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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 81, 17 July 2018

Published 17 July 2018

Gazette no.
81
Gazetteid
81/GAZETTE/2018-17/07/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-07-17.81_gazette_2018-17_07_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश

शिमला-2, 13 जुलाई, 2018

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/1999-वाल्यूम-I-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को, हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय माल कर (गुडज टैक्स) के संदाय से छूट देना लोक हित में समीचीन है;

81-राजपत्र/2018-17-07-2018 (3369) 3370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को, राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्र्रयोजन के लिए ट्रकों को, तारीख 15-07-2018 से 15-10-2018 तक, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय माल कर (गुडज टैक्स) के संदाय से छूट प्रदान करते हैं । आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

__________

[Authoritative English text of this Department Order No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I-Loose dated

13-7-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 13th July, 2018

No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I-Loose.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is expedient in the public interest to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State of Himachal Pradesh from the payment of goods tax leviable under section 3 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (15 of 1955);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh from the payment of goods tax leviable under section 3 of the said Act, for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State with effect from 15-07-2018 to 15-10-2018.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

__________

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2018

संख्याः पब-ए (3)-19/99.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-3371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पब. ए(3) 19/99 तारीख 04-12-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क।

-------

उपाबन्ध- ''क'' सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- तकनीकी सहायक

2. पद (पदों) की संख्या.-- 24 (चौबीस)

3. वर्गीकरण.-- वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.-- पे बैण्ड `10300-34800 जमा `3200/- ग्रेड पे

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु :--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.-- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं

10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशत्‌ता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--प्रचार सहायक ग्रेड-I और प्रचार सहायक ग्रेड-II/ऑटो मकैनिक में से, प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :-

3372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 (क) प्रचार सहायक ग्रेड-I.—साठ प्रतिशत

(ख) प्रचार सहायक ग्रेड-II/ऑंटो मकैनिक.--प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रचार सहायक ग्रेड-II और ऑटोमकैनिक की यूनिट-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना उनके अपने-अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर एक संंयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस बिन्दू रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

बिन्दु संख्या प्रवर्ग

1. प्रचार सहायक ग्रेड-I

2. प्रचार सहायक ग्रेड-I

3. प्रचार सहायक ग्रेड-II/आटो मकैनिक

4. प्रचार सहायक ग्रेड-I

5. प्रचार सहायक ग्रेड-II/आटो मकैनिक

6. प्रचार सहायक ग्रेड-I

7. प्रचार सहायक ग्रेड-I

8. प्रचार सहायक ग्रेड-II/आटो मकैनिक

9. प्रचार सहायक ग्रेड-I

10. प्रचार सहायक ग्रेड-II/आटो मकैनिक

टिप्पण.-- रोस्टर, प्रत्येेक दसवें बिन्दू के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्गों में से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दुरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

उपरोक्त परन्तुक (I), सिवाय परन्तु यह और कि दुरस्त/ग्रामीण क्षे़त्र में तैनाती/स्थानान्तरण के, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक (ंI) के प्रयोजन के लिए, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दुरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतयः तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.— उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल3373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-बधवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दुरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेे :- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोब्लाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टटे नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम3374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेनेे के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो । 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A(3)-19/99, dated 12-07-2018

as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th July, 2018

No. Pub-A( 3)-19/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

3375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Information & Public Relations Department, Technical Assistant, Class-III (Non- Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified vide this Department Notification No. Pub-A(3)19/99, dated 04-12-2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order,

SHRIKANTH BALDI, Additional Chief Secretary (I&PR). ANNEXURE "A"

__________

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TECHNICAL

ASSISTANT, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.— Technical Assistant

2. Number of posts.— 24 (Twenty Four)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay band `10300-34800+`3200/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct

recruit(s).—Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Not applicable

10. Method(s) of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

3376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Publicity Assistant Grade-I and Publicity Assistant Grade-II /Auto Mechanic who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade :—

(a) Publicity Assistant Grade-I.— 60%

(b) Publicity Assistant Grade-II/AutoMechanic.— 40%

For the purpose of promotion a combined seniority of Publicity Assistant Grade-II and Auto Mechanic based on length of service in their respective cadre without disturbing their unit-wise inter-se seniority shall be prescribed.

