राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
ECONOMICS & STATISTICS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd August 2015
No. PLG-B (6)-1/2015 .—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the transfer of Sh. Kahan Singh, Research Officer, District Statistical Office Chamba to District Statistical Office Bilaspur, against vacancy without TTA with immediate effect, in public interest:—
109-राजपत्र/2017-25-08-2017 (5177)5178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 The officer is directed to join his duty at the place of his posting immediately and send joining report to this department through proper channel.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary. (E&S).
________
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st August, 2017
No. EDN-A-Ka (1)-14/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to take over the services of following Assistant Professors in different subjects of erstwhile privately managed Jawalaji Degree College, Jawalamikhi (Now Govt. College, Jawalaji) Distt. Kangra, H.P. on contract basis from the date of submitting the joining report subject to the terms and conditions as indicated in this notification.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post them on their fresh appointment as Assistant Professor (College Cadre) on contract basis at the place shown against their name(s):—
| Sl. No Name | Father's Name | Designation | Place of posting | |
| 1. | Dr. Ashok Kumar | Sh. Bablu Ram | A.P. Sanskrit | Govt. College, Jawalaji |
| 2. | Ms. Sonika | Sh.Inderjeet Singh | A.P. Commerce | Govt. College, Jawalaji |
| 3. | Ms. Sunita Bodh | Sh. Chhopal Bodh | A.P. Pol. Science | Govt. College, Jawalaji |
| 4. | Sh. Pawan Kumar Patial | Sh. Baldev Singh | A.P. Physical Education | Govt. College, Jawalaji |
| 5 | Ms. Arti Gupta | Sh. Laiq Ram | A.P. English | Govt. College, Jawalaji |
| 6. | Ms. Muktamani | Sh. Ganesh Dutt | A.P. History | Govt. College, Jawalaji |
| 7. | Ms. Shivani Devi | Sh. Balwant Rai | A.P. Physics | Govt. College, Jawalaji |
| 8. | Ms. Shivani Sharma | Sh. Ram Swroop | A.P. Zoology | Govt. College, Jawalaji |
| 9. | Ms. Arti Sharma | Sh. Jagdish Sharma A.P. Botany | Govt. College, Jawalaji | |
| 10. | Sh. Virender Singh | Sh. Nek Chand | A.P. Maths | Govt. College, Jawalaji |
| 11. Ms. Sailja Sood | Sh. Madan Gopal | A.P. Chemistry | Govt. College, Jawalaji |
Terms and conditions:—
1. The Assistant Professor (College Cadre) in the Department of Higher Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
5179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 19392. The Assistant Professor (College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21,600 P.M. (Rs. Twenty one thousand and six hundred only) (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 648/- as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
3. The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Hr. Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
4. The contractual appointee will not be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time as applicable to other government servants such as CCS (CCA) Rules, 1965 and CCS (Conduct) Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.
5. Before submitting the report to the Government the contract appointee shall sign an agreement as per Annexure –A.
6. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
7. During the contract service, no advance will be given to him/her.
8. Contractual Appointee Assistant Professor (Colleges) will be entitled for one days casual leave after putting in one month service. However, the contract employees will also be entitled for 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee. Provided that the un availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar Year and will not be carried forwarded for the next calendar Year.
9. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination from the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
10. Transfer of a contract appointee will be permitted from one place to another after putting at least three years of service at one place.
11. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Medical Board, DDU Hospital, Shimla-1.
12. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
13. The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Assistant Professor (College cadre) in the Department at any stage.
5180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 193914. The appointment is provisional and is subject to the educational qualification and other certificates being verified through proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to reserve categories, as the case may be is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
15. He/She will have to give a declaration to the effect that he/she has only one living spouse, if married.
16. He/She will have to take an oath of allegiance/ faithfulness to the Constitution of India or making a solemn affirmation.
