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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 234, 12 February 2018

Published 12 February 2018

Gazette no.
234
Gazetteid
234/GAZETTE/2018-12/02/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-02-12.234_gazette_2018-12_02_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 211/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 234-राजपत्र/2017-12-02-2018 (10541) 10542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति स ख्या ं वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 72/2003 दियार थाच धार सिपन 20/1, 21/1 ि कता 2 2121-78-76 उत्तरः महाल धार सुलचो द क्षिणः महाल धार सीपन प ूर्वः महाल धार सीपन प श्चिमः महाल धार सीपन खशधार रोहड़ू शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-211/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-211/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

10543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

S. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbas t No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1. 72/2003 Diyar Thach Dhar Sipan 20/1, 21/1 Kitta 2 2121-78-76 North: Muhal Dhar Sulcho S outh: Muhal Dhar Sipan E ast: Muhal Dhar Sipan W est: Muhal Dhar Sipan Khash Dhar Rohru Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 2018

No.Fin-2-C-(12)-3/2017.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

10544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 12, 2018. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on February 12, 2018.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on February 14, 2018.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on February 14, 2018 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on February 14, 2018.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on February 14, 2028.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on August 14 and February 14.

10545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th February, 2018

No. GAD-C (F) 10-1/2018.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute a Cabinet Sub-Committee consisting of the following to oversee the implementation of Vision Document-2017 of Bhartiya Janta Party, which has been adopted as policy document of the State Government:—

1. Sh. Suresh Bhardwaj, Hon'ble Education Minister. Chairman

2. Sh. Govind Singh Thakur, Hon'ble Forest Minister. Member

3. Sh. Bikram Singh Thakur, Hon'ble Industries Minister. Member

4. Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh. Member Secretary The aforesaid Sub-Committee shall apprise the Cabinet of the progress in the implementation of Vision Document-2017.

By order, Sd/- Chief Secretary.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 8th February, 2018

No. GAD-C(CC)1(A)1/2017-Loose.—Please read Shri Bikram Singh instead of Shri Vikram Singh appearing at serial number 10 Name & Designation of this Department 10546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 Notification of even number dated 29-12-2017 regarding allocation of Portfolios amongst the Ministers.

By order, (VINEET CHAWDHRY), Chief Secretary.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2015-लेज.--श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता, मण्ड़ी ने उप-मण्ड़ल मण्ड़ी, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्ड़ल मण्ड़ी, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)5/2015- Legn. Dated 06 -

02-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th February, 2018

No. LLR-E(9)-5/2015-Legn.—WHEREAS, Shri Ramesh Kumar, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub- Division Mandi of District Mandi; AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Mandi10547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, (DR. BALDEV SINGH), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 9th February, 2018

No. PBW(B)F(7)3/2009-II.—In continuation to this department notification of even number dated 19th April, 2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the following mentioned roads as Major District Roads (MDRs):—

Sr. No. Name of Road District Length (KMs) MDR No.
81. Pandoh Kandah road Mandi 24 90
82. Lambatach Shilibagi Kalhani Kashaud Pandli Bakhali Pandoh road Mandi 68 91

Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 3956.470 kms.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जनवरी, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 37/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जोहडापुर तहसील बद्‌दी, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में बरोटी वाला-गुनाई सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश 10548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गावं खसरा न0 रकवा (बीघा में)
सोलन बद्‌दी जोहड़ापुर 128/1 0-4
किताः 1 0-4

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला. 2, 18 जनवरी, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 39/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में विश्राम गृह शिलाई के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (शि0 क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सिरमौर शिलाई शिलाई 6323/5359/1876 0-3
6316/5232/1877 0-3
कुल जोड किता-2 0-6

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।10549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 12-02-2018 ओंकार सिंह पुत्र बु़़द्धी सिंह, निवासी खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

