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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 32, 15 May 2018

Published 15 May 2018

Gazette no.
32
Gazetteid
32/GAZETTE/2018-15/05/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-05-15.32_gazette_2018-15_05_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)112/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

32-राजपत्र/2018-15-05-2018 (1219) 1220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 6/1995 कडाणू मानण शावट 150/1, 155/1, 156, 157/1, 329/1, 330/1, 8 13/1, 815/1 ि कत्ता-8 34-06-96 उत्तरः किरटी व भनाणा द क्षिणः यू.पी.एफ. मानण व महाल मानण पूव र्ः शावट व कोटगढ़ प श्चिमः मानण व शनाद कोटगढ़ कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-112/2013 dated

19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-112/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

1221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 6/1995 Kadanu Manan Shavat 150/1, 155/1, 156, 157/1, 329/1, 330/1 8 13/1, 815/1 K itta-8 34-06-96 N- Kirti & Bhanana S - UPF Manan, Muhal Manan E - Shavat & Kotgarh W - Manan, Shanad Kotgarh Kotgarh Shimla

By order, Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)113/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांंिकत संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 8/1995 मानण मानण 238/1, 330/1/1, 333/1 ि कता 3 7-09-40 उत्तरः मानण व य .पी.एफ. कडाणू ू द क्षिणः मानण पूव र्ः कोटगढ़ प श्चिमः मानण कोटगढ़ कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-113/2013 dated

19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-113/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section- (2) of Section--29 of the Act ibid.

1223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 8/1995 Manan Manan 238/1, 330/1/1, 333/1 K itta-3 7-09-40 North: Manan, UPF Kadanu S outh: Manan E ast: Kotgarh W est: Manan Kotgarh Kotgarh Shimla

By order, Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)114/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 12/1995 चिमला सकून्दी चिमला 588/1, 629/1 ि कत्ता-2 12-92-96 उत्तर : चिमला द क्षिण : चिमला प ूर्व : डीपीएफ नागकेलाें प श्चिम : चिमला कोटगढ़ कोटगढ़ शिमला
1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-114/2013 dated

19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-114/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal / Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 12/1995 Chimla Sakundi Chimla 588/1, 629/1 K itta-2 12-92-96 North: Chimla S outh: Chimla E ast: DPF Nagkelo W est: Chimla Kotgarh Kotgarh Shimla

By order, Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

1225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)115/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू हाेंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 13/1995 घासन सकून्दी चिमला मानण 2/1, 56/1, 83/1, 105/1, 117/1 4 23/1, 425/1 ि कत्ता-7 15-59-79 उत्तरः मानण द क्षिणः सकून्दी चिमला प ूर्वः सकून्दी चिमला, मानण प श्चिमः सकून्दी चिमला, मानण कोटगढ़ कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-115/2013 dated

19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-115/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the 1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 13/1995 Ghasan Sakundi Chimla Manan 2/1, 56/1, 83/1,105/1, 117/1 4 23/1, 425/1 K itta-7 15-59-79 North: Manan S outh: Sakundi Chimla E ast: Sakundi Chimla, Manan W est: Sakundi Chimla, Manan Kotgarh Kotgarh Shimla

By order, Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)116/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

1227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 25/1995 बाथल मैलन 1205/1, 1258/1, 1272/1, 1278/1, 1280/1, 1282/1 ि कत्ता-6 4-37-90 उत्तरः डीपीएफ नागकेलाें द क्षिणः मैलन पूव र्ः प्राली पश्चिमः मैलन कोटगढ़ कोटगढ़ शिमला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-116/2013 dated

19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-116/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectt. Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 25/1995 Bathal Mailan 1205/1, 1258/1, 1272/1, 1278/1, 1280/1, 1282/1 K itta-6 4-37-90 North: DPF Nagkelon S outh: Mailan E ast: Prali W est: Mailan Kotgarh Kotgarh Shimla

By order, Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

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FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 28th April, 2018

No. FFE-B-E(3)-101/2018.—In pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh dated 25th April, 2018 passed in CWP No. 1093 of 2016 a/w CWPIL No. 17 of 2014 titled as Court on its Own Motion Vs. State of Himachal Pradesh and other connected matters, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Special Investigating Team (SIT) in the following manner:—

(I) Smt. Debasweta Banik, IAS, Additional Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, H.P.

(II) Ms. Soumya Sambasivan, IPS, Principal, Police Training College, Daroh, District Kangra, H.P.

(III) Shri Alok Nagar, Chief Conservator of Forests (EAP), H.P. Forest Department, Talland, Shimla, H.P.

(IV) Shri C.B. Tehsildar, IFS, Divisional Forest Officer, Rohru Forest Division, District Shimla, H.P. — Co-ordinator of SIT.

2. The aforesaid Special Investigating Team (SIT) shall carry out the eviction of persons (encroachers) in 13 cases mentioned in the above order of the Hon'ble High Court and file compliance report before the Hon'ble Court before the next date of hearing i.e. 9th May, 2018.

