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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 155, 28 October 2017

Published 28 October 2017

Gazette no.
155
Gazetteid
155/GAZETTE/2017-28/10/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-10-28.155_gazette_2017-28_10_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अक्तूबर, 2017

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)21/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सोहर एवं ज्योर, 155-राजपत्र/2017-28-10-2017 (7411) 7412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में डैहर-त्रिफालघाट सड़क के निर्माण हेतु भूिम अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपराक्ेत प्रयोजन के लिए भूिम का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोंं को, जो इससेे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी केे लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूिम में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेिक्षत अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

5. यह अधिसूचना इस विभाग के समंसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-07-2017 के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा) में
मण्डी सुन्दरनगर ज्योर/66 725/1 00-10-02
मण्डी सुन्दरनगर सोहर/68 677/1 00-19-19
कुल जोड़ किता-2 01-10-01

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)-1/2013.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्षित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 अनुसूची

म संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित ं किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म ें मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 5/2001 भोग-प्रथम धनत 191/1, 203/1, 586/1, 587/1, 657/1, 700/1, 740/1, 748/1 किता- 8 147-78-55 उत्तरः धनत द क्षिणः आरा, रमदाड़ा प ूर्वः डी.पी.एफ.भेाग प श्चिमः हिमनगर थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-1/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-1/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

7414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 SCHEDULE
Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 5/2001 Bhog-I Dhanat 191/1, 203/1, 586/1, 587/1, 657/1, 700/1, 740/1, 748/1. Kitta-8 147-78-55 North: Dhanat S outh: Aara, Ramdara East: DPF Bhog W est:-Him Nagar Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)-2/2013.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति स ख्या ं वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला

7415

1 13/2001 थयारा- द्वितीय थयारा 98/1 8-39-64 उत्तरः पन्दराड़ा द क्षिणः मभराह प ूर्वः डी.पी. एफ. कण्डा प श्चिमः डी.पी. एफ. पनहाच थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F (14)- 2/2013, Dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-2/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 13/2001 Thayara-II Thayara 98/1 8-39-64 North: Pandrara S outh: Mabhrah East: DPF Kanda W est:DPF Panhach Tharoch Chopal Shimla
7416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)3/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म ें मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 16/2001 गस्टाड़ी गस्टाड़ी 64/1, 233/1, 256/1, 376/1, 377/1, 378/1, 393/1, 394/1 ि कता 8 56-43-55 उत्तरः थयारा द क्षिणः लच्छोग पू र्वः ---- प श्चिमः पौड़िया थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

7417

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-3/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-3/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 16/2001 Gastari Gastari 64/1, 233/1, 256/1, 376/1, 377/1, 378/1, 393/1, 394/1 K itta-8 56-43-55 North: Thayara S outh: Lachhog East: ---- W est:Paudiya Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ0(14)-4/2013.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

7418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल व उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 19/2001 थिथरावली थिथरावली क ाजाबाग 534/1, 819/1, 820/1, 828/1, 829 2 07/1, 303/1, 335/1, 353/1, 354/1, 355 ि कता 11 195-46-0 2 उत्तरः उप मुहाल थिथरावली दक्षिणः उप मुहाल रमदाड़ा पूर्वः उप मुहाल काजाबाग व उतराखण्ड पश्चिमःउप मुहाल थिथरावली थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-4/2013, dated9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-4/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

7419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 19/200 Thithrawali Thithrawali K ajabaag 534/1, 819/1, 820/1, 828/1, 829. 2 07/1, 303/1, 335/1, 353/1, 354/1, 355. Kitta-11 195-46-02 North:UpMuhal Thithrawali S outh: UpMuhal Ramdara E ast: Up Muhal Kajabag and boundry of Uttrakhand State West: Up Muhal Thithrawali Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-5/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म ें मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 19/2002 भोग- द्वितीय पेाषड़ाह 9/1, 197/1, 199/1, 222/1, 235/1, 238/1 किता 6 19-69-89 उत्तरः उप महाल पोषड़ाह, सीमा उतराखंड द क्षिणः डी.पी.एफ. भेाग पूर्वः डी.पी.एफ. भेाग, डी.पी.एफ. खण्डाण प श्चिमः उप महाल टिक्करी थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-5/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-5/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

7421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 SCHEDULE
Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 19/2002 Bhog-II Poshdah 9/1, 197/1, 199/1, 222/1, 235/1, 238/1 Kitta 6 19-69-89 North: Up Muhal Poshdah & boundry of Uttrakhand State. S outh: DPF Bhog E ast: DPF Bhog, Khandan W est:Up Muhal Tikkri Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-6/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 2/2003 कान्दल- प्रथम गिजरटा 117, 120/1, 185/1, 185/4, 283/1, 286/1, 297/1, 299/1, 301/1, 303, 303/1, 304, 309, 332/1, 332/7 ि कता 15 121-19-01 उत्तरः डी़पी़एफ़ कुम्हारला द क्षिणः कान्दल, प ूर्वःः कान्दल प श्चिमः शटल थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-6/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-6/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

