राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti-171009
NOTIFICATION
Dated the 16th January, 2018
No. HPERC-H(1)-10/2014- 2600-2604.—In exercise of the powers conferred under clause 7.1.2 of Himachal Pradesh Electricity Grid Code, 2008, the Himachal Pradesh Electricity 237-राजपत्र/2017-19-02-2018 (10629) 10630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 Regulatory Commission hereby constitute the Grid Code Review Committee to facilitate smooth implementation and periodic review of Himachal Pradesh Electricity Grid Code, 2008,comprising of the following:—
Designation & Organization
Sl. No. 1. The Executive Director (Tech.), HPERC, Vidyut Aayog Bhawan, Block : Chairman -37, SDA Complex, Kasumpti-171009 (HP).
2. The Chief Engineer, Directorate of Energy, Shanti Bhawan, Phase-III, : Member Sector-4, Kagna Dhar, New Shimla-171009 (HP).
3. The Chief Engineer(SO), Vidyut Bhawan, HPSEBL, Shimla-171004 : Member (HP).
4. The General Manager (P&C), HPPTCL, Himfed Bhawan, Panjari, : Member Shimla-171005 (HP).
5. The Chief Engineer, HLDS, SLDC Complex, Totu, Shimla-171011(HP). : Convener The said Committee shall submit the recommendations within 15 days to the Commission, after receipt of proposal regarding amendment, if any required in the Himachal Pradesh Electricity Grid Code, 2008 from State Transmission Utility (STU), Himachal Pradesh Load Despatch Society (HPLDS), Distribution Licensee i.e. HPSEBL and other stakeholders, so that the amendment(s) required, if any shall be considered by the Commission accordingly.
By order of the Commission, Sd/- Secretary.
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INDUSTRIES DEPARTMENT
A-SECTION
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th February, 2018
No. Ind-A(F)19-22/2016-I.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to withdraw the "Himachal Pradesh Scheme for Revival of Sick MSME Units, 2017" notified vide this Department's Notification No. Ind-A(F)19-22/2016, dated 09th October, 2017, with immediate effect.
By order, (R. D. DHIMAN) Principal Secretary (Inds.).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd February, 2018
No.HHC/GAZ/ 14-262/2003-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave on and w.e.f. 12-02-2018 to 24-02-2018 with permission to prefix10631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 second Saturday and Sunday falling on 10-02-2018 and 11-02-2018 and to suffix Sunday falling on 25-02-2018 in favour of Shri Abhay Mandiyal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P. Certified that Shri Abhay Mandiyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2018
No.HHC/GAZ/ 14-263/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 01-12-2017 to 03-12-2017 in favour of Sh. Sachin Raghu, Senior Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P.
Certified that Sh. Sachin Raghu has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Sachin Raghu Gupta would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2018
No.HHC/GAZ/14-332/2013.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 21-11-2017 to 25-11-2017, in favour of Shri Vishal Kaundal, Civil Judge-cum-Judicial Magistrate 1st Class, Arki, District Solan, H.P.
Certified that Shri Vishal Kaundal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
10632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 Also certified that Shri Vishal Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-Judicial Magistrate 1st Class, Arki, District Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2018
No.HHC/GAZ/14-357/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 04-11-2017 to 08-11-2017 in favour of Ms. Surabhi Shree Gupta, the then Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, H.P.
Certified that Ms. Surabhi Shree Gupta has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Surabhi Shree Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th January, 2018
No.HHC/GAZ/14-288/2006.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 02 days commuted leave for 22-11-2017 and 23-11-2017, in favour of Shri Ramnik Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Rohru, Shimla, H.P.
Certified that Shri Ramnik Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Ramnik Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Rohru, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
10633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2018
No.HHC/GAZ/14-361/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 01 day commuted leave for 01-11-2017 and 02 days commuted leave for 04-12-2017 and 05-12-2017, in favour of Ms. Sonal Thama, Civil Judge-cum-JMIC-IV,Shimla,H.P.
