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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 19 July 2018

Published 19 July 2018

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2018-19/07/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-07-19.83_gazette_2018-19_07_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th July, 2018

No. TPT-C(9)-2/2018.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP63-1517 which is registered in the name of Sh. Prashant Panwar s/o of Sh. RD Panwar, 83-राजपत्र/2018-19-07-2018 (3419) 3420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 Principal, Aryan Public School, Tehsil Sunni, Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax of Rs. 35,112 /- w.e.f. 01-10-2014 to 30-05-2015 levied under Section 3 of the Act ibid in public interest.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 2nd June, 2018 at Shimla

No. Ind.-II(F)11-2/2007-II.—In continuation to this Department Notification of even no. dated 28-09-2017, the Governor, Himachal Pradesh in order to ensure safe operations of Boilers in the State and to further streamline the erection/additions and repairs of the Boilers and renewal of certificate for use of Boilers is pleased to order the following amendments to this notification as under:—

Para 2.7 (c) shall now be read as under:—

2.7 (c) The procedure for inspection shall be as prescribed under the Indian Boiler regulations, 1950 as amended from time to time. The owner of the Boiler shall arrange for the videography of the inspection process by the Boiler Engineer/Competent person/ Inspecting Authority which will be submitted to the Chief Inspector of Boilers and will also provide CCTV coverage to boiler house.

After para 2.7 (f), para 2.7 (f-1) is inserted as under:—

2.7 (f-1) Retired Chief Inspector of Boilers/Dy. Chief Inspector of Boilers Himachal Pradesh having at least 5 years of experience may be registered as Competent person.

By order,

R.D. DHIMAN, Pr. Secretary (Industries).

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उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)

शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

शुद्धि-पत्र

दिनांक : 16 जुलाई, 2018

उद्योग-भू (खनि-4)लघु-376/2014-3694-3702.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला कुल्लू में पड़ने वाली 10 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु निविदाएं एवं नीलामी जोकि दिनांक 24-7-2018 को प्रातः 10.30 बजे जिला कुल्लू के बचत भवन में इस3421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 कार्यालय के पत्र संख्या उद्योग-भू (खनि-4)लघु-376/2014-2661-2670 दिनांक 13-6-2018 द्वारा अधिसूचित की गई थी, परन्तु जिला कुल्लू में आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के कारण अब यह नीलामी प्रक्रिया दिनांक 24-7-2018 के स्थान पर दिनांक 3-8-2018 को प्रातः 10.30 जिला कुल्लू के बचत भवन में की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाए उसी दिन खोली जाएंगी। अन्य सभी नियम/शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

हस्ता0/- निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।

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"Greater Participation for a Stronger Democracy"

ELECTION DEPARTMENT, GOVT. OF HIMACHAL PRADESH

Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

NOTIFICATION

Dated, the 17th July, 2018

No. 5-21/2012-ELN.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order promotion of Smt. Anjna Sharma, Superintendent, Grade-II to the post of Section Officer, Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs. 15600–39100/- plus Rs. 5400/- Grade Pay plus Rs. 2000/- Secretariat Pay against vacancy of Section Officer with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order posting of aforesaid officer as Section Officer in the Election Department Headquarters, Shimla against vacancy.

The aforesaid officer will not be entitled to any TTA/JT for joining the higher post of Section Officer at Election Department Headquarters, Shimla under the rules.

The above officer will remain on probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Section Officer.

By order, Sd/- Chief Electoral Officer-cum-Secretary (Election).

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 16th July, 2018

No. LLR-E(9)-2/2018-Leg.—WHEREAS, Shri Harish Nirala, Advocate, has applied for appointment of Notary Public in Sub- Division Kumarsain of District Shimla, H.P. under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

3422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 THEREFORE, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6(2)(b) of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objection(s), if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Kumarsain of District Shimla, Himachal Pradesh.

Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

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GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH,

RAJ BHAVAN, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Dated, the 17th July, 2018

No. 34-27/77-GS-II.—The President of India has appointed, Shri Kaptan Singh Solanki, Governor of Haryana to discharge the functions of the Governor of Himachal Pradesh during the absence on leave of Acharya Devvrat, Governor of Himachal Pradesh. Accordingly, Shri Kaptan Singh Solanki has assumed the charge of the office of the Governor of Himachal Pradesh in the afternoon of 17th July, 2018.

