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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 204, 02 January 2018

Published 02 January 2018

Gazette no.
204
Gazetteid
204/GAZETTE/2018-02/01/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-01-02.204_gazette_2018-02_01_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2017

संख्याः 1-58/69-फिन(एल0ए0)-पार्ट-7330.--हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा 204-राजपत्र/2017-02-01-2018 (9361) 9362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन(एल0ए0)-पार्ट (4) तारीख 30-10-2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 19-11-2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नती (द्वितीय संशोधन) नियम 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 के उपाबन्ध ''क'' में :-

(क) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः- ''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''

(ख) स्तम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

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परिशिष्ट-1

श्रेणी-III पदों के लिए

1. लिखित परीक्षा {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 8 5 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- ( i) भर्ती और प्रोन्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.25 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ( ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। ( iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक ( iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक ( v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक ( vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक ( vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक ( viii) विधवा/तालाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक ( ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक ( xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक 15 अंक

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

विशेष सचिव (वित्त)

एवं निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

9364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 [Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated…………. as required under Clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India.]

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department Junior Auditor Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(4), dated 30-10-2008 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 19-11-2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department Junior Auditor Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of the Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department Junior Auditor Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008,—

(a) for the existing provisions against Column No. 15, the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be."; and

(b) for the existing provisions against Column No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix- I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be."

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).

9365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 APPENDIX-I

FOR CLASS-III POST

1. WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}. 8 5 marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} ( ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/ infirmity. =01 Mark (vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below ` 40000/- or as prescribed by the Government from time to time. =02 Mark (viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan. =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Government/Semi- Government Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). =2.5 Marks 1 5 marks
9366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 2017

No.TSM-A(4)-2/2013-I.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of letter No. Per (AP.B)(15)-6/2012 dated 27th December, 2017 of the Addl. Chief Secretary (Personnel) to the Govt. of HP, is pleased to withdraw the nominations of the following non-official Directors on Board of Directors of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd., with effect from 27th December, 2017:—

1. Sh. Gopal Krishan Mahant, Ëx. President, MC. Kullu, H.P.

2. Sh.Varinder Dharmani, Advocate, Nangal Road, Near Rotary Chowk, Una, District Una, HP.

3. Sh. Roopesh Kanwal, V&PO Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. 4. Sh. Amarjeet Singh, r/o Strawberry Hill, Shimla-171002.

5. Sh. Surinder Sethi, House No. 10-A, Housing Board Colony, Phase-II, Saproon, Distt.

Solan, HP.

6. Sh. Vijay Inder Karan, Pong View Hotel, Kalapul, Teshsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary (Tourism & CA).

___________

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 2017

No.TSM-A(4)-3/2014.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of letter No.Per(AP.B)(15)-6//2012 dated 27th December, 2017 of the Addl. Chief Secretary (Personnel) to9367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 the Govt. of HP, is pleased to withdraw the nominations of the following non-official Members on Tourism Development Board, with effect from 27th December, 2017:—

1. Sh. Sanjay Thakur, Hotel Combermere, Shimla.

2. Sh. Jasvinder Singh, Visco Resorts, Mandi.

3. Sh. Akash Garg, Timber Trail, Parwanoo, Distt. Solan.

4. Sh.Vijay Kanwar, Hotel Link Way, Rangri Manali, Distt. Kullu.

5. Sh. Neeraj Sharma, s/o Sh. Suresh Sharma, Greenwood Travels & Traders, Sham Nagar, Dharamshala, Distt. Kangra.

6. Sh. Naveen Pal, President, Shimla Distt. Travel Agent, Association.

7. Sh. Anurag Sharma, V&PO Bir, Teh Baijnath, Distt. Kangra.

8. Sh. Padam, President, Rafting Association, s/o Sh. Hira Nand, Village Chhani, PO Katrian, Distt. Kullu.

9. Sh. Anil Walia, Hotel Himland West, Shimla.

10. Ms. Devi Cherion, A-20, Nizamudin East, New Delhi.

11. Sh.Raja Basin, 4 Ensham Estate (Catholic Club), Shimla.

12. Sh.Chhabi Kashyap, Tapovan Road, Vill. Rasain, Teh Dharamshala, Distt. Kangra.

13. Smt. Meenakshi Kanwar, Sai Bhawan, Lalsinghi, Amb Road, Una.

14. Sh. Harnam Kukreja, President Shimla Hotliers & Restaurant Association, r/o Hotel Shiwalik, U.S. Club Gate, Shimla.

15. Sh.Mohinder Chauhan, Ex-Councillor, Cemetery Road, Sanjauli, Shimla.

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary (Tourism & CA).

