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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 144, 13 October 2017

Published 13 October 2017

Gazette no.
144
Gazetteid
144/GAZETTE/2017-13/10/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-10-13.144_gazette_2017-13_10_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः आई.पी.एच. (ए)3(1)-4/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पम्प परिचारक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

144-राजपत्र/2017-12-10-2017 (7099) 7100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 1. संक्षित नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, पम्प परिचारक, वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच.-ए.-ए.(3)-12/96 तारीख 28/01/1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, वर्क चार्जड पम्प अटैंडैन्ट (वर्ग-IV, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पम्प परिचारक, वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--पम्प परिचारक

2. पद (पदों) की संख्या.--(1) 359 (तीन सौ उनसठ) (विद्यमान लाइव काडर)

(2) 35 (पैंतीस) डांइग कैंडर (समाप्त हो रहा काडर)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV, (अराजपत्रित) (मण्डलीय स्तर का काडर)

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारीयों के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड `4900-10680़़+1300/-ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/- प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायाें के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही7101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारिम्भक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अंंितम रूप मे आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंित्रत करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हता (ए)ः--सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/स्कूल से आठवी (मिडल) पास होना चाहिए या इसके समतुल्य।

(ख) वांॅछनीय अर्हता (ए)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही.-- लागू नही।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती की दशा मेंः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा/बेलदारों में से सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा जो पम्प आपरेटरों और विद्युत साधित्रों पर कार्य करने का पॉँच वर्ष का अनुभव रखते हों/बारह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ जलरक्षकों (वाटर गार्डस) में से पदारोहण द्धारा जिनका पम्प, मोटरों और विद्युत साधित्रों (असैसरीज) पर कार्य करने का पांच बर्ष का अनुभव हो।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--बेलदारों में से स्थानान्तण द्धारा जिनका पम्प हाउस और इलैक्टरीकल साधित्रोंं (असैसरीज) में कार्य करने का पॉंच बर्ष का अनुभव हो।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--"लागू नहीं"।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती ारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा नियमों में संलग्न परिशिष्ट-I विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनोेंे और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी। 7102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में, पम्प परिचारक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से बाहर होनाः--सम्बद्ध मण्डल का अधिशासी अभियन्ता रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और इन नियमों में विहित अर्हता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा। (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त पम्प परिचारक को ` 6200/-की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 186/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के समबद्ध मण्डल का अधिशासी अभियन्ता नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV)चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध मण्डल के अधिशासी अभियंता द्वारा समय-समय गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 186/- (पद के पे बैण्ड जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे, वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः7103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं हेागाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा। जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्र्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संंविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अघ्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मैरिट, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के निबधनों के अनुसार, निम्न रुप से परिकलित की जाएगी। { विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित ं की जानी है। उदाहरणार्थ, दसवीं में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक 15 अंक
(ii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 02 अंक (iii) इस प्रभाव का गैर- नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है = 2.5 अंक (iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक (v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। = 01 अंक (vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब = 2.5 अंक (vii)विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला = 1.5 अंक (viii) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन मे ं , आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक
7104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

परिशिष्ट-II पम्प परिचारक और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिशासी अभियन्ता, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.........................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................................. ................................. निवासी ...................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सम्बद्ध मण्डल के अधिशासी अभियन्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पम्प परिचारक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार पम्प परिचारक के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ....................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. पम्प परिचारक की संविदात्मक रकम ` 6200/- प्रतिमास होगी ।7105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पद नियुक्ति व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महीला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ................................................................. ................................................................. ................................................................ (नाम व पूरा पता) 7106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 2. ............................................................... ............................................................... ............................................................... (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................................. ................................................................... .................................................................. (नाम व पूरा पता 2. ..................................................................... .................................................................... ................................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः आई.पी.एच.-ए. (1)-4/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच.-ए.-ए. (3) 82/96 तारीख 31/08/1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, चौकीदार (वर्ग-IV, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)।

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उपाबन्ध-''क'' प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--चौकीदार7107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 2. पद (पदों) की संख्या.--886 (आठ सौ छियासी) 3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV, (अराजपत्रित) (मण्डलीय स्तर काडर)

