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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 163, 10 November 2017

Published 10 November 2017

Gazette no.
163
Gazetteid
163/GAZETTE/2017-10/11/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-11-10.163_gazette_2017-10_11_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th October, 2017

No. FDS-A(3)-8/2016.—In exercise of the powers vested by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority there 163-राजपत्र/2017-10-11-2017 (7753) 7754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 under for providing the services within prescribed time limits relating to the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh for the purpose of the above Act:—

Sl. No. Service to be notified Stipulated time period for providing the Service Designated Officer First Appellate authority Second appellate authority
1. Registration of Manufacturers Packers, and Importers. 30 days after completion of all codal formalities. Controller, Legal Metrology (W&M) Director, FCS & CA State Information Commissioner
2. Licenses of Repairers, Dealers & Manufacturers 30 days after completion of all codal formalities. Controller, Legal Metrology (W&M) Director, FCS & CA State Information Commissioner

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (FCS & CA).

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विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचना

फेयरलॉन्ज, शिमला-171012, 23 अक्तूबर, 2017

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-8.--हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड की समसख्यंक अधिसूचना दिनांक 21-7-2017 व दिनांक 09-8-2017 द्वारा जारी समय साारणी (Date Sheet) की तिथियां 6-11-2017 से 14-11-2017 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव दिनांक 09-11-2017 के मद्देनजर स्थगन उपरान्त अब यह विभागीय परीक्षाऐं दिनांक 21-12-2017 से 30-12-2017 तक आयोजित की जानी सुनिश्चित की गई हैं। संशोधित डेट शीट की प्रति सन्दर्भ हेतू संलग्न हैं।

आदेश द्वारा, टी0 सी0 शर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलॉन्ज, शिमला-171012.

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H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, HIPA-FAIRLAWNS, SHIMLA-12

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, DECEMBER, 2017

REVISED DATE SHEET

IAS/HAS

Sl. No. Date/Day Time IAS Papers HAS Papers
1. 21-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Criminal Law & Procedure (Paper-1) Criminal Law & procedure (Paper-1)
2 PM to 5 PM Criminal Case (Paper-2) Criminal Case (Paper-2)
2. 22-12-2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM Revenue Law & Procedure (Paper-3) Revenue Law & Procedure (Paper-3)
2 PM to 5 PM Revenue Case (Paper-5) Revenue Case (Paper-5)
3. 23-12-2017 Saturday 10.00 AM to 1.00 PM General Administration (Paper-6)
2 PM to 3.30 PM 3 .30 PM to 5 PM Hindi (written) H indi (Oral) (Paper-4) Hindi (written) H indi (Oral) (Paper-4)
4. 26-12-2017 Tuesday 10.00 AM to 1.00 PM Planning & Development (Paper-7)
2 PM to 5 PM Constitution & Civil Law (Paper-8)
5. 27-12-2017 Wednesday 10.00 AM to 1.00 PM Civil Services Treasury and Financial Rules (Paper-9) Civil Services Treasury and Financial Rules (Paper-(9)
2 PM to 5 PM Special Acts (Criminal) Manuals & Rules (Paper-10) Special Acts (Criminal) Manuals & Rules (Paper-10)
6. 28-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Minor (Revenue) Acts & Manuals (Paper-11) Minor (Revenue) Acts & Manuals (Paper-11)
2 PM to 3.30 PM 4 PM to 5.00 PM Computer (Written) C omputer (Practical) (Paper-14)
7. 29-12-2017 Friday 10.00 AM to 11:30 PM Motor Mechanism & Driving (Written) Motor Mechanism & Driving (Written)
12.30 PM to 5:00 PM Practical (Paper-12) Practical (Paper-12)
8. 30-12-2017 Saturday 10.00 AM to 5.00 PM Target Shooting (Rifle & Revolver) (Paper-13)

NOTE:—

VENUE :— 1. H. P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2 2. Computer Practical at HIPA.

