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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 56, 13 June 2018

Published 13 June 2018

Gazette no.
56
Gazetteid
56/GAZETTE/2018-13/06/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-06-13.56_gazette_2018-13_06_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Deep Chand.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Deep Chand s/o Sh. Rameshwar Dass, Village Nanhera, P. O. Barsu Majra, Tehsil Narain Garh, 56-राजपत्र/2018-13-06-2018 (2449) 2450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Distt. Ambala, Haryana and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H. P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Deep Chand s/o Sh. Rameshwar Dass, Village Nanhera, P. O. Barsu Majra, Tehsil Narain Garh, Distt. Ambala, Haryana by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.) w.e.f. 05-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th April, 2018

No. 11-2/93(Lab)ID/2018/Solan/Harinder.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Harinder Pal s/o Sh. Ramanand, r/o Village Basal, Tehsil & Distt. Solan, H. P. and the Occupier, M/s Sikand and Company, Chambaghat, Tehsil & Distt. Solan, H. P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

2451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether demand of Sh. Harinder Pal s/o Sh. Ramanand, r/o Village Basal, Tehsil & Distt. Solan, H. P. vide demand notice dated 20-7-2016 (Copy-enclosed) before the Occupier, M/s Sikand and Company, Chambaghat, Distt. Solan, H. P. for reinstating him as a regular employee and to provide him salary and other benefits till date as has been given to him prior to January, 2014 with interest and continuity in service since January, 2014 to till attaining the age of retirement, is legal and justified? If yes, what relief in terms of above demand notice the aggrieved workman is entitled to?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Karam Bir Singh.—Whereas the Labour Inspector- cum-Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Karam Bir Singh s/o Sh. Kehar Singh, Village Milak, P. O. Rasulpur, Tehsil Sadaura, Distt. Yamuna Nagar, Haryana and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H. P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour 2452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Karam Bir Singh s/o Sh. Kehar Singh, Village Milak, P. O. Rasulpur, Tehsil Sadaura, Distt. Yamuna Nagar, Haryana by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.) w.e.f. 05-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 27th April, 2018

No. 11-1/86(Lab) ID/2018/Nahan/Kishori.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Kishori Lal s/o Sh. Munshi Ram, Villge Amroh, P. O. Bhai, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H. P. and The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H. P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal. Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Kishori Lal s/o Sh. Munshi Ram, Villge Amroh, P. O. Bhai, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H. P. by the Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.), w.e.f. 09-12-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what2453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 07th April, 2018

No. 11-2/93(Lab) ID/2018/Baddi/Lok Raj.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Lok Raj s/o Sh. Man Singh, Village Raholi, P. O. Pangna, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H. P. and the Factory Manager, M/s Lotus Herbals Color Cosmetics, Plot No. 80-B & C, Export Promotion Park, Phase-1, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan, H. P.

Whereas, the Labour Officer Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of the services of Sh. Lok Raj s/o Sh. Man Singh, Village Raholi, P. O. Pangna, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H. P. by the Factory Manager, M/s Lotus Herbals Color Cosmetics, Plot No. 80-B & C, Export Promotion Park, Phase-1, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan (H. P.) w.e.f. 16-8-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/ management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

2454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 27th April, 2018

No. 11-1/86(Lab)ID/2018/Nahan/Meethan.—Whereas the Labour Inspector-cum- Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmaur has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Meethan Lal s/o Sh. Ram Raj, VPO Amawa Bazar, Tehsil Bhinga Bazar, Distt. Sara Basti, U. P. (Pin-271831) and The Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H. P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/ Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Meethan Lal s/o Sh. Ram Raj, VPO Amawa Bazar, Tehsil Bhinga Bazar, Distt. Sara Basti, U. P. (Pin-271831) by the Occupier/General Manager, M/s Anupam Home Appliances, Vill. Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.) w.e.f. 09-12-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th April, 2018

No. 11-6/85(Lab)ID/2018/Rohroo/Moti Ram.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Moti Ram s/o Sh. Thli, r/o Village2455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Bijori, P. O. Seema, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H. P. and The Manager, M/s Adani Agri Fresh Ltd. Mehandali, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H. P. (Principal Employer) & M/s M. S. Services Pvt. Ltd., Baddi HIMUDA Commercial Complex, Ist Floor, Sai Road, Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H. P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/ Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of the services of Sh. Moti Ram s/o Sh. Thli, r/o Village Bijori, P. O. Seema, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H. P. by the management of M/s M. S. Services Pvt. Ltd., HIMUDA Commercial Complex, Ist Floor, Sai Road, Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H. P. (Contractor) and The Manager, M/s Adani Agri Fresh Ltd. Mehandali, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. (Principal Employer) w.e.f. 01-10-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employers/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 7th April, 2018

No. 11-6/85(Lab)ID/2018/Shimla/Naresh.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Naresh Kumar s/o Late Sh. Roop Lal c/o Sh. H. S. Negi, Meera Niwas, Navbahar, Shimla-2, H. P. and the Principal, St. Bedes College, Navbahar, Shimla-2, H. P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

2456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Naresh Kumar s/o Late Sh. Roop Lal c/o Sh. H. S. Negi, Meera Niwas, Navbahar, Shimla-2, H. P. by the The Principal, St. Bedes College, Navbahar, Shimla-2 w.e.f. 04-7-2017, without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employers/ management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 5th April, 2018

No. 11-6/85(Lab) ID/2018/Shimla/Narinder.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Narinder Kumar s/o Late Sh. Kanwar Singh, Village Dagoli, P. O. Kanthli, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H. P. and (1) The Director, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.) No. 13. IVth Floor Metri Arked, 2-3-42/52, M. G. Road, Sikendrabad-500003 (2) The General Manager, M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla. H. P.

Whereas, the Labour Officer Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour2457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of the services of Sh. Narinder Kumar s/o Late Sh. Kanwar Singh, Village Dagoli, P. O. Kanthli, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H. P. by the management of M/s Gowthami Hydro Electric Co. (Pvt. Ltd.), Andhra Stage-II, Gushali, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) w.e.f. 01-11-2016 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 23rd April, 2018

No. 11-1/86(Lab)ID/2018/Nahan/Pinki.—Whereas the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Nahan Circle, Distt. Sirmour has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Pinki Saini s/o Sh. Shubh Karan, Village Nanhera, P. O. Barsu Majra, Tehsil Narain Garh, Distt. Ambala, Haryana and the Occupier, M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur, H. P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV- Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section 7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Pinki Saini s/o Sh. Shubh Karan, Village Nanhera, P. O. Barsu Majra, Tehsil Narain Garh, Distt. Ambala, Haryana by the Occupier of M/s Knight Queen Company Pvt. Ltd., Village Kheri, P. O. Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.) w.e.f. 05-7-2017 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, as alleged by workman, is legal and justified? If not, what2458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/- Joint Labour Commissioner.