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड ` 4900-10680+1300/-ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/- प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायाें के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारिम्भक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अंंितम रूप मे आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंित्रत करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हता (ए)ः-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/स्कूल से मिडल पास या इसके समतुल्य।

(ख) वांॅछनीय अर्हता (ए)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही.-- आयुः--लागू नही।

शैक्षिक अर्हताः--लागू नही।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती :--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी। 7108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा/राज्य सरकार की समय-समय पर संशोधित पॉलिसी के अनुसार दैनिक भोगी कर्मकारों में से नियमितिकरण द्वारा/बारह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ जलरक्षकों (वाटर गार्ड्‌स) में से पदारोहण द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--"लागू नहीं"।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती ारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनोेंे और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में, चौकीदार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से बाहर होना.--सम्बद्ध मण्डल का अधिशासी अभियन्ता रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और इन नियमों में विहित अर्हता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा। (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को ` 6200/-की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 186/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III)नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के समबद्ध मण्डल का अधिशासी अभियन्ता नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV)चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।7109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध मण्डल के अधिशासी अभियंता द्वारा गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 186/- (पद के पे बैण्ड जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे, वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं हेागाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ)संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा। जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्र्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी । (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संंविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा । 7110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अघ्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परिशिष्ट-I

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मैरिट, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के निबधनों के अनुसार, निम्न रुप से परिकलित की जाएगी। { विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, दसवीं मे ं 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक (ii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 02 अंक (iii) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है = 2.5 अंक (iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक (v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। = 01 अंक (vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब = 2.5 अंक (vii)विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला = 1.5 अंक (viii) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक 15 अंक

चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिशासी अभियन्ता, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.........................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................................. ................................. निवासी ...................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें7111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सम्बद्ध वृत्त के अधिशासी अभियन्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चौकीदार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ..................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. चौकीदार की संविदात्मक रकम ` 6200/- प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पद नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित र्गभपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो । 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महीला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव7112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ................................................................. ................................................................. ................................................................ (नाम व पूरा पता)

2. ............................................................... ............................................................... ............................................................... (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................................. ................................................................... .................................................................. (नाम व पूरा पता

2. ..................................................................... .................................................................... ................................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः आई.पी.एच.(ए)3(1)-4/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

7113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई.पी.एच.ए.सी.-5(ए)-2/95, तारीख 30-5-2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग पम्प आपरेटर वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (आई.पी.एच.)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर)

2. पद की संख्या.--2774 (दो हजार सात सौ चौहत्तर)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) (वृत्त स्तर)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड : पे बैण्ड 5910-20200 1900 रुपए ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/- रुपए प्रतिमास। 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष : परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त 7114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी तो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिूसचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक (ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी संस्था से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/ डीज़ल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/पम्प आपरेटर एवं मकैनिक के ट्रेड में प्रमाण-पत्र।

(ख) वाँछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(1) में यथाविहित।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में :- दो वर्ष या पद के सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(1) सीधी भर्ती की दशा में : (i) 35% सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। (ii) 15% उन पैरा-पम्प आपरेटरों (25-8-2017 को अधिसूचित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की नई नीति के अधीन नियुक्त/लगाए गए) में से पदारोहण द्वारा जिनकी आठ वर्ष की सेवा सहित जो मैट्रिक की न्यूनतम अर्हता सहित यथास्थिति किसी मान्यताप्राप्त आई.टी. आई. से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/डीज़ल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/पम्प आपरेटर एवं मकैनिक के ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र हो तथा जिनका आठ वर्ष का सेवाकाल हो

(2) 50% प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :

7115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

(i) अड़तालीस प्रतिशत उन हैल्पर/पम्प परिचारक/बेलदार में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने दो मास का विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनका पम्प आपरेटर हैल्पर के रूप में पुनः पदाविहित है तथा पम्पिंग मशीनरी/पम्प हाऊस पर कार्य के अनुभव के साथ आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(ii) दो प्रतिशत उन बेलदार/हैल्परों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/डीज़ल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/पम्प आपरेटर-कम-मकैनिक ट्रेड में कम से कम दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कोर्स किया हो और जिनका (पम्प हाऊस पर कार्य करने के पांच वर्ष के अनुभव सहित) पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, कोटा उपर्युक्त स्तम्भ 10(i) में से भरा जाएगा।

