राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2018
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-3/2015-लेज.--श्री सुभाष चन्द, अधिवक्ता, घुमारवीं ने उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
76-राजपत्र/2018-09-07-2018 (3003) 3004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुभाष चन्द, अधिवक्ता को उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)3/2015-Legn. dated
04-07-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th July, 2018
No. LLR-E(9)-3/2015-Legn.—WHEREAS, Shri Subhash Chand, Advocate, Ghumarwin has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Subhash Chand, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2018
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-8/2015-लेज.--श्री नितिन काैंडल, अधिवक्ता, बिलासपुर ने उप-मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।3005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नितिन काैंडल, अधिवक्ता को उप-मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)8/2015- Legn. dated
04-07-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th July, 2018
No. LLR-E(9)-8/2015-Legn.—WHEREAS, Shri Nitin Kaundal, Advocate, Bilaspur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Bilaspur of District Bilaspur;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Nitin Kaundal, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2018
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-8/2015-लेज.--श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता, बिलासपुर ने उप-मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। 3006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)8/2015- Legn. dated
04-07-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th July, 2018
No. LLR-E(9)-8/2015-Legn.—WHEREAS, Shri Rakesh Kumar, Advocate, Bilaspur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Bilaspur of District Bilaspur;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2018
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2005-लेज.--श्री पंकज कुमार, अधिवक्ता, डलहौजी ने उप-मण्डल डलहौजी, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।3007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्डल डलहौजी, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2005-Legn. dated
04-07-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th July, 2018
No. LLR-E(9)-6/2005-Legn.—WHEREAS, Shri Pankaj Kumar, Advocate, Dalhousie has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Dalhousie of District Chamba;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Pankaj Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Dalhousie of District Chamba, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जुलाई, 2018
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2017-लेज.--श्री योग सिंह, अधिवक्ता, चम्बा ने उप-मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। 3008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री योग सिंह, अधिवक्ता को उप-मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)5/2017-Legn. dated
04-07-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th July, 2018
No. LLR-E(9)-5/2017-Legn.—WHEREAS, Shri Yog Singh, Advocate, Chamba has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Chamba of District Chamba;
AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Yog Singh, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Chamba of District Chamba, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.
By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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FORESTS DEPARTMENT
ORDER
Shimla-171002, the 29th May, 2018
No. FFE-B-F(5)4/2017.—The State Government is committed to make best efforts to ensure that forest wealth is well managed and protected. A target of enhancing the forest cover to 30% of the total geographical area by 2030 has been set as part of its commitment to the3009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 Sustainable Development Goals. Thus it is crucial to closely monitor the forests and various forestry development programmes to ensure optimum outcome in order to attain our targets. Essentially it can be best achieved with collective effort of forest officers and forest officials at all levels and they have to give their best professional inputs. Various instructions have been issued in the department from time to time to put in practice a monitoring and evaluation mechanism but it could not be properly established.
To ensure that our targets under various forestry development programmes are met both qualitatively and quantitatively and also status of forests is well tracked, the department has issued a Technical Standing Order dated 24 March, 2018 at the level of PCCF (HoFF) superseding all previous instructions. This Technical Standing Order has been formulated in the form of a manual prescribing norms of mandatory checks by forest officers and officials at various levels.
The Government endorses this Technical Standing Order to institutionalize and put in place a robust mechanism for monitoring & evaluation. All the officers and officials shall be duty bound to carry out the mandatory field touring and inspections in their respective jurisdictions as per the norms laid down in the aforesaid order. The responsibility and accountability of an individual officer and official at various levels shall be determined and fixed according to the norms laid down in said order to ensure that various developmental programmes and policies of the department vis- a-vis the planned targets are well tracked to achieve the intended outcomes. All the concerned officers are directed to follow the order in letter & sprit. Any laxity will be viewed seriously.
By order,
TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (Forests).