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 2017

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-31/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 164 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌्‌ः-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) यह नियम 1 जुलाई, 2017 से प्रवृृत हुए समझे जाएंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 117 (2) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iv) में, "पात्र कर और शुल्क की रकम, यथास्थिति" शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

(ii) नियम 119 में, मुख्य शीर्षक में "द्वारा रखे गए स्टॉक" शब्दों से पूर्व "प्रधान और छुटपुट कार्य करने वालेेेे कर्मकार या" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 122 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"122. प्राधिकरण का गठन.--प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 122 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।";

(iv) नियम 123 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन.--स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।";

(v) नियम 124 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें.--प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 124 के उपबंधों के अनुसार होंगी।";

2459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 (vi) नियम 125 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"125. प्राधिकरण का सचिव.--प्राधिकरण का सचिव केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 125 केे उपबन्धों के अनुसार होगा।";

(vii) नियम 126 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "126. पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति.--प्राधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 126 के उपबंधों के अनुसार होगी।";

(viii) नियम 137 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌.--

"137. प्राधिकरण की अवधि.--प्राधिकरण की अवधि केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 137 के उपबंधों के अनुसार होगी।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद तारीख 3 अक्तूबर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-31/2017 तारीख 26 सितम्बर, 2017 द्वारा पृृष्ठ 6612 से 6613 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-31/2017.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌्‌ः-- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह नियम उस तारीख को प्रवृृत्त होंगे, जो हिमाचल प्रदेश सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ इस अधिसूचना में मूल नियम कहा गया है) में,--

(i) नियम 138 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"138. माल का संंचंंचलन और ई-वेेेे बिल केेेे सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जानेेेे वाली सूूचूूचना.--(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है, का- (i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है; या 2460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 (ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है, ऐसे संचलन के प्रारम्भ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग क में सूचना प्रस्तुत करेगा"।

(2) जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप मेें पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या एक भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्र्ररू्र्ररूप जीएटी र्ईडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ सामान्य पोर्टल पर इल्ैाक्ट्रॉनिक रूप में प्र्ररूरूप जीएसटी ईडब्ल्युुबुुबी-01 में ई-वे बिल का सृृजन कर सकेगा।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग-ख में सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति द्वारा प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग-क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृृजित किया जाएगाः

परन्तु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-वे बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम हैः

परन्तु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम मेें विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी र्ईडडब्ल्युुबबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगाः

परन्तु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए, दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या परिवहनकर्ता प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 केेेे भाग-ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण 1.--इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण 2.--प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग-क में सूचना को पूर्ति के पारेषक या प्राप्तिकर्ता द्वारा पारेषिती के रूप में वहां प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माल का परिवहन रेल या वायुयान या जलयान द्वारा किया गया है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) अंतरण के अनुक्रम में एक वाहन से दूसरे वाहन को मालों का अंतरण करने वाला परिवहनकर्ता ऐसे अंतरण से पूर्व और माल के तथा संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईडडब्ल्युुबुुबी-01 में ई-वे बिल में वाहन के ब्यौरों को अद्यतन करेगाः2461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 परन्तु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान को दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल मेें अद्यतन नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृृजन के पश्चात्‌, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईडब्ल्युुबुबी-02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृृजन किया जा सकेगा।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 का सृृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 का सृृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृृजन कर सकेगा।

(8) प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगाः

परन्तु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृृत पूर्तिकार द्वारा प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 में प्रस्तुत किया गया है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नम्बर या ई-मेल उपलब्ध है। (9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-वे बिल के सृृजन के चौबीस घंटे के भीतर रद्‌्‌द किया जा सकेगा :

परन्तु किसी ई-वे बिल को रद्‌्‌द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138 ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

(10) इस नियम के अधीन सृृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल द्वारा परिवहन की जाने वाली दूरी के लिए वैध होगाः

सारणी

क्रम संं.ंं. दूरी वैधता की अवधि
1 2 3
1. 100 किलोमीटर तक एक दिन
2. प त्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात ्र उसके भाग के लिए। एक अतिरिक्त दिन

परन्तु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की वैधता का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों के लिए विस्तार कर सकेगाः 2462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 परन्तु यह और कि आपवादिक प्रकृृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी-01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात्‌ दूसरा ई-वे बिल सृृजित कर सकेगा। स्पष्टीकरण. - -इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी।

(11) उपनियम (1) के अधीन सृृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा यदि वह सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृृत है, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृृति या अस्वीकृृति की संसूचना देगा।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर अपनी स्वीकृृति या अस्वीकृृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

(13) इस नियम या किसी राज्य के माल और सेवा कर नियमों के नियम 138 के अधीन सृृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी--

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया हैै;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृृत वाहन द्वारा किया जा रहा हैै;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गों परिसर और भू-सीमाशुल्क केन्द्र से किसी ई-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमाशुल्क निकासी के लिए किया जा रहा हैै; और

(घ) किसी राज्य में ऐसे क्षेत्रों के भीतर ऐसे माल के संचलन की बाबत और ऐसी रकम, जो राज्य कर आयुक्त, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय माल कर के परामर्श से अधिसूचित कर सकेगा, से अनधिक मूल्य के लिए।

स्पष्टीकरण.-- ई-वे बिल के सृृजन और रद्‌्‌द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपाबंध

[देखें नियम 138 (14)]