परन्तु कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सौ बिन्दु ''पद आधारित'' रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

भर्ती की पद्धति रोस्टर बिन्दु संख्या
हैल्पर/पम्प परिचारक/बेलदारो ं में से प्रोन्नति द्वारा जो मैट्रिक पास हैं और पम्प आपरेटर हैल्पर के रूप में पुनः पदाभिहित है तथा जिनका पम्पिंग मशीनरी/पम्प हाऊस पर कार्य के अनुभव के साथ आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, दसवां, ग्यारहवां, तेरहवां, सोलहवां, सत्रहवां, उन्नीसवां, बाइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, अठाइसवां, तीसवां, इकतीसवां, तैतीसवां, छत्तीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां, ब्यालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, अड़तालीसवां, इकयानवां, तिरपनवां, छप्पनवां, अठावनवां, उनसठवां, बासठवां, चौंसठवां, पैसठवां, अडसठवां, सत्तरवां, इकहत्तरवां, चौहत्तरवां, छिहत्तरवां, अठहत्तरवां, उन्नासीवां, ब्यासीवां, चौरासीवां, पचासीवां, अठासीवां, नव्वेवां, इक्यानवेंवां, चौरानवेवां, छियानवेवां।
(2) सीधी भर्ती 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 41, 43, 46, 49, 52, 55, 57, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 77, 81, 83, 86, 89, 92, 95, 97, 99.
पैरा पम्प आपरेटरो मे ं ं से पदारोहण 7, 14, 20, 27, 34, 40, 47, 54, 60, 67, 73, 80, 87, 93, 98.
(4) आई.टी.आई. से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/डीजल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/पम्प आपरेटर-कम-मकैनिक के ट्रेड में कम से कम दो साल की अवधि के प्रमाण-पत्र कोर्स वाले बेलदार/सहायको ं में से प्रोन्नति द्वारा। 50, 100.

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कायकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। 7116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 स्पष्टीकरण-I.—उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.—उपरोक्त परन्तुक (क) (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुछ सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।7117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आम्र्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर) संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :

सम्बद्ध वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा। 7118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प आपरेटर) को 7810/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सम्बद्ध वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियम संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 234/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।7119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर निश्यन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमिति प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ.आर.-एस. आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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परिशिष्ट-I

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मैरिट, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के निबधनों के अनुसार, निम्न रुप से परिकलित की जाएगी {विदित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, मैट्रिक मे ं 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- i) भर्ती और प्रान्नति नियमों मे ं विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यश्टि ने अपेक्षित शैक्षिक 15 अंक
अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे क्षेत्र या पंचायत से ़ सम्बन्धित। = 01 अंक iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक iv) नियोजन प्रमाण-पत्र कि इस प्रभाव का गैर- कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/ राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक ं vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक v iii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक i x) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक
7120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

परिशिष्ट-II कनिष्ठ तकनीशियन पम्प ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीक्षण अभियन्ता, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.........................................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................................. ............................ निवासी ...................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सम्बद्ध वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ तकनीशियन पम्प ऑपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ तकनीशियन पम्प ऑपरेटर के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ..................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा7121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ .......... ....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 7810/- प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संवदिा पर नियुक्ति महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात करवाने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्धारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनाधिक प्रसूति अवकाश जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीे होगा/होगी। संवदिा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो। 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महीला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा । 7122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ................................................................. ................................................................. ................................................................

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ............................................................... ............................................................... ...............................................................