For the purpose of promotion, the following 10 point roster shall be followed :—

Point No. Category

1. Publicity Assistant Grade-I

2. Publicity Assistant Grade-I

3. Publicity Assistant Grade-II /Auto Mechanic

4. Publicity Assistant Grade-I

5. Publicity Assistant Grade-II/Auto Mechanic

6. Publicity Assistant Grade-I

7. Publicity Assistant Grade-I

8. Publicity Assistant Grade-II/Auto Mechanic

9. Publicity Assistant Grade-I

10. Publicity Assistant Grade-II /Auto Mechanic

Note.— The roster will be rotated after every 10th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post :

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas :

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting / transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion :

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

3377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

Explanation-I.— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba district

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayat of Rampur Tehsil of district Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra district 7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi district.

Explanation III.— For the purpose of proviso (1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under :

1. All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter.

2. All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more then 3 (Three) Kms.

3. Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall3378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules :

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Not applicable

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

3379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)20/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सुन्दरनगर-धारण्डा-लेदा सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा में
मण्डी सुन्दरनगर कलौहड 345/1 0-17-5
कुल जोड़ कित्ता-1 0-17-5

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा, अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

___________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 12th July, 2018

No. Agr.F(8)-5/2012-Kangra.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (2) (3) of Section 30 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, (Act No. 20 of 2005) the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the Agricultural Produce Market Committee, Kangra, H.P. with immediate effect. The following will be its Ex-Officio/ Non-Official members:—

A. Ex-Officio Members

1. Deputy Commissioner, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Vice Chairman
2. Deputy Director, Agriculture, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Member
3. Deputy Director, Horticulture, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Member
4. Deputy Director, Animal Husbandry, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Member
5. Incharge, Krishi Vigyan Kendra, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Member
6. Secretary, Market Committee, Kangra, Distt. Kangra, H.P. Member
3380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

B. Non-Official Producer Members

1. Sh. Ashwani Shastri, Vill. Dohab, P.O. Shahpur, Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P. Member
2. Cap. Dalbir Katoch , VPO Khera, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. Member
3. Sh. Naresh Chauhan, VPO Dehra and Tehsil Dehra, District Kangra, H.P. Member
4. Dr. K. C. Kanwar, Vill. Upper Badol, P.O. Dhari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. Member
5. Sh. Sanjay Pal s/o Sh. Virender Pal, r/o Industrial Area, Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. Member
6. Sh. Vikas Vasudeva, VPO Ghuggar, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. Member
7. Sh. Sudarshan Kumar, Vill. Jachh, P.O. Jassur, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. Member
8. Sh. Attar Singh, Vill. Kehriyan, P.O. Jwali, District Kangra, H.P. Member
9. Sh. Mahinder Rana, Vill. Paleta, P.O. Sari, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. Member

C. Non-Official Trader Member

1. Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Amar Singh, Vill. Kot Kawala, P.O. Jamanabad, Tehsil and District Kangra, H.P. Member

➢ The above Committee shall conduct its business subject to the provisions of the above Act.

Term of Office

• Every non-official member shall hold the office during the pleasure of State Government. The term of an Ex-Officio member of the committee shall come to an end, as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

• The committee shall elect from amongst its members a Chairman.

• The non-official members shall be entitled to TA/DA as per Government rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (Agr.)3381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 24/NT/2016 तारीख पेशी : 25-08-2018 शीर्षक :-

साधु राम

बनाम मोहिन्द्र सिंह बगैरा विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 45, खतौनी नं0 68 ता 81, खसरा नं0 कित्ता 87, रकबा तादादी 48-51-13 HM जमाबन्दी 2012-13 वाक्या कलावा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इश्तहार राजपत्र :