क्रम सं0 अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद माल का विवरण
1. 0101 जीवित अश्व, गधे, खच्चर और हिन्नी
2. 0102 जीवित गोकुलीय प्राणी
3. 0103 जीवित सूअर
4. 0104 जीवित भेड़ और बकरें
5. 0105 जीवित कुक्कुट अर्थात गैलस डोमोस्टिकस जाति के मुर्गे, बाख, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे।
6. 0106 अन्य जीवित प्राणी जो स्तनपायी, पक्षी, कीट
7. 0201 गोकुलीय प्राणी का मांस, ताज़ा और द्रुतशीतित
8. 0202 गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधान में रखा हुआ है]।
9. 0203 स ु अर का मांस, ताज़ा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
10. 0204 भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
11. 0205 अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]
12. 0206 गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
13. 0207 शीर्ष सं. 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
14. 0208 अन्य मांस और खाद्य अपशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
15. 0209 चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, ताजा, द्रतशीतित, हिमशीतित [प्रशीतित से भिन्न और जो इकाइयों आधानों में रखा गया है]।
16. 0209 चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धुमित [आधान इकाई में रखे गए से भिन्न]।
17. 0210 मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धुमित; मांस या मांस अवशिष्ट खाद्य आटा और अवचूर्ण, आधान इकाई में रखे गए से भिन्न।
18. 3 मछलीबीज, झींगा/झींगी बीज प्रसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित स्थिति में ह ै ं या नहीं [अध्याय 3 के अधीन आने वाले माल और आकृृष्ट 2.5 प्रतिशत से भिन्न ।
19. 0301 जीवित मछली
20. 0302 मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नही है।
21. 0304 मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे या हिमशीतित।
22. 0306 क्र ेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ा या द्रुतशीतित।
23. 0307 मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं हिमशीतित, क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे और हिमशीतित।
24. 0308 क्र ेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या हिमशीतित।
25. 0401 ताजे दूध और पाश्चर्राइज्ड दूध जिसमें पृथक किया दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं ह , अल्ट्रा उच्च तापक्रम दूध (यू.एच.टी.) को छोड़कर। ै ं
26. 0403 दही, लस्सी, छाछ
27. 0406 छैना या पनीर, जो इकाई आधान में रखा ह ु आ है, से भिन्न और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है।
28. 0407 पक्षियों के अंडे ताजे, कवच युक्त, परिरक्षित या पकाए हुए
29. 0409 प ्र ाकृतिक मधु, जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है।
30. 0501 मानव केश, अक्रर्मिक चाहे धुले या अभिमार्जित या मानव केश के अपशिष्ट
31. 0506 सभी माल जैसे हड्डियां और सींगकरोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल निर्मित (किन्तु आकार में आकर्तित) अम्लोपचारित या अजिलेटिवीकृत हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट।
32. 0507 90 सभी माल अर्थात खुर अवचूर्ण, सींग अवचूर्ण, खुर, नखर, नख और चोंच ए टलर्स आदि । े ं
33. 0511 शुक्र जिसमें शीतित शुक्र भी है
34. 6 जीवित वृक्ष और अन्य पौधे शल्यकंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें; कर्तित पुष्प और अलंकृत प्रण समूह।
35. 0701 आलू ताजे या द्रुतशीतित
36. 0702 टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37. 0703 प्याज, शैलक, लहसुन, लीक और अन्य लहसुुनी वनस्पतियां ताजी या द ्रुतशीतित ।
38. 0704 ब दगोभी, फूलगोभी, कोहोलर्वी केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्र्रेसिका, ताजे ं या द्रुतशीतित।
39. 0705 ल ेट्‌यूस (लैक्टूकासेटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द ्रुतशीतित।
40. 0706 गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलेरिऐक मूली और वैसी ही खाद्य जड़ें ताजी या द्रुतशीतित।
41. 0707 खीरादि या घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित
42. 0708 कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
43. 0709 अन्य वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित
44. 0712 शुष्कित वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई, टूटी या चूर्णित हैं, किन्तु और निर्मित नही है।
45. 0713 शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवचयुक्त, चाहे त्वचारहित या विपाटित हैं अथवा नहीं।
46. 0714 म निओक, अरारुट, संंलेप, जेरुसलम पाथीचक, े शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजी या द ्रुतशीतित, साबुदाने का पिथ।
47. 0801 नारियल, ताजा या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
48. 0801 ब ्र ाजील नट, ताजे या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं या नही
49. 0802 अन्य नट, अन्य नट ताजे, जैसे बादाम, हजैलनटस या फिलबर्ट (कारिलस सभी जातियां) अखरोट, चैस्टनट (कैस्टोनिया सभी जातियां) पिस्ता, मैकाडेमिया नट्‌स, कोला नट्‌स (कोला सभी जातियां), अरेका नट्‌्‌स्‌, चाहे कवच युक्त हो या छिलकारहित।
50. 0803 क े ल े, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित
51. 0804 छ हारे, अंजीर, अन्नानास, एवोकेडोज, अमरुद, आम और मेंगोस्टीन ताजे ु
52. 0805 निम्बू फल, जैसे कि नारंगियां, म ंडारिन ै (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसुमस है), क्लेमेन्टाइन, बिलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल, अंगूर जिसमें पोमीलोस नींबू फल साइट्रस लिमोजम और लाइम (साइकस औरंटीफोलिया, साइट्रस लाटीफोलिया) ताजा।
53. 0806 अ ग ं र, शुष्कित और ू किशमिश
54. 0807 खरबूजे (तरबूज सहित) और पापास (ताजे)े
55. 0808 स ब, नाशपती और क्वीन्स, ताजे े
56. 0809 खुबानी, चेरी, आड़ू (जिसके अंतर्गत शफतालू है), आलू बुखारा और स्लो ताजे।
57. 0810 अन्य फल ताजे जैसे स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद लाल किशमिश तथा गूज़बेरी, करोंदा, बिलबेरी और व ै क्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, डयुटिमंस, तेइफल, अनार, इमली ताजा, सपोटा (चीकू), शरीफा (अटा), बोर, लीची ताजे।
58. 0814 निम्बू फल या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजे
59. 9 बीजगुण का सभी माल
60. 0901 कॉफी, बीज अभर्जित
61. 0902 चाय की अप्रसंस्कृत हरे पत्तों की चाय
62. 0909 सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज ज निपर बेरी (बीज क्वालिटी के)। ू
63. 0910 11 10 ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रुप से भिन्न
64. 0910 30 10 ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रुप से भिन्न
65. 1001 ग ह ं े और मेसलीन, ू जो इकाई आधान म ं े रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न।
66. 1002 राई जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न।
67. 1003 जौ, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न।
68. 1004 जई [जो इकाई आधान म ं े रखा हुआ ह ै और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब ्र ा ंड नाम है, से भिन्न]।
6 ़9. 1005 मक्का (कार्न) जो इकाई आधान म ं े रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न।
70. 1006 चावल [जो इकाई आधान म ं े रखा ह ु आ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब ा ्र ंड नाम है, से भिन्न]।
71. 1007 ज्वारादि का दाना [जो इकाई आधान म ं े रखा ह ुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
72. 1008 क ट्टु, मिलेट और कैनेरी ु बीज; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिनका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, स भिन्न]। े
73. 1101 ग ह े या मेसलीन आटा ू ं [जो इकाई आधान म ं े रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
74. 1102 ग ह े या मेसलीन ं ू आटा से भिन्न, धान्य आटा, उदाहरणार्थ मक्का (कार्न) [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और आटा, राई आटा, आदि जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