17. He/She will have to produce all the certificates in original at the time of joining this appointment.
If, the above terms and conditions are acceptable to him/her, should report for duty within a week from the issue of this Notification in the Government College mentioned against his/her name, failing which this offer of appointment shall stand cancelled and no further correspondence shall be entertained in this behalf. No Travelling allowance will be allowed to join the contract appointment.
By order,
(AJV PRASAD), Addl. Chief Secretary (Hr.Edu.).
No. EDN-A-Ka(1)14 /2013 Dated:Shimla-02, 21st August, 2017
Copy for information and necessary action to :-
1. The Director Higher Education, HP Shimla-01 with the direction to maintain the personal files of the newly contract appointee i.e. Assistant Professor and keep all the record of individual concerned. The DHE may also ensure that the newly contract appointee fulfil all the requisite educational qualification and other criteria required under the R&P Rules of the Assistant Professor (College Cadre).
2. The Principal, Government College concerned with the direction to submit the DOB certificates, medical fitness certificate and other certificates/credentials of the incumbent(s) to the Director of Higher Education after verifying the photocopies from the original certificates. He / She should also be administered Oath as mentioned in Para 15, 16 and certificate to this effect be also sent to the Director of Higher Education. The Principal should accept joining as per the above Terms & Conditions including after production of Medical Fitness Certificate, Agreement duly signed by the candidate on Judicial Paper and completing all codal formalities.
3. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
4. The Under Secretary (Edu.-D) to the Govt. of Himachal Pradesh.
5. The Chief Medical Officer, DDU Hospital, Shimla-1 with the request to send the medical fitness report/certificate to the Director of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-1.
5181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 19396. The individual concerned (By name by Speed/registered post).
7. Guard file.
(NARESH THAKUR), Joint Secretary (Hr.Edu.).
__________
Annexure –A
Form of contract/agreement to be executed between the _____________ (Name of
the post) and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of
the Appointing Authority).
This agreement is made on this …………………..……………day of…………….in the year…………………….……… Between Sh./Smt……………………….…………..…… s/o/d/o Shri……………… r/o……………………
Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through ……………….. (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Professor (College Cadre) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Assistant Professor (College Cadre) for a period of 1 year commencing on day of ………………. and ending on the day of ……………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on………………… And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 21, 600/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual appointee i.e. Assistant Professor (Colleges) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However, the Contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee. Provided that the un5182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar Year and will not be carried forward for the next calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ………………… ………………… ………………… (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………
…………………
…………………
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………
…………………
………………… (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. …………………
………………… …………………
(Name and Full Address)5183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939
सामान्य प्रशासन विभाग
(अनुभाग-ख)
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अगस्त, 2017
स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013-III (कांगड़ा).— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में एसेसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला कांगड़ा में एक नई उप-तहसील लगडू सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ 6 में दर्शाए गए 5 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील लगडू, जिसका मुख्यालय लगडू में होगा, का, तुरन्त प्रभाव से सृजन, करते हैं :--
जिला मुख्यालय
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
सम्मिलित पटवार वृत्त
तहसील का नाम जिससे
अपवजिर्त किए गए 1 2 3 4 5 6 7 लगडू ज्वालामुखी खुण्डियाँ कांगड़ा लगडू 1. लगडू खुण्डियां
2. हवड़ोल-I 3. हवड़ोल-II 4. सलिहार 5. खरयाना
उप-तहसील लगडू के सृजन के पश्चात् तहसील खुण्डियां की संरचना निम्न प्रकार से होगीः-- तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम जिला पटवार वृाों के नाम 1 2 3 4
खुण्डियॉं ज्वालामुखी कांगड़ा 1. खुण्डियां
2. धार 3. अम्बाड़ा 4. बाटीकलां 5. ठिल्ल 6. बड़ोगलाहड़ 7. पिहड़ी 8. शिवपुर 9. छिलग 10. महादेव 11. गुठियालता-I 12. गुठियालता-II 5184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 13. गन्धवाड़ 14. टिप
15. टिहरी
आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-5/2013-III
(Kangra) dated 21-8-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of
India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Section-B)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st August, 2017
No. GAD-B-(A)-1-5/2013-III(Kangra).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub- Tehsil Lagdu in District Kangra may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control.
