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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 47, 01 June 2018

Published 01 June 2018

Gazette no.
47
Gazetteid
47/GAZETTE/2018-01/06/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-06-01.47_gazette_2018-01_06_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 मई, 2018

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-9/2017-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल अमरपुरी़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में निरीक्षण गृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 47-राजपत्र/2018-1-06-2018 (2251) 2252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भूमि-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र वर्ग (डै0 मी0) में
कांगड़ा देहरा अमरपुरी 2335/37/1 1369-82

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव,

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2018

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-05-2018 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2018 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2018

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 मई, 2018 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।2253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप मेंं यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। 2. वृहत्‌ नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), के वृहत्‌ नाम में, ''और अपार्टमेंटों के निर्माण, विक्रय, अन्तरण और प्रबन्धन का विनियमन करने, कालोनियाें को विनियमित करने तथा संप्रवर्तकों और संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण करने और उन पर बाध्यताओं का प्रवर्तन कराने'' शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा। 3. धारा 1 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 1 की विद्यमान उपधारा (3क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(3क). यह, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित योजना क्षेत्रों या गठित विशेष क्षेत्रों से बाहर विक्रय के प्रयोजन के लिए प्लॉट बनाने या अपार्टमेंट या किसी भवन या भवनों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट होें, के लिए प्लॉट बनाने और सन्निर्माण करने के लिए 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र पर विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भू-सम्पदा परियोजना को लागू होगा और ऐसे क्षेत्र योजना क्षेत्र समझे जाएंगे।''।

4. धारा 2 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ग) में, ''तथापि, अपार्टमेंट भवन से, किसी भूमि पर निर्मित भवन अभिप्रेत होगा, जिसमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों अथवा कोई विद्यमान भवन, जिसे आठ से अधिक अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित किया गया है'' शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ट क) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित नगर निगम या नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है ; '' ;

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगेे, अर्थात्‌ः-

''(ड क) ''प्राकृतिक परिसंकट'' से, किसी प्रदत्त क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सम्भवतः प्राकृतिक दृश्यमान को नुकसान पहुंचाने वाली घटना की संभावना अभिप्रेत है;

(ड क क) ''प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्रों'' से, ऐसे क्षेत्र अभिप्रेेत हैं जिनमें,- (i) भूकम्प के, मध्यम से बहुत उच्च नुकसान जोखिम वाले क्षेत्र; या (ii) अद्धोधक बहाव अथवा बाढ़; या (iii) भू-स्खलन की सम्भावना अथवा प्रवणता; या (iv) इन परिसंकटों में से किसी एक की या अधिक परिसंकटों की, सम्भावना है ; '' ;

2254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 (घ) खण्ड (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ढ क) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी, फर्म, सहकारी सोसाइटी, संयुक्त परिवार और व्यक्तियों का निगमित निकाय है ; '' ;

(ङ) खण्ड (ण) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ण क) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; '' ;

(च) खण्ड (थ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(थ क) ''रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट वृत्तिक'' से, सक्षम प्राधिकरण के साथ, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्रीकृत कोई वृत्तिक अभिप्रेत है ; '' ; और

(छ) खण्ड (भ) से (यफ) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 30 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(3) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के खण्ड (य ट) के अधीन यथा परिभाषित प्रत्येक संप्रवर्तक, सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी को, भू-सम्पदा परियोजनाओं और उसकी योजनाओं (प्लानज) की मंजूरी के लिए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।''।

6. धारा 77 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) में ''ऐसे अधिकारी'' शब्दों के पश्चात्‌्‌ '',रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट वृत्तिक'' चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. अध्याय 9-क और 9-ख का लोप.--मूल अधिनियम के अध्याय 9-क और 9-ख का लोप किया जाएगा।

8. धारा 87 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (xxiii) से (xxxviii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(xxiii) कोई अन्य मामला, जिसके लिए विकास नियन्त्रण और प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों सहित भवन विनियम या उप-विधियां बनाई जा सकेंगी; और (xxiv) कोई अन्य मामला, जिसके लिए नियम बनाए जा सकेंगे।''।

9. धारा 90 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(3) उपधारा (2) के अधीन अधिनियम का निरसन या अध्याय 9-क और 9-ख (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त अध्याय'' कहा गया है) का लोप,-