75. 1103 धान्य, दलिया अवचूर्ण और गुटिका, जिसके अंतर्गत सूजी और दलिया है [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
76. 1104 धान्य दाना, तुष निकाले गए
77. 1105 आलू का आटा [जो इकाई आधान म ं े रखा ह आ है और ु जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
78. 1106 शीर्ष सं. 713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का आटा [1106 10 10 के गवार अवचूर्ण और 1106 10 90 के गवार गम परिष्कृत स्पलिट से भिन्न और शीर्ष 0714 के साबूदाने का या जड़ों या कंदों का अथवा अध्याय 8 के उत्पादों जैसे टमारिंड, सिंगाड़ा, आमचूर आदि का आटा [जिसे इकाई आधानों में रखा गया है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]।
79. 12 बीज क्वालिटी का सभी माल
80. 1201 बीज क्वालिटी की सोयाबीन, चाहे टूटी है या नहीं
81. 1202 म गफली, जो ं ू भर्जित या अन्यथा पकाई गई है, चाहे कवच रहित या ट ूटी ह ु इ र् या नहीं।
82. 1204 अलसी, चाहे टूटी है या नहीं, बीज क्वालिटी की
83. 1205 तोरिया या कोलजा बीज़, चाहे टूटे हुए हैं या नहीं, बीज क्वालिटी की
84. 1206 बीज क्वालिटी के सूर्यमुखी के बीज, चाहे टूटे हैं या नहीं,
85. 1207 अन्य तिलहन और त े लोत्पादक फल (उदाहरणार्थ ताड़फल और गिरी, बिनौले, एरंड तेल बीज, तिल बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (कार्थामस टिंकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामस बीज, आम ग ुठली, नाइजरे बीज, कोकम) चाहे टूटे हैं या नहीं।
86. 1209 इस प्रकार के बीज फल और बीजाणू जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
87. 1210 हाप कोन, ताजे
88. 1211 इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल ह ), जिनका उपयोग प्रधानतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या ं ै कीटनाशी, फफूंदीनाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, हिमशीतित या शुष्कित।
89. 1212 लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित।
90. 1213 धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी ह इ ु दलित, दावित र् या ग ु टिका के रुप में है या नहीं।
91. 1214 स्वीडन का शलजम, म गोल्ड, े चारे की जडें, सूखी घास, रिजका (अल्फाफा), क्लोबर, सेनफोइन, हरा चारा काले ल्यूपिन, वैचिस और व ै सा ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रुप में है या नहीं।
92. 1301 लाख और शल्क लाख
93. 1404 90 40 बीड़ी आवेष्टक पत्तियां (तेंदू)
94. 1701 या 1702 गन्ना, गुड और पामीरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़ और पामीरा चीनी
95. 1904 धान्य सामान्यतः मुरी के रूप मेें ज्ञात फलेटेंड या चूड़ा धावन जो सामान्यतः च ू रा के रूप में जाना जाता है। पार्चड चावल जो सामान्यतः खोई के रूप म जाना जाने वाला, पार्चड धान या चीनी या गुड़ लेपित चावल सामान्यतः ं े म ु र्की के रूप में जाना जाने वाला।
96. 1905 पापड
97. 1905 रोटी (ब्रांडेड या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड को छोड़कर
98. 2201 जल [एइरोरेटड खनिज, शुद्ध, वातित, चिकित्सीय, आयनिक ब ै टरी, डीमिनरलाईज्ड और सीलबंद आधान में बेचे जाने वाला जल]।
99. 2201 नॉन-एल्कोहालिक टोड्‌्‌डी, नीरा, जिसमें डेट और पाम नीरा है
100. 2202 90 90 ट ेंडर नारियल जल जो यूनिट आधान में रखा से भिन्न है और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम रखता है।
101. 2302, 2304, 2305, जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प ान चारा, ्र म ु र्गी चारा और पशुचारा जिसमें घास है और स्ट्रा, दाल के एंड चुक सप्लीमेंट, सांद्र और एडीटिप, ग े ह ं ब्रान और बिना तेल का केक। ू
2306, 2308, 2309
102. 2501 लवण सभी प्रकार
103. 2835 डाईलिसिअम फॅास्फेट (डीसीपी) का प ाइज फीड ग्रेड है ्र जो आईएस स्पेसिफिकेशन नं0 54770ः 2002.
104. 3002 मानव रक्त और उसके घटक
105. 3006 सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
106. 3101 सभी माल और कार्बनिक खाद [इकाई कंटेनरों म े ं लगाए जाने के अलावा और एक पंजीकृृत ब्रांड नाम देना]।
107. 3304 काजल [काजल पैंसिल स्टिकों से अलावा], कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अलता
108. 3825 नगर पालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
109. 3926 प्लास्टिक की चूडियां
110. 4014 क ंडोम और गर्भनिरोधक
111. 4401 लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
112. 4402 लकड़ी का कोयला (शेल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे ढका हुआ हो या नहीें।
113. 4802/4907 न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टाम्प प पर, सरकार े द्वारा अधिकृत सरकारी खजाने या विक्रेताओं द्वारा बेेचे जाने वाले न्यायालय शुल्क टिकट।
114. 4817/4907 डाक टिकट, जैसे लिफाफा, पोस्टकार्ड आदि सरकार द्वारा बेची गई
115. 48/4907 रुपया नोट, भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा गया है
116. 4907 च ै क, खुला या पुस्तक रुप में
117. 4901 ब ल पुस्तकों सहित मुद्रित पुस्तकें े ्र
118. 4902 अखबार, पत्रिकाएं और पत्रिकाएं, चाहें वह सचित्र या विज्ञापन सामग्री युक्त हों या नहीं।
119. 4903 बच्चों की तस्वीर, किताबें ड्राइंग या रंग
120. 4905 नक्शा और जल-विज्ञान या सभी तरह के समान चार्ट, जिनमें एटलाज़, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब हैं, मुद्रित।
121. 5001 र ेशमकीट बिछाने, कोकून
122. 5002 कच्चे रेशम
123. 5003 सिल्क अपशिष्ट
124. 5101 ऊन, जो कार्डड या कॉम्बेड नही
125. 5102 हल्के या मोटे जानवरों के बाल, कार्डड या कॉम्बेड नहीं होते हैं
126. 5103 ऊन या अपरिवर्तनीय पशु बाल
127. 52 गांधी टोपी
128. 52 खादी यार्न
129. 5303 ज ूट तंतुओं, कच्चे या संसाधित होते हैं लेकिन घूमती नहीं
130. 5305 नारियल, कॉयर फाइबर
131. 63 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
132. 6703 मानव बाल, कपड़े पहने हुए, पतले, प्रक्षालित या अन्यथा काम किया
133. 6912 00 40 मिट्टी के बर्तन और मिट्‌टी दीपक
134. 7018 कांच की चूडियां (बहुमूल्य धातु से बनी उनको छोड़कर)
135. 8201 हाथ से संचालित या पशु स ंचालित कृृषि करता है, अर्थात हाथों के उपकरण, जैसे हुकुम, फावडे, मेटैक्स, चुनता है, गैंती, फावड़े और राकियां क ुल्हाडियां, बिल हुक और इसी तरह के हिविंग टूल्स; किसी भी प्रकार के
स कनेटर्स और े प्रिटर्स; स्किथेस, सिकल, घास का चाकू, हेज क ची, ै ं लकड़ी की पटि्‌टयां और कृृषि बागवानी या वानिकी में प्रयुक्त एक तरह के अन्य उपकरण।
136. 8445 अ बर चरखा ं
137. 8446 हथकरघा (व्यूतन मशीन)
138. 8802 60 00 अ तरिक्ष यान ( उपग्रह सहित) और उपोर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान ं
139. 8803 शीर्ष 8801 के माल के सामान
140. 9021 हियरिंग एड्‌स
141. 92 स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्‌य यंत्र
142. 9603 अ क ं ुर और फूलबहरिजधु से बना मुघता
143. 9609 स्लेट पैंसिल और चाक की छड़ें
144. 9610 00 00 स्लेट
145. 9803 यात्री सामान
146. किसी भी अध्याय प जा सामग्री अर्थात,-- ू (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कनिष्ठ मलाला, पंचगव्य (चूर्ण, देसी घी, द ध और दही का मिश्रण); ू पवित्रधागा (आमतौर पर यज्ञोपवीत के रूप में जाना जाता है); (ii) लकड़ी की खादौ ; (iii) (iv) प चामृत; ं धार्मिक संस्थाओं द्वारा बेची गई विभूति ; (v) बिना ब्रांडेड शहद; (vi) दिया के लिए बत्ती; (vii) (viii) रोली; कलावा (रक्षासूत्र) ; (ix) च दन टीका। ं (x)
147. घरेलू और गैर- घरेलू छूट वाले श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृृत पैट्रोलियम गैस।
148. पीडीएस के तहत बेचा गया मिट्‌टी का तेल
149. डाक विभाग द्वारा प्रेषित डाक सामान
150. प ्र ाकृृतिक या संसंस्कृृत मोती और कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों; कीमती धातुओं के साथ कीमती धातुओं और धातु (अध्याय 71)।
151. आभूषण, सुनार और चांदी के सामान माल और अन्य लेख (अध्याय 71)
152. मुद्रा
153. प ्र योग किया गया व्यक्तिगत और घरेलू प्रभाव
154. कोरल, बिना काम (0508) और काम किया कोरल (9601)
2464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 2466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 2468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

