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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 242, 24 February 2018

Published 24 February 2018

Gazette no.
242
Gazetteid
242/GAZETTE/2018-24/02/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-02-24.242_gazette_2018-24_02_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 5 फरवरी, 2018

संख्या एस0जेे0ई0-बी-बी-(2)-2/2012.--हिमाचल प्रदेश केेेे राज्यपाल, भारत के संविधान केे अनुुुुच्छेद 309 केे परन्तुुुुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंंंं का प्रयोग करतेेेे हुए, हिमाचल प्र्र्र्रदेश लोक सेवा आयोग केेेे 242-राजपत्र/2017-24-02-2018 (10719) 10720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 परामर्श सेेेे हिमाचल प्रदेेेेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुुुुसूचित जाति, अन्य पिछड़़़़ा वर्र्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेेेेशालय मेंंंं संयुक्त निदेेेेशक वर्र्ग-I (राजपत्रित) केेेे पद केेेे लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' केेेे अनुुुुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनातेेेे हैं, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमोंंंं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुुुुुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्र्र्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सशक्तिकरण निदेेशालय, संयुक्त निदेेेशक वर्र्र्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोेेेेन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेेेेेश मेेेेेंंंंं प्र्र्र्र्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंंंंंगेेेेे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जेेेेेे0ई-बी0-बी0 (2)-2/ 2002 तारीख 16 अप्रैल 2013 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेेेेश सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, अनुुुुुुुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप सेेेेेेे सशक्तिकरण निदेेेेेेेशालय, संयुक्त निदेेेेेेेशक वर्र्र्र्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन केेेेेेे होतेेेेेेे हुए भी उपर्र्र्युक्त उप-नियम (1) केेे अधीन इस प्रकार निरसित नियमोंंंंंंं केेेेेेे अधीन की गर्र्र्ई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमोंंंंंंं केे अधीन विधिमान्य रूप मेंंंंंंं की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्याय एंव अधि0)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में संयुक्त निदेशक वर्ग-I (राजपत्रित) (सोमसा) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--संयुक्त निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण।

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--` 15600-39100 + `6600.

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक ओर अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (ए).-- लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (ए).--लागू नहीं।10721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.-- आयु--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं)--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिन से प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानांतरण किया जाएगा.--उप-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो ऐसा न होने पर उप-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण और जिला कल्याण अधिकारी के रूप मे संयुक्ततः उप-निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई है को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप-निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(I) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (i) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नही होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नही होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्रों में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.- -उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधरणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगीः

स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेंः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।10722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 5. जिला कुल्लू पन्द्रह बीस परगना । 6. जिला कांगडा के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. जिला सिरमाौर में उप-मण्डल कमरुउ के काठावाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुका जी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाव पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गासाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड, कूटगड़, ग्रामन, देवगड़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा, उतरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III.--परन्तुक (i) के प्रायोजन के लिए दुर्गम/ग्रामीण क्षेत्र इस प्रकार से होंगे। (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 कि0 मी0 की परिधि से परे के समस्त स्टेशन। (ii) समस्त मुख्यालय और जिला मुख्यालयों सेेे 15 कि0 मी0 परिधि से परे समस्त स्टेशन जहां बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) कि0 मी0 से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, गृह नगर या गृहनगर के साथ लगता 20 कि0मी0 की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमोें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उस से वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति केे लिए अपात्र नही समझा जाएगा यदि अपात्र वरिष्ठ व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोें10723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this department Notification No. SJE-B-B(2)2/2012, dated as

required under article 348(30) of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE& EMPOWERMENT-B DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th February, 2018

No.SJE-B-B(2)-2/2012.—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, 10724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 H.P., Class-I (Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment, Directorate of Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Justice & Empowerment Department, Directorate of Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and Specially Abled Joint Director, Class- I(Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Directorate of Empowerment of Schedule Caste, Other Backward Classes and Minorities and Specially Abled, Joint Director, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2013 notified vide this Department Notification No. SJE-B-B(2)-2/2012, dated 16th April, 2013 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or taken under these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (SJ&E).

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"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR CLASS-I (GAZTTED)(SOMSA) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT H.P. DIRECTORATE OF EMPOWERMENT OF SCHEDULED CASTES, OTHER BACKWARD CLASSES, MINORITES & THE SPECIALLY ABLED H.P.

1. Name of Post.—Joint Director, Empowerment of Scheduled Castes, Other Backward Classes, Minorities & the Specially Abled.

2. Number of Post.—01(One).

3. Classification.—Class-I (Gazetted).

4. Scale of pay.—Rs.15600—39100+6600 GP.

5. Whether selection post or Non-selection post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications(s).—Not applicable.

10725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 (b) Desirable Qualification(s).—Not applicable.

8. Where age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promote(s).—Age.—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Not applicable.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by Promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondement/transfer is to made.—By promotion from amongst the Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled having three years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled having five years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any combined as Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled and District Welfare Officer which shall also include essential service of 02 years as Deputy Director, Empowerment of SC,OBC, Minorities & Specially Abled :

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in Tribal/difficult Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of posts available in such areas:

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in vies the administrative exigencies/convenience. Explanation II: For the purpose of proviso (I) supra the "term" Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul &Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area for Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis pargana of Kullu District.