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Tehsildars/Naib-Tehsildars

Sl. No. Date/Day Time Tehsildars Papers Naib-Tehsildars Papers
1. 23-12-2017 Saturday 2 PM to 5 PM Hindi (written) ( Paper-4) Hindi (written) ( Paper-4)
2. 26.12.2017 Tuesday 10.00 AM to 1.00 PM Land Revenue Acts & Rules ( Paper-1) Land Revenue Acts & Rules ( Paper-1)
2 PM to 5 PM Arithmetic & Patwaris Mensuration ( Paper-2) Arithmetic & Patwaris Mensuration P aper-2)
3. 27-12-2017 Wednesday 10.00 AM to 1.00 PM Minor Revenue Acts & Rules ( Paper-3) Minor Revenue Acts & Rules ( Paper-3)
2 PM to 5 PM Criminal Law & Procedure ( Paper-5) Criminal Law & Procedure ( Paper-5)
4. 28-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Revenue Case ( Paper-6)
2 PM to 5 PM Local & Special Law ( Paper-7)
5. 29-12-2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM Local Fund Treasury & Financial Rules ( Paper-8)
7756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939

NOTE:

VENUE.—H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2.

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Technical/Non-Technical Departments

Sl. No. Date/Day Time Technical Papers Non-Technical Papers
1. 21-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Financial Administration ( Paper-1) (Only for Principals/ eligible Lecturers/ Headmasters and eligible Teachers of Education Deptt. -
2 PM to 5 PM Financial Administration ( Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.) Financial Administration ( Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.)
2. 22-12-2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM 1 0.00 AM to 12.00 AM 1 2.30 PM to 1.30 PM Concerned Departments (Paper-3) H PPSC & Others- Computer (Written) (Paper-3) H PPSC & Others- Computer (Practical) Concerned Departments ( Paper –3)
2 PM to 5 PM - Concerned Departments ( Paper-4)
3. 23-12-2017 Saturday 10.00 AM to 1.00 PM 1 0.00 AM to 11.30 AM 1 2.00 PM to 1.30 PM - Concerned Departments (Paper-5) P anch Raj-Computer (Written) (Paper-5) P anch Raj-Computer (Practical)
2 PM to 3.30 PM 3 .30 PM to 5.00 PM Hindi (written) H indi (Oral) (Paper-2) Hindi (written) H indi (Oral) (Paper-2)

NOTE:

VENUE :— 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2 2. MANDI AND DHARAMSHALA FOR FINANCIAL ADMINISTRATION ONLY.

3. Computer Practical at HIPA7757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 Non-Technical Department (Treasury and Distt. Treasury Officers)

Sl. No. Date/Day Time Non-Technical Papers
1. 21-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM -
2 PM to 5 PM Financial Rules (Paper-5)
2. 22.12.2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM Principles of Accounts (Paper –3)
2 PM to 5 PM Treasury Rules and Accounting Procedures (Paper-4)
3. 23.12.2017 Saturday 10.00 AM to 12.00 AM 1 2.30 PM to 1.30 PM I.T. (Written) I .T. (Practical) (Paper-1)
2 PM to 3.30 PM 3 .30 PM to 5.00 PM Hindi (written) H indi (Oral) (Paper-2)

NOTE:

VENUE.— 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2 2. I.T. Practical at HIPA

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Excise & Taxation Inspectors

Sl. No. Date/Day Time Paper Name/Paper Number
1. 26-12-2017 Tuesday 10.00 AM to 1.00 PM Law of Crimes (Paper-1)
2 PM to 5 PM Excise Law (Paper-2)
2. 27-12-2017 Wednesday 10.00 AM to 1.00 PM Law Relating to Allied Taxes (Paper-3)
2 PM to 5 PM Sales Tax Law & Practices (Paper-4)
3. 28-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Book Keeping & General Commercial Knowledge (Paper-5)

NOTE:

VENUE.—H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

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BOARDS/CORPORATIONS

H.P.BOARD OF SCHOOL EDUCATION

Sl. No. Date Day Time EDUCATION BOARD
1. 21-12-2017 Thursday 2 PM to 5 PM Financial Administration (Paper-1)
2. 22-12-2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM Administration and General (Paper-2)
2 PM to 5 PM Board Act and Regulations (Paper-3)

NOTE:

VENUE.—H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-1710027758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 Assistant Engineers/Engineering Officers of H.P. State Electricity Board Ltd.

Sl. No. Date/ Day Time Paper Name /Paper Number
1. 26-12-2017 Tuesday 10.00 AM to 1.00 PM Works, Store and Commercial Accounts/ Manuals. ( Paper-1)
2. 27-12-2017 Wednesday 10.00 AM to 1.00 PM Financial Rules, Budget, Service Regulations, Acts and Office Procedure. ( Paper-2)

NOTE:

VENUE.—H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

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Assistant Engineers(C)/Sr.Managers of H.P. Tourism Development Corp.Ltd.

