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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 61, 20 June 2018

Published 20 June 2018

Gazette no.
61
Gazetteid
61/GAZETTE/2018-20/06/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-06-20.61_gazette_2018-20_06_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.--हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) एवं धारा 16 61-राजपत्र/2018-20-06-2018 (2649) 2650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरुरी है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो कि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई. एक्स0एन-एफ(10-15/2017 द्वारा तारीख 30 जून, 2017, प्रकाशित हुई थी, में निम्न संशोधन करते हैं :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

3 4 5
"(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माघ्यम से प्रदान की गई हो,- (क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो; (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांकृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा (ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं। 6 -
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) से भिन्न सेवाएं 9 -"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान), टिप्पणी.-मूल अधिसूचना का अंग्रे्रजी पाठ संख्याः ई.एक्स0एन-एफ(10-15/2017 द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था तथा इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ संख्याः ई.एक्स. एन-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पृष्ठ 6967 पर प्रकाशित किया गया था ।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.-हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद्‌ की सिफारिशों पर,2651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. 12/2017 राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई0एक्स0एन-एफ(10-15/2017) द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; यथाः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथाः-

1 2 3 4 5
"82 अध्याय 9996 फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनाें में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं कुछ नहीं कुछ नही"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.- मूल अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ संख्याः ई0एक्स0एन-एफ(10-15/2017) द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था तथा इस अधिसूचना का अंग्रे्रजी पाठ संख्याः ई. एक्स.एन-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पृष्ठ 6968 पर प्रकाशित किया गया था ।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.-हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एडं न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण राज्य कर में छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंग्रे्रजी पाठ संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पृष्ठ 6968 से 6969 पर प्रकाशित किया गया था ।2652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.-हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 1/2017 -राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I- 2.5% में, -

(i) क्रम संख्या 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के समक्ष स्तंभ (3) में "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्ताें के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रर्वतनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 29 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"29(क) 0802 अखरोट, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नही";

(iii) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"33 (क) 0813 इमली, शुष्कित" ;

(iv) क्रम संख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"100 क 2106 भुना हुआ चना" ;
2653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

(v) क्रम संख्या 105 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्‌स और शब्द, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपुरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न है] ", का लोप किया जायेगा;

(vi) क्रम संख्या 106 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्‌स और शब्दों में, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपुरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]'', का लोप किया जायेगा;

(vii) क्रम संख्या 107 म,ें स्तंभ (3) में, शब्दों "जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपुरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेल रहित खली भी हे, से भिन्न" के स्थान पर "कपास के बीज के तेल केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(viii) क्रम संख्या 185 में, कॉलम (3) में प्रविष्टि "अगरबत्ती, लोभान, धूप बत्ती, धूप सांभर्नी", को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ix) क्रम संख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"198 (क) 4601, 4602 घास, पत्ती या रीड या फाइबर उत्पादों, मट्‌स, पाउच, पर्स सहित";

(x) क्रम संख्या 200 में, स्तंभ (3) में, शब्द "पतंग" के स्थान पर "पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(xi) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"201 क 4907 ड ्‌यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स" ;

(xii) क्रम संख्या 219 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"219 क 5801 कॉरडरॉय कपड़े
219 ख 5808 साड़ी फाल" ;

(xiii) क्रम संख्या 257 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"257 क 9404 रुई वाली रजाइयां जिनका प्रति नग विक्रय मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो" ;

(xiv) क्रम संख्या 259 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निग्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"259 क 9601 कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो";

2654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (xv) क्रम संख्या 260 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,ः-

"260 9603 [9603 10 00 से भिन्न] ब्रूपस्टिक्स [उन झाडूओं के अलावा जो कि शीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हत्थे लगे हो या नहीं]'',

(xvi) क्रम संख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"263 क कोई भी अध्याय माला या प्रार्थना से संबंधित मनकों या हवन सामग्री" ;

(ख) अनुसूची II—6% में,-

(i) क्रम संख्या 15 में, स्तंभ (3) में, शब्द, "अखरोट", का लोप किया जायेगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "अध्याय 8 के सूखे फल", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 45 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी) और दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी" , के स्थान पर शब्द और ब्रैकेट, "संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी), दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्‌य निर्मितियां", के स्थान पर शब्द और ब्रैकेट, "उपभोग के लिए तैयार (भुना हुआ चना के अलावा)", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 49 के स्तंभ (3) में शब्दों "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हाें और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्ताें के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रर्वतनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा",