10726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub- Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji tehsil and Kota Patwar Circle of Shillai tehsil in Sirmaur District.

9. Khanyal-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgrah, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog. Silh- Badhwani Hstpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallpar, Mangrah, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. From Sub-Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 kms. from State headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area or home town within the radius of 20 Kms.

of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc services rendered in the feeder post, if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of atleast of three years of that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for Promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to his shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion is the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel10727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh State Non-technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provision of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment& Promotion Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, ad- hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitments.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16 Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power of relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 29 जनवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 215/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

10728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 54/2003 गवास धार गवास 1,2,3,4,5 ि कता 5 919-63-83 उत्तर : महाल गवास द क्षिण : तह0 जुब्बल पूर्व : महाल खशधार प श्चिम ः डी0पी0एफ0 गवास रोहड़ू रोहड़ू शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-215/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-215/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

10729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Forest Division District
1. 54/2003 Gawas Dhar Gawas 1, 2, 3, 4, 5 Kitta 5 919-63-83 North : Muhal Gwas. S outh : Tehsil Jubbal. E ast : Muhal Khashdhar. W est : DPF Gawas. Rohru Rohru Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री पवन कुमार पुत्र नानक चन्द, गांव व डाकघर टिकरीगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा 2. सपना पुत्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव बड़रेई, डाकघर सरदार नगरधाट, तहसील आंवला, जिला बरेली (यू0पी0)।

बनाम

आम जनता/सचिव, ग्राम पंचायत टिकरीगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा।

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में श्री पवन कुमार पुत्र नानक चन्द, गांव व डाकघर टिकरीगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा व सपना पुत्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव बड़रेई, डाकघर सरदार नगरधाट, तहसील आंवला, जिला बरेली (यू0पी0) ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 16-06-2017 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत टिकरीगढ़ को पारित कर दिए जायेंगे। 10730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 आज दिनांक 29-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चतरो राम उर्फ चतर सिंह पुत्र भागणू, गांव गदियाडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फ्रीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री चतरो राम उर्फ चतर सिंह पुत्र भागणू, गांव गदियाडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम चतरो राम उर्फ चतर सिंह दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सिमणी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम चतर सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए मुहाल सिमणी के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम चतरो राम उर्फ चतर सिंह करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Mrs. Deepti Mandhotra (HPAS), Sub Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H.P.)

Ajay Aggarwal s/o Shri Vijay Aggarwal, resident of Village Karian, P.O. Bhadiyan Kothi, Tehsil & District Chamba, H.P.

Versus

General Public

10731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 Proclamation under order 5, rule 20, CPC under section 13(3) of Birth and Death Registration Act,

1969.

Whereas Ajay Aggarwal s/o Shri Vijay Aggarwal, resident of Village Karian, P.O. Bhadiyan Kothi, Tehsil & District Chamba, H.P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his date of birth i.e. 22-04-1987 for entry in the record of Gram Panchayat Karian, Development Block Chamba, Tehsil & District Chamba, H.P. thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Ajay Aggarwal for entry in the records of Gram Panchayat Karian i.e. 22-04-1987, they may file their claim/objections on or before 20-03-2018 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 07-02-2018.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. नील कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, गांव व डा0 दैंण, तह0 बड़सर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 2. पार्वती देवी पुत्री ठाकुर दास, गांव मझगैण, डा0 बजौरा, तह0 व जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 04-05-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 02-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्उल बउड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

------- ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Vaneet Singh s/o Pyar Chand, Vill. & P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Sarika Chauhan d/o Parmod Singh Vill. Jhotari, P.O. Tikochi, Tehsil Mori-Jhotari, Distt. . . प्रार्थी Uttarkashi (Uttarakhand)

बनाम10732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 आम जनता . . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-04-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 24-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Ajay Kumar s/o Sh. Battan Singh, r/o Vill. Morsu Jatyalan, Tappa-Pahalu, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Reecha Kumari d/o Ramesh Chand r/o V. P.O. Aghar, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 20-03-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 02-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह पंजीकरण अधिकारी,

बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Varinder Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Satish Kumar aged 28 years s/o Basant Ram, r/o Village & P. O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

10733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939

2. Vaishali Dhiman aged 18 years d/o Shri Onkar Chand, r/o Village & P.O. Chabutra, .. Applicants. Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

Versus General Public ..Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Satish Kumar aged 28 years s/o Basant Ram, r/o Village & P. O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Vaishali Dhiman aged 18 years d/o Shri Onkar Chand, r/o Village & P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnized their marriage within three months of calender.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-03-2018. The objection received after 06-03-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-01-2018 under my hand and seal of the court.