Sl. No. Date/Day Time Paper Name/Paper Number
1. 21-12-2017 Thursday 10.00 AM to 1.00 PM Accounts & Administration (common for Sr.Managers & Asstt. Engineers ( C ) of HPTDC) ( Paper-1)
2.00 PM to 5.00 PM Hotel Management (Sr. Managers of HPTDC) ( Paper-2)
2. 22-12-2017 Friday 10.00 AM to 1.00 PM Project Management & Engineering (Rules & Acts) (Assistant Engineers of HPTDC) ( Paper-3)

NOTE:

VENUE.—H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

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निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 7 नवम्बर, 2017

संख्याः 3-28/99-ई.एल.एन.-4620.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/ एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खण्ड-I, दिनांक 7 नवम्बर, 2017, जो कि विधान सभा निर्वाचन-2017 में किसी भी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 9 नवम्बर, 2017 (गुरूवार) को प्रातः 8.00 बजे से 14 दिसम्बर, 2017 (गुरूवार) सांय 6.00 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, पुष्पेन्द्र राजपूत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

हिमाचल प्रदेश।7759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-110001

सं. 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खंड-1 दिनांकः 7 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

1. यतः, आयोग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा कर दी थी और घोषित अनुसूची के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए अधिसूचना 16-10-2017 को जारी कर दी गई थी और गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना दिनांक 16-11-2017 और 20-11-2017 को जारी करने के लिए अनुसूचित हैंः, और

2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानो के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा यथाअधिसूचित अवधि तक के लिए प्रतिबन्धित होगाः, और

3. यतः, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधान सभाओं के उक्त साधारण निर्वाचनों के लिए मतगणना 18-12-2017 को होनी हैः,

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित््‌व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 9-11-2017 (गुरूवार) को पूर्वाहन 8ः00 बजे से दिनांक 14-12-2017 (गुरूवार) को अपराह्‌न 6ः00 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्‌ॅं्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॅांनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

एन0 टी0 भूटिया,

सचिव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/2017/Vol-I Dated: 7th November, 2017

NOTIFICATION

Whereas, the Election Commission has already announced the schedule for General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat as per the schedule announced and Notification for the General Election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly 7760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 was issued on 16-10-2017 and the Notifications for the General Election to the Gujarat Legislative Assembly are scheduled to be issued on 16-11-2017 and 20-11-2017; and

2. Whereas, as per the provisions of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard; and

3. Whereas, counting of votes for the said General Elections to Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat is scheduled to be taken up to 18-12-2017;

4. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 8.00 A.M. on 09-11-2017 (Thursday) and upto 6.00 P.M. on 14-12-2017 (Thursday) as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter, including results of any Opinion Poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hour ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with the aforesaid General election.

By order, N. T. BHUTIA, Secretary.

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-8/2017.--अम्ब-गगरेट योजना क्षेत्र के लिए विकास विकास योजना के प्रारूप का,े हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के नोटिस संख्याः हिम/टीपी/पीजेटी/पी.ए.अम्ब-गगरेट/2011/वोल्यूम-I/3321-31 तारीख 20.07.2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25.07.2017 को आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था किन्तु नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और विकास योजना को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अम्ब-गगरेट योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकािशत किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः-7761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक संख्या 32-ए, विकास नगर, कसुम्पटी, शिमला-171009.

2 नगर एवं ग्राम योजनाकार,

मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

3 सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश ।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCP-F(5)-

8/2017 DATED 30.10.2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2017

No.TCP-F(5)-8/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Amb-Gagret Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notice No. HIM/TP/PJT/P.A.-Amb-Gagret/2011/Vol-I/3321-31 dated 20.07.2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 25.07.2017 for inviting objection(s) and suggestion(s) but no objection or suggestion was received within the stipulated period and the Development Plan was submitted to the Government for approval.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Amb-Gagret Planning Area, without modifications and the same is hereby published in the Official Gazette (e- Gazette) of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

7762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Una District Una, Himachal Pradesh.