करनैल सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्रान साहबो, सुभाष चन्द, केवल सिंह, कमल सिंह पुत्रान व इच्छया देवी पत्नी स्व0 जीतो, करतार सिंह, राजेश कुमार पुत्रान व सुदेश कुमारी पुत्री शिव चरण, चन्दो राम पुत्र जंगी, रमना देवी पुत्री हरनाम सिंह, बलराज, अनिल कुमार, रिंकू कुमार पुत्रान, देवी कुमारी, सलोचना देवी पुत्रियां सुदामा, बलवान सिंह पुत्र, कौशल्या देवी, कुन्तो देवी पुत्रियां सुदामा पुत्र रिझू, रोहित पुत्र काजल पुत्री व अनिता पत्नी शक्ति चन्द, दीना नाथ पुत्र सिदो उपनाम सन्त राम, बलवान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान व बीना देवी पुत्री व कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बुद्धि सिंह, हरभजन सिंह, हरवंश लाल, जमीत सिंह पुत्रान रिझू, नसीब सिंह, निर्मल सिंह पुत्रान उधम सिंह, निवासीगण खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा़

. . प्रतिवादीगण। बावत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 154, खाता नं0 21, खतौनी नं0 64, खसरा कित्ता 49 रकबा तादादी 0-64-39 है0 वाक्या महाल खोली, मौजा सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2008-2009.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु समन बिना तामील के प्राप्त हुए और उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण का न ही सही पता मिल रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-02-2018 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 12-02-2018 ओंकार सिंह पुत्र बु़़द्धी सिंह, निवासी खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

करनैल सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्रान साहबो, सुभाष चन्द, केवल सिंह, कमल सिंह पुत्रान व इच्छया देवी पत्नी स्व0 जीतो, करतार सिंह, राजेश कुमार पुत्रान व सुदेश कुमारी पुत्री शिव चरण, रमना देवी पुत्री हरनाम सिंह, बलराज, अनिल कुमार, रिंकू कुमार पुत्रान, देवी कुमारी, सलोचना देवी पुत्रियां सुदामा, बलवान सिंह पुत्र, 10550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 कौशल्या देवी, कुन्तो देवी पुत्रियां सुदामा पुत्र रिझू, बलवान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान व बीना देवी पुत्री व कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बुद्धि सिंह, हरभजन सिंह, हरवंश लाल, ललिता देवी, रत्नी देवी, सत्या देवी, शकुन्तला देवी पुत्रियां व पुष्पा देवी पत्नी स्व0 जमीत सिंह, निवासीगण खोली/फलगेड़ डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा।

बावत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 154, खाता नं0 15, खतौनी नं0 24, खसरा कित्ता 7 रकबा तादादी 0-52-61 है0 वाक्या महाल फलगेड़, मौजा सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2009-2010.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु समन बिना तामील के प्राप्त हुए और उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण का न ही सही पता मिल रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-02-2018 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 12-02-2018 ओंकार सिंह पुत्र बु़़द्धी सिंह, निवासी खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

रोहित पुत्र व काजल पुत्री अनीता देवी, शक्ति चन्द, दीना नाथ, सिदो उपनाम सन्त राम पुत्रान रिझू, बलवान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान व बीना देवी पुत्री व कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बुद्धि सिंह, हरभजन सिंह, हरवंश लाल, पुत्रान जमीत सिंह, नसीव सिंह, निर्मल सिंह, पुत्रान उधम सिंह, निवासीगण खोली, डा0 द्रमण, . . प्रतिवादीगण। तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।

बावत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 154, खाता नं0 22, खतौनी नं0 76, खसरा कित्ता 14 रकबा तादादी 0-50-87 है0 वाक्या महाल खोली मौजा सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2008-2009.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु समन बिना तामील के प्राप्त हुए और उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण का न ही सही पता मिल रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक10551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 12-02-2018 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 12-02-2018 ओंकार सिंह पुत्र बु़़द्धी सिंह, निवासी खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