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 5 (1) मुलखराज, पाली पुत्रान रणिया राम प्रतिवादी, 6. वकील चन्द प्रतिवादी, 7. प्रमेश्वर पाल प्रतिवादी, 8. जोगिन्द्र पाल s/o रणिया, 9. श्रीमती सीमा देवी, d/o प्रसादो, 10. तेजो, करतारो पुत्रान अमरो, 20. तेजो पुत्र हरिया, प्रतिवादी नं0 25, नानक चन्द प्रतिवादी, 26. हरी चन्द प्रतिवादी, 27. मेहर चन्द पुत्रान खुशी राम प्रतिवादी, 28. रुप चन्द s/o, 29. प्रीतम चन्द प्रतिवादी, 30. ज्ञान चन्द प्रतिवादी, 31. विशम्बर सिंह पुत्रान रतनो प्रतिवादी, 32. श्रीमती सन्देश देवी प्रतिवादी, 33. श्रीमती गुड्डी देवी पुत्रियां रतनो देवी, श्रीमती वर्फू w/o स्व0 श्री रतनो प्रतिवादी 35. अन्जू d/o श्री शंकर दास प्रतिवादी, 36. सतीश कुमार प्रतिवादी, 37. संजय कुमार s/o मैहंगा प्रतिवादी, 38. अशोक, रमेश, रविन्द्र कुमार, गणेश कुमार, नरेश कुमार, उर्मिला, श्रीमती रजनी, श्रीमती सन्तोख देवी, प्रतिवादी, 39. श्रीमती सन्धया देवी प्रतिवादी, 40. श्री मन्शा राम प्रतिवादी, 41. कर्म चन्द प्रतिवादी, 42. श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती मुन्नी, श्रीमती गुड्डी देवी, महिन्द्र पाल, राम कुमार (LRJ), प्रतिवादी, 43. कुन्ज लाल, प्रतिवादी, 44. श्रीमती दर्शना देवी d/o श्री छज्जू, प्रतिवादी, 45. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री परसो राम, निवासीगण कलावां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को समन जारी किये लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वह हाजिर हुए और अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 25-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर-हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ------ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री करतार सिंह भगालियां, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुस्तमन्यादी

मुकद्दमा संख्याः : 83/NT/2015 दिनांक पेशी : 09-08-2018 Ravi Kumar

बनाम Sushi Kumar and others 3382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 निवासीयान महाल Pantehar, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। Ravi Kumar s/o Late Sh. Jagdish Chand s/o Late Sh. Khembo, r/o Village Pantehar, P.O. Taraghar, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) ने अदालत हजा मे बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 180, खसरा नम्बरान 308 ता 320, रकबा तादादी 03-68-20 है0 महाल Pantehar, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण :-

1. Sushil Kumar s/o Late Sh. Rikhiya s/o Late Sh. Hariya

2. Smt. Geeta Devi w/o Late Sh. Rikhiya s/o Late Sh. Hariya

3. Kishan Chand s/o Sh. Dulo Ram s/o Negi

4. Arti Devi d/o Late Sh. Achhu

5. Mansha Devi d/o Late Sh. Achhu

6. Manbhari Devi d/o Late Sh. Achhu

7. Veena Devi d/o Late Sh. Achhu

8. Shambhu Ram s/o Sh. Jattu Ram

9. Vishan Dass s/o Sh. Jattu

10. Draumpti Devi d/o Late Sh. Achhu

11. Dulo Ram s/o Late Sh. Bahadru

12. Sumna Devi d/o Late Sh. Bahadru

13. Sarla Devi d/o Late Sh. Bahadru

14. Satya Devi d/o Late Sh. Sali Ram

15. Kamla Devi w/o Late Sh. Sali Ram

16. Krishan Chand s/o Sh. Dulo Ram

17. Rano Devi d/o Urmila Devi

18. Jaggo Devi d/o Sh. Baishakhu

19. Narayan Kumar s/o Late Sh. Jagdish Chand

20. Vikrant s/oLate Sh. Bihari Lal

21. Vivek s/o Late Sh. Bihari Lal

22. Ratto Devi w/o Late Sh. Bihari Lal3383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 23. Dev Raj s/o Late Sh. Panjku 24. Savitri Devi w/o Late Sh. Panjku

25. Roshan Lal s/o Late Gita

26. Vinod Kumar s/o Late Sh. Sher Singh

27. Sanjeev Kumar s/o Late Sh. Sher Singh

28. Punam Kumari d/o Late Sh. Sher Singh

29. Indu Bala d/o Late Sh. Sher Singh

30. Roshani Devi w/o Late Sh. Sher Singh

31. Dharam Singh s/o Late Sh. Kirpu

32. Gupt Ram s/o Late Sh. Hoshanki

33. Shashi Kiran w/o Sh. Arvind Bedi

34. Arvind Bedi s/o Sh. Madan Lal

35. Rakesh Kumar s/o Sh. Shesh Ram

36. Raj Kumar s/o Sh. Krishan Kumar

37. Gopal Singh s/o Sh. Dharam Chand

38. Jagdamba Devi w/o Sh. Subhash Kumar, all resident of Mohal Panthear, Post Office Taraghar, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P.

बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 09-08-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करे अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-06-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

करतार सिंह भगालियां, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री करतार सिंह भगालिया, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या :

दिनांक पेशी : 24-08-2018 Zanju Ram बनाम Aman 3384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 निवासी महाल Bag, मौजा Sansal, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

Zanju Ram ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 13, खतौनी नं0 31, 32, खसरा नम्बरान 188, 186, 187, 192, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-51-64 है0 महाल Bag, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ में भू-मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है, इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण अमन s/o अनुपम्मा d/o रामेश्वरी पत्नी स्व0 श्री प्रताप चन्द, सीलोन शर्मा पुत्र वैनी प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्र, कान्ता देवी पुत्री उर्वीधर, सविता, अर्मिता पुत्रियां प्रकाश चन्द, all r/o Bag, Mouza Sansal को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 24-08-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-06-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ। मोहर।

करतार सिंह भगालियां, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री करतार सिंह भगालिया, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 48/NT/2017

भोला राम बनाम किशोरी लाल आदि निवासीयान महाल उमराली, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

भोला राम ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 31, खतौनी नं0 90, 86, खसरा नम्बरान कित्ता 36, रकबा तादादी 00-74-15 है0, महाल उमराली, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ में भू-मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है, इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. किशोरी लाल पुत्र जोफीे राम, 2. श्रुम्बो उपनाम मस्तो पुत्र मिनकू, 3. माया देवी पुत्री भुट्टू, 4. ब्राहमी देवी पत्नी स्व0 श्री भुकटू, 5. विपतू पुत्र श्री दोंसर, निवासीगण चौहट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 6. प्यार चन्द पुत्र कान्हू, 7. होशियार सिंह, 8. सुरेश कुमार पुत्र कान्हू, 9. विद्या देवी पुत्री, 10. मनोरमा देवी पुत्री कान्हू, निवासीगण उमराली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 09-08-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करे अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-06-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआं

मोहर।

करतार सिंह भगालियां, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 09/2018/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. .प्रतिवादीगण। श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातलावा व अन्य वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु, 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. परवेश कुमार पुत्र, 4. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 5. बलवन्त सिंह पुत्र विधी चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 6. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 7. हरनाम सिंह पुत्र वचित्र सिंह पुत्र मातलावा, सभी वासी महाल बुहली पखी ,मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 26, खसरा-237, रकबा तादादी 00-03-70 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015 :

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 26 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 13/2018/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम . .प्रतिवादीगण। .

3386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातलावा व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु, 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. परवेश कुमार पुत्र, 4. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 5. बलवन्त सिंह पुत्र विधि चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 6. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 7. हरनाम सिंह पुत्र बचित्र सिंह पुत्र मातलावा, सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 28, खतौनी नं0 29, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-34-78 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 28 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 12/2018/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातलावा व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :-1. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु, 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. परवेश कुमार पुत्र, 4. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 5. बलवन्त सिंह पुत्र विधि चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 6. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 7. हरनाम सिंह पुत्र बचित्र सिंह पुत्र मातलावा, सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण।3387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 27, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-08-17 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015 :

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 26 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 10/2018/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातलावा व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम :-1. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु, 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. परवेश कुमार पुत्र, 4. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 5. बलवन्त सिंह पुत्र विधि चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 6. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 7. हरनाम सिंह पुत्र बचित्र सिंह पुत्र मातलावा, सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 28, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00-02-94 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015 :

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 27 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है 3388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 11/2018/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती जयवंती पत्नी स्व0 श्री भागी पुत्र मातलावा व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व . . प्रतिवादीगण। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्रीमती जयवंती पत्नी स्व0 श्री भागी पुत्र मातलावा 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. परवेश कुमार पुत्र, 4. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 5. रिवजा पुत्र मातलावा पुत्र पठानु, 6. जगदेव सिंह पुत्र, 7. हरनाम सिंह पुत्र बचित्र सिंह पुत्र मातलावा, 8. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपाल,ु सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 42, खतौनी नं0 44, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 00-76-48 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015। :

