राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं0 5/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन.-एफ( 10)-15/2017-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी 199-राजपत्र/2017-27-12-2017 (9111) 9112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 के सतंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट है के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से अधिक इननुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है, अधिसूचित करते हैं।
सारणी
| क्रम स ं ं 0 ं ं | ट ै रिफ मद, शीर्षर्,, उप-शीर्ष र् र् या अध्याय | माल का विवरण |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 5007 | रेेशम या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक |
| 2. | 5111 to 5113 | धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक |
| 3. | 5208 to 5212 | कपास के व्यूतित फैब्रिक |
| 4. | 5309 to 5311 | अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत |
| 5. | 5407, 5408 | मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री की व्यूतित फैब्रिक |
| 6. | 5512 to 5516 | मानव निर्मित स्टैपित फाइबर का व्यूतित फैब्रिक |
| 7. | 60 | ब ुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल) |
| 8. | 8601 | रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह््य स्त्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्तित है। |
| 9. | 8602 | अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव ट े ंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर |
| 10. | 8603 | स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं |
| 11. | 8604 | रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेनें, ब ेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान) |
| 12. | 8605 | रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं है( उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं) |
| 13. | 8606 | रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं |
| 14. | 8607 | रेल या ट्राम माल लोकोमोटिव या चल-स्टाक के पुर्जे बोगियां, बिसल-बोगियां, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे |
| 15. | 8608 | रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग; रेलों, ट्रामों, सड़कों, अ तर्देशीय ं जलमार्गों, पार्किंग स ुविधाओं, पत्तन स स्थापनों ं या विमान-क्षे़त्रों के यांत्रिक (जिसके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे |
स्पष्टीकरण.--
(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष" "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है।
(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, के निर्वचन के लिए नियम जिसमें खंड और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण, जहां तक संभव हो, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।9113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3253 सेेेे 3254 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
---------
आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं0 7/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, माल की पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के सतंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, के अधीन आने वाले, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करते हैं।
सारणी
| क्रम स ं ं 0 ं ं | टैै ैरफ मद, उप-शीर्षर्,, शीर्ष र् या अध्याय र् | माल की पूर्ति का विवरण |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कोई अध्याय | सीएसडी द्वारा यूनिट रन केंटीन को माल की पूर्ति। |
| 2. | कोई अध्याय | सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति। |
| 3. | कोई अध्याय | य निट रन केंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति। ू |
स्पष्टीकरण.--
(1) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष" "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत होगा।
(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3171 पर प्रकाशित किया जा चुका है।9114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं0 9/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3254 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
----------
आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं0 12/2017-राज्य कर
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसरण में अधिसूचित करते हैं कि भारत सरकार द्वारा, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, अधिसूचित अधिसूचना संख्याः 12/2017-केन्द्रीय कर तारीख 28 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
2. यह अधिसूचना 25 जून, 2017 से प्रवृा होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृृृृृष्ृृष्ठ 3246 पर प्रकाशित किया जा चुका है।9115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं0 11/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन.एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (11), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, परिषद की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करते हैं कि केंद्रीय कर, नीचे सारणी के सतंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खण्ड या शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) तद्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत किया जाएगा््ः-
सारणी
| क्रम स ं ं 0 ं ं | अध्याय, खंंडंंड या शीर्ष र् | सवेेवेे ा वर्णर्नन | दर (प्रतिशत) | शर्त र् |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अध्याय 99 | सभी सेवाएं | ||
| 2. | खंड 5 | स निर्माण सेवाएं ं | ||
| 3. | शीर्ष 9954 (संनिर्माण सेवाएं) | (i) परिक्षेत्र भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प ्राधिकारी द्वारा समापन प ्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है। (इस सेवा के मूल्यांकन के लिए इस अधिसूचना क े पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे) (ii) क े ं द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथा परिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय | 9 | - |
| (iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण प्रदाय | 9 | - | ||
| 4. | खंड 6 | वितरणात्मक व्यापार सेवाएं; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा; परिवहन सेवा; गैस और विद्युत वितरण स वाएं े | ||
| 5. | शीर्ष 9961 | थोक विक्रय व्यापार में सेवाएं। | ||
| स्पष्टीकरण-- इस सेवा के अ तर्गत ं मालों का विक्रय या क्रय नहीं ह ै किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित है- - कमीशन अभिकर्ताओं, दलालो ं और से नीलामीकर्ताओं तथा अन्य सभी ए े व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्य संव्यहारोें का मोल भाव करते हैं; - इलैक्ट्रानिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की स े वाओं; - थोक दलाली गृहों की सेवाएं | 9 | - | ||
| 6. | शीर्ष 9962 | फ ुटकर व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण--इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है। | 9 | - |
| 7. | शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं) | (i) ए से माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग े की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा क े रूप में या उसके किसी भाग के रूप म ें या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, प ूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इ ं टिंग ज्वांइट, जिसके अंतर्गत मेस, केन्टीन भी ह ै, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य म ल्यवान ू प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग म न तो वातानुकूलन या केन्द्रीय वायु तापन े ं की सुविधा है और न ही मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने क े लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। | 6 | - |
| (ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि ग ृहों, क्लबो , ं शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रूपए और उससे अधिक के आवास की य ूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रूपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुलय की टैरिफ घोषित किया हो। स् पष्टीकरणः- - "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट म उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, े ं जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ए े सी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना। | 6 | - | ||
| (iii) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इ ं टिंग ज्वांइट, जिसके अंतर्गत मेस, केंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य म ल्यवान प्रतिफल के ू लिए उपलबध कराई जाती है, जिसके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे व किसी भी नाम स े ज्ञात हो। | 9 | - | ||
| (iv) ए स े े माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इ ं टिंग ज्वांइट, जिसके अंतर्गत मेस, केंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य म ल्यवान प्रतिफल के ू लिए उपलबध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग म े वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की ं स ुविधा है। | 9 | - | ||
| (v) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति म , चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ं े ए े सी बाह््य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थगित स ं दाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है। | 9 | - | ||
| (vi) आवासीय या वासा प ्रयोजनों क े लिए होटलों, सरायों, अतिथि ग ृहों, क्लबो , ं शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रूपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रूपए प्रति यूनिट प ्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो। स् पष्टीकरणः- "घोषित ट ैरिफ" के अ तर्गत ं आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट म ं उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे े फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी य निट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी ू मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना। | 9 | - | ||
| (vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप मे ं या किसी अन्य राीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंसन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है), को किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य म ल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है। ू | 9 | - | ||
| (viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अन्तर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रूपए और उससे अधिक प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो। स्पष्टीकरणः "घोषित टैरिफ" के अ तर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर ं दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ए े सी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प ्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना। | 14 | - | ||
| (ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं। | 9 | - | ||
| 8. | शीर्ष र् 9964 र् (यात्री परिवहन सेेवेेवाएंं)ंं) | (i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन। | 2.5 | बशर्ते स े वा की प र्ति ू ं करने मे प ्रयुक्त माल क े स ब ं ध ं में प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय स े वा की प र्ति ू पर क न्द्रीय कर े या एकीकृृत कर का स ंदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है। |
| (ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन- (क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी; (ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी; (ग) रेडियो टैक्सी; स् पष्टीकरणः- (क) स ं विदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है। | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू करने मे ं प ्रयुक्त माल पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। | ||
| (ख) म जिली गाड़ी ं का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है। ( ग) "रेडियो टैक्सी" से ए ेसी टैक्सी, जिसके अ तर्गत कोई ं र डियोकैब े भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विमार्गी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट र े डियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए टै्रकिंग के लिए समर्थ है। | (कृपया स्पष्टीकरण स 0 (iv) का ं निर्देश करें) | |||
| (iii) इकोनामी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू ं करने मे प ्रयुक्त माल पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण (iv) स 0 ं का निर्देश करें) | ||
