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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 100, 08 August 2018

Published 08 August 2018

Gazette no.
100
Gazetteid
100/GAZETTE/2018-08/08/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-08-08.100_gazette_2018-08_08_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 2018

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)37/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जोहड़ापुर, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बरोटी वाला-गुनाई सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

100-राजपत्र/2018-08-08-2018 (3769) 3770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बीघा में)
सोलन बद्‌दी जोहड़ापुर 128/1 0-4
किताः 1 0-4

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (मनीषा नंदा) अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-4/2017-लेज.--श्री विक्रांत ठाकुर, अधिवक्ता, कुल्लू ने उप-मण्डल कुल्लू व तहसील भून्तर, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विक्रांत ठाकुर, अधिवक्ता को उप-मण्डल कुल्लू व तहसील भून्तर, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2017-Legn., dated

06-08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-4/2017-Legn.—WHEREAS, Shri Vikrant Thakur, Advocate, Kullu has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kullu and Tehsil Bhunter of District Kullu;

3771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Vikrant Thakur, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kullu and Tehsil Bhunter of District Kullu, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-4/2017-लेज.--श्रीमती विभान्शु ठाकुर, अधिवक्ता, कुल्लू ने उप-मण्डल कुल्लू व तहसील भून्तर, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती विभान्शु ठाकुर, अधिवक्ता को उप-मण्डल कुल्लू व तहसील भून्तर, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2017-Legn., dated

06-08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-4/2017-Legn.—WHEREAS, Smt. Vibhanshu Thakur, Advocate, Kullu has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kullu and Tehsil Bhunter of District Kullu;

3772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Smt. Vibhanshu Thakur, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kullu and Tehsil Bhunter of District Kullu, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-4/2017-लेज.--श्री अमर चन्द, अधिवक्ता, कुल्लू ने उप-मण्डल कुल्ल,ू जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए, श्री अमर चन्द, अधिवक्ता को उप-मण्डल कुल्लू, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2017- Legn. dated

06-08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-4/2017-Legn.—WHEREAS, Shri Amar Chand, Advocate, Kullu has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kullu of District Kullu;

3773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Amar Chand, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kullu of District Kullu, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2017-लेज.--श्रीमती सुषमा पाहवा, अधिवक्ता, सोलन ने उप-मण्ड़ल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती सुषमा पाहवा, अधिवक्ता को उप-मण्डल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2017-Legn., dated

06-08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-6/2017-Legn.—WHEREAS, Smt. Sushma Pahwa, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan;

3774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Smt. Sushma Pahwa, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2017-लेज.--श्री महेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता, सोलन ने उप-मण्डल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री महेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता को उप-मण्डल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2017-Legn., dated,

06-08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-6/2017-Legn.—WHEREAS, Shri Mahesh Chand Sharma, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan;

3775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Mahesh Chand Sharma, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-7/2015-लेज.--श्री विक्रांत ठाकुर, अधिवक्ता, सोलन ने उप-मण्डल सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, श्री विक्रांत ठाकुर, अधिवक्ता को उप-मण्डल सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)7/2015-Legn., dated

06 -08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-7/2015-Legn.—WHEREAS, Shri Vikrant Thakur, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Solan of District Solan;

3776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Vikrant Thakur, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Solan of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2018

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-7/2015-लेज.--कंवर प्रदीप सिंह, अधिवक्ता, सोलन ने उप-मण्डल सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंवर प्रदीप सिंह, अधिवक्ता को उप-मण्डल़ सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)7/2015-Legn., dated

06 -08-2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2018

No. LLR-E(9)-7/2015-Legn.—WHEREAS, Kanwar Pradeep Singh, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Solan of District Solan;

3777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been

completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Kanwar Pradeep Singh, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Solan of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 2018

संख्याः पर(एपी)-सी-बी(19)-3/96-वॉल-VII.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 11-76/71-जीए-ए, तारीख 28-03-1972 द्वारा अधिसूचित डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) द्वितीय संशोधन रूल्ज़, 2018 है।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.--डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम 5 के उप-नियम (1) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment(s) of Ex-Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s):

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil appointment of Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency:

3778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 Provided that such fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by

the Finance Department from time to time."

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. PER(AP)-C- B(19)-3/96-Vol.-VII,

Dated 04-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-III

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th August, 2018

No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol.-VII.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972, notified vide this department notification No.11-76/71-GA-A, dated 28-03-1972, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Second Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 5.—For the existing provisions of sub-rule (1) of rule 5 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972, the following shall be substituted, namely:—

"Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment(s) of Ex-Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s):

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil appointment of Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency:

Provided further that fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by the Finance Department from time to time."

By order, Sd/- Chief Secretary.

3779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचना संं0 41/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉॅल-I.— हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) केे तहत प्र्रदा शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेेश, परिषद्‌्‌ की सिफारिशोेंं केे आधार पर संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जूून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेेश मेेंं प्र्रकाशित अधिसूूचना संं0 1/2017 -राज्य कर (दर), तारीख 30 जूून, 2017 मेेंं औैर आगेे भी निम्नलिखित संंशोेधन करतेे हैैंंंं, अर्थातः-

उक्त अधिसूूचना मेेंं,-

(क) अनुुसूूची-I -2.5% मेेंं,-

(i) क्रम संख्या 1 में उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया

"1 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210 सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और यूनिट कंटेनर म े हो और,- ं (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी न्यायालय म ं े कार्यवाही किए जाने का दावा विधिक प ्र वर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम क े बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा स े परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";

(ii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"2 0303 0304 0305 0306 0307 0308 सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और यूनिट कंटेनर म हो और,- े ं (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";

(iii) क्रम संख्या 3, 4, 5, 6 और उससे संबधित प्रविष्टियाें को लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रर्वतनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां3780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबन्ध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) में शब्द "प्रशीतित" के पश्चात्‌ "और यूनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध मेें दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मेनीयॉक, आरारोड, स्लेप, जेरुसलेम, आरटीचोक्स, शकरकंद और इसी प्रकार के मूल और कंद, जिसमें स्टॉर्च और इंसुलिन के अवयव बहुत अधिक होते हैं, प्रशीतित, चाहे वे कटे हो या नहीं या गोलियों के रूप में हों और यूनिट कंटेनर में हों और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध मेें दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 27 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "काजू नट्‌स, चाहे ये छिलके में हो या छिलका रहित, शुष्क नारियल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "छिलका युक्त या छिलका रहित" के पश्चात्‌ "और यूनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध मेें दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 58 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "मील, पाउडर" के पश्चात्‌ शब्द "आटा" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें का लोप किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 66 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "सीड क्वालिटी से भिन्न" का लोप किया जाएगा;

3781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xii) क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"72 1210 20 00 होप कोन, पीसे हुए, पाउडर बने या गोलियों के रूप में; ल्युपुलिन";

(xiii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"78 1404 [1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50, 1404 90 60] ऐसे वनस्पति उत्पाद जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट या शामिल न हो जैसे कि काटन लिंटर्स, सोप नट्‌स, हार्ड सीड्‌स, पिप्स, ह ु ल्स एंड नट्‌स जो मूल रूप से नक्कासी के काम आता है, रुद्राक्ष बीज [बीड़ी बनाने के काम आने वाला पता (तेंदु का पता) पान, भारती कत्था, कोकोनट शेल, जिसको छिला न गया हो]";

(xiv) क्रम संख्या 91 में, कॉलम (3) में शब्द "खाण्डसारी चीनी" का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 92 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "पलमाइयारा शुगर, मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्‌टा, कुलिया, इलाइची दाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्‌टी, चीनी से निर्मित मखाना, तिल रेवड़ी, मूंगफली मिठाई" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 100 क में, कॉलम (3) में शब्द "भुना चना" के पश्चात्‌ शब्द "इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xvii)क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"111 2503 सभी प्रकार क े सल्फर, उत्पादित सल्फर, प ्र सीपिटेटेड े सल्फर और कोलाइडल से भिन्न";

(xviii)क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में शब्द, अंक और अक्षराें "प्राकृतिक बोरिक एसिड, जिसमें H3BO3 की मात्रा 85% से अधिक न हो" के बाद कोष्ठक और शब्द "(शुष्क भार के आधार पर संगणित)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xix) क्रम संख्या 156 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"156क 2621 फ्लाई ऐश";

