Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 69, 30 June 2018

Published 30 June 2018

Gazette no.
69
Gazetteid
69/GAZETTE/2018-30/06/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-06-30.69_gazette_2018-30_06_2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या 31/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिश 69-राजपत्र/2018-30-06-2018 (2851) 2852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा संख्या ई.एक्स. एन-एफ(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌्‌ः- उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(क) मद (iii) में, कॉलम (3) में, "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में, "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (iii) और (vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात.-

"बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";

(घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3), (4) और (5) और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(vii) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संविदा की समग्र आपूर्ति केन्द्र सरकार, राज्य क्षेत्र, स्थानीय सरकार, संघ राज्य प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है। 2.5 बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं, सरकार, राज्य उन्हें केन्द्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई. एंड पी.) से सम्बन्धित अपतटीय काम संविदा के सम्बन्ध में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड में (119) में और संबद्ध सेवाओं परिभाषित कार्य संविदा की समग्र आपूर्ति। 6 -
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं। 9 -";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "और" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है। 2.5 बशर्ते की व्यवसाय (अर्थात्‌ किसी मोटर वाहन मे यात्रियो ं ं को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। [ कृृपया स्पष्टीकरण सं0 (iv) देखें]
या
6 -";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृृतिक गैस का परिवहन 2.5 बशर्ते की सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [ कृृपया स्पष्टीकरण सं0 (iv) देखें]
या
6 -
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं । 9 -";

(ङ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है। 2.5 बशर्ते की सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात्‌ किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [ कृृपया स्पष्टीकरण सं0 (iv) देखें]
या
6 -";

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्‌टे पर दिए गए वाहनो ं की पट्‌टेदारी; माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65 प्रतिशत नोटः-इस प्रविष्टि मे ं निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा। -
(ii), (iii), (ix) उपरोक्त (i), (iv) और (v) के अलावा अन्य वित्तीय और सम्बन्धित सेवाएं। 9 -";

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्‌टे पर दिए गए वाहनो ं की पट्‌टेदारी; माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65 प्रतिशत नोटः-इस प्रविष्टि मे ं निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा। -
(ii), (iii), (ix) उपरोक्त (i), (iv), (v) और (vi) के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्‌टे पर या किराये की सेवाएं, माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानांतरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले केेन्द्रीय कर की समान दर -";
2855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(i) मद (i) मेें, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;";

(ii) मद (i) मेें, उप-मद (घ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा :-

"(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगती है;";

(iii) मद (i) मेें, उप-मद (ङ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्‌्‌य और खाद्‌य उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा बिक्री हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्‌टी की ईंटों का निर्माण;";

(iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात्‌्‌ और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
"(iक) निम्नलिखित के सम्बन्ध मे ं नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रतिशत की दर से सीजीएसटी लगती है। 6 -";

(v) मद (ii) मेें, उप-मद (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

"(ग) अध्याय 48 या 49 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रतिशत की दर से सीजीएसटी लगती है।";

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात्‌्‌ और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-2856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940

(3) (4) (5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रतिशत की दर से सीजीएसटी लगती है, के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं। 6 -";

(vii) मद (iii) में, कोष्ठकों, आंकड़ों और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द", (iक), (ii), (iiक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(3) (4) (5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानो के मुद्रण के ं माध्यम से सेवाएं [समाचार-पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से सम्बन्धित हैं। 6 -";

(ii) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद(ख), उप-मद(ग), उप-मद(घ)], मद (v) [उप-मद(ख), उप-मद(ग), उप-मद(घ)], मद(vi) [उप-मद(ग)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ix) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243छ के अन्तर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(x) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,2857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7963 से 7967 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

--------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या 32/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-39/2017 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, और परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करते हैं, यथाः-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 5 में, कॉलम (3) में, शब्दों "सरकारी प्राधिकारी" के स्थान पर "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं0 9ख और उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों पश्चात्‌, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"9ग अध्याय 99 केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति। कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 21 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों के पश्चात्‌, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-2858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940