(vi) क्रम संख्या 73 में, स्तंभ (3) में, शब्दों "अगरबत्ती,", के स्थान पर शब्द," अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, धूप, संब्रानी", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 85 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"85 क 4016 रबर बैंड ";
2655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (viii) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि

अंतःस्थापित की जाएगी :-

"92 क 44, 68, 83 लकड़ी, धातु और पत्थर की मूर्तियां, [संगमरमर सहित,] [कीमती धातुओं से बने के अलावा]'',

(ix) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :-

"99 क 4419 लकड़ी के टेबलवेयर और बरतन";

(x) क्रम संख्या 128 में, कॉलम (3) में, "वैसे ही हक के दस्तावेज" के स्थान पर, "वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्‌यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अलावा,]'' शब्दों, और कोष्ठकाें को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "व्यूतित रुआ, फेब्रिक और शनील फेब्रिक कॉरडरॉय कपडे़ के अलावा, शीर्ष सं. 5802 या शीर्ष सं. 5806 से भिन्न", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 154 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "बे्रड नग में, अंलीकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल के अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 171 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;

"171 (क) 6501 कपड़ा टोपी" ;

(xiv) क्रम संख्या 176 में, कॉलम (3) में, "बलुआ प्रस्तर ईंट ", के बाद, "या पत्थर जटित कार्य" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 176 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"176 (क) 6802 मूतिंयां, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, ल ेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजऩ, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान";

(xvi) क्रम संख्या 177 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"177 (क) 6909 चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
177 (ख) 6911 पार्सिलेन या चाइना के खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 (ग) 6912 चीनी मिट्टी के खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं, उनके भिन्न जो पार्सिलेन या चाइना की हैं [मिट्टी के घड़े और मृतिका क्ले से भिन्न]
177 (घ) 6913 प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी चीनी मिट्टी की वस्तुएं";
2656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

(xvii) क्रम संख्या 189 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"189 (क) 8306 आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्‌युत की नही हैं ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; आधार धातु के दर्पण धातु विदरीवेयर";

(xviii) क्रम संख्या 195 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"195 (क) 8424 स्पिं्रकलर या बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल";

(xix) क्रम संख्या 224 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"224 (क) 9404 रुई के रजाई जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो" ;

(xx) क्रम संख्या 231 के बाद और उससे संबधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;-

"231 (क) 9601 कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कच्छापकवच, श्रृंग, श्रृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं, कोरल की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं) ";

(ग) अनुसूची-III—9%

(i) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) में शब्दों और कोष्ठक "मधुमेह खाना (नमकीन के अलावा" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "मधुमेह खाना, कस्टर्ड पाउडर (बटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है, नमकीन" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 111 में कॉलम (3) में शब्दों ''प्लास्टिक तिरपाल" के स्थान पर शब्दों "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 123 के बाद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"123क 4016 धान डी-हैस्ंिकग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स";
2657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (iv) क्रम संख्या 140 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।;

(v) क्रम संख्या 157 में कॉलम (3) मेंं शब्दों 'बे्रेल पेपर' के स्थान पर शब्दों 'ब्रेल पेपर, पतंगें, पेपर मैशे की वस्तुएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 172 में कॉलम (3) में शब्दों "फेल्ट के'' के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक "फेल्ट के (टेक्सटाइल कैप के अलावा)," को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्याओं 186 और 187 तथा इससे संबधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। (viii) क्रम संख्या 304 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 235 में कॉलम (3) में शब्दों "अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नही"ं के स्थान पर शब्दों "अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए या स्प्रिंकलर के लिए नोजल " को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (x) क्रम संख्या 384 में कॉलम (3) में शब्दों और अंकों के स्थान पर "17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" के स्थान पर शब्दों और अंकों "20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 438 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए "कायर गद्‌दे, रुई के तकिये और गद्‌दे'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 449 के पश्चात्‌ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"449क 9613 किचन गैस लाइटर्स";