7423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 SCHEDULE
Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 2/2003 Kandal-I Gijrata 117, 120/1, 185/1, 185/4, 283/1, 286/1, 297/1, 299/1, 301/1, 303, 303/1, 304, 309, 332/1, 332/7 Kitta-15 121-19-01 North: DPF Kumharla S outh: Kandal E ast: Kandal W est:Shatal Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-7/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीनयथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म ें मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 5/2003 वासरा- प्रथम वासरा 223/1, 223/6, 294/1, 295/1 किता 4 9-98-55 उत्तरः वासरा द क्षिणः उप महाल हिचाड़ा पूर्वः वासरा प श्चिमः उप महाल चोजन थरोच चौपाल शिमला
7424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। -------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-7/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-7/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 5/2003 Vasra-I Vasra 223/1, 223/6, 294/1, 295/1 Kitta 4 9-98-55 North: Vasra S outh: Up Muhal Hichara East: Vasra W est:- Up Muhal Chojan Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-8/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर म ें म ुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 7/2003 कुताह- द्वितीय भरमाणा 27/1, 37/1, 302/1, 435/1, 569/1, 574/1, 592/1, 606/1, 608/1/1, 625/1, 655/1 ि कता 11 152-75-86 उत्तरः भरमाणा, भड़ाच द क्षिणः भरमाणा पूर्वः डी़पी़एफ़ कान्गर प श्चिमः सनणू थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)ं। 7426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-8/2013, dated 9th October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-8/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 7/2003 Kutah-II Bharmana 27/1, 37/1, 302/1, 435/1, 569/1, 574/1, 592/1, 606/1, 608/1/1, 625/1, 655/1 Kitta-11 152-75-86 North: Bharmana & Bharach S outh: Bharmana E ast: DPF Kangar W est:Sananu Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-9/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

7427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म ें मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 9/2003 चिलाना -प्रथम मूलषाक 1/1, 6/1, 6/3, 175, 218, 225/1, 314, 348/1, 350/1, 405/1, 426/1, 428/1, 444/1, 557/1, 617/1, 710/1, 733/1, 737/1 ि कता 18 73-48-89 उत्तरः खराचली द क्षिणः दोची प ूर्वः भराणू प श्चिमः नाओ थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)ंं -------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-9/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2,the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-9/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

7428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 SCHEDULE
Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 9/2003 Chilana-I Mulshak 1/1, 6/1, 6/3, 175, 218, 225/1, 314, 348/1, 350/1, 405/1, 426/1, 428/1, 444/1, 557/1, 617/1, 710/1, 733/1, 737/1 Kitta-18 73-48-89 North:Khrachali S outh: Dochi East: Bharanu W est: Nao Tharoch Chopal Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-10/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 11/2003 लालो-प्रथम लालो 1, 4/1, 16/1, 113/1, 492/1, 512/1, 525/1, 528/1, 532/1, 534/1, 539/1, 544/1, 548/1, 555/1, 557/1, 608/1, 618/1, 619/1, 627/1, 628/1 किता 20 132-80-75 उत्तरः नगाह व डीपीएफ रेन्वा द क्षिणः लालो प ूर्वः रेन्वा प श्चिमः नगाह थरोच चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-10/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-10/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra Nos. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1 11/2003 Lalo-I Lalo 1, 4/1, 16/1, 113/1, 492/1, 512/1, 525/1, 528/1, 532/1, 534/1, 539/1, 544/1, 548/1, 555/1, 557/1, 608/1, 618/1, 619/1, 627/1, 628/1 Kitta-20 132-80-75 North: Nagah, DPF Ranwa S outh: Lalo East: Renwa W est: Nagah Tharoch Chopal Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

