राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th March, 2018
No. Health-A-A(1)-5/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the upgradation of Community Health Centre Bhawarna in District Kangra, H.P. to 50 bedded Civil Hospital with immediate effect in the public interest.
31-राजपत्र/2018-14-05-2018 (1193) 1194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create the following posts for above 50 bedded Civil Hospital with immediate effect in the public interest:—
50 bedded CH Bhawarna :
| Sl. No. | Name of post (on contract/regular basis) | Pay Scale | No. of posts |
| 1. | Medical Officer | Rs. 15600—39100+Rs. 5400 G.P. | 3 |
| 2. | Ward Sister | Rs. 10300—34800+Rs. 4800 G.P. | 2 |
| 3. | Staff Nurse | Rs. 10300—34800+Rs. 3200 G.P. | 8 |
| 4. | Med. Lab. Asstt. Gr-II | Rs. 5910—20200+Rs. 3000 G.P. | 2 |
| 5. | Radiographer | Rs. 5910—20200+Rs. 3000 G.P. | 1 |
| 6. | O.T.A. | Rs. 5910—20200+Rs. 2000 G.P. | 1 |
| 7. | Clerk | Rs. 5910—20200+ 1900 G.P. | 1 |
| 8. | Class-IV | Rs. 4900—10680+Rs. 1300 G.P. | 2 |
| Total.. 20 |
The creation of above posts is subject to following conditions:—
(i) Availability of funds under relevant HOA/SOE for C.F.Y.; (ii) No additional funds would be demanded on this account; (iii) Completion of all codal formalities procedurely in advance in this regard.
The above 20 posts of various categories shall be filled up on contract basis except promotional posts if any, and the posts of Clerk on Contract basis and Class-IV on daily wage basis would be provided from amongst the compassionate appointees to be allowed by F.D. very shortly.
This issue with the prior concurrence of F.D. obtained vide their U.O. No. 54235371-Fin- F/2018 dated 24-02-2018.
By order, Sd/- Principal Secretary (Health).
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कार्मिक विभाग
(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I)
अधिसूचना
शिमला-2, 9 मई, 2018
संख्या पी0ई0आर0(स0प्र0से0-I)बी (2)-8/2009-II.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना1195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 तारीख 18-5-2015 द्वारा अधिसूचित अर तारीख 21-5-2015 क राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती अर प्रन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), में,-
(क) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।'';
(ख) स्तम्भ संख्या 15-क(IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।; और
(ग) स्तम्भ संख्या 15-क (VII)(ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः 1196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।'' 3. उपाबन्ध- ख का संशोधन.-उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख में क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
''स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।'' 4. परिशिष्ट-I का जोड़ा जाना.-उक्त नियमों के पश्चात निम्नलिखित परिशिष्ट-I जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"परिशिष्ट-I
वर्ग-III के पदों के लिए
| 1. | लिखित परीक्षा | 85 अंक |
| (लिखित परीक्षा में प ्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे) । | ||
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु अधिमान। =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 =1.25 अ क) अनुज्ञात किए जाएंगे ]। ं (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़ े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है =01 अंक | 15 अंक |
| (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन =01 अंक (vi) एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष) एन0सी0सी0 मे ं प्रमाण- पत्र स्तर की खेल स्पर्धाओं धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्र्ीय में पदक विजेता । =01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित `40,000/- से कम ं से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब (समस्त स्रोतो =02 अंक विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला (viii) =01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ =01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक।" |
आदेश द्वारा, डॉ0 सुनील कुमार चौधरी, सचिव (सचिवालय प्रशासन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (SAS-I) B(2)-8/2009 dated 9th
May, 2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
(Secretariat Administration Services-I)
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 9th May, 2018
No. Per (SAS-I)B (2)-8/2009-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015 notified vide this Department's Notification No. Per (SAS-I)B (2)-8/2009 dated 18-5-2015 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary) , Himachal Pradesh dated 21.5.2015, namely:—
1198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015 (herein after referred to as the 'said rules',-
(a) for the existing provisions against Column No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, precedes by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority, as the case may be";
(b) for the existing provisions against Column No.15 A (iv), the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary, or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix- I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. The Himachal Pradesh Public Service Commission/ The Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/ other recruiting agency/ authority, as the case may be; and
(c) for the existing provision against Column No. 15-A (VII) (C), the following shall be substituted, namely;
"The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave, and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to contract appointees.