Sd/- (Dr. ARUN KUMAR SHARMA) Secretary to Governor, Himachal Pradesh.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज पुत्र माली, गांव नगाली, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री तिलक राज पुत्र माली, गांव नगाली, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत करवाल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम तिलक राज दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल नगाली के भू-इन्द्राज में मेरा नाम राजो दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। इसलिए आवेदक अपना नाम ग्राम पंचायत करवाल के अनुसार राजो के बजाये तिलक राज दरुस्त करवाना चाहता है। आवेदक ने प्रमाण के तौर पर नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, तलवाना, छायाप्रति आधार कार्ड व ब्यान हल्फी संलग्न आवेदन-पत्र किया है।3423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-07-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री शक्ति प्रसाद पुत्र चतरो, गांव गडण, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री शक्ति प्रसाद पुत्र चतरो, गांव गडण, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बाढका के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम शक्ति प्रसाद दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल भैडाई के भू-इन्द्राज में मेरा नाम सुगतो दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। इसलिए आवेदक अपना नाम ग्राम पंचायत बाढका के अनुसार सुगतो के बजाये शक्ति प्रसाद पुत्र चतरो राजस्व अभिलेख मुहाल भैडाई में दर्ज करके दरुस्त करवाना चाहता है। आवेदक ने प्रमाण के तौर पर नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, तलवाना, छायाप्रति आधार कार्ड व ब्यान हल्फी संलग्न आवेदन-पत्र किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-07-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।3424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार, धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव मलेहड, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव मलेहड, डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म 08-03-1991 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-07-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Param Hallen s/o Shri Virender Kumar, resident of House No. 351 Regal Studio Building Gandhi Nagar Kullu, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Pooja Devi d/o Shri Prem Lal, r/o VPO Keylong, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul & . . Applicants. Spiti, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Param Hallen and Pooja Devi filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their3425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 marriage on 24-11-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 03-08-2018. The objection received after 03-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 03-07-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Vinayak Goswami s/o Shri Vipin Kumar, resident of House No. 82, Ward No.-1, Akhara Bazar Kullu, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Shweta d/o Shri Rakesh Kapoor, r/o G-8/5, Sector-15 Rohini Raja Pur Kalan North . . Applicants. West Delhi.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Vinayak Goswami and Shweta filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-04-2016 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 03-08-2018. The objection received after 03-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 03-07-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

3426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री अभिनव वशिष्ट पुत्र श्री सुभाष शर्मा, निवासी मकान नं0 136, वार्ड नं0 2, अखाड़ा बाजार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अभिनव वशिष्ट पुत्र श्री सुभाष शर्मा, निवासी मकान नं0 136, वार्ड नं0 2, अखाड़ा बाजार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके दादा श्री चानन राम की मृत्यु दिनांक 13-10-1972 को मनाली में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई। है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को श्री चानन राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-08-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Office, Kullu,

District Kullu, H.P.

In the matter of :

Sh. Sahil Ahmad Wani s/o Shri Abdul Aziz Wani, r/o 134, Brane, Post Office Brane, Srinagar, Jammu and Kashmir at present running a shop "Jonny Baba" situated at VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. Akshra d/o Saleem, r/o A-406/10, Gali No. 10, A-Block, Shri Ram Colony Delhi at present c/o Jonny Baba shop situated at VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

3427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940

Whereas Sh. Sahil Ahmad Wani s/o Shri Abdul Aziz Wani, r/o 134, Brane, Post Office Brane, Srinagar, Jammu and Kashmir at present running a shop "Jonny Baba" situated at VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. Akshra d/o Saleem, r/o A-406/10, Gali No. 10, A- Block, Shri Ram Colony Delhi at present c/o Jonny Baba shop situated at VPO Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 03-07-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 02-08-2018 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 06th day of July, 2018.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

पूर्ण चन्द पुत्र श्री केसरु राम, निवासी गांव कराहिला, डा0 रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्ण चन्द पुत्र श्री केसरु राम, निवासी गांव कराहिला, डा0 रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र चन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 23-09-2012 को हुआ है। इसके पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देहुरीधार, उप-तहसील सैंज के रिकार्ड में दर्ज न है। इस सम्बन्ध में श्री पूर्ण चन्द ने शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है व ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में अपने पुत्र चन्द्र सिंह का नाम व जन्म तिथि 23-09-2012 को दर्ज किये जाने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 04-08-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत देहुरीधार, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।3428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या ............ /Teh. Una/B& D/2018..........

विपिन कुमार शर्मा पुत्र श्री धर्म चन्द, वासी बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में विपिन कुमार शर्मा पुत्र श्री धर्म चन्द, वासी बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता धर्म चन्द की मृत्यु गांव बहडाला में दिनांक 06-12-2006 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मुत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत बहडाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 04-08-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-07-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या ............ /Teh. Una/B& D/2018..........

छोटू राम पुत्र श्री मंगत राम, वासी झम्बर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में छोटू राम पुत्र श्री मंगत राम, वासी झम्बर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी दोहती शिवानी देवी का जन्म गांव झम्बर में दिनांक 25-07-2013 को हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत झम्बर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।3429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत झम्बर, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 04-08-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-07-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री जोगिन्द्र पाल शर्मा, वासी गांव व डाकघर धलवाडी, तहसील भरवाईं, जिला ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री जोगिन्द्र पाल शर्मा, वासी गांव व डाकघर धलवाडी, तहसील भरवार्इं, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती इति शर्मा पुत्री श्री प्रकाश चन्द शर्मा, वासी गांव खरोह, तहसील भरवार्इं, जिला ऊना में दिनांक 04-11-2015 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जुलाई, 2018/28 आषाढ़, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-07-19.83_gazette_2018-19_07_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-07-19.83_gazette_2018-19_07_2018.