| (iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प ्रारंम करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान क े साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन। | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू करने मे ं प ्रयुक्त माल पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण (iv) स 0 ं का निर्देश करें) | ||
| (v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन। | 6 | - | ||
| (vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प ्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन। | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू करने मे ं प ्रयुक्त माल और सेवाओं पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण (iv) स 0 ं का निर्देश करें) | ||
| (vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), और (vi) स े भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं। | 9 | - | ||
| 9 | शीर्ष र् 9965 र् (माल परिवहन सेेवेेवाएंं)ंं) | (i) र ेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष क े अधीन नीचे क्र.स. (iv) पर विनिदिष्ट सेवा से भिन्न) | 2.5 | बशर्ते स े वा की प र्ति ू करने मे ं माल की बाबत प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय स े वा की प र्ति ू कर क ंद्रीय कर े या एकीकृत कर का स दाय करने ं क े लिए उपयोजित नहीं किया जाता है। |
| (ii) जलयान में माल का परिवहन | 2.5 | बशर्ते स े वा की प र्ति ू ं करने मे प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अ तर्गत माल ं जहाज और ट कर भी हैं, ै ं से पर भिन्न) पर प ्रभारित इनपुट कर प ्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण स 0 ं (iv) का निर्देश करें) | ||
| (iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) क े परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की स वाएं। े स्पष्टीकरणः "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबध में स े वा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता ह ै। | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू ं करने मे प ्रयुक्त माल और स े वाओं पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण स 0 (iv) का ं निर्देश करें) | ||
| (iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन | 6 | - | ||
| (v) उपरोक्त (i), (ii), (iii), और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं। | 9 | - | ||
| 10. | शीर्ष 9966 (परिवहन यानों की भाटक सेवा) | (i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प ्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना। | 2.5 | बशर्ते माल की प र्ति ू ं करने मे प ्रयुक्त माल और सेवाओं पर प ्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण स 0 (iv) का ं निर्देश करें) |
| (ii) प र्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या ू उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा | 9 | - | ||
| 12. | शीर्ष 9968 | डाक और कुरियर सेवाएं | 9 | - |
| 13. | शीर्ष 9969 | विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं | 9 | - |
| 14. | खंड 7 | वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं अ ौर भाटक तथा पट्टा सेवाएं | ||
| 15. | शीर्ष 9971 (वित्तीय और सम्बन्धित | (i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्टीकरण- 1 . "चिट" से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, | 6 | बशर्ते स वा े की पूर्ति के लिए माल पर प ्रभारित |
| सेवाएं) | चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प ्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा। 2 . "चिटफंड का फोरमैन" का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड () में "फोरमैन" पद का है। | इनपुट कर प ्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण (iv) स 0 ं का निर्देश करें) | ||
| (ii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण। | केन्द्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू ह ै जिनमें मालों क े हक का अ तरण ं अ तर्वलित है। ं | - | ||
| (iii) माल म े ं किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण | केन्द्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों क े लिए लागू ह ै जिनमें मालों क े हक का अ तरण ं अ तर्वलित है। ं | - | ||
| (iv) क न्द्रीय े माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अ तर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से ं अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प ्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना स् पष्टीकरण-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- ( क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ | 2 .5 | बशर्ते स े वा की पूर्ति के लिए माल पर प ्रभारित कर इनपुट प ्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण | ||
| है या वायुयान प ्रचालनों म ं े लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है अभिप्रेत है; ( ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प ्रचालित या नियमित या प ्रायिक उड़ानें ह ैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उडा़न जनता क े सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; ( ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्व श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत ह ै जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है । | (iv) स 0 ं का निर्देश करें | |||
| (v) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), और (iv) से भिन्न वित्तीय और सम्बन्धित सेवाएं | 9 | - | ||
| 16. | शीर्ष 9972 | भू-संपदा सेवाएं | 9 | - |
| 17. | शीर्ष 9973 | (i) स चना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के ू सम्बन्ध म े ं बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना | 6 | - |
| (ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के सम्बन्ध म े ं बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना | 9 | - | ||
| (ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल क े सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना | 9 | - | ||
| (iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालो ं के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण। | केन्द्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों क े लिए लागू ह ै जिनमें मालों क े हक का अ तरण ं अ तर्वलित ं है। | - | ||
| (v) क न्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 े की अनुसूची 2 की मद 5(च) के अंतर्गत | 2 .5 | बशर्ते स वा े की | ||
| आने वाले स व्यवहार ं क े माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प ्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। स् पष्टीकरण-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- ( क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है; ( ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प ्रायिक उड़ानें ह ैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उड़ान जनता क े सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; ( ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक है कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत ह ै, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है। | क े प र्ति ू लिए माल पर प ्रभारित इनपुट कर प ्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण स 0 ं (iv) का निर्देश करें | |||
| (vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं | केन्द्रीय कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू ह ै जिनमें मालों क े हक का अ तरण ं अ तर्वलित है। ं | |||
| 18 | खंड 8 | कारबार और उत्पादन सेवाएं | ||
| 19. | शीर्ष 9981 | अनुसंधान और विकास सेवाएं | 9 | - |
| 20 | शीर्ष 9982 | विधिक और लेखांकन सेवाएं | 9 | - |
| 21. | शीर्ष 9983 (अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं) | (i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय | 2.5 | - |
| (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारबार सेवाएं | 9 | - | ||
| 22. | शीर्ष 9984 | दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं | 9 | - |
| 23. | शीर्ष 9985 (समर्थनकारी स े वाएं) | (i) टूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति स् पष्टीकरण- "टूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो टूरों की योजना बनाने, उनकी शेड््यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अ तर्गत आवास, ं दर्शनीय स्थल या अन्य वैसी हो सेवाएं हो सकेंगी) के कारबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ ह ै और जिसके अंतर्गत ट ू रों के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है | 2.5 | 1. बशर्ते स े वा की के प र्ति ू लिए माल पर प ्रभारित कर इनपुट प ्रत्यय नहीं लिया गया ह ै। (कृपया स्पष्टीकरण स 0 (iv) का ं निर्देश करें 2. इस की स े वा के प र्ति ू लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ए सी े किसी यात्रा क े लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प ्रभार सम्मिलित हैं और बीजक म प्रभारित ं े रकम ए सी े किसी यात्रा क े लिए प ्रभारित सकल रकम ह ै, जिसके अ तर्गत ऐसी ं किसी यात्रा क े लिए अपेक्षित आवास और परिवहन क े प ्रभार भी हैं। |
| (ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं | 9 | - | ||
| 24. | शीर्ष 9986 | (i) क ृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन क े लिए समर्थनकारी सेवाएं स्पष्टीकरण.-"कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है- ( i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची समाग्री या अन्य व ै स े ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालनपोषण के-पोषण से- सिवाय पालन सम्बंधी सेवाएं- ( क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अतंर्गत खेती, फसलें लगाना, थ्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प ्रचालन; ( ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना; ( ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौद्यों की देखभाल करना, छटाईं, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेंिडंग, प्रशीतन या प्रपु ज ं पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो क ृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं; ( घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना; ( ङ) कृषि उत्पाद की लदाई्र, उतराई, प ैकिंग, भंडारण या भांडागारण; ( च) क ृषि विस्तारण सेवाएं; ( छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराइर््र जाने वाली सेवाएं। ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व ( प ्रशीतन, पकाने, मोम का ल े प चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो | कुछ नहीं | - |
| उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैंं। iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालनपोषण ( क े सिवाय- पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों पोषण जैसे खाद्य-के पालन, र ेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना। | ||||
| (ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं | 9 | - | ||
| 25 | शीर्ष 9987 | अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं | 9 | - |
| 26. | शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व मे ं भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं) | (i) निम्नलिखित क े स ब ं ध ं म ं े जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं ( क) समाचार पत्रों का मुद्रण (ख) टैक्सटाइल सूत ( मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक (ग) कर्तित और पालिश किए ह ुए हीरक; म ल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण ू और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाउ आभूषण जो सीमाशुल्क ट ैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं (घ) पुस्तकाें (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण (ङ) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण स् पष्टीकरण-"मानव निर्मित फाइबर" से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैंः ( क) पालीएमाइड्स, पोलिएस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमरों का पालिमेराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसेटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है) ; या ( ख) पालीमरों का प्राकृतिक जैविक पालिमरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा | 2.5 | - |
| उत्पादन करनेे के लिए (उदाहरणार्थ स े ल ुलोस) जैसे कुपराममोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस र ेयान या प ्राकृतिक जैविक पालीमरों क े रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प ्रोटीन या अलजीनिक अमल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स का उत्पादन किया जा सके | ||||