(xx) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"189 4011 30 00 नए न्यूमेटिक टायर्स, जो रबर के बने हों और एयरक्राप्ट म लगाए जाते हों"; ं े

3782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (xxi) क्रम संख्या 197 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"197क 4107 गोकुलीय, जिसके अ ंतर्गत भैंस भी है या अश्व कुलीय प ्र ाणियों का चर्मशोधन या अपघर्षण करने के पश्चात्‌ और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट प्रसाधित चमड़ा भी है, विपाटित है या नहीं, उस चमड़े जिस पर रोम नहीं है, चाहे स े भिन्न जो शीर्ष 4114 में है।
197ख 4112 भेड़ या मेमने का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात्‌ और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड़ या मेमने का पार्चमेंट- प ्र साधित चमड़ा भी है। जिस पर ऊन या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 म े ं है।
197ग 4113 अन्य प्राणियों का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात्‌ और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट - प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमडे़ से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है।
197घ 4114 सांभर (जिसके अ तर्गत ं स ं योजन सांभर है) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पट्‌टलित चमड़ा; धात्वीकृत चमड़ा।
197ङ 4115 चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाली संरचना, चमडा़ , सिल्लियों, चादरों या पट्‌टी में, चाहे रोल में है या नहीं; चमड़े या संरचना चमड़े की कतरने और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े लिए उपयुक्त नहीं है; चमड़ा धूल, की वस्तुआें के विनिर्माण के च र्ण और आटा"; ू

(xxii)क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"218ख 5607 ज ूट, रज्जू, क्वायर डोरियां या रस्सियां
218ग 5608 डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं।
219घ 5609 क्वायर उत्पाद";

(xxiii)क्रम संख्या 219क और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"219कक 5806 स ंकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न; संकीर्ण फ ब्रिक, े जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना (बोल्डक्स) है";

(xxiv)क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"224 [6309 63 से भिन्न] अन्य निर्मित ट क्सटाइल वस्तुएं, ै जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प ्र ति नग से अधिक न हो";
3783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xxv)क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"224 क 6309 उतरण और जीर्ण टेक्सटाइल वस्तुएं; चिथड़े ";

(xxvi)क्रम संख्या 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"225 क 6815 फ्लाई ए ेश इ र् ंटें और फ्लाई ए ेश समुच्चय जिनमें फ्लाई ए ेश क ंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो";

(xxvii)क्रम संख्या 230 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"230 क 8407 10 00, 8411 एयरक्राप्ट इंजन";

(xxviii)क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "ई-वेस्ट स्पष्टीकरणः-इस प्रविष्टि के उद्‌देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मेनेजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनूसूची-I में सूचीबद्ध, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हें पूरे या कुछ हिस्से में, उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में छोड़ा गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा";

(xxix)क्रम संख्या 257क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियोें को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"257ख 9401 10 00 एयरक्राप्ट सीट्‌स";

(xxx)क्रम संख्या 259क और उससे संबधित प्रविष्टयाें के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"259क 4016 या 9503 प ्र ाकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने वाले गुब्बारे
259ख 9507 मत्स्य कांटा
259ग 9601 कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो";

(ख) अनुसूची-II—6% में-

(i) क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"11 0402 91 10, 0402 99 20 स ंंघनित दुग्ध";

3784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (iii) क्रम संख्या 14 में, कॉलम (3) "और नारियल बुरादा या लच्छे" का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियाें को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"32क 1701 91, 1701 99 सभी वस्तुएं, जिसमें परशोधित चीनी भी शामिल है जिसमें फ्लेवर या कलरिंग के अवयव शामिल है, शुगर क्यूबस, प्रतिशत या शून्य दर से उनसे भिन्न जिन पर 5 जीएसटी लगता है।
32ख 1902 पास्ता चाहे पकाया या स्टफ्ड किया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों से युक्त) या अन्य प्रकार से तैयार स्पाघेट्‌टी, मकरोनी, न्यूडल्स, किया गया हो जैसे कि ल साग्निक, नूची, रेवोली, केनीलोनी, कसकस, चाहे ये े त ै यार किए गये हैं या नही";

(v) क्रम संख्या 43 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "यीस्ट (सक्रिय या निष्क्रिय); उनसे भिन्न जो एककोशीकिय सूक्ष्म जीव, मृत (लेकिन जो कि शीर्ष 3002 के वैक्सीन में शामिल नहीं है) है; तैयार बेकिंग पाउडरर्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

" 44 2103 सभी वस्तुएं, जिसमें सॉसेज और उसके लिए संबंधित निर्मितियां, कॉन्डीमेंटस और मिश्रित सीजनिंगस; मस्टर्ड फ्लोर तथा मील और तैयार मस्टर्ड, करी पेस्ट, मायोनेस और सलाद ड्रेसिंग्स";

(vii) क्रम संख्या 45 में, कॉलम (3) में, शब्दों "इडली या डोसा बेटर समेत" का लोप किया जाएगा;

(viii)क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या आरै प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"46क 2106 90 91 डायबेटिक फूड";

(ix) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"57क 2804 40 10 चिकित्सा ग्रेड के ऑक्सीजन";

(x) क्रम संख्या 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः--

" 70 3215 सभी वस्तुएं जिसमें प्रिंटिंग इंक, राइटिंग या ड्राइंग इंक या अन्य इ क शामिल है चाहे या संघनित ठोस हो या नहीं, फाउंटेन पैन ं इ क, बॉल पैन इंक"; ं
3785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xi) क्रम संख्या 71, 86, 87, 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 89, 90 और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"89 4202 22 20 ह ंडबैग्स और ै शॉपिंग बैग्स, सूती
90 4202 22 20 ह ै ंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स, जूट के";

(xiii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) में शब्द "रबर या प्लास्टिकस से" के पश्चात्‌ कोष्ठक और शब्द "[जूट ट्‌वाइन, क्वायर कॉर्डेज या रस्सियों से भिन्न]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 141 में, कॉलम (3) में, शब्दों "नहीं हैं" के पश्चात्‌ कोष्ठक और शब्दों "[क्वायर उत्पादों से भिन्न]" को अंतःस्थापित किया जाएगा";

(xvi) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xvii)क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा,--

"171 63 [6309 से भिन्न] वस्त्र से तैयार अन्य वस्तुएं, जिनका ब्रिकी मूल्य एक हजार रुपये प्रति नग से अधिक हो [उतरण और जीर्ण ट े क्सटाइल वस्तुएं और चीथड़ाें से भिन्न]";

(xviii) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या आरै प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"171क 6505 ह ट े ्‌ स (निटेड या क्रोचेटेड) या लेस या अन्य टैक्सटाइल फेब्रिक से बने हो";

(xix) क्रम संख्या 177 में, कॉलम (3) शब्दों, "फलाईऐश ईंटें" का लोप किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 196 में, कॉलम (3) शब्दों "क्रीडा मैदान रोलर" के पश्चात्‌ संकेत्‌, शब्द, कोष्ठक और अंक "; पार्टस [8432 90]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xxi) क्रम संख्या 197 में, कॉलम (3) शब्द और अंक "8437 के है" के पश्चात्‌ संकेत, शब्द, कोष्ठक और अंक "; पार्टस [8433 90 00] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xxii)क्रम संख्या 200 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "सिलाई मशीनें, शीर्ष 8440 की पुस्तक-सिलाई मशीन के अलावा; फर्नीचर, अड्‌डे और कवर जो विशेष रूप से सिलाई मशीनों के लिए डिजाइन किए हैं; सिलाई मशीन सुई और सिलाई मशीन के कल पुर्जे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (xxiii)क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"201क 8509 गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है";

(xxiv)क्रम संख्या 207 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

207A 8710 ट ै क और अन्य कवच युक्त युद्ध वाहन, मोटर युक्त चाहे उनमें ं अस्त्र-शस्त्र लगे हाें या नहीं, ऐेसे वाहनों के हिस्से" ;

(xxv) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"215 9003 नजर के चश्मों, धूपी चश्मों और इसी प्रकार की वस्तुआें के फ्रेम्स और इन वस्तुओं के हिस्से";