7430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा

(1) हिमांशु बगलवान सुपुत्र श्री देवेन्द्र बगलवान, निवासी मोहल्ला खरूडा, तहसील व जिला चम्बा। (2) काजल सुपुत्री स्व0 श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी मोेहल्ला खरूडा, तहसील व जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में हिमांशु बगलवान स्पुत्र श्री देवेन्द्र बगलवान, निवासी मोहल्ला खरूडा, तहसील व जिला चम्बा, व काजल सुपुत्री स्व0 श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा निवासी मोहल्ला खरूडा, तहसील व जिला चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 04-12-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 05-11-2017 को इस अदालत में उजर व एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है अन्यथा न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 06-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राहुल चौहान (हि0 प्र0 से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा मिसल नं0 07-2017-एन0 टी0 तारीख दायरा 28-03-2017 तारीख पेशी 08-11-2017 श्री बिल्ला सिंह पुत्र श्री फलातू राम, निवासी वार्ड न0 1, गांव व डा0 नन्दरूल, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री बिल्ला सिंह पुत्र श्री फलातू राम, निवासी वार्ड न0 1, गांव व डा0 नन्दरूल, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल नन्दरूल, तहसील व जिला कांगड़ा में निका राम पुत्र फलातू पुत्र गणेशा दर्ज है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में बिल्ला सिंह पुत्र फलातू दर्ज है जो सही है।7431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम निका राम पुत्र फलातू की बजाए रमेश निका राम उर्फ बिल्ला सिंह पुत्र फलातू दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 08-11-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 28-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा।

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ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा तारीख दायरा 25-08-2017 तारीख पेशी 08-11-2017 श्री साधू सिंह पुत्र श्री दूलो राम, निवासी गांव व डा0 समेला, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री साधू सिंह पुत्र श्री दूलो राम, निवासी गांव व डा0 समेला, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल कसवाडा में साधू राम पुत्र दूलो राम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में साधू सिंह पुत्र दूलो राम दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम साधू राम पुत्र दूलो राम की बजाए साधू राम उर्फ साधू सिंह पुत्र दूलो राम पुत्र लच्छो दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 08-11-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 28-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा।

----------

ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा तारीख दायरा 25-08-2017 तारीख पेशी 09-11-2017 श्री काली चरण पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम7432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 आम जनता प्रार्थना-पत्र दरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री काली चरण पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डा0 कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल कच्छयारी में काला उपनाम अमर चन्द पुत्र स्वारू पुत्र विधिया दर्ज है जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में कालीचरण पुत्र स्वारू दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम काला उपनाम अमर चन्द पुत्र स्वारू की बजाए काला उपनाम अमर चन्द उर्फ कालीचरण पुत्र स्वारू राम दर्ज राम दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 09-11-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 28-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा।

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ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा तारीख दायरा 26-07-2017 तारीख पेशी 09-11-2017 श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री जस्सा राम, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री जस्सा राम, निवासी गांव व डा0 तियारा, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल तियारा खास में वीर सिंह पुत्र जस्सा पुत्र किरपा दर्ज है जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में सुधीर कुमार पुत्र जस्सा राम दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वीर सिंह पुत्र जस्सा की बजाए वीर सिंह उर्फ सुधीर सिंह पुत्र जस्सा पुत्र किरपा दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 09-11-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 28-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कांगड़ा।7433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939

In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Vinod Kumar s/o Bansi Lal, r/o Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra 2. Smt. Bhawana Nanda d/o Sh. Sher Singh, r/o Nandehar, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

Versus

1. The General Public

2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 14-10-2016 at her but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 16-11-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 147/17/Teh.

श्रीमति Dorji Kyi

बनाम

आम जनता

7434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Dorji Kyi पुत्र/पत्नी श्री Kathup Gyal, निवासी Sidhpur, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री/उसके पुत्र नाम Tenzin Dadon की जन्म/मृत्यु दिनांक 31-07-2011 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Dadon की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-11-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-10े-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना

छिन्दो देवी

बनाम

आम जनता

समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

वजरिय इश्तहार.-

आवेदन पत्र अधीन धारा 3 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1069

श्रीमती छिन्दो देवी पत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, वासी वाथडी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 4-2-2009 को गांव वाथडी में हुई है लेकिन उस की मृत्यु कि तिथी ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2017 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथी को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथी दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना।7435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना

राजीव कुमार

बनाम

आम जनता

समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

वजरिय इश्तहार.-

आवेदन पत्र अधीन धारा 3 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1069

श्री राजीव कुमार पुत्र चमन लाल, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 10-07-1998 को गांव नंगल खुर्द में हुआ है लेकिन उस के जन्म की तिथी ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2017 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथी को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथी दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना

सरदारी लाल

बनाम

आम जनता

समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

वजरिय इश्तहार.-

आवेदन पत्र अधीन धारा 3 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1069

श्री सरदारी लाल पुत्र विशम्वर सिंह, वासी सिंगा, उप-तहसील दुलहैड, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया कि उसके पुत्र विशाल राणा का जन्म दिनांक 25-03-1993 को गांव सिंगा में हुआ है लेकिन उस के जन्म की तिथी ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है। 7436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2017/6 कार्तिक, 1939 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2017 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथी को किसी भी व्यक्ति का कोई उजरएतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथी दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-10-28.155_gazette_2017-28_10_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-10-28.155_gazette_2017-28_10_2017.