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 42 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।3389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 08/2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातलावा व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व . . प्रतिवादीगण। उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्रीमती रतनी देवी पुत्री गोपालु 2. राकेश कुमार पुत्र, 3. राजेश कुमार पुत्र श्रीमती माया देवी पुत्री गोपालु, 4. बलवन्त सिंह पुत्र विधी चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 5. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 6. हरनाम सिंह पुत्र बचित्र सिंह पुत्र मातलावा, 7. सुभाष चन्द पुत्र, 8. अशोक कुमार पुत्र, 9. अरूण कुमार पुत्र, 10. प्रकाशा देवी पत्नी स्व0 श्री भगवान पुत्र टिकु, 12. दया देवी पत्नी स्व0 श्री मदन लाल, सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 30, खतौनी नं0 31, खसरा 88, रकबा तादादी 05-02-72 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 30 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 07/2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 23-07-2018 श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रार्थी। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्री सुशील कुमार पुत्र विधि चन्द व अन्य, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील . . प्रतिवादीगण। थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री सुशील कुमार पुत्र, 2. संजय कुमार पुत्र, 3. विजय कुमार पुत्र, 4. कमलेश कुमारी पुत्री, 5. जगतंबा देवी पत्नी स्व0 श्री विधि चन्द पुत्र किरपा राम, 6. शमशेर सिंह पुत्र, 7. प्रीतम चन्द, 8. मान चन्द, 9. ओम प्रकाश पुत्र, 10. श्रीमती अमरो देवी पत्नी स्व0 श्री किरपा राम पुत्र परागा, 11. विशन दास पुत्र, 12. चमेला देवी पुत्री, 13. चंपा देवी पुत्री, 14. सरोज देवी पुत्री, 18. चिंतू देवी पत्नी स्व0 श्री दिवाना पुत्र परागा, 19. विकाश कुमार पुत्र, 20. पंमी देवी पुत्री, 21. कुसमां देवी पुत्री, 22. संतोष कुमारी पुत्री, 23. समता कुमारी पुत्री, 24. गुड्‌डी देवी पत्नी स्व0 श्री जगरनाथ पुत्र दिवाना, 25. संजय कुमार पुत्र, 26. रक्षा देवी पुत्री, 27. वछलां देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म सिंह पुत्र चूहड़ सिंह, 28. प्यार चन्द पुत्र चुहड सिंह पुत्र प्रभु, 29. केहर सिंह पुत्र जोफी राम पुत्र प्रभु, 30. हरवंश सिंह पुत्र संजय कुमार पुत्र, 31. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 श्री जनम सिंह पुत्र सोनी राम, 32. मिलाप चन्द पुत्र, 33. अमर सिंह पुत्र सोनी राम पुत्र प्रभु, 34. शालीग्राम पुत्र, 35. आत्मा राम पुत्र व 36. ज्ञान चन्द पुत्र प्रभु पुत्र गुरमुख बंंदना, 37. रतनी देवी पुत्री गोपालु पुत्र मातियावा, 38. राकेश कुमार पुत्र, 39. परवेश कुमार पुत्र, 40. राजेश कुमार पुत्र माया देवी पुत्री गोपालु, 41. बलवंत सिंह पुत्र, 42. पुरनी देवी पत्नी स्व0 श्री प्रताप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह, 43. सुदर्शन चन्द पुत्र, 44. जगरूप चन्द पुत्र रावजा उपनाम रावजा सिंह पुत्र मातलावा, 45. हरनाम सिंह पुत्र, 46. जगदेव सिंह पुत्र वचित्र सिंह पुत्र मातलावा, सभी वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहु व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम ब्राए भूमि खाता नं0 29, खतौनी नं0 30, खसरा 383, रकबा तादादी 00-00-28 है0, वाक्या महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्रीमती शशी बाला पुत्री गोपालु पुत्र मतलावा, वासी महाल बुहली पखी, मौजा बन्दाहू व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 29 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वेे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-07-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 ब अदालत श्री मुकन्द लाल शर्मा, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 2018

तारीख पेशी : 24-08-2018 श्री मुनीष कुमार पुत्र मदन लाल, वासी गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई, उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुस्त्री मुनादी।

