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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 257, 16 March 2018

Published 16 March 2018

Gazette no.
257
Gazetteid
257/GAZETTE/2018-16/03/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-03-16.257_gazette_2018-16_03_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th March, 2018

No. STE-E(3)-10/2017-Pt-I .—Whereas the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification G.S.R. 1203(E) dated 26th September, 2017 has framed Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017;

257-राजपत्र/2018-16-03-2018 (11215) 11216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 And whereas in pursuance of the Rules ibid, the Government of Himachal Pradesh, Department of Environment, Science & Technology has constituted the Himachal Pradesh State Wetlands Authority (HPSWA) vide this department's notification of even number dated 7th December, 2017 as per provisions contained in Rule 5 of the Rules ibid;

And whereas the Expert members to the Himachal Pradesh State Wetlands Authority are to be nominated and notified as yet;

And therefore, as per provisions contained in Rule 5(xvii) of the Rules ibid and in continuation to this department notification No. STE-E(3)-10/2017-Part-I dated 7th November, 2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following Expert members to the Himachal Pradesh State Wetlands Authority (HPSWA) for the period of three years with immediate effect :—

1. Dr. S. Kaul, Former Advisor, Wetlands, Member-Secretary, National Wetland Authority, MOEF, GOI, resident of Shimla.

2. Dr. R. K. Sood, Former Joint Member-Secretary, H.P. State Council for Science, Technology & Environment, Shimla-9, resident of VPO Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P.

3. Dr. Ainul Hussain, Scientist G, Wildlife Institute of India, Dehradun.

4. Dr. Suhas Khobragade, Scientist F, National Institute of Hydrology, Roorkee.

5. Dr. Gurcharan Singh, Retired Director (Fisheries), resident of VPO Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Env., Science & Tech.).

__________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 5 मार्च, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)58/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बडोल/172, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में गेहड़वीं-थुराण सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।11217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा में)
बिलासपुर झण्डुता बडोल/172 183/149/2/1 0-15
कुल जोड़. . कित्ता-1 0-15

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

---------

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th March, 2018

No. PBW(B)F(7)3/2009-II.—In continuation of this department's notification of even number dated 3rd March, 2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the 'Baroh Jandrah Tikka Talli Dolla Kardiana Lagru Seorballa Nahallian Khundian road' in District Kangra having a length of 49.400 km as Major District Road no. 93 at Sl. no. 84. Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 4010.870 kms.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

--------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)76/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः दतोवाल, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21, पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 11218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बीघा मे ं ं )
1 2 3 4 5
सोलन नालागढ़ दतोवाल 218/1 2-1
199/1 0-9
197 0-15
195/1 0-10
192/1 1-2
191/1 0-4
186/1 0-8
934/184/1 0-8
1242/182 0-1
1243/182 0-4
1244/182 0-2
181 0-1
1239/180/1 0-3
1240/180/1 0-3
1241/180/1 0-1
1334/379/1 0-12
1335/379/1 0-2
377 1-14
372/1 0-6
780/374/1 0-13
418/1 0-2
420/1 0-4
421/1 0-4
422/1 0-16
1 2 3 4 5
419/1 0-2
958/423 कम अज बिस्वा
959/423 0-1
960/423 0-1
961/423 0-2
881/725 0-2
882/725 0-1
894/726 0-1
892/726 0-1
1005/890/726/1 0-1
1006/890/726/1 0-2
1488/1086/1007/890/726/1 0-3
1490/1086/1007/890/726/1 0-3
1489/1086/1007/890/1 0-2
1084/1007/890/726/1 0-1
889/726/1 0-2
888/726/1 0-12
887/726/1 0-1
886/726/1 0-1
885/726/1 0-1
884/726/1 0-2
878/705 0-3
879/705 0-1
880/705 0-4
808/704 0-1
1068/809/704 0-3
1067/809/704 0-6
810/704 0-3
873/698 0-5
872/698/1 0-3
871/698/1 0-2
870/698/1 0-5
804/695 0-3
691 0-6
801/694 0-1
802/694/1 0-4
868/690 0-1
869/690 0-6
683/9/1 0-2
682/1 0-3
681/1 0-2
791/680/1 0-2
792/680/1 0-00-10
793/680/1 0-1
669/1 0-11
668/1 0-5
670/1 0-3
667/1 0-4
948/280/1 0-3
275 0-9
256/2 0-4
255/1 0-6
1027/240 0-7
1026/240 0-2
743/1 0-13
743/2 0-3
1453/1012/821/740/1 0-1
1454/1012/821/740/1 0-3
1462/1100/821/740/1 0-1
1463/1100/821/740/1 0-1
1097/820/740/1 0-1
1111/817/740/1 0-1
1113/818/740/1 0-1
819/740/1 0-5
913/737/1 0-00-08
909/735/1 0-2
910/735/1 0-2
907/733 0-5
905/730/1 0-8
1089/899/729/1 0-13
1087/899/729/1 0-3
897/729/1 0-4
900/729/1 0-16
837/359/1 0-1
1425/839/360/1 0-2
1431/839/360/1 0-1
1430/839/360/1 0-1
1314/366/1 0-5
335 0-11
334/1 0-11
331/1 0-13
1783/330/1 0-3
1784/330/1 0-1
1785/330/1 0-2
1782/330/1 0-2
327/1 0-2
1931/325/1 0-2
1121/1038/296/1 0-2
1120/1038/296/1 0-2
1119/1038/296/1 0-2
1034/295/1 0-2
1035/295/1 0-2
1036/295/1 0-2
1037/295/1 0-2
949/280/1 0-2
1746/680/1 0-1
1747/680/1 0-1
1748/680/1 0-1
1749/680/1 0-00-06
1750/795/680/1 0-1
1751/795/680/1 0-1
1752/795/680/1 0-00-16
833/238/1 0-6
कित्ता.. 127 27-17-0
11220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 11222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th March, 2018