(ii) मूल नियम में, नियम 138 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-- "138क. प्र्रव्र्रवहण केेेे भारसाधक व्यक्ति द्वारा वहन किए जानेेेे वालेेेे दस्तावेेजेेज और युक्तियां.--(1) प्रवहन का भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित वहन करेगा--

(क) यथास्थिति, बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालानः और

(ख) रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति, जो प्रवहण पर ऐसी रीति में, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए, जड़ी हुई है, की या तो वास्तविक रूप से या प्रतिचित्रित ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या की प्रति।2469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 (2) कोई रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी आईएनवी-1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी आर्ईर्एएनवी-1 मेें दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवर्ती पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर उक्त युक्ति जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवर्ती पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा-

(क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या प्रवेश पत्र; या

(ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।

138ख. दस्तावेजों और प्रवहणों का सत्यापन.--(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी सभी अन्तर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल के संचलन के लिए वास्तविक रूप में ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी प्रवहण को बीच में रोकने के लिए समुचित अधिकारी को प्राधिकृृत कर सकेगा।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवर्ती पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और यानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगाः

परन्तु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहरण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

138ग. माल का निरीक्षण और सत्यापन.--(1) अभिवहण में माल के प्रत्येक निरीक्षण की एक सारांश रिपोर्ट निरीक्षण के चौबीस घण्टे के भीतर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-03 के भाग 'क' में उचित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अभिलिखित की जाएगी और प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-03 केेेे भाग 'ख' में अन्तिम रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर अभिलिखित की जाएगी।

(2) जहां किसी प्रवहण पर परिवहन किए जा रहे माल का वास्तविक सत्यापन राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर अभिवहन के दौरान किया गया है, वहां उक्त वाहन का और वास्तविक सत्यापन उस राज्य में तब तक दोबारा नहीं किया जाएगा, जब तक अपवंचन से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट जानकारी तत्पश्चात्‌ उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।

138घ.--यान कोेेे निरूद्ध किए जानेेेे केेेे बारेेेे मेेंेंेंं सूूचूूचना कोेेे अपलोेडेेड करनेेेे की सुुुिुविधा--जहां कोई यान तीस मिनट से अधिक अवधि के लिए बीच में ही रोक लिया गया है या निरूद्ध कर दिया गया है, वहां परिवाहक सामान्य पोेर्टल पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-04 में उक्त सूचना अपलोड कर सकेगा।2470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-01

(नियम 138 देखें)

ई-वेेेे बिल

भाग-क
क.1 प्राप्तिकर्ता का जीएटीआईएन
क.2 परिदान का स्थान
क.3 बीजक का चालान संख्या
क.4 बीजक या चालान की तारीख
क.5 माल का मूल्य
क.6 एचएसएन कोड
क.7 परिवहन का कारण
क.8 परिवहन दस्तावेज संख्या
भाग-ख
ख. यान संख्या

टिप्पणः

1. क. 6 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रूपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रूपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा।

2. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या लदान बिल संख्या को उपदर्शित करता है।

3. परिवहन का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा।

4. परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा।

कोेडेेड विवरण
1 प दाय ्र
2 निर्यात या आयात
3 छ ुटपुट काम
4 एसकेडी या सीकेडी
5 अज्ञात प्राप्तिकर्ता
6 लाइन सेल्स
7 वापस विक्रय
8 प दर्शनी या मेले ्र
9. स्वयं के उपयोग के लिए
10. अन्य
2471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-02 (नियम 138 देखें)

समेकित र्ईर्--वेेेे बिल

-वेे र् े बिल संंख्ंंख्या े इ
इ र्-वेे र् े े बिल संंख्ंंख्या

प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी र्ईर्डडब्ल्युुबुुबी-03 (नियम 138 ग देखें)

सत्यापन रिपोेटेेर्र्ट

भाग-क
अधिकारी का नाम
निरीक्षण का स्थान
निरीक्षण का समय
यान संख्या
इ र् -वे बिल संख्या
बीजक या चालान या बिल की तारीख
बीजक या चालान या बिल की संख्या
यान के भारसाधक व्यक्ति का नाम
माल का वर्णन
माल की घोषित मात्रा
माल का घोषित मूल्य
विसंगति का संक्षिप्त वर्णन
क्या माल निरूद्ध किया गया था
यदि नहीं, तो यान को छोड़ने की तारीख और समय
भाग-ख
माल की वास्तविक मात्रा
माल का वास्तविक मूल्य
स ं द े य कर
एकीकृृत कर
क े न्द्रीय कर
राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर
उपकर
स द ं े य शास्ति
एकीकृृत कर
क े न्द्रीय कर
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर
उपकर
स चना के ब्यौरे ू
तारीख
स ं ख्या
निष्कर्षों का सार
2472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 (नियम 138 घ देखें)

अवरोधन की रिपोर्ट

इ र् -वे बिल की संख्या
अवरोधन का समीपवर्ती स्थान
अवरोधन की अवधि
भारसाधक अधिकारी का नाम (यदि ज्ञात हो)
तारीख
समय

प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी आर्ईर्एएनवी-1 (नियम 138 क देखें)

बीजक निर्देश संख्या का सृजन

आर्ईर्अआरएनः तारीखः
प ्रददायकर्ता ्र र् केे र् े ब्यौरेे े े
जीएसटीआईएन
विधिक नाम
व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो
पता
बीजक की क्रम संख्यांक
बीजक की तारीख
प ्र ाप्तिकर्ता के ब्यौरे (निम्नलिखित को बिल भेजा गया है) परेषिति के ब्यौरे (निम्नलिखित को भेजा गया है)
जीएसटीआईएन या य आईएन, यदि उपलब्ध ू हों
नाम
पता
राज्य (नाम और कोड)
प ्र दाय का प्रकार-
बी से बी तक प्रदाय
बी से सी तक प्रदाय
प ्र तिवर्ति प्रभार लागू होता है
टीसीएस लागू होता है प ्र चालक का जीएसटीआईएन
टीडीएस लागू होता है टीडीएस प ्राधिकारी का जीएसटीआईएन
निर्यात
विशेष आर्थिक जोन को किए गए प्रदाय
मानित निर्यात
क्र.सं. मालों का वर्णन एच.एस.एन. मात्रा इकाई मूल्य (प्रति इकाई) कुल मूल्य छूट, यदि कोई हो कराधेय मूल्य क ेन्द्रीय कर राज्य या स घराज्य ं क्षेत्र कर एकीकृृत कर उपकर
दर रकम दर रकम दर रकम दर रकम
माल भाड़ा
बीमा
प ै किंग और अग्रेषित प्रभार आदि
कुल
कुल बीजक मूल्य (अंकों में)
कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)

हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का नाम पदनाम या प्रास्थिति";। (iii) प्ररूप के मूल नियमों में,

1. 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएटी ईएनआर-01" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्र्ररू्र्ररूप जीएटी र्ईर्एएनआर-01

[नियम 58(1) देखें]

धारा 35(2) के अधीन अभ्यावेषण के लिए आवेदन

[केवल अरजिस्ट्रीकृृत व्यक्तियों के लिए]

