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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 27, 08 May 2018

Published 08 May 2018

Gazette no.
27
Gazetteid
27/GAZETTE/2018-08/05/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-05-08.27_gazette_2018-08_05_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 8 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 मई, .2018

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-11/2015-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 27-राजपत्र/2018-08-05-2018 (1093) 1094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलक्टर कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
कांगड़ा न ूरपुर डन्न्ाी खास 612/1 0-00-61
645/1 0-00-48
648/1 0-00-57
649/1 0-00-59
650/1 0-00-62
650/1/1 0-00-88
960/1 0-00-35
958 0-02-71
943/1 0-03-57
946/1 0-03-92
981/1 0-01-44
979/1 0-01-53
980/1 0-02-74
1578/982/1 0-02-72
1578/982/2 0-00-03
977/1 0-01-30
995 0-01-98
1003 0-01-78
994/1 0-01-41
993/1 0-00-02
991/1 0-01-72
1586/1008/1 0-04-77
1538/822/1 0-04-05
783/1 0-03-98
825/1 0-01-26
826/1 0-01-55
1731/775/1 0-00-24
1730/775/1 0-03-06
778/1 0-00-18
777/1 0-00-32
776/1 0-00-42
772/1 0-00-88
429/1 0-00-24
770/1 0-01-66
425/1/1 0-00-13
424/1 0-00-24
422/1 0-03-97
419 0-00-36
418 0-00-28
417/1 0-00-33
420/1 0-00-18
416/1 0-00-64
413/1 0-00-85
411/1 0-01-90
410/1 0-05-00
407/1 001-60
1002/1 0-04-44
1001/1 0-00-64
999/1 002-00
1374/1 0-01-65
1376/1 0-02-42
1377/1 0-01-32
1379/1 0-01-56
483/1/1 0-01-90
484/1 0-00-69
484/1/1 0-01-99
483/1 0-00-33
486/1/1 0-00-75
218/1 0-02-33
221/1 0-00-92
654 0-03-37
1727/769 0-07-36
1726/769 0-12-62
1728/769 0-07-88
1729/769 0-09-39
किता- 65 1-32-62 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 475/1 0-01-10
ठहेड़ मौजा न्यर स्नोह 476/1 0-01-38
484/1 0-06-90
843/715/452/1 0-00-90
482/1 0-01-40
463/1 0-03-10
460/1 0-00-65
458/1 0-00-62
459/1 0-01-85
398/1 0-00-71
709/399/1 0-01-12
397/1 0-00-60
482/1 0-01-40
394/1 0-09-07
किता-14 0-31-82 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 535/1 0-00-36
सोगट मौजा डन्न्ाी 539/1 0-05-88
537/1 0-01-10
593/296/1 0-01-70
591/295/1 0-00-48
627/595/297/1 0-00-60
628/595/297/1 0-01-68
309/1 0-02-10
311/1 0-00-81
316/1 0-01-94
335/1 0-01-49
335/2 0-00-06
332/1 0-01-35
329/1 0-00-08
328/1 0-00-78
388/1 0-01-05
385/1 0-00-85
383/1 0-00-68
64/1 0-00-09
65/1 0-02-71
66/1 0-00-44
67/1 0-00-64
578/61/1 0-00-30
60 0-00-36
59/1 0-01-52
572/48 0-05-02
574/48/1/1 0-03-16
51/1 0-00-16
2/1 0-02-47
545/3/1 0-00-47
546/3/1 0-02-00
549/4/1 0-02-44
165/1 0-03-62
166/1 0-08-88
161/1 0-02-95
157/1 0-01-40
किता-36 0-61-62 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 684/1 0-00-82
मैहला मौजा न्याड़ स्नोह 683/1 0-00-61
685/1 0-00-31
682/1 0-00-75
686/1 0-00-73
690/1 0-00-58
691/1 0-00-65
695/1 0-01-08
696/1 0-00-81
698/1 0-03-36
699/1 0-02-48
701/1 0-02-35
729/84/1 0-01-55
82/1 0-01-50
702/1 0-00-16
किता-15 0-17-74 हैक्टेयर
कांगड़ा नूरपुर गांव 369/1 0-00-84
न्याड़ मौजा न्याड़ स्नोह 372/1 0-01-75
373 0-01-66
374/1 0-02-29
667/377/1 0-00-05
666/377/1 0-00-04
669/377/1 0-00-21
668/377/1 0-00-58
378/1 0-02-00