(1) (2) (3) (4) (5)
"21क शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967 किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृृत व्यक्ति, जिसमे ं गैर पंजीकृृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गई सेवाएंः- ( क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अन्तर्गत पंजीकृृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारखाना; या ( ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 12) के अन्तर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृृत कोई सोसाइटी; ( ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-आपरेटिव सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडीे-कार्पोरेट; या ( ङ) कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे वह किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; ( च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम या एकीकृृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृृत हो । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(घ) क्रम संख्या 23 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों के पश्चात्‌, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"23क शीर्ष 9967 किसी वार्षिक वृृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने वाली सेवा। कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 41 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"औद्यौगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापार की अवसंरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्यौगिक इकाई या (ख) औद्यौगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार औद्यौगिक विकास निगम/प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा2859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्‌टे पर दिए गए हों जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हो, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आय किसी भी नाम से जाना जाता हो)"

(i) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या (ii) किसी सरकार द्वारा; किया गया हो और जिसमें साम्या या नियन्त्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243ब के अन्तर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

"(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या (ii) किसी सरकार द्वारा;

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियन्त्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7968 से 7970 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

-------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 33/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संंख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करते हैं, यथाः-2860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 उक्त अधिसूचना में,- (i) सारणी में क्रम सं0 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"10 की ओवरसीइंग भारतीय रिजर्व बैंक कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग कमेटी के सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7970 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

-------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 34/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I-2.5% में,-

(i) क्रम सं0 29 में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0802, 0813", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 30 और सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"30(क) 0804 आम कटे हुए, सुखाए हुए";

(iii) क्रम सं0 99 और सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"99(क) 1905 या 2106 खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी";
2861

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (iv) क्रम सं0 101 और सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"101(क) 2106 90 नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और- ( क) जिन पर पंजीकृृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से सम्बन्धित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि,

"(क) केरोसिन ऑइल पीडीएस, (ख) जहाज़ों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात्‌्‌ः

i. आईएफओ 180 सीएसटी ii. आईएफओ 380 सीएसटी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सं0 181 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"181(क) 30 औषधि द्रव्य (जिसमे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्‌ध, होम्योपैथी या जैव रसायन ं प्रणालियों में प्रयुक्त औषधी-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों मे ं वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज-संग्रहो में यथा-विनिर्दिष्ट ं नाम के अधीन बेचे जाते हैं।";

(vii) क्रम सं0 187 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"187(क) 3915 प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स";

(viii) क्रम सं0 188 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"188(क) 4004 00 00 रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न)";
2862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (ix) क्रम सं0 191 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों

को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"191(क) 4017 हार्ड रबर के वेस्ट या स्क्रैप्स ";

(x) क्रम सं0 198क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"198(ख) 4707 पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट या स्क्रैप्स ";

(xi) क्रम सं0 201क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 218 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"218क 5605 0010 रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड, जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो"

(xiii) क्रम सं0 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम सं0 228 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"228क 7001 ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप";

(xv) क्रम सं0 234 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"234क 84 या 85 ई-वेस्ट स्पष्टीकरणः-इस प्रविष्टि के उद्‌्‌देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मैनेजमैंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र मे प्रकाशित सा0का0नि0338(अ) दिनांक 23 मार्च, ं 2016) की अनुसूची सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमे अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पेयर जो इन ं उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं";

(xvi) क्रम सं0 263क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"264 कोई अध्याय बायोमॉस ब्रिक्वेट्‌स"

(ख) अनुसूची II-6% में,-

(i) क्रम सं0 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अन्नानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और2863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अन्नानास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 17 में, कॉलम (3) में शब्द और अंक "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाड़ा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, केे अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं0 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि,

"नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और (क) जिन पर पंजीकृृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से सम्बन्धित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं0 111 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम सं0 132 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"132क 5401 मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132ख 5402, 5403, 5404, 5405, 5406 सेंथेटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामे ं ट यार्न
132ग 5508 मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ 5509, 5510, 5511 मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(iv) क्रम सं0 137 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दाें और अंकों "जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा," को निरसित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची III-9% में

(i) क्रम सं0 16 में, कॉलम (3) में "पिज्जा ब्रेड" शब्दों के स्थान पर "पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम सं0 23 में, कॉलम (3) में "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों" शब्दों के स्थान पर "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iii) क्रम सं0 54 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"54क 3213 पोस्टर कलर";

2864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (iv) क्रम सं0 63 में, कॉलम(3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; "दंतमोम" या "दंत छाप यौगिकों" के रूप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्वनाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई हैं, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्तापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम सं0 102 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(vi) क्रम सं0 114 में, कॉलम (3) में शब्दों, "रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" के स्थान पर शब्दों "रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम सं0 158 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम सं0 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों, "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम सं0 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों, "कृृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम सं0 164 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम सं0 165 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 177 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"177क 6802 निम्न को छोड़कर सभी वस्तुः- i. मार्बल और ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं i i. मूर्तियां, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरो के आकृृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बक्से, ं लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृृत्रिम फल और पत्ते आदि; पत्थर के अन्य सजावटी सामान।

(xiii) क्रम सं0 188 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम सं0 303 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"303क 8305 ल ूज़ लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स, पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के";
2865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (xv) क्रम सं0 308 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और

प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"308क 84 फिक्सड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्‌्‌स
308ख 84 या 85 विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से जल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि से ट्रीफ्युगल पम्प ं (हॉर्जिंटल या वर्टिकल), डीप ट्‌यूब-वेल टर्बाइन पम्पस, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्‌स";

(xvi) क्रम सं0 369 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"369क 8483 प्लेन शाफ्ट बियरिंग";

(घ) अनुसूची IV-14% में,-

(i) क्रम सं0 23 में, कॉलम (3) में शब्द "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम सं0 34 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम सं0 50 में, कॉलम (3) में शब्दों "वेस्ट एंड स्क्रैप समेत" के स्थान पर "वेस्ट एंड स्क्रैप के अलावा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं0 70 में, कॉलम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"मार्बल या ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं [मूर्तियां, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृृत्रिम फल और पत्ते आदि, पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]";

(v) क्रम सं0 112 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(vi) क्रम सं0 135, में कॉलम (3) में, "और प्लेन साफ्ट वियरिंग" शब्दों को निरसित किया जाएगा। (ङ) अनुबंध में (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने2866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2018 को पृृष्ठ 7970 से 7976 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

--------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या : 35/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम सं0 122 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"122 4907 ड्‌यूटी क्रेडिट स्क्रिपस"

(ii) क्रम सं0 149 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"150 - केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"
2867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 (ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः्‌-

"(v) वाक्य "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जो कि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम; या

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः- "बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7976 से 7977 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

--------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या 36/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-2868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 उक्त अधिसूचना में,- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

तालिका

क्रम स 0 ं टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय माल का विवरण वस्तुओं की आपूर्ति प्राप्त करने वाला
(1) (2) (3) (4) (5)
"6. कोई अध्याय इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण प्राधिकृृत कोई व्यक्ति"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7977 से 7978 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

---------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या 37/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्सम्बन्धी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तम्भ (2) में सम्बन्धित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (4) में कर की दर तथा स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करते हैं, यथाः-

तालिका

क्रम सं0 अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद माल का विवरण दर शर्त सं0
(1) (2) (3) (4) (5)
1. 87 मोटर व्हीकल अधिसूचना सं0 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अन्तर्गत ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65% 1
2. 87 मोटर व्हीकल अधिसूचना सं0 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अन्तर्गत ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65% 2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(i) इस अधिसूचना में उल्लिखित, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय से है।

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से सम्बन्धित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खण्ड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