No. PBW(A)-A(1)-2/2009-Loose.—The Himachal Pradesh Public Works Department has established Special Land Acquisition Units for expeditious and timely acquisition of land for various Road projects which have been sanctioned by the Central Government for the State of Himachal Pradesh e.g. Four laning and National Highway roads. In context of these projects, HPPWD would engage experienced eligible retired revenue officer or working in the Revenue Department of the State and are on the verge of retirement, as Competent Authority for Land Acquisition (CALA) in the Special Land Acquisition Units.

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the constitution of the following committee to screen & select suitable candidates as Competent Authority for Land Acquisition (CALA):

(1) Addl. Chief Secretary (PW) to the Govt. of HP Chairman (2) Pr. Secretary (Revenue) to the Govt. of HP Member (3) Pr. Secretary (Personnel) to the Govt. of HP Member (4) Divisional Commissioner, Shimla Division Member (5) Consultant Land Acquisition & Coordination-cum- Secretary Social Development Officer HPRIDC.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

11223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मार्च, 2018

संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ(5) 2/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दधोल खुर्द, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) को चौड़ा करने व पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा में)
बिलासपुर भराडी दधोल खुर्द 341/2/1 0-07
448/339/2/1 0-01
448/339/2/2 0-05
448/339/2/3 0-04
448/339/2/4 0-02
448/339/2/6/1 0-04
448/339/2/11/1 0-01
448/339/2/12 0-01
कुल कित्ता.. 8 1-05

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।11224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मार्च, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 23/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बरयुडी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में मरयोग-कोटला-बरयुडी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शि0 क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सिरमौर पच्छाद, बरयुडी 448/10/1 0-11
449/10/1 0-12
451/19/1 1-10
507/22/1 0-5
463/413/1 0-13
कुल जोड़ . . कित्ता-5 3-11

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th March, 2018

No. TSM-A(4)-1/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Board of Directors of the Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. and to nominate the following as Directors on its Board of Directors with immediate effect as under :—

11225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 1. Chief Minister, H.P. . . Chairman

Official Directors:

1. Chief Secretary

2. ACS/Pr. Secretary to Chief Minister

3. ACS/Pr. Secretary (Finance)

4. ACS/Pr. Secretary (Tourism & CA)

5. Commissioner/Director, Tourism & CA

6. Managing Director, HPTDC

The nomination of remaining Director(s) either official or nonofficial on Board of Directors will be notified in due course of time.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : तकसीम भूमि।

श्री बलदेव राज पुत्र श्री तारा चन्द पुत्र श्री जिन्दर, निवासी राजा बाग, 2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रूणकू पुत्र श्री सुरजन, निवासी गांव नागावाड़ी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी।

बनाम

श्री गिरधारी लाल बगैरा पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव नागावाड़ी, तहसील नूरपुर प्रतिवादी। विषय :--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 47, खतौनी नं0 64, खसरा नम्बरान किाा 12, रकबा तादादी 1-48-41 है0 मी0, वाक्या महाल नागावाड़ी, मौजा छतरोली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

