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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 28, 09 May 2018

Published 09 May 2018

Gazette no.
28
Gazetteid
28/GAZETTE/2018-09/05/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-05-09.28_gazette_2018-09_05_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 9 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14) 96/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

28-राजपत्र/2018-09-05-2018 (1127) 1128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ु हाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 66/1995 हथिया हथिया मोगड़ा 1/1, 107/1 6 93/1 ि कत्ता-3 38-63-04 उत्तरः मोगडा़ द क्षिणः हथिया प र् ः मोगडा़ व ू प श्चिमः झूंजन मार सैन ु क कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर , अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-96/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-96/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-1129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section- (2) of Section--29 of the Act ibid.

SCHEDULE

S. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 66/1995 Hathiya Hathiya M ogda 1/1, 107/1 6 93/1 K itta-3 38-63-04 North: Mogda S outh: Hathiya E ast: Mogda W est: Jhunjhan Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR) Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)97/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।1130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन म परिवर्तित ं े किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ु ख्य सीमाएं महाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 33/1995 सोहना धार फरनाल 2/1, 99/1, 456/1, 478/1, 566/1 ि कत्ता- 5 43-34-89 उत्तर ः घडे़वत द क्षिण : कुपडी़ प र् : फरनाल व ू प श्चिमः करेवत क मार सैन ु कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-97/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-97/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

1131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 33/1995 Sohna Dhar Farnal 2/1, 99/1, 456/1, 478/1, 566/1 K itta-5 43-34-89 North: Ghadevat S outh: Kupdi East: Farnal West: Karevat Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR) Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)98/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन म े ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 34/1995 बारूबाग फरनाल 630/1, 633/1, 663/1 ि कता 3 31-63-45 उत्तर : फरनाल द क्षिण : डी.पी.एफ. छिछड़ प व ू र् : डी.पी.एफ. हवन प श्चिम : फरनाल कुमार सैन कोटगढ़ शिमला
1132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

आदेश द्वारा, तरूण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-98/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-98/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section -29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 34/1995 Barubag Farnal 630/1, 633/1, 663/1 K itta-3 31-63-45 North : Farnal S outh : DPF Chhichhad E ast: DPF Havan W est: Farnal Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR) Additional Chief Secretary (Forests).

1133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)99/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 44/1995 टिपर फरनाल 98/1, 110/1, 129/1, 178/1, 193/1, 193/1/1, 247/1, 286/1, 308/1, 342/1 ि कता 10 49-45-99 उत्तर ः घडे़वत द क्षिण : फरनाल प व ू र् : डीपीएफ हवन प श्चिम : फरनाल कुमार सैन कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-99/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India).

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

1134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 No. FFE-B-F(14)-99/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section -29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 44/1995 Tipar Farnal 98/1, 110/1, 129/1, 178/1, 193/1, 193/1/1, 247/1, 286/1, 308/1, 342/1 K itta 10 49-45-99 North: Ghadevat S outh: Farnal E ast: DPF Havan W est: Farnal Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR), Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)100/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

1135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 2/1994 सबलोग कुपड़ी 2/1, 5/1, 116/1, 121/1, 125/1, 126/1, 350/1, 595/1 ि कता 8 14-13-95 उत्तरः शैला द क्षिणः कुपडी़ प र् ः कुपडी़ व ू प श्चिमः डी.पी.एफ. छिछड़ क मारसैन ु कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा तरूण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-100/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-100/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

1136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 2/1994 Sablog Kupdi 2/1, 5/1, 116/1, 121/1, 125/1, 126/1, 350/1, 595/1 K itta 8 14-13-95 North: Shaila S outh: Kupdi E ast: Kupdi W est: DPF Chhichad Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR), Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)101/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 11/1994 छिरी करेवत 375/1, 379/1, 385/1, 619/1 ि कता 4 15-38-13 उत्तरः करेवत द क्षिणः कुपडी़ प र् ः फरनाल व ू प श्चिमः करेवत क मारसैन ु कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-101/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No.FFE-B-F(14)-101/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 11/1994 Chhiri Karevat 375/1, 379/1, 385/1, 619/1 K itta 4 15-38-13 North: Karevat S outh: Kupdi E ast: Farnal W est: Karevat Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, (TARUN KAPOOR) Additional Chief Secretary (Forests).