9368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th December, 2017

No. TPT-A(1)-3/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw nominated Non-official Members of Regional Tranposrt Authorities, Mandi, Dharamshala , Shimla, Kullu, Chamba, Una, Bilaspur, Solan, Sirmour and Hamirpur Districts, H.P. issued vide this department notification No. 1-1/84-TPT-Loose-II, dated 10th July, 2013 with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

__________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th December, 2017

No. TPT-A(1)-3/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw nominated Non-official Members of State Transport Authority, issued vide the department notification No.1-1/84-TPT-Loose-II, dated 10th July, 2013 and 21st October, 2014 with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

__________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th December, 2017

No. TPT-A(4)-6/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Non Official Members of the Board of Director of Himachal Road Transport Corporation as nominated vide this department notification of even number dated 25-07-2013 with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

_________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th December, 2017

No. TPT-F(6)-2/2016.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Non- Official Members of the Board of Director of Himachal Pradesh Bus Stand Management & Development Authority as nominated vide this department notification No TPT-C(1)-1/1999 dated 24-07-2013 with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

9369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th December, 2017

No. TPT-A (4)-14/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw Non- official Members of "The State Transport Development and Road Safety Council", as nominated vide this department notification of even number dated 11.07.2014 with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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In the Court of Narender Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer (c),

Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Ajay Kumar s/o Sh. Parkash Chand, Vill. Karha, P.O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, Distt.

Hamirpur (H.P.).

2. Pooja Rani d/o Sh.Tulsi Ram, r/o Vill. Rudhan, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt.

Hamirpur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001).

Ajay Kumar s/o Sh. Parkash Chand, Vill. Karha, P.O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Pooja Rani d/o Sh.Tulsi Ram, r/o Vill. Rudhan, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 05-11-2017 at Santoshi Mata Temple Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 10-01-18. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

9370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939

In the Court of Shri Sunny Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Surinder s/o Shri Sohan Lal, resident of H.No. 80, Ward No. 6, Khokhan, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

2. Rita Rai d/o Chhatuman Rai, resident of VPO Muwabote, Tehsil & Distt. Khotang, Nepal at present w/o Surender s/o Sh. Sohan Lal Resident of H.No. 80, Ward No. 6, Khokhan, . . Applicants. Tehsil Bhunter, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Surinder and Rita Rai filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-11-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 04-01-2018. The objection received after 04-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 04-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

SUNNY SHARMA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 06-01-2018 केस नं0 : BT/2017

श्रीमती विमला पत्नी श्री अमर शाश्नी, निवासी बड़ा भुईन, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

9371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939

श्रीमती विमला पत्नी श्री अमर शाश्नी, निवासी बड़ा भुईन, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री अन्जली शाश्नी का जन्म दिनांक 11-11-2000 को स्थान गांव बड़ा भुईन, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बड़ा भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अन्जली शाश्नी पुत्री श्री अमर शाश्नी कीे जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-01-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 08-01-2018 केस नं0 : BT/2017

श्री कुंज लाल पुत्र श्री डिणु राम, गांव नंजा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुंज लाल पुत्र श्री डिणु राम, गांव नंजा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री बबीता का जन्म दिनांक 05-09-2015 को स्थान गांव नंजा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बबीता पुत्री श्री कुन्ज लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-01-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारीख पेशी : 06-01-2018 केस नं0 : DT/2017

श्री मोती राम पुत्र श्री भादरु, निवासी भुलंग, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोती राम पुत्र श्री भादरु, निवासी भुलंग, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में दिनांक 10-10-2017 को प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके चाचा स्व0 श्री लच्छी पुत्र श्री पतु की मृत्यु दिनांक 20-01-1996 को स्थान गांव भुलंग, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-01-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 08-01-2018 केस नं0 : MT/2017

