharma Shastri, r/o Forest Colony Rajgarh, District Sirmaur, H.P. | Sub-Division, Rajgarh |
| 2. | Shri Atma Ram Sharma, Advocate s/o Sh. Sant Ram Sharma, r/o Village Behrewala, Abhishek College, H. No. 196/6, Sai Colony Behrewala, District Sirmaur, H.P. | Sub-Division, Paonta Sahib |
Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A (2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of ten days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as Notary Public in the places mentioned against their names.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).
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राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 08 अगस्त, 2017
संख्याः रैव-ए (ए)1-4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव-ए(ए)6-9/94-IV तारीख 07 फरवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश तहसीलदारी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तहसीलदारी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।4917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 2. स्तम्भ संख्या 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश तहसीलदारी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की स्तम्भ संख्या 2 में "131 (एक सौ इकत्तीस)" अकों, चिन्हों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"143 (एक सौ तरतालीस)"
3. परिशिष्ट ख का अंतः स्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''क'' के पश्चात् परिशिष्ट-"ख" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
परिशिष्ट-"ख"
(1) संवर्ग (काडर) पदः
. . 102 1. तहसीलदार मोहाल . . 08 2. तहसीलदार बन्दोबस्त 3. तहसीलदार वसूली . . 10 4. तहसीलदार आर.टी.आई. जोगिन्द्रनगर . . 02 . . 02 5. स्टाम्प कक्ष . . 01 6. क्लर्क ऑफ कोर्ट . . 125 कुल
(2) तहसीलदारों के बाह्य संवर्ग के पदः
. . 03 1. लोक निर्माण विभाग . . 01 2. लोकायुक्त 3. सहकारिता . . 01 4. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटिड . . 03 . . 01 5. आबकारी एवं कराधान . . 01 6. उद्योग विभाग . . 08 7. प्रशिक्षण/लीव रिजर्व . . 18 कुल
कुल योग (1)़(2) . . 143
लीव रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व (कनिष्ठ अधिकारी के आठ पद) के पदों पर, तैनाती का अधिकार निदेशक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 009 का होगा।
आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वितायुक्त (राजस्व)।
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[Authoritative english text of this Department Notification No. Rev-A(A)1-4/2016 dated 08-08-
2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 08th August, 2017
No. Rev-A (A)1-4/2016.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H. P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal4918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 Pradesh Tehsildari Services, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2013 notified vide this department Notification No. Rev-A(A)6-9/94-IV dated 7-2-2014 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 12-02-2014, namely:—
1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tehsildari Services, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette) H. P.
2. Amendment of column No. 2.—In column No. 2 of the Himachal Pradesh Tehsildari Services, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules) for the figure, sign and words 131 (One Hundred and Thirty one) the following shall be substituted, namely:—
"143 (One hundred and forty three)".
3. Insertion of Appendix–B.—After the Appendix A appended to the said rules, the following Appendix-"B" shall be inserted, namely:—
Appendix-"B"
(1) Cadre Posts:
1. Tehsildar (Mohal) 2. Tehsildar (Settlement) 3. Tehsildar (Recovery) 4. Tehsildar RTI Jogindernagar 5. Stamp Cell 6. Clerk of Courts
. . 102 . . 08 . . 10 . . 02 . . 02 . . 01
Total
. . 125
(2) Ex-Cadre posts of Tehsildars:—
. . 03 1. HPPWD . . 01 2. Lokayukta 3. Co-operation . . 01 4. H.P. State Co-operative Bank Ltd. . . 03 . . 01 5. Excise & Taxation . . 01 6. Industries . . 08 7. Training/Leave Reserve
Total
. . 18
Grand total (1) +(2)
. . 143
The posts of Leave Reserve and Training Reserve (Junior Officer Posts) (8 Posts) are kept at the disposal of Director, Land Records, H. P., Shimla-9.
By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary-F.C.(Rev.).
4919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Dharmender Kumar s/o Sh. Krishan Chand, r/o Village Chhamyar, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi H.P.
2. Smt. Kushma Devi d/o Prem Singh, r/o Village Samihi, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at Present wife of Sh. Dharmender Kumar s/o Sh. Krishan Chand, r/o Village Chhamyar, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Dharmender Kumar s/o Sh. Krishan Chand s/o Gokula Datta, r/o Village Chhamyar, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and Smt. Kushma Devi d/o Prem Singh, r/o Village Samihi, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Sh. Dharmender Kumar s/o Sh. Krishan Chand, r/o Village Chhamyar, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-06-2017 according to Hindu rites and customs at Village Chhamyar, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-08-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 31st July, 2017 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री खेम चन्द पुत्र हिरू, निवासी त्रयासल, डा0 बलोह, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 श्री खेम चन्द पुत्र हिरू, निवासी त्रयासल, डा0 बलोह, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि प्रार्थी की पुत्री सारिका का जन्म दिनांक 16-09-2013 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचयात नीचला लोट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 4-9-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11ः00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपाि पर विचार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 31-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर
हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 शीर्षक :
शालवी शर्मा पुत्री श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री पवन जीत कश्यप, निवासी गांव व डा0 कनैड, तहसील . . प्रार्थिया। सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
इश्तहार :
शालवी शर्मा पुत्री श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री पवन जीत कश्यप, निवासी गांव व डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में शीला कश्यप गलत दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थिया का नाम शालवी शर्मा पुत्री प्रेम सिंह पत्नी श्री पवन जीत कश्यप है। प्रार्थिया अब आधार कार्ड में शीला कश्यप के स्थान पर शालवी शर्मा करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त दरुस्ती के बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2017 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 28-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है