अनुबंध

शर्त संख्या शर्त
1. मोटर वाहन को पट्‌टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्‌टे पर दिया हो।
2. i. मोटर वाहन का आपूर्तिकर्ता एक पंजीकृृत व्यक्ति हो। i i. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7978 से 7979 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

---------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संंख्या 46/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

2870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) शब्द "पचास लाख रूपए" के स्थान पर "पचहार लाख रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8023 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

--------

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

आदेश संंख्या 01/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017.--जहां कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक कि इसका सम्बन्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथाः-

1. इस आदेश को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या उक्त अधिनियम की अनुसची-II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कम्पोजिशन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक कि इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी2871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 जाती हैं, जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पणी.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8038 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

--------

In the Court of Deepti Mandhotra, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,

District Chamba (H. P.)

Rajinder s/o Sh. Kirpo Ram, resident of Village Mangrol, P.O. Kidi, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 31 years [Bridegroom/Husband].

and

Guro Devi d/o Sobhia Ram, Village Thalli, P.O. Kidi, Tehsil & District Chamba, H. P., . . Applicants. aged 28 years [ Bride/Wife]

Versus

1. The General Public

2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 24-05-2009 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Kidi, Development Block Mehla, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 16-07-2018 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

2872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13th of June, 2018.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Deepti Mandhotra, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Surender Kumar s/o Shri Dharam Chand, Village Kida, P.O. Bandla, Tehsil & District Chamba, H.P., aged 29 years [Bridegroom/Husband] .

and

Mamta d/o Chuhanu Ram, Village Sudyar, Post Office Ladodi, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P., aged 25 years [Bride/Wife]

. . Applicants.

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 13-12-2015 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could be entered in the records of Gram Panchayat Bandla, Development Block Mehla, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 28-07-2018 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

2873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 Issued under my hand and seal of the Court on this 18th June, 2018.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

ब अदालत श्री ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार गुरूंग सुपुत्र श्री सुख बहादुर, निवासी गांव घटासनी, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी (विजय कुमार गुरूंग) की जन्म तिथि 05-03-1953 है जो कि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी (विजय कुमार गुरूंग) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-07-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत श्री ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रकाश राणा सुपुत्र श्री बीर बहादुर राणा, निवासी गांव लधेरा, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री बीर बहादुर राणा की मृत्यु तिथि 04-02-1982 है जो कि ग्राम पंचायत चलामा के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चलामा के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह 2874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-07-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत श्री ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार गुरूंग सुपुत्र श्री सुख बहादुर, निवासी गांव घटासनी, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला देवी की जन्म तिथि 21-04-1954 है जो कि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की धर्मपत्नी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-07-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----------

In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Prem Bahadur Rimal s/o Shri Maheshwar Rimal, resident of Village Baspani, Ward No. 3, Anchal Bagmati, Distt. Nuwa Cot Khahanka Bhanjayang Ga. Bisa Nepal Presently resident of House No. 24 c/o Kamla Rajgour, Shashtri Nagar, Ward No. 11 Opposite Puri Petrol Pump, Shashtri Nagar Kullu, District Kullu, H.P.

2. Usha Verma d/o Shri Anil Verma, resident of House No. 11/1, Dhalpur, Post Office . . Applicants. Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

2875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Prem Bahadur Rimal and Usha Verma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-02-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-07-2018. The objection received after 13-07-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-06-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

DR. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

____________

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 31-05-2018 केस नं0 : 10/CNR/NT/2018

श्री राजिन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्यारे राम, निवासी गांव सेउगी, डा0 बारी, तह0 व जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर राजिन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्यारे राम, निवासी गांव सेउगी, डा0 बारी, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 09-01-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री वृज मोहन पुत्र श्री प्यारे राम दर्ज है, का दुरुस्त नाम श्री राजिन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्यारे राम है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राजिन्द्र प्रसाद शर्मा उर्फ वृज मोहन पुत्र श्री प्यारे राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त 2876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री राजिन्द्र प्रसाद शर्मा उर्फ वृज मोहन पुत्र श्री प्यारे राम सही नाम दर्ज करने के बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। दौलत राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0। ----------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 31-05-2018 केस नं0 : 9/CER/NT/2018