384/1 0-01-15
444/1 0-02-10
445/1 0-00-94
447/1 0-02-25
448/1 0-01-21
452/1 0-03-20
476/1 0-03-02
479/1 0-03-52
481/1 0-00-22
519/1 0-03-19
228/1 0-05-68
230/1 0-00-40
231/1 0-04-93
613/234/1 0-03-25
किता-23 0-44-48 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 233/1 0-04-65
छौ मौजा खुखेड़ खवाड़ा 236/1 0-01-45
237/1 0-01-73
230/1 0-02-89
229/1 0-00-37
220/1 0-00-60
223/1 0-02-97
222/1 0-01-31
200/1 0-00-15
199/1 0-00-06
197/1 0-02-95
109/1 0-00-53
110/1/1 0-00-80
108/1 0-02-03
95 0-03-26
94/1 0-00-65
93 0-01-30
362/1 0-06-80
359/1 0-00-93
358/1 0-01-04
365/1 0-01-54
366/1 0-01-00
367/1 0-00-33
किता-23 0-41-34 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 199/1 0-02-15
फंगोता मौजा ठैहड़ 193 0-01-47
263/1 0-00-59
258/1 0-00-52
259/1 0-03-07
किता-5 0-07-80 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 183/1 0-03-06
गमेल मौजा डन्नी 188/1 0-01-78
226/191/1 0-02-28
227/191/1 0-08-61
किता-4 0-15-73 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 10/1 0-03-16
ग्तला मौजा ठेहड़ 9/1 0-01-32
8/1 0-02-37
7/1 0-00-99
457/24/1 0-01-08
25/1 0-00-50
26/1 0-00-60
27/1 0-00-60
29/1 0-01-07
48/1 0-01-32
47/1 0-01-44
46/1 0-00-73
44/1 0-01-08
43/1 0-02-51
42/1 0-00-15
102/1 0-00-25
101/1 0-02-40
100/1 0-02-52
99/1 0-00-58
97/1 0-03-11
94/1 0-01-26
114/1 0-00-17
116/1 0-00-80
117/1 0-02-22
119/1 0-00-45
118/1 0-01-98
156/1 0-03-00
171/1 0-00-36
214/1 0-02-88
218/1 0-00-34
242/1 0-03-64
241/1 0-00-75
किता-32 0-44-34 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 40/1 0-00-84
मलकवाल मौजा खुखेड़ 36/1 0-00-50
खुवाड़ा 35/1 0-01-56
97/34/1 0-01-20
96/34/1 0-00-24
33 0-00-52
32 0-00-80
17/1/1 0-01-77
17/2/1 0-02-26
किता-9 0-09-69 हैक्टेयर
कांगड़ा न ूरपुर गांव 850/1 0-00-54
खुआड़ा मोजा 839/1 0-01-97
खुखेड़ खुआड़ा 838/1 0-01-08
837/1 0-01-93
836/1 0-02-81
845/1 0-00-64
832/1 0-00-65
834/1 0-04-05
824/1 0-02-22
819/1 0-02-07
818 0-00-48
813/1 0-02-08
805/1 0-01-45
800/1 0-01-69
796/1 0-03-01
795/1 0-03-47
836/2 0-00-10
825/1 0-00-09
792/1 0-04-08
791/1 0-03-24
751/1 0-00-56
752/1 0-01-35
764/1 0-00-13
763/1 0-01-67
755/1 0-00-86
756/1 0-02-12
713/1 0-05-20
712/1 0-01-85
680/1 0-00-44
666/1 0-07-43
666/1 0-02-47
668/1 0-00-93
667/1 0-00-28
669/1 0-01-09
670/1 0-00-77
671/1 0-00-90
672/1 0-01-00
305/1 0-00-80
304/1 0-01-54
303/1 0-00-28
302/1 0-00-35
299 0-08-66
किता-42 0-78-33 हैक्टेयर
1096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 1098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 1100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 1102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 1104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम (2017 का अधिनियम सं0 10)े की धारा 3 तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा1105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 के अधिक्रमण में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त और नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्या 1 के अधीन उनके पदनाम द्वारा यथावर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन स्तम्भ 2 के अधीन यथा वर्णित पदनाम से अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करते हैंंः-

