राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जून, 2018
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-112/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
72-राजपत्र/2018-04-07-2018 (2929) 2930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 44/1993 | जतराल | जतराल | 447/1, 475/1, 478/1 कित्ता.. 3 | 14-65-39 | उत्तरः अडू द क्षिणः जतराल पूव र्ः डीपीएफ बघार प श्चिमः जतराल | ननखडी | रामपुर | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-112/2014, dated
11th June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th June, 2018
No. FFE-B-F(14)-112/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section(3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section 29 of the Act ibid.
2931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 44/1993 | Jatral | Jatral | 447/1, 475/1, 478/1 K itta.. 3 | 14-65-39 | North: Adu South: Jatral E ast: DPF Baghar W est: Jatral | Nan Khari | Rampur | Shimla |
By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जून, 2018
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-113/2014.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित म ुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 29/1994 | गुतडू | जतराल | 280/1, 286/1 ि कत्ता.. 2 | 5-13-89 | उत्तरः अडू द क्षिणः जतराल पूव र्ः अडू प श्चिमः जतराल | ननखडी | रामपुर | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 2932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 [Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-113/2014, dated 11th June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th June, 2018
No. FFE-B-F(14)-113/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 29/1994 | Gutadu | Jatral | 280/1, 286/1 K itta..2 | 5-13-89 | North: Adu South: Jatral E ast: Adu W est: Jatral | Nankhari | Rampur | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जून, 2018
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-114/2014.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
2933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 25/1994 | कुंगल | कुंगल | 126/1, 268/1, 301/1 ि कत्ता.. 3 | 7-11-08 | उत्तरः खमनैणा द क्षिणः कुंगल प ूर्वः कुंगल प श्चिमः कुंगल | ननखड़ी़ | रामपुर | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-114/2014, dated
11th June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th June, 2018
No. FFE-B-F(14)-114/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
2934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 25/1994 | Kungal | Kungal | 126/1, 268/1, 301/1 K itta.. 3 | 7-11-08 | North: Khamnaina S outh: Kungal E ast: Kungal W est: Kungal | Nan - khari | Rampur | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जून, 2018
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-115/2014.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।2935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 54/1993 | सान्थल | चखटी | 341/1, 350/1, 380/1, 386/1, 604/1, 605, 606, 607, 608 कित्ता.. 9 | 49-30-10 | उत्तरः चखटी द क्षिणः शरोग पूव र्ः चखटी व मझोली प श्चिमः झिंझणू | ननखडी | रामपुर | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-115/2014, dated
11th June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th June, 2018
No. FFE-B-F(14)-115/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
2936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcat- ed Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 54/1993 | Santhal | Chakhti | 341/1, 350/1, 380/1, 386/1, 604/1, 605, 606, 607, 608 Kitta..9 | 49-30-10 | North: Chakhti South: Sharog E ast: Chakhti & Majholi W est: Jhinjhanu | Nankhari | Rampur | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जून, 2018
संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-116/2014.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।2937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित/ स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 55/1993 | करेली | शरोग | 564/1, 572/1, 589/1 कित्ता.. 3 | 32-12-37 | उत्तरः चखटी द क्षिणः शोली पूव र्ः वेलू प श्चिमः शरोग | ननखड़ी़ | रामपुर | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-116/2014, dated
11th June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th June, 2018
No. FFE-B-F(14)-116/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
2938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 55/1993 | Kareli | Sharog | 564/1, 572/1, 589/1 Kitta..3 | 32-12-37 | North: Chakhti South: Sholi East: Belu West: Sharog | Nan- khari | Rampur | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 3rd July, 2018
No. TPT-A(4)-2/2018.—In supersession of all the previous orders/notifications issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred by Section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 is pleased to reconstitute the Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation with the following Directors with immediate effect in the public interest :—
1. Hon'ble Transport Minister, Himachal Pradesh. Chairman 2. Principal Secretary (Transport) to the Government Director of Himachal Pradesh.