By order, Vineet Chawdhary, Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

1229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/2017 तारीख दायराः 04-04-2018 तारीख पेशी : 29-05-2018 शीर्षक.--उर्मिला देवी पत्नी स्व0 भगवान सिंह, निवासी गांव पुढ़वा, डाकघर पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री अन्जु राणा का जन्म गांव पुढ़वा, डाकघर पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 01-07-1984 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुडवा के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह अब ग्राम पंचायत पुढ़वा में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-05-2018 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की पुत्री अन्जु राणा के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/2018 तारीख दायराः 10-04-2018 तारीख पेशी : 29-05-2018 शीर्षक.--प्रेम चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे। 1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 प्रेम चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम प्रेम चन्द है जबकि महाल मतेहड़ व सूनपुर, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में बरड़ू राम दर्शाया गया है। अतः महाल मतेहड़ व सूनपुर, मौजा रझूं के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-05-2018 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/2018 तारीख दायराः 27-04-2018 तारीख पेशी : 29-05-2018 शीर्षक.--विजयपाल पुत्र रंगीला राम, निवासी महाल हार ल्यूंगनी, मौजा डरोह, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

विजयपाल पुत्र रंगीला राम, निवासी महाल हार ल्यूंगनी, मौजा डरोह, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम विजयपाल है जबकि महाल हार ल्यूंगनी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में विजय कुमार दर्शाया गया है। अतः हार ल्यूंगनी, मौजा डरोह के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-05-2018 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जैरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/2018 तारीख दायराः 23-02-2018 तारीख पेशी : 29-05-2018 शीर्षक.--मतलवी राम पुत्र फारिया निवासी महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

मतलवी राम पुत्र फारिया निवासी महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम मतलबी राम है जबकि महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में किगरू दर्शाया गया है। अतः महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-05-2018 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 1. कपिल आयु 32 वर्ष पुत्र सोम दत, निवासी गांव देवी, डा0 मझरूंह, उप-तहसील धीरा 2. बिन्दू शर्मा आयु 30 वर्ष पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी मकान नं0 11140, ईदगाह रोड,पहाड़गंज, नई . . प्रार्थी। दिल्ली

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को 1232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 इस विवाह पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते है। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 09-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा : इन्द्राज दरूस्ती पेशी : 17-05-2018 अनिता देवी पत्नी शशी कुमार, निवासी थरोट, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल थरोट के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि महाल थरोट में उसके पति का नाम शशी कुमार पुत्र केशव राम के बजाय शशी पाल पुत्र केशव राम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के पति का सही नाम शशी कुमार पुत्र केशव राम है जो कि सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पति का सही नाम शशी पाल उपनाम शशी कुमार पुत्र केशव राम का इन्द्राज दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति की उपरोक्त इन्द्राज दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक--------को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 30-05-2018 सिमरता कुमारी पुत्री श्री चेत राम, हाल पत्नी मदन लाल, निवासी गांव व डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश1233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37(2) पुनरावलोकित 1954 के तहत महाल झिकला डोहब में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सिमरता कुमारी पुत्री चेत राम है जबकि महाल झिकला डोहब के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सिमरो देवी पुत्री चेत राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके सिमरो देवी उपनाम सिमरता कुमारी पुत्री चेत राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-4-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 23-05-2018 स्नेहलता पत्नी योगिन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37(2) पुनरावलोकित 1954 के तहत महाल चड़ी में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति योगिन्द्र सिंह पुत्र सरन सिंह का नाम महाल चड़ी के राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह पुत्र सरन सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके जोगिन्द्र सिंह उपनाम योगिन्द्र सिंह पुत्र सरन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता 1234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-4-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 30-05-2018 देविन्द्र सिंह पुत्र गोरखू राम, निवासी गांव ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री शीतल का जन्मदिनांक 17-11-2014 को महाल ठारू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-4-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 30-05-2018 सरोज कुमारी पत्नी प्रवीण कुमार, निवासी गांव मझयार, डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र दक्षित पुत्र प्रवीण कुमार का जन्म दिनांक 11-04-2007 को महाल मझयार में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को े दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-4-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 30-05-2018 राम सिंह पुत्र देशू, निवासी गांव व डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--श्री देशू पुत्र दितू का जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री देशू पुत्र दितू का देहान्त दिनांक 10-01-1970 को महाल दरगेला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि े को दर्ज करवाना चाहता है। 1236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-4-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 30-05-2018 रामजी दास पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव क्यारी, डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री खुशबू दास का जन्म दिनांक 02-01-2011 को महाल क्यारी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 30-05-2018 राज कुमारी पत्नी विजय कुमार, निवासी गांव सकोउ, डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र सक्षम धिमान का जन्म दिनांक 20-09-2002 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-05-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2018/25 वैशाख, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-05-15.32_gazette_2018-15_05_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-05-15.32_gazette_2018-15_05_2018.