| (ii) प र्वाक्त (i) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में ू भौतिक इनपुट (माल) पर विनिमार्ण्ा सेवाएं | 9 | - | ||
| 27. | शीर्ष 9989 | अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प ्रकाशन, म ुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं | 9 | - |
| 28. | खंड 9 | सामुदायिक, समाज एवं व ैयक्तिक स ेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं | ||
| 29. | शीर्ष 9991 | सामुदायिक और समग्र रूप म ं े उपलब्ध कराई गई लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं | 9 | - |
| 30. | शीर्ष 9992 | शैक्षिक सेवाएं | 9 | - |
| 31. | शीर्ष 9993 | मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं | 9 | - |
| 32. | शीर्ष 9994 | मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं | 9 | - |
| 33. | शीर्ष 9995 | सदस्यता संगठनों की सेवाएं | 9 | - |
| 34. | शीर्ष 9996 (मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं) | (i) सर्कस, भारतीय स ास्कृतिक ं नृत्य जिसके अ तर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा ं ह ै, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं | 9 | - |
| (ii) सिनेमा फिल्मों म ं े प ्रवेश प ्रदर्शन के माध्यम से स े वाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रूपए या कम है | 9 | - | ||
| (iii) मनोरंजन आयोजनों मे ं प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क ं या जाय-राइड, मैरी-गो राडंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीड़ा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं | 14 | - | ||
| (iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं | 14 | - | ||
| (v) ज ुआबाजी | 14 | - | ||
| (vi) प र्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न ू मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं | 9 | - | ||
| 35 | शीर्ष 9997 | अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और र गाई सेवाएं, सौन्दर्य ं और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण स े वाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं) | 9 | - |
| 36. | शीर्ष 9998 | घरेलू सेवाएं | 9 | - |
| 37. | शीर्ष 9999 | एक्स्ट्राटेरिटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं | 9 | - |
2. उपरोक्त सारणी की क्र. सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा। स्पष्टीकरण-पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, "कुल रकम" से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,-- (क) पूर्वोक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल; और
(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम।
3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 112/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 128/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।
4. स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए---ः;--
(i) माल में पूूंजी माल भी सम्मिलित है।
(ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है ।
(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वचन को लागू होंगे।
(iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अध्यधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,-- 9130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्यय रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और
(ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा(2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते।
(v) "सूचना प्रौद्यौगिकी साफ्टवेयर" से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोर्ड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकर के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
(vi) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है।
(vii) "कृषि उत्पाद" से पौधाें की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के खाद्य के लिए फाइबर, कच्ची समाग्रियां या अन्य वैसे ही अत्पाद अभिप्रेत, ईंधन, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसी प्रसंस्करण प्रायः है उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है तो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है।
(viii) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादाें के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है। 5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3254 सेेेे 3268 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
----------
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं012/2017-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के सतंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(1) के अधीन9131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 उन पर उद्ग्रहणीय उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित उक्त कर की रकम से अधिक है, अर्थात््ः--
सारणी
| क्रम स ं ं 0 ं ं | अध्याय, खंड , शीर्षर्,, समूह औैर सेेवेे ा कोेडेेड (टैरिफ) | सेवा का वर्णन | दर (प्रतिशत) | शर्त र् |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अध्याय 99 | आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा पूर्त कार्यकलापों के माध्यम से सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2. | अध्याय 99 | किसी चालू समुत्थान क , े प ूर्ण या उसके किसी स्वतंत्र भाग के अंतरण के द्वारा सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 3. | अध्याय 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, स घ ं राज्यक्षेत्र या स्थानीय प ्राधिकरण द्वारा स विधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी ं प चायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में ं कोई कार्यकलाप या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए कृत्यों के संबंध में कोई कार्यकलाप के माध्यम से केवल मात्र सेवा (कार्य संविदा सेवा या अन्य समिश्र पूर्तियां, जिसमें किन्हीं मालों की पूर्ति अंतर्वलित है को छोड़कर) | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 4. | शीर्ष 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, स घ ं राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या शासकीय प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी क ृत्य के संबंध में किसी क्रियाकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5. | शीर्ष 99 | सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 6. | शीर्ष 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित सेवाआें को अपवर्जित करते हुए- ( i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं; (ii) किसी वायुवान या किसी जलयान के स ब ं ध ं म े , ं किसी पत्तन या किसी | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर स वाएं; े (iii) माल या यात्रियों का परिवहन; या (iv) किन्हीं कारबार अस्तित्वों को उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा, जो ऊपर खंड (i) से (iii) के अंतर्गत आने वाली स े वाओं से भिन्न है। | ||||
| 7. | शीर्ष 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को उपलब्ध कराई जाने वाली स े वाएं, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रूपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रूपए) तक था। स् पष्टीकरण.--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रविष्टि के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं हो ग ं - े ( क) सेवाएं,-- ( i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं; (ii) किसी वायुयान या किसी जलयान क े संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन; और ( ख) स्थावर संपत्ति को किराए पर दिए जाने संबंधी सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 8. | शीर्ष 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं; परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू नहीं होगी; ( i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अधिकरण सेवाओं के माध्यम से क न्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ े | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं; किसी वायुयान या किसी जलयान (ii) क े संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन। | ||||
| 9. | शीर्ष 99 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त स वाएं, जहां ऐसी सेवाओं े लिए प्रतिफल पांच हजार रूपए से अधिक नहीं हैः प र तु निम्नलिखित कोई बात इस प्रविष्टि ं में अंतर्विष्ट सेवाओं को लागू नहीं होगी- i) क न्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ े ( राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अधिकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा डाक विभाग द्वारा स वाएं ; े ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन ( की परिसीमा के अंदर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में स े वाएं; iii) माल या यात्रियों का परिवहन : ( प र ं तु यह और कि जहां केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (33) में यथा परिभाषित सेवाओं के निरंतर प्रदाय की दशा में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई ै जाती हैं, छूट केवल तभी लागू होगी जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार्य प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष में पांच हजार रूपए से अधिक नहीं ह ै। | क ुछ नहीं | |
| 10. | शीर्ष 9954 | किसी सिविल ढांचे या फायदाग्राही व्यष्टिक के गृह संनिर्माण या सबके लिए घर या प ्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन केवल किसी अन्य संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, प्रतिष्ठापन, प रा ू करने, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या फेरफार के लिए केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई स े वाएं। | क ुछ नहीं | |
| 11. | शीर्ष 9954 | एकल आवासीय इकाई, जो अन्यथा किसी आवसीय परिसर का भाग नहीं है, से संबंधित स ं निर्माण, परिनिर्माण, चालू करने या मूल कार्य क े प्रतिष्ठापन की केवल मात्र श्रम संविदाओंं क े माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 12. | शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972 | आवासीय ग ृह को निवास के रूप म ं े उपयोग के लिए किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 13. | शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972 या शीर्ष 9995 या धाारा 9 के अधीन कोई अन्य शीर्ष | माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के स े वाएं- ( क) किसी धार्मिक समारोह का संचालन; ( ख) साधारण पब्लिक के लिए आशयित किसी धार्मिक स्थान के परिसर को भाटक पर देना, जिसका स्वामित्व या प ्रबंधन आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 12कक के अधीन पूर्त या धार्मिक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ग के के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपखंड (v) किसी न्यास या संस्थान या उक्त आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23खखक के अधीन आने वाली इकाई या किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है : परंतु इस छूट के (ख) मे ं अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू होगी,- ( i) कक्षों को भाटक पर द े ना, जहां प ्रभार प्रतिदिन एक हजार रूपए या अधिक है; परिसरों, सामुदायिक हालो , ं (ii) कल्याणमंडपम या खुले स्थानों आदि को भाटक पर द ना, जहां े प ्रभार प ्रतिदिन दस हजार रूपए या अधिक ह ै; दुकानों या कारबार या वाणिज्य के (iii) लिए अन्य स्थानों को भाटक पर द ेना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रूपए या अधिक है। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 14. | शीर्ष 9963 | किसी होटल, सराय या अतिथिगृह, क्लब या कैंप स्थल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा निवास या आवास के प्रयोजनों के लिए स े वाएं द ेना, जिनका आवास की किसी इकाई का घोषित टैरिफ प्रतिदिन एक हजार रूपए से कम या समतुल्य है। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 15. | शीर्ष 9964 | निम्नलिखित द्वारा यात्रियों का परिवहन साथ के समान सहित या रहित- ( क) वायुमार्ग से, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिमी ब गाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा ं विमानपत्तन से उड़ान भरने वाले या वहां पर उतरने वाले वायुयान द्वारा ; (ख) पर्यटन, आयोजित टूर, चार्टर या भाड़े पर के सिवाय यात्रियों के किसी गैर वातानुकूलित संविदा कैरिज, जो रेडियो ट ैक्सी से भिन्न है, में परिवहन हेतु; या (ग) वातानुकूलित स्टेज कैरिज से भिन्न स्टेज कैरिज | क ुछ नहीं | |