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub- Tehsil Lagdu with its headquarter at Lagdu in District Kangra, Himachal Pradesh consisting of 5 Patwar Circles shown in column 6 below , with immediate effect.—
District Head-
Name of
Tehsil
quarter
Name of
the Sub-
Tehsil
Name of
Sub-
Division
Patwar
Circles
Included
Name of
Tehsil from
where
excluded
1 2 3 4 5 6 7 Lagdu Jawalamukhi Khundiyan Kangra Lagdu 1. Lagdu Khundiyan
2. Havdol-I
3. Havdol-II
4. Salihar
5. Kharyana5185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 The composition of Tehsil Khundiyan after creation of Sub-Tehsil Lagdu will be as under.—
Name of Sub-
Name of Patwar Circles
Name of Tehsil
Khundiyan
District
Kangra
Division
Jawalamukhi
1 2 3 4
1. Khundiyan
2. Dhar
3. Ambara
4. Batikalan
5. Thill
6. Baroglahar
7. Pihari
8. Shivpur
9. Chhilag
10. Mahadev
11. Guthiyalata-I
12. Guthiyalata-II
13. Gandhvar
14. Tip
15. Tihari
By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.
___________
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अगस्त, 2017
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013-11 (शिमला).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला शिमला में एक नई उप-तहसील सरस्वती नगर सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 5186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ 6 में दर्शाए गए 9 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील सरस्वती नगर, जिसका मुख्यालय सरस्वती नगर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से, सृजन करते हैं :-
उप-तहसील उप-मण्डल तहसील जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार तहसील का नाम का नाम का नाम का नाम वृत्त जिससे अपवर्जित किए गए सरस्वती रोहड़ू जुब्बल शिमला सरस्वती नगर नगर 1. सरस्वती नगर जुब्बल 2. अन्टी 3. कुड्डू 4. पन्द्राणू 5. झाल्टा 6. झगटान 7. मान्दल 8. ढाडी घुन्सा 9. शिलगांव
उप-तहसील सरस्वती नगर के सृजन के उपरान्त तहसील जुब्बल की संरचना निम्न प्रकार से होगीः- तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम जिला पटवार वृााें के नाम जुब्बल रोहड़ू शिमला 1. पटसारी 2. मण्ढोल 3. खड़ा पत्थर 4. शिल्ली 5. पराली 6. पौटा 7. बटाड़गलू 8. मिहाना
आदेश द्वारा, वी0सी0 फारका, मुख्य सचिव।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-2/2013-II (Shimla)
dated 21-8-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st August, 2017
No. GAD-B-(A)-1-2/2013-II (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub-Tehsil5187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 Saraswati Nagar in District Shimla may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Saraswati Nagar with its headquarter at Saraswati Nagar in District Shimla , Himachal Pradesh consisting of 9 Patwar Circles shown in column 6 below, with immediate effect:—
Name of the Name of Name of District Head- Patwar Circles Name of Sub-Tehsil Sub- Tehsil quarter Included Tehsil from Division where excluded Saraswati Rohru Jubbal Shimla Saraswati 1. Saraswati Nagar Jubbal Nagar Nagar 2. Anti 3. Kuddu 4. Pandranu 5. Jhalta 6. Jhagtan 7. Mandal 8. Dhadi Ghunsa 9. Sheelgaon
The composition of Tehsil Jubbal after creation of Sub Tehsil Saraswati Nagar will be as under:—
| Name of Tehsil | Name of Sub- Division | District | Name of Patwar Circles |
| Jubbal | Rohru | Shimla | 1. Patsari |
| 2. Mandhole | |||
| 3. Khara Patthar | |||
| 4. Shilli | |||
| 5. Parali | |||
| 6. Paunta | |||
| 7. Batargaloo | |||
| 8. Mihana |
By order, V. C. PHARKA Chief Secretary.
