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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 249, 06 March 2018

Published 06 March 2018

Gazette no.
249
Gazetteid
249/GAZETTE/2018-06/03/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-03-06.249_gazette_2018-06_03_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th February, 2018

No. 1-73/70-Fin(LA)Vol-7(part)-1505.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Rakesh Kalra, 249-राजपत्र/2018-06-03-2018 (10999) 11000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 Deputy Director (Class-I-Gazetted) Local Audit Department, H.P. to the post of Joint Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of Rs.15600-39100+7800 Grade Pay on regular basis with immediate effect.

Consequent upon the above promotion Shri Rakesh Kalra, is posted in the Resident Audit Scheme, H.P. University, Summer Hill, Shimla-171005 against vacant post. He will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Finance).

_________

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 1st March, 2018

No. 1-73/70-Fin(LA)Vol-7(part)-1543.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Shammi Kumar, Assistant Controller (Class-I-Gazetted) Local Audit Department, H.P. to the post of Deputy Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of Rs.15600-39100+6600 Grade Pay on regular basis with immediate effect.

Consequent upon the above promotion Shri Shammi Kumar, is posted in the Headquarter office of the Local Audit Department, Shimla-171009 against vacant post. He will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Finance).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)143/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है।11001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 13/2010 कुईरू कुईरू 120, 126/1, 131, 132, 134, 136/1, 192/1 ि कता 7 14-23-83 उत्तरः गनेवग द क्षिणः मूलवरी प ूर्वः टिक्करी प श्चिमः कुईरू हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-143/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-143/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of 11002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 13/2010 Kuiru Kuiru 120, 126/1, 131, 132, 134, 136/1, 192/1 K itta 7 14-23-83 North: Ganevag S outh: Mulvari E ast: Tikkari W est: Kuiru Halog Dhami Shimla Shimla

By order, TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 1 फरवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)144/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।11003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर म ें म ुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 14/2010 मधेच मधेच 165 व 861 ि कता- 2 12-32-35 उत्तरः मधेच द क्षिणः छड़ाह प ूर्वः डफावग प श्चिमः मधेच व थनेडी हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-144/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India] .

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-144/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private personsin or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

11004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Muhal /Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 14/2010 Madhech Madhech 165, 861 K itta 2 12-32-35 North: Madhech S outh: Chhadah E ast: Dfavag W est: Madhech & Thanedi Halog Dhami Shimla Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 1 फरवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)145/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ख्या ं नस्ति स ख्या ं वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1 15/2010 घौड बनौन 1026 5-47-50 उत्तरः धयाला व चयावण हलोग धामी शिमला शिमला
11005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939

दक्षिणः बनौन पूर्वः चयावण व बनौन

पश्चिमः धयाला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

__________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-145/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India] .

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No.FFE-B-F(14)-145/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Muhal /Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 15/2010 Ghoud Banoun 1026 5-47-50 North: Dhayala & Chyavan S outh: Banoun E ast: Chyavan & Banoun W est: Dhayala Halog Dhami Shimla Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

11006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)146/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 16/2010 महापूना महापूना 250, 506, 507, 529 ि कता 4 9-10-87 उत्तरः महापूना द क्षिणः (हलोग) धामी प ूर्वः शथोथा प श्चिमः महापूना हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-146/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-146/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule11007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 16/2010 Mahapuna Mahapuna 250, 506, 507, 529 K itta 4 9-10-87 North: Mahapuna S outh: (Halog) Dhami E ast: Shathotha W est: Mahapuna Halog Dhami Shimla Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)-147/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है। 11008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 17/2010 तपाकड़ी तपाकड़ी 227/1, 232, 268 किता 3 5-32-98 उत्तरः रजेटा द क्षिणः तपाकड़ी प ूर्वः बीणू प श्चिमः तपाकड़ी हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-147/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-147/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

11009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 SCHEDULE
Sr. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 17/2010 Tapakadi Tapakadi 227/1, 232, 268 K itta 3 5-32-98 North: Rajeta S outh: Tapakadi E ast: Binu W est: Tapakadi Halog Dhami Shimla Shimla

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests)

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 12-03-2018 मेहर सिंह पुत्र बुगड़ राम, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी।

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता बासो देवी पत्नी बुगड़ राम, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 23-08-2009 को महाल अम्बाड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।11010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

रणजीत सिंह पुत्र शिव राम, निवासी लंजोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल लंजोत, तहसील शाहपुर के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल लंजोत में रणजीत सिंह पुत्र शिव राम के वजाय रणबीर सिंह पुत्र शिव राम दर्ज है, जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम रणजीत सिंह पुत्र शिव राम है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दरुस्ती रणवीर सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र शिव राम से करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 12-03-2018 कमलेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मकड़ोटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोटी।

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता सत्या देवी पत्नी ओम प्रकाश, निवासी मकड़ोटी, तहसील शाहपुर, का देहान्त दिनांक 27-12-2016 को महाल मकड़ोटी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।11011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 12-03-2018 कमलेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मकड़ोटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोटी।

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी बुआ रूकमणी पुत्री चमारू राम, निवासी मकड़ोटी, तहसील शाहपुर, का देहान्त दिनांक 21-04-2016 को महाल मकड़ोटी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बुआ की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 12-03-2018 मंगत राम पुत्र कौडू राम, निवासी ददरोली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश11012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 बनाम 1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मंझग्रां 3. Registrar, Birth & death-cum-CMO, Dharamshala

विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी पोती अनिघ्या ठाकुर पुत्री सुरजीत सिंह, का जन्म दिनांक 27-11-2015 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पोती की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 12-03-2018 पूर्ण चन्द पुत्र किरपा राम, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत रेहलू

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी पत्नी घुरनो देवी का देहान्त दिनांक 29-10-2001 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रेहलू, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकड़ोटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन11013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारो देवी पत्नी रविन्द्र नाथ, निवासी लंजोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल लंजोत, तहसील शाहपुर के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल लंजोत में तारो देवी पत्नी रविन्द्र नाथ के वजाय पारो देवी पत्नी रविन्द्र नाथ दर्ज है, जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम तारो देवी पत्नी रविन्द्र नाथ है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दरुस्ती पारो देवी उपनाम तारो देवी पत्नी रविन्द्र नाथ से करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

हेम राज पुत्र वल राज, निवासी प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम11014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 आम जनता विषय.--महाल पोहाड़ा, तहसील शाहपुर के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल पोहाड़ा में वलराज पुत्र रसीला पुत्र सुन्दर के वजाय बरड़ू राम पुत्र रसीला पुत्र सुन्दर दर्ज है, जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम वलराज पुत्र रसीला दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के सही नाम की दरुस्ती वरड़ू राम उपनाम वलराज पुत्र रसीला पुत्र सुन्दर से करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 14-03-2018 नसीव सिंह पुत्र वलवान सिंह, निवासी मंझग्रां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मंझग्रां 3. Registrar, Birth & death-cum-CMO, Dharamshala

विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी पुत्री सनाया मन्हास का जन्म दिनांक 18-09-2015 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझग्रां के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।11015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कांगड़ा मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी : 13-03-2018 8-2018/नायब तहसीलदार 24-08-2017

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री रवि कुमार, निवसी गांव व डा0 जामनाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम 1954.

प्रार्थिया श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री रवि कुमार, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री अदिक्षा चौधरी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा में आदित्या चौधरी पुत्री रवि कुमार पुत्र कालू दर्ज है जो कि गलत है, जबकि अन्य कागजात में अदिक्षा चौधरी पुत्री रवि कुमार दर्ज है जो सही है। अतः सर्वसाधरण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया की पुत्री का नाम आदित्य चौधरी की बजाए आदित्य चौधरी उर्फ अदिक्षा चौधरी पुत्री रवि कुमार दर्ज करके दरुस्ती की जानी है। यदि इस दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2018 कोे असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 17-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 04-01-1970 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलेही में दर्ज नहीं करवा सका है।11016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 04-01-1970 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र रजनीश का जन्म दिनांक 18-11-1994 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलेही में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त सन्तान की जन्म तिथि 18-11-1994 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।11017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र अविनाश भारती का जन्म दिनांक 02-07-1999 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलेही में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त सन्तान की जन्म तिथि 02-07-1999 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री तरसेम लाल पुत्र श्री बीत राम, निवासी कफटा, डाकघर तॉन्दी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री कु0 मोनिका का जन्म दिनांक 16-01-1997 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलेही में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त सन्तान की जन्म तिथि 16-01-1997 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।11018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 आज दिनांक 21-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश भीमी राम पुत्र बशाखू, निवासी गांव बरमाड़ी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के तहत पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीमी राम पुत्र बशाखू, निवासी गांव बरमाड़ी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र का नाम कृष्ण कुमार व जन्म तिथि दिनांक 03-02-2013 है जिसकी प्रविष्टि गलती से ग्राम पंचायत कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 20-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत कनौन, उप-तहसील सैंज के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश भीमी राम पुत्र बशाखू, निवासी गांव बरमाड़ी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

11019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के तहत पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीमी राम पुत्र बशाखू, निवासी गांव बरमाड़ी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र का नाम ओम प्रकाश व जन्म तिथि दिनांक 07-03-2014 है जिसकी प्रविष्टि गलती से ग्राम पंचायत कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि पंचायत उपरोक्त के रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 20-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत कनौन, उप-तहसील सैंज के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग) सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

23-03-2018 वाद संख्या : तारीख दायरा तारीख पेशी 19/13B of 2018 06-01-2018

. .प्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रविन्द्र दत्त, निवासी कथेड, पटवार सर्कल सोलन शहर-2, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

विषय.--कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।

श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रविन्द्र दत्त, निवासी कथेड, पटवार सर्कल सोलन शहर-2, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख मोहाल कथेड, सोलन, पटवार सर्कल सोलन शहर-2, तहसील व जिला सोलन के खाता खतौनी नं0 79/93, में गलती से कब्जा किरायेदार दर्ज किया गया है जबकि वर्तमान में इस खाता में कोई भी किरायेदार नहीं है तथा न ही कोई कच्चा मकान मौका पर है। प्रार्थी द्वारा कागजात में कब्जा किरायेदारान की प्रविष्टि की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के उपरोक्त कागजात माल में कब्जा किरायेदारान की प्रविष्टि की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत 11020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 आकर पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व रिकार्ड में अपेक्षित दरुस्ती को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Kiran Patial w/o Ashok Mangla, r/o Craigdhu Hills, Longwood, Shimla have changed my name to Divya Mangla after marriage.

DIVYA MANGLA w/o Ashok Mangla,Craigdhu Hills, Longwood, Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-03-06.249_gazette_2018-06_03_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-03-06.249_gazette_2018-06_03_2018.