1. राज्य का नाम
2. (क) विधिक नाम
(ख) व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो
(ग) स्थायी लेखा संख्यांक
(घ) आधार (केवल स्वत्वधारी समुत्थानों के मामले में लागू)
3. अभ्यावेशन का प्रकार
(i) भांडागार या डिपो (ii) गोदाम
(iii) परिवहन सेवाएं 4. कारबार का गठन ( कृृपया सही का चयन करें) (iv) शीतागार
(i) स्वत्वधारी या हिन्दु अविभक्त क ुटुम्ब (ii) भागीदारी
(iii) कम्पनी (iv) अन्य
5. कारबार के प धान ्र स्थान की विशिष्टियां
(क) पता
मकान सं. या फ्लैट सं. तल सं.
परिसर या भवन का नाम मार्ग या गली
शहर या नगर या मोहल्ला या ग्राम ताल्लुक या ब्लॉक
जिला
राज्य पिन कोड
अक्षांश द े शांतर
(ख) सम्पर्क सूचना (ई-मेल पता और मोबाइल नं0 अधिप्रमाणन के लिए प्रयोग किए जाएंगे)
इ र् -मेल पता टैलीफोन एसटीडी
मोबाइल सं0 फैक्स एसटीडी
(ग) परिसरों की प्रकृृति
स्वामित्वाधीन पट्‌टाकृृत किराए पर लिया गया सहमति सहभाज्य
6. कारबार के अतिरिक्त स्थान के ब्यौरे- कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों), यदि कोई हों, का उल्लेख करे [वैसी ही जानकारी भरें, जैसी कि वह मद 5 (क), (ख) और (ग) में है] ं
7. सहमति
मैं, < प्ररूप में दिए गए आधार संख्या के आधार पर पूर्व में भरे गए > आधार संख्या के धारक की ओर से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे अभिप्राप्त करने क े लिए "माल और सेवा नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया ह कि पहचान सम्बन्धी सूचना का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए ै किया जाएगा और अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही उसे केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।
8. अपलोड के लिए दस्तावेजों की सूची (पहचान और पते का सबूत)
9. सत्यापन मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वाेत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ नहीं छिपाया गया है। स् थानः हस्ताक्षर तारीखः प्राधिकृृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
कार्यालय उपयोग के लिएः
अभ्यावेशन सं. तारीख-
2474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 2475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

2. 1 जुलाई, 2017 से "प्र्ररू्र्ररूप जीएटी आरएफडी-01" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्र्ररू्र्ररूप जीएटी आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय केेेे लिए आवेेदेेदन

(आकस्मिक/अनिवासी, कराधेय व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर संग्रहकर्ता, अरजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति या अन्य अरजिस्ट्रीकृृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडीः
2. विधिक नामः
3. व्यवसाय का नाम, यदि कोई होः
4. पताः
5. कर की अवधिः (यदि लागू हो) < <वर्ष> मास> से <वर्ष> < मास> तक
6. दावाकृृत प्रतिदायी की रकमः अधिनियम कर ब्याज शास्ति फीस अन्य कुल
केन्द्रीय कर
राज्य/ स घराज्य ं क्षेत्र कर
एकीकृत कर उपकर
कुल
7. प ्र तिदाय दावे का आधार (ड्रॅाप डाउन से चयन करें)ः (क) इलेक्ट्रॅानिक नकद खाते में अतिरिक्त अतिशेष
(ख) स े वाओं का निर्यात - कर के संदाय सहितः
(ग) माल/सेवाओं का निर्यात- कर के संदाय के बिना, अर्थात्‌ सचित आईटीसी
(घ) आदेश के कारण
क्र. स . ं आदेश का प्रकार आदेश सं0 आदेश की तारीख प ्र ाधिकार जारी करने वाला आदेश स दाय निर्देश ं स ख्या, ं यदि कोई हो
(i) निर्धारण
(ii) अनंतिम निर्धारण
(iii) अपील
(iv) कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)
(ङ) धारा 54(3) के परंतुक के खंड (ii) की प्रतिलोमित कर स रचना के कारण संचित आईटीसी ं
(च) विशेष आर्थिक जोन य ूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय सहित) को किए गए प्रदायों के मद्‌दे
(छ) विशेष आर्थिक जोन य ूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय के बिना) को किए गए प ्र दायों के मद्‌दे
(ज) मानित निर्यात का प्राप्तिकर्ता
(झ) ऐसे प दाय ्र पर, जिसका या तो पूर्णतया या भागतया उपबंध नहीं किया गया है, संदत्त कर और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है (अग्रिम संदाय पर स दत्त कर) ं
() राज्य के भीतर प ्रदाय, जो तत्पश्चात्‌ अन्तर्राज्यिक प्रदाय या विपर्ययेन (पीओएस का परिवर्तन) समझा गया है पर स दत्त कर ं
(ट) कर, यदि कोई हो, का अतिरिक्त संदाय
(ठ) कोई अन्य ( विनिर्दिष्ट करें)
8. ब ै क खाते के ं ब्यौरे बैंक का नाम शाखा का पता आई एफ एस सी खाते का प्रकार खाता संख्या
9. क्या स्वघोषणा, धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा फाइल की गई है, यदि लागू हो हां नहीं
2476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने माल या सेवाओं या दोनों पर किसी वापसी का लाभ नहीं लिया है और मैंने उन प्रदायों, जिनके सम्बन्ध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है, पर संदत्त एकीकृृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर नाम- पदनाम/प्रास्थिति2477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

घोषणा [धारा 54(3) (ii)]

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में शून्य दर निर्धारण करने के लिए या प्रदायों को पूर्णतया छूट प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर नाम- पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 82(2) (च)]

मैं घोषणा करता हूं कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने इस प्रतिदाय के अन्तर्गत आने वाले, आवेदक द्वारा संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लिया है। हस्ताक्षर नाम- पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 82(2) (छ)]

(मानिक निर्यात की प्राप्तिकर्ताओं के लिए)

मैं घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का केवल उन बीजकाें के लिए दावा किया गया है, जिन्हें उस कर के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, प्ररूप जीएसटीआर-2 में फाइल किए गए आवक प्रदायों के विवरण में रिपोर्ट किया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है।

हस्ताक्षर नाम- पदनाम/प्रास्थिति

स्व-घोषणा [नियम 89(2) (ठ)]

मैं/हम..........................................................(आवेदक) जिनका जीएसटीआईएन/स्थायी आईडी.................................

है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करते हैं कि प्रतिदाय आवेदन में ......................... से.................................

तक अवधि के लिए कर, ब्याज या किसी अन्य रकम के सम्बन्ध में.....................................रूपये के प्रतिदाय के सम्बन्ध में एसे ेे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है।

(यह घोषणा ऐसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी अपेक्षित है जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं।2478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 10. सत्यापन : मैं/हम करदाता का नाम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात नहीं छिपाई गई है।

हम घोषणा करते हैं कि इस मद्‌दे कोई प्रतिदाय पूर्व में हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकारः प्रतिलोमित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी

(रुपए में)

प ्र तिलोमित कर निर्धारण माल के प ्र दाय का आवर्त ए े स े प्रतिलोमित कर निर्धारित माल क े प्रदाय पर स द ं ेय कर समायोजित कुल आवर्त शुद्ध इनपुट कर प ्र त्यय दावा किए जाने वाले अधिकतम प्रतिदाय की रकम [(1×4÷3)–2]
1 2 3 4 5

विवरण-2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकारः कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रुपए में)

क्र. स ं . बीजक के ब्यौरे एकीकृृत कर बीआरसी/ एफआईआरसी नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृृत कर, यदि कोई हो जमा पत्र में अन्तर्वलित एकीकृृत कर, यदि कोई हो शुद्ध एकीकृृत कर (6+9–10)
सं. तारीख म ल्य ू कराधेय म ल्य ू रकम सं. तारीख
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 विवरण-3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2) (ग)]

प्रतिदाय का प्रकारः कर संचित आईटीसी के संदाय के बिना निर्यात

(रुपए में)

क्र. स . ं बीजक के ब्यौरे माल/ स वाएं े (जी/एस) पोत परिवहन पत्र/निर्यात का बिल ईजीएम के ब्यौरे बीआरसी/एफ आई आर सी
स . ं तारीख म ू ल्य पत्तन कोड स . ं तारीख निर्देश स . ं तारीख स ं . तारीख
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकारः कर (संचित आईटीसी) के संदाय के बिना निर्यात प्रतिदाय रकम की संगणना