3. The Secretary, Nagar Panchayat, Gagret, District Una, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of publication of this Notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA Addl. Chief Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-9/2017.--घुमारवीं योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के नोटिस संख्याः हिम/टीपी/पीजेटी/पी.ए.घुमारवीं/2004/वोल्यूम-III/3282-3300 तारीख 20-07-2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25-07-2017 को आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था किन्तु नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और प्रारूप विकास योजना को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घुमारवीं योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक न0 32-ए, विकास नगर, कसुम्पटी शिमला-171009.

2. सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌, घुमारवीं, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ।7763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCP-F(5)-

9/2017 DATED 30-10-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2017

No.TCP-F(5)-9/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Ghumarwin Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notice No. HIM/TP/PJT/P.A.-Ghumarwin/2004/Vol-III/3282-3300 dated 20.07.2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 25.07.2017 for inviting objection(s) and suggestion(s) but no objection or suggestion was received within the stipulated period and the Development Plan was submitted to the Government for approval.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Ghumarwin Planning Area, without modifications and the same is hereby published in the Official Gazette of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:—

1. The Director,

Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

3. The Executive Officer, Municipal Council, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of the publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (TCP).

7764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-11/2017.--सुन्दरनगर योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के नोटिस संख्याः हिम/टीपी/पीजेटी/पी.ए.सुन्दरनगर/97/वोल्यूम-II/3332-52 तारीख 20.07.2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25.07.2017 को आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था किन्तु नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और विकास योजना को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुन्दरनगर योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना किसी उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकािशत किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक संख्या 32-ए, विकास नगर, कसुम्पटी, शिमला-171009.

2. योजना अधिकारी,

नगर योजना कार्यालय,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCPF (5)-

11/2017 DATED 30-10-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2017

No.TCP-F(5)-11/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Sundernagar Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal7765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notice No. HIM/TP/PJT/P.A.-Sundernagar/97/Vol-II/3332-52 dated 20-07-2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 25-07-2017 for inviting objection(s) and suggestion(s) but no objection or suggestion was received within the stipulated period and the Development Plan was submitted to the Government for approval.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Sundernagar Planning Area, without modifications and the same is hereby published in the Official Gazette of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Planning Officer, Town Planning Office, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.

3. The Executive Officer, Municipal Council, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of the publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), of Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-10/2017.--बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप का,े हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के नोटिस संख्याः हिम/टीपी/पीजेटी/डी.पी बैजनाथ-पपरोला/2017/वोल्यूम-I/3301-20 तारीख 20-07-2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25-07-2017 को आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था परन्तु नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है और विकास योजना को अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया । 7766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना किसी उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक संख्या 32-ए, विकास नगर, कसुम्पटी, शिमला-171009.

2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

3. योजना अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, पालमपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

4. सचिव, नगर पंचायत, बैजनाथ-पपरोला , जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCPF (5)-

10/2017 DATED 30-10-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2017

No.TCP-F(5)-10/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Baijnath-Paprola Planning Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules,7767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 2014 vide Notice No. HIM/TP/PJT/DP.-Baijnath-Paprola/2017/Vol-I/3301-20 dated 20-07-2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 25-07-2017 for inviting objection(s) and suggestion(s), but no objection or suggestion was received within the stipulated period and the Development Plan was submitted to the Government for approval.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Baijnath-Paprola Planning Area, without modifications and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

3. The Planning Officer, Palampur, District kangra, Himachal Pradesh.

4. The Secretary, Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola, District Kangra, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of the publication of this Notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (TCP).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्तूबर, 2017

संख्या. टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2017.--बीड-बिलिंग विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप का,े हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के नोटिस संख्याः हिम/टीपी/आर.डब्लयू-बीड-बिलिंग(एस.ए) 2003/121-39 तारीख 01-04-2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21-04-2017 को आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया 7768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 गया था किन्तु नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और विकास योजना को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीड-बिलिंग विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना को बिना उपान्तरण के अनुमोदित करते हैं और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की एक प्रति निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी, अर्थातः- 1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक संख्या 32-ए, विकास नगर, कसुम्पटी, शिमला-171009.