हिमाचल प्र्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुुक्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुुक्त अधिकारी
स्तम्भ संंख्या (1) स्तम्भ संंख्या (2)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-I
स ंयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-II
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का संयुक्त आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त
आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी

2. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of NOTIFICATION NO. 2/2017- STATE TAX dated 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide No. EXN- F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, is pleased to appoint the officers/officials, mentioned by their designation under column 2 of the table given below, appointed under the Himachal 1106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 Pradesh Value Added Tax Act, 2005 as the officers with their designation as mentioned under column 2 of the said table under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017:—

Officers appointed under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 Officers appointed under Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017
Column No. 1 Column No. 2
Excise and Taxation Commissioner Commissioner of State Taxes and Excise
Additional Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-I.
Joint Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-II.
Deputy Excise and Taxation Commissioner Joint Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner of State Taxes and Excise.
Excise and Taxation Officer Assistant Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Officer State Taxes and Excise Officer
Excise and Taxation Inspector Assistant State Taxes and Excise Officer

2. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं0 12)े की धारा 3 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामों से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

विद्यमान पदनाम नए पदनाम
स्तम्भ संख्या (1) स्तम्भ संंख्या (2)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-I
स ंयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-II
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का संयुक्त आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त
आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials to carry out the purposes of this Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

Existing Designation New Designation
Column No. 1 Column No. 2
Excise and Taxation Commissioner Commissioner of State Taxes and Excise
Additional Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Tax and Excise, Gr.-I.
Joint Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Tax and Excise, Gr.-II.
Deputy Excise and Taxation Commissioner Joint Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner of State Taxes and Excise
Excise and Taxation Officer Assistant Commissioner of State Taxes and Excise.
Assistant Excise and Taxation Officer State Taxes and Excise Officer
Excise and Taxation Inspector Assistant State Taxes and Excise Officer
1108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0 ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16)े की धारा 7 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

विद्यमान पदनाम नए पदनाम
स्तम्भ संख्या (1) स्तम्भ संख्या (2)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-I
स ंयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-II
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का संयुक्त आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त
आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी

2. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे। 3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Himachal Pradesh Certain Goods Carried by Road Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

Existing Designation New Designation
Column No. 1 Column No. 2
Excise and Taxation Commissioner Commissioner of State Taxes and Excise
Additional Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-I
Joint Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-II
Deputy Excise and Taxation Commissioner Joint Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner of State Taxes and Excise
Excise and Taxation Officer Assistant Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Officer State Taxes and Excise Officer
Excise and Taxation Inspector Assistant State Taxes and Excise Officer
1110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Certain Goods Carried by Road Act, 1999 and Rules, Notifications and Orders made there under, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0 ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15)े की धारा 7 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

विद्यमान पदनाम नए पदनाम
स्तम्भ संंख्या (1) स्तम्भ संंख्या (2)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-I
स ंयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-II
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का संयुक्त आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त
आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
1111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाआें और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

Existing Designation New Designation
Column No. 1 Column No. 2
Excise and Taxation Commissioner Commissioner of State Taxes and Excise
Additional Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-I.
Joint Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-II.
Deputy Excise and Taxation Commissioner Joint Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner of State Taxes and Excise
Excise and Taxation Officer Assistant Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Officer State Taxes and Excise Officer
Excise and Taxation Inspector Assistant State Taxes and Excise Officer

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of the above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0 ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33)े की धारा 6 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