(i) सम्यक्‌ रूप से की गई या भुक्त किसी बात के पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

(ii) अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, प्रत्यायोजन या दायित्व;

2255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

(iii) किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड;

(iv) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

(v) ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जो संस्थित, चालू या प्रवर्तित हो सकेगा या ऐसी किसी शास्ति, समपहरण और दण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा,

को प्रभावित नहीं करेगा मानो उपर्युक्त अधिनियम का निरसन नहीं किया गया था या उक्त अध्यायों का लोप नहीं किया गया था।"।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)

ACT, 2018

(ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND MAY, 2018)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act.

2. Amendment of long title. —In long title of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the words and signs "and to regulate the construction, sale, transfer and management of apartments, to regulate colonies and provide for registration of promoters and estate agents and for enforcement of obligations on them" shall be omitted.

3. Amendment of section 1. —In section 1 of the principal Act, for the existing sub- section (3a), the following shall be substituted, namely:—

"(3A) It shall apply to a real estate project proposed to be developed on an area of more than 2500 M2 for plotting or plotting and construction of apartment or any building or buildings having more than eight apartments for the purpose of selling outside the notified planning2256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 areas or special areas constituted under this Act and such areas shall be deemed to be planning areas.".

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) in clause (c), the words and signs "However, for the purpose of apartment, building shall mean a building constructed on any land, containing more than eight apartments, or two or more buildings with a total of more than eight apartments or any existing building converted into more than eight apartments" shall be omitted;

(b) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ka) "local authority" means a Municipal Corporation constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) or the Panchayati Raj Institutions constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) or the Cantonment Board or any other authority notified by the State Government for the purposes of this Act;";

(c) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ma) "natural hazards" means probability of occurrence, within a specified period of time in a given area, of a potentially damaging natural phenomenon;

(maa) "natural hazard prone areas" means areas likely to have,—

(i) moderate to very high damage risk zone of earthquakes; or

(ii) significant flow or inundation; or

(iii) landslide potential or proneness; or

(iv) one or more of these hazards;";

(d) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—

"(na) "person" includes company, firm, co-operative society, joint family and incorporated body of persons;";

(e) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

"(oa) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;"; (f) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

2257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

"(qa) "registered private professional" means the professional registered with the competent authority in the manner, as may be prescribed;"; and

(g) clauses (x) to (zv) shall be omitted. 5. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Every promoter as defined under clause (zk) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, (16 of 2016) shall make an application to the competent authority as notified by the Government for the sanction of the real estate projects and plans thereof in such form and in such manner and accompanied by such fee, as may be prescribed.".

6. Amendment of section 77.—In section 77 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "such officer", the sign and words, ", registered private professional", shall be inserted.

7. Omission of Chapter IX-A and IX-B.—Chapter IX-A and IX-B of the principal Act shall be omitted.

8. Amendment of section 87. —In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), for clauses (xxiii) to (xxxviii), the following shall be substituted, namely:—

"(xxiii) any other matter for which Building Regulations or Bye-Laws may be made including the matters relating to the development control and natural hazard prone area; and

(xxiv) any other matter for which rules may be made.".

9. Amendment of section 90.—In section 90 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The repeal of the Act under sub-section (2) or omission of Chapters IX-A and IX- B (hereinafter referred to as "the said Chapters") shall not affect,—

(i) the previous operation of, or anything duly done or suffered;

(ii) any right, privilege, obligation, delegation or liability acquired, accrued or incurred;

(iii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence;

(iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture, or punishment; and

(v) any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced, or any such penalty, forfeiture and punishment may be imposed, as if, the aforesaid Act or the said Chapters had not been repealed or omitted.".