VARINDER SHARMA (HAS), Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री/श्रीमती Dawa Karmo बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री/श्रीमति Dawa Karmo पुत्र/पत्नी श्री Sither Choephel, निवासी Mcleodganj तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Nyidon का जन्म दिनांक 10-11-1991 को हुआ है परन्तु नगर निगम Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Nyidon का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।ं 10734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 ब अदालत श्री विजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा

तारीख दायरा 06-01-2018 तारीख पेशी 07-03-2018 ऋ 1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी गांव वैदी, डा0 बंडी, तहसील व जिला कांगड़ा 2. सुलेखा कुमारी पुत्री श्री राज कुमार, निवासी गांव मतेहड, डा0 खैरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह पंजीकरण। प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी गांव वैदी, डा0 बंडी, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसका विवाह सुलेखा कुमारी पुत्री श्री राज कुमार, निवासी गांव मतेहड, डा0 खैरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के साथ दिनांक 11-03-2016 को हिन्दु रीति-रिवाज से हुआ था परन्तु अज्ञानतावश यह विवाह ग्राम पंचायत सनौरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 07-03-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 03-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा।

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ब अदालत श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 09-03-2018 केस नं0 : 01/NT/2018/Misc.

श्री गुरदास राम पुत्र श्री माठू राम, निवासी महाल मरेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला . .प्रार्थी कांगडा़ (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : मकफूद-उल-खबर।

नोटिस बनाम :

प्रार्थी श्री गुरदास राम पुत्र श्री माठू राम, निवासी महाल मरेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उनके पिता श्री माठू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल मरेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जो वर्ष 1984 से लापता हैं, को मकफूद-उल-खबर घोषित किया जाकर उनके नाम उक्त महाल में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज किया जाये।10735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 09-03-2018 को असालतन/वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री माठू राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल मरेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) को मकफूद-उल-खबर घोषित किया जाकर उनके नाम उक्त महाल में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 09-03-2018 केस नं0 : 2/NT/2018/Misc.

श्री पैन्चू राम पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी महाल व मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : मकफूद-उल-खबर।

नोटिस बनाम :

प्रार्थी श्री पैन्चू राम पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी महाल व मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उनके भाई श्री सेठू राम पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी महाल व मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जो वर्ष 1989 से लापता है, को मकूफद-उल-खबर घोषित किया जाकर उनके नाम उक्त महाल में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-03-2018 को असालतन/वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री सेठू राम पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी महाल व मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) को मकफूद-उल-खबर घोषित किया जाकर उनके नाम उक्त महाल में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।10736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 श्रीमती देवा जंगमों पत्नी स्व0 श्री गंगा राम, गांव पौवारी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता, ग्राम पौवारी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती देवा जंगमों ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पति स्व0 श्री गंगा राम की मृत्यु दिनांक 07-08-1992 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पौवारी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत पौवारी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पौवारी को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री रघु नंदन पुत्र स्व0 श्री गुरू लाल, गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता, ग्राम कोठी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रघु नंदन ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती देवी की मृत्यु दिनांक 28-12-2016 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।10737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 06/02-01-2018

श्री नूप राम पुत्र टलू राम, निवासी चोहडी, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री नूप राम पुत्र टलू राम, निवासी चोहडी, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके दादा का नाम ग्राम पंचायत थाची के रिकार्ड में धारू दर्ज है, राजस्व विभाग के मुहाल चोहडा बटवाडा के खाता/खतौनी नं0 178/259 में गलती से लोहारु दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर धारू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 08-03-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 5/02-01-2018

श्री भीमें राम पुत्र मंघरू, निवासी सुकेती, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री भीमें राम पुत्र मंघरू, निवासी सुकेती, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत थाचाधार के रिकार्ड में भीमें राम दर्ज है, राजस्व विभाग में गलती से भीमी दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर भीमें राम दर्ज करवाना चाहता है। 10738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 08-03-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री अनिल कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी सतरेहड, डाकघर धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका व उसके पिता का सही नाम अनिल कुमार व रोशन लाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड मुहाल सतरेहड व मढी बनवार में उनका नाम नीटू दर्ज है तथा उसके पिता का नाम मुहाल मढी बनवार में रोशन दर्ज है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व शपथ-पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को इस नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 24-03-2018 को पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Sanjeev Kumar s/o Smt. Savitri Devi w/o Ram Chander, r/o Village Chambi, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi.

2. Smt. Neelma Devi d/o Dhian Singh s/o Hans Raj, r/o Village Manj, P.O. . . Applicants.

Mundkhar,Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H. P.

10739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sanjeev Kumar s/o Smt. Savitri Devi w/o Ram Chander, r/o Village Chambi, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi and Smt. Neelma Devi d/o Dhian Singh s/o Hans Raj, r/o Village Manj, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H. P. (at present wife of Sh. Sanjeev Kumar s/o Smt. Savitri Devi w/o Ram Chander, r/o Village Chambi, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-07-2000 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-03-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 12th day of February, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री हिरा सिंह पुत्र किरपा राम, गांव जावग, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

(1) आम जनता

(2) प्रधान, ग्राम पंचायत जावग-छमरोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला

विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री हिरा सिंह पुत्र किरपा राम, गांव जावग, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के 10740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 फरवरी, 2018/05 फाल्गुन, 1939 जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. हिरा सिंह स्वयं 04-06-1976

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 08-03-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत जावग-छमरोग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 06-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-02-24.242_gazette_2018-24_02_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-02-24.242_gazette_2018-24_02_2018.