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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 53, 08 June 2018

Published 08 June 2018

Gazette no.
53
Gazetteid
53/GAZETTE/2018-08/06/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-06-08.53_gazette_2018-08_06_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 17 मई, 2018

संख्याः एस0जे0ई0-एफ-(10)-1/2016-1.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0-एफ- (10)-2/2006 दिनांक 29-5-2009 एवं 06-05-2017 के क्रम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना (संशोधित), 2009 के अनुबन्ध-क, के पैरा संख्या 7 (7.1) में आंशिक 53-राजपत्र/2018-08-06-2018 (2385) 2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि मु0 4000/रु0 प्रति बच्चा, प्रति वर्ष जो दो बच्चों तक प्रदान की जाती है, इसे बढ़ाकर मु0 5000/-प्रति बच्चा, प्रति वर्ष दो बच्चों तक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) बी (15)-3/2016 दिनांक 11-5-2018 के अनुसार जारी की जाती है।

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा, निशा सिंह, अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 19 मई, 2018

संख्याः एस0 जे0 ई0-एफ-(5)-4/2006-1.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-छ-(4)- 2/90-IV दिनांक 02-06-2012 के क्रम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से ''बेटी है अनमोल योजना'' के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006 दिनांक 05-07-2010 के परिशिष्ट-क, की मद संख्या 6 (1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु0 10,000/रु0 (दस हजार) से बढाकर मु0 12,000/-(बारह हजार ) करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) बी (15)-3/2016 लूज दिनाकं 17-5-2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा, निशा सिंह, अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 4th June, 2018

No. LLR-E(9)-8/2018-Leg.—WHEREAS, Shri Vikrant Thakur, Advocate, r/o Riviera Retreat, Village Badah, P. O. Mohal, Tehsil and District Kullu, H. P. has applied for appointment2387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 of Notary Public in Sub-Division Kullu of District Kullu (H. P.) under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

THEREFORE, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6(2)(b) of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), H. P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Kullu of District Kullu (H.P.).

Sd/-

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

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सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 05 जून , 2018

संख्याः जी0ए0डी0-सी(जी0आई0)2-10/96-III-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संंिवधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात्‌ अधिसूचना संख्या 13-2/71-जी0ए0डी0, तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रूटमैंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 का और संश्ाोंधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है,ं अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रूटमैंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. सेकण्ड शेडयूल का संशोधन.--दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रूटमैंट एण्ड कण्डीशन ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 से संलग्न सेकण्ड शेडयूल की क्रम संख्या 28 मे,ं-

(क) स्तम्भ 4 में, खण्ड (ii) में, "10+2 qualification" अंकों, चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "a Bachelor's degree or its equivalent from a recognized university", शब्द रखे जाएंगे ; औरः- (ख) स्तम्भ 5 में, खण्ड (a) के उपखण्ड (ii) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"Provided further that physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the clerical post are certified as being unable to type by the Medical Board, such persons may be exempted from passing the typing test. The term, physically handicapped persons does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 typing. The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C(GI)2-10/96-III dated

05-06-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th June, 2018

No. GAD-C(GI)2-10/96-III-loose.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 27th April, 1974 vide notification No. 13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SECOND SCHEDULE.—In THE SECOND SCHEDULE appended to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 at serial number 28,—

(a) in fourth column, in clause (ii), for the figure, sign and word "10+2 qualification", the words 'a Bachelor's degree or its equivalent from a recognized university' shall be substituted; and (b) in fifth column, in sub-clause (ii) of clause (a) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the clerical post are certified as being unable to type by the Medical Board, such persons may be exempted from passing the typing test. The term, physically handicapped persons does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing. The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.".

By order, Sd/- Chief Secretary.

2389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th June, 2018

No. EDN-C-F(1)2/2012-IV.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Purchase/Tender Opening Committee under "Atal School Vardi Yojna" for the year 2018-19, 2019-20 & 2020-21 consisting of the following members of the Higher & Elementary Education Department and Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd. to open and evaluate the technical as well as financial bids :—

Members from HP State Civil Supplies Corporation Ltd. Members from Education Department
1. Executive Director, HPSCSC. 1. Addl./Joint DHE(S), Dte. of Hr. Edu.
2. General Manager, HPSCSC. 2. Addl./joint DEE(A) Dte. of Ele. Edu.
3. Financial Advisor, HPSCSC. 3. Jt. Controller/Section Officer (F&A) Dte. of Hr Edu.
4. Procurement Manager, HPSCSC. 4. Jt. Controller/Ass. Controller (F&A) Dte. of Ele. Edu.
5. Asstt. Procurement Officer, HPSCSC. 5. Two Asstt. Professors (Textile) Jawher Lal Nehru Engineering College, Sundernagar (H.P.).

By order, Sd/- DR. ARUN KUMAR SHARMA, Secretary (Education).