2258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2018

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-05-2018 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2018 का अधिनियम संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23 मई, 2018 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 11 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ख) ''सहायक आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

2259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

(ग) ' 'पूर्त विन्यास'' से, किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए उनके फायदों के लिए दी गई या विन्यस्त या किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त समस्त सम्पत्ति जैसे सराय, विश्राम गृह, पाठशालाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा के अभिवर्धन के लिए संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध संस्थाएं भी हैं ;

(घ) ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(ङ) ''आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''आनुवंशिक न्यासी'' से, किसी धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि उत्तराधिकार की ऐसी पद्धति (स्कीम) प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा, या तत्समय पदासीन न्यासी द्वारा, नामांकन द्वारा न्यायगत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संस्थापक द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित है;

(ज) ''हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था'' से, मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और उससे सम्बद्ध विन्यास या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धार्मिक उद्देश्य से स्थापित विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,-

(i) किसी मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में पूजा के लिए या उसमें रख-रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पत्ति;

(ii) मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण की अन्य वस्तुएं आदि; और

(iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्राइवेट धार्मिक मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें लोग हितबद्ध नहीं हैं :

परन्तु किसी भी हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकद या वस्तु रूप में कोई चढ़ावा ऐसी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति समझा जाएगा;

(झ) ''संयुक्त आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है ;

(ञ) ''मठ'' से, हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ट) ''अन-आनुवंशिक न्यासी'' से, ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है और इसके अन्तर्गत मन्दिर न्यास में इस प्रकार नियुक्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी है;

2260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 (ठ) ''अधिकारी'' से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य आयुक्त (मन्दिर), अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर), आयुक्त (मन्दिर), संयुक्त आयुक्त (मन्दिर), मन्दिर अधिकारी और सहायक आयुक्त (मन्दिर) भी है;

(ड) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''पुजारी'' के अन्तर्गत पण्डा या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूजा या अन्य धार्मिक कृत्य करता है या उसका संचालन करता है;

(ण) ''अनुसूची'' से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''मन्दिर'' से, किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग के फायदे के लिए समर्पित है या उनके द्वारा अधिकार स्वरूप उपयोग में लाया जाता हो;

(ध) ''मन्दिर न्यास'' से, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयुक्त (मन्दिर) द्वारा गठित न्यास अभिप्रेत है;

(न) ''मन्दिर अधिकारी'' से, सरकार द्वारा मन्दिर के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है; और

(प) ''न्यासी'' से किसी भी पदनाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ही न्यासी है।''।

3. धारा 3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''3. मुख्य आयुक्त (मन्दिर) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.--(1) सरकार के भाषा, कला एवं संस्—ति विभाग का प्रशासनिक सचिव, सम्पूर्ण राज्य के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए —त्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) निदेशक, भाषा, कला एवं संस्—ति, हिमाचल प्रदेश या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, सम्पूर्ण राज्य के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और —त्यों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(3) सरकार, उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) सरकार, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।2261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 (5) सरकार, राजस्व विभाग के तहसीलदारों में से या किसी समतुल्य अधिकारी को प्रत्येक मन्दिर के लिए उसके कार्य की देख-रेख करने हेतु मन्दिर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। (6) सरकार, जिला भाषा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सहायक आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(7) सरकार समय-समय पर आयुक्त (मन्दिर) की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द, जो वह उचित समझे, की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) प्रत्येक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित की जाएं :

परन्तु मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को संदेय उपलब्धियां और अन्य धनीय प्रसुविधाएं मन्दिर न्यास की आय को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार मन्दिरों को, उनके संसाधनों पर आधारित, दो या अधिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी। सरकार, यदि उचित समझे, तो मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों के सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले साधारण नियमों को अनुमोदित कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन राज्य के मन्दिर न्यासों के प्रत्येक भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।''।

4. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''4. अधिनियम के अधीन अधिकारी का हिन्दू होना.--इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से होगा ।''।

5. कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम में,-

(क) धारा 12, 14, 16, 19, 22 और 28 में ''वित्त आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 और 34 में ''आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आता है, के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. धारा 12-क का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 12-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चांदी का अन्यसंक्रामण.--अनुसूची-1 में यथा सम्मिलित प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में श्रद्धालुओं से सोने और चांदी की विभिन्न किस्मों (प्रकारों) के रूप में प्राप्त चढ़ावे को ऐसी रीति में अन्यसंक्रान्त किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

7. धारा 15 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, ''आयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 2262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 8. धारा 18 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 22 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में खंड (च) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(छ) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की प्राप्तियों का पन्द्रह प्रतिशत गो सदनाेंं के निर्माण, रख-रखाव और उनका स्तरोन्नयन करने के लिए या गोवंश संवर्धन के लिए प्रथम प्रभार के रूप में उपयोग किया जाएगा।''।