Certified that Ms. Sonal Thama has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Sonal Thama would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC-IV, Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd February, 2018
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Abhay Mandiyal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P. w.e.f. 12-02-2018 to 24-02- 2018 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 10-02-2018 and 11-02-2018 and to suffix Sunday falling on 25-02-2018 or until he returns from the leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
सुरिन्दर कुमार पुत्र अमर सिंह, गांव व डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे। 10634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुरिन्दर कुमार है जो सही दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत बन्दला के परिवार रजिस्टर नकल में सुरिन्दर पाल दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुरिन्दर कुमार के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 16-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार सतऊ,ँ नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री किशोरी लाल पुत्र जय किशन, निवासी पलगा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला . .प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री किशोरी लाल पुत्र जय किशन, निवासी पलगा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके दो पुत्र नामक जातिन का जन्म 10-10-2019 व कुन्दन का जन्म 22-07-2006 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उनके नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उनके नाम व जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार सतऊँ, नायब तहसीलदार धरवाला,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।10635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 ब अदालत श्री नरेश कुमार सतऊ,ँ नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री सुनील कुमार पुत्र जोध सिंह, निवासी कैला, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सुनील कुमार पुत्र जोध सिंह, निवासी कैला, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र रअक्षित कुमार का जन्म 03-03-2013 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेश कुमार सतऊँ, नायब तहसीलदार धरवाला,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जलोग, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0
तारीख मरजुआ : 05-12-2017 वाद संख्या : 7-XIII-1/17
उमावती पुत्री परमा नन्द, निवासी महाल ओगली व मौजा हिमरी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि उमावती पुत्री परमा नन्द, निवासी महाल ओगली व मौजा हिमरी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र 10636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा ओगली व मौजा हिमरी में उर्मिला देवी दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्र में, नकल परिवार रजिस्टर तथा आधार कार्ड में उमावती पुत्री परमा नन्द दर्ज कागजात है जो कि सही व सत्य है। प्रार्थी ने मौजा ओगली व मौजा हिमरी के राजस्व रिकार्ड में भी सही नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज लिखित रूप में दिनांक 28-02-2018 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत कर,ें तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य न होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-01-2018 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 33/2017
तारीख दायर : 28-08-2017 श्री धर्म दास पुत्र श्री छटू, निवासी नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 68/157 व 61/144 वाका चक मन्डोग, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री धर्म दास पुत्र श्री छटू, निवासी नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड ग्राम पंचायत के रिकार्ड व विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र में धर्म दास पुत्र छटू दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक मन्डोग के खाता/खतौनी नं0 68/157 व 61/144 वाका चक मन्डोग के खाना मालिक में वादी का नाम जलमी राम पुत्र छटू दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम जलमी राम के स्थान पर धर्म दास दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।10637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 नं0 मुकद्दमा : 18/2017
तारीख दायर : 16-06-2017 श्रीमती सिपरी देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, गांव शरण, डाकघर नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 56/120 व 54/118 वाका चक शरण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती सिपरी देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, गांव शरण, डाकघर नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सिपरी देवी दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक शरण के खाता/खतौनी नं0 56/120 व 54/118 वाका चक शरण के खाना मालिक में वादी का नाम सुफरी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागज़ात माल में सुफरी के स्थान पर सिपरी देवी दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 4/2017
तारीख दायर : 04-05-2017 श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, गांव परोग, डाकघर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी।10638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 30/96, 31/104 व 31/103 वाका चक थला, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 श्री कांशी राम, गांव परोग, डाकघर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सुन्दर सिंह दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक थला के खाता/खतौनी नं0 30/96, 31/104 व 31/103 वाका चक थला के खाना मालिक में वादिया के पिता का नाम शावनू पुत्र टुली दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया उपरोक्त कागज़ात माल में अपने पिता का नाम शावनू पुत्र टुली के स्थान पर सुन्दर सिंह पुत्र दुली राम दरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया के पिता का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया के पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 4/2017