| 16. | शीर्ष 9964 | क न्द्रीय सरकार को े वायुयान द्वारा यात्रियों की सामान सहित या उसके बिना व्यवहार्यता दूरी वित्तपोषण के रूप में प ्रतिफल के लिए परिवहन सेवाएं, जो प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन से प्रारंम्भ हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, उपलब्ध कराना : प र तु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात नागर ं विमानन म ंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित प ्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन क े प ्रचालनों के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर या पश्चात लागू नहीं होगी | क ुछ नहीं | |
| 17. | शीर्ष 9964 | यात्रियों की निम्नलिखित के माध्यम से माल असबाब सहित या उसके बिना परिवहन सेवा- (क) निम्नलिखित से भिन्न श्रेणी मे रेल ं द्वारा- (i) प ्रथम श्रेणी ; या (ii) वातानुकूलित कोच; ( ख) म े ट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे ; (ग) आंतरिक जलमार्ग ; (घ) प ्रमुखतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न किसी जलयान में भारत में अवस्थित स्थानों के बीच लोक परिवहन ; और (ङ) मीटरीकृत क ैब या आटोरिक्शा (जिसके अंतर्गत ई-रिक्शा हैं)। | क ुछ नहीं | |
| 18. | शीर्ष 9965 | माल के परिवहन के रूप में सेवाएं- ( क) निम्नलिखित सेवाओं के सिवाय सड़क मार्ग द्वारा- (i) कोई माल परिवहन अभिकरण; (ii) कोई कुरियर अभिकरण; ( ख) अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा । | क ुछ नहीं | |
| 19. | शीर्ष 9965 | भारत से बाहर किसी स्थान स े भारत में निकासी के सीमाशुल्क क ेद्र ं तक किसी वायुयान द्वारा मालों क े परिवहन संबंधी स े वाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 20. | शीर्ष 9965 | भारत में एक स्थान से द सरे ू स्थान को निम्नलिखित मालों की रेल या जलयान के माध्यम से परिवहन सेवाएं- ( क) प ्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितोंं के लिए आशयित राहत सामग्रियां; (ख) रक्षा या सैनिक उपस्कर ; (ग) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन; (घ) रेल उपस्कर या सामग्रियां ; (ङ) क ृषि उत्पाद ; (च) दूध, नमक और खाद्यान्न, जिसके अ तर्गत आटा, दलहन और चावल हैं; ं (छ) जैविक खाद। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 21. | शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967 | माल परिवहन अभिकरण द्वारा निम्नलिखित मालवाहक में परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं,- ( क) कृषि उत्पााद ; ( ख) माल, जहां एकल वाहक में परिवहन किए गए परेषण पर माल क े परिवहन के लिए प ्रभारित प्रतिफल एक हजार पांच सौ रूपए से अधिक नहीं होता है ; ( ग) माल, जहां एकल पे्रषिती को परिवहन किए गए परेषण पर माल क े परिवहन क े लिए प ्रभारित प्रतिफल सात सौ पचास रूपए से अधिक नहीं होता है ; ( घ) द ध, ू नमक और खाद्यान्न जिसके अ तर्गत आटा, दलहन और चावल हैं ; ं (ङ) जैविक खाद ; (च) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन; (छ) प ्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित राहत सामग्रियां ; और (ज) रक्षा या सैनिक उपस्कर। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 22. | शीर्ष 9966 या शीर्ष 9973 | निम्नलिखित को भाड़े पर दिए जाने संबंधी स े वाएं- ( क) किसी राज्य परिवहन उपक्रम को कोई ए सा मोटर यान, जो 12 से अधिक े यात्रियों को ले जा सकता है; या (ख) किसी माल परिवहन अभिकरण को, माल के परिवहन के लिए कोई साधन। | क ुछ नहीं | |
| 23. | शीर्ष 9967 | पथकर प्रभारों क े स ंदाय पर किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने संबंधी स े वा | क ुछ नहीं | |
| 24. | शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985 | चावल की लदाई, उतराई, प ैकिंग, भंडारण या भांडागार के माध्यम से सेवाएं। | क ुछ नहीं | |
| 25. | शीर्ष 9969 | किसी विद्युत प षण े ्र या वितरण उपयोगिता द्वारा विद्युत का प्रेषण या वितरण। | क ुछ नहीं | |
| 26. | शीर्ष 9971 | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं। | क ुछ नहीं | |
| 27. | शीर्ष 9971 | निम्नलिखित द्वारा सेवाएं- i) निक्षेपों, श्रृणों या अग्रिमों को प्रदान ( करना, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्ठे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं मे ं अंतर्वलित ब्याज से भिन्न); ब ै कोें या ं विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत (ii) व्यौहारियों के बीच या बैंकों और ऐसे व्यौहारियों के बीच विदेशी मुद्रा का परस्पर विक्रय या क्रय | क ुछ नहीं | |
| 28. | शीर्ष 9971या शीर्ष 9991 | प शन ं े निधि विनियामक और विकास प ्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) क े अधीन भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प ्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं | क ुछ नहीं | |
| 29. | शीर्ष 9971 9991 या | क ्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना क े सदस्यों को केंंंंद्रीय सरकार के समूह बीमा स्कीमों के अधीन सेना, नौसेना और वायु स ना े समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाए गए जीवन बीमा कारबार संबंधी स वाएं े | क ुछ नहीं | |
| 30. | शीर्ष 9971या 9991 | कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) क े अधीन शासित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं | क ुछ नहीं | |
| 31. | शीर्ष 9971 | कर्मचारी भविष्य निधि और प ्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन | क ुछ नहीं | |
| शासित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि स गठन ं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली स वाएं े | ||||
| 32. | शीर्ष 9971 | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प ्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) क े अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प ्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 33. | शीर्ष 9971 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प ्रतिभूतियों म ें निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करके तथा प ्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और उसका विनियमन करके उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 34. | शीर्ष 9971 | अर्जक बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड, ड ेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा द्वारा स व्यवहार किए गए एकल संव्यवहार में दो ं हजार रूपए तक की किसी रकम के निपटान क े संबंध में किसी व्यक्ति को सेवाएं। स् पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "अर्जक बैंक" से कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय स स्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय ं क पनी या कोई अन्य ं व्यक्ति सम्मिलित है, जो किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करता है, को संदाय करता है। | ||
| 35. | शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 | निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराई गई साधारण बीमा कारबार सेवाएं- ( क) हटबीमा स्कीम; (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वः रोजगार योजना (जो पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात थी) क े अधीन पशु बीमा; (ग) जनजातीयों के बीमा की स्कीम; (घ) जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी; (ङ) स्वः नियोजित महिलाओं के लिए वैयक्तिक समूह दुर्घटना पालिसी; (च) कृषि पंप सेट और सुखा कुंआ बीमा; (छ) निर्यात क ्र ेडिट बीमा पर संग्रहित प्रीमियम ; (ज) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम; | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| () जन-आरोग्य बीमा पालिसी; (ट) बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम; (ठ) पशु बीमा पर केन्द्रीय सेक्टर स्कीम; (ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम; (ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; (ण) कोकोनट पाम बीमा स्कीम; (त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; (थ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु- निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के उपबंधो के ं अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम। | ||||
| 36. | शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 | निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराए गए जीवन बीमा कारबार की सेवाएं- ( क) जनश्री बीमा योजना ; या (ख) आम आदमी बीमा योजना; (ग) बीमा विनियामक और विकास प ्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित जीवन स ुक्ष्म बीमा उत्पाद, जिसकी अधिकतम कवर की राशि पचास हजार रूपए है; (घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ; (ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना; (च) प ्रधानमंत्री जन-धन योजना ; (छ) प ्रधानमंत्री वया वंदनयोजना। | क ुछ नहीं | |
| 37. | शीर्ष 9971या शीर्ष 9991 | अटल पेंशन योजना क े अधीन अ ंशदान क े स ं ग ्रहण के माध्यम से सेवाएं। | क ुछ नहीं | |
| 38. | शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 | राज्य सरकार की किसी प ंशन े योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से स े वाएं। | क ुछ नहीं | |
| 39. | शीर्ष 9971 या शीर्ष 9985 | स ं ब धित क्षमताओं में ं निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा स े वाएं- ( क) किसी बैंककारी कंपनी को उसकी ग्रामीण क्षेत्र में शाखा में खातों के संबंध में कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट; ( ख) खंड (क) में वर्णित सेवाओं के संबंध म ं े किसी कारबार स ु करकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट को मध्यवर्ती के रूप में कोई व्यक्ति; या ( ग) किसी ग्रामीण क्षेत्र मे ं किसी बीमा कंपनी को कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट। | क ुछ नहीं | |
| 40. | शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 | किसी बीमा स्कीम क े अधीन क न्द्रीय े सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जिसके लिए कुल प्रीमियम का संदाय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाता है। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 41. | शीर्ष 9972 | राज्य सरकार की औद्यौगिक विकास निगमों या उपक्रमों द्वारा औद्यौगिक इकाईयों को औद्यौगिक भू-खंडों क े दीर्घावधि (तीस वर्ष या अधिक) पट्ठे अनुदत्त करने के माध्यम से सेवा की बाबत उद्ग्रहणीय एकमुुश्त अपफ्रंट रकम (जिसे प ्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या किसी अन्य नाम से जाना जाता है)। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 42. | शीर्ष 9973 या 9991 | क े द्रीय ं सरकार, राज्य सरकार स घ ं राज्यक्षेत्रों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व अवधि के दौरान किसी ट ेलीकॉम सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालन क े लिए या रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए किसी कारबार अस्तित्व को, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति फीस या स्पेक्ट्रम उपयोग के प्रभार के सदाय पर अनुज्ञात करने के द्वारा उपलब्ध कराई गई स वाएं। े | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 43. | शीर्ष 9973 | भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा ( चल स्टॉक आस्तियों, जिसके अंतर्गत वैगन, कोच, लोको भी हैं) आस्तियों के पट्ठे पर देने की सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 44. | शीर्ष 9981 | निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते ह ुए किसी वित्तीय वर्ष में कुल पचास लाख रूपए के आवर्त तक क े किसी इनक्यूबेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, अर्थात्ः- ( क) प र्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ू आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं था; और (ख) इनक्यूबेटी के रूप में करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं ह ुई हो। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 45. | शीर्ष 9982 या शीर्ष 9991 | निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाए-ं, (क) किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निम्नलिखित को,- ( i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति; या किसी ए ेसे कारबार अस्तित्व को, (ii) जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रूपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रूपए) ; | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| (ख) अधिवक्ताओं की किसी भागीदारी फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में किसी व्यष्टि को निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं के माध्यम से,- i) विधिक सेवाएं उपलब्ध करने वाले ( किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म ; किसी कारबार अस्तित्व स े भिन्न (ii) किसी व्यक्ति ; या किसी ए से कारबार े अस्तित्व को, (iii) जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रूपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रूपए); (ग) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, निम्नलिखित को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराके,- किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी (i) व्यक्ति; या किसी ए े स े कारबार अस्तित्व को, (ii) जिसकी प व ू र्वर्ती वित्तीय वर्ष म े ं सकल आवर्त बीस लाख रूपए तक ह ै (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा म दस लाख रूपए); ं े | ||||
