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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 256, 15 March 2018

Published 15 March 2018

Gazette no.
256
Gazetteid
256/GAZETTE/2018-15/03/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-03-15.256_gazette_2018-15_03_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मार्च, 2018

संख्या EDN(TE)G(6)-1/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कमान्द, तहसील सदर, 256-राजपत्र/2018-15-03-2018 (11197) 11198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी अधोसंरचना विस्तार हेतु निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि का अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर उप-मण्डलाधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नं0 क्षेत्र (बीघा) में
मण्डी सदर कमान्द/393 342/337 04-19-08
335/306 00-10-16
336/306 03-09-14
319/180 03-13-14
320/180 00-15-10
321/180 00-08-00
कुल.. कित्ता-6 13-17-02

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 6th March, 2018

No.TPT-C(9)-8/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP12K to Registering and Licensing11199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 Authority, Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 9th March, 2018

No.TPT-C(9)-3/2017.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the Vehicle No. HP-01A-3192 which is registered in the name of Sh. Tavinder Singh Negi s/o Sh. Kalam Singh Negi, r/o Village Dhanoti, Post Office Tikkar, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax with Penalty w.e.f. 01-04-2010 to till date levied under Section 3 of the Act ibid in public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 20th February, 2018

No.TPT-C(9)-3/2013.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP01-C-0267 which is registered in the name of Sh. Karm Singh s/o Sh. Musaddi Ram, V.P.O Tarella, Tehsil Churah, Distt. Chamba, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax w.e.f. 01-04-2010 to 30-09-2016 levied under Section 3 of the Act ibid in public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

11200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th March, 2018

No. HHC/Admn.16 (13)74-IX.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Priyanka Kumari, Ms. Neerja Sharma, Ms. Ishani, Ms. Manisha Negi, Ms. Chanderkanta, Ms. Deepa Kumari Suman and Ms. Bharti, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th March, 2018

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.— Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-II, Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Mobile Traffic Magistrate, Kangra and Una at Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave period of Sh. Vishal Tiwari, Mobile Traffic Magistrate, Kangra and Una at Dharamshala, H.P. w.e.f. 1-3-2018 to 23-3-2018 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-313/2010.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 57 days commuted leave w.e.f. 17-2-2017 to 14-4-2017 and 51 days earned leave w.e.f. 15-4-2017 to 4-6-2017 in favour of Smt. Divya Jyoti Patial, Civil Judge-cum- JMIC-II, Nalagarh, H.P.

11201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939

Certified that Smt. Divya Jyoti Patial has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Divya Jyoti Patial would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC-II, Nalagarh, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-366/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 23 days earned leave w.e.f. 1-3-2018 to 23-3-2018 in favour of Shri Vishal Tiwari, Mobile Traffic Magistrate, Kangra and Una at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri Vishal Tiwari is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vishal Tiwari would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Kangra and Una at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-376/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 06-12-2017 to 08-12-2017 in favour of Sh. Parth Jain, Civil Judge-cum-JMIC (IV), Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Parth Jain has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Parth Jain would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMIC (IV), Hamirpur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

11202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2018

No. HHC/GAZ/14-227/96-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 05-03-2018 to 09-03-2018 with permission to prefix Sunday falling on 04-03-2018 in favour of Sh. Bahadur Singh, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P. Certified that Sh. Bahadur Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bahadur Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Bilaspur but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2018

No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—11 days earned leave on and with effect from 27-02-2018 to 09-03-2018, with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10-03-2018 and 11-03-2018, is hereby sanctioned, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2018

No. HHC/Admn.3(409)/95-I.—07 days earned leave on and with effect from 03-03-2018 to 09-03-2018, with permission to prefix Gazetted Holiday falling on 02-03-2018 & suffix Second11203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 Saturday and Sunday falling on 10-03-2018 and 11-03-2018, is hereby sanctioned, in favour of Shri Padam Dev Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Padm Dev Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st March, 2018

No. HHC/Estt.3(532)/2002-I.—08 days earned leave on and with effect from 12-03-2018 to 19-03-2018, with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 10-03-2018 and 11-03-2018, is hereby sanctioned, in favour of Shri Subhash Kumar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Subhash Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Kumar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th March, 2018

No. HHC/Estt.3(485)/98-I.—13 days commuted leave on and with effect from 12-02-2018 to 24-02-2018, with permission to suffix Sunday on 25-02-2018, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Khubi Ram Chauhan, Court Master (Retd.) of this Registry.

Certified that Shri Khubi Ram Chauhan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

By order, Sd/- Registrar General.

11204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th March, 2015

No. EDN(TE)A(4)8/2013.—In exercise of the powers conferred under Section 4 of the "Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008" (Act No. 16 of 2008), the Governor, Himachal Pradesh in continuation to this Department's Notification number EDN(TE)A(1)8/2005 dated 25-06-2008 and Notification of even number dated 20-07-2013 is pleased to re-constitute "Admission and Fee Committee" for recommending the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government in respect of the institutions as specified under Section 2 of the said Act 2008 as under :—

1. The Principal Secretary (TE) Chairperson
2. Representative of Finance Department Member
3. The Registrar, HP Technical University, Hamirpur, HP Member
4. The Registrar, HP University, Shimla, HP Member
5. The Regional Officer, AICTE Chandigarh. Member
6. The Director, Higher Education or his representative Member
7. The Dy. Controller (F&A) Department of Technical Education, Sundernagar (Mandi) H.P. Member
8. Representative of HP Private Educational Institutions Regulatory Commission, Shimla-2. Member
9. The Secretary, HP Takniki Shiksha Board, Dharamshala, District Kangra, HP. Member
10. The Director, Technical Education, Sundernagar (Mandi) HP. Member Secretary

The "Admission and Fee Committee" shall abide by the provisions contained under "Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008" (Act No. 16 of 2008) and regulations notified by the State Government from time to time.