तारीख दायर : 04-05-2017 श्री बली राम पुत्र श्री फेदू, गांव कुरनू, डाकघर नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 30/77, 8/17 व 10/21 वाका चक थला, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री बली राम पुत्र श्री फेदू, गांव कुरनू, डाकघर नरेन, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र ग्राम पंचायत के रिकार्ड में बली राम दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक कुरनू के खाता/खतौनी नं0 30/77, 8/17 व 10/21 वाका चक कुरनू के खाना मालिक में वादी का नाम वली राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम वली राम के स्थान पर बली राम दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।10639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 5/2017
तारीख दायर : 04-05-2017 श्री कमला नन्द पुत्र नारी, गांव काशा, डाकघर काशा पाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) माल कागजात वाका चक काशा, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री कमला नन्द पुत्र नारी, गांव काशा, डाकघर काशा पाट, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत के रिकार्ड में कमला नन्द पुत्र नारी दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक काशा के माल कागजात में वाका चक काशा के खाना मालिक में वादी का नाम भाऊ दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम भाऊ के स्थान पर कमला नन्द दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।10640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 2/2017
तारीख दायर : 17-03-2017 श्री धर्म दास पुत्र श्री थेवल, गांव बाहली, डाकघर मुनीष बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 101/248, व 99/246 वाका चक मुनीष, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री धर्म दास पुत्र श्री थेवल, गांव बाहली, डाकघर मुनीष बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में धर्म दास पुत्र थेवल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक मुनीष के खाता/खतौनी नं0 101/248, व 99/246 वाका चक मुनीष के खाना मालिक में वादी का नाम धर्मू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम धर्मू के स्थान पर धर्म दास दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 28-02-2018 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 27-01-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलराम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री बलराम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री टीना देवी की जन्म तिथि 13-11-2005 है जो ग्राम पंचायत10641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर टीना देवी पुत्री श्री बलराम व श्रीमती गीता देवी की जन्म तिथि 13-11-2005 को ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलराम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री बलराम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र प्रिन्स की जन्म तिथि 12-10-2000 है जो ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर प्रिन्स पुत्र श्री बलराम व श्रीमती गीता देवी की जन्म तिथि 12-10-2000 को ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलराम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।10642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 बनाम
आम जनता
श्री बल राम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मुनीश कुमार की जन्म तिथि 08-12-1995 है जो ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मुनीश कुमार पुत्र श्री बलराम व श्रीमती गीता देवी की जन्म तिथि 08-12-1995 को ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री वसीम अकरम पुत्र श्री मोहम्मद ईकबाल, निवासी मकान नं0 257/10 कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री वसीम अकरम पुत्र श्री मोहम्मद ईकबाल, निवासी मकान नं0 257/10 कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे जन्म तिथि 04-08-1984 है जो नगरपालिका/परिषद् नाहन तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री वसीम अकरम पुत्र श्री मोहम्मद ईकबाल व श्रीमती परवीन बेगम की जन्म तिथि 04-08-1984 को नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।10643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री राम समझ पुत्र श्री मातादीन, निवासी मोहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री राम समझ पुत्र श्री मातादीन, निवासी मोहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे माता राम प्यारी पत्नी श्री मातादीन की मृत्यु तिथि 13-04-1996 है जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राम प्यारी पत्नी श्री मातादीन की मृत्यु तिथि 13-04-1996 को नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री आमीर हमजा पुत्र श्री सादीक मोहम्मद, निवासी खद्वर का बाग, डा0 शम्भुवाला, ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री आमीर हमजा पुत्र श्री सादीक मोहम्मद, निवासी खद्वर का बाग, डा0 शम्भुवाला, ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे पुत्री शहनाज की जन्म तिथि 11-10-2011 व पुत्र नवी बक्श की जन्म तिथि 16-05-2013 है जो ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शहनाज की जन्म तिथि 11-10-2011 व नवी बक्श की जन्म तिथि 16-05-2013 पुत्र/पुत्री श्री आमीर हमजा व श्रीमती प्ररवीन को ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 10644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री माम राज, निवासी मोहल्ला जैन गली रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री माम राज, निवासी मोहल्ला जैन गली रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मोहित कुमार की मृत्यु तिथि 16-09-2014 है जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मोहित कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार की मृत्यु तिथि 16-09-2014 को नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
ज्ञान चन्द बनाम
आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम जनता आम।
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री राम लोक, निवासी देहलां लोअर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता गायत्री देवी की मृत्यु गांव देहलां में दिनांक 30-11-2014 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।10645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथी के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथी का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-01-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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10646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2018/30 माघ, 1939नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है