1138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)102/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 12/1994 सरटी कुपड़ी 661/1, 663, 665, 667, 668/1, 676/1, 677/1, 692/1, 712/1, 717/1, 722/1, 733/1, 738, 739/1, 748/1, 776/1, 798/1, 820/1, 821/1, 822/1, 824, 826, 830/1, 832 ि कत्ता 24 65-15-79 उत्तरः कुपडी़ द क्षिणः डी.पी.एफ. छिछड़ प ूर् ः करेवत, फरनाल व प श्चिमः डी.पी.एफ. छिछड़ ु क मार सैन कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-102/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

1139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

No. FFE-B-F(14)-102/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 12/1994 Sarti Kupadi 661/1, 663, 665, 667, 668/1, 676/1, 677/1, 692/1, 712/1, 717/1, 722/1, 733/1, 738, 739/1, 748/1, 776/1, 798/1, 820/1, 821/1, 822/1, 824, 826, 830/1, 832 K itta-24 65-15-79 North: Kupdi S outh: DPF Chhichad E ast: Karevat, Farnal W est: DPF Chhichad Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)103/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

1140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन म े परिवर्तित ं किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म हाल का ु नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर मे ं म ख्य सीमाएं ु महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 38/1994 शेलग शेलग 664/1, 676/1, 677/1, 699/1, 739/1, 741/1, 777/1, 1173/1, 1192/1, 1198/1, 1204/1, 1206/1 ि कत्ता 12 37-36-34 उत्तरः शेलग द क्षिणः डी.पी.एफ.छिछड़ प र् ः धाली व ू प श्चिमः जंगल चिमथडा़ व महाल शेलग मार सैन ु क कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-103/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No.FFE-B-F(14)-103/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

1141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 38/1994 Shelag Shelag 664/1, 676/1, 677/1, 699/1, 739/1, 741/1, 777/1, 1173/1, 1192/1, 1198/1, 1204/1, 1206/1 K itta-12 37-36-34 North: Shelag S outh: DPF Chhichad E ast: Dhali W est: Forest Chimthada & Muhal Shelag Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)104/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।1142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन म े परिवर्तित ं किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर मे ं म ख्य ु सीमाएं महाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 8/1994 धाली धाली 36/1, 140/1, 156/1, 560/1, 562/1 ि कत्ता.. 5 50-91-44 उत्तरः धाली द क्षिणः डी.पी.एफ. छिछड़ प र् ः धाली व ू प श्चिमः शेलग कुमारसैन कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-104/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No.FFE-B-F(14)-104/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section- 29 of the Act ibid.

1143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 8/1994 Dhali Dhali 36/1, 140/1, 156/1, 560/1, 562/1 K itta-5 50-91-44 North: Dhali S outh: DPF Chhichad E ast: Dhali W est: Shelag Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)105/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन ं म े ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ख्य सीमाएं ु महाल/उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 1/1990 कोटला कोटला 326/1, 331, 408/1, 409/1, 417/1, 429, 431/1, 442/1, 444/1 ि कत्ता-9 11-89-90 उत्तरः कवाला व किंगल द क्षिणः कुई प र् ः ठियुगली व ू प श्चिमः कुई व मारतू क मारसैन ु कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 1144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-105/2013 dated 24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No.FFE-B-F(14)-105/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 1/1990 Kotla Kotla 326/1, 331, 408/1, 409/1, 417/1, 429, 431/1, 442/1, 444/1 K itta-9 11-89-90 North: Kavala & Kingal S outh: Kui E ast: Thiugali W est: Kui & Martu Kumar Sain Kotgarh Shimla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

1145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Building Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th May, 2018

No. SEC(13)-90/2016-V-723-728.—Whereas the State Election Commission had notified election programme for the conduct of by-election to ward No. I of Municipal Council Una, District Una vide Notification No SEC 13-90/2016-V-371 Dated 13th April, 2018;

And whereas only two candidates filed nomination papers for the said by-election and their remained only one contesting candidate in the field after the date of withdrawal;

And whereas the Assistant Returning Officer Municipal Council Una has declared in form 33 Smt. Jaswinder Kaur w/o Shri Ramesh Kumar duly elected under Rule 50 of Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015.