5188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 21 अगस्त, 2017
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013-IV (शिमला).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला शिमला में एक नई उप-तहसील जांगला सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में, निम्न स्तम्भः 6 में दर्शाए गए 11 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील जांगला, जिसका मुख्यालय जांगला में होगा, का, तुरन्त प्रभाव से, सृजन करते हैं :-
उप-तहसील उप-मण्डल तहसील जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार तहसील का नाम का नाम का नाम का नाम वृत्त जिससे अपवर्जित किए गए जांगला रोहडू चिड़गांव शिमला जांगला 1. जांगला चिड़गांव 2. कुलगांव 3. थाना 4. टोडसा 5. देवीधार 6. बनोटी 7. मसली 8. ढाकगांव 9. जगोटी 10. गवास 11. कलोटी
उप-तहसील जांगला के सृजन के पश्चात् तहसील चिड़गांव की संरचना निम्न प्रकार से होगी :-
तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम जिला पटवार वृााें के नाम
चिड़गांव रोहडू शिमला 1. चिड़गांव 2. आन्ध्रा 3. धगोली 4. भम्फड़ 5. चिलाला 6. गांवसारी 7. रोहल 8. सिन्दासली 9. लडोट 10. धमवाड़ी5189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 11. दियूदी 12. तांगणू 13. खशधार 14. पेजा 15. सन्दासू 16. टिक्कारी 17. खाबल
आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-2/2013-IV (Shimla)
dated 21-8-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st August, 2017
No. GAD-B-(A)-1-2/2013-IV (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub-Tehsil Jangla in District Shimla may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Jangla with its headquarter at Jangla in District Shimla, Himachal Pradesh consisting of 11 Patwar Circles shown in column 6 below, with immediate effect:—
Name of the Name of Name of District Head- Patwar Circles Name of Sub-Tehsil Sub- Tehsil quarter Included Tehsil from Division where excluded Jangla Rohru Chirgaon Shimla Jangla 1. Jangla Chirgaon 2. Kulgaon 3. Thana 4. Todsa 5. Devidhar 6. Banoti
7. Masli
8. Dhakgaon5190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 9. Jagoti 10. Gawas 11. Kaloti
The composition of Tehsil Chirgaon after creation of Sub Tehsil Jangla will be as under:—
Name of Tehsil Name of Sub- District Name of Patwar Circles Division
Chirgaon Rohru Shimla 1. Chirgaon 2. Aandhra 3. Dhagoli 4. Bhampher 5. Chilala 6. Gaonsari 7. Rohal 8. Sindasli 9. Ladot 10. Dhamvarhi 11. Diyudi 12. Tangnu 13. Khashdhar 14. Peja 15. Sandasu 16. Tikkri 17. Khabal
By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
दावा सं0 : 10/13 ऑफ 2016
ता0 मजरुआ : 04-09-2016 श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी गांव लाना मच्छेर, डा0 छपांग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी गांव लाना मच्छेर, डा0 छपांग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम श्री प्रवीन कुमार दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री प्रवीन कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा लाना मच्छेर, उप-तहसील नारग में श्री पवन कुमार दर्ज है, अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा लाना मच्छेर, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री पवन कुमार के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार दर्ज करवाना चाहता है।5191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी के नाम श्री प्रवीन कुमार राजस्व अभिलेख मौजा च्योला बकानग में श्री पवन कुमार के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 11-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-8-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री मिस्सर पुत्र श्री कसम अली, निवासी परदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ..वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मिस्सर पुत्र श्री कसम अली, निवासी परदूनी तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सलीम की जन्म तिथि 29-09-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत परदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 29-09-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सलीम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद परदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 11-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सलीम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री Passang Choeney पुत्र श्री Penpa Tsering, निवासी H. No.-10 S.T.S. Tibetan Society . . वादी। Purowalaं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Passang Choeney पुत्र श्री Penpa Tsering, निवासी H. No.-10 S.T.S. Tibetan Society Purowalaं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 08-08-1986 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद डोबरी सालवालां में अपनी जन्म तिथि 08-08-1986 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 Passang Choeney की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 11-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Passang Choeney की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री मिस्सर पुत्र श्री कसम अली, निवासी परदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ..वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मिस्सर सपुत्र श्री कसम अली, निवासी परदूनी तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सातीमा की जन्म-तिथि 06-05-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत परदूनी में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 06-05-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।5193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सातीमा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद परदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 11-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 सातीमा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। --------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
कु0 Tsering Choezom D/o Passang Wangdu, निवासी H. No.-30 S.T.S. Tibetan Society Purowalaं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
..वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कु0 Tsering Choezom सपुत्री श्री Passang Wangdu, निवासी H. No.-30 S.T.S. Tibetan Society Purowalaं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 20-11-1984 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपलिका परिषद Dobri Salwala में अपनी जन्म तिथि 20-11-1984 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 Tsering Choezom की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद डोबरी सालवालां, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 11-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 Tsering Choezom की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 ब अदालत श्री माया राम शर्मा, उप-पंजीपाल शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 1. जेठू राम पुत्र श्री सिंधा राम पुत्र श्री केसरू, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई 2. बिशन सिंह पुत्र श्री सिंधा राम पुत्र श्री केसरू, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई 3. श्री भुप सिंह पुत्र श्री सिंधा राम पुत्र श्री केसरू, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई। 4. श्री दलीप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री सिंधा राम, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई। 5. श्री सुरत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री सिंधा राम, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई। 6. श्री उदय सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री सिंधा राम, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई। 7. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री सिंधा राम, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई।
बनाम
आम आदमी
प्रार्थना-पत्र किये जाने बारे पंजीकृत वसीयतनामा (unregistered) जेर धारा 40-41 के अन्तर्गत।
इस इश्तहार के द्वारा आपको अवगत कराया जाता है कि श्री जेठू राम, बिशन सिंह, भुप सिंह, पुत्रान श्री सिंधा राम पुत्र श्री केसरू, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 व श्री दलीप सिंह, सुरत सिंह, उदय सिंह, प्रकाश चन्द पुत्रान श्री अमर सिंह पुत्र श्री सिंधा राम, निवासी ग्राम कन्डारा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 द्वारा एक वसीयतनामा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पिता श्री नैन सिंह द्वारा अपने जीवन काल में एक वसीयत खाम तहरीर की है अब नैन सिंह पुत्र केसरू की मृत्यु हो चुकी है अब इस वसीयत को उपरोक्त सभी बेटों व पौतों के नाम रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 8-9-2017 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी तथा उक्त वसीयत खाम श्री नैन सिंह को पंजीकृत कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 7-8-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-पंजीपाल,
शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री सोनू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, निवासी मकान नं0 148/13, मोहल्ला गोविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री सोनू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, निवासी मकान नं0 148/13, मोहल्ला गोविन्दगढ़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 20-04-1984 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।5195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री सोनू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री चन्द्र शेखर पंत पुत्र श्री पूर्ण चन्द पंत, निवासी मकान नं0 2915/11, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री चन्द्र शेखर पंत पुत्र श्री पूर्ण चन्द पंत, निवासी मकान नं0 2915/11, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती निर्मला पंत पत्नी श्री पूर्ण चन्द पंत की मृत्यु तिथि 06-07-2015 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती निर्मला पंत पत्नी श्री पूर्ण चन्द पंत की मृत्यु तिथि 6-7-2015 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री भुवन चन्द जोशी पुत्र श्री पूर्ण चन्द जोशी, निवासी मकान नं0 39/7 नजदीक देहली गेट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री भुवन चन्द जोशी पुत्र श्री पूर्ण चन्द जोशी, निवासी मकान नं0 39/7 नजदीक देहली गेट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के 5196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके दादा श्री शंकर दत्त जोशी पुत्र श्री नत्थू राम जोशी की मृत्यु तिथि 12-07-1987 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री शंकर दत्त जोशी पुत्र श्री नत्थु राम जोशी की मृत्यु तिथि 12-7-1987 को नगरपालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-08-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी बडोन्डा, डा0 लाडवा, तहसील व जिला कुरूक्षेत्र, हरियाण।
