राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
CSK HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA, PALAMPUR
"GENERAL ADMINISTRATION BRANCH"
NOTIFICATION
Dated, Palampur, the…………
No.QSD.2-1/2016-CSKHPKV(GA)Vol.XIV/.—On the recommendations of the Board of Management made in its 112th meeting vide item No.4.2 held on 13-7-2017 and in exercise of 133-राजपत्र/2017-25-09-2017 (6283) 6284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 powers vested under Sub-Section (6) and (7) of Section 54 of the HP Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987), the Chancellor of CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur has been pleased to make the following amendment in the CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:—
63rd AMENDMENT IN THE STATUTES OF CHAUDHARY SARWAN KUMAR
HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA STATUTES, 1988.
[As assented to by the Chancellor (HE Governor, HP)
Vide letter No. 42-22/79-GS-IV dated 18.9.2017]
Short Title:This amendment may be called CSKHPKV, Palampur Statutes, 1988
(63rd Amendment, 2017)
Amendment to Statute 5.7 (3) (c) and (d) of CSK Himachal Pradesh Krishi
Vishvavidyalaya Statutes, 1988.
The following amendment will be made under Statute 5.7(3) (c) and (d) of CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:—
| Statute | Existing Provision | Amended Provision |
| 5.7(3) | (c) The Screening Committee after scrutinizing the qualifications of the applicants, shall prepare the list of candidates to be called for interview and place the same before the Vice-Chancellor for his approval. ( d) After conducting the required test/examination as per rules framed under the Statutes wherever necessary, and interviewing the candidates, the Selection Committee shall make recommendations to the appointing authority. | (c) The Screening Committee after scrutinizing the qualifications of the applicants, shall prepare the list of candidates to be called for interview except for Class-III & Class-IV posts and place the same before the Vice-Chancellor for his approval. ( d) After conducting the required test/examination as per rules framed under the Statutes wherever necessary, and interviewing the candidates, except for Class-III and Class-IV posts, the Selection Committee shall make recommendations to the appointing authority. |
By order, Sd/- Registrar, CSKHPKV, Palampur.
6285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2017
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013-II (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील रिवालसर सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ 6 में दर्शाए गए नौ पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील रिवालसर, जिसका मुख्यालय रिवालसर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैंः--
उप-तहसील उप-मण्डल तहसील जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार तहसील का नाम का नाम का नाम का नाम वृत्त जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 रिवालसर बल्ह बल्ह मण्डी रिवालसर 1. घड़ैतर बल्ह 2. धार 3. लेदा 4. गुरकोठा 5. गम्भर खड्ड 6. रियूर 7. खाबू 8. रिवालसर 9. सिध्याणी
उप तहसील रिवालसर के सृजन के उपरान्त तहसील बल्ह की संरचना निम्न प्रकार से होगी :-
तहसील का नाम उप-मण्डल का जिला पटवार वृाों के नाम नाम 1 2 3 4
बल्ह बल्ह मण्डी 1. बाल्ट 2. बग्गी 3. डड़ोह 4. सलवाहण 5. जड़ोली 6. रजवाड़ी 7. छम्यार 8. लोहारा 9. भड़याल 6286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 10. गागल 11. कुम्मी 12. राजगढ़
13. बगला 14. पैड़ी 15. नेर 16. भलथेहड़ 17. गलमा 18. भंगरोटू
आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-11/2013-II (Mandi)
dated: 23-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2017
No. GAD-B-(A)-1-11/2013-II (Mandi).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to do so that a new Sub- Tehsil Rewalsar in District Mandi may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No.6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Rewalsar with its headquarter at Rewalsar in District Mandi, Himachal Pradesh consisting of nine Patwar Circles shown in column 6th below , with immediate effect:—
District
Headquarter
Name of
Tehsil
Patwar Circles
Included
Name of
the Sub-
Tehsil
Name of
Sub-
Division
Name of
Tehsil from
where
excluded
1 2 3 4 5 6 7 Rewalsar Balh Balh Mandi Rewalsar 1 . Ghadyata r Balh 2. Dhar
3. Leda
4. Gurkotha6287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 5. Gambher Khadd
6. Reur
7. Khabu
8. Rewalsar
9. Sidhyani
The composition of Tehsil Balh after creation of Sub Tehsil Rewalsar will be as under:—
Name of Tehsil Name of Sub-
District Name of Patwar
Division
Circles
1 2 3 4
Balh Balh Mandi 1. Balt
2. Baggi
3. Dadoh
4. Salwana
5. Jadoli
6. Rajwadi
7. Chhamyaar
8. Lohara
9. Bhadyal
10. Gaagal
11. Kummi
12. Rajgarh
13. Bagla
14. Paidi
15. Ner
16. Bhalthehad
17. Galma
18. Bhangrotu
By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.