श्री मुनीष कुमार पुत्र मदन लाल, वासी गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पिता श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम का देहान्त दिनांक 01-06-2017 को गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम की मृत्यु तिथि 01-06-2017 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-08-2018 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 23-06-2018 23-07-2018 श्री अशोक राणा पुत्र श्री दलीप चन्द, निवासी धमेहड, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम3392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री अशोक राणा पुत्र श्री दलीप चन्द, निवासी धमेहड, मौजा तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम कागजात महाल धमेेहड, पटवार वृत्त चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा में अशोक कुमार पुत्र श्री दलीप चन्द दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अशोक राणा पुत्र श्री दलीप चन्द दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्री अशोक कुमार की बजाए अशोक कुमार उर्फ अशोक राणा पुत्र दलीप चन्द पुत्र दयाला दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-07-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 02-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा ।

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ब अदालत जनाब श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 759/Reader/18 तारीख पेशी : 30-06-2018 श्री मनीष कटोच

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार राजपत्र

प्रार्थी श्री मनीष कटोच पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी चुहरपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसका विवाह दर्ज न हुआ है जिसे मैं ग्राम पंचायत कुड्‌सा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-07-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत कुड़सा के पंचायत रिकार्ड में विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।3393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 आज दिनांक 30-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

अश्वनी कुमार, विजय कुमार, नवनीत कुमार पुत्रान श्री रोशन लाल पुत्र मंगतू, निवासी महाल गगल . . प्रार्थी। खास, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

श्री हरि प्रकाश, गिरधारी लाल, प्रेम प्रकाश पुत्रान श्री राम चन्द पुत्र ज्वाला प्रसाद, भगवान दास, जगदीश चन्द, सुदर्शन सिंह पुत्र व श्रीमती कमला देवी, प्रेम कुमारी, निर्मला देवी, संतोष देवी, रक्षा देवी, सविता देवी पुत्रियां व श्रीमती केसरी देवी पत्नी स्व0 श्री मेहर चन्द पुत्र ज्वाला प्रसाद, आत्मा राम, जैसी राम, . . प्रतिवादीगण। दीनानाथ पुत्र ज्वाला प्रसाद

इश्तहार अखबार

ई0 नं0 1454 अताए हकूक मलकियत भूमि खाता नं0 378, खतौनी नं0 491, खसरा नं0 712, 712 किाा 2, रकबा तादादी 0-04-90 है0 स्थित महाल गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा को भू-सुधार अधिनियम, 1972 जेर धारा 104(3) के अन्तर्गत तस्दीक करने बारे।

श्री हरि प्रकाश, गिरधारी लाल, प्रेम प्रकाश पुत्रान श्री राम चन्द पुत्र ज्वाला प्रसाद, भगवान दास, जगदीश चन्द, सुदर्शन सिंह पुत्र व श्रीमती कमला देवी, प्रेम कुमारी, निर्मला देवी, संतोष देवी, रक्षा देवी, सविता देवी पुत्रियां व श्रीमती केसरी देवी पत्नी स्व0 श्री मेहर चन्द पुत्र ज्वाला प्रसाद, आत्मा राम, जैसी राम, दीनानाथ पुत्र ज्वाला प्रसाद।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि महाल गगल खास का ई0 नं0 1454 अताए हकूक मलकियत भूमि खाता नं0 378, खतौनी नं0 491, खसरा नं0 712, 712 किाा 2, रकबा तादादी 0-04-90 है0 बहक वादी अश्वनी कुमार, विजय कुमार, नवनीत कुमार पुत्रान श्री रोशन लाल पुत्र मंगतू, निवासी महाल गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा के तबदील हकूक मलकियत प्रदान करने बारे ईंतकाल दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवादीगण को कई बार पहले पटवारी हल्का द्वारा इतलाह/सूचना दी गई लेकिन बावजूद सूचना के ईन्तकाल तस्दीक पर हाजिर न आ रहे है। तामिल साधारण तरीका से होना न पाई जा रही है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त ईंतकाल के तस्दीक होने बारा कोई उजर एतराज है तो दिनांक 28-07-2018 को असालतन या वकालतन तहसील कार्यालय कांगड़ा में प्रातः 11.00 बजे हाजिर आवें। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार/एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 शिव दयाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेउबाग, तहसील व, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