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KINNAUR AT RECKONG PEO,
HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Dated, the 4th July, 2018
No: FDS-KNR-96-97/V.—In super-session of all previous Orders and Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 9(d) (e) of the L. P. G. (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 and under Clause 3(1)(e) of the H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I Dr. Major Avninder Kumar, HAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo, do hereby fix the maximum retail sale rates of domestic L. P. G. (14.2 Kg.) cylinders for the year 2018-19 in respect of the H. P. S. C. S. Corporation Ltd., L. P. G. Agency Reckong Peo, Pooh, Sangla & Bhawanagar and M/s Kinner Kailash Indane Grameen Vitrak, Gas Agency Rarang, Distt. Kinnaur Himachal Pradesh. I further notify the "Route Chart" with regard to the supply of L. P. G. domestic cylinder (14.2 Kg.), under the Public Distribution System, in respect of the L. P. G. Agencies of the H. P. State Civil Supply Corporation, Ltd. Reckong Peo, Pooh, Sangla & Bhawanagar and M/s Kinner Kailash Indane Grameen Vitrak, Gas Agency Rarang, Distt. Kinnaur (H.P.) as under :-
3010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 H.P. State Civil Supplies Corporation, Ltd., Gas Agency, Reckong Peo Distt. Kinnaur| Sl. No. | Names of the Focal Points (on the road head) | Weight of Cylinders | RSP including cooliage fixed by the Oil Company, i.e. (Cash & Carry rebate) | Rates per Cylinder with transportation & labour charges Present Rate | Proposed Rate Per Cylinder | Difference Rate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Reckong Peo, ITI, DIC, HRTC Workshop, Sr. Sec. School, Khawangi, Telangi, Police Colony, ITBP Colony, Sabzi Muhalla, Bus Stand, Project Colony, Rest House, Govt. Colony, Kothi Mod, Kothi Village, Brilangi, Yuwarangi, Powari, Sarai Bhawan, Powari Greff Colony, Powari Army Colony, DIET, Shudarang, Dhakho, Water Tank, Hospital Mod, Co-op Band Chowk and Forest Colony, Mata Mandir Kothi. | 14.2 Kg. | RSP According to the prices fixed by Oil Companies from time to time. | 11.00 | 13.00 | 2.00 | |
| 2. Kalpa Bus Stand, PWD Colony Kalpa, Shongthong, Chungling and Turisam Hotal. | 14.2 Kg. | 17.00 | 20.00 | 3.00 | ||
| 3. Karcham, Ralli, Powari Village & Tangling. | 28.00 | 32.00 | 4.00 | |||
| 4. | Tapri, JP Colony Choltu, Choltu, Ramni Jhulla, Wangtoo, Purbani, Talangpi and Choling. | 14.2 Kg. | 28.00 | 32.00 | 4.00 | |
| 5. Bhawanagar, HPSEB Colony, Solding. | 14.2 Kg. | 29.00 | 33.00 | 4.00 | ||
| 6. Nichar, Katgoan, Kafnoo, Baro. | 14.2 Kg. | 37.00 | 43.00 | 6.00 | ||
| 7. Roghi Bus Stand, Pangi Bus Stand, Tangling. | 14.2 Kg. | 24.00 | 28.00 | 4.00 | ||