राजपत्र इश्तहार बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री बलदेव राज बगैरा श्री पुत्र तारा चन्द, निवासी गांव राजा बाग, तहसील नूरपुर ने गुजार रखा है। उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम प्रतिवादी नं0 1. गिरधारी लाल पुत्र व 2. सरोज कुमारी पुत्री दीना नाथ, 3. तारो देवी पत्नी स्व0 श्री राम सरन, 4. गौरव, 5. शालनी पुत्री, 6. चन्द्रकांता पत्नी रामेश्वर सिंह प्रतिवादी, नं0 7. रछपाल सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किये गये थे परन्तु उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3, 4 ता नं0 7 व 9 को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु इस अदालत में दिनांक 26-03-2018 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी करें। गैर-हाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 11226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 आज दिनांक 01-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन ठाकुर तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/T/2018/Misc.

तारीख पेशी : 05-04-2018 श्री करतार सिंह पुत्र श्री सूंका राम, निवासी गांव घरलाहड़, डाकघर एवं तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री करतार सिंह पुत्र श्री सूंका राम, निवासी गांव घरलाहड़, डाकघर एवं तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपने भतीजे श्री होशियार सिंह पुत्र स्व0 श्री बिशम्बर सिंह की जन्म तिथि 15-04-1972 लिखी है।उक्त जन्म तिथि कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत खुण्डियां के रिकार्ड में दर्ज न हुई है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा स्व0 श्री बिशम्बर सिंह पुत्र सूंका राम के पुत्र होशियार सिंह, निवासी गांव घरलाहड़, डाकघर एवं तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 15-04-1972 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन ठाकुर, तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।11227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 ब अदालत श्री पवन ठाकुर तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/T/2018/Misc.

तारीख पेशी : 05-04-2018 श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपने लड़के विरेन्द्र कुमार की आयु 15-12-1982 लिखी है। उक्त जन्म तिथि कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत थिल के रिकार्ड में दर्ज न हुई है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह के लड़के विरेन्द्र कुमार पुत्र निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 15-12-1982 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन ठाकुर तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन ठाकुर तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/T/2018/Misc.

तारीख पेशी : 05-04-2018 श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम11228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 आम जनता उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपनी लड़की प्रवीण कुमारी की आयु 26-12-1977 लिखी है। उक्त जन्म तिथि कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत थिल के रिकार्ड में दर्ज न हुई है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह की लड़की प्रवीण कुमारी निवासी गांव चलोई़, डाकघर थिल की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 26-12-1977 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन ठाकुर तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/NT/2018/Misc.

तारीख पेशी : 27-03-2018 श्री राम कुमार पुत्र श्री जौन्डा राम, निवासी गांव जमूला, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री राम कुमार पुत्र श्री जौन्डा राम, निवासी गांव जमूला, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा जन्म दिनांक 09-10-1978 को गांव जमूला, डाकघर डोला खरियाना में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत डोला खरियाना के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।11229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 27-03-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री राम कुमार पुत्र श्री जौन्डा राम, निवासी गांव जमूला, डाकघर डोला खरियाना, की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 09-10-1978 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत डोला खरियाना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सुशील शर्मा बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र.-जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्री सुशील शर्मा पुत्र श्री रत्न चन्द, निवासी घियाणा ख्ुार्द, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके चाचा के पुत्र का नाम सोहन लाल की मृत्यु दिनांक 04-05-2002 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत झियोल में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत करने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियो सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सोहन लाल की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-03-2018 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक ---------- को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 104/R-II

तारीख पेशी : 28-03-2018

सुनीता कुमारी

बनाम11230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 सर्वसाधारण एवं आम जनता प्रार्थना-पत्र.-अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सुनीता कुमारी पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी गांव पद्दर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पति अवतार सिंह पुत्र नारायण दास, निवासी गांव घिरथोली, डाकघर पद्दर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का देहान्त दिनांक 07-09-2011 को गांव घिरथोली, डाकघर पद्दर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत पद्दर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल के अभिलेख में उसका नाम दर्ज न हैे।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2018 को 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा अवतार सिंह की मृत्यु पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जुगल किशोर पुत्र श्री साधु राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या 149/18

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जुगल किशोर पुत्र श्री साधु राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री निधि की जन्म तिथि 04-10-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत जामनीवाला में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 04-10-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को निधि की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-03-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त निधि की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।11231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 आज दिनांक 28-02-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम जतन पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 148/18

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम जतन पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री आशा देवी की जन्म तिथि 14-02-1999 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 14-02-1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आशा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-03-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त आशा देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-02-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।11232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-03-16.257_gazette_2018-16_03_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-03-16.257_gazette_2018-16_03_2018.