Un- availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."
3. Amendment of Annexure-B.—In Annexure "B" appended to the said rules for the existing provisions against Sl. No.4, the following shall be substituted, namely:—
1199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940"The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointees:
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."
4. Addition of APPENDIX-I.—After the said rules, the following Appendix-I shall be added, namely:—
"APPENDIX-I
FOR CLASS-III POSTS
| 1. | WRITTEN TEST [ Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in Written Examination will be given 42.5 marks]. | 85 marks |
| 2. | Evaluation of candidates to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks [Percentage of marks obtained in the educational qualification an individual has would be multiplied by 0.025. For example, secured 50% marks in the required educational qualification, he/ she will be allowed 1.25 marks (50 x 0.025=1.25)] (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity. =01 Mark (vi) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below `40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks | 15 marks |
| (viii) Widow/ divorced/ destitute/ single woman. =01Mark (ix) Single daughter/ Orphan =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. = 01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks." |
By order, Dr. Sunil Kumar Chaudhary, Secretary (SA).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिसल नं0 26/NT/DRW/2018 तारीख पेशी 20-05-2018
जसोल राम पुत्र लोजन, निवासी छतकड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जसौल राम पुत्र लोजन है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख केे मुहाल सकरैणा और गाण में जसौर पुत्र लोजन दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जसौल राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-05-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।1201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिसल नं0 25/NT/DRW/2018 तारीख पेशी 20-05-2018 थापू राम पुत्र मानो पुत्र दास, निवासी राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम थापू राम पुत्र मानो है जो सही दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत राडी के अभिलेख में गजलो पुत्र मानो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी थापू राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-05-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
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ब अदालत नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिसल नं0 29/NT/DRW/2018 तारीख पेशी 20-05-2018 श्री मनी राम पुत्र श्री सोरमा राम कीडा, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मनी राम पुत्र सोरमा राम कीडा डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म 06-09-1978 को हुआ है 1202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे, यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिसल नं0 27/NT/DRW/2018 तारीख पेशी 20-05-2018 सुफल राम पुत्र फुनगारी, निवासी ढांगू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम सुफल राम पुत्र फुलगारी है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल सकरैणा में सूफल पुत्र फुलगारी गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुफल राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-05-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।1203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिसल नं0 28/NT/DRW/2018 तारीख पेशी 20-05-2018 कैलाश चन्द पुत्र घुलू, निवासी बाडा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम कैलाश चन्द पुत्र घुलू है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल दाडवी में कलासो पुत्र घुलू है जो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कैलाश चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-05-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : /E.M./2018 तारीख पेशी : 21-05-2018
बनाम
आम जनता
.
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री वनिया पुत्र कालू दीन, निवासी बेला इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की लड़की रेशमा बीबी का जन्म दिनांक 13-04-2013 को उसके गांव बेला इन्दौरा, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में 1204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त लड़की का जन्म ग्राम पंचायत बसन्तपुर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजी—त न करवाया जा सका है, जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त लड़की/बच्ची रेशमा बीबी पुत्री श्री वनिया, निवासी बेला इन्दौरा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 20-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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In the Court of Raman Gharsanghi (H.P.A.S.) Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
In the matter of :
1. Aditya Lal aged 25 years s/o Shri Jagdish Lal, resident of House No. 268, Ward No. 4 Mall Road Manali, Distt. Kullu, H.P.