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी गांव शिशामाटी, डा0 ढालपुर, तह0 व जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में जाति दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी गांव शिशामाटी, डा0 ढालपुर, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 09-01-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जाति दर्ज हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिस की रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का ढालपुर से दिनांक 26-02-2018 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा खेवट नं0 417/576 फाटी ढालपुर कोठी महाराजा में मालिक दर्ज है परन्तु कागजात माल में जाति दर्ज नहीं है जिसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का दराआली तह0 व जिला सहारनपुर के अनुसार प्रार्थी की जाति कहार लिखी है जोकि अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है। अतः प्रार्थी कहार (OBC) जाति से सम्बन्ध रखता है जिसे अब फाटी ढालपुर कोठी महाराजा में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी गांव शिशामाटी, डा0 ढालपुर, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का जाति दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी गांव शिशामाटी, डा0 ढालपुर दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 31-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

दौलत राम ठाकुर, मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 इश्तहार ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मनोज कुमार पुत्र श्री विद्या चन्द, निवासी गांव नौणू, डा0 ब्रैहिण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मनोज कुमार पुत्र श्री विद्या चन्द, निवासी गांव नौणू, डा0 ब्रैहिण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल रोट-1, पटवार वृत्त भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम तामिर सिंह दर्ज है जो कि गलत है। जबकि ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में इसका नाम मनोज कुमार दर्ज है जोकि सही है। जिसकी दुरुस्तीे बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल रोट-2 में तामीर सिंह के स्थान पर तामीर सिंह उर्फ मनोज कुमार दर्ज किया जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 19-07-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल रोट-1, पटवार वृत्त भलाण-2, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

भागीरथ पुत्र श्री फतेचन्द, निवासी गांव व डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल . .प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि व नाम दर्ज करने बारे।

भागीरथ पुत्र श्री फतेचन्द, निवासी गांव व डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथपत्र सहित प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि इसकी पुत्री शीतला देवी का नाम व जन्म तारीख 21 मार्च, 2012 ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म पंजी व परिवार पंजी में दर्ज नहीं है जबकि जन्म तारीख 21-03-2012 है को दर्ज किया जाने बारे आवेदन किया है। 2878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-07-2018 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म पंजी व परिवार पंजी में इसकी पुत्री शीतला देवी का नाम व जन्म तारीख 21-03-2012 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

-----------

ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0

नं0 मुकद्दमा : 40/2018

तारीख दायर : 07-03-2018 श्री कलमा नन्द पुत्र स्व0 श्री लच्छमी दास, निवासी गांव मझाली, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) माल कागजात चक मझाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री कलमा नन्द पुत्र स्व0 श्री लच्छमी दास, निवासी गांव मझाली, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी तथा वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र व स्कूल प्रमाण-पत्र में कलमा नन्द पुत्र श्री लच्छमी दास दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक मझाली के माल कागजात के खाना मालिक में वादी का नाम कमला नन्द पुत्र लच्छमी नन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में कमला नन्द पुत्र श्री लच्छमी नन्द के स्थान पर कलमा नन्द पुत्र श्री लच्छमी दास दर्ज व दरुस्त करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-07-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 18-06-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940

In the Court of Niraj Chandla ( H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Barsati Singh son of Late Shri Khushan Singh, resident of Kishore Cottage, Yodha . .Applicant. Niwas, Shimla-1, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Barsati Singh son of Late Shri Khushan Singh, resident of Kishore Cottage, Yodha Niwas, Shimla-1, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration his daughter namely REKHA KUSHWAHA (DOB 31-03-1979) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 24-07-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25 th day of June, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव थाना, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जोड़ना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री श्याम सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव थाना, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चे का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म 2880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत जोड़ना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. अनिल कुमार पुत्र 26-01-2000