विद्यमान पदनाम नए पदनाम
स्तम्भ संंख्या (1) स्तम्भ संंख्या (2)
आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-I
स ंयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड-II
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का संयुक्त आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का उप आयुक्त
आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी का सहायक आयुक्त
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
1113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

2. हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

Existing Designation New Designation
Column No. 1 Column No. 2
Excise and Taxation Commissioner Commissioner of State Taxes and Excise
Additional Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-I.
Joint Excise and Taxation Commissioner Additional Commissioner of State Taxes and Excise, Gr.-II.
Deputy Excise and Taxation Commissioner Joint Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner of State Taxes and Excise
Excise and Taxation Officer Assistant Commissioner of State Taxes and Excise
Assistant Excise and Taxation Officer State Taxes and Excise Officer
Excise and Taxation Inspector Assistant State Taxes and Excise Officer

1114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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ब अदालत जनाब श्री ज्ञान चन्द भारद्वाज, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /तह0/2018 तारीख पेशी : 21-05-2018 श्री अली हुसैन, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अली हुसैन पुत्र श्री नूर माही, निवासी मलाल, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता नूर माही की मृत्यु तिथि 28-02-2009 को गांव मलाल, डा0 भोग्रवां, तहसील इंदौ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) में हुई थी । परन्तु प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भोग्रवां के अभिलेख में दर्ज ना करवाई हुई है । यह कि अब प्रार्थी अपने पिता नूर माही की मृत्यु की तिथि 28-02-2009 ग्राम पंचायत भोग्रवां के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बंधित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दे। कोई एतराज न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

सीता राम बनाम आम जनता दरख्वासत जेरे धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सीता राम पुत्र सन्त राम, वासी हलेड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाई गई है। अब दर्ज करवाना चाहता है उसकी पत्नी की मुत्यु तिथि 22-07-1986 है तथा निर्मला देवी की मृत्यु गांव हलेड़ में हुई है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 22-05-2018 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा निर्मला देवी की मृत्यु तिथि 22-07-1986 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

दिनांक 21-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

यशपाल सिंह बनाम आम जनता दरख्वासत जेरे धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री यशपाल सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह, वासी नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अर्पिता ठाकुर की जन्म तिथि पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाई गई है। अब दर्ज करवाना चाहता है उसकी पुत्री की जन्म तिथि 23-09-2016 है तथा अर्पिता ठाकुर का जन्म गांव नारी में हुआ है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 22-05-2018 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा अर्पिता ठाकुर पुत्री यशपाल सिंह की जन्म तिथि 23-09-2016 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

दिनांक 21-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 ब अदालत श्री पवन ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/2018/Misc.

तारीख पेशी : 22-05-2018 श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, निवासी गांव पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, निवासी गांव पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसने अपनी लड़की अनिका ठाकुर की जन्म तिथि दिनांक 22-05-2014 को लिखी है उक्त जन्म तिथि कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पीहडी के रिकार्ड में दर्ज न हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी, के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री बख्शी राम की पुत्री अनिका ठाकुर, निवासी गांव पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 22-05-2014 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : .........2018

तारीख पेशी : 28-05-2018 श्रीमती स्वर्णलता पत्नी सूंका राम, वासी गांव फगूडता, डाकघर स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।1117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 प्रार्थी श्रीमती स्वर्णलता पत्नी सूंका राम, वासी गांव फगूडता, डाकघर स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसकी पुत्री शिवानी डढवाल का देहान्त दिनांक 14-01-2018 को गांव फगूडता, ग्राम पंचायत स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत स्नहूं को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत शिवानी डढवाल पुत्री सूंका राम की मृत्यु तिथि 14-01-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-05-2018 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शिवानी डढवाल पुत्री सूंका राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत स्नहूं को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-04-2018 को जारी हुआ। मोहर।