(xxvi)क्रम संख्या 216 में, कॉलम (3) में, शब्द "सुधारात्मक" के पश्चात्‌ कोष्ठक और शब्द "[दृृष्टि सुधार के लिए धूपी चश्मों से भिन्न]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xxvii)क्रम संख्या 221 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्ट "स्पिलिंट्‌स और अन्य फैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य एपलाइंससे जो पहने या ले जाए या शरीर में लगाए जाने के लिए होते हैं, जो कि विकलांग की मदद के लिए होते हैं; इंट्राओकुलर लेंस [आर्थोपेडिक एपलाइंसेस, जैसे कि क्रचेस, सर्जिकल ट्रससे , सुनने में सहायक उपकरण से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxviii)क्रम संख्या 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"222क 9403 प री तरह से बांस, बेंतया रतन से बना फर्नीचर"; ू

(xxix)क्रम संख्या 231 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में "मत्स्य कांटा" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(xxx) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"243 कोई अध्याय स ूचना प ्रौद्‌योगिकी साप्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौदि्‌्‌धक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना";

(ग) अनुसूची-III-9% में,-

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

3787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(iii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"शुगर कनफेशनरी [मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खडी़ शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्‌टा, कुरिया, इलाइची दाना, लुकुम दाना, चिक्की जैसे कि मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्‌टी, चीनी से निर्मित मखाना, मूंगफली मिठाई से भिन्न]";

(iv) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"12क 1804 कोेको मक्खन, वसा और तेल
12ख 1805 कोको चूर्ण, जिसमें चीनी या कोई मधुरित पदार्थ न मिलाया गया हो
12ग 1806 चाकॅलेट और अन्य खाद्‌य निर्मितियां, जिनमें कोेको अंतर्विष्ट है";

(v) क्रम संख्या 13 में, कॉलम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा,--

[1901 "1901 20 00 से भिन्न] माल्ट निष्कर्ष; आटा, दलिया, अवचूर्ण, स्टार्च या माल्ट निष्कर्ष की निर्मितियां, जिनमे ं कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन खाद्‌य आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 40% कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; शीर्ष 0401 से 0404 के जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया माल की खाद्‌य निर्मितियां, वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 5% कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है [शिशुओं या छोटे बालकों के लिए निर्मितियाें से भिन्न, जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए रखा गया है और बेकरी के बर्तनों के निर्माण के लिए शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे]";

(vi) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 16 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा,--

"1901 [1901 20 00 से भिन्न] बिस्कुट और अन्य बेकरों के सामान, चाहे कोेको युक्त प स्ट्री, केक, े हो या नहीं; भोज वेफर्स, फार्मास्यूटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त तरह के खाली कैश, सील वेफर्स, चावल कागज और इसी तरह के उत्पाद [पिज्जा रोटी, खाखरा, सादी चपाती या रोटी, डबल रोटी, रास्क, टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों से भिन्न]";

(viii) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"16क 2101 11, 1200 2101 निष्कर्ष, सत्‌ और सांद्र और इन निष्कर्षों, सतोंं या सांद्रों के कॉफी के आधार वाली या कॉफी के आधार वाली निर्मितियां";

(ix) क्रम संख्या 18, 19 और 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें को लोप किया जाएगा;

3788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (x) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,--

"खाद्‌य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [भूने चने, मिठाइयां, इडली/डोसा बैटर समेत सभी बैटर, नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य निर्मितियां जिनका उपयोग तुरंत किया जा सके, चटनी पाउडर, डाइबेटिक फूड्‌स, से भिन्न]";

(xi) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"24क 2202 91 00, 2202 99 90 अन्य गैर अल्कोहाली पेय [नारियल पानी से भिन्न]";

(xii) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"26क 2515 12 20, 2515 12 90 स ं गमरमर और टै्रवरटाइन, ब्लॉक से भिन्न
26ख 2516 12 00 ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न";

(xiii) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें को लोप किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"अन्य धातुमल और भस्म, जिसमें समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिका अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट सम्मिलित है [फ्लाई ऐश से भिन्न]";

(xv) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"30क 2706 अन्य मिनरल टार से आसवित टार चाहे निर्जलीकृत या आशिक रूप स आसवित हो या नहीं जिसमें रिकांस्टिट्‌यूटेट्‌ड टार्स भी शामिल है"; े

(xvi) क्रम संख्या 33 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"पेट्रोलियम आयल या ऐसे आयल जो विटुमिनस मिनरल से प्राप्त किए गए हो, कच्चे पेट्रोलियम से भिन्न; ऐसे उत्पाद जो अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट या शामिल न हों, जिनमें भार के हिसाब से 70 प्रतिशत या इससे अधिक पेट्रोलियम आयल या विटुमिनस मिनरल से प्राप्त आयल निहित हो, ये आयल ऐसे उत्पाद के आधारभूत अवयव हो; वस्े ट आयल्स; अवगैस [केरोसीन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल या एटीएफ से भिन्न, जिनको जीएसटी में शामिल न किया गया हो]";

(xvii) क्रम संख्या 52 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-3789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 "निर्मित वर्णक, निर्मित अपारदर्शकारी, निर्मित रंग, कांचावनीय इनेमल, चमरकारक, ऐंगोब (स्लिप), द्रव द्‌वितिकारक और वैसी ही निर्मितियां, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग चीनी मिट्‌टी इनेमल या कांच उद्‌योग किया जाता है; ग्लास फ्रिट या अन्य ग्लास, जो कि पाउडर ग्रेन्यूल्स में या फलेक्स के रूप में हो";

(xviii)क्रम संख्या 54क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"कलाकारों, विद्यार्थियों या साइनबोर्ड पेंटरों के रंग, रूपांतरण आभाकारी, आमोद-प्रमोद रंग और वसै े ही पदार्थ जो टिक्कियों, टयूबों, जारों, बाते लाें, पैनाें या वैसे ही प्रारूपों या पैकिंग में हैं ";

(xix) क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 57 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"57क 3303 स ु ग ध सामग्री और प्रसाधन जल"; ं

(xxi) क्रम संख्या 58 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"3304 सौंदर्य या रूप सज्जा निर्मितियां और त्वचा की परिचर्या के लिए निर्मितियां (औषध द्रव्य से भिन्न) जिनके अंतर्गत धूप रोधक लेप या धूप टैनरोधी निर्मितियां ह ै ं , नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन निर्मितियां [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, भिन्न]"; अल्ता से

(xxii)क्रम संख्या 59 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3305 क ेश के लिए निर्मितियां ";

(xxiii)क्रम संख्या 60 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3306 लिए निर्मितियां, जिनके अंतर्गत दंत चूर्ण; दांतों के बीच म ु ख या दांत स्वास्थ्य के सफाई करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत फ्लौस) पृथक खुदरा पैकजों में [टुथ पाउडर से भिन्न]";

(xxiv)क्रम संख्या 60 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"60क 3307 क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, शारीरिक ग ध ं हारक, निर्मितियां, रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या प्रसाधन स्नान निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; निर्मित कक्ष गंध हारक चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली हैं या नहीं; जैसे निर्मितियां, क्षौर क्रीम, शारीरिक गंध हारक क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च और पसीना रोधी";

3790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (xxv)क्रम संख्या 61 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3401 साबुन; साबुन के रूप म ं उपयोग के े लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो बार, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमे ं साबुन है या नहीं; तरल या क्रीम के रूप में त्वचा धोने के लिए कार्बनिक प ृ ष्ठ-सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए रखा गया है चाहे उनमें साबुन हो अथवा नहीं; पेपर, वांिडंग, फैल्ट और अव्युतित, साबुन या डिटर्जेंट से युक्त, विलेपित या आच्छादित";