बीना देवी पुत्री व कुलदीप सिंह पुत्र बलवान सिंह कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बुद्धि सिंह, नसीव सिंह, निर्मल सिंह पुत्रान उधम सिंह, निवासीगण खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा। . . प्रतिवादीगण। बावत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 154, खाता नं0 23, खतौनी नं0 81, खसरा कित्ता 5 रकबा तादादी 0-11-26 है0 वाक्या महाल खोली मौजा सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2008-2009.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु समन बिना तामील के प्राप्त हुए और उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण का न ही सही पता मिल रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-02-2018 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 12-02-2018 ओंकार सिंह पुत्र बु़़द्धी सिंह, निवासी खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र010552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 बनाम साहब सिंह, चरण सिंह पुत्रान किहरु, वरुण पुत्र व मेघा पुत्री व बीना देवी पत्नी स्व0 विनोद कुमार, मनोज कुमार पुत्र व रजू देवी पुत्री व कौशल्या देवी पत्नी स्व0 रत्न चन्द, करनैल सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्रान सावो उपनाम महलू, सुभाष चन्द, केवल सिंह, कमल सिंह पुत्रान व इच्छया देवी पत्नी स्व0 जीतो, करतार सिंह, राजेश कुमार पुत्रान व सुदेश कुमारी पुत्री शिव चरण, चन्दो पुत्र जंगी, रमना देवी पुत्री हरनाम सिंह बलराज, अनिल कुमार, रिंकू कुमार पुत्रान देवी कुमारी सलोचना देवी पुत्रियां सुदामा, बलवान सिंह पुत्र कौशल्या देवी, कुन्तो देवी पुत्रीयां सुदामा पुत्र रिझू, बलवान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान व बीना देवी पुत्री व कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बुद्धी सिंह, हरभजन सिंह, हरवंश लाल, जमीत सिंह पुत्रान रिझू, नसीव सिंह, निर्मल सिंह पुत्रान उधम सिंह, शमशेर सिंह पुत्र दलीपा, प्रकाश चन्द, पंजाब सिंह, चैन सिंह, नसीब सिंह पुत्रान बेली राम, सुभाष चन्द पुत्र चन्दो राम, जगरुप सिंह पुत्र सन्त राम, गीता देवी, ब्रहमी देवी पुत्रीयां लछमण, निर्मल सिंह, गुरदेव सिंह, पुत्रान व प्रोमिला देवी पुत्री व कुन्ता देवी पत्नी स्व0 ओंकार सिंह, मान सिंह, केवल सिंह, कमल सिंह पुत्रान व अंजना देवी पुत्री व सरोज देवी पत्नी स्व0 मेहर सिंह, बन्सी लाल, दीना नाथ, दुर्गा दास, बाबू राम पुत्रान जसवंत सिंह, विपन कुमार, साहिल पुत्रान व अनिता पत्नी स्व0 प्रशोतम, वरयाम सिंह पुत्र व विजेता पुत्री मदन सिंह, रोहित पुत्र कुमारी शिवानी पुत्री व अरूणा पत्नी स्व0 मलकीयत सिंह, मिलाप सिंह पुत्र सालीग्राम, ललिता देवी पुत्री जसवंत सिंह, उषा कुमारी पत्नी स्व0 मदन सिंह, सुदर्शना देवी, निर्मला देवी पुत्रियां व जुलमो देवी पत्नी स्व0 सालीग्राम, निवासीगण खोली, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा

...प्रतिवादीगण। बावत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 154, खाता नं0 15, खतौनी नं0 45, ता 51 खसरा कित्ता 21 रकबा तादादी 0-64-39 है0 वाक्या महाल खोली मौजा सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2008-2009.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु समन बिना तामील के प्राप्त हुए और उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण का न ही सही पता मिल रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-02-2018 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षान्त ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा : जाति दरुस्ती

तारीख पेशी : 15-02-2018 अभिषेक पुत्र सुनील कुमार, निवासी भाटी, डा0 रजौल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बावत दरुस्ती जाती राजस्व अभिलेख, महाल भाटी तहसील शाहपुर।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है की राजस्व अभिलेख महाल भाटी, मौजा रजोल, तह0 शाहपुर, पटवार वृत्त रजोल, तह0 शाहपुर, के शजरा10553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 नस्व में उसकी जाति राजपूत व गोत वडोतरे का इन्द्राज हो गया है जबकि अन्य राजस्व अभिलेख शजरा नस्व बन्दोबस्त जदीद महाल पाहलम मौजा लदवाड़ा तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा के अनुसार उसकी जाति लौहार व गोत वशिष्ट दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल भाटी, मौजा रजोल, तह0 शाहपुर में जाति की दरूस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-02-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।।