म ाल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प ्र दाय का आवर्त शुद्ध इनपुट कर प ्रत्यय समायोजित कुल आवर्त प तिदाय रकम ्र (6×2÷3)
1 2 3 4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2) (ङ)]

विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

प्रतिदाय का प्रकारः विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के सदांय पर) को किए गए प्रदायों के मद्‌दे

(रुपए में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन बीजक के ब्यौरे पोत परिवहन पत्र/निर्यात बिल/विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृृष्ठांकित बीजक एकीकृत कर नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृृत कर, यदि कोई हो जमा पत्र में अन्तर्वलित एकीकृृत कर, यदि कोई हो शुद्ध एकीकृृत कर (8+9–10)
स . ं तारीख म ल्य ू स 0 ं तारीख कराधेय म ल्य ू रकम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2) (ङ)]

विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के सदांय के बिना) को किए गए प्रदायों के मद्‌दे

(रुपए में)

क्र.सं. बीजक के ब्यौरे माल/सेवाएं (जी/एस) पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृृष्ठांकित बीजक
स ं . तारीख म ल्य ू स . ं तारीख
1 2 3 4 5 6 7

विवरण-5A [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकारः विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी) को किए गए प्रदायों के मद्‌्‌दे-प्रतिदाय रकम की संगणना

(रुपए में)

माल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय समायोजित कुल आवर्त प्रतिदाय रकम (6×2÷3)
1 2 3 4

विवरण-6 [नियम 89(2)()]

प्रतिदाय का प्रकारः प्रदायों (अन्तर्राज्यीय से राज्य के भीतर और विपर्ययेन) के पीओएस में परिवर्तन के मद्‌्‌दे आदेश के ब्यौरे [धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी], यदि कोई होः

आदेश की संख्याः आदेश की तारीखः

(रुपए में)

ज ीएसटीआई एन-यूआई एन नाम (यदि बी2सी है) प व ू र् तर राज्य के भीतर/अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के रूप म े समझे गए संव्यवहार के अन्तर्गत आने वाले बीजकों ं क े ब्यौरे वह संव्यवहार, जो तत्पश्चात्‌ अन्तर्राज्यीय/ राज्य के भीतर प ्र दाय समझे गए थे
बीजक के ब्यौरे एकीकृत कर े न्द्रीय कर क राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर उपकर दाय का स्थान ्र प एकीकृत कर े न्द्रीय कर क राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर उपकर दाय का स्थान ्र प
स ं 0 तारीख म ल्य ू कराधेय मूल्य
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 विवरण-7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रदाय के प्रकार :

फाइल की गई अन्तिम विवरणी के मामले में कर का अतिरिक्त संदाय, यदि कोई हो

कर की अवधि विवरणी का ए आर एन विवरणी फाइल करने की तारीख कराधेय मूल्य
एकीकृत कर क न्द्रीय कर े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर उपकर
1 2 3 4 5 6 7

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र [नियम 89(2)(ड)]

प्रमाणित किया जाता है कि <....................> कर अवधि के लिए....................................... मैसर्ज (आवेदक का नाम) जीएसटीआईएन/स्थायी आईडी........................ द्वारा दावा किए गए <....................................> के प्रतिदाय की बाबत कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रातं नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा रखे गए/प्रस्तुत लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों तथा विवरणियों की विशिष्टियों की परीक्षा पर आधारित है। चार्टर्ड एकांउन्टैंट/लागत लेखापाल के हस्ताक्षर

नामः सदस्यता संख्याः तारीखः

यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त शब्दः

(क) बी से सी ः रजिस्ट्रीकृृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

(ख) ईजीएम ः निर्यात सामान्य माल सूची

(ग) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

(घ) आईजीएसटी ः एकीकृृत माल और सेवा कर

(ङ) आईटीसी ः इनपुट कर प्रत्यय

(च) पीओएस ः प्रदाय का स्थान (सम्बन्धित राज्य)

(छ) एसईजेड ः विशेष आर्थिक जोन2482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 (ज) अस्थायी आईडी : अस्थायी पहचान संख्या (झ) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलैक्ट्रॅानिक नकद खाते में उपलब्ध अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय का विवरणी के माध्यम से या आवेदन फाइल करके दावा किया जा सकता है।

3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करने के समय इलैक्ट्रॅानिक जमा या नकद खाते में की जाएगी। 4. प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी बाबत पूर्ण पाया जाता है।

5. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

6. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण आंकड़े के अनुसार होने चाहिए। बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कोट करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा। 7. घोषणा मामलों में वहां फाइल की जाएगी, जहां पर ये अपेक्षित हो।

8. 'शुद्ध निवेश कर प्रत्यय' से विवरण 1 के प्रयोजन के लिए सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट पर किए गए इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और इसमें विवरण 3क और 5क के प्रयोजन के लिए भी इनपुट सेवाओं पर आईटीसी सम्मिलित होगी।

9. 'समायोजित कुल आवर्त' से सुसंगत अवधि के दौरान शून्य मूल्य निर्धारित माल प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघराज्य क्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है।

10. विवरण 1 के प्रयोजन के लिए प्रतिदाय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए प्रदायों पर आधारित होगा।

11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां अनिवार्य होंगे, जहां प्रतिदाय का पोत परिवहन पत्र सेवा निर्यात के ब्यौरों के प्रति दावा किया जाता है और ईजीएम माल के निर्यात के मामले में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

12. जहां बीजक के ब्यौरों में संशोधन किया जाता है (निर्यात सहित), वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य के आधार पर संगणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण 3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।

14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता को नियम 89 (4) में विहित फॅार्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा।

15. 'माल और सेवाओं के शून्य मूल्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 89(4) में परिभाषित है।2483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 3. 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2" में,- (क) क्रम संख्यांक 4 में, "नियुक्ति की तारीख" शब्दों के स्थान पर "नियत की तारीख" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्यांक 5 में, "पर प्रत्यय" शब्दों के स्थान पर "का प्रत्यय" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्र्र्र्रधान सचिव। टिप्पण.--इस अधिसूूूूूचना का अंंंंंगेेेेे्र्र्र्र्रजी अनुुुुुवाद तारीख 12 अक्तूूूूूबर, 2017 कोेेेे राजपत्र, हिमाचल प्र्र्र्र्रदेेश, पृष्ठ 6944 से 6966 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री गणेश दत्त पुत्र सोभिया, गांव छुद्रा, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बावत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। श्री गणेश दत्त पुत्र सोभिया, गांव छुद्रा, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम गणेश दा दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल छुद्रा व कुहन्ड के भू-इन्द्राज में मेरा नाम गणेश व मुहाल झांडा के भू-इन्द्राज में मेरा नाम गणेशू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल छुद्रा व कुहन्ड के भू-राजस्व में मेरा नाम गणेश के बजाये गणेश दत्त दरुस्त व मुहाल झोंडा के भू-अभिलेख में मेरा नाम गणेशू के बजाय गणेश दत्त पुत्र सोभिया दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-06-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।2484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. करीम कुमार पुत्र श्री बाबू राम, गांव कनैहण, डाकघर समटाणा, त0 ढ़टवाल, जि0 हमीरपुर, हि0 प्र0।

2. प्रियंका पुत्री श्री ठाकुर दास, गांव रड़ोह, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्ा आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10-09-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 31-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Gulshan Kumar s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Samella, P.O. Meharol, Tehsil Bijhari, Distt. Hamirpur (H. P.).