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''गोवंश संवर्धन'' से देशी गाय की नस्ल का संरक्षण तथा विकास अभिप्रेत है।

10. धारा 23 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''(4) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की वार्षिक संपरीक्षा भाषा, कला एवं संस्—

ति विभाग के अनुभाग अधिकारी (राज्य लेखा सेवाएं) द्वारा या स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संचालित की जाएगी।''।

11. धारा 29 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, ''पूर्त विन्यास'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या मन्दिरों का समूह, यथास्थिति, '' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

12. विधिमान्यता.--हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4) के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 8 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND

CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) ACT, 2018

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23rd MAY, 2018)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable

Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2018.

2263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

(2) It shall be deemed to have come into force on the 11th day of October, 2017.

2. Substitution of section 2.—For section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely :—

"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Additional Chief Commissioner (Temple)" means the Additional Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(b) "Assistant Commissioner (Temple)" means the Assistant Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(c) "Charitable endowments" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the community or section, such as sarais, rest-houses, pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poor and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institutions concerned;

(d) "Chief Commissioner (Temple)" means the Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and performs the functions of the Chief Commissioner (Temple) under this Act;

(e) "Commissioner (Temple)" means the Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Commissioner (Temple) under this Act; (f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(h) "Hindu Public Religious Institution" means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

(i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service or charity connected therewith;

(ii) the idols installed in the math or temple, smadh, smadhi or dera clothes, ornaments and things for decoration etc.; and

(iii) religious institution under the direct control of the State Government, but does not include such private religious math or temple in which the public are not interested :

2264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by the pilgrims or by any other person in any Hindu Public Religious Institution shall be deemed to be the property of such religious institution;

(i) "Joint Commissioner (Temple)" means the Joint Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(j) "Math" means a math as understood under the Hindu Law;

(k) "Non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee and includes a Government Officer or Official so appointed in the temple trust;

(l) "Officer" means an officer appointed under this Act and shall include the Chief Commissioner (Temple), Additional Chief Commissioner (Temple), Commissioner (Temple), Joint Commissioner (Temple), Temple Officer and Assistant Commissioner (Temple);

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "pujari" includes a panda or any other person who performs or conducts puja or other rituals;

(o) "Schedule" means the schedule appended to this Act;

(p) "Section" means section of this Act;

(q) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(r) "Temple" means a place, by whatever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship;

(s) "Temple trust" means the trust constituted by the Commissioner (Temple) under section 5 of this Act;

(t) "Temple officer" means the officer appointed by the Government to undertake the day- to-day management of the temple; and

(u) "Trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu Public Religious Institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable, as if, such person or body of persons were a trustee.".

3. Substitution of section 3.—For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Appointment of the Chief Commissioner (Temple) and other officers.— (1) The Administrative Secretary of the Language, Art and Culture Department of the Government shall be the Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon or entrusted to him by or under this Act.

2265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

(2) The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh or any other officer appointed by the Government shall be the Additional Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(3) The Government may appoint Deputy Commissioner or any other officer as Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Act.

(4) The Government may appoint the Sub Divisional Officer (Civil) or any other officer as the Joint Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(5) The Government may appoint from amongst the Tehsildars of the Revenue Department or any equivalent officer as Temple Officer for each Temple to look after its work.

(6) The Government may appoint the District Language Officer or any other officer as Assistant Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(7) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner (Temple) as it may deem fit.

(8) The Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service for the employees of each temple trust shall be such as may be approved by the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the emoluments and other monetary benefits payable to the employees of temple trust shall be prescribed taking into account the income of the temple trust and for this purpose the Government may classify the temples into two or more categories based on their resources. The Government, may, if deemed fit, approve general rules to be followed regarding the terms of service of temple trust employees and that would deem to be incorporated in each Recuritment and Promotion Rules of the temple trusts of the State under this Act.".

4. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"4. Officer under the Act to be a Hindu.— An officer appointed under this Act shall be out of the persons professing the Hindu Religion.".