बनाम
आम जनता
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी बडोन्डा, डा0 लाडवा, तहसील व जिला कुरूक्षेत्र, हरियाण ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र साहिल पुत्र श्री वेद प्रकाश की जन्म तिथि 21-10-2006 है, जो ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर साहिल पुत्र श्री वेद प्रकाश की जन्म तिथि 21-10-2006 को ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी बडोन्डा, डा0 लाडवा, तहसील व जिला कुरूक्षेत्र, हरियाण।
बनाम5197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939
आम जनता
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी बडोन्डा, डा0 लाडवा, तहसील व जिला कुरूक्षेत्र, हरियाण ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे पुत्री सिया पुत्री श्री वेद प्रकाश की जन्म तिथि 4-3-2011 है, जो ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सिया पुत्री श्री वेद प्रकाश की जन्म तिथि 4-3-2011 को ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री माम राज, निवासी मकान नं0 1531-डी दुर्गा कलोनी कालका, जिला पंचकुला, हरियाण।
बनाम
आम जनता
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री माम राज, निवासी मकान नं0 1531-डी दुर्गा कलोनी कालका, जिला पंचकुला, हरियाण ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मोहन पाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द की जन्म तिथि 24-03-1983 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मोहन पाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द की जन्म तिथि 24-3-1983 को नगरपालिका परिषद नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।5198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री सुमेर चन्द पुत्र श्री सेवा राम, निवासी धारक्यारी, डा0 व ग्राम पंचायत धारक्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री सुमेर चन्द पुत्र श्री सेवा राम, निवासी धारक्यारी, डा0 व ग्राम पंचायत धारक्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 1-4-1966 है, जो ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सुमेर चन्द पुत्र श्री सेवा राम की जन्म तिथि 1-4-1966 को ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बीरू राम, निवासी मोहल्ला बाल्मिकि बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बीरू राम, निवासी मोहल्ला बाल्मिकि बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी बहन सुमन कुमारी पत्नी श्री राज कुमार की मृत्यु तिथि 25-12-2009 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे5199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद, 1939 अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सुमन कुमारी पत्नी श्री राज कुमार की मृत्यु तिथि 25-12-2009 नगरपालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री मोहम्मद बिलाल पुत्र श्री सईद अहमद, निवासी मोहल्ला चारजान कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री मोहम्मद बिलाल पुत्र श्री सईद अहमद, निवासी मोहल्ला चारजान कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री अलीना खान पुत्री श्री मोहम्मद बिलाल की जन्म तिथि 25-10-2007 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अलीना खान पुत्री श्री मोहम्मद बिलाल की जन्म तिथि 25-10-2007 को नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री मोहम्मद बिलाल पुत्र श्री सईद अहमद, निवासी मोहल्ला चारजान कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री मोहम्मद बिलाल पुत्र श्री सईद अहमद, निवासी मोहल्ला चारजान कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 5200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,, 1939 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री नाजरीन पुत्री श्री मोहम्मद बिलाल की जन्म तिथि 2-11-2005 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-09-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर नाजरीन पुत्री श्री मोहम्मद बिलाल की जन्म तिथि 2-11-2005 को नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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CHANGE OF NAME
I, Neema Dolma d/o L/Sh. Dorje Guru, r/o Village Dummi, P.O. Bonda, Rampur, Shimla, H.P. declare that my daughter Priya's father's name is wrongly recorded in her School record as Devinder. Correct name is Devinder Nath. Kindly notify all.
NEEMA DOLMA,
d/o L/Sh. Dorje Guru
r/o Village Dummi, P.O. Bonda,
Teh. Rampur, Distt. Shimla, H.P.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है