| 8. Urni, | Yulla, Chagoun, Meeru (Rangle). | 14.2 Kg. | 39.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 9. Bari, | Ponda, Kangos, Sungra, Kachhe. | 14.2 Kg. | 33.00 | 38.00 | 5.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. Nathpa Project Area | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | ||
| 11. Barang Kenchi | 14.2 Kg. | 28.00 | 32.00 | 4.00 | ||
| 12. Dunni | 14.2 Kg. | 16.00 | 18.00 | 2.00 | ||
| 13. Kothi Via Telingi | 14.2 Kg. | 12.00 | 14.00 | 2.00 | ||
| 14. Pangi Then Pangi | 14.2 Kg. | 40.00 | 46.00 | 6.00 | ||
| 15. Kundan Mode Rest House Pangi. | 14.2 Kg. | 27.00 | 31.00 | 4.00 | ||
| 16. Kashmir Pancha | 14.2 Kg. | 20.00 | 23.00 | 3.00 | ||
| 17. Talangpee (Powari) | 14.2 Kg. | 26.00 | 30.00 | 4.00 | ||
| 18. Punang village | 14.2 Kg. | 33.00 | 38.00 | 5.00 | ||
| 19. | Jani | 14.2 Kg. | New focal point | 70.00 | --- | |
| 20. Loading and Unloading at Gas Godown. | 14.2 Kg. | 7.00 | 7.00 | --- | ||
| H.P. State Civil Supplies Corporation, Ltd., Gas Agency, Reckong Peo Distt. Kinnaur Door Delivery : | ||||||
| Gram Panchayat Kalpa : | ||||||
| 1. Kalpa Bazar | 14.2 Kg. | 20.00 | 23.00 | 3.00 | ||
| 2. Lansaring, | Kansaring, Rungchampo, Tonangche, Zoktosring. | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | |
| 3. Yuwaring, Kalpa Colony | 14.2 Kg. | 39.00 | 45.00 | 6.00 | ||
| Gram Panchayat Duni : | ||||||
| 1. Duni | 14.2 Kg. | 60.00 | 69.00 | 9.00 | ||
| 2. Brelangi | 14.2 Kg. | 70.00 | 80.00 | 10.00 | ||
| Gram Panchayat Shudarang : | ||||||
| 1. Shudarang | 14.2 Kg. | 50.00 | 58.00 | 8.00 | ||
| 2. Upper Dakho | 14.2 Kg. | 50.00 | 58.00 | 8.00 | ||
| Gram Panchayat Kothi : | ||||||
| 1. Kothi | 14.2 Kg. | 40.00 | 46.00 | 6.00 | ||
| 2. Chungling | 14.2 Kg. | 38.00 | 44.00 | 6.00 | ||
| 3. Reckong Peo Local | 14.2 Kg. | 25.00 | 29.00 | 4.00 | ||
| Gram Panchayat Telangi : | ||||||
| 1. Telangi/Garo | 14.2 Kg. | 50.00 | 58.00 | 8.00 | ||
| 2. Telangi Dakho | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | ||
| Gram Panchayat Khawangi : | ||||||
| 1. Khawangi | 14.2 Kg. | 40.00 | 46.00 | 6.00 | ||
| 2. Khawangi Dakho | 14.2 Kg. | 45.00 | 52.00 | 7.00 | ||
| H .P. State Civil Supplies Corporation, Ltd., Gas Agency, POOH Distt. Kinnaur : | ||||||
| 1. Pooh Colony and Pooh village. | 14.2 Kg. | 10.80 | 12.80 | 2.00 | ||
| 2. Namgia, Spillo, Dubling, Khab, Giabong, Ropa, Sunnam, Rushkulang, Kanam, Chhiyaso, Village Karla, Labrang. | 14.2 Kg. | 22.80 | 25.80 | 3.00 | ||
| 3. Yangthang, | Maling, Nako, Nesang. | 14.2 Kg. | 29.25 | 33.25 | 4.00 | |
| 4. Leo | 14.2 Kg. | 23.00 | 26.00 | 3.00 | ||
| 5. Hango, Chuling, Chango, Shalkhar. | 14.2 Kg. | 33.50 | 38.50 | 5.00 | ||
| 6. Loading and Unloading at Gas Godown. | 14.2 Kg. | 4.80 | 4.80 | --- | ||
| H.P. State Civil Supplies Corporation, Ltd., Gas Agency, Bhawanagar Distt. Kinnaur : | ||||||
| 1. Bhawanagar Local | 14.2 Kg. | 10.00 | 12.00 | 2.00 | ||
| 2. Bhawanagar HPSEB Colony, Det Sungra. | 14.2 Kg. | 15.00 | 17.00 | 2.00 | ||
| 3. Nathpa | 14.2 Kg. | 20.00 | 23.00 | 3.00 | ||