शिव दयाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेउबाग, तहसील व, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके दादा स्व0 श्री दिले राम की मृत्यु दिनांक 10-06-1990 को स्थान गांव छलाल, डा0 कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को दादा स्व0 श्री दिले राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-08-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री चेत राम पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चेत राम पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उनकी पुत्री सोनिया देवी का जन्म दिनांक 03-07-2008 को स्थान गांव सेरीबेहड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-08-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे3395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Kamal Patyal s/o Shri Mohinder Singh, r/o. Village Seogi, P.O. Bari Padhar, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Poshu Pati d/o Gamba Singh, r.o Village Hat, P.O. Bajaura, Tehsil & District Kullu, . . Applicants. H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage Act,

1954.

Kamal Patyal and Poshu Pati filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that presently they are unmarried and they intend to solemnize their marriage under section 5 of Special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-08-2018. The objection received after 02-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 02-07-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

3396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Ram Singh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Ram Singh s/o Sh. Gumat Ram, resident of Village Kathala, P.O. Kandagai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his mother Smt. Daya Devi died on 01-07-2016 has not been entered in the record of Gram Panchayat Bakhnaon.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering death event of the mother of the applicant who died on 01-07-2016 in the Panchayat record of Gram Panchayat Bakhnaon, he/she/they may file his/her/their objection on or before 31-07-2018 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th day of June, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

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In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Dolma Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Dolma Devi d/o Chuni Lal, resident of Village Chalohan, P.O. Kamand, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of Dolma Devi born on 25-05-1975 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kamand.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of applicant born on 25-05-1975 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kamand, he/she/they may file his/her/their objection on or before 31-07-2018 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th day of June, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

3397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Hans Raj

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Hans Raj s/o Kumbh Dass, resident of Village Dugha, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his son Virat Thakur born on 16-12-2014 has not been entered in the record of Gram Panchayat Shilli.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of son of the applicant born on 16-12-2014 in the Panchayat record of Gram Panchayat Shilli, he/she/they may file his/her/their objection on or before 31-07-2018 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex- parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th day of June, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

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In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Reema Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Reema Devi d/o Kehar Singh, resident of Village Lagani, P.O. Gad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of her daughter Riju Kumari born on 17-09-2010 has not been entered in the record of Gram Panchayat Bakhnaon.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of daughter of the applicant born on 17-09-2010 in the Panchayat record of Gram Panchayat Bakhanaon, he/she/they may file his/her/their objection on or before 31-07-2018 before this court. In case of non-filing of any objection the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th day of June, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

3398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Pushapa Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Pushapa Devi d/o Bal Krishan, resident of Village Khanivin, P.O. Kandugad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his son Ankush Thakur born on 20-10-2016 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant born on 20-10-2016 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/her/their objection on or before 31-07-2018 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 27th day of June, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

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In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector Sub-Division Rampur Bushahr,

District Shimla (H. P.)

Case No : 1/2015

Next Date of Hearing : 26-07-2018 In Re :

Kundan Singh s/o Late Shri Bhagwan Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur Bushahr, . . Appellant/Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

Narain Singh alias Nain Singh s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur . . Respondents. Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh and others

Notice to :

6. Miss Reena d/o Sh. Shashi Kumar, r/o Village Shah, P.O. Dofda, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H.P. at present c/o Garg Digital Studio Namhol, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

12. (d) Kaushalaya Devi d/o Late Sh. Huma Saran, r/o Village & P.O. Dharagaura, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

3399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

13. Ramesh Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

14. Uttam Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

15. Ashok Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 6, 12 (d), 13, 14 and 15 named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 is hereby issue against above named respondents and they should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 26-07-2018 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding Shall be taken against him/them.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of July, 2018.

Seal.

Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

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In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector Sub-Division Rampur Bushahr,

District Shimla (H. P.)

Case No : 2/2015

Next Date of Hearing : 26-07-2018 In Re :

Kundan Singh s/o Late Shri Bhagwan Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur Bushahr, . . Appellant/Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

Narain Singh alias Nain Singh s/o Sh. Thakur Dass,r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur . . Respondents. Bushahr, District Shimla, Himachal and others

Notice to :

6. Miss Reena d/o Sh. Shashi Kumar, r/o Village Shah, P.O. Dofda, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H.P. at present c/o Garg Digital Studio Namhol, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 6, named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule, 20 is hereby issue against above named respondents and they should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 26-07-2018 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding Shall be taken against him/them.