1. श्री कुंज लाल पुत्र श्री डिणु राम, गांव नंजा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण। 2. श्रीमती तुलसी देवी पुत्री श्री आलम चन्द, गांव पिगरंग, डा0 ठेला, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 07-12-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-10-2014 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के9373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 08-01-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 05-12-2017 केस नं0 : MT/2017

1. श्री वीर सिंह पुत्र श्री लालु, गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री मोती राम, गांव डिबनुसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 10-10-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 01-10-2013 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 9374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 22/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री शिव राम उर्फ शिव सिंह पुत्र श्री चुहडू, गांव व डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरूस्ती नाम अराजी खाता नं0 121, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में नाम दरूस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री शिव राम उर्फ शिव सिंह, पुत्र श्री चुहडू, गांव व डाकघर मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 121, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के कागजात माल में प्रार्थी का नाम शिव राम दर्ज है, जो कि प्रार्थी का उपनाम है। आवेदक का सही नाम शिव राम उर्फ शिव सिंह सही व दरूस्त है। आवेदक ने पुष्टि हेतु नकल परिवार रजिस्टर, पहचान पत्र, शपथ पत्र व अखवार की प्रति संलग्न कर रखी है, प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में शिव राम उर्फ शिव सिंह दरूस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम शिव राम उर्फ शिव सिंह दरूस्त दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 23/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री चेत राम, गांव शनेरी, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता :

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरूस्ती नाम अराजी खाता नं0 1, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में नाम दरूस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

9375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री चेत राम, गांव शनेरी, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 1, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में प्रार्थी की माता का नाम मानकली पत्नी स्व0 श्री चेत राम दर्शाया गया है जबकि आवेदक की माता की माता का नाम मुताबिक शपथ पत्र, नकल परिवार में चित्रा देवी पत्नी चेत राम दर्ज है जो सही है प्रार्थी अपनी माता का नाम उक्त माल कागजात में मानकली पत्नी स्व0 श्री चेत राम के स्थान पर चित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री चेत राम दरूस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता का नाम मानकली पत्नी स्व0 श्री चेत राम के स्थान पर चित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री चेत राम दरूस्त दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 24/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्रीमती नरैण दासी पुत्री स्व0 श्री बेलू राम, गांव व डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरूस्ती नाम अराजी खाता नं0 134 मिन, खसरा नं0 992, 993 वाका चक कलना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में नाम दरूस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्रीमती नरैण दासी पुत्री स्व0 श्री बेलू राम, गांव व डाकघर नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 134 मिन, खसरा नं0 992, 993 वाका चक कलना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना काश्त में आवेदिका के पिता का नाम बेली राम पुत्र फुल्लू, दर्शाया गया है जबकि आवेदिका के पिता का नाम मुताबिक शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, बेलू राम पुत्र पुकलू दर्ज है जो सही है प्रार्थिया अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में बेली राम पुत्र फुल्लू के स्थान पर बेलू राम पुत्र पुकलू दरूस्त दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पिता का नाम बेली राम पुत्र फुल्लू के स्थान पर बेलू राम पुत्र पुकलू दरूस्त दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 9376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 25/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री राजू पुत्र स्व0 श्री रुदरमणी, गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरूस्ती नाम अराजी खाता नं0 35, 69 वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में नाम दरूस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री राजू पुत्र स्व0 श्री रुकमणी, गांव व डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 35, 69 वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में प्रार्थी का नाम राज कुमार दर्शाया गया है जबकि आवेदक का नाम मुताबिक शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व चालक लाईसैन्स में राजू दर्ज है जो सही है प्रार्थी अपना का नाम उक्त माल कागजात में राजकुमार के स्थान पर राजू दरूस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राज कुमार के स्थान पर राजू दरूस्त दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 ------- 26/17

तारीख दायर --------- 05-12-2017

. . प्रार्थिया। श्रीमती सेम्बा देवी पत्नि श्री मोहन लाल, गांव जूली, डा0 लवाना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)9377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 बनाम . . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती सेम्बा देवी पत्नि श्री मोहन लाल, गांव जूली, डा0 लवाना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की पुत्री का नाम पंचायत अभिलेख में मानता देवी दर्ज है परन्तु अब प्रार्थीया अपनी पुत्री का नाम मानता देवी के स्थान पर ममता देवी पंचायत अभिलेख में दरुस्त दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0