(घ) अनुसूची IV-14%

(i) क्रम संख्या 9 कॉलम (3), शब्द "कस्टर्ड पाउडर" का लोप किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 45 में कॉलम (3) में शब्दों "प्लास्टिक तिरपाल" के स्थान पर शब्दों "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 49 में कॉलम (3) में शब्दों "इरेजर के अलावा" शब्दों के स्थान पर "इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्ंिकग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स के अलावा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में कॉलम (3) में शब्दों "अन्य कर्मित प्रस्तर का" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "अन्य कर्मित प्रस्तर का [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कम, केचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान]" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) क्रम संख्या 85 शब्दों "चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है" का लोप किया जाएगा। (vi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा। 2658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (vii) क्रम संख्या 154, कॉलम (3) शब्दों और अंकों "17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" के स्थान पर शब्दों और अंकाें "20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 219 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 222, कॉलम (3) शब्दों "फिलंट और बत्ती से भिन्न" के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक "(फिलंट और बत्ती से भिन्न या किचन गैस लाइटर)" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ङ) अनुसूची V—1.5%

क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) में शब्दों "अनौद्यौगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "औद्यौगिक या अनौद्यौगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रूपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(च) अनुसूची VI—0.125%

क्रम संख्या 1 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर औद्‌योगिक या अनौद्‌योगिक अकर्मित या साधारण रुप से कर्तित, बिदलित या निधर्ष रुपित अनगढ़ डायमंउ सहित" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है,-

(क) टे्रड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड ;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड (ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को डाला जाएगा, अर्थातः्‌ -

"अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए,-

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिस पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।2659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कटैंनरों में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंगे्रजी और स्थानीय दोनों ही भाषाआें में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कटैंनर पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.-प्रधान अधिसूचना हिमाचल के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017) द्वारा को प्रकाशित की गई थी तथा इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को पृष्ठ 6969 से 6976 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.--हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना सं0 2/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जो राजपत्र, हिमाचल प्रदश्े ा में सख्ं याः इर्. एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित सश्ं ााध्े ान करते है,ं अर्थात्‌ः--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सूची म,ें --

(i) क्रम संख्या 27 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कटं ने रों में रखे गए हों और जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा"े शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूि नट कटं ने र में रखा गया हो और,--

(क) जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा,े या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्राडं नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्राडं नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवतर्न ी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" , को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (ii) क्रम सख्ं या 29 और 45 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूि नट कटं ने र में रखे गए हाें और जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा"े शब्दों के स्थान पर शब्द, काष्े ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी कंटेनर में रखा गया हो और,--

(क) जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा,े या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्राडं नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्राडं नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवतर्न ी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" , को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सख्ं या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 और 78 के स्तम्भ (3) में "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कटं ने र में रखा गया हो और जिनका काइेर् पंजीकृत ब्रांड नाम हा"े शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक काष्े ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,--

(क) जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा,े या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्राडं नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्राडं नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवतर्न ी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" , को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सख्ं या 101 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूि नट कटं ने र में रखे गए हों और जिनका काइे र् पंजीकृत ब्रांड नाम हा"े शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूि नट कटं ने र में रखा गया हो और,--

(क) जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा,े या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्राडं नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्राडं नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" , को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम सख्ं या 108 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूि नट कटं ने र में रखे गए हों और जिनका काइे र् पंजीकृत ब्राडं नाम हा"े शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कटं ने र में रखा गया हो और,-

(क) जिनका काइेर् पंजीकृत ब्राडं नाम हा,े या2661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 (ख) जिनका कोई ऐसा ब्राडं नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्राडं नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 102 म,ें कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301, 2302, 2308, 2309", प्रतिस्थापित की जाएगी;

(vii) क्रम सख्ं या 102 के बाद और उससे सबं ंि धत प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगीः--

"102 क 2306 कॉटन सीड आयल कके ";

(viii) क्रम सख्ं या 130 के बाद और उससे सबं ंि धत प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम सख्ं या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"130 क 50 से 55 खादी एवं ग्राम उद्‌यागे आयोग (केवीआईसी) एवं क वीआईसी े द्‌वारा प्रमाणित संस्थाना/ें दुकाना,ें के द्वारा बेचे गए खादी वस्त्र";

(ix) क्रम सख्ं या 135 के बाद और उससे सबं ंि धत प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम सख्ं या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगीः--