आज दिनांक 02-01-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

पेशी : 16-2-2018 प्रकाश चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी लदवाड़ा, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल मुन्दला व पाहलम के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल मुन्दला व पाहलम में प्रकाश चन्द पुत्र जैसी राम के बजाय प्रताप चन्द पुत्र जैसी दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने व अपने पिता के सही नाम प्रताप चन्द उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र जैसी उपनाम जैसी राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-02-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।10554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 27-02-2018 प्रीतम चन्द पुत्र तारा चन्द, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोटी।

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र अंकित का देहान्त दिनांक 05-07-2007 को महाल मकड़ोटी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 27-02-2018 प्रीतम चन्द पुत्र तारा चन्द, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोटी।

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी बहू सोनिका का देहान्त दिनांक 30-08-2010 को महाल मकड़ोटी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बहू की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज10555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 हो तो वह दिनांक 27-02-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 27-02-2018 फौजा राम पुत्र चूहड़ू राम, निवासी कुरेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत रजोल।

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके मामा दूलो राम पुत्र भगत राम, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 18-04-1976 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रजोल, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के मामा की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा : जाति दरुस्ती

तारीख पेशी : 27-02-2018 सेना देवी पत्नी स्व0 श्री हिरदा राम पुत्र रावण, निवासी मझयार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरुस्ती जाती राजस्व अभिलेख, महाल मझायर तहसील शाहपुर। 10556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है की राजस्व अभिलेख महाल मझयार, मौजा शाहपुर, तह0 शाहपुर, पटवार वृत्त डोहब, के शजरा नस्व में उसकी जाति राजपूत व गोत भरद्वाज का इन्द्राज हो गया है जबकि अन्य राजस्व अभिलेख शजरा नस्व बन्दोबस्त जदीद, तहसील भरमौर, जिला चम्बा के अनुसार उसकी जाति गद्दी राजपूत व गोत काश्व दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल मझयार, तह0 शाहपुर में जाति की दरूस्ती जाति गद्दी राजपूत व गोत काश्व करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक --------को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 20-02-2018 मनोज कुमार पुत्र धर्म पाल, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत रैत

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता शान्ति देवी पत्नी धर्म पाल, निवासी रैत, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 08-07-1987 को महाल रैत में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रैत, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के माता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रैत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।10557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : नाम दरूस्ती

पेशी : 27-02-2018 बिमला देवी पुत्री पूर्ण, निवासी डोल, डा0 रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल डोल के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल डोल में विमला पुत्री पूर्ण की बजाय निर्मला देवी पुत्री पूर्ण दर्ज है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम निर्मला देवी उपनाम विमला देवी पुत्री पूर्ण का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक-------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 09-02-2018 राजेन्द्र गौत्तम पुत्र बन्सी लाल, निवासी कुठार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत प्रेई 3. Registrar, birth & death, MC, Dharamshala.

विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र अस्तित्व गौत्तम का जन्म दिनांक 21-01-1978 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 09-02-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता 10558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Anil Kumar Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Nirmala Devi w/o Late Shri Nathu Ram, r/o Sanjay Cottage, Lower Shiv Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Nirmala Devi w/o Late Shri Nathu Ram, r/o Sanjay Cottage, Lower Shiv Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of her husband named—Lt. Sh. Nathu Ram s/o Lt. Sh. Narayan Singh H/o Smt. Nirmala Devi, r/o Sanjay Cottage, Lower Shiv Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Death
1. Lt. Sh. Nathu Ram Husband 30-11-2004

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of death of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 03-02-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

In the Court of Shri Niraj Chandla, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Smt. Kamla w/o Sh. Subash, r/o Pandu Ram Colony, Babu Ram Building, Hari Nagar, Old Barrier, Shimla-171 004, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

10559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939 Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kamla w/o Sh. Subash, r/o Pandu Ram Colony, Babu Ram Building, Hari Nagar, Old Barrier, Shimla-171004, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely SHANTI DEVI (DOB 01-04-1982) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 06-03-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 5 th day of February, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

10560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2018/23 माघ, 1939

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-02-12.234_gazette_2018-12_02_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-02-12.234_gazette_2018-12_02_2018.