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27/17

तारीख दायर -------- 05-12-2017

. . प्रार्थी। श्री नुबाब दीन पुत्र श्री नुर दीन, निवासी गांव इक्शा मातला, डा0 व पंचायत सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री नुबाब दीन पुत्र श्री नूर दीन, निवासी गांव इक्शा मातला, डा0 व पंचायत सरहान, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के निम्नलिखित परिवार का इन्द्राज आज तक किसी भी पंचायत में दर्ज नहीं है जिनका इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है.-9378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 नाम जन्म तिथि नुबाब दीन पुत्र नूर दीन 15-07-1946 जमीला पत्नी नुबाब दीन 20-08-1952 यूसफ पुत्र दुबाबा दीन 11-05-1987 भद्रा खातून पत्नी यूसफ 15-07-1990 रजाक अली पुत्र यूसफ 15-02-2015

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नुबाब दीन पुत्र श्री नूर दीन के परिवार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के परिवार का नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 -------

28/17

तारीख दायर --------- 05-12-2017

. . प्रार्थी। श्री सुभाष पुत्र श्री चुनी लाल, गांव खनेवली, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री सुभाष पुत्र श्री चुनी लाल, गांव खनेवली, डा0 देवनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पत्नी रुमा देवी की मृत्यु दिनांक 25-01 2008 को खेनवली में हुई है परन्तु आवेदक अपनी स्व0 पत्नि की मृत्यु का इन्द्राज पंचायत अभिलेख के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर मेें समय पर दर्ज नहीं करवा सका है। आवेदक अब अपनी पत्नी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज करवा9379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में आवेदक की पत्नी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 -------

29/17

तारीख दायर --------- 05-12-2017

. . प्रार्थी। श्री प्रितम सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री राम सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण/नाम खारिज बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री प्रितम सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का भाई राम सिंह पुत्र देवी चन्द, दिनांक 24-04-2000 को दवाईयां लेने के लिए घर से रामपुर आया परन्तु राम सिंह वहीं से लापता हो गया और तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। न ही उसकी कोई चिट्‌ठी पत्र आया है। आवेदक के भाई को लापता हुए 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इलाका में उसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। आवेदक अब अपने भाई राम सिंह का नाम पंचायत अभिलेख से खारिज/मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के भाई राम सिंह पुत्र देवी चन्द का नाम पंचायत अभिलेख से खारिज/मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे कोई उजर या एतराज है तो वह दिनांक 05-01-2018 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में आवेदक के भाई का नाम पंचायत अभिलेख से खारिज/मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।9380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 30/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री रतन दास पुत्र श्री श्याम दास, निवासी गांव क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बावत वाका चक क्याओ, के अराजी खाता नं0 66 के शजरा नस्ब में जाती दरूस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री रतन दास पुत्र श्री श्याम दास, निवासी गांव क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0, 66 वाका चक चण्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के शजरा नस्ब में प्रार्थी की जाति बाडी दर्ज है, जो की सही व दरुस्त है। परन्तु अराजी खाता नं0 93, वाका चक क्याओ के शजरा नस्ब में आवेदक रतन दास की जाति कोली दर्ज है जो कि गलत है तथा जिसकी दरूस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक रतन दास की जाति दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 14/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री नारायण दास पुत्र श्री कम्भी राम, गांव कापटी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खाता/खतौनी नं0 105/228, वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