2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

3. योजना अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, पालमपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. TCPF(5)-

7/2017 SHIMLA, DATED 30-10-2017 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF

THE CONSTITUTION OF INDIA]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th October, 2017

No.TCP-F(5)-7/2017.—WHEREAS, the draft Development Plan for Bir-Billing Special Area was published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Notice No HIM/TP/RWBir-Billing(SA)/2003/121-39 dated 01-04-2017 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 21-04-2017 for inviting objection(s) and suggestion(s) but no objection or suggestion was received within the stipulated period and the Development Plan was submitted to the Government for approval.

7769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939

NOW THEREFORE, in exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Bir-Billing Special Area, without modifications and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices, namely:--

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

3. The Planning Officer, Town Planning Office, Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into operation from the date of the publication of this Notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (TCP).

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In the Court of Narender Chauhan (H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

In the matter of :

1. Kushal Jyoti, Aged 30 years s/o Sh. Dev raj, r/o Vill. Jamli Plasi, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Raksha Devi, Aged 20 years d/o Late Sh. Keshav Ram, r/o Vill. Bari, P.O. Arsu, ..Applicants.

Tehsil Nirmand, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Kushal Jyoti, Aged 30 years s/o Sh. Dev raj, r/o Vill. Jamli Plasi, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Raksha Devi, Aged 20 years d/o Late Sh. Keshav Ram, r/o Vill. Bari, P.O. Arsu, Tehsil Nirmand, Distt. Kullu, H.P. have submitted an application in this court under Special Marriage Act, 1954 in section 5 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three month. In this support they have submitted their notice of intended 7770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 marriage, address & age proof of applicants. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2017. The objection received after 11-12-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-10-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

1. श्री हिम राज पुत्र श्री भीखम राम, गांव शाट, डा0 जलूग्रां, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमति ओम लता पुत्री श्री रूप चन्द, गांव शिल्हा, डा0 बरशैणी, त0 भ्ूान्तर, जिला कुल्लू। . .प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 12-10-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-1-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति पत्नि के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत शाट, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दणडाधिकारी एवं तहसीलदार, भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 2-DT/2017 तारीख पेशी : 10-10-2017

जाकिर हुसैन

बनाम

सर्व साधारण एवं आम जनता

7771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री यासिन हुसैन, निवासी गांव जिया, डाकघर जिया, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र रिहान का जन्म दिनांक 31-03-2013 को स्थान गांव जिया, डाकघर जिया, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है, परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जिया, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रिहान पुत्र जाकिर हुसैन के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-11-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाऐंगे।

आज दिनांक 12-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दणडाधिकारी एवं तहसीलदार, भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारिख पेशी 23-11-2017 श्रीमति अन्जु देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी गांव द्रोव (चणू), डाकघर वल्ह क्वार, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमति अन्जु देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी द्रोव (चणू), तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के लड़के की जन्म-तिथि 18-01-2012 है परन्तु प्रार्थिन के लड़के की जन्म तारीख 18-11-2012 ग्राम पंचायत दलेड के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमति कृष्णा देवी w/o श्री संजीव कुमार, निवासी यरणावाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या 125/17

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमति कृष्णा देवी w/o श्री संजीव कुमार, निवासी यरणावाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र हरीश की जन्म तिथि 11-10-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ हरीपुर में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 11-10-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हरीश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ हरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-11-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हरीश की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 12-10-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजपाल पुत्र श्री रती राम, निवासी डाबरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजपाल सुपुत्र श्री रती राम, डाबरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अरनव शर्मा की जन्म तिथि 12-12-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/7773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 नगरपालिका परिषद्‌ बोकाला पाब में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 12-12-2004 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अरनव शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ बोकाला पाब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18-11-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अरनव शर्मा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जोगी राम पुत्र श्री रोदा राम, निवासी माड़ी (कठवार), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 42/17

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जोगी राम सुपुत्र श्री रोदा राम, निवासी माड़ी (कठवार), तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री पूजा देवी की जन्म तिथि 09-08-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कठवार में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 09-08-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पूजा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कठवार, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 17-11-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त पूजा देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।7774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 नवम्बर, 2017/19 कार्तिक, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण सं0 : 31/17

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रवेश कुमार सपुत्र श्री रतन सिंह, निवासी बद्रीपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र आदित्य कुमार की जन्म तिथि 05-06-2002 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ बद्रीपुर में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 05-06-2002 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आदित्य कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-11-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त आदित्य कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-10-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-11-10.163_gazette_2017-10_11_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-11-10.163_gazette_2017-10_11_2017.