| 4. Nichar | 14.2 Kg. | 33.00 | 38.00 | 5.00 | ||
| 5. Negulsari, | Ponda, Wangthoo, Kache | 14.2 Kg. | 31.00 | 36.00 | 5.00 | |
| 6. Chaura | 14.2 Kg. | 37.00 | 43.00 | 6.00 | ||
| 7. Sungra, Baro, Kangos | 14.2 Kg. | 31.00 | 36.00 | 5.00 | ||
| 8. Kafnoo, | Janakpuri, Chagoun, Urni, Rangle, Yulla, Cholling. | 14.2 Kg. | 42.00 | 48.00 | 6.00 | |
| 9. Katgoun, Sherpa Colony, Ramni Jhula. | 14.2 Kg. | 43.00 | 49.00 | 6.00 | ||
| 10. Tapri | Bus Stand, JP Colony. | 14.2 Kg. | 27.00 | 31.00 | 4.00 | |
| 11. Bari | 14.2 Kg. | 35.00 | 40.00 | 5.00 | ||
| 12. Chhotakamba, | Barakamba, Yangpa. | 14.2 Kg. | 48.00 | 55.00 | 7.00 | |
| 13. Punang Village | 14.2 Kg. | 35.00 | 40.00 | 5.00 | ||
| 14. Tranda | 14.2 Kg. | 46.00 | 53.00 | 7.00 | ||
| 15. | Jani | 14.2 Kg. | New focal point | 68.00 | --- | |
| 16. Loading and Unloading at Gas Godown. | 14.2 Kg. | 9.00 | 9.00 | --- | ||
| H.P. State Civil Supplies Corporation, Ltd., Gas Agency, Sangla Distt. Kinnaur : | ||||||
| 1. Show Room, Sangla main Bazar. | 14.2 Kg. | 15.80 | 17.80 | 2.00 | ||
| 2. Chhitkul | 14.2 Kg. | 45.00 | 52.00 | 7.00 | ||
| 3. Rakchham | 14.2 Kg. | 40.00 | 46.00 | 6.00 | ||
| 4. Batseri | 14.2 Kg. | 29.80 | 33.80 | 4.00 | ||
| 5. Them Garang | 14.2 Kg. | 29.00 | 33.00 | 4.00 | ||
| 6. Kamru | 14.2 Kg. | 25.00 | 29.00 | 4.00 | ||
| 7. Kuppa | 14.2 Kg. | 24.50 | 28.50 | 4.00 | ||
| 8. Chansu | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | ||
| 9. Shong Cahitodahan | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | ||
| 10. Shong Village | 14.2 Kg. | 60.00 | 69.00 | 9.00 | ||
| 11. Brua Khad | 14.2 Kg. | 33.00 | 38.00 | 5.00 | ||
| 12. Karchham | 14.2 Kg. | 39.00 | 45.00 | 6.00 | ||
| 13. Kilba | 14.2 Kg. | 48.00 | 55.00 | 7.00 | ||
| 14. Sapni | 14.2 Kg. | 60.00 | 69.00 | 9.00 | ||
| 15. Kanai/ Baturi | 14.2 Kg. | 50.00 | 58.00 | 8.00 | ||
| 16. Rukati Power House | 14.2 Kg. | 35.00 | 40.00 | 5.00 | ||
| 17. Brua | 14.2 Kg. | 45.00 | 52.00 | 7.00 | ||
| 18. Loading and Unloading at Gas Godown. | 14.2 Kg. | 5.50 | 5.50 | --- | ||
| M/s. Kinner Kailash Indane GrameenVitrak, Gas Agency Rarang, Distt. Kinnaur : | ||||||
| 1. Rarang | 14.2 Kg. | 15.00 | 17.00 | 2.00 | ||
| 2. Akpa, Khadra | 14.2 Kg. | 20.00 | 23.00 | 3.00 | ||
| 3. Skibba, Ribba | 14.2 Kg. | 25.00 | 29.00 | 4.00 | ||
| 4. Rispa | 14.2 Kg. | 28.00 | 32.00 | 4.00 | ||
| 5. | Jangi | 14.2 Kg. | 23.00 | 26.00 | 3.00 | |
| 6. Lippa | 14.2 Kg. | 30.00 | 35.00 | 5.00 | ||
| 7. Asrang | 14.2 Kg. | 40.00 | 46.00 | 6.00 | ||
| 8. Moorang | 14.2 Kg. | 33.50 | 38.50 | 5.00 | ||
| 9. Thangi | 14.2 Kg. | 35.50 | 40.50 | 5.00 | ||
| 10. Charang | 14.2 Kg. | New focal point | 75.00 | --- |
Terms and Conditions:—
1. The L. P. G. Agency owner/Distributor shall issue cash memo's to every consumer showing complete name, address with consumer number and keep a duplicate copy of the same for the purpose of inspection.