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्या : आई.पी.एच. (ए)3(1)-2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित तकनीकी सेवाएं) केे पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात.-- 1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2.(1) के अधाीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)7123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 2. पर (पदों) की संख्या.--713 (सात सौ तेरहा) 3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदाधिकारियों) के लिए पे बैण्ड :--10300-34800+3800 (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14,100/- रुपए प्रतिमास 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-- अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलिकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलिकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकयों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय से दसवीं उत्तीर्ण या दस जमा दो की परीक्षा पास की होनी चाहिए।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग (तीन वर्ष) का नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में बी0 ई0/बी0 टैक की उपाधि।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु :-- लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) :-- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i)सीधी भर्ती की दशा में :-

7124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में.-लागू नहीं।

10. भर्ती एवं सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति सैंकण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित अधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; और

(ii) तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-- निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :

(i) सर्वेक्षक जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में तीन वर्ष का डिप्लोमा या इसके समतुल्य सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (ii) को जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अभिप्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा शिक्षा विभाग द्वारा गठित समानता समिति के राज्य स्तरीय बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन विधिमान्य होगा। .. पांच प्रतिशत। (ii) सर्वेक्षक, जिनके पास केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थान के सर्वेक्षक/प्रारूपकार (सिविल) के ट्रेड में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कोर्स या इसके समतुल्य अर्हता सहित जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iii) को जाएगा।

.. दस प्रतिशत। (iii) कार्य निरीक्षक, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में तीन वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य अर्हता सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का निम्नलिखित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iv) को जाएगा। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अभिप्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा शिक्षा विभाग द्वारा गठित समानता समिति के राज्य स्तरीय बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन विधिमान्य होगा।

.. दो प्रतिशत। (iv) कार्य निरीक्षक जिनके पास केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्थान से सर्वेक्षक/प्रारूपकार (सिविल) कोर्स में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र या इसके समतुल्य अर्हता सहित बारह वर्ष की नियमित सेवाकाल या ग्रेेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके बारह वर्ष का नियमित सेवाकाल, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (v) को जाएगा।

.. पांच प्रतिशत। (v) कार्य निरीक्षक, जो दसवीं पास है या इसके समतुल्य अर्हता रखने सहित जिनका कम से कम पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा काल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्म्लिित करके7125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 और जिन्होंने छः मास की अवधि का निहित विभागीय प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ II (i) को जाएगा।

..आठ प्रतिशत। कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद को भरने के लिए निम्नलिखित 100 बिन्दु ''पद आधारित रोस्टर का अनुसार किया जाएगाः--

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95 सीधी भर्ती के लिए
29, 40, 60, 79, 97 (प्रवर्ग (i) डिप्लोमा रखने वाले सर्वेक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
10, 22, 30, 42, 51, 61, 70, 81, 90, 100 सर्वेक्षक/प्ररूपकार के टे्रड में प्रमाण-पत्र रखने वाले सर्वेक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
50, 96 डिप्लोमा रखने वाले कार्य निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा
21, 41, 62, 80, 98 सर्वेक्षक/प्रारूपकार के ट्रेड मे ं प्रमाण-पत्र रखने वाले कार्य निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
13, 25, 38, 49, 63, 75, 88, 99 पन्द्रह वर्ष की सेवा वाले कार्य निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण.--रोस्टर 100वें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि प्रत्येक प्रवर्ग को दी गई प्रतिशतता प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात्‌ पद को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोननति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I : उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II : उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे.-- 1. जिला लाहौल स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और काशपाट 7126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृा, रेणुका तहसील के भलाड़-भजौन और सांगना पटवार वृा, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौन और सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब वृा।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलनाल पटवार वृा, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगठ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोगा, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृा, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृा।

स्पष्टीकरण-III ः उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :--(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेें ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।7127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 12. यदि विभागीय प्रोननति स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकाी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती क लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पद नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के अधार पर किया जाएगा या यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा आवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनोेंे और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को 14100/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/- रुपए (पद केे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सम्बद्ध वृत्तों का अधीक्षण अभियंता नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 7128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-।। के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14100/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 423/- (पद के पे बैण्ड जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे, वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश,दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा। जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्र्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संंविदा पर नियुक्त7129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अघ्यधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-- लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परिशिष्ट-I

वर्ग-III पद के लिए

1. {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलत की जानी है। ं उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- ( i) भर्ती और प्रान्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता मे ं प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यश्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( 50 x 0.025 =1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ( ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक (iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक ( iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक ( v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. मे ं प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। = 01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक (viii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम 15 अंक
से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक ( xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक
7130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

परिशिष्ट-II कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अधीक्षण अभियन्ता, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.........................................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................................. ............................ निवासी ...................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अधीक्षण अभियन्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ..................