Now, therefore, in pursuance to Section 27 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the State Election Commission hereby notifies the name of the elected member for Ward No. I of Municipal Council Una, District Una as per detail given below:—

Sl. No. No. of Wards Reservation Status Name & Address of the elected Member
1. 1 Women Smt. Jaswinder Kaur w/o Sh. Ramesh Kumar, Patel Nagar near HRTC workshop Una, H.P.

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th

May, 2018

No. HHC/Comp./eCourts Project/Coordination Committee)/2018-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to constitute "Coordination Committee" at High Court level/State level for strengthening coordination mechanism to sort out issues arising in implementation of eCourts project as follows:

1146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940
Sl.No. Name/Designation of the nominated Members Chairperson/ Member
1. Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, Judge, High Court of Himachal Pradesh. Chairperson
2. Hon'ble Mr. Justice Vivek Singh Thakur, Judge, High Court of Himachal Pradesh. Member
3. Hon'ble Mr. Justice Ajay Mohan Goel, Judge, High Court of Himachal Pradesh. Member
4. Registrar General, High Court of Himachal Pradesh. Member
5. Principal Secretary (Home), Government of Himachal Pradesh. Member
6. Principal Secretary (Finance), Government of Himachal Pradesh. Invitee Member
7. Principal Secretary (Law), Government of Himachal Pradesh. Member
8. Principal Secretary (IT), Government of Himachal Pradesh. Member
9. Chief General Manager, BSNL, Himachal Pradesh. M ember
10. State Informatics Officer, NIC, Government of Himachal Pradesh. Member
11. Central Project Co-ordinator, High Court of Himachal Pradesh. Secretary

By order. Sd/- Central Project Co-ordinator.

___________

ब अदालत श्री हंस राज कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Smt. Sona Devi w/o Late Sh. Sobha Ram, r/o Kand Koshri, P.O. Dharer, Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sona Devi w/o Late Sh. Sobha Ram, निवासी गांव Kand Koshri, डा0 Dharer, तहसील बैजनाथ, जिला Kangra, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके ससुर Bratu Ram की मृत्यु दिनांक 5-7-1992 को महाल Kand Koshri में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।1147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 26-3-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हंस राज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

___________

ब अदालत श्री हंस राज कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Smt. Sona Devi w/o Late Sh. Sobha Ram, r/o Kand Koshri, P.O. Dharer, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Sona Devi w/o Late Sh. Sobha Ram, निवासी गांव Kand Koshri, डा0 Dharer, तहसील बैजनाथ, जिला Kangra, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति Sobha Ram s/o Late Sh. Bratu Ram की मृत्यु दिनांक 16-5-1998 को महाल Kand Koshri में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हंस राज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : इन्तकाल तस्दीक

तारीख पेशी : 30-05-2018 श्री अरविन्द कुमार पुत्र हरि सिंह, निवासी दलेड, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

श्रीमती रितू, श्रीमती प्रीती पुत्रियां व श्रीमती सुभाषना पत्नी स्व0 ज्योदि प्रकाश, निवासी दलेड, तहसील . . फरीक दोयम। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) 1148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 इन्तकाल नं0 352 बरुए वरास्त वसीयत मुहाल दलेड व मनौला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मृतक श्री ज्योति प्रकाश पुत्र मिनकू पुत्र लच्छमण, निवासी दलेड, डाकघर बल्हक्वार, तहसील लडभड़ोल की वसीयत श्री अरविन्द कुमार पुत्र हरि सिंह के नाम दर्ज है जिसकी तस्दीकी हेतु तिथि 30-05-2018 निश्चित की गई है।

अतः वारसान उपरोक्त को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर इस इन्तकाल तस्दीक करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-05-2018 को स्थान पटवार वृत्त दलेड समय 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा अनुपस्थ्तिि में यह इन्तकाल उपरोक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र हरि सिंह के नाम वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 07/2018

तारीख मरजुआ 18-05-2018 श्री जीवन सिंह पुत्र श्री परमानन्द, ग्राम व डाकघर बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र वाका मौजा बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