9381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री नारायण दास पुत्र श्री कम्भी राम, गांव कापटी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 105/228, वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में प्रार्थी का नाम नरैण सिंह दर्शाया गया है जो गलत है जबकि आवेदक का नाम मुताबिक शपथ पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में नारायण दास दर्ज है जो सही है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में नरैण सिंह के स्थान पर नारायण दास दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम नरैण सिंह के स्थान पर नारायण दास दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 15/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री कादू राम पुत्र स्व0 श्री दौलू राम, गांव व डाकखाना करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खाता/खतौनी नं0 77/335, वाका चक करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री कादू राम पुत्र स्व0 श्री दौलू राम, गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 77/335, वाका चक करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में प्रार्थी के पिता का नाम कादू पुत्र मिन्डकू दर्शाया गया है जो गलत है जबकि आवेदक के पिता का नाम मुताबिक शपथ पत्र, आधार कार्ड कादू राम पुत्र दौलू राम दर्ज है जो सही है। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में कादू पुत्र मिन्डकू के स्थान पर कादू राम पुत्र दौलू राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम कादू पुत्र मिन्डकू के स्थान पर कादू राम पुत्र दौलू राम दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 9382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 17/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, गांव जघोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खाता नं0 67, 69 मिन, उप-महाल जघोरी, खाता नं0 72 मिन, उप-महाल चन्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, गांव जघोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 67, 69 मिन, उप-महाल जघोरी, खाता नं0 72 मिन, उप-महाल चन्डी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार दर्शाया गया है जबकि आवेदक का नाम मुताबिक शपथ पत्र, आधार कार्ड में राजेन्द्र सिंह दर्ज है जो सही है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 18/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्री लीला दत पुत्र स्व0 श्री तुला राम उर्फ कांडू, गांव जडीन्ड, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र09383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 बनाम आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खाता/खतौनी नं0 40/121, वाका चक जडींड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्री लीला दत पुत्र स्व0 श्री तुला राम उर्फ कांडू, गांव जडीन्ड, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 40/121, वाका चक जडीन्ड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में प्रार्थी के पिता का नाम कांडू दर्शाया गया है जो गलत है जबकि आवेदक के पिता का नाम मुताबिक शपथ पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मृत्यु प्रमाण-पत्र में तुला राम उर्फ कांडू दर्ज है जो सही है। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में तुला राम उर्फ कांडू दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम तुला राम उर्फ कांडू दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 20/2017 तारीख दायर : 05/12/2017 श्रीमती बेगु देवी पुत्री श्री समत, हालाबाद पत्नि श्री श्याम लाल, गांव चदाली, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम अराजी खाता/खतौनी नं0 255/609, वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में नाम दरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

9384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 यह दरख्वास्त हमारे समक्ष श्रीमती बेगु देवी पुत्री श्री समत, हालाबाद पत्नी श्री श्याम लाल, गांव चदाली, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 255/609, वाका चक गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना काश्त में आवेदिका का नाम बेगमू देवी दर्शाया गया है जबकि आवेदिका का सही नाम मुताबिक शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी वर्ष 1997-98 बेगू देवी दर्ज है जो सही है। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में बेगमू देवी के स्थान पर बेगू देवी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम बेगमू देवी के स्थान पर बेगू देवी दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 -------

21/17

तारीख दायर --------- 05-12-2017

. . वादी। श्री राजेश कुमार नेगी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री राजेश कुमार नेगी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, गांव जगूणी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वादी के पुत्र रुद्रांक्ष नेगी जन्म तिथि 12-05-2015 का इन्द्राज ग्राम पंचायत अभिलेख जन्म एवं परिवार रजिस्टर डन्सा में समय पर दर्ज न करवा सका है। अब वादी पंचायत अभिलेख डन्सा के जन्म एवं परिवार रजिस्टर में अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि 12-05-2015 का इन्द्राज करवाना चाहता है।9385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख के जन्म व परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपाि हो तो दिनांक 05-01-2018 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Bhupender K. Attri, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Sunita Devi w/o Shri B.R. Verma, d/o Sh. Nokh Ram, r/o Savitri Niwas Mehli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Sunita Devi w/o Shri B.R. Verma, d/o Lt. Sh. Nokh Ram, r/o Savitri Niwas Mehli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of his/her Mother named Lt. Smt. Basanti Devi w/o Lt. Sh. Nokh Ram, r/o Village Majhar, P.O. Satlai, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Satlai, Shimla.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Death
1. Lt. Smt. Basanti Devi Mother 21-05-2001

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entery of the date of death of above named in the record of Gram Panchayat Satlai, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 07-12-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

9386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939

In the Court of Sh. H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Kalyan Singh s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Bhatanwalai, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

2. Smt. Babita Rathor d/o Sh. Sher Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Vikash Nagar, Distt. Dehradun, U.K.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas, Kalyan Singh s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Bhatanwalai, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P and Smt. Babita Rathor d/o Sh. Sher Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Vikash Nagar, Distt. Dehradun, U.K. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 08-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 16-06-2002 at their residence Village Bhatanwalai, Tehsil Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. He further stated that his previous wife was died on 20-4-2002. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 16-06-2002, whereas, Kalyan Singh s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Bhatanwalai, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P and Smt. Babita Rathor d/o Sh. Sher Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Vikash Nagar, Distt. Dehradun, U.K. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 08-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