| 46. | शीर्ष 9983 | किसी पशु क्लीनिक द्वारा प ्राणियों या पक्षियों की स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में उपलब्ध कराई गई स वाएं े | क ुछ नहीं | |
| 47. | शीर्ष 9991, शीर्ष 9983 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा-- ( क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण; (ख) कार्मिकों, उपभोक्ताओं या अधिकांशतः जनता की सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, अशांकन, सुरक्षा जांच या प ्रमाणन, जिसके अंतर्गत अग्नि अनुज्ञप्ति, जो तत्समय किसी विधि क े अधीन अपेक्षित है, के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। | क ुछ नहीं | |
| 48. | शीर्ष 9983 या अध्याय 99 का अन्य कोई शीर्ष | विज्ञान ओर तकनीकी विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी उद्यम विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्रौद्योगिक कारबार इन्न्क्यूबेटर या जिसकीे विज्ञान और तकनीकी उद्यम पार्क या जैव तकनीकी विभाग, भारत | क ुछ नहीं | |
| सरकार के अधीन बायो तकनीकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा अनुमोदित जैव इंक्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली कराधेय सेवाएं। | ||||
| 49. | शीर्ष 9984 | किसी स्वतंत्र पत्रकार या प ्रैस ट्रस्ट आफ इ डिया या यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया द्वारा ं समाचारों को एकत्र या उपलब्ध कराने संबंधी स वाएं े | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 50. | शीर्ष 9984 या शीर्ष 9991 | प ुस्तकाें, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धन अ तर्वस्तु या सामग्री को उधार देने संबंधी लोक ं पुस्तकालयों की सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 51. | शीर्ष 9984 | माल और सेवाकर (जीएसटी) क े अनुपालन क े लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स घ राज्यक्षेत्रों को माल और सेवाकर नेटवर्क ं (जीएटीएन) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 52. | शीर्ष 9985 | भारत के बाहर आयोजित किसी कारबार प ्रदर्शनी की बाबत किसी आयोजक द्वारा किसी भी व्यक्ति को स वाएं े | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 53. | शीर्ष 9985 | खेल प ्रतियोगिताओं के आयोजन को प ्रायोजित करने की सेवाएं-- ( क) किसी राष्ट्रीयखेल फ ेडरेशन या उसके किसी सहबद्ध फेडरेशन द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीमें या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प ्रतिनिधित्व करते है ं; (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों क े स गम, ं अ तर ं विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय विद्यालय खेल फेडरेशन, भारत के म ू कों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद्, भारत की विकलांग पैरालम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा; (ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा; (घ) भारतीय ओलपिंक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रूप में; या (ङ) प चायत युवा कंेंद्र ओर खेल अभियान ं स्कीम के अधीन। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 54. | शीर्ष 9986 | निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, इ धन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों ं र् या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पालन-पोषण से स ं ब ं धित सेवाएं- ( क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगााना, थ्रेसिंग, | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पौद्या स रक्षण ं या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ; (ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना; (ग) किसी कृषि फार्म मे ं की जाने वाली प ्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौद्यों की द े खभाल करना, छटाईं, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप म े ं शुष्कन, धूमन, उन्हे ठीक ं करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए क े वल विपणनीय बनाते हैं; (घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्ठे पर द े ना ; (ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, प ैकिंग, भडारण या भांडागारण; (छ) कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। | ||||
| 55. | शीर्ष 9986 | पादपों की बुआई और अश्वों के पालन-पोषण क े सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन-पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना। | क ुछ नहीं | |
| 56. | शीर्ष 9988 | पशुओं के वध के द्वारा उपलब्ध कराई गई स वाएं। े | क ुछ नहीं | |
| 57. | शीर्ष 9988 या अन्य कोई शीर्ष का खंड 8 और खंड 9 | के प ूर्व अनुकूलन, प र्व ू फलों और सब्जियों प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा प ैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं। | क ुछ नहीं | |
| 58. | शीर्ष 9992 शीर्ष 9988 | क ृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण म त्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रशीतन श्रृृंखला ं विकास केंद्र द्वारा प्रशीतन श्रृंखला संबंधी ज्ञान का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई स वाएं । े | क ुछ नहीं | |
| 59. | शीर्ष 9999 | भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा स वाएं। े | क ुछ नहीं | |
| 60. | शीर्ष 9991 | किसी द्विपक्षीय समझौते के अधीन विदेश म ंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 61. | शीर्ष 9991 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट, वीजा, चालन-अनुज्ञप्ति, जन्म प्रमााणपत्र या मुत्यु प ्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएंं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 62. | शीर्ष 9991 शीर्ष 9997 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, स घ ं राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी गैर निष्पादनकारी संविदा, जिसके लिए जुर्माने या परिसमापन नुकसानी के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प ्राधिकरण को उस स ं विदा के अधीन संदेय है, को वहन करने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 63. | शीर्ष 9991 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, स घ ं राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पादपों की कृषि और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित रूपों के पालन-पोषण के लिए किसी व्यष्टिक किसान को भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के लिए प्राकृतिक स साधनों ं क े उपयोग क े अधिकार क े समनुदेशन के रूप में उपलब्ध कराई गई स े वाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 64. | शीर्ष 9991 या शीर्ष 9973 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, स घ ं राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जहां उपयोग के अधिकार को क न्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र े या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से प व ू र् समनुदेशित किया गया हैः प र तु ं यह छूट केवल प ूर्ण एकमुश्त या किस्तों में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग क े अधिकार को समनुदेशित करने के लिए प्रभार्य एक बार संदेय कर को लागूू होगी। | क ुछ नही | कुछ नही |
| 65. | शीर्ष 9991 | क न्द्रीय सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वाणिज्य समयोपरि प्रभारों के संदाय पर आयात-निर्यात कार्गो से संबंधित निरीक्षण या आधान भरने या अन्य ऐसे कर्तव्यों के लिए कार्यालय समय के पश्चात् या अवकाश दिवस पर अधिकारियों को तैनात करने के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 66. | शीर्ष 9992 | निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं,- ( क) किसी शेक्षणिक संस्था द्वारा उसके छात्राें, सकाय और कमचारिवृृंद को ; (ख) निम्नलिखित के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था को,- (i) छात्रों, संकाय और कमचारिवृृंद का परिवहन ; (ii) कैटेरिंग, जिसके अ तर्गत ं क ंद्रीय े सरकार, राज्य सरकार, संध राज्यक्षेत्र प ्रशासन द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम है ; (iii) ए े सी शैक्षणिक संस्था म े ं उपलब्ध कराई गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस कीपिग सबधी सेवाए; (iv) ए सी संस्था द्वारा उसमें प्रवेश या े परीक्षा क े आयोजन स े स ं ब ं धित स े वाएं; उच्चतर माध्यमिक स्तर तकः प र तु ं इस प ्रविष्टि (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात प व ू र् विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य स्तर पर शिक्षा के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी स ंस्था स े भिन्न किसी शैक्षणिक स ं स्था को लागूू नहीं होगी। | क ुछ नहीं | |
| 67. | शीर्ष 9992 | भारतीय प्रबंध स ंस्थानों द्वारा, क न्द्रीय े सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं,- ( क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प ्रबंध म े ं दो वर्षीय प र्णकालिक ू स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प ्रवेश भारतीय प ्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा(सीएटी) क े आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प ्रबंध में अध्येता कार्यक्रम (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम। | क ुछ नहीं | |
| 68. | शीर्ष 9996 या शीर्ष 9992 | किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं,- ( क) किसी मान्यताप्राप्त क ीड़ा ्र निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन म ं े | क ुछ नहीं | |
| भागीदारी के लिएकिसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ; (ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा | ||||
| 69. | शीर्ष 9992 या शीर्ष 9991 या शीर्ष 9983 | निम्नलिखित द्वारा प्रदाय कोई सेवाएं,- ( i) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ; (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई सेक्टर कौशल परिषद् ; (iii) स क्टर कौशल े परिषद् या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई निर्धारण अभिकरण ; (iv) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या स े क्टर कौशल परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार, निम्नलिखित क े संबंध में,-- (क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम ; या ( ख) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक प ुरस्कार स्कीम क े अधीन कोई व्यवसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य स्कीम। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 70. | शीर्ष 9992 या शीर्ष 9983 या शीर्ष 9985 | कौशल विकास पहल स्कीम के अधीन निर्धारण क े माध्यम द्वारा प ्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमता म ं त्रालय द्वारा क े न्द्रीय स चीबद्ध ू निर्धारण निकायों की सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 71. | शीर्ष 9992 | राष्ट्रीय व्यवसायिक प ्रशिक्षण परिषद द्वारा प ्रमाणीकृत कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों के माध्यम द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क े अधीन प ्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा प्रदत्त स े वाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 72. | शीर्ष 9992 | किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए क ुल व्यय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स घ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया ं है, के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स घ राजयक्षेत्र प्रशासन को प्रदत्त सेवाएं । ं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 73. | शीर्ष 9992 | रज्जु रक्त बैंक द्वारा स्टेम कोशिकाओं के परिरक्षण के द्वारा या ऐसे परिरक्षण के संबंध म कोई अन्य सेवाएं द्वारा प्रदत्त सेवाएं। े ं | क ुछ नहीं | |
| 74. | शीर्ष 9993 | निम्नलिखित के माध्यम से सेवाएं-- ( i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पैरा चिकित्सीय द्वारा स्वास्थ्य द े खरेख स े वाएं; (ii) किसी रोगी वाहन में किसी रोगी के परिवहन के रूप में पूर्वोक्त (i) में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न प्रदत्त स े वाएं, | क ुछ नहीं | |
| 75. | शीर्ष 9994 | किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य ज ै व-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प ्रसुविधा क े प्रचालकों द्वारा, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं | क ुछ नहीं | |