2. The L. P. G. Agency owner/Distributor shall not pressurize or require the purchaser of any article (L.P.G. Connection), to purchase at the same time any other article (Gas Stove/Hot Plate etc.) as condition for the purpose of that article (L.P.G. Connection), while/at the time of issuing new Gas connection and shall issue Gas connection as per the seniority of booking as maintained by the agency. A proper record shall be maintained and kept available at the agency office for inspection.
3. The L. P. G. Agency Owner/Distributor shall display the daily stock position and prices of the L. P. G. Cylinders (Refills) at a conspicuous place at the premises of the Gas Agency.
4. The L. P. G. Agency Owner/Distributor shall make the booking of the refills on telephone also as per the request of the consumers.
5. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall not charge more than the price (Transportation & Cooliage) fixed by the Distt. Magistrate Distt. Kinnaur (H.P.).
6. The L.P.G. Agency Owner/Distributor will allow cash and carry rebate of Rs. 15/- per refill when the refill is issued from the Godown.
7. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall keep at least thirty Five (35) Refills (50 In Distt. H. Q. Reckong Peo) in reserve at all times to meet out the demand of essential services, which will be released as per the directions of the Distt. Administration & the Distt. Controller/F&SO/Inspector Food, Civil Supplies & Consumer Affairs of the area concerned.
8. The L.P.G. Agency Owner/Distributor will issue T. V. in and Out, as the case may be on the same day when asked by the customers to do so.
9. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall not deliver domestic cylinder to the Hoteliers/Dhaba-walas/Halwaies etc. or to other commercial establishments etc.
3014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 10. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall sell the commercial cylinders to the consumers after including the transportation/cooliage charges as have been fixed for domestic 14.2 Kgs. Domestic cylinder in respect of each areas.
11. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall also ensure to supply L.P.G. Refills to the consumers on the terms and conditions/Jurisdiction laid down by the concerned Oil Company and also ensure that the refill supplied to the consumer is having standard weight, sealed and equipped with safety cap. For this purpose a weighing scale shall be kept in every delivery van.
12. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall also ensure immediate redressal of complaint lodged by the consumer for leakage and other reasons without further loss of time and render the services of a trained mechanic, free of cost keeping in view the security measures.
13. The L.P.G. Agency Owner/Distributor shall also ensure to furnish timely monthly report immediately at the end of every month on a prescribed Performa or as and when required by the Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur at Reckong Peo in respect of receipt and distribution of LPG cylinders.
14. During the period of shortage of L.P.G. refills the distributor shall distribute L.P.G. refills to the consumers on the directions of the District Magistrate/Distt. Controller/F&SO, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur at Reckong Peo and concerned Inspector Food and Supplies.
15. Any contravention will be viewed seriously and action under the provision of the L.P.G. (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 and the H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 issued under the Essential Commodities Act, 1955, shall be taken against the defaulters.
Sd/- (DR. AVNINDER KUMAR, HAS) Distt. Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo. (H .P.).
__________
राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH आर्मजडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 [email protected]
NOTIFICATION
Dated, the 7th July, 2018
No. SEC 13-90/2016-V-2057.—Whereas in pursuance to Notification No. SEC 13- 90/2016-V-1447 dated 04-06-2018 issued under Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, by-election have been held for Ward No. 7 of Municipal Council Nagrota Bagwan, District Kangra;
And whereas, the result of the said by-election have been declared by the Returning Officer concerned;
Now, therefore, in pursuance to Section 27(2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 (6) of the ibid Rules, the State Election Commission hereby notifies the name of the elected member for the Municipal Council Nagrota Bagwan as per detail below :—
3015
| Sl. No. | No. of Ward | Reservation Status | Name & address of the elected Member | ||
| 1. | 7 | Unreserved | Sh. Vinesh Bassi (Neetu), Radha Krishan Mandir, Ward No. 07, Nagrota Bagwan, District Kangra. |
P. MITRA,
State Election Commissioner
Himachal Pradesh.