6288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2017
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-10/2013.I(ऊना).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला ऊना में एक नई उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में, निम्न स्तम्भ 6 में दर्शाए गए 13 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिसका मुख्यालय बसदेहड़ा में होगा, का, तुरन्त प्रभाव से, सृजन करते हैंः--
जिला मुख्यालय
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
सम्मिलित पटवार वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 ऊना ऊना ऊना बसदेहड़ा 1. देहलां-1
ऊना मैहतपुर- बसदेहड़ा
2. देहलां-2 3. देहलां-3 4. देहलां-4 5. बनगढ 6. मैहतपुर 7. बसदेहड़ा 8. चडतगढ़-1 9. चडतगढ़-2 10. नगंडा 11. सन्तोषगढ 12. मजारा 13. बहडाला6289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 उप तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा के सृजन के पश्चात् तहसील ऊना की संरचना निम्न प्रकार से होगीः--
तहसील का नाम नाम उप-मण्डल का ऊना जिला ऊना पटवार वृाों के नाम ऊना 1. मलाहत
2. मदनपुर
3. भडौलियां कलां
4. चताडा
5. बसोली
6. ऊना
7. अरनियाला
8. जनकौर
9. कोटला खुर्द
10. कोटला कलां
11. रामपुर
12. लमलैहडी
13. डंगेहडा
14. कुरियाला
15. चलोला
16. नारी
17. धमान्दरी
18. डठवाला
19. टक्का-1
20. टक्का-2
21. बसाल-1
22. बसाल-2
23. पनोह
24. बटूही
आदेश द्वारा,
वी0 सी0 फारका,
मुख्य सचिव। 6290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-10/2013-I (Una) dated 23 -09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B.
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2017
No. GAD-B-(A)-1-10/2013-I (Una).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that a new Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra in District Una may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No.6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra with its headquarter at Basdehra in District Una, Himachal Pradesh consisting of 13 Patwar Circles shown in column 6 below, with immediate effect:—
District
Headquarter
Name of
Tehsil
Patwar Circles
Included
Name of
the Sub-
Tehsil
Name of
Sub-
Division
Name of
Tehsil
from
where
excluded
1 2 3 4 5 6 7 Mehatpur Una Una Una Basdehra 1. Dehlan-1
Una Basdehra
2. Dehlan-2
3. Dehlan-3
4. Dehlan-4
5. Bangarh
6. Mehatpur
7. Basdehra
8. Charatgarh-1
9. Charatgarh-2
10. Nangran
11. Santoshgarh
12. Majara
13. Behdala6291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 The composition of Tehsil Una after creation of Sub Tehsil Mehatpur Basdehra will be as under:—
District Una Name of Patwar
Name of Tehsil Una Name of Sub-
Division Una
Circles
1 2 3 4 1. Malaht
2. Madanpur
3. Barolia Kalan
4. Chatara
5. Basoli
6. Una
7. Arniyala
8. Jankaur
9. Kotla Khurdh
10. Kotla Kalan
11. Rampur
12. Lamlehri
13. Dagerha
14. Kuriyala
15. Chalola
16. Nari
17. Dhamandri
18. Dhathwala
19. Takka-1
20. Takka-2
21. Basal-1
22. Basal-2
23. Panoh
24. Batuhi
By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.
6292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 23rd September, 2017
No.IPH-B(F)2-4/2017.—In partial modification to this Department's Notification of even number dated 25th August, 2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to modify the scheme for engagement of Para Fitters and Para Pump Operators to the following extent:—
1. The incumbent is to be selected by the Screening Committee/ Scrutiny Committee as for the selection of Jal Rakshaks
2. The Committee will follow the parameters given below followed by evaluation:—
| Sr. No. | Para Fitter/Para Pump Operators | Marks Percentage of marks obtained to be calculated out of 10. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 1.5 ( one and a half) and in 10+2 will be given 1.00 (one). |
| i) | 3.00 | Matric |
| ii) | 2.00 | 10+2 |
| iii) | 1.00 | BPL family having annual income as prescribed from time to time. |
| iv) | 2 | Experience in the related field of PH/HPPWD/CPPWD/PSUs of Govt. of India or State of H.P. |
| v) | 2 | Personal Interview |
| Total | 10 |
2. This has already been uploaded on the e-Gazette of H.P. Government.
By order, ANURADHA THAKUR, Principal Secretary(IPH).