3. The Additional Chief Secretary-cum-Principal Secretary Director to the Chief Minister of Himachal Pradesh.
4. The Additional Chief Secretary (Finance) to the Director Government of Himachal Pradesh.
5. The Joint Secretary to the Government of India, Director Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi.
6. The Managing Director, Himachal Road Director Transport Corporation. 7. Director of Transport, Himachal Pradesh . Director
By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).
2939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 TRANSPORT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, 3rd July, 2018
No. TPT-A(4)-2/2018.—In supersession of all the previous orders/notifications in this regard, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred by Section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 is pleased to nominate following Non-Official Members to the Board of Himachal Road Transport Corporation with immediate effect in the public interest:—
1. Sh. Vinod Kumar, Village Mayari Gala, Tehsil & District Chamba, H.P. 2. Sh. Rakesh Thakur, Ward No. 4, Vikash Nagar, Nagar Parishad Una, District Una, H.P.
3. Sh. Baldev Dhiman, r/o Village Tikkar, P.O. Didwin, Tehsil & District, Hamirpur, H.P.
4. Sh. Akhilesh Kapoor, Village Baga, P.O Raison, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. 5. Sh. Om Parkash Naik, Village & P.O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
6. Sh. Shashi Dutt Sharma, Village Manjhotali, P.O. Chopal, District Shimla, H.P. 7. Sh. Balram Puri, Ward Member, Nagar Panchayat Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.
8. Sh. Sushil Chauhan, Mohar Niwas Khalini, District Shimla, H.P.
9. Sh. Sher Singh, Village Sajaun, P.O. Hanogi, Tehsil Bali Chowk, District Mandi, H.P.
By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2018, dated
03-07-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 28/2018 – State Tax
Shimla-171002, the 3rd July, 2018
No. EXN-F(10)-5/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to hereby make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
2940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, –
(i) in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
"(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in FORM GST ENR-02 using any one of his Goods and Services Tax Identification Number, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:
Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.";
(ii) in rule 138, after sub-rule(1), the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of FORM EWB-03, for a further period not exceeding three days.
Explanation.— The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.";
(iii) in rule 142, in sub-rule(5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 129 or section 130" shall be inserted;
(iv) after FORM GST ENR-01, the following FORM shall be inserted, namely:—
" FORM GST ENR-02
[See Rule 58(1A)]
Application for obtaining unique common enrolment number
[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]
| 1. | (a) Legal name | |
| (b) PAN |
2. Details of registrations having the same PAN
| Sl. No. | GSTIN | Trade Name | State/UT |
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
Place: Date:
Signature Name of Authorised Signatory Designation/Status.............................
For office use—
Enrolment No.- Date- ."
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T) .
Note.— The principal rules were published in Rajparta, Himachal Pradesh, vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, vide number EXN-F(10)-13/2017, dated 29th June, 2017 and last amended vide Notification number 26/2018-State Tax dated 15th June, 2018 published in the Rajparta, Himachal Pradesh on 21st June, 2018 vide No.EXN-F(10)-5/2018, dated 15th June, 2018.
_________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 12/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 3 जुलाई, 2018
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2017.--हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, संख्याः ई. एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 8/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 और अन्तिम बार संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2018 तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 10/2018 तारीख 23 मार्च, 2018 में और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः--
उक्त अधिसूचना में, "30 जून 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 2942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 टिप्पणः--मूल अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना सं0 8/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 प्रकाशित की गई थी और संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2018 तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा अन्तिम बार संशोधित तथा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या 10/2018 तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-33/2017, dated
03-07-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 12/2018– State Tax (Rate)
Shimla-2, the 3rd July, 2018
No. EXN-F(10)-33/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.8/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, and last amended vide notification No. 10/2018-State Tax (Rate), dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2018, dated the 23rd March, 2018, namely:—
In the said notification, for the figures, letters and words "30th day of June, 2018", the figures, letters and words "30th day of September, 2018" shall be substituted.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal notification No.8/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No.10/2018-State Tax (Rate), dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXNF(10)-14/2018, dated the 23rd March, 2018.