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. विजय कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र श्री बांकू राम, निवासी सूफान, डा0 रोपड़ी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

2. मनीषा पाल आयु 21 वर्ष पुत्री श्री कमल कुमार, निवासी नांगला, डा0 सरखल सानी, तहसील धामपुर, जिला बिजंनौर ( यू0पी0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 05-07-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।2390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 20-01-2018 23-06-2018 06/2018

श्री राम सरन पुत्र श्री मीनकू, निवासी महाल कंजेहड, मौजा जलाडी, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री राम सरन पुत्र श्री मीनकू, निवासी महाल कंजेहड, मौजा जलाडी, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा इस कार्यालय में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम कागजात महाल कंजेहड, मौजा जलाडी में सरनू पुत्र मीनकू पुत्र सिख दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राम सरन पुत्र श्री मीनकू दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरूस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सरनू की बजाए सरनू उर्फ राम सरन पुत्र मीनकू पुत्र सिख दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-06-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 24-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा।

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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख दायरा तारीख फैसला 05-03-2018 23-06-2018 श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री भीम सिंह, निवासी महाल डाका, मौजा पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।2391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 इश्तहार प्रार्थिया श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री भीम सिंह, निवासी महाल डाका, मौजा पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा इस कार्यालय में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम कागजात महाल डाका, मौजा पलेरा में नरैणी देवी पुत्री बलन्दा पुत्र हौसू दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम राज कुमारी पुत्री बलन्दा दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरूस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम नरैणी देवी की बजाए नरैणी देवी उर्फ राज कुमारी पुत्री श्री बलन्दा पुत्र हौंसू दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-06-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 23-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा।

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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 07-03-2018 20-06-2018 22/2018

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्रशोत्तम लाल, निवासी महाल घडहूं, मौजा गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्रशोत्तम लाल, निवासी महाल घडहूं, मौजा गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम कागजात महाल घडहूं, पटवार वृत्त गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा में जस्सा दिलबाग पुत्र प्रशोत्तम लाल पुत्र हीरू दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार पुत्र श्री प्रशोत्तम लाल दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दिलबाग उर्फ राजीव कुमार पुत्र श्री प्रशोत्तम लाल पुत्र हीरू दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20-06-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Nagender s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Dawardu, P.O Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Usha Kumari d/o Sh. Het Ram, r/o Vill. Shadhla, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (At present wife of Nagender s/o Sh. Madan Lal, Vill. Dawardu, P.O. . . Applicants. Kamand, Teh. Sadar, Distt. Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Nagender s/o Sh. Madan Lal, r/o Village Dawardu, P.O Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Usha Kumari d/o Sh. Het Ram, r/o Vill. Shadhla, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (At present wife of Nagender s/o Sh. Madan Lal, Vill. Dawardu, P.O. Kamand, Teh. Sadar, Distt. Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-06-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses District Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-06-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th day of May, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

2393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीना देवी पुत्री श्री देई राम व पत्नी श्री रनजीत सिंह, गांव बडिच, डाकघर नकौडापुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती बीना देवी पुत्री श्री देई राम व पत्नी श्री रनजीत सिंह, गांव बडिच, डाकघर नकौडापुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. आयुष पुत्र 18-09-2012

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 22-06-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत खद्दर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 23-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री मोहन लाल, गांव सतका, डाकघर चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 विषय.--प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठाणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री मोहन लाल, गांव सतका, डाकघर चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थीया अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. अर्नव पुत्र 06-03-2015

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 22-06-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत ठाणा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 23-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रतन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, गांव कुजवी, डाकघर माटल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत माटल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रतन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, गांव कुजवी, डाकघर माटल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म2395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत माटल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. हतीश कुमार पुत्र 16-06-1999

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 22-06-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत माटल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 23-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव ममवी, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव ममवी, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. आयुष पुत्र 14-04-2016

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 22-06-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन 2396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बम्टा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री दौलत राम पुत्र श्री राम सिंह, गांव भानल, डाकघर नकौडापुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री दौलत राम पुत्र श्री राम सिंह, गांव भानल, डाकघर नकौडापुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. दौलत राम स्वयं 08-03-1964

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 25-06-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत खद्दर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 26-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940

In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Jia Lal s/o Shri Kundan Lal, r/o Village Kiartu, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Jia Lal s/o Shri Kundan Lal, r/o Village Kiartu, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his sons named—Mr. Jitender Kumar and Mr. Tarun Kumar ss/o Shri Jia Lal s/o Shri Kundan Lal, r/o Village Kiartu, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Mr. Jitender Kumar Son 28-08-2012
2. Mr. Tarun Kumar Son 15-10-2015

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the names and dates of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Baldeyan, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 26-03-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

ANIL SHARMA, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

__________

In the Court of Shri Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Chand Ram s/o Shri Karam Dass, r/o Village Thithrwali, P.O. Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2018/18 ज्येष्ठ, 1940 Whereas Sh. Chand Ram s/o Shri Karam Dass, r/o Village Thithrwali, P.O. Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son & daughters namely Satish Sharma whose date of birth 20-04-1999 & Sulakshna Sharma 15-07-2007 Sandesha 03-03-2002 in the Gram Panchayat Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 24-06-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th May, 2018.

Seal.

RISHABH SHARMA, Sub-Divisional Magistrate, Nerwa, District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-06-08.53_gazette_2018-08_06_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-06-08.53_gazette_2018-08_06_2018.