All the above members of the Committee are official member as such will not be entitled for any extra honorarium/remuneration for discharging their duties as Member(s) of the Committee. However, all the members including Chairperson shall be entitled for TA/DA as per their entitlement in the official capacity, as notified by the State Government from time to time.

By order, Sd/- Principal Secretary (TE).

11205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री गोविन्द राम पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव सिंहण, डा0 वजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोविन्द राम पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव सिंहण, डा0 वजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम गोपाल पुत्र प्रेम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि ग्राम पंचायत देहुरीधार के परिवार रजिस्टर में इसका नाम गोविन्द राम पुत्र प्रेम चन्द दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसका नाम राजस्व रिकार्ड में गोपाल पुत्र प्रेम चन्द के स्थान पर गोपाल उर्फ गोविन्द राम पुत्र प्रेम चन्द दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव देवगढ़, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि की प्रविष्टि बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव देवगढ़, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत दशाहड़ के रिकार्ड में प्रार्थी के दादा श्री बेलू राम पुत्र देवू, निवासी देवगढ़, डा0 11206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, की मृत्यु तारीख 01-05-2005 ग्राम पंचायत दशाहड़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उसे दर्ज करवाने बारे प्रार्थी के द्वारा दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत दशाहड़ के रिकार्ड में इसके दादा बेलू राम की मृत्यु तारीख 01-05-2005 दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री यान सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम दरुस्त करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री यान सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव शरन डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला़ के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम बबली देवी दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की पुत्री का नाम बबीता देवी आयु 11 साल विद्यालय रिकार्ड में दर्ज है जोकि सही है। इसे दरुस्त करने बारे शपथ-पत्र दिया गया है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम बबली देवी पुत्री यान सिंह के स्थान पर बबीता देवी पुत्री यान सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जाऐगा। आज दिनांक 24-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सैंज, जिला कुल्लू।11207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री लीलू राम पुत्र श्री बोजु राम, निवासी गांव खणीहार, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लीलू राम पुत्र श्री बोजु राम, निवासी गांव खणीहार, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल दशाहड़, पटवार वृत्त बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम लीलामणी दर्ज है जो कि गलत है जबकि ग्राम पंचायत दशाहड़ के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य सभी दस्तावेजों में इसका नाम लीलू राम दर्ज है जोकि सही है। जिसकी दरुस्तीे बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल दशाहड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में लीलामणी के स्थान पर लीलामणि उर्फ लीलू राम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल दशाहड़ पटवार वृत्त बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जाऐगा।

आज दिनांक 24-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री हीरा चन्द पुत्र श्री संगत राम, निवासी शपनील, डा0 अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय सेे गुजारा है कि उसकी पुत्री तेंजिल ठाकुर की जन्म तिथि 19-03-2014 है जो ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। 11208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री तेंजिल ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री गगे राम पुत्र श्री वृखी राम, निवासी फगवानी, डाकघर चकुरठा, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री नंदिनी की जन्म तिथि 19-06-2016 है जो ग्राम पंचायत चकुरठा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री नंदिनी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चकुरठा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी शनाड, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

11209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री श्वेता ठाकुर की जन्म तिथि 17-11-2012 है जो ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री श्वेता ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री उदे राम पुत्र श्री खीमू, निवासी लूहारडा, डाकघर बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी दादी ज्ञानी देवी की मृत्यु तिथि 04-09-1979 को हुई है जो ग्राम पंचायत कंडीधार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी ज्ञानी देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कंडीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।11210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री केसर सिंह पुत्र श्री नूप राम, निवासी भरठीधार, डाकघर तान्दी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 25-5-2015 को श्रीमती सुनीता देवी पुत्री रोशन लाल, गांव ताउली सेरी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी केसर सिंह की पत्नी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री मिने राम पुत्र श्री सूरत राम, निवासी शेलापाणी, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री नीशा देवी की जन्म तिथि 04-02-2015 है जो ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री नीशा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।11211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री भाग सिंह पुत्र श्री जय राम, निवासी डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 24-5-2015 को श्रीमती मैना देवी पुत्री तेज राम, गांव भडोई से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भाग सिंह की पत्नी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तुलसी राम पुत्र श्री अनूप राम, निवासी तान्दी, डाकघर चैथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री त्रिशला देवी की मृत्यु तिथि 15-09-2017 को हुई है जो ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। 11212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री त्रिशला देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी शनाड, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सारिका ठाकुर की जन्म तिथि 03-01-2016 है जो ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सारिका ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री लोत राम पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी डाकघर चैथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

11213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 15-10-2011 को श्रीमती नीलमा देवी पुत्री मान दास, गांव धवेहड से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लोत राम की पत्नी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दुर्गा दत्त, निवासी थमेऊली, डाकघर पलाहच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कनिष्का शर्मा की जन्म तिथि 15-01-2015 है जो ग्राम पंचायत पलाहच के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री कनिष्का शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलाहच के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री भूपेन्दर सिंह पुत्र श्री उतम राम, निवासी डाकघर तान्दी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

11214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 26-06-2014 को श्रीमती गंगा देवी पुत्री कुर्मी दत, गांव टधियार से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भूपेन्दर सिंह की पत्नी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री दिवान चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी कनौन, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री साया ठाकुर की जन्म तिथि 03-03-2013 है जो ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री साया ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-03-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-03-15.256_gazette_2018-15_03_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-03-15.256_gazette_2018-15_03_2018.