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 23-07-2018 शेर सिंह पुत्र श्री पिकंलू राम, निवासी साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन पत्र.-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।2943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 आवेदक शेर सिंह पुत्र श्री पिकंलू राम, निवासी साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में शेर सिंह नाम दर्ज है जबकि महाल साहल/588 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम सोम चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम सोम चन्द के स्थान पर शेर सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 18-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। (प्रकाश चन्द शर्मा), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 18-07-2018 अन्न राज पुत्र श्री शंकर, निवासी कटिपरी, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र.-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक अन्न राज पुत्र श्री शंकर, निवासी कटिपरी, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत डलाह के रिकार्ड व अन्य दस्तावेंजो में अन्न राज नाम दर्ज है जबकि महाल कटिपरी/536 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अनुराज दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम अनुराज के स्थान पर अन्न राज नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-07-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
(प्रकाश चन्द शर्मा), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 18-07-2018 निक्कू राम उर्फ निका राम पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी चमाह, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र.-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक निक्कू राम उर्फ निका राम पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी चमाह, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में निकू राम उर्फ निका राम नाम दर्ज है जबकि महाल बसेहड/535 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम निका राम दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम निका राम के स्थान पर निका राम उर्फ निक्कू राम नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-07-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 19-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
(प्रकाश चन्द शर्मा), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री विशम्बर राम पुत्र श्री डागी, गांव व डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री विशम्बर राम पुत्र श्री डागी, गांव व डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विशम्बर राम है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल करसाल में प्रार्थी का नाम वशम्भर लिखा गया है। अब प्रार्थी ने इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-07-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।2945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 यह इश्तहार आज दिनांक 20-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री त्रिलोक चन्द पुत्र राजू उर्फ राजमल, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री त्रिलोक चन्द पुत्र राजू उर्फ राजमल, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम त्रिलोक चन्द है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल ममाण में प्रार्थी का नाम त्रलोका लिखा गया है। अब प्रार्थी ने इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-07-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 20-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-07-2018
. . प्रार्थी। श्री मनी राम पुत्र भूरु राम, निवासी चेल चतरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। 2946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 श्री मनी राम पुत्र भूरु राम, निवासी चेल चतरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता श्री भूरु राम की मृत्यु दिनांक 10-01-1967 को हो चुकी है। परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत दलेड के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2018 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा गैरहाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-07-2018
. . प्रार्थिन। श्रीमती प्रभी पुत्री डाहलू, निवासी चेल चतरा (दधौण), डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्रीमती प्रभी पुत्री डाहलू, निवासी चेल चतरा (दधौण), डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पिता की मृत्यु दिनांक 18-01-1981 को हो चुकी है। परन्तु प्रार्थिन के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत दलेड के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2018 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा गैरहाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।
आज दिनांक 20-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 समक्ष नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) तारीख पेशी : 24-07-2018
. . प्रार्थी। श्री ईश्वर दास पुत्र जंगी, निवासी चेल चतरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्री ईश्वर दास पुत्र जंगी, निवासी चेल चतरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के दादा श्री गसाउं राम की मृत्यु दिनांक 20-08-1964 को हो चुकी है। परन्तु प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत दलेड के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2018 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा गैरहाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।
आज दिनांक 20-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 28-07-2018
. . प्रार्थी। श्री भाग सिंह पुत्र चिन्त राम, निवासी सनाहली, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्री भाग सिंह पुत्र चिन्त राम, निवासी सनाहली, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 26-10-1950 को गांव सनाहली में हुआ है परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तुलाह के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। 2948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई, 2018/13 आषाढ़, 1940 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-07-2018 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा गैरहाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है