"135 क 6913 मिट्टी से बनी मूिू र्तयां ";

(x) क्रम सख्ं या 138 म,ें कॉलम (3) की प्रविष्टि म,ें "हाथ से धागा कताई के चरख,े अम्बर चरखा सहित", प्र ितस्थापित की जाएगी;

(xi) क्रम सख्ं या 143 म,ें कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, ''अनुबंध II में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्‌ययंत्र", को प्रतिस्थापित किया जायगे ा;

(xii) क्रम सख्ं या 144 म,ें कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सरकडं े से बने मोडे, फूलझाडू या झाड,ू जो कि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हा,ें इकट्‌ठ्‌ े बांधे गए हा,ें जिनमें हत्थे लगे हों या नही", को प्रतिस्थापित किया जायगे ा;

(ख) स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएगं ,े अर्थात्‌ः--

"(ii) (क) वाक्याश्ं ा "ब्राडं नाम" का अर्थ ब्राडं नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लबे ल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लख्े ान जिसका2662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 उद्दश्े य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयागे किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनक्े शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पजं ीकृत ब्राडं नाम" वाक्याश्ं ा का अर्थ है,--

(क) ट्रडे मार्क ऐक्ट, 1999 के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृतएक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नही।ं

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्राडं ;

(ग) किसी भी अन्य दश्े ा में किसी भी काननू के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड (ग) अनुच्छदे 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबध्ं ाकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"अनुबध्ं ा I

किसी ब्राडं नाम पर कार्रवाई याग्े य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूि नट कटं ने र में ऐसे माल की पैकिगं कर रहा हा,े जिस पर ब्राडं नमे छपा हा,े क्षे़़त्राधिकार प्राप्त कन्े द्रीय कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्राडं नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वच्े छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कटं ने रो में ऐसे माल की पैकिगं करा रहा हा,े जिस पर, प्रत्येक यूनिट कटं ने र पर ब्राडं नाम छपा हा,े अंग्रेजी और स्थानीय दाने ों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कटं ने र पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई याग्े य दावे या प्रवतर्न ीय अधिकार का स्वच्े छा से परित्याग कर दिया है।