(xxvi)क्रम संख्या 61 और उससें संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"61क 3402 कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साबुन से भिन्न); पृष्ठ-सक्रिय निर्मितियां, धावन निर्मितियां (जिनके अंतर्गत सहायक धावन निर्मितिया हैं) निर्मलन निर्मितियां, चाहे साबुन से युक्त हो या नहीं, शीर्ष 3401 की मदों सेे भिन्न [सल्फोनेटित एरंड का तेल, मछली का तेल या स्पर्म तेल से भिन्न]
"61ख 3403 स्नेहक निर्मितियां (जिनके अ तर्गत ं स्नहकों पर आधारित कर्तन त ेल निर्मितियां बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारणरोधी निर्मितियां और संच विमोचन विनिर्मितियां हैं) और ऐसी निर्मितियां जिनका उपयोग टैक्सटाइल सामग्री, चमड़ा, फरदार चर्म या अन्य सामग्रियों के त ेल या ग्रीस उपचार के लिए किया जाता है, किन्तु इनके अंतर्गत ऐसी निमिर्तियां नहीं है जिनमें आधारी संघटकों के रूप में भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पैट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजाें से अभिप्राप्त त ेल अंतर्विष्ट है";

(xxvii)क्रम संख्या 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"62क 3405 जूतादि, फर्निचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पोलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्ण तथा वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे पेपर, वाडिंग, नमदा, अव्युतित, सैलूलर प्लास्टिक या सैलूलर रबर के रूप में है या नहीं, जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या अच्छादित हैं), जिनके अंतर्गत शीर्ष 3404 के मोम नहीं हैं";

(xxviii)क्रम संख्या 71 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"71क 3602 निर्मित विस्फोटक, नोदक चूर्णस भिन्न; जैसे की औद्योगिक विस्फोटक";

(xxix)क्रम संख्या 72 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"72क 3604 स ंकेत प्रदीपक, वर्षा राकेट, कुहासा संकेत और अन्य आतिशबाजी, पाइरोटैकनिक वस्तुएं";
3791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xxx) क्रम संख्या 73क और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"73क 3606 सभी रूपों मे ं अन्य पाइरोफोरिक मिश्रातु; इस फ ै रो-सिरियम और अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट ज्वलनशील सामग्री की वस्तुएं, जैसे कि आधानों में द्रव्य या द्रवीकृत गैस ईंधन, जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग सिगरेट या वैसे ही लाइटरों को भरने के लिए किया जाता ह ै ";

(xxxi)क्रम संख्या 89 और उससे संबंिधत प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"89क 3811 खनिज तेलों (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए खनिज तेज के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रव्यों के लिए अपस्फोटरोधी निर्मितियां, ऑक्सीकरण संदमक, गोंद संदमक, श्यानता वर्धक, संक्षारणरोधी निर्मितियां और अन्य निर्मित योज्यक";

(xxxii)क्रम संख्या 90 और उससे संबंिधत प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"90क 3813 अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड
90ख 3814 कार्बनिक स ंयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक";

(xxxiii)क्रम संख्या 94 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"94क 3819 हाइड्रालिक संचरण के लिए हाइड्रालिक ब्रेक तरल और अन्य निर्मित जिनमें पैट्रोलियम तेल बिटुमिनी खनिजाें से अभिप्राप्त तेल नहीं है द ्रव्य, या भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम है।
94ख 3820 हिमीकरणरोधी निमिर्तियां और निर्मित विहिमन तरल";

(xxxiv)क्रम संख्या 104 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"104क 3918 प्लास्टिक की फर्श की बिछायतें, चाहे आसंजक हैं या नहीं, राला में टाइलों के रूप; प्लास्टिक के भित्ति या सीलिंग आच्छद";

(xxxv)क्रम संख्या 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"107क 3922 प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, वॉशबेसिन, बिडेट, शौचालय प ै न, सीट और आच्छद, प्लश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता के सामान";

(xxxvi)क्रम संख्या 111 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"प्लास्टिक से बनी अन्य वस्तुएं और अन्य सामग्रियाें से बनी वस्तुएं जो शीर्ष 3901 से 3914 के अंतर्गत आती हैं [प्लास्टिक की चूड़ियों, प्लास्टिक के मनके और फीडिंग बाटल्स से भिन्न]";

3792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xxxvii)क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"121क 4013 रबड़ की आंतरिक ट्‌यूबें [उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और टै्रक्टर के पिछले टायर टयूब]";

(xxxviii)क्रम संख्या 123क में कालम (2) और कालम (3) और उससे संबंिधत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"4016 कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की अन्य वस्तुएं (इरेजर, रबर ब ंड से ै भिन्न)";

(xxxix)क्रम संख्या 123क और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"123ख 4017 सभी रूपों में कठोर रबड़ (उदाहरण के लिए इबोनाइट), अपशिष्ट और स्क्रैप से भिन्न; कठोर रबड़ की वस्तुएं।
123ग 4201 किसी सामग्री की किसी प्राणी के लिए जीन साजी और साज (जिसके अ तर्गत प्रग्रह, डोरी, नीपैड, मुखपट्‌टा, जीन कपड़ा, जीन थैली, कुत्ते ं की कोट और वैसी ही वस्तुएं हैं)";

(xl) क्रम संख्या 124 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"ट्रंक, सूटकेसेस, वेनिटी केसेस, एक्यूजीटिव केसेस, स्कूल सैचल्स, स्पेक्टल केसेस, बाइनोकूलर केसेस, कैमरा केसस, म्यूजिकल केसेस, गन केसिस, होल्टर्स और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर, ट्रैवलिंग बैगस, इंसूलेटिड फूड, वीवरेज बैग्स, टायलेट बैग्स, रुकसेक बैग्स, हैंड बैग्स, शापिंग बैग्स, वालेट, पर्स, मैप केसिस, सिगरेट केसिस, तम्बाकू गुटका, टूल बैग्स, स्पोर्टस बैग्स, बाटल केस, आभूषणों के डिब्बे, पाउडर के डिब्बे, कटलरी केसिस और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर जो कि चमड़े, प्लास्टिक की शीट, कपड़े की सामग्री, वल्कनाइलडस्ड फाइबर या पेपर बोर्ड से बने हों या पूर्णतया काफी हद तक ऐसी सामग्री से ढके हों या पेपर से ढके हों [सूती या जूट से बने हैंड बैग और शापिंग बैग से भिन्न]";

(xli) क्रम संख्या 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

124क 4203 लैदर या संयोजित चमडे़ की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन (उन ग्लोब्स से भिन्न जो कि विशेषकर खेल के लिए बनाए गए हों)।
124ख 4205 चमडे़ या संयोजित चमडे़ की अन्य वस्तुएं
124ग 4206 तांत (रेशमकीट तांत से भिन्न) की वर्क साजी, वस्ति या कंडरा की वस्तुएं";

(xlii) क्रम संख्या 125, 126, 127, 128, 129 और 130 को और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

3793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(xliii)क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"132क 4303 चर्म की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन और अन्य फरदार वस्तुएंं";

(xliv)क्रम संख्या 133 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं";

(xlv) क्रम संख्या 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"137क 4410 काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के पार्टिकल बोर्ड, ओरिएन्टेड स्ट्रैंडबोर्ड (ओएसबी) और वैसे ही बोर्ड (उदाहरण के लिए वैफर बोर्ड) चाहे वे र ेज़िन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीड़ित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न।
137ख 4411 काष्ठ के फाइबर बोर्ड या अन्य काष्ठ सामग्री, चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थ से बंधित है अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न।
137ग 4412 प्लाइवुड, पृष्ठावृत पैनल और वैसे ही पटलित काष्ठ
137घ 4413 घनीकृत काष्ठ, ब्लॉकों, प्लेटों, स्ट्रिप या प्रोफाइल आकाराें में
137ङ 4414 र गचित्रों, फोटोचित्रों, दपर्ण या वैसे ही वस्तुआें के लिए काष्ठ की चौखटें ं
137च 4418 काष्ठ का राजगीर-योजकर्म, जिसके अ तर्गत सैलुलर काष्ठ ं प ैनल, समंजित फर्श पैनल, छादन पट्‌टी और शेक हैं।
137छ 4421 काष्ठ पैविंग ब्लॉक, घनीकृत काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग, जिनका उपयोग मेज़ और रसोई के बर्तनों के रूप में किया जाता है";

(xlvi)क्रम संख्या 150 और उससें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"150क 4814 भिति कागज़ और वैसे ही भित्ति आच्छादन; कागज़ की खिड़की पारदर्शिता";

(xlvii) क्रम संख्या 153 और उससे संबधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"153क 4819 20 नान कोरुगेटिट पेपर या पेपर बोर्ड से बन कार्टन्स, बाक्सिस और क स े ेस";