5. Substitution of certain words.—In the principal Act,—

(a) for the words "Financial Commissioner", wherever occur in section 12, 14, 16, 19, 22 and 28, the words and signs "Chief Commissioner (Temple)" shall be substituted ; and 2266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 (b) for the words "the Commissioner", wherever occur in section 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 and 34, the words and signs "the Commissioner (Temple)" shall be substituted.

6. Substitution of section 12-A.—For section 12-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"12-A. Alienation of gold and silver of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments, as included in the SCHEDULE-I, shall be alienated in the manner, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section 2, for the words "Commissioner may", the words and signs "Commissioner (Temple) may himself or through an officer authorized by him" shall be substituted.

8. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in sub-section (5), for the word "twenty", the words "twenty five" shall be substituted.

9. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(g) fifteen percent of the receipt of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be utilized as first charge for construction, maintenance and up-gradation of Gau-sadans or for Gau-vansh samvardhan.".

Explanation.—For the purpose of this clause "Gau-vansh samvardhan" means the conservation and development of indigenous breeds of cow.

10. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub- section (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) The annual audit of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be conducted by the Section Officer (State Accounts Services) of the Language and Culture Department or by the officers of the Local Audit Department or any Chartered Accountant duly authorised by the Chief Commissioner (Temple).".

11. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Charitable Endowment", the words and sign "or group of temples, as the case may be" shall be inserted.

12. Validation.—Any action taken or anything done under the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Ordinance, 2017 (H.P. Ordinance No. 4 of 2017) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

2267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव कोटला, डा0 विहडू, तहसील बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0 प्र0।

2. ममता पुत्री श्री अमर नाथ, गांव व डा0 सलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-06-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 18-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Shammi aged 25 years s/o Shri Jagdish Chand, r/o V. P.O. Samirpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Reena Devi aged 18 years d/o Shri Jagdish Chand, V.P.O. Barara, Tehsil Tauni . . Applicants. Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public ... Respondents.

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Shammi & Smt. Reena Devi have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of undersigned in which they stated that they marriage be solemnized between us on dated 10-02-2018.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this 2268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 court on or before 25-06-2018. The objection received after 25-06-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-05-2018 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Assistant Collector IInd Grade, Kumarsain, District Shimla

C No. : 1-9/2018

Filed on : 15-06-2018 Shri Ram Lal s/o Late Shri Chimna, r/o Village & P.O. Zar, Tehsil Kumarsain, District . . Petitioner/Landlord. Shimla, H.P. and 8 others

Versus

Sh . Het Ram s/o Sh. Khub Ram, r/o Village & P.O. Zar, Tehsil Kumarsai, Distt. . . Respondent. Shimla, H.P.

(Proclamation under order 5 rule 20 of the code of civil procedure)

Notice to Respondent No. 4 and 5 Mentioned below for 16-05-2018

R. No. 4 Smt. Anita Sharma, Village and Post Office Apra, Tehsil Phillour, Distt. Jalandhar (Punjab).

R. No. 5 Smt. Krishna Sood , Village & Post Office Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Respondents. H.P

Whereas, in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that above named respondents cannot be served in an ordinary way.

Therefore, the proclamation under order 5 rule 20 of the code of Civil Procedure is hereby issued against them that they should appear in the AC IInd Grade either personally or through some duly authorized agent/pleader on 15th June, 2018 (15-06-2018) failing which exparte proceeding will be taken against them.

Given under my hand and the seal of the AC IInd Grade Kumarsain on this 19th May, 2018.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector IInd Grade,

Kumarsain, District Shimla.

2269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री मेध राम पुत्र श्री नाथू राम, निवासी खोडसूघाट, डा0 कांसाकोटी, तहसील रोहडू़ू जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मेध राम पुत्र श्री नाथू राम, निवासी खोडसूघाट, डाकघर कांसाकोटी, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र सुनील कुमार का जन्म दिनांक 07-07-1993 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुटाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी सुनील कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-06-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

तारीख : 22-05-2018 प्रार्थना-पत्र श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 श्री लछमन सिंह, निवासी ग्राम खांगटा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश मृत्यु पंजीकरण नियम, 9(3) बारा। 2270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला के कार्यालय एस0एम0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0 टी0/1059 दिनांक 15-8-2017 के अनुसार प्रार्थी श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 श्री लछमन सिंह, निवासी ग्राम खांगटा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख हुआ है कि उसके बेटे रवि राम का जन्म दिनांक 10-03-1990 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत टिक्कर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण न करवा सका तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टिक्कर में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि रवि राम पुत्र श्री लछमण सिंह, गांव खांगटा, डाकघर टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-03-1990 को ग्राम पंचायत टिक्कर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2018 को असालतन/ वकालतन हाजिर आकर एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (पी0 एल0 शर्मा) नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri M.D. Sharma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, H. P.