2. Smt. Yangshen Lamo aged 23 years d/o Shri Sonam, resident of V.P.O. & Tehsil . . Applicants. Kelong, District Lahul Spiti, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Aditya Lal and Smt. Yangshen Lamo have filed an application on on dated 16-04-2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 27-05-2018. The objection received after 27-05-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-04-2018 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAMAN GHARSANGHI (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
1205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940In the Court of Raman Gharsanghi (H.P.A.S.) Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
In the matter of :
1. Ajay Kumar aged 33 years s/o Shri Pune Ram, resident of V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.
2. Smt. Priyanka aged 24 years d/o Shri Prem Chand, resident of Village Devdhar, P.O. . . Applicants. Neoli, Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Ajay Kumar and Smt. Priyanka have filed an application on dated 17-04-2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-02-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 27-05-2018. The objection received after 27-05-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-04-2018 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAMAN GHARSANGHI (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
____________
In the Court of Shri Raman Gharsanghi (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
In the matter of :
1. Rahul Sahni aged 29 years s/o Sh. Lalit Sahni, r/o 8/55 Geeta Colony Delhi, Colony Delhi 110031, A/P c/o Nihal Cottage Village Gadherni Kanyal Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu ( H.P.)
2. Smt. Reena Sahni aged 31 years d/o Shri Man Singh, r/o 35 Senior Citizen Society Greater Noida 201310 A/P, c/o Nihal Cottage Village Gadherni Kanyal Road Manali, Tehsil . . Applicants. Manali, Distt. Kullu ( H.P.)
Versus
1206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 General PublicSubject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Rahul Sahni and Smt. Reeta Sahni have filed an application on dated 17-04-2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-04-2017 and they are living as husband and wife since then, Hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 27-05-2018. The objection received after 27-05-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-04-2018 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAMAN GHARSANGHI (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारा चन्द पुत्र श्री गंगा पुत्र श्री हुकिया, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, उप-तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना.--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
तारा चन्द पुत्र श्री गंगा पुत्र श्री हुकिया, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, उप-तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उनके पुत्र सोमो का जन्म दिनांक 15-08-2018 को स्थान गांव डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इससे उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 भुपेन्द्र सिंह गुलेरिया पुत्र श्री तेजा सिंह गुलेरिया, निवासी गांव छोटा भुईन, डाकघर भुन्तर, उप-तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना-पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
भुपेन्द्र सिंह गुलेरिया पुत्र श्री तेजा सिंह गुलेरिया, निवासी गांव छोटा भुईन, डाकघर भुन्तर, उप-तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उसीे पुत्री वाणी गुलेरिया का जन्म दिनांक 01-10-2007 को स्थान गांव व डाकघर छोटा भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत छोटा भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 बेदवती पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी गांव बड़ोगी, डाकघर धारा, वर्तमान पता गांव बलारगा, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना-पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
बेदवती पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी गांव बड़ोगी, डाकघर धारा, वर्तमान पता गांव बलारगा, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उसीे पुत्री अंजली का जन्म दिनांक 08-10-2009 को स्थान गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रतोचा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व 1208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री अमित कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव हुरन, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना.--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अमित कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव हुरन, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उसीे पुत्री का जन्म दिनांक 25-10-2014 को स्थान गांव हुरन, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पुंथल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री भीमू राम पुत्र श्री बरेस्तु, निवासी गांव व डाकघर भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना.--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940श्री भीमू राम पुत्र श्री बरेस्तु, निवासी गांव व डाकघर भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उसके भाई स्व0 श्री हिमतू की मृत्यु दिनांक 05-02-1975 को स्थान गांव व डाकघर भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हिमतू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 चमन लाल पुत्र श्री खेख राम, निवासी गांव जूली, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना.--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पुजीकरण अधिनियम, 1969.
चमन लाल पुत्र श्री खेख राम, निवासी गांव जूली, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय पत्र शपथ पत्र दिया है कि उसकीे पुत्री सन्ध्या का जन्म दिनांक 16-11-2015 को स्थान गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति से उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री दीपू पुत्र श्री ऐल राम, निवासी गांव श्यामनगर, डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थना.--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दीपू पुत्र श्री ऐल राम, निवासी गांव श्यामनगर, डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र दिया है कि उसके पुत्र तुले राम का जन्म दिनांक 01-06-2013 को स्थान गांव श्यामनगर डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मंझली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 भागी राम पुत्र श्री एई राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय प्रार्थनां--पत्र 13(3) जन्म एवं मृत्यु पुजीकरण अधिनियम, 1969.
भागी राम पुत्र श्री एई राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र दिया है कि उसकीे पुत्री उर्मिला का जन्म दिनांक 01-01-2005 को स्थान गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।1211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश 1. श्री सुभाष पुत्र श्री डीणे राम, निवासी गांव प्रेमनगर, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती खीम कला पुत्री श्री गिरधारी, निवासी गांव खणी, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
.