(xlviii) क्रम संख्या 175 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्‌टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नही";

3794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (xlix) क्रम संख्या 177क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"6702 भाग, कृृत्रिम पुष्पों, पर्णसमूहों या क ृ ृ त्रिम पुष्प, पर्णसमूह और फल तथा उनके फल से बनाई गई वस्तुएं";

(l) क्रम संख्या 177क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"177ख 6703 विगों ऊन या अन्य प्राणी केश या अन्य टैक्सटाइल सामग्रियां, जिन्हें या वैसी ही वस्तुओं को बनाने के लिए तैयार किया गया है।
177ग 6704 मनव केश या प ्र ाणी रोम या ट क्सटाइल सामग्री की विग, ै नकली दाढ़ी, भोहें और पक्षम, स्विच और वैसी ही वस्तुएं; मानव केश की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं।
177घ 6801 प ्र ाकृतिक प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) के सैट, कर्बस्टोन और पटि्‌टयां प्रस्तर।
177ङ 6802 कर्मित संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) और उसकी वस्तुएं शीर्ष सं0 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक प्र्रस्तर (जिसके अ तर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं ं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरोें के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान स भिन्न] े
177च 6803 कर्मित स्लेट और स्लेट की या संपिडित़ स्लेट की वस्तुएं";

(li) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 180क 6807 एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं (उदाहरणार्थ पेट्रोलियम बिटुमिन या कोलतार पिच)।
180ख 6808 वनस्पति फाइबर के, पुआल के या शेविंग प्रपट्‌ट, बोर्ड, टाइलें, ब्लॉक और वैसी ही वस्तुएं, काष्ठ के चिप्स, कर्ण बुरादा या अन्य अपशिष्ट जो सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बंधकों से संपीड़ित ह । ै ं
180ग 6809 प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित संमिश्रणों की वस्तुएं, जैसे बोर्ड, चादरें, पैनल, टाइल और वैसी ही वस्तुएं, जो अलंकृत नहीं हैं";

(lii) क्रम संख्या 181 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"सीमेंट, कांक्रीट या कृत्रिम प्रस्तर की वस्तुएं, चाहे प्रबलित हैं या नहीं";

(liii) क्रम संख्या 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"182क 6812 संविरचित एस्बेस्टस फाइबर; एस्बेस्टस के आधार सहित या एस्बेस्टस और मैगनिशीयम कार्बोनेट के आधार सहित मिश्रण; एसे े मिश्रणों की या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरणार्थ धागा, व्युतित फैब्रिक, वस्त्र, सिर के पहनावे, जूतादि, गैसकिट) चाहे प्रबलित हैं या नहीं, शीर्ष 6811 या 6813 से भिन्न माल।
182ख 6813 ब्रैक के लिए, क्लचों के लिए या उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ चादर, रोल, पट्‌टीयां, खंड चक्रिका, वाशर, पैड) जो अनारुढ़ हैं, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थ या सैलूलोस के आधार सहित है, चाहें टैक्सटाइल या अन्य सामग्री से संयुक्त हैं या नहीं।
182ग 6814 कर्मित अभ्रक और अभ्रक की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत संपिड़ित या पुनःरचित अभ्रक है, चाहे वह कागज़, पेपर बोर्ड या अन्य सामग्री के समर्थन आधार पर है या नहीं।
182घ 6815 प्रस्तर या अन्य खनिज पदार्थो की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है [फ्लाइऐश ईंटें, फलाईऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश जिनमें फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से समुच्चय भिन्न]
182ङ 6901 सिलिकामय जीवाशमी अवचूर्ण की (उदाहराणार्थ काजेलगुर, सिलिकामय मिट्‌टी के ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या वैसी ही ब्लॉक, टाइल और अन्य चीनी मिट्‌टी के माल";

(liv) क्रम संख्या 184 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या आरै प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"184क 6904 चीनी मिट्‌टी के फर्श ब्लॉक, आलंब भरक टाइलें और वैसी ही वस्तुएं
184ख 6905 चिमनी पॉट, काउल, चिमनी-आस्तर, स्थापत्य अलंकरण और अन्य चीनी मिट्‌टी के संनिर्माण माल";

(lv) क्रम संख्या 185 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"सिरामिक पाइप्स, कंडूइट्‌स, गटरिंग्स और पाइप फिटिंग्स";

(lvi) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"185क 6907 चीनी मिट्‌टी क े प्लैग और पैविंग, हर्थ या भित्ति टाइलें; चीनी मिट्‌टी के मोजाइक क्यूब और वैसी ही वस्तुएं चाहे वे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं; फिनिशिंग सिरैमिक्स।
185ख 6909 प्रयोगशाला रसायनिक या अन्य तकनीकी उपयोग के लिए चीनी मिट्‌टी के बर्तन; चीनी मिट्‌टी की द्रोणी, टब और वैसी ही घानी, जो उस प्रकार के है ं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है; चीनी मिट्‌टी क पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल े क े प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है।
185ग 6910 चीनी मिट्‌टी की होदी, धावन कुंडी, धावन कुंडी की पीठिका, बाथ व े ड ेट, पन क्लाजेंट पैन, प्रधावन-होज, मूत्रदान और वैसे ही स्वच्छता फिक्सचर।
185घ 6914 अन्य चीनी मिट्‌टी की वस्तुएं";

3796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (lvii) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 189क 7003 लवां कांच और व ेल्लित कांच चादरों या प ्रोफाइलाें में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पर्तें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है।
189ख 7004 कर्षित कांच और धर्मित कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पर्तें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है।
189ग 7005 प्लव कांच और पृष्ठ घर्षित या पालिशकृत कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परावर्ती या अपरावर्ती पर्तें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है।
189घ 7006 00 00 शीर्ष सं0 7003, 7004 या 7005 का कांच, बक, किनाराकर्मित, उत्कीर्णित, प्रवेधित, एनेमलित या अन्यथा कर्मित, किंतु जिसे अन्य सामग्रियों के साथ फ्रेम किया गया या लगाया गया नहीं है।
189ङ 7007 सुरक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पायित) या पटलित कांच है
189च 7008 कांच की बहुभित्ति रोधी इकाई
189छ 7009 कांच के दर्पण, चाहे फ्रेम लगे हैं या नहीं, जिसके अंतर्गत पश्चदृश्य दर्पण है";

(lviii)क्रम संख्या 190 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"190क 7011 विद्‌युत लैंपों, केथोड-किरण ट्‌यूबों या एसे े ही सामान के लिए कांच क े आवरण (जिसके अंतर्गत बल्ब और ट्‌यूब हैं), खुले, और उनके कांच क े भाग बिना फिटिंग के";

(lix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

191क 7014 स क ं े तन कांच के सामान और कांच के प्रकाशीय अवयव (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं0 7015 के हैं) जो प्रकाशीय रूप से कर्मित नहीं है",

(lx) क्रम संख्या 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियाें के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"192क 7016 निपिड़ित या स ंचित कांच के फर्शी ब्लॉक, सिल्लियां, ईंटें, वर्ग, ं तार लगे हैं या नहीं, जो इस टाइलें या अन्य वस्तुएं, चाहे उनमे प ्र कार की हैं जिनका उपयोग निर्माण या संनिर्माण के प्रयोजनाें के डिजाइन या वैसे ही सजावटी प्रयोजनों लिए किया जाता है; जो के लिए कांच के घन और कांच के अन्य छोटे सामान, चाहे वे प ृृष्ठक पर हैं या नहीं; सीसीयुक्त लाइटें और वसै े ही सामान, बहु सेलुलर या फोम कांच, ब्लॉकाें, प्रपटाें, प्लेटों, खोलों या वसै े ही रूपों म "; ं े

(lxi) क्रम संख्या 195 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"195क 7020 कांच की अन्य वस्तुएं [लैंपों और लालटेन के लिए कांच के खोलों, किरोसिन बत्ती वाले लैंपों के लिए फाउंट, लैंपाें और लालटेनों के लिए कांच की चिमनी] ";
3797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(lxii) क्रम संख्या 235 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"स्टोव, रेंज, ग्रेटस, कुकर ( जिसमें केन्द्रीय उष्मा के अनुषंगी बायलर भी है) बारबेक्यूस; ब्रेजियर्स, गैस छल्ला, प्लैट गर्म करने वाली और सपरूप कार्य व वस्तु और समरुप इलैक्ट्रिकल घरेलू वस्तुएं और पुर्जे, जो प्लेटें लौह या इस्पात की है [जेा केरोसिन बर्नरस, केरासिन स्टोब्स और वुड बर्निग स्टोब्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों]";