____________
ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 23-10-2017 श्री पीर महबूब पुत्र श्री सरदार खान, निवासी महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।6293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 प्रार्थी श्री पीर महबूब पुत्र श्री सरदार खान, निवासी महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड पहचान पत्र व राशन कार्ड में पीर महबूब पुत्र सरदार खान दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी पीर महबूब पुत्र सरदार खान ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल में उसका नाम पीर महबूब पुत्र सरदार खान के बजाए मीर महबूब गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दरुस्ती करवा करके मीर महबूब के बजाए मीर महबूब उपनाम पीर महबूब पुत्र सरदार खान दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इश्तहार अखबारी प्रकाशन, मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दरुस्ती करवा करके मीर महबूब के बजाए मीर महबूब उपनाम पीर महबूब पुत्र सरदार खान दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 23-10-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-09-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्रीमती पदमा पत्नी श्री लाल बहादुर, निवासी गांव राजावाला, डाकघर विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड हाल गांव व डा0 खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम खवांगी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती पदमा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री निशा कुमारी का जन्म दिनांक 15-02-1995 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत खवांगी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत खवांगी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।6294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 श्री पवन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव तंगलिंग, डाकघर शोगठोंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम तंगलिंग, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री पवन कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री मिस्टी का जन्म दिनांक 19-05-2016 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पौवारी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौवारी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत पौवारी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 40/M.E./T/2017
1. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री जय चन्द, गांव गाहर, डा0 सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री विक्रम सिंह, गांव ओंल्ग, डा0 कोट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-10-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान गाहर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर6295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 41/M.E./T/2017
1. श्री ठाकुर चन्द, पुत्र श्री लाल चन्द, गांव मनोगी, डा0 राइसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती पुजा देवी पुत्री श्री ब्रेस्तु, गांव मनोगी, डा0 राइसन तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-4-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान मनोगी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 42/M.E./T/2017 6296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 1. श्री इन्दर जीत पुत्र श्री लाल चन्द, गांव कुतबई, डा0 नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती सोनिया पुत्री श्री हीरा लाल, गांव भदग्राव, डा0 पीगला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र0।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-9-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कुतबई में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 43/M.E./T/2017
1. श्री केहर सिंह पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव नीओली, डा0 नीओली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती अन्जना पुत्री श्री देवी चन्द, गांव गीस्ती, डा0 करीयास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-11-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नीओली में शादी कर ली है6297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 45/M.E./T/2017
1. श्री सर्भ सिंह पुत्र श्री डोले राम, गांव सोयल, डा0 करारसू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री लोत राम, गांव धरा शरान, डा0 काइस, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-12-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सोयल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 46/M.E./T/2017
1. श्री अनील कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, गांव गहर, डा0 सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, गांव जगोत, डा0 नीओली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 3-1-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान गहर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 47/M.E./T/2017
1. श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव नथान, डा0 लरान केलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती फागनी देवी पुत्री श्री धर्म चन्द, गांव गोशाल, डा0 बाधन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम6299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 21-10-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नथान में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 48/M.E./T/2017
1. श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री टीकम राम, गांव तलोगी, डा0 बारी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती चिंता देवी पुत्री श्री राम नाथ, गांव धरा, डा0 फोज़ल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 8-2-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान तलोगी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 6300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 49/M.E./T/2017
1. श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री पुने राम, गांव खरोतल, डा0 राइसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री सीता राम, गांव समीह, डा0 ब्रीखमनी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-3-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खरोतल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नम्बर : 50/M.E./T/2017
दिनांक पेशी : 9-10-2017 1. श्री गुडू राम पुत्र श्री शिव चन्द, गांव वागन, डा0 बढ़ाई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।6301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 2. श्रीमती रेखा पुत्री श्री वीर चन्द, गांव नेऊली, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। . . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 3-3-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान वागन में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 51/M.E./T/2017
1. श्री हेम राज पुत्र श्री ग्यान चन्द, गांव कोटाग, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती प्रेम लता पुत्री दोलत राम, गांव भूलंग धरा, डा0 भूलंग धरा, तहसील व जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-4-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोटाग में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व 6302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 52/M.E./T/2017
1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पेख राम, गांव बुरागन, डा0 खरीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती शांति देवी पुत्री श्री पतू राम, गांव दोदनी, डा0 मोहल, तहसील भून्तर जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-1-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बुरागन में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 53/M.E./T/20176303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 1. श्री बाली राम पुत्र श्री चमारू राम, गांव पहनाला, डा0 खरीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती माया देवी पुत्री श्री गुमत राम, गांव छिला, डा0 मोहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-9-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान पहनाला में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 54/M.E./T/2017
1. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव बशकोला, डा0 कटरार्इं, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती गीता पुत्री श्री नील चन्द, गांव बैन्ची, डा0 राइसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 25-1-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बशकोला में शादी कर ली 6304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 55/M.E./T/2017
1. श्री गेहर सिंह पुत्र श्री ग्यान चन्द, गांव बेदर, डा0 भराई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती इन्दरा देवी पुत्री श्री देहर राम, गांव रोगी, डा0 नेउली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। . . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 3-4-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बेदर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 9-10-2017 केस नम्बर : 56/M.E./T/2017
1. श्री बीर चन्द पुत्र श्री प्रेम चन्द, गांव जटेहर बीहाल, डा0 कटरार्इं, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती अनिता पुत्री शेर सिंह, गांव जटेहर बीहाल, डा0 कटरार्इं, तहसील व जिला कुल्लू,
. . प्रार्थीगण। हि0 प्र0।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-9-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 13-11-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जटेहर बीहाल में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-10-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2017/3 आश्विन, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है