अनुबध्ं ा II

स्वदश्े ाी हस्तनिर्मित सगं ीत वाद्‌ययंत्रों की सचू ी
1. बुलबुल तरगं
2. दोतार, दोतोरा या दोतारा
3. एकतारा
4. गटचू वाद्‌य या झालारी
5. गापे ीचदं या गापे ीयंत्र या खामक
6. गात्े तुधम या चित्राविना
7. काथो
8. सरादे
9. सितार
10. सुरबहार
11. सुरसिगं ार
12. सुराबात
13. स्वरमडं ल
14. तबं ूरा
15. तबुं ी
16. तनु तुना
17. मगाधी वीणा
18. ह ं सवा वीणा
19. माहे न वीणा
20. नकुल वीणा
21. नन्दुनी
22. रुद्रा वीणा
23. सरस्वती वीणा
24. विचित्रा वीणा
25. यजे
26. रजं न वीणा
27. त्रिवण्े ाी वीणा
28. चिकारा
29. दिलरुबा
30. एकतारा वायलीन
31. इसराज
32. कमायिचा
33. मयरी वीणा या टाउस
34. आने ाविलू
35. बहले ा (वाइलिन टाइप)
36. पीना और बाना
37. पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन
38. रावनाहाथा
39. लाके सारगं ी
40. शास्त्रीय सारगं ी
41. सारीडं ा
42. तार शहनाई
43. गीथू या झल्लारी
44. गब्बबू ा या जामुकु-पक्र्यूशन स्टिगं इंस्टमू टें
45. पुल्लुवन्तकुतम
46. स त ं र-हम्मार्ड कॉर्ड वॉक्स ू
47. पपे ा
48. पुगी या बीन
49. भारतीय हारमाेि नयम डबल रीड
50. खुजाल
51. नाडास्वरम
52. शहनाई
53. सदुं री
54. तगं मुरी
55. अल्गाजे ा डबल बांसुरी
56. बां सुरी
57. वण्े ाु (कर्नाटिक बांसुरी) पुलगं ाझल
58. मसक
59. तिती
60. सिश्रुतपू गं ा
61. गगे ाने ा
62. माेि र्संग
63. श्रुति बॉक्स
64. हारमाेि नयम हाथ से पपं
65. इकालम
66. करनाल
67. रामसिगं ा
68. काहल
69. नागफनी
70. त ूरी
71. डाड
72. डामरु
73. डिमाडी
74. ढाले
75. ढाले क
76. ढाले की
77. दग्ु गी
78. घाटिगं हारी या गदसिगं ारी
79. घुमाटे
80. घुमटे ा
81. कजं ीरा
82. खाले
83. कपं र और धापे र (आदिवासी ड्रम)
84. माडली
85. माराम
86. मिजहवु
87. मृदं गम
88. पखावज
89. पखवाजाजे री-सिख के टबल के समान साधान
90. पजंं ामुखावाद्‌यम
91. पुगं
92. शुधमदलम या मददलम्‌
93. तबला/टबे ल/चैमली-गॉलेट ड्रम
94. तबला
95. तलबतरगं -तालाओं का समहू
96. तामुट
97. थानुथीपानइ
98. थिमुला
99. तबं ाक,ू तबं कनारी, तबं कनेर
100. डाफ, डफ, डीएएफ या डफू डीमडी या डिम्री-जिगं ल के बिना छाटे ा फ्रमे ड्रम
101. काजं ीरा- एक जिगं ल के साथ छाटे ा फ्रमे ड्रम
102. काचं ी-जिगं ल के बिना छाटे ा
103. पट्‌यनितप्पा-हाथों से खले ा जाने वाला मध्यम फ्रमे ड्रम
104. चन्े दा
105. ढाले ु
106. धक
107. ढाले
108. ढाले ी
109. इडाका
110. थाविल
111. उडुकई
112. चंडे
113. नागारा-कटे स्लडे ्रम्स की जाडे ी ़
114. पम्बाई-दो बले नाकार ड्रम की इकाई
115. पैरातिप्पु, हल्गी-फ्रमे ड्रम दो स्टिक्स के साथ खले ा
116. सबं ल
117. स्टिक डफ या स्टिक डफ-लाठी के साथ खले ा जाने वाला स्टैडं में डफे
118. तमक
119. ताशा-कटे स्लडे ्रम का प्रकार
120. उर्मि
121. जलातरगं चिम्पत्ता-पीतल के जिगं ल के साथ आग टागें
122. चेंगिल-धातु डिस्क
123. इलाथलम
124. गजे र-ब्रास पोत
125. घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम)
126. घुघ्ं ारु
127. खारट या चिप्पला
128. मनजीरा या झजं या ताल
129. अखराटे -मिट्टी के बतर्न
130. सं करजागं -लिथाफे ाने
131. थाली-धातु प्लटे
132. थाकुकाजामनाई
133. कचं ारागं , काचं के एक प्रकार
134. कथाततरगं , एक प्रकार का जले ाफे ाने
2664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

आदश्े ा द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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टिप्पणी.-- प्रधान अधिसचू ना हिमाचल के राजपत्र में तारीख 30 जनू , 2017 को सख्ं याः ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा को प्रकाशित की गई थी तथा इस अधिसचू ना का अंग्रेजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेयर में सख्ं याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 12 अक्तबू र, 2017 को पृृष्ठ 7225 से 7231 पर प्रकाशित किया गया था।2666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसचू ना

शिमला-2, 9 अक्तबू र, 2017

संख्याः इर्. एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.--हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयागे करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशो के आधार पर, एतद्‌द्वारा अधिसूचना संख्याः 5/2017-राज्य कर (दर) जिसे संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017 तारीख 30 जनू , 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदश्े ा में प्रकाशित किया गया था, मेंे निम्नलिखित सश्ं ााध्े ान करते हैं, अर्थात्‌ः--

उक्त अधिसूचना म,ें सारणी म,ें क्रम सख्ं या 6 और उससं सबं ंि धत प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम सख्ं या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"6A 5801 कॉरडरॉय कपड़े।''।

आदश्े ा द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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टिप्पणी.--प्रधान अधिसूचना हिमाचल के राजपत्र में तारीख 30 जनू , 2017 को सख्ं याः ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा को प्रकाशित की गई थी तथा इस अधिसचू ना का अंग्रेजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सख्ं याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-33/2017 द्वारा तारीख 23 अक्तबू र, 2017 को पृृष्ठ 7247 से 7248 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मई, 2018