In the matter of :—

1. Mr. Nazim Mohammad s/o Shri Roshan Deen, r/o Village Huli, P.O. Gumma, Tehsil Kotkhai, District Shimla, H.P.

2. Miss. Sunita d/o Sh. Satish Kumar, Village Balghar, Tehsil Jhandutta, District . . Applicant.

Bilaspur, H.P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Nazim Mohammad s/o Shri Roshan Deen and Miss. Sunita d/o Sh. Satish Kumar have filed an application along with affidavit before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-04-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

2271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before/within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and Marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15th of May, 2018.

Seal

Sd/-

(M. D. SHARMA) HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H.P.

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 52/2018

तारीख दायर : 10-05-2018 श्री देव राज पुत्र स्व0 श्री धर्मानंद, निवासी गांव बठेडा, डा0 तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 192 मिन/505, चक देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री देव राज पुत्र स्व0 श्री धर्मानंद, निवासी गांव बठेडा, डा0 तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में देव राज दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक देवठी के खाता/खतौनी नं0 192 मिन/505 चक देवठी के खाना मालिक में वादी का नाम विध्या नन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में विध्या नन्द के स्थान पर देव राज दरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आ कर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 19-05-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)। े

2272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भुवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भुवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री राखी देवी की जन्म तिथि 03-08-1993 है, जो ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राखी देवी पुत्री श्री प्रीतम सिंह व श्रीमती शशी कान्ता की जन्म तिथि 03-08-1993 को ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री अमीत गौतम पुत्र श्री जितेन्द्र गौतम, निवासी मोहल्ला चिढॉवाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री अमीत गौतम पुत्र श्री जितेन्द्र गौतम, निवासी मोहल्ला चिढॉवाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री गौरी गौतम की जन्म तिथि 17-02-2015 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर गौरी गौतम पुत्री श्री अमीत गौतम व श्रीमती संगीता की जन्म तिथि 17-02-2015 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।2273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा, निवासी ग्राम व डाकघर कौलावालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा, निवासी ग्राम व डाकघर कौलावालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अमीत शर्मा की जन्म तिथि 17-11-1998 है, जो ग्राम पंचायत कौलावालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अमीत शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा व श्रीमती मोनिका शर्मा की जन्म तिथि 17-11-1998 को ग्राम पंचायत कौलावालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री राजू राय पुत्र श्री मंगल राय, निवासी मकान नं0 94/1, मोहल्ला ढाबों नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री राजू राय पुत्र श्री मंगल राय, निवासी मकान नं0 94/1, मोहल्ला ढाबों नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 2274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री खुशी की जन्म तिथि 11-09-2011 है, जो नगरपालिका परिषद्‌, नाहन तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर खुशी पुत्री श्री राजू राय व श्रीमती रीना देवी की जन्म तिथि 11-09-2011 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कांती राम, निवासी ग्राम व डाकघर सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कांती राम, निवासी ग्राम व डाकघर सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी बहन चंचल लता की जन्म तिथि 27-09-1969 है, जो ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर चंचल लता पुत्री श्री कांती राम व श्रीमती शान्ती देवी की जन्म तिथि 27-09-1969 को ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।2275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री संगीता साहानी की जन्म तिथि 06-03-2006 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर संगीता साहानी पुत्री श्री दिनेश साहानी व श्रीमती मंजू साहानी की जन्म तिथि 06-03-2006 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन,े तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रोशन साहानी की जन्म तिथि 10-05-2000 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 2276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रोशन साहानी पुत्री श्री दिनेश साहानी व श्रीमती मंजू साहानी की जन्म तिथि 10-05-2000 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री दिनेश साहानी पुत्र श्री लखन साहानी, r/o Village Dakhgiya-Tola, P.O. Galgaliya, Tehsil Thakurganj, District Kishangarh Bihar, हाल निवासी मकान नं0 27/1 सुन्दर बाग कालोनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कृष्णा साहानी की जन्म तिथि 01-12-2008 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर कृष्णा साहानी पुत्र श्री दिनेश साहानी व श्रीमती मंजू साहानी की जन्म तिथि 01-12-2008 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती गुड्‌डी देवी पुत्र श्री चुरमन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम2277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 आम जनता श्रीमती गुड्‌डी देवी पुत्र श्री चुरमन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 08-08-1939 है, जो ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर गुड्‌डी देवी पुत्र श्री चुरमन सिंह व श्रीमती पर्वती देवी की जन्म तिथि 08-08-1939 को ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती कौशल्या पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कौशल्या पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री गुन्जन की जन्म तिथि 26-06-2013 है, जो ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर गुन्जन पुत्री श्री ओम प्रकाश व श्रीमती कौशल्या देवी की जन्म तिथि 26-06-2013 को ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 2278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम सतीवाला, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मन्जु की जन्म तिथि 13-01-2012 है, जो ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मन्जु पुत्री श्री ओम प्रकाश व श्रीमती कौशल्या देवी की जन्म तिथि 13-01-2012 को ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री राजू राय पुत्र श्री मंगल राय, निवासी मकान नं0 94/1, मोहल्ला ढाबों नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री राजू राय पुत्र श्री मंगल राय, निवासी मकान नं0 94/1, मोहल्ला ढाबों नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आदित्य की जन्म तिथि 27-09-2015 है, जो नगरपालिका परिषद्‌, नाहन तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर आदित्य पुत्र श्री राजू राय व श्रीमती रीना देवी की जन्म तिथि 27-09-2015 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।2279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम नागल सुकेती, डाकघर मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम नागल सुकेती, डाकघर मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शिवम सरोए की जन्म तिथि 26-02-2010 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शिवम सरोए पुत्र श्री चरणजीत सिंह व श्रीमती अनीता रानी की जन्म तिथि 26-02-2010 को ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी मकान नं0 73/13 मोहल्ला गाविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री सुरजीत सिंह सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी मकान नं0 73/13 मोहल्ला, गाविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र गुरप्रीत सिंह की जन्म तिथि 27-08-1993 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह व श्रीमती बलवन्त कौर की जन्म तिथि 27-08-1993 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री विशाल कुमार पुत्र श्री दिनेश चन्द निवासी मकान नं0 677/11 नजदीक कच्चा टैंक, पुलिस स्टेशन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री विशाल कुमार पुत्र श्री दिनेश चन्द निवासी मकान नं0 677/11 नजदीक कच्चा टैंक, पुलिस स्टेशन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके भाई अमित कुमार की जन्म तिथि 09-09-2015 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अमित कुमार पुत्र श्री दिनेश चन्द की जन्म तिथि 09-09-2015 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।2281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रमेश चन्द कल्याण पुत्र श्री भगवान दास निवासी मकान नं0 212/13 बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री रमेश चन्द कल्याण पुत्र श्री भगवान दास निवासी मकान नं0 212/13 बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शिखा कल्याण की जन्म तिथि 28-05-1985 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शिखा कल्याण पुत्री रमेश चन्द कल्याण व श्रीमती सुनीता देवी की जन्म तिथि 28-05-1985 को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री हेम सिंह निवासी ग्राम व डाकघर बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री हेम सिंह निवासी ग्राम व डाकघर बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री यशिका की जन्म तिथि 03-12-2016 है, जो ग्राम पंचायत बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर यशिका पुत्री श्री रमेश चन्द व श्रीमती निशा देवी की 2282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 जन्म तिथि 03-012-2016 को ग्राम पंचायत बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रमेश चन्द कल्याण पुत्र श्री भगवान दास निवासी मकान नं0 212/13 बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री रमेश चन्द कल्याण पुत्र श्री भगवान दास निवासी मकान नं0 212/13 बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शालिनी कल्याण की जन्म तिथि 15-01-1984 है, जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शालिनी कल्याण पुत्री रमेश चन्द कल्याण व श्रीमती सुनीता देवी की जन्म तिथि 15-01-1984े को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 15/2018 Date of Institution : 03-05-2018 Date of Decision/