मुकन्द लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : .........2018

तारीख पेशी : 28-05-2018 श्रीमती रीता देवी पत्नी रणजीत सिंह, वासी गांव फगूडता, डाकघर स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्रीमती रीता देवी पत्नी रणजीत सिंह, वासी गांव फगूडता, डाकघर स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसकी पुत्री कोमल का देहान्त दिनांक 14-01-2018 को गांव फगूडता, ग्राम पंचायत स्नहूं, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत स्नेहूं को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत कोमल पुत्री रणजीत सिंह की मृत्यु तिथि 14-01-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-05-2018 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी 1118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कोमल पुत्री रणजीत सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत स्नहूं को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-04-2018 को जारी हुआ। मोहर।

मुकन्द लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

, मिसल नं0 : 01/2018

तारीख पेशी : 28-04-2018 श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव व डाकघर मलाहडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव व डाकघर मलाहडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी लड़की आरोही का जन्म दिनांक 22-12-2015 को गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मलाहडी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव व डाकघर मलाहडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के लड़की आरोही की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम भूमि

केस नं0 25/17/ता श्री औंकार सिंह पुत्र डुमणू पुत्र जीतू, निवासी गांव भटोली लम्बियां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा

बनाम

श्री रमेश चन्द बगैरा पुत्र श्री लक्षमीधर, निवासी गांव भटोली लम्बियां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा

विषय :--प्रार्थना-पत्र भूमि खाता व 40, खतौनी नं0 54, खसरा नम्बरान 295/32-305/57 -311/ 76-315/77-322/145, कित्ता 5 रकबा तादादी 00-44-65 है0 मी0, वाक्या महाल भटोली बिलयां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र श्री औंकार सिंह पुत्र डुमणू पुत्र जीतू, निवासी गांव भटोली लम्बियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ने गुजार रखा है। उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम प्रतिवादी नं0 4. श्रीमती प्रवीनलता के वारसन दिशान्त व सानियां पुत्रियां प्रवीनलता पुत्री चुनी लाल को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किये गये थे परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26-05-2018 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी करें। गैर-हाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : तकसीम भूमि

केस नं0 25/17/ता श्री औंकार सिंह पुत्र डुमणू पुत्र जीतू, निवासी गांव भटोली लम्बियां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा

बनाम

श्री रमेश चन्द बगैरा पुत्र श्री लक्षमीधर, निवासी गांव भटोली लम्बियां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा

विषय :--प्रार्थना-पत्र भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भूराजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 70, खतौनी नं0 141-142-143, खसरा नम्बरान 18/21-22/310-619, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-42-30 है0 मी0, वाक्या महाल भटोली लम्बियां, मौजा माजरा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र श्री औंकार सिंह पुत्र डुमणू पुत्र जीतू, निवासी गांव भटोली लम्बियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ने गुजार रखा है। उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम प्रतिवादी नं0 11. मनोरमा देवी, नं0 12. सुषमा देवी 1120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 पुत्रियां भुरो देवी पुत्री जगता को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किये गये थे परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः प्रतिवादीगण नं0 11 व 12 को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26-05-2018 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी करें। गैर-हाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