__________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 29/2018-राज्य कर
शिमला-2, 07 जुलाई, 2018
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये 12 जून, 2018 से प्रवृा होंगे ।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
(i) नियम 125 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
(ii) नियम 129 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
(iii) नियम 130 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर दोनों जगहों पर जहां वे आएं हों 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
(iv) नियम 131 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
(v) नियम 132 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;
(vi) नियम 133 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 3016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 टिप्पण.--मूल अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 तारीख 27 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 28/2018-राज्य कर तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा अन्तिम बार संशोधित की गई थी जो संख्याः ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-5/2018 तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2018, dated
07-07-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 29/2018– State Tax
Shimla-2, the 7th July, 2018
No. EXN-F(10)-5/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--
1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2018.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, —
(i) in rule 125, for the words "Directorate General of Safeguards", the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
(ii) in rule 129, for the words "Directorate General of Safeguards", wherever they occur, the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
(iii) in rule 130, in sub-rule (2), for the words "Directorate General of Safeguards", at both places where they occur, the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
(iv) in rule 131, for the words "Directorate General of Safeguards", the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
(v) in rule 132, in sub-rule (1), for the words "Directorate General of Safeguards", the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;
(vi) in rule 133, for the words "Directorate General of Safeguards", wherever they occur, the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh on 29th June, 2017, vide notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 27th June, 2017 and last amended vide notification No. 28/2018-State Tax, dated 3rd July, 2018 which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 4th July, 2018 vide number EXN-F(10)-5/2018 dated 3rd July, 2018.
3017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0तारीख पेशी 20-07-2018 मिसल नं0-41/NT/DRW/2018
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम बाल कृष्ण है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल मझाटा में बिटू दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी बाल कृष्ण के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-07-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
तारीख पेशी 20-07-2018 मिसल नं0-33/NT/DRW/2018
राम विशन पुत्र हुशयारा, निवासी गांव जड्डा, मुहाल बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राम विशन पुत्र हुशयारा है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल बकाण में किशन चन्द दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राम विशन के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-07-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।3018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
तारीख पेशी 20-07-2018 मिसल नं0-40/NT/DRW/2018
कृष्ण लाल पुत्र प्रभिया, निवासी गांव व महाल सेरी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम कृष्ण लाल है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के महाल सेरी में किसो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कृष्ण लाल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-07-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्ष्रित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
तारीख पेशी 20-07-2018 मिसल नं0-37/NT/DRW/2018
संजय कुमार पुत्र बूटा राम, निवासी गांव व महाल कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।3019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम संजय पुत्र बूटा है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के महाल कूंर में संजीव कुमार दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संजय कुमार के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-07-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 1. श्री मनोज कुमार पुत्र टेक चन्द, निवासी गांव गढ, डाकघर कोहाल, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
2. नीलम पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव गुड़विल, डाकघर सुरगानी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता/सचिव, ग्राम पंचायत कोहाल, तहसील चुराह, जिला चम्बा,
विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।
इस अदालत श्री मनोज कुमार पुत्र टेक चन्द, निवासी गांव गढ, डाकघर कोहाल, तहसील चुराह, जिला चम्बा व नीलम पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव गुड़विल, डाकघर सुरगानी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि इन्होंने दिनांक 15-12-2010 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत कोहाल को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।3020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 13-07-2018 वलवीर पुत्र पारस राम, निवासी गांव व डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल उपरली अनसूई में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वलवीर पुत्र परस राम है जबकि महाल उपरली अनसूई के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वलवीर कुमार पुत्र परसी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके वलवीर कुमार उपनाम वलवीर पुत्र परसी दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 13-07-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 20-06-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 13-07-2018 संजय ठाकुर पुत्र चमेल सिंह, निवासी गांव भटेच्छ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भटेच्छ में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संजीव ठाकुर पुत्र चमेल सिंह है जबकि महाल भटेच्छ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संजय कुमार पुत्र चमेल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके संजीव कुमार उपनाम संजय ठाकुर पुत्र चमेल दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 13-07-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।3021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 आज दिनांक 20-06-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 25-07-2018 राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव जुगेहड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल जुगेहड में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल है जबकि महाल जुगेहड के राजस्व अभिलेख में उसका नाम तोता राम पुत्र किशोरी लाल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके तोता राम उपनाम राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-07-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 20-06-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : दरूस्ती जाति तारीख पेशी : 13-07-2018 धनी राम पुत्र लब्धी, निवासी गांव गोरड़ा, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