____________

In the Court of Sh. H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Mohit Saini s/o Sh. S. S. Saini, r/o House No. 101, Ward No. 6, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

9387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 2. Smt. Sukhvinder Kaur d/o Sh.Tarsem Singh, r/o Village Resham Majri, Tehsil

Rishikesh, District Dehradun, U. K.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Mohit Saini s/o Sh. S. S. Saini, r/o House No. 101, Ward No. 6, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Sukhvinder Kaur d/o Sh. Tarsem Singh, r/o Village Resham Majri, Tehsil Rishikesh, District Dehradun, U. K. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 08-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 17-02-2012 at their residnce Village Bhatanwalai, Tehsil Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 17-02-2012 Mohit Saini s/o Sh. S.S. Saini, r/o House No. 101, Ward No. 6, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Sukhvinder Kaur d/o Sh. Tarsem Singh, r/o Village Resham Majri, Tehsil Rishikesh, District Dehradun, U. K. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 08-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

___________

In the Court of Sh. H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Amit Kumar s/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Salwala, P.O. Gorkhwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

2. Smt. Shivani Sharma d/o Sh. Dharam Chand, r/o Village & P. O. Nagheta, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

9388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939 Sh. Amit Kumar s/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Salwala, P.O. Gorkhwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Shivani Sharma d/o Sh. Dharam Chand, r/o Village & P. O. Nagheta, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 05-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 11-11-2017 at their residence Village Salwala,Tehsil Kamrau and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 11-11-2017 between. Sh. Amit Kumar s/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Salwala, P.O. Gorkhwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Shivani Sharma d/o Sh. Dharam Chand, r/o Village & P. O. Nagheta, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 05-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

____________

In the Court of Sh. H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Shyampur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

2. Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Muglanwala Kartarpur, P.O. Rajban, Tehsil, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Shyampur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Muglanwala Kartarpur, P.O. Rajban, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 05-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 23-11-2017 at their residence Village Shyampur, Tehsil Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 23-11-2017 Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Shyampur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and9389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2017/12 पौष, 1939 Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Muglanwala Kartarpur, P.O. Rajban, Tehsil, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 05-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

____________

In the Court of Sh. H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Abhishek Chauhan s/o Sh. Kanwar Singh, r/o Village Kando (Cehog), P.O. Jamna, Kamrau, District Sirmaur, H. P.

2. Smt. Reena Devi d/o Sh. Naryan Singh, r/o Village Sunog, Tehsil Paonta Sahib, Distt.

Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Abhishek Chauhan s/o Sh. Kanwar Singh, r/o Village Kando (Cehog), P.O. Jamna, Kamrau, District Sirmaur, H. P. and Smt. Reena Devi d/o Sh. Naryan Singh, r/o Village Sunog, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 05-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 14-11-2017 at their residence Village Kando, Tehsil Kamrau and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 14-11-2017 between Sh. Abhishek Chauhan s/o Sh. Kanwar Singh, r/o Village Kando (Cehog), P.O. Jamna Kamrau, District Sirmaur, H. P. and Smt. Reena Devi d/o Sh. Naryan Singh, r/o Village Sunog, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 05-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

9390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2018/12 पौष, 1939

Before the Court of Marriage Officer (S.D.M.), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Sh. Ankit Kumar s/o Sh. Bittu Kumar, r/o Village Charava, P.O. Amehta, District Saharanpur, U.P. and Komal Dutta d/o Sh. Ashwani Dutta, r/o House No. 102, Ward No. 8, Near Bus Stand Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed application for the registration of their marriage which was solemnized on 01-12-2017. I solemnised my marriage at Radha Krishan, Hanuman Mandir, Tehsil Paonta Sahib and they have been living husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage, they should file their written objections and appear personally or through an authorized agent before me within a period of 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicant by this court and lateron, no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal Seal.

Sd/-,

Marriage (S.D.M.),

Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 January 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-01-02.204_gazette_2018-02_01_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-01-02.204_gazette_2018-02_01_2018.