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 23-07-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत जोड़ना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री सन्त राम पुत्र श्री ढोला राम उपनाम ढोलटू राम, गांव चौरवाधार, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जोड़ना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री सन्त राम पुत्र श्री ढोला राम, उपनाम ढोलटू राम, गांव चौरवाधार, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत जोड़ना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. स ंत राम स्वयं 12-12-1973

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 23-07-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन2881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत जोड़ना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह, गांव घियालठ, डाकघर मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत झीना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह, गांव घियालठ, डाकघर मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चे का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत झीना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. कु0 शिवानी पुत्री 07-02-2005

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 23-07-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत झीना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 20-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती ऊषा पत्नी श्री सुरेन्द्र, गांव बमनोल, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थीया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया श्रीमती ऊषा पत्नी श्री सुरेन्द्र, गांव बमनोल, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थीया अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सरी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. रूद्र पुत्र 28-02-2012

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 23-07-2018 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सरी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 21-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री बाबू राम पुत्र श्री सही राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।2883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 श्री बाबू राम पुत्र श्री सही राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत नमें एक प्रार्थना-पत्र मय अपना स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड पंजीकृत प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी दो प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री बाबू राम पुत्र श्री सही राम, निवासी ग्राम गुद्दी मानपुर के अपने निजी दस्तावेजों व परिवार नकल में उसके पिता का नाम सही राम दर्ज है जिसे प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत शरली मानपुर में बाबू राम पुत्र सन्त राम की जगह सही नाम बाबू राम पुत्र सही राम दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-07-2018 से पूर्व या दिनांक 10-07-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

-------

ख्

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती नुपी देवी पुत्री स्व0 श्री जोग राम, निवासी ग्राम माशू, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती नुपी देवी पुत्री स्व0 श्री जोग राम, निवासी ग्राम माशू, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल, अपने पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि एवं राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी छः प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया श्रीमती नुपी देवी पुत्री स्व0 श्री जोग राम, निवासी ग्राम माशू के परिवार अभिलेख व इसके पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र में प्रार्थिया के पिता का नाम जोग राम दर्ज है जिसके मुताबिक प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत कमरऊ मौजा बलदवा बोहल में जगत राम पुत्र कांशी राम की जगह सही नाम जोग राम पुत्र कांशी राम दर्ज करवाना चाहती है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-07-2018 से पूर्व या दिनांक 16-07-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहता, प्रथम श्रेणी,

कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।2884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुलिन्द्र पाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुलिन्द्र पाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता की मृत्यु तिथि 14-04-2017 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 14-04-2017 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती चमेली देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 19-07-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती चमेली देवी की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मुत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती मीना साहनी पत्नी श्री तरुण साहनी, निवासी वार्ड नं0 3, राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा :--दरूस्ती इन्द्राज।

मुशतरी मुनादी भू-राजस्व अधिनियम, 1953 बाबत दावा दरूस्ती इन्द्राज मिन जानिब श्रीमती मीना साहनी बनाम आम जनता।

इश्तहार

उक्त आवेदन-पत्र श्रीमती मीना साहनी पत्नी श्री तरुण साहनी, निवासी वार्ड नं0 3, राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 का इस अदालत हजा में नाम की दरूस्ती हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें उसने2885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मतियाना के राजस्व कागजात माल में उसका नाम नीना साहनी गलत दर्ज चला आ रहा है। जबकि उसका वास्तविक नाम बीना साहनी है। प्रार्थी ने आवेदन-पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रतियां संलग्न की हैं। वादी ने अपने आवेदन-पत्र में मीना साहनी सही नाम होने का दावा किया है। मूल आवेदन-पत्र क्षेत्रीय कानुनगो को राजस्व कागजात माल में छानबीन हेतु भेजा गया है जिसमें क्षेत्रीय कानुनगो ने वादी का नाम मीना साहनी सही दर्ज करने की सिफारिश की है। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए वादी का नाम नीना साहनी के स्थान पर मीना साहनी राजस्व कागजात माल में दरूस्त किया जाना उचित होगा।