(lxiii) क्रम संख्या 235 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियोें को अतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"235क 7322 केन्द्रीयकृत उष्मण के लिए रेडिएटर, वैद्‌युत द्‌वारा उष्मित नहीं; और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से पुर्जे; वायु उष्मक और उष्म वायु वितरक (इसमें ऐसे वितरक भी शामिल हैं जो ताजी वायु या कंडीशंड वायु का वितरण कर सकते हैं) जो कि वैधुत द्‌वारा उष्मित नहीं है जिसमें मोटर चालित फेन अथवा ब्लोअर समाविष्ट हैं और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से-पुर्जे";

(lxiv) क्रम संख्या 236 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"236क 7324 लौह या इस्पात के स्वच्छता के सामान और उनके पुर्जे";

(lxv)क्रम संख्या 237 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"आयरन या स्टील के अन्य कास्ट आर्टिकल्स";

(lxvi)क्रम संख्या 238 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"आयरन या स्टील के अन्य आर्टिकल्स";

(Ixvii) क्रम संख्या 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"252क 7418 सभी माल [तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से ू भिन्न]";

(lxviii)क्रम संख्या 253 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"7419 ताम्र की अन्य वस्तुएं";

(lxix) क्रम संख्या 262 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"अनगढ़ा एल्युमीनियम";

(lxx) क्रम संख्या 271 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जायेगा,-3798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

"7610 ऐलुमिनियम संरचना (शीर्ष सं0 9406 के पूर्व संविरचित निर्माण को छोड़कर) और संरचना के भाग (उदाहरणार्थ, पुल और पुल-परिच्छेद, टावर जालक मस्तूल, छतेें, छत ढांचा, वलयालम्ब, खग्बा और स्तंभ); ऐलुमिनियम प्लेटे , छड़ें, ं प्रोफाइल नलिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जो संरचना में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं";

(lxxi)क्रम संख्या 275 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"स्ट्रेंड वायर्स, केबल्स, प्लेटिड बैंड और इसी प्रकार की वस्तुएं, जो एल्युमीनियम की बनी हों, इलेक्ट्रिकली इन्सूलेटिड न हों";

(lxxii)क्रम संख्या 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"275क 7615 सभी माल [एलमुनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से भिन्न]";

(lxxiii)क्रम संख्या 301 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"301क 8212 रेजर तथा रेजर ब्लेडस्‌ (पट्‌टी में रेजर, ब्लेड ब्लैंकस सहित)";

(lxxiv)क्रम संख्या 302 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"302क 8214 कटलरी की अन्य वस्तुएं (उदाहरणार्थ, रोम प्रकर्तित्र, मांस विक्रेता के या रसोई के विदारक, प्रकार्तित्र और कीमाकरण छुरियां) नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन सेट और यंत्र (जिसके अंतर्गत नखरेती है) [पेपर छुरियों, पैंसिल घड़ने वाले औजारों और उनके ब्लेडों से भिन्न] "; ं

(lxxv)क्रम संख्या 303क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"8302 आधार धातु के आरोपण, फिटिंग और फर्नीचर, दरवाजों, सीढ़ियो ं, खिड़कियों, ब्लाइंडों, कोचवर्क, जीनसाजी,, संदूखों, पेटियों, मंजूषा या वैसी ही वस्तुओं के लिए उपयुक्त ऐसी ही वस्तुएं, आधार धातु के हैट रैक, हैट खूंटी, ब्रेकेट और वैसे ही फिक्सचनारों, आधार धातु के आरोपण सहित चूल पहिया, आधार धातु के स्वचालित द्‌वारबंद";

(lxxvi) क्रम संख्या 303क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"303ख 8303 आधार धातु के कवचित या प्रबलित सेफ, तिजोरियां और तिजोरी कक्ष के लिए तिजोरी लाकर नकदी या विलेख बक्से और वेसी ही वस्तुएं
303ग 8304 शीर्ष सं0 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न आधार धातु की फाइल कैबिनेट, कार्डइंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर-रेस्ट, पेन-ट्रे, कार्यालय स्टांप स्टैंड और वैसे ही कार्यालय या डैस्क उपस्कर
303घ 8305 आधार धातु के लूज लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगे, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज़ क्लिपों, इंडेक्स टैग और वैसी ही कार्यालय की वस्तुएंं; आधार धातु के स्ट्रिपों मे ं स्टेपिल (उदाहरणार्थ कार्यालयों, अपहोल्स्टरी, पैकेजिंग के लिए)";

(lxxvii)क्रम संख्या 307 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"307क 8310 शीर्ष सं0 9405 की वस्तुओं के अलावा आधार धातु के हस्ताक्षर पट्‌, नाम पट्‌ट, पता पट्‌ट और वैसे ही पट्‌ट, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक";

(lxxviii)क्रम संख्या 316 में कालम (3) की प्रविष्टि में के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिःस्थापित किया जाएगा,-

"टर्बोजेट्‌स, टर्बो प्रोपुलर्स और अन्य गैस टरबाइन [एयरक्राप्ट इंजन के अतिरिक्त]";

(lxxix)क्रम संख्या 317 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"317क 8413 क्रंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [टैरिफ पद 8413 11 10]
317ख 8414 वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस संपीड़ित्र और पंखे; संवातन या पुनःचक्रण छत्रक जो पंखा युक्त है, चाहे उनमें फिल्टर फिट किए गए हैं या नही [साईकिल पंप, अन्य हैंड पंप, साईकिल पंपों के वायु या निर्वात पंपों के भाग और कम्प्रेशर से भिन्न]";

(lxxx)क्रम संख्या 320 मे कालम (2) और कालम (3) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जाएगा,-

"8419 मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे वे इलेक्ट्रिक हीटिड हों या नहीं (शीर्ष 8514 के अंतर्गत आने वाले फरनैस, ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर, जो कि ऐसी प्रक्रिया में वस्तुओं के उपचार में प्रयोग होते हैं जिसमे ं उष्मन, कुकिंग, रोस्टिंग, डीस्टलिंग, रेक्ट्रीफाइन, स्टेयरीलाइजिंग, पास्चुलाइजिंग, स्टीमिंग, ड्रांइंग, वाष्पन, भापीकरण, संघनन या प्रशीनतन के माध्यम से ताप में बदलाव लाने की जरुरत होती है, उन मशीनों या संयत्रो ं से भिन्न जो घरेलू उपयोग की होती है; तात्कालिक या स्टोरेज वाटर हीटर, नान इलेक्ट्रिक[सौर जल तापित्र और प्रणाली से भिन्न]";

(lxxxi) क्रम संख्या 324 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"भार तोलन मशीनरी (पांच सेंटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुलाओं को छोड़कर), जिसमें वेट आपरेटिट काउटिंग या चैकिंग मशीन भी शामिल हैं; सभी प्रकार के भार तोलन मशीनें";

(lxxxii) क्रम संख्या 325 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, 3800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 "मेकेनिकल उपकरण (चाहे वे हस्तचालित हों या नहीं, जो कि प्रोजेटिंग, डिसपसिंग या लिक्विड या पाउडर स्प्रेन के लिए हों; अग्निशामक, चाहे वे चार्ज हों या नहीं; स्प्रे गन्स और इसी प्रकार के उपकरण , स्टीम या सैंड प्लास्टिक मशीनें और इसी प्रकार की जैट प्रोजेकटिंग मशीनें[ड्रिप सिंचाई उपकरण के नोजलस या स्पिृंकलर के नोजल से भिन्न]";