3022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 विषय.--महाल गोरड़ा में जाति दरूस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नस्ब महाल करेरी खास, तहसील धर्मशाला, जमाबन्दी वर्ष 1972-73, उसकी सही जाति व गोत क्रमशः ब्राहम्ण गद्दी व वशिष्ट है पर महाल गोरड़ा, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहम्ण व भरद्वाज का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरूस्त करके जाति व गोत क्रमशः ब्राहम्ण गद्दी व वशिष्ट दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 13-07-2018 दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 20-06-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 13-07-2018 कमला देवी पत्नी अशवनी कुमार, निवासी गांव मकडोटी, डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र मयंक मैहरा पुत्र अशवनी कुमार का जन्म दिनांक 26-09-2007 को महाल मकडोटी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मकडोटी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मकडोटी के जन्म रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 13-07-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 03-05-2018 को मोहर व मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 20-07-2018 निर्मला देवी पत्नी अनूप सिंह, निवासी गांव व डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी छज्जू राम का देहान्त दिनांक 17-02-1998 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 20-07-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 08-06-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 11/2018
तारीख संस्थापन : 26-06-2018 ब मुकद्दमा :
श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोकुल चन्द, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता सचिव ग्राम पंचायत चूली ददाहू
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
3024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोकुल चन्द, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह जन्म तिथि 11-04-1998 ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, कॉपी आधार कार्ड, सचिव ग्राम पंचायत चूली ददाहू एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह जन्म तिथि 11-04-1998 पिता का नाम गोकुल ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 26-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 10/2018
तारीख संस्थापन : 26-06-2018 ब मुकद्दमा :
प्रार्थिया मीरा पुत्री श्री गोकुल चन्द, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता सचिव ग्राम पंचायत चूली ददाहू
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. प्रार्थिया मीरा पुत्री श्री गोकुल चन्द, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थिया का नाम मीरा जन्म तिथि 24-04-1995 ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, कॉपी आधार कार्ड, सचिव ग्राम पंचायत चूली ददाहू एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया का नाम मीरा जन्म तिथि 24-04-1995 पिता का नाम गोकुल ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।3025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 आज दिनांक 26-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री गौतम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री अनुप कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी लाना चेता, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अनुप कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी लाना चेता, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अर्चित ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 15-10-2011 है, का नाम ग्राम पंचायत लाना चेता के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 26-07-2018 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर श्री अर्चित कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-06-2018 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 08/2018 तारीख पेशी : 30-07-2018 श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री जयपाल, निवासी शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
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3026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री जयपाल, निवासी शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रितिका जिसकी जन्म तिथि 29-01-2013 है, जो ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। वाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायला की पुत्री रितिका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-06-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर।
नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 09/2018 तारीख पेशी : 30-07-2018 श्रीमती किरण बाला पत्नी बलबीर सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
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उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती किरण बाला पत्नी बलबीर सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री बबीता व पुत्र सचिन जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 18-03-2010 व 22-01-2011 है, जो ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। वाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायला की पुत्री-पुत्र बबीता व सचिन की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-06-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर।
नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10/2018 तारीख पेशी : 30-07-2018 श्रीमती किरण बाला पत्नी दौलत राम, निवासी धवाडी (लवाली), तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
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विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती किरण बाला पत्नी दौलत राम, निवासी धवाडी (लवाली), तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अंकित जिसकी जन्म तिथि 04-02-2011 है, जो ग्राम पंचायत गनोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। वाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायला के पुत्र अंकित की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-06-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर।
नरोतम लाल गौड, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2018/18 आषाढ़, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है