Fixed for : 06-06-2018 Sh. Jaiveer s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

2283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 General Public through Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan

(H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Jaiveer s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Parmanand s/o Sh. Jaiveer and Smt. Anaro, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 10-05-2009 at Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, but his birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Parmanand s/o Shri Jaiveer and Smt. Anaro, r/o at present Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.), objection in this court on or before 06-06-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd May, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 14/2018 Date of Institution : 03-05-2018 Date of Decision/

Fixed for : 06-06-2018 Sh. Jaiveer s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Jaiveer s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that 2284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 his son namely Umesh Prashad s/o Sh. Jaiveer and Smt. Anaro, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 01-12-2012 at Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, but his birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi , District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Umesh Prashad s/o Shri Jaiveer and Smt. Anaro, r/o at present Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.), objection in this court on or before 06-06-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd May, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 13/2018 Date of Institution : 03-05-2018 Date of Decision/

Fixed for : 06-06-2018 Sh. Aman Lal s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Aman Lal s/o Shri Hargian Singh, r/o Village Kasampur, Tehsil & District Sambhal (U.P.) at present c/o Sh. Madan Lal,VPO Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Minakshi d/o Sh. Aman Lal and Smt. Saroj, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 17-12-2011 at Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, but her birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

2285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Minakshi d/o Shri Aman Lal, r/o at present Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.), objection in this court on or before 06-06-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd May, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2018 Date of Inst. : 16-05-2018 Pending for : 18-06-2018 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Ishan Aggarwal s/o Shri Ashok Aggarwal, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan H.P. and Smt. Jigyasa Gupta d/o Sh. Surinder Kumar and w/o Shri Ishan Aggarwal s/o Shri Ashok Aggarwal, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan H.P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 20-04-2018.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice, the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 18-06-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 18-06-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 16-05-2018.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

2286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2018 Date of Inst. : 16-05-2018 Pending for : 18-06-2018 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Manoj Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Damuwala, P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan H.P. and Smt. Rekha Rani d/o Sh. Rattan Lal and w/o Shri Manoj Kumar s/o Shri Krishan Chand, r/o Village Damuwala, P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan H.P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 09-12-2004.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice, the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 18-06-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 18-06-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 16-05-2018.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

____________

In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (N.Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Varun Raj s/o Sh. Ranjan Lal, r/o 2,183/A.V.G. Multy Storey Railway Colony Alambagh, Lucknow Bakshi ka Talab, Uttar Pradesh.

2. Smt. Jyoti d/o Sh. Nek Ram, r/o Village Kather near Central Wear House Chambaghat, Basal (48) Chambaghat, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

2287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940

Application for registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of

Marriage Act, 1996.

Sh. Varun Raj s/o Sh. Ranjan Lal, r/o 2,183/A.V.G. Multy Storey Railway Colony Alambagh, Lucknow Bakshi ka Talab, Uttar Pradesh and Smt. Jyoti d/o Sh. Nek Ram, r/o Village Kather near Central Wear House Chambaghat, Basal, (48) Chambaghat, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 30-08-2007 according to Hindu custom at Arya Samaj Mandir, the Mall Solan. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Basal, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Basal may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 28-06-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 29th day of May, 2018.

Seal.

UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (N.Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0------Teh. Una/B&D/2018

राजबंशी शाह पुत्र श्री हुलास शाह, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

राजबंशी शाह पुत्र श्री हुलास शाह, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्राथर्ना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र धर्मेन्द्र कुमार शाह का जन्म गांव वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ ऊना में दिनांक 26-12-1996 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु नगर पालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज 2288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जून, 2018/11 ज्येष्ठ, 1940 करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-06-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 19-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या ............ /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द, वासी बरनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में श्री राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द, वासी बरनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 05-04-2017 को रेनु भगत पुत्री श्री यशपाल भगत,वासी ग्रीन कालोनी, H.No. S-1-439 पुराना शाहपुर रोड, पठानकोट, पंजाब के साथ हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बरनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बरनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-06-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना़, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-06-01.47_gazette_2018-01_06_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-06-01.47_gazette_2018-01_06_2018.