(lxxxiii)क्रम संख्या 327 और उससे संबंिधत प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"327क 8427 कांटा उत्कर्ष ट्रक; अन्य संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कर्षण या प्रहस्त उपस्कर फिट किए गए हैं
327ख 8428 अन्य उत्कर्ष, प्रहस्तन, लदाई या उतराई मशीनरी (उदाहरणार्थ उतकर्षित्र , चलसोपान, प्रवहणित्र, टेलीफैरिक)
327ग 8429 स्वनोदित बुलडोजर, ऐंगिल डोजर, ग्रेडर, समतलित्र, स्क्रेपर यांत्रिक शावल, उतखनित्र, शवल भरित्र, कुट्‌टन मशीनें और सड़क रोलर
327घ 8430 मिट्‌टी खनिजों या अयस्कों के लिए अन्य चल, ग्रेडन, समतलन, स्क्रेपन,उतखनन, कुट्‌टन, संहनन, निष्कर्षण या वेधन मशीनरी; स्थूणा चालक और स्थूणा-निष्कर्षित; हिमकल और हिमब्लोअर";

(lxxxiv)क्रम संख्या 335 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"प्रिटिंग मशीनरी जो कि प्लेटस के द्‌वारा प्रिंटिंग के काम आती हो, सिलेंडर और अन्य प्रिंटिंग घटक जो शीर्ष 8442 में आते हों; अन्य प्रकार प्रिंटर्स, कापिंग और फैक्स मशीनें, चाहे वे संयुक्त रुप से हों या नही; इनके कलपुर्जे और सहायक उपकरण " ;

(lxxxv) क्रम संख्या 361 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,--

"अन्य कार्यालीन मशीनें (उदाहरणार्थ हैक्ट्रीग्राफिया स्टेंसिल डुप्लीकेटिंग मशीनें, एडे्रसिंग मशीनें, आटोमेटिक बैंक नोट डिस्पन्सर, काइन सार्टिग मशीनें, काइन काउटिंग या रैपिंग मशीनें, पैन्सिल शॉरपनिंंग मशीनें, परफोरेटिंग या स्टैपलिंग मशीनें), [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या नान इलेक्ट्रिक से भिन्न]";

(lxxxvi)क्रम संख्या 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"364क 8476 स्वचालित माल-विक्रय मशीनें (उदाहरणार्थ डाक महसूल स्टांप, सिगरेट, खाद्‌य या सुपेय मशीनें), जिनके अंतर्गत मनी चेंजिंग मशीन भी है";

(lxxxvii)क्रम संख्या 365 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

"365क 8478 त बाकू निर्मित करने या बनाने के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में ं अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है";

(lxxxviii) क्रम संख्या 366 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-3801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 "मशीनें और मशीनों के उपकरण जिनका कार्य एकल हो, जो कि इस अध्याय में और कहीं भी शामिल न किए गए हों [कम्पोस्टिंग मशीनों से भिन्न]";

(lxxxix)क्रम संख्या 369क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"सिलाई मशीनों के क्रैंक शाफ्ट, बेयरिंग कक्षिका और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग, गियर और गियरिंग; गोलिका या रोलर पेच";

(xc) क्रम संख्या 369 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

"369 ख 8484 अन्य सामग्री के साथ संयोजित धातु शीटिंग के या धातु की दो या अधिक पर्ती के गेस्केट और वैसे ही जोड; गेस्केट और वैसे ही जोड़ के सैट या प्रर्कीण जिनकी संरचना एक समान नहीं है और जो थैलियो , लिफाफों या वैसे ही पैकिंग ं यांत्रिक सील में रखे गए हैं";

(xci) क्रम संख्या 375 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"इलेक्ट्रिकल ट्रांसफामर्स, स्टेटिक कन्वर्टरर्स (उदाहरणार्थ रेक्टिफायर्स) और इंडेकटर्स";

(xcii)क्रम संख्या 376 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा,-

"376क 8506 प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
376ख 8512 इस प्रकार के विद्‌युत प्रकाश या संकेतन उपस्कर (जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 8539 की वस्तुएं नहीं हैं) विंडस्क्रीन वाइपर, वितुषारित्र और विकुहारित्र, जिनका उपयोग साइकलों या मोटरयानों के लिए किया जाता है
376ग 8513 सुबाहय विद्‌युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्त्रोत (उदाहरणार्थ शुष्क बैटरियों, संचायको ं, मैग्नेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित हैं, शीर्ष 8512 के प्रकाश उपस्कर से भिन्न";

(xciii)क्रम संख्या 379 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"टेलीफोन सेट; ध्वनि, तस्वीर या अन्य डाटा, जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए साधित्र हैं, सहित पारेषण या प्राप्ति के लिए अन्य साधित्र, शीर्ष स0 8443, 8525, या 8527 या 8528 के पारेषण या प्राप्ति साधित्र से भिन्न [सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे से भिन्न]";

(xciv)क्रम संख्या 380 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"माइक्रोफोन और उनके स्टैन्ड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरुढ़ हैं या नहीं, हैडफोन और ईयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयोजित हैं या नहीं और सैट, जिनमें माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर है";

(xcv)क्रम संख्या 380 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-3802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

"380क 8519 ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्‌पादन उपकरण";

(xcvi)क्रम संख्या 381 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियोेेेें को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"381क 8522 शीर्ष 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूर्ण रुप से या प्रधानता उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन";

(xcvii)क्रम संख्या 383 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमेें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं; टेलिविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि द्‌वारा प्रयोग किए जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वाकी-टाकी) से भिन्न)";

(xcviii)क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,--

"383क 8526 राडार उपकरण, रेडियो नौपरिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण
"383ख 8527 रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त है या नहीं";

(xcix)क्रम संख्या 384 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,--

"384क 8529 पुर्जे, जो शीर्ष 8525 से 8528 तक के उपकरणो ं के साथ पूर्णतः या प्रसाधनताः उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
384ख 8530 रेल, ट्राम, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किग सुविधाओं, पत्तन स ंस्थानों या विमान क्षेत्रों के लिए विदयुत संकेतन, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8608 के हैं)
384ग 8531 विद्‌युत ध्वनि या दृश्य संकेतन उपकरण, (उदाहरणार्थ घंटियो ं, साइरन, सूचक पैनल, चोर या अग्नि संकेतन) उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8512 या शीर्ष 8530 के अंतर्गत हैं";

(c) क्रम संख्या 388 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"388क 8536 विद्‌युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए विद्‌युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्‌युत उपकरण (उदहारणार्थ स्विच रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, साकेट, लैंप होल्डर और अन्य संबंधन, जंक्शन बाक्स) जो एक हजार वोल्ट्‌स से अनधिक बोल्टता के लिए है, प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन
388ख 8537 विद्‌युत नियंत्रण या विद्‌युत वितरण के लिए बोर्ड पैनल, कंसोल-कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक साधित्र लगे हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या साधित्र समाविष्ट हैं और संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र, जो शीर्ष 8517 के स्वीचन साधित्र से भिन्न हैं";

(ci) क्रम संख्या 390 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"इलेक्ट्रिक फिलामेंट या डिस्चार्ज लैम्पस, जिसमें सीड बीन लैम्प यूनिटस और अल्ट्रावाइलेट या इन्फ्रा रेड लैम्पस भी आते है; आर्क लैम्पस(एल ई डी लैम्पस से भिन्न)";

(cii) क्रम संख्या 395 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

भी शामिल है) और अन्य इन्सुलेटिड कंन्क्टर्स, चाहे वे कनेक्टर से जुड़े हों या नहीं; आप्टिकल फाइबर केबलस, जो कि इंडूजवली सीथेड फाइबर्स से बने हों, चाहे या इलेकट्रिक कंडक्टर से जुडे हों या नहीं या कनेक्टर में फिट हों या नहीं";

(ciii) क्रम संख्या 396 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"कार्बन इलेक्ट्रोडस, कार्बन बूशेस, लैम्प कार्बन, बैट्री कार्बन्स और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन से बनी वस्तुएं चाहे इनमें मेटल हो या नहीं, जो कि विद्‌युत उद्‌देश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हाें";

(civ) क्रम संख्या 397 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"397क 8547 विद्‌युत, मशीनों, साधित्रों, उपस्करोंं के लिए विद्‌युतरोधी फिटिंगे, जो ऐसी फिटिंगें है, जो पूर्णतः विद्‌युतरोधी सामग्री हैं, किन्तु जो केवल समंजन के प्रयोजन के लिए संचन के दौरान जोड़े गए धातु की किन्हीं लघु घटकों (उदाहरणार्थ चूड़ीदार लाकेट) के अतिरिक्त हैं, शीर्ष 8546 के विद्‌युत रोधी से भिन्न, विद्‌युतरोधी सामग्री से आस्तारित आधार धातु के विद्‌युत कंड्‌यूट नलिका और उसके जोड़";