देवकली पत्नी स्व0 श्री राजा राम, निवासी किमचा, डाकघर कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में देवकली पत्नी स्व0 श्री राजा राम, निवासी किमचा, डाकघर कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पुत्री कुमता की मृत्यु दिनांक 01-10-1991 को हो चुकी है। उसका नाम अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं काट सकी हूं, और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत कुशवा में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि काटने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी कुमता पुत्री देवकली का नाम ग्राम पंचायत कुशवा में काटने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त कुमता का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुशवा में काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत कुशवा को नाम एवं मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 देवकली पत्नी स्व0 श्री राजा राम, निवासी किमचा, डाकघर कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में देवकली पत्नी स्व0 श्री राजा राम, निवासी किमचा, डाकघर कुशवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पुत्री राम कुमारी का जन्म दिनांक 01-10-1980 को हुआ है। उसका नाम अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं हो सका है, और जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत कुशवा में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी राम कुमारी पुत्री देवकली का नाम ग्राम पंचायत कुशवा में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त राम कुमारी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुशवा में काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत कुशवा को नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . वादी। लायक राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी कथांडा फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में लायक राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी कथांडा फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी दादी श्रीमती रूपू देवी की मृत्यु दिनांक 06-09-2016 को हो चुकी है। जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत निरमण्ड में उसके परिवार रजिस्टर से काटने का अनुरोध कर रखा है। 1122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी रूपू देवी पत्नी श्री मंगत राम का नाम ग्राम पंचायत निरमण्ड से काटने में किसी को किसी प्रकार का एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम ग्राम पंचायत निरमण्ड से काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत निरमण्ड को पंजीकृत नाम काटनेे के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . वादी। कलावती पुत्री श्री प्रेम सुख, निवासी बरगुडीधार, डाकघर सरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में कलावती पुत्री श्री प्रेम सुख, निवासी बरगुडीधार, डाकघर सरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पुत्री रेशमिता का जन्म दिनांक 28-11-2014 को हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं हो सका है, और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत सरगा में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी रेशमिता पुत्री कलावती का नाम ग्राम पंचायत सरगा में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त रेशमिता का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरगा में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत सरगा को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रकाश पुत्र घुंमी राम, निवासी ढरोपा, डाकघर कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रकाश पुत्र घुंमी राम, निवासी ढरोपा, डाकघर कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे दो पुत्र क्रमशः तन्मय सोनी का जन्म दिनांक 05-11-2013 व आयुष सोनी का जन्म दिनांक 02-09-2015 को हुआ है। उनका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं हो सका है, और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत गडेज में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी तन्मय सोनी व आयुष सोनी पुत्रगण प्रकाश का नाम ग्राम पंचायत गडेज में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त तन्मय सोनी व आयुष सोनी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडेज में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गडेज को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

गिटू पुत्र छोटा लाल, निवासी कलारस फाटी देथवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में गिटू पुत्र छोटा लाल, निवासी कलारस फाटी देथवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-06-1987 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत कोट में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है। 1124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भी गिटू पुत्र छोटा लाल का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोट में दर्ज के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 21-05-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत कोट में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत कोट को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अमीत कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री मोही राम पुत्र लेबु राम, ग्राम वासी कोठी, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्ती बारे।

श्री मोही राम पुत्र लेबु राम, ग्राम वासी कोठी, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका असली नाम मोही राम है राजस्व अभिलेख में मेरा नाम फतू दर्ज है जो कि गलत है, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में भी मेरा नाम मोही राम दर्ज है।

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि है यदि किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों को उनके नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2018 को इस अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। अमीत कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अमीत कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, ग्राम वासी टन्डाई, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

1125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्ती बारे।

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, ग्राम वासी टन्डाई, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका असली नाम जोगिन्द्र सिंह है। राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रोशन लाल दर्ज है जो कि गलत है पेन कार्ड, 10th मार्क शीट, परिवार रजिस्टर नकल, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में भी मेरा नाम जोगिन्द्र सिंह दर्ज है।

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि है यदि किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों को उनके नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2018 को इस अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। अमीत कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री रणबीर सिंह पुत्र श्री बारू राम, ग्राम वासी भलावण, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणबीर सिंह पुत्र श्री बारू राम, ग्राम वासी भलावण, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र श्री तरूण शर्मा जिसकी जन्म तिथि 07-04-2016 है का इन्द्राज पंचायत अभिलेख जुडू-शलाल में दर्ज नहीं है। अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, शिमला से भी जन्म तिथि दर्ज करने बारे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी जन्म तिथि दर्ज पंचायत में करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-05-2018 को हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।

मोहर। हसताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 मई, 2018/18 वैशाख, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 रविन्दर सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री मस्त राम, निवासी खोपटूवाडी, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र श्री नवीन कुमार का नाम ग्राम पंचायत खरशाली के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार कोे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 25-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम को ग्राम पंचायत खरशाली के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चडगांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-05-08.27_gazette_2018-08_05_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-05-08.27_gazette_2018-08_05_2018.