अतः इस इश्तहार द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को उक्त प्रार्थी के नाम की दरूस्ती के बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-07-2018 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन या असालतन नामा इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा। आज दिनांक 12-06-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी

राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

---------

In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Layak Ram s/o Sh. Madan Singh, r/o Village Thinoo, P.O. Jarol, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Meenakshi d/o Sh. Kishan Chand, r/o Village Lohanji, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage

Act, 1996.

Sh. Layak Ram s/o Sh. Madan Singh, r/o Village Thinoo, P.O. Jarol, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Meenakshi d/o Sh. Kishan Chand, r/o Village Lohanji, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 17-11-2015 according to Hindu custom at our native place. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Barog, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat 2886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 Barog, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 13-07-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 14th day of June, 2018.

Seal.

UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Hardev Kashyap s/o Sh. Viptu Ram, r/o Village Ranon (87), P.O. Deothi, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Punam d/o Sh. Nant Ram, r/o Village Kyarad, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage

Act, 1996.

Sh. Hardev Kashyap s/o Sh. Viptu Ram, r/o Village Ranon (87), P.O. Deothi, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Punam d/o Sh. Nant Ram, r/o Village Kyarad, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 10-02-2008 according to Hindu custom at Village Kyarad, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan. Hence their marriage may be registered under the H. P. Registration of Marriage Act, 1996 in Gram Panchayat Deothi, Tehsil & District Solan, H.P.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Deothi, Tehsil & District Solan, H.P. may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 13-07-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 14th day of June, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

2887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940

In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, H. P.

In the matter of :

Ms. Sonali Saini d/o Shri V.P. Saini, r/o House No. 242 A, Ward No. 15, Kotla Nala Solan, . .Applicant. Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Sonali Saini d/o Shri V.P. Saini, r/o House No. 242 A, Ward No. 15, Kotla Nala, Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter her birth in the record of M.C. Solan, She was born on 11-11-1979 at House No. 242 A, Ward No. 15, Kotla Nala Solan, Tehsil & District Solan but her birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Sonali d/o Sh. V.P. Saini may submit their objection in writing in this court on or before 18-07-2018 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of June, 2018.

Seal.

UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

Before Chhavi Nanta, Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. : 03/2018 Date of Institution : 21-06-2018 Date of Decision Shri Het Ram s/o Shri Uma Dutt, r/o Village Karyah, P.O. Shalaghat, Tehsil Arki, District . .Applicant. Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Het Ram s/o Shri Uma Dutt, r/o Village Karyah, P.O. Shalaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application under section 13(3) of Birth & Death 2888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Kritika Thakur was born on 22-02-2013 at Village Karyah, Tehsil Arki, but her date of birth could not be entered in the birth records of Gram Panchayat Dadhogi, Tehsil Arki, District Solan, H.P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Kritika Thakur daughter of Sh. Het Ram, may submit their objections in writing in this office on or before 27-07-2018 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of June, 2018.

Seal.

CHHAVI NANTA (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

___________

न्यायालय तहसीलदार विजय कुमार राय एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री विकास कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार, वासी चताड़ा मोड़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में श्री विकास कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार, वासी चताड़ा मोड़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 20-01-2016 को मीना कुमारी पुत्री श्री रजिन्दर प्रसाद जगोता, वासी वार्ड नं0 6, तह0 नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 18-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ओंकार चन्द बनाम जनता आम विषय.-शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री ओंकार चन्द पुत्र श्री नथू राम, वासी गांव मुबारिकपुर, डा0 व तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती स्वाती पुत्री श्री मोती राम, वासी गांव पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा से दिनांक 28-08-2016 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी का प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-07-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जून, 2018/09 आषाढ़, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-06-30.69_gazette_2018-30_06_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-06-30.69_gazette_2018-30_06_2018.