3400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of July, 2018.

Seal.

Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

__________

In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector Sub-Division Rampur Bushahr,

District Shimla (H. P.)

Case No : 3/2015

Next Date of Hearing : 26-07-2018 In Re :

Kundan Singh s/o Late Shri Bhagwan Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur Bushahr, . . Appellant/Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

Narain Singh alias Nain Singh s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur . . Respondents. Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh and others

Notice to :

6. Miss Reena d/o Sh. Shashi Kumar, r/o Village Shah, P.O. Dofda, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H.P. at present c/o Garg Digital Studio Namhol, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

15. Ramesh Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

16. Uttam Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

17. Ashok Kumar s/o Sh. Panna Lal, r/o Village & P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 6, 16 and 17 named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule, 20 is hereby issue against above named respondents and they should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 26-07-2018 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding Shall be taken against him/them.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of July, 2018.

Seal.

Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla ( H. P.)3401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector Sub-Division Rampur Bushahr,

District Shimla (H. P.)

Case No : 4/2015

Next Date of Hearing : 26-07-2018 In Re :

Kundan Singh s/o Late Shri Bhagwan Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur Bushahr, . . Appellant/Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

Narain Singh alias Nain Singh s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Mashnu, Tehsil Rampur . . Respondents. Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh and others

Notice to :

6. Miss Reena d/o Sh. Shashi Kumar, r/o Village Shah, P.O. Dofda, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, H.P. at present c/o Garg Digital Studio Namhol, P.O. Namhol, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

12. (d) Kaushalaya Devi d/o Late Sh. Huma Saran, r/o Village & P.O. Dharagaura, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 6 and 12 (d), named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule, 20 is hereby issue against above named respondents and they should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 26-07-2018 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding Shall be taken against him/them.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of July, 2018.

Seal.

Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री अजय कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी भानरा, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अजय कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी भानरा, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री दृष्टि जिसकी जन्म तिथि 01-07-2015 है, का नाम ग्राम पंचायत भराडी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 3402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-08-2018 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर दृष्टि का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-07-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री नितिन कुमार पुत्र श्री राजपाल, निवासी ठोठां चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नितिन कुमार पुत्र श्री राजपाल, निवासी ठोठां चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र सक्षम जिसकी जन्म तिथि 26-04-2014 है, का नाम ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-08-2018 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर सक्षम का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-07-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Kasturi Lal Mahajan पुत्र श्री Om Parkash Mahajan, निवासी Mahajan House, Bharari . .वादी। Road near Hotel Raddison, Shankli Shimla

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या 159

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

3403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940

श्री कस्तुरी लाल महाजन पुत्र श्री ओम प्रकाश महाजन, निवासी शिमला, ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र विवेक महाजन की जन्म तिथि 01-01-1975 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 01-01-1975 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विवेक महाजन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-08-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विवेक महाजन की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /2018

तारीख संस्थापन 16-05-2018 श्रीमती तोता देवी पत्नी स्व0 श्री पवन कुमार, निवासी ग्राम बडगला, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तोता देवी पत्नी स्व0 श्री पवन कुमार, निवासी ग्राम बडगला, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया की सास श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम छेऊबाग का देहान्त दिनांक 16-08-1992 को हो चुका है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, रिकार्ड सचिव ग्राम पंचायत पराडा तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)-एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अब अपनी सास श्रीमती रेशमी देवी के देहान्त की तिथि दिनांक 16-08-1992 को ग्राम पंचायत पराडा के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम छेऊबाग व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया की सास श्रीमती रेशमी देवी के देहान्त की तिथि दिनांक 16-08-1992 को ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2018/26 आषाढ़, 1940 02-08-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 02-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति पुत्र श्री राजिन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर बरथाटा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला ने अपना नाम ज्योति से बदलकर जॉय ठाकुर रख लिया है। अतः सभी सरकारी व गैर-सरकारी दस्तावेजों में इसे बदल कर जॉय ठाकुर किया जाये।

जॉय ठाकुर

पुत्र श्री राजिन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर बरथाटा,

तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-07-17.81_gazette_2018-17_07_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-07-17.81_gazette_2018-17_07_2018.