| 76. | शीर्ष 9994 | लोक सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं जैसे कि स्नानागार, वाश रूम, शौच घर, मूत्रालय या शौचालयों का उपबंध किया जाना | क ुछ नहीं | |
| 77. | शीर्ष 9995 | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी गैर-निगमित निकाय या रजिस्ट्रीकृत किसी गैर लाभकारी अस्तित्व द्वारा उसके स्वयं के सदस्यों को निम्नलिखित के रूप में प ्रभारों की प्रतिपूर्ति या अभिदाय के शेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवा- ( क) किसी व्यापार संघ के रूप में; (ख) किसी ऐसे क्रियाकलाप को करने का उपबंध करने हेतु, जिसे माल और स वाकर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है; े या (ग) किसी हाऊसिंग सोसाइटी या आवासीय काम्पलेक्स में उसके सदस्यों के सामूहिक उपयोग के लिए किसी तृतीय व्यक्ति से प्राप्त किए जाने वाले माल या सेवाओ के ं लिए प्रति सदस्य प्रतिमास पांच हजार रूपए तक की रकम। | क ुछ नही | |
| 78. | शीर्ष 9996 | किसी कलाकार द्वारा निम्नलिखित रूप के किसी लोक या शास्त्रीय कला रूप म ं े प्रदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई स े वाएं-- (i) स ंगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर, | क ुछ नहीं | |
| यदि ऐसे कला प्रदर्शन के लिए प ्रभारित प ्रतिफल एक लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है : प र तु यह छूट ऐसे कलाकार द्वारा ं किसी ब ्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के संबंध में लागू नहीं होगी। | ||||
| 79. | शीर्ष 9996 | किसी संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षिती या चिड़ियाघर में प ्रवेश करने संबंधी स वाएं े | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 80. | शीर्ष 9996 | (i) कला या संंस्कृति, या (ii) आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल, के स ं ब ं ध में किन्हीं आमाद-प्रमोद क्रियाकलापों में प ्रशिक्षण या कोचिंग द्वारा सेवाएंं | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 81. | शीर्ष 9996 | (i) सर्कस, न ृत्य, थियेटर अभिनय, जिसके अंतर्गत नाटक और नृत्य नाटक भी हैं ; (ii) प रस्कार ु समारोह, संगीत समारोह, तमाशा, संगीत प्रदर्शनों या किसी मान्यताप्राप्त खेल आयोजन से भिन्न कोई खेल आयोजन ; (iii) मान्यताप्राप्त खेल आयोजन ; जहां उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिफल 250/- रूपए से अधिक नहीं है, के प्रवेश के अधिकार के माध्यम द्वारा सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
2. परिभाषाएं.--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "विज्ञापन" से समाचार पत्र, टेलिविजन, रेडियो या किसी अन्य माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपत्ति, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के विषय में संवर्धन के लिए प्रस्तुतिकरण का कोई रूप, या उनके विषय में जागरूकता लाना अभिप्रते है किंतु इसके अंतर्गत वैयक्तिक रूप से कोई प्रस्तुतीकरण नहीं है;
(ख) "अधिवक्ता" का वही अर्थ है जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (क) में है;
(ग) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है ;
(घ) "कृषि उत्पाद" से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के, खाद्य के लिए, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत हैं, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है ;
9149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (ङ) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने केप्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है ;
(च) "वायुयान" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934(1934 का 22) की धारा 2 के खंड (1) में है ;
(छ) "विमान पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994(1994 का 55) की धारा 2 के खंड (ख) में है ;
(ज) "अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् या राज्य व्यवसायिक शिक्षा परिषद्, जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट व्यवसायों में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, से संबद्ध संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ; या
(ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित मोडुलर नियोजनी कौशल पाठ्यक्रम ;
(झ) "माध्यस्थम अधिकरण" का वही अर्थ है जो उसका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 2 के खंड (घ) में है ;
() "प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में "प्राधिकृत व्यक्ति" का है ;
(ट) "प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी" से भारत में स्थापित या मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति की किसी भी मान्यताप्राप्त परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चिकित्सा पेशेवर सम्मिलित है जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित अर्हता है ;
(ठ) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है ;
(ड) "ब्रांड अम्बेसडर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मालों के ब्रांड, सेवा, संपत्ति या अनुप्रोज्य दावा, घटना या नाम के पृष्ठांकन, जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगों या किसी व्यक्ति का गृह चिन्ह है, की प्रोन्नति या विपणन में लगा हुआ है ;
(ढ) "कारबार निकाय" से कारबार करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ण) "कारबार सुकरकर्ता या कारबार संवाददाता" से कारबार से किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार सुकरकर्ता माडल या कारबार संवाददाता माडल के अधीन या किसी बीमा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन नियुक्त मध्यवर्ती अभिप्रेत है ;
(त) "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
(थ) "केंद्रीय पारेषण उपयोगिता" का वही अर्थ है जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (10) में है ;
9150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (द) "पूर्त कार्यकलाप" से निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत है-
(i) निम्नलिखित के माध्यम से लोक स्वास्थ्य,-
(क) निम्नलिखित की देखरेख या काउंसिलिंग,--
(अ) असाध्य रूप से रूग्ण व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति,
(आ) एच आई वी या एड्स ग्रस्त व्यक्ति, या
(इ) निर्भरता बनाने वाले पदार्थ जैसे मादक औसत या एल्कोहल के व्यसनी व्यक्ति ;
या
(ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एच आई वी संदूषण का निवारण करने के लिए लोक जागरूकता ;
(ii) धर्म, आध्यात्मिकता या योग की प्रोन्नति ;
(iii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों या कौशल की प्रोन्नति,-
(क) परित्यक्त, अनाथ या गृह-विहीन बालक ;
(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित और संघातग्रस्त व्यक्ति ;
(ग) बंदी ; या
(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ;
(iv) पर्यावरण संरक्षण जिसके अंतर्गत जलसंभर, वन और वन्य जीव हैं ;
(ध) "नैदानिक प्रतिस्थापन" से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, सैनिटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रूग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाआें का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जांच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है ;
(न) "कान्ट्रेक्ट कैरिज" का वही अर्थ है जो उसका मोेटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है ;
(प) "कुरियर अधिकरण" से समय संवेदनशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग या तो सीधे या अप्रत्यक्षतः ऐसे दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने या उनके साथ जाने के लिए करता है ;
(फ) "सीमाशुल्क स्टेशन" का वही अर्थ है जो उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा (2) के खंड (13) में है ;
9151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939(ब) "घोषित टैरिफ" में आवास इकाई में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुविधाओं के लिए प्रभार सम्मिलित है किंतु इसमें ऐसी इकाई के लिए प्रकाशित प्रभारों में प्रस्ताव किया गया बट्ठा भी है ;
(भ) "वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से कोई व्यष्टि या फर्म या निगमित निकाय या कोई अन्य विधिक निकाय जिसे विधि के अधीन आयोजनकारी राज्य द्वारा आयोजनकारी राज्य की ओर से लाटरियों के विपणन और विक्रय के लिए किसी करार के माध्यम से उस प्रकार नियुक्त किया गया है ;
(म) "शैक्षिक संस्था" से निम्नलिखित के माध्यम से,--
(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समतुल्य तक शिक्षा ; (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा ;
(iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है, अभिप्रेत है ;
(य) "वैद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण; राज्य विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन अधिसूचित राज्य पारेषण उपयोगिता ; या उक्त अधिनियम के अधीन वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कोई इकाई जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं ;
(यक) "ई-रिक्शा" से विशेष प्रयोजन 4000 वाट से अनधिक शक्ति से बैटरी शक्ति चालित यान अभिप्रेत है जिनके भाटक या प्रतिफल पर, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन के लिए तीन पहिए हैं, जिनका विनिर्माण, सन्निर्माण या अंगीकरण, सज्जा और अनुरक्षण ऐसी विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है जो इस निमित्त विहित की जाएं ;
(यख) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 57) की धारा 3 के खंड (छ) में है ;
(यग) "साधारण जनता" से अधिकांशतः लोगों का निकाय अभिप्रेत है, जो लोगों की सामान्य क्वालिटी या अव्यक्तिक प्रकृति के कारण पर्याप्त रूप से परिभाषित है ;
(यघ) "माल वाहक" का वही अर्थ है जो उसका मोेटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (14) में है ;
(यङ) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ;
(यच) "सरकारी प्राधिकरण" का वही अर्थ जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड (16) के स्पष्टीकरण में है ;
(यछ) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रूग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यता प्राप्त चिक्तिसा पद्धति अभिप्रत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कास्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवांशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पूनर्निमाण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है ;
9152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (यज) "इनक्यूबेटी" से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड (एन एस टी ई डी बी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी कारबार इंकूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के परिसरों में अवस्थित उद्यम अभिप्रेत है और जिसमें प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के साथ स्वयं को उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख और नूतन उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए करार किया है ;
(यझ) "अंतर्देशीय जलमार्ग" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985(1985 का 82) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित या किसी अंतर्देशीय जल में कोई अन्य जलमार्ग जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित है, अभिप्रेत है ;
(य) "बीमा कंपनी" से जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार चलाने वाली कंपनी, अभिप्रेत है;
(यट) "ब्याज" से उधार लिए गए किसी धन या उपगत ऋण (जिसके अंतर्गत कोई जमा, दावा या अन्य वैसे ही अधिकार या बाध्यता है) के संबंध में किसी रीति में संदेय ब्याज अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत उधार ली गई राशि या उपगत ऋण के संबंध में या किसी प्रत्यय सुविधा, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के संबंध में सेवा फीस या अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ;
(यठ)"मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (13) में है ;
(यड) "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अतिभप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं ;
(यढ) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4) की धारा 2 के खंड 11 में है ;
(यण) "जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद" का वही अर्थ है जो उसका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सुक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 के विनियम 2 के खंड (ङ) में है ;
(यत) "मीटरित कैब" से कोई ठेकाकारी अभिप्रेत है, जिस पर एक स्वचालित युक्ति है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और मेक की है, लगी हुई है, जो किसी क्षण प्रभार्य भाटक और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी परमिट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभार्य भाटक के पठन को उपदर्शित करती है, (किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है) ;