2. Alka Sharma d/o Krishan Chand, Village & Post Office Dhadol, Tehsil Ghumarwin, . . प्रार्थी। District Bilaspur (H. P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्ा आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 06-09-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 30-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।2485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री हरनाम सिंह पुत्र मोहर लाल, गांव शपनील, डा0 अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में तेजा सिंह लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम हरनाम सिंह है जो सही नाम है। इसे दुरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तेजा सिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में हरनाम सिंह दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री भाग सिंह पुत्र टहली, गांव शाच, डा0 तान्दी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने व मय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में टहली लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम टहली उर्फ नारद है जो सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को टहली के स्थान पर फाटी रशाला के राजस्व रिकार्ड में टहली उर्फ नारद दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। राजस्व अभिलेख फाटी रशाला में दरूस्ती हेतु।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा.--नगर पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री गिरधारी लाल पत्नी मोती राम, गांव धोगी दोगरी, डा0 पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने व मय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री की माता का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में गिरजा लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी की पुत्री की माता का नाम नीना देवी है जो सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरजा के स्थान पर नीना देवी नगर पंचायत में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करें, तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री हेम राज पुत्र श्री राम लाल, गांव टील, डाकघर व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्ण लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम हेम राज है जो कि सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कृष्ण के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में हेम राज दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री अशोक कुमार पुत्र दायक राम, गांव पोखरी, डाकघर घाट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम नगर पंचायत बन्जार के जन्म प्रमाण-पत्र में अनुपका लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की पुत्री का नाम अनुष्का है जो सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनुपका के स्थान पर नगर पंचायत में अनुष्का दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक------ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री धनेशवर कुमार पुत्र बुधि सिंह, गांव व डाकघर गदियार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दिनेश कुमार लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम धनेशवर कुमार है जो कि सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिनेश कुमार के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में धनेशवर कुमार दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्रीमती सुम्पती देवी पत्नी निका राम, गांव पटोला, डाकघर थाटीबीड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिनी की पुत्री की माता का नाम नगर पंचायत बन्जार के जन्म प्रमाण-पत्र में सीता देवी लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की पुत्री की माता का नाम सुम्पती देवी है जो सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सीता देवी के स्थान पर नगर पंचायत में सुम्पती देवी दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री बरबिन्द्र सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, गांव छेत, डाकघर चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कर्म सिंह लिखा गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम बरबिन्द्र सिंह है जो कि सही नाम है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कर्म सिंह के स्थान पर बरबिन्द्र सिंह दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री श्याम चन्द पुत्र श्री पूने राम, निवासी हिडब, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सिमरन कुमारी की जन्म तिथि 15-01-2013 को है जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे दरूस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सिमरन कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दरूस्त दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 15 दरूस्ती जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत दरूस्त जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री केशव राम पुत्र श्री जैसी राम, निवासी बलौली, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय सेे गुजारा है कि उसने दिनांक 07-02-2018 को श्रीमती हीेमा देवी पुत्री श्री हरी राम, गांव फागूधार, डाकघर चैभर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती हीमा देवी का नाम ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को 2490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री यज्ञ चन्द पुत्र श्री नोक सिंह, निवासी चिलार धार, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र भनित देव की जन्म तिथि 05-03-2013 को है जो कि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे दरूस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र भनित देव की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दरूस्त दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 15 दरूस्ती जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत दरूस्त जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री चरन सिंह पुत्र श्री दया राम, निवासी धरशाओ, डाकघर बाहु, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

2491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकीे दादी श्रीमती मेधी देवी की मृत्यु तिथि 04-11-1982 को है जो कि ग्राम पंचायत बाहु के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी श्रीमती मेधी देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बाहु के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री ऐलू राम पुत्र श्री गुमत राम, निवासी लाहुण्ड, डाकघर बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय सेे गुजारा है कि उसने दिनांक 15-05-2008 को श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री श्री आलम चन्द, गांव शंरुगर, डाकघर तुंग, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत बलागाड के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मनोरमा देवी का नाम ग्राम पंचायत बलागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री जीत राम पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी बागा, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रवीना की जन्म तिथि 23-04-2013 को है जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे दरूस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री प्रवीना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दरूस्त दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 15 दरूस्ती जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत दरूस्त जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुमन पत्नी श्री कुलदीप कुमार, निवासी खुन्दन, डाकघर बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अन्कुल की जन्म तिथि 11-10-1995 को है जो कि नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे दरूस्त दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री अन्कुल की जन्म तिथि नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दरूस्त दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के2493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 15 दरूस्ती जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत दरूस्त जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत पवन कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री तारा चन्द पुत्र श्री ऐल चन्द, निवासी सजवाड, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री दीक्षा ठाकुर की जन्म तिथि 16-10-2014 को है जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री दीक्षा ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री पोख राज पुत्र श्री चमन सिंह, निवासी जगेहड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

2494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय सेे गुजारा है कि उसने दिनांक 18-05-2013 को श्रीमती बबली देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव अलवाह, डाकघर गाडागुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत खाबल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती बबली देवी का नाम ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तीमर लाल पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी चलेेहड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय सेे गुजारा है कि उसने दिनांक 15-06-2009 को श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री हरी सिंह, गांव नेहरा, डाकघर धवेहड, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत खाबल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी का नाम ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री चेत राम पुत्र श्री जवाला सिंह, निवासी नाही, डाकघर रोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र कृष्ण चन्द की जन्म तिथि 08-10-2012 को है जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे दरूस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र कृष्ण चन्द की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-06-2018 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 15 दरूस्ती जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Ram Dass s/o Late Shri Punnu Ram, r/o Village Gawahi Kala, P.O. Kohbagh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Ram Dass s/o Late Shri Punnu Ram, r/o Village Gawahi Kala, P.O. Kohbagh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named Miss Sujata d/o Shri Ram Dass s/o Late Shri Punnu Ram, r/o Village Gawahi Kala, P.O. Kohbagh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Ghech Kohbagh, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Miss Sujata Daughter 20-07-2005

2496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Ghech Kohbagh, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 5-06-2018 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

___________

ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़,

जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 06/2018 तारीख दायर : 24-04-2018 तारीख पेशी : 30-06-2018 श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री दिलू पुत्र स्व0 श्री बिजलू उर्फ भजनू, निवासी ग्राम रोपड़ी, डा0 नौला, . . वादी। उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी दरख्वास्त दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नं0 162/314-315, जमाबंदी वर्ष 2011-2012, मोहाल नौला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री दिलू पुत्र स्व0 श्री बिजलू उर्फ भजनू, निवासी ग्राम रोपड़ी, डा0 नौला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम दिलू व दादा का नाम बिजलू है जो मोहाल नौला, पटवार वृा शमाथला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नं0 162/ 314-315, जमाबंदी वर्ष 2011-2012 में क्रमशः हरिदास व भजनू दर्ज है जो गलत दर्ज है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम हरिदास के स्थान पर दिलू उर्फ हरिदास तथा दादा का नाम भजनू के स्थान पर बिजलू उर्फ भजनू करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद 30-6-2018 तक असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दरुस्ती के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।

मोहर।

प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बन्टी पुत्र श्री राय सिंह, निवासी भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बन्टी पुत्र श्री राय सिंह, निवासी भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 5-12-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद्‌ ग्राम भारापुर में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 5-12-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बन्टी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ भारापुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-7-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बन्टी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2018/23 ज्येष्ठ, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-06-13.56_gazette_2018-13_06_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-06-13.56_gazette_2018-13_06_2018.