श्री जीवन सिंह पुत्र श्री परमानन्द, ग्राम व डाकघर बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया कि प्रार्थी पटवार वृत्त बर्मा पापडी, तहसील नाहन के कागजात माल अराजी खाता खतौनी नं0 90 मिन/154 मौजा बर्मा पापडी, तहसील नाहन में खाना काश्त में मालिक अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम जीवन कुमार दर्ज चला आ रहा है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, स्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक जीवन सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जीवन कुमार के स्थान पर जीवन सिंह पुत्र श्री परमानन्द दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी की छाया प्रतियां व ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी का नाम कागजात माल में जीवन कुमार के स्थान पर जीवन सिंह पुत्र श्री परमानन्द के नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन व असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 16-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 23/2018

तारीख मरजुआ 20-04-2018 श्री चतर सिंह पुत्र श्री जोती राम, निवासी नलका, डाकघर मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र वाका मौजा नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

श्री चतर सिंह पुत्र श्री जोती राम, निवासी नलका, डाकघर मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया कि प्रार्थी पटवार वृत्त बनकला, तहसील नाहन के कागजात माल अराजी खाता खतौनी नं0 18/27 मौजा नलका, तहसील नाहन में मालिक अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम झुण्डा पुत्र जोती राम दर्ज चला आ रहा है। आधार कार्ड, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक चतर सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम झुण्डा के स्थान पर चतर सिंह पुत्र श्री जोती राम दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने आधार कार्ड, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी की छाया प्रतियां व ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी का नाम कागजात माल में झुण्डा के स्थान पर चतर सिंह पुत्र श्री जोती राम के नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन व असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर /एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 16-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 24/2018

तारीख मरजुआ 20-04-2018 श्री डिप्ती पुत्र श्री रामजीदास, निवासी ग्राम नलका, डाकघर मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र वाका मौजा सम्भालका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 1150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 श्री डिप्ती पुत्र श्री रामजीदास, निवासी ग्राम नलका, डाकघर मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया कि प्रार्थी पटवार वृत्त बनकला, तहसील नाहन के कागजात माल अराजी खाता खतौनी नं0 31/50 मौजा सम्भालका, तहसील नाहन में मालिक अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम दीप सिंह दर्ज चला आ रहा है। आधार कार्ड, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक डिप्ती दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दीप सिंह के स्थान पर डिप्ती पुत्र श्री रामजी दास दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने आधार कार्ड, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी की छाया प्रतियां व ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी का नाम कागजात माल में दीप सिंह के स्थान पर डिप्ती पुत्र श्री रामजीदास के नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन व असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 16-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 01/2018

तारीख मरजुआ 01-01-2018 श्री रामगोपाल पुत्र श्री बिशना राम, निवासी (मन्डेरवा) बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र वाका मौजा बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

श्री रामगोपाल पुत्र श्री बिशना राम, निवासी (मन्डेरवा) बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत पेश किया कि प्रार्थी पटवार वृत्त मोगीनन्द के कागजात माल अराजी खाता खतौनी नं0 107/118 मौजा बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन में मालिक अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह दर्ज चला आ रहा है। आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक रामगोपाल दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोपाल सिंह के स्थान पर रामगोपाल पुत्र श्री बिशना राम दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर की छाया प्रतियां व ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है।1151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी का नाम कागजात माल में गोपाल सिंह के स्थान पर रामगोपाल पुत्र श्री बिशनाराम, निवासी मन्डेरवा, बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 के नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन व असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/ एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 16-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 05/2017

तारीख मरजुआ 27-06-2017 श्री मदन मोहन पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र वाका मौजा बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

श्री मदन मोहन पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया कि प्रार्थी पटवार वृत्त मोगीनन्द, तहसील नाहन के कागजात माल अराजी खाता खतौनी नं0 75/102 मौजा मोगीनन्द, तहसील नाहन में मालिक अराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन लाल दर्ज चला आ रहा है। आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक मदन मोहन दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मोहन लाल के स्थान पर मदन मोहन पुत्र श्री रती राम दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे प्रार्थी ने आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी की छाया प्रतियां व ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी का नाम कागजात माल में मोहन लाल के स्थान पर मदन मोहन पुत्र श्री रती राम के नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन व असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर /एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 16-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2018/19 वैशाख, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-05-09.28_gazette_2018-09_05_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-05-09.28_gazette_2018-09_05_2018.