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की अनुसूची-II में प्रथम अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित संशोधन करने की प्रस्तावना करते हैं अर्थात्‌ :-

संशोधन

2. Amendment of Schedule-II.—In Schedule-II, after the existing entry 10, the following new entry 11 & 12 shall be added namely :—

Sl. No. 11 All Light Vehicles whether Commercial or Private Registered under the MV Act in the State of Himachal Pradesh These Vehicles should be registered under the Motor Vehicles Act in the State of Himachal Pradesh
Sl. No. 12 Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw Registered under the MV Act in the State of Himachal Pradesh These Vehicles should be registered under the Motor Vehicles Act in the State of Himachal Pradesh

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (1)-3/2018 dated

05-05- 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th May, 2018

No. EXN-F (1)-3/2018.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendments in Schedule-II w.e.f. 1st day of April, 2018, namely:—

AMENDMENT

2. Amendment of Schedule-II.—In Schedule-II, after the existing entry 10, the following new entry 11 & 12 shall be added namely:—

Sl. No. 11 All Light Vehicle whether Commercial or Private Registered under the MV Act in the State of H.P. These Vehicles should be registered under the Motor Vehicles Act in the State of H.P.
Sl. No. 12 Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw Registered under the MV Act in the State of H.P. These Vehicles should be registered under the Motor Vehicles Act in the State of H.P.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (E&T).

2668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांकः 13 जून, 2018

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-376/2014.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला कुल्लू में पड़ने वाली 10 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्वेश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है।

निविदाएं खनि अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 23-07-2018 को शाम 4ः00 बजे तक खनि अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 24-07-2018 को प्रातः 10ः30 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा जिला कुल्लू के बजत भवन में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय web site "emerging himachal.hp.gov.in" से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :--

1- पैनकार्ड ।

2- खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र।

3- निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय कुल्लू में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे। 4- कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बंधित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, कुल्लू से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।2669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 5- बैंक ड्राफ्ट सम्बंधित खनि अधिकारी, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

6- यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसें हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

7- निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी।

8- निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

9- निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10- नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी कुल्लू के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मुल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, कुल्लू के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

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(अनुलंग्नक-'क') DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT KULLU PROPOSED FOR TENDER-CUM-AUCTION

Sr. No. Name of the Quarry Khasra No. Area (in Hectares) Mauza/ Mohal Name of Mineral Reserve Price (Amount in Rs.)
1 2 3 4 5 6 7
Manali Sub Division
1. Bahang - I 567 16-39-47 Bahang Sand, Stone & Bajri 20,00,000/-
2. Bahang - II 568 17-01-89 Bahang Sand, Stone & Bajri 20,00,000/
3. Vashist 1154/843/1 8-97-70 Vashist Sand, Stone & Bajri 8,00,000/-
Kullu Sub Division
1. Beas River Part -I 186 04-46-02 Harabag Sand, Stone & Bajri 4,50,000/-
2. Beas River Part-II 741 03-42-58 Panga Sand, Stone & Bajri 3,50,000/-
3. Beas River Part-III 864 02-23-56 Dohlu Nalla Sand, Stone & Bajri 2,50,000/-
4. Beas River Part-IV 872 03-00-14 Dohlu Nalla Sand Stone &Bajri 3,00,000/-
5. Beas River Part-V 2 03-50-87 Mahili Sand, Stone & Bajri 3,50,000/-
6. Beas River Part-VI 1 03-78-90 Mahili Sand, Stone & Bajri 3,75,000/-
7 Beas River Part-VII 4 01-44-25 Mahili Sand, Stone & Bajri 1,50,000/-

नोटः--उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आक्रर्षित करती है तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।

निविदा-एवं-नीलामी शर्ते

1- विभाग द्वारा जिला कुल्लू में 10 खाली पड़ी लघु खनिज की खानाेंेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्‌न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/ नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2- निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी। 3- निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बधिंत देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।

4- सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा2671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेगें। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5- नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाव से देनी होगी।

6- बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7- यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8- जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए है जिसका पूर्ण विवरण सम्बंधित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

9- 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/ नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्‌डों की बोली दे सकता है।

10- अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11- खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority ls Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को2672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खन्‌न कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत्‌ करवायेगा।

12- रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0 2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।

13- निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14- शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

15- नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी।

16- निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन2673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्र्तगत दशाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्र्तगत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजाें को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।

17- जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18- खन्‌न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवम्‌ Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।

19- खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20- नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजि भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

21- बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22- अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23- ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24- खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।

25- खनिजो़ के एकत्राीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए। 26- यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।

27- ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा। 28- खन्‌न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 2674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 29- ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP ( C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30- ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31- ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

32- सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 33- सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्ते ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।

34- सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्‌द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त आदि समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी।

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[

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Manorma Devi d/o Balkrishan, r/o Village Har, P.O. Bumbloo, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P.

2 Surya Parkash s/o Babu Ram, r/o Vill. Nehalwin, P.O. Changar, Tehsil & Distt. . . प्रार्थी। Hamirpur, H.P.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-06-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 18-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।2675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1 सुरेश कुमार पुत्र रोशन लाल, गांव व डाकघर धंगोटा, तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

. .प्रार्थी। 2. सुषमा देवी पुत्री सुख राम, गांव जजल, डाकघर धंगोटा कलां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10-07-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Hari Singh aged 29 s/o Sh. Mangal Singh resident of Village Pehloon, P. O. & Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Chanchal Rana aged 22 daughter of Sh. Chander Bahadur Sesident of Village H. No. 10/3, BBMB Colony Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.

. . Applicants.

Versus

General Public ..Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Hari Singh and Chanchal Rana applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-10-2016 according to Hindu custom and rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

2676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-07-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 01-06-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sundernagar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत श्री कशमीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सोजला, डा0 बरथाटा, तहसील जुब्बल, जिला . . प्रार्थिनी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सोजला, डा0 बरथाटा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थीनी व उनके पुत्र हरीश पुत्र राजेन्द्र सिंह ने निवेदन किया है कि उनके पिता श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रेलू राम अक्तूबर 2005 में सेब बेचने चण्डीगढ़ गए थे तब से आज तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है जिस बारे थाना नेरवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला में दिनांक 27-06-2011 को FIR दर्ज की गई, परन्तु आज तक भी उनका काई अता पता नहीं चल पाया है तथा निवेदन किया है कि उन्हें सरकारी कार्य जैसे KCC निशानदेही, बिजली पानी के मीटर लगाने बारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में भूमि के मालिक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र रेलू राम दर्ज माल कागजात है। लगभग 13 वर्ष का अन्तराल व्यतीत हो चुका है। काफी छानबीन करने पर कोई भी सुराग नहीं लग पाया है तथा अंदेशा जताया है कि वह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तथा उन्हें मृत घोषित किया जाये व भूमि का ईन्तकाल जायज वारसानों के नाम किये जाने बारे आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी के पति श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र रेलू राम, निवासी ग्राम सोजला, तहसील जुब्बल, जिला शिमला हि0 प्र0 के बारे कोई भी जानकारी हो तो वह इस कार्यालय में दिनांक 22-06-2018 से पहले जानकारी प्रदान करे अन्यथा गुमशुदा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र रेलू राम, निवासी ग्राम सोजला को इस इश्तहार की अवधि पूर्ण होने पर मृत घोषित किया जायेगा व जायज वारसानों के नाम भूमि की वरासत कर दी जाएगी। इस बारे यदि किसी हर खास ए आम का एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2018 को या इससे पहले प्रातः 10 बजे किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है।

आज दिनांक 18-05-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कशमीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।2677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 6/ 2018 Date of Institution : 28-05-2018 Date of Decision : 29-06-2018 Shri Gulam Navi son of Shri Hasan, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi. Distt. Solan, H.P.

Application under Section 13(3) of H. P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation :

Shri Gulam Navi son of Shri Hasan, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his Son namely Ramjan Ali s/o Sh. Gulam Navi and Smt. Badra Khatun, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 01-01-2011 at Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, but his birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan ( H.P.) with in stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Ramjan Ali s/o Sh. Gulam Navi and Smt. Badra Khatun, r/o Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) objection in this court on or before 29-06-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 28th May, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

2678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जून, 2018/30 ज्येष्ठ, 1940

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-06-20.61_gazette_2018-20_06_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-06-20.61_gazette_2018-20_06_2018.