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 20-01-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 07-04-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 10/01-05-2018
श्रीमती चन्द्र देवी विधवा गणू राम, निवासी चदवारा, डाकखना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र।
श्रीमती चन्द्र देवी विधवा गणू राम, निवासी चदवारा, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पति का नाम ग्राम पंचायत थाची रिकार्ड में गणू राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल बसूट में गलती से गवाणू दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर गणू राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 31-05-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इस के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 01-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Niraj Chandla, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Miss Monika Devi daughter of Late Shri Som Nath, resident of 125, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh . .Applicant .
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Miss Monika Devi daughter of Late Shri Som Nath, resident of 125, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself i.e. (DOB 02-12-1967) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
1213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-06-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 08 th day of May, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
__________
In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Miss Hema daughter of Late Shri Govind Ram Grover, resident of House No. 130, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh
..Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Miss Hema daughter of Late Shri Govind Ram Grover, resident of House No. 130, Krishna Nagar Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her father namely GOVIND RAM GROVER (DOD 04-09-2016) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-06-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 8th day of May, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)
Baddi, District Solan, H. P.
Case No. : 11/2018 Date of Institution : 25-04-2018 Date of Decision/
Fixed for : 28-05-2018 Smt. Vakila w/o Shri Rafi, r/o VPO Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan ( H. P.)
Versus
General Public through Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan, (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
Proclamation:
Smt. Vakila w/o of Shri Rafi, r/o VPO Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.), has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Yashmin daughter of Shri Rafi and Smt. Vakila, r/o Village Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan ( H. P.) was born on 05-10-2014 at Village Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan but her birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi , District Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Yashmin d/o of Sh. Rafi, objection in this court on or before 28-05-2018, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 25th April, 2018.
Seal.
MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.
___________
In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)
Baddi, District Solan, H. P.
Case No. : 09/2018 Date of Institution : 13-04-2018 Date of Decision/
Fixed for : 14-05-2018 Shri Gambheer Lal son of Shri Bhartu Mistri, r/o Ward No. 02 Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)
Versus
General Public through Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.
Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
1215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 Proclamation:Shri Gambheer Lal s/o of Shri Bhartu Mistri, r/o Ward No. 02 Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Hardev s/o of Shri Gambheer Lal, r/o Ward No. 02 Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 30-12-2008 at Ward No. 02 Baddi, Tehsil Baddi, but his birth could not be registered in the Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Hardev s/o of Shri Gambheer Lal, r/o Ward No. 02 Baddi, Tehsil Baddi, District Solan objection in this court on or before 14-05-2018, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 13th April, 2018.
Seal.
MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.
___________
In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)
Baddi, District Solan, H. P.
Case No. : 10/2018 Date of Institution : 25-04-2018 Date of Decision/
Fixed for : 28-05-2018 Smt. Vakila w/o Shri Rafi, r/o VPO Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan ( H. P.)
Versus
General Public through Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan, (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
Proclamation:
Smt. Vakila w/o Shri Rafi, r/o VPO Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Shahin daughter of Shri Rafi and Smt. Vakila, r/o Village Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan ( H. P.) was born on 20-04-2012 at Village Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan but her birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi , District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.
1216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Shahin d/o Sh. Rafi, objection in this court on or before 28-05-2018, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 25th April, 2018.
Seal.
MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.
___________
न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या........... /Teh. Una/B&D/2018
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री तिलक राज, वासी अजनोली, डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री तिलक राज, वासी अजनोली, डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रोहिन का जन्म गांव अजनोली में दिनांक 14-12-1998 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत अजनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अजनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 01-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
नारायण सिंह चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।1217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या......... /Teh. Una/B&D/2018
श्री वरुण पराशर पुत्र श्री पवन कुमार, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
बनाम
जनता आम
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री वरुण पराशर पुत्र श्री पवन कुमार, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता पवन कुमार की मृत्यु गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 12-10-2014 को हुई थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, नगर परिषद सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नगर परिषद सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2018 को अथवा उस से पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 01-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
नारायण सिंह चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।1218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2018/24 वैशाख, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है