को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पद नियुक्ति व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि7131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो । 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .................................................................

.................................................................

................................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ............................................................... ............................................................... ...............................................................

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः (1)-आई0पी0एच0(ए)2 (बी)15-7/2016.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई0पी0एच0(ए) 2 (बी) 15-7/2016, तारीख 15-07-2017 द्वारा अधिसूचित सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ तकनीशियन (फिटर) वर्ग-III (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌.-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ तकनीशियन (फिटर) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 7132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग कनिष्ठ तकनीशियन (फिटर) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध 'क' मेंः--

(क) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌.-- (1) ''(क) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा;

(ख) दस प्रतिशत पैरा फिटरों से (25 अगस्त, 2017 को अधिसूचित नई पॉलिसी के अन्तर्गत नियुक्त/लगाए गए) में से पदारोहण द्वारा जिनका आठ वर्ष का सेवाकाल हो और जो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की अर्हता तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर के ट्रेड में प्रमाण-पत्र रखता हो;

(ग) पांच प्रतिशत जल रक्षकों (वाटर गार्डज़) में से पदारोहण द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से पलम्बर/फिटर के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0) प्रमाण-पत्र रखते हों तथा जिनका अलाइनमैंट, फिटिंग, पलम्बरिंग के कार्य में पांच वर्ष के अनुभव सहित आठ वर्ष का सेवाकाल हो;

(घ) पांच प्रतिशत जल रक्षकों (वाटर गार्ड) में से पदारोहण द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास या इसके समतुल्य अर्हता सहित जिनका अलाईनमैंट, फिटिंग, पलम्बरिंग के कार्य में पांच वर्ष के अनुभव सहित बारह वर्ष का सेवाकाल हो;

(ii) …………………….बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।''।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :-

''(i) दस प्रतिशत-बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अलॉइनमैंट, फिटिंग, पलम्बरिंग के कार्य में पांच वर्ष के अनुभव सहित आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(ii) दस प्रतिशत-हैल्परों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अलॉईनमैंट, फिटिंग, पलम्बरिंग के कार्य में पांच वर्ष के अनुभव सहित आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;

परन्तु कनिष्ठ तकनीशियन (फिटर) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित बीस बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

भर्ती की पद्धति रोस्टर बिन्दु संख्या
1. सीधी भर्ती द्वारा एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, नौ, बारह, तेरह, चौदह, सोलहा।
2. पदारोहण द्वारा (पैराफिटर) 10 प्रतिशत आई0 टी0 आई0। दस, सतरहा
3. पदारोहण द्वारा (वाटर गार्ड) आई0 टी0 आई0 5 प्रतिशत। अठारह
4. पदारोहण द्वारा (वाटर गार्ड) 5 प्रतिशत उन्नीस
5. बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा दस प्रतिशत पांच, पन्द्राह
6. हैल्परों में प्रोन्नति द्वारा ग्यारह, बीस

टिप्पणी.- रोस्टर बीसवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि प्रत्येक प्रवर्ग को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात्‌ पद को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(ग) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''7133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939 (घ) स्तम्भ संख्या 15-क (iv) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्‌ :- ''संविदा नियुक्ति क मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिनका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क (vii) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश और पांच दिन के विशेश अवकाश का हकदार होगा/होगी संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञान नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

उपाबन्ध 'ख' का संशोधन.--उपबन्ध 'ख' में विद्यमान क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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परिशिष्ट-1

1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मैरिट, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के निबधनों के अनुसार, निम्न रूप से परिकलित की जाएगी {विदित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, मैट्रिक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक 15 अंक
{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यश्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक (iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। = 01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक (viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक
7134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 अक्तूबर, 2017/20 आश्विन, 1939

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Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-10-13.144_gazette_2017-13_10_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-10-13.144_gazette_2017-13_10_2017.