(यथ) "राष्ट्रीय उद्यान" का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड 21 में है ;
(यद) "आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं" का वही अर्थ होगा जो उनका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड 17 में है ;
(यध) "मूल संकर्म" से सभी नए संकर्म अभिप्रेत है ;
(i) भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त ढांचों पर सभी किस्म के वर्धन और फेरफार, जो उन्हें कार्य योग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं ;
(ii) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर या ढांचों का परिनिर्माण चालू करना या संस्थापन, चाहे प्री फेब्रिकेटेड या अन्यथा हो ;
9153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (यन) "प्रिंट मीडिया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-(i) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'पुस्तक' किंतु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएं, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, सम्मिलित नहीं हैं ;
(ii) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र' ;
(यप) "पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड 4 में है ;
(यफ) "रेडियो टैक्सी" से रेडियो कैब सहित ऐसी टैक्सी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय नियन्त्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या साधारण पैकेट रेडियो सर्विस का प्रयोग करके पता लगाने में समर्थ है ;
(यब) "मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन" से ऐसा कोई खेलकूद आयोजन अभिप्रेत है,-
(i) जो किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां भाग लेने वाली टीम या व्यष्टि, किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करता है ;
(ii) जो निम्नलिखित के द्वारा आयोजित किया जाता है ;
(क) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या उसके सहबद्ध परिसंघ, जहां भाग लेने वाली टीमें या व्यष्टि किसी जिले, राज्य या जोन का प्रतिनिधित्व करते हैं ;
(ख) भारतीय विश्विद्यालयों के संगम, अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल परिसंघ, अखिल भारतीय बधिर खेलकूद परिषद्, भारतीय पैरालिम्पिक समिति या विशेष औलंपिक भारत ;
(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड ;
(घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में ; या
(ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) स्कीम के अधीन ;
(यभ) "मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय" से अभिप्रेत है-- (i) भारतीय ओलंपिक संगम ; (ii) भारतीय ख्ेाल प्राधिकरण ; (iii) केन्द्रीय सरकार खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय तथा उसके सहबद्ध परिसंघों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ ; (iv) केन्द्रीय सरकार के खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संवर्धन संगठन ; (v) अन्तरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यताप्राप्त परिसंघ ; या (vi) कोई ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को विनियमित करता है और भारत में खेल को विनियमित करने वाले सहबद्ध परिसंध या निकाय ;
(यम) "धार्मिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जो मुख्यतः धर्म या ध्यान या आध्यात्मिकता से संबंधित प्रार्थनाओं या उपासना के लिए है ;
(यय) "स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना" से किसी स्थावर संपत्ति में उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण सहित या रहित ऐसी किसी पहुंच, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग को अनुज्ञात करना या अनुमति देना या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करना और जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के संबंध में किराए पर देना, अनुज्ञापन या अन्य वैसे ही ठहराव भी हैं ;
9154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (ययक) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;
(ययख) "आवास या परिसर" से ऐसा कोई प्रक्षेत्र अभिप्रेत है, जो एकल आवासीय यूनिट से अधिक भवन या भवनों से मिलकर बना है
(ययग) "ग्रामीण क्षेत्र" से भू-राजस्व अभिलेखों में यथापरिभाषित किसी ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है--
किसी नगरपालिक समिति, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति ; या कोई क्षेत्र, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए;
(ययघ)"ज्येष्ट अधिवक्ता" का वही अर्थ है, जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में है;
(ययङ)"एकल आवासीय यूनिट" से ऐसी स्वतःपूर्ण आवासीय यूनिट अभिप्रेत है, जो एक कुटुंब के लिए आवासीय प्रयोजनों हेतु पूर्णतः या मुख्य रूप से उपयोग के लिए डिजाइन की गई है ;
(ययच)"विशेष प्रवर्ग राज्य" से ऐसे राज्य अभिप्रेत होंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट हैं ;
(ययछ) "विनिर्दिष्ट संगठन" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,--
(क) कुंमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का उपक्रम ; या
(ख) हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथापरिभाषित 'समिति' या 'राज्य समिति';
(ययज) "स्टेज कैरिज" का वही अर्थ होगा, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है ;
(ययझ) "राज्य विद्युत बोर्ड" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, (1948 का 44) की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;
(यय) "राज्य पारेषण युटिलिटी" का वही अर्थ होगा, जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (67) में है ;
(ययट) "राज्य परिवहन उपक्रम" का वही अर्थ है, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में है ;
(ययठ) "बाघ रिजर्व" का वही अर्थ है, जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ङ) में है ;
(ययड) "टूर आपरेटर" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिवहन के किस ढंग द्वारा यात्रा की योजना बनाने, उनको तैयार करने, आयोजित करने, व्यवस्था करने (जिसमें आवास, दर्शनीय स्थलों के लिए या वैसी ही सेवाओं के लिए व्यवस्थाएं भी हो सकेंगी) में लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत टूअरों को प्रचालित करने के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति भी है। (ययढ) "व्यापार संघ" का वही अर्थ है जो उसका व्यापार संघ अधिनियम, 1926 ( 1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;
9155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (ययण) "जलयान" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)की धारा 2 के खंड (य) में है ;
(ययत) "वन्यजीव अभ्यारण्य" का वही अर्थ है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ;
(ययथ) "प्राणी उद्यान" का वही अर्थ है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है ;
3. स्पष्टीकरणः--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--
(i) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है।
(ii) सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अध्याय, खंड या शीर्ष समूह या सेवा कूट उपदर्शन के लिए हैंं। 4. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 को प्रभावी होगी।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3268 सेेेे 3293 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
--------
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूच ना संं0ंं0 13/2017-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि नीचें दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गो पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उदग्रहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम आधार पर किया जाएगाः--
सारणी
| क्र0सं0 | सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग | सेवा का प ू र्तिकार | सवे ा का प्राप्तिकर्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत स वाओं की पूर्ति- े | माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,-- |
| (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या ( ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि क े अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को; या ( ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को; या ( घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और स वा े कर अधिनियम/संघ राज्यक्षेत्र माल और स े वा कर क े अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (ड़) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को; या ( च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का स गम भी है ; या ं ( छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति | (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को; या ( ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि क े अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को; या ( ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या ( घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/एकीकृत माल और स े वा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर क े अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या (ड़) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को; या ( च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अ तर्गत व्यक्तियों का संगम भी ं ह ; या ै ( छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति। | ||
| 2. | किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अ तर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है ं द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम स े की गई थी, म ं े अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण क े समक्ष प ्रतिनिधित्व | कोई व्यष्टिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । |
| स ब ं धी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या ं अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं । | |||
| 3. | किसी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित सेवाएं। | कोई माध्यस्थम अधिकरण | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व । |
| 4. | किसी भी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रुप में दी गई सेवाएं। | कोई भी व्यक्ति | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय या भागीदारी फर्म। |
| 5. | किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प ूर्तित सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,- ( 1) स्थावर सम्पाि को किराए पर द ेना ; और ं (2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं- ( i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रुप मे डाक विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं; (ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की प्रसीमाओं के भीतर या बाहर किसी के वायुयान या जलयान स ं बध में सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन। | क द्रीय सरकार, े ं राज्य सरकार, स ं घ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प ्राधिकरण | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व |
| 6. | किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के निदेशक द्वारा उक्त क पनी ं या निगमित निकाय को प र्तित सेवाएं ू | किसी क पनी ं या किसी निगमित निकाय का कोई निदेशक | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई क पनी या निगमित निकाय। ं |
| 7. | किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को पूर्तित सेवाएं। | कोई बीमा अभिकर्ता | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा ह ै। |
| 8. | किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या किसी विाीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वितीय क पनी को ं प र्तित सेवाएं ू | कोई वसूली अभिकर्ता | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई बैंककारी कंपनी या विाीय संस्था या गैर-बैंककारी विाीय कंपनी |
| 9. | किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले म ल साहित्यिक, नाट्य, संगीत, संबंधी ू या कला संबधी कार्यो से संबधित प ्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक, स गीत कंपनी, निर्माता और उसी ं प्रकार के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का अ तरण ं करने या उसकी अनुज्ञा देने के रुप में सेवाओं की पूर्ति | ल खक, े स ं गीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य | कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार के अन्य। |
स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--
(क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।
(ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
(ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिती, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रुप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
(घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में परिभषित है, का वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका है।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3246 सेेेे 3249 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
----------
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं014/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी9159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रुप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्ः--
संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा।
2. यह अधिसूचना 1 जूलाई, 2017 से प्रवृा होगी।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3249 सेेेे 3250 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
-----------
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं015/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दिशा में अनुज्ञात नहीें किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 जूलाई, 2017 से प्रवृत होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3250 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
-----------
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना संं0ंं016/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,-- 9160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 (i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और
(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करते हैंः--
(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है।
(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरिय कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होगें,--
(i) कि भारत मे विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्वांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित केंद्रीय कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगें;
(ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;
(iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाण पत्र पेश करेगा कि ,-
(I) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति रखा गया है या किया जा रहा है;
(II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा ; और
(III) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;
(iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा।
(v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुंटब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त केंद्रीय कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा।9161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 स्पष्टीकरण-- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होतें है।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगीं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को पृृष्ृृष्ठ 3250 सेेेे 3252 पर प्रकाशित किया जा चुका है।
----------
आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूचना संं0ंं0 17/2017-राज्य कर(दर)
शिमला-2, 30 जूूनूून, 2017
संंख्ंंख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-15/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा ( 5) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गो की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाण्ज्यििक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-
(i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रुप में सेवाएं;
(ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए है, में वास सुविधा देने के रुप में सेवा, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।
स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिएः--
(क) "रेडियो टैक्सी" से टैक्सी अभिप्रेत है जिसके अतं र्गत रेडियो कैब है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संपर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है;
(ख) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब" और "मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है।
2. यह अधिसूूचना 1 जुुलार्ई, 2017 सेे प्र्रवृृत्त होेंगी।
आदेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्र्रधान सचिव(आबकारी एवंंं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूूूूचना का अंंंंगेेेे्र्र्र्रजी अनुुुुवाद राजपत्र, हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश मेेेेंंंं तारीख 30 जूूूून, 2017 कोेेे पृृृृृृृृष्ष्ष्ष्ृृृृृृृृष्ठ 3252 पर प्र्र्र्रकाशित किया जा चुुुुका है।9162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 ब अदालत श्री ओंकार सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री खेम राज सपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव खडेड़ा, डाकघर होबार, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसके दादा श्री जैसी राम पुत्र भागी की मृत्यु तिथि 02-10-1987 है, जोकि ग्राम पंचायत खड़ेडा के रिकार्ड में दर्ज न हैं। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्र्थी खेम राज के दादा की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत खड़ेडा के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री ओंकार सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री खेम राज सपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव खडेड़ा, डाकघर होबार, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके चाचा श्री उतम चन्द पुत्र श्री जैसी राम की मृत्यु तिथि 01-11-2012 हैं, जोकि ग्राम पंचायत खडेड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हैं। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्र्थी के चाचा उतम चन्द की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत खडेड़ा के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा (हि0 प्र0)। 9163राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। श्री रणजीत सिंह सपुत्र श्री रूमालो, निवासी गांव विडिंगी, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रणजीत है, जोकि उसके आधार कार्ड आदि के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल विडिंगी, पटवार वृा तारागढ़ में गलती से रणजीत सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रणजीत के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहिन्द्र सिंह सपुत्र श्री भगतो, निवासी गांव सन्गोला, डाकघर होबार, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मोहिन्द्र सिंह है, जोकि स्कूल व अन्य प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मनोला, पटवार वृा में गलती से महिन्द्र दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहिन्द्र सिंह के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 9164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री महेन्द्र पाल सपुत्र श्री हुशनाको, निवासी गांव बेडल, डाकघर नैनीखड़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम महेन्द्र पाल है, जोकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बेडल, पटवार वृा नैनीखड में गलती से महिन्द्र सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी महेन्द्र पाल के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। श्री दलजीत सिंह सपुत्र श्री मनसो राम, निवासी गांव देवी-गांव, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दलजीत सिंह है, जोकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा जरेई, पटवार वृत ककीरा में गलती से रणजीत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दलजीत सिंह के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 9165राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। श्री रणजीत सिंह सपुत्र श्री मुनशी राम, निवासी गांव लधेरा, डाकघर तुनुहट्टी, तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रणजीत सिंह है, जोकि उसके स्कूल व पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भरमाला, पटवार वृा घटासनी में गलती से रणजीत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रणजीत सिंह के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। श्री अर्जुन सपुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव बडिंगी, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अर्जुन है, जोकि आधार कार्ड व पंचायत के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बडिंगी, पटवार वृत तारागढ़ में गलती से अर्जुन सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अर्जुन के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-12-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ओंकार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 44/29-11-2017
श्री कर्म सिंह पुत्र श्री कर्म दास, निवासी खीणी, डा0 थलौट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र।
श्री कर्म सिंह पुत्र श्री कर्म दास, निवासी खीणी, डा0 थलौट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत औट के रिकार्ड में कर्म सिंह दर्ज है मेरे नाम से महाल ददवास में अराजी कागजात माल में दर्ज है। परन्तु उसमें मेरा घरेलु नाम नरगू दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर कर्म सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 29-12-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 29-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री चेतु, निवासी ग्राम डाबरा, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री चेतु, निवासी ग्राम डाबरा, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ ने एक प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन को इस आशय से गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 13-12-1964 है के जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौकाला पाब के जन्म व परिवार अभिलेख में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवा सका। जो कि जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन0/एस0 टी0/ बी & टी/डिलेय कैसिस/2017-3210, दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 को इस कार्यालय में आगामी कार्यावाही हेतु प्राप्त हुआ है।9167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-1-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री चेतु, निवासी ग्राम डाबरा पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 23-11-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम नेड़ा ढाल, डा0 दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम नेड़ा ढाल, डा0 दुगाना, तहसील कमरऊ ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के सागर सिंह की जन्म तिथि 07-08-2011 है, अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुगाना के परिवार व जन्म रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-1-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम नेड़ा ढाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 22-11-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री चेत सिंह पुत्र स्व0 श्री कांसीया, निवासी ग्राम लवागो (कोड़गा), डा0 कोड़गा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
9168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2017/06 पौष, 1939 प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री चेत सिंह पुत्र स्व0 श्री कांसीया, निवासी ग्राम लवागो (कोड़गा), डा0 कोड़गा, तहसील कमरऊ ने एक प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन को इस आशय से गुजारा है कि उनके बच्चे क्रमशः सपना देवी की जन्म तिथि 05-09-2013 व राकेश जिसकी जन्म तिथि 07-01-2015 है के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत सखोली के जन्म व परिवार अभिलेख में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवा सका। जोकि जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन0/एस0टी0/बी&टी/डिलेय कैसिस/ 2017-2619, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को इस कार्यालय में आगामी कार्यावाही हेतु प्राप्त हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-01-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री चेत सिंह पुत्र स्व0 श्री कांसीया, निवासी ग्राम लवागो (कोड़गा) पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 22-11-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
------
नाम परिवर्तन
मैं, मीना कुमारी पुत्री स्वर्गीय सरन दास, ब्लाक 23, सेट 15, फेस-3, बी0सी0एस0, न्यू शिमला, हि0 प्र0 मैंने अपना नाम मीना चक्रवर्ती से बदलकर मीना कुमारी कर दिया है।
मीना कुमारी, पुत्री स्वर्गीय सरन दास, ब्लाक 23, सेट 15, फेस-3, बी0सी0एस0, न्यू शिमला, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है