(cv) क्रम संख्या 410 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;

(cvi) क्रम संख्या 411 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"नजर के चश्मे [उनसे भिन्न जो करेक्टिव हों]; धूपी चश्में जिसमें करेक्टिव विजन वाले धूपी चश्में भी शामिल हैं";

(cvii)क्रम संख्या 411 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा,-

"411क 9005 द्विनेत्री, एक नेत्री, अन्य प्रकाशिक दूरबीनों और उनके लिए आरोपण; अन्य खगोलीय यंत्र और उनके लिए आरोपण किन्तु इसके अंतर्गत रेडियो खगोलीय यंत्र नहीं हैं
411ख 9006 फोटोचित्र (चलचित्र कैमरे से भिन्न) फोटोचित्रण, क्षणदीप उपकरण और शीर्ष 8539 के विसर्जन लैंपाें से भिन्न फ्लैश बल्ब
411ग 9007 चलचित्र कैमरे और प्रक्षेपित, चाहे उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण है या नहीं
411घ 9008 प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र, चलचित्रीय से भिन्न; फोटोचित्र (चलचित्रीय से भिन्न) विवर्धित्र और अपचायित्र
411ङ 9010 फोटोचित्र (जिसके अंतर्गत चलचित्र भी हैं) प्रयोगशालाओं के लिए साधित्र और उपस्कर, जो इस अघ्याय मे ं अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; नेगटोस्कोप ; प्रक्षेपण स्क्रीन
411च 9011 स्ांयुक्त प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो फोटोसूक्ष्म चित्रण, सिनेमा फोटो सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म प्रक्षेपण के लिए हैं
411छ 9012 प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण
411ज 9013 द्रव क्रिस्टल युक्तियां, जिनमें ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका उपबंध अन्य शीर्षो में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है, लेसर डायोड से भिन्न लेसर; ऐसे अन्य प्रकाशीय साधित्र और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
411झ 9014 दिक्‌ निर्धारण कंपास; अन्य नौ परिवहन यंत्र और साधित्र
411 9015 सर्वेक्षण (जिसके अंतर्गत प्रकाश चित्रीय सर्वेक्षण भी है), जलराशिक, समुद्रविज्ञानीय, जलविज्ञानीय, मौसमविज्ञानीय, या भू-भौतिक यंत्र और साधित्र ; जिनके अंतर्गत कंपास नही है; परासमापी";
3804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

(cviii)क्रम संख्या 412 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,ः-

"पांच सेंटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुला, भार या बिना भार के";

(cix) क्रम संख्या 413 और उससे संबंंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"413क 9022 उपकरण, जो एक्स किरण या एल्फा, बीटा, गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित है [उनसे भिन्न जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए हो], जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा उपकरण, एक्सरे टयूब और अन्य एक्स रे जनित्र, उच्च विभव जनित्र नियंत्रण पैनल और डेस्ट, स्क्रीन परीक्षा या उपचार मेजेंे, कुर्सियां और लाइट भी हैं
413ख 9023 यंत्र, उपकरण और माडल, जो प्रदर्शन प्रयोजनों (उदहारणार्थ शिक्षा या प्रदर्शनी) के लिए अभिकल्पित हैं, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हैं";

(cx) क्रम संख्या 423 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

"423क 9101 कलाई घड़ियां और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत ऐसी विराम घड़ियां भी हैं, जिनके केस बहुमूल्य धातु के या बहुमूल्य धातु से अधिपटि्‌टत धातु के हैं
423ख 9102 कलाई घड़ियां, जेब घड़ियां और अन्य घ़ड़ियां, जिनके अंतर्गत विराम घड़ियां भी हैं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9101 के अंतर्गत हैं";

(cxi) क्रम संख्या 424 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"424क 9104 यंत्र पैनल, बड़ी घड़ियां और यानों, वायुयानों, अंतरिक्षयानाें या जलयानों के लिए उसी प्रकार की बड़ी घड़ियां";

(cxii) क्रम संख्या 425 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा,-

"425क 9106 दिन का समय अभिलेखन साधित्र और समय के अंतरालों को मापने, अभिलिखित करने या अन्यथा उपदर्शित करने के लिए उपकरण, बड़ी घड़ियां या घड़ियों के संचलन तुल्य कालिक मोटर सहित (उदाहरणार्थ समय रजिस्ट्रित्र, समय अभिलेखित्र)
425ख 9107 बड़ी घड़ियों या घड़ियों के संचलन सहित या तुल्यकालिक मोटर सहित टाइम स्विच
425ग 9108 घड़ियों के संचलन, पूर्ण और समंजित";

(cxiii)क्रम संख्या 427 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,ः-

"अन्य प्रकार की दीवार घड़ी या कलाई घड़ियों के कलपुर्जे";

(cxiv)क्रम संख्या 428 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"पूर्ण कलाई घड़ी या क्लाक मूवमेंटस, अनअसेम्बलड या पार्टली असेम्बल्ड(मूवमेंटस सेटस);

अपूर्ण कलाई घड़ी या क्लाक मूवमेंटस, असेम्बल्ड; रफ वाच या क्लाक मूवमेंटस";

(cxv)क्रम संख्या 428 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"428क 9111 घड़ियों के केस और उनके पुर्जे"

(cxvi)क्रम संख्या 429 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"घड़ी के केस और इस अध्याय की अन्य वस्तुओं के लिए केस और उनके पुर्जे";

(cxvii)क्रम संख्या 429 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा,-3806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

"429क 9113 घडी़ का स्ट्रेप, घड़ी पट्‌टे और घड़ी ब्रेसलेट तथा उनके पुर्जे
429ख 9201 अन्य घड़ियों के पुर्जे
429ग 9202 पियानो, जिनके अंतर्गत स्वचालित पियानो हैं, हार्पसीकार्ड और अन्य कुंजी फलक तंत्री यंत्र
429घ 9205 अन्य तंत्री वाद्‌य यंत्र (उदाहरणार्थ गिटार, वायलिन, हार्प)
429ङ 9206 60 00 सुषिर वाद्‌य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डयण, क्लेरिटनेट, तुरहीं, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न
429च 9207 आद्‌यात वाद्‌य यंत्र (उदाहरणार्थ ड्रम, काष्टतरंग, झांझ, करताल, मैराक)
429छ 9208 वाद्‌य यंत्र जिनकी ध्वनि विद्‌युत से उत्पादित की जाती है या प्रवर्धित की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ आर्गन, गिटार, अकार्डिएन)
429ज 9209 स्ांगीत पेटी, फेयर ग्राउंड आर्गन, यांत्रिकी स्ट्रीट आर्गन, यांत्रिकी सिंगिंग बर्ड, म्युजिकल सास या और अन्य वाद्‌य यंत्र, जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आतें हैं, सभी प्रकार के डिकाय काल; सीटी, काल हार्न और मुख से बजाए जाने वाले अन्य ध्वनि संकेती यंत्र";

(cxviii)क्रम संख्या 435 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"435क 9401 [9401 10 00 से भिन्न] सीटें (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9402 की हैं) चाहे वे शैय्या में संपरिवर्तनीय हैं या नहीं, और उनके पुर्जे [एयरक्राफ्ट सीट्‌स से भिन्न]

(cxix)क्रम संख्या 437 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;-

"अन्य फर्नीचर और उसके पुर्जे [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर से भिन्न]";

(cxx)क्रम संख्या 438 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"गद्‌दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज-सामान (उदाहरणार्थ गद्‌दे, रजाइयां, ईडर कोमलपिच्छ, गद्‌दियां, पफ और तकिए) जिनमें स्प्रििंग लगे हैं या जो किसी सामग्री से भारित या आंतरिक रुप से सज्जित हैं या कोशिकीय रबड़ अथवा प्लास्टिक के हैं, चाहे व आच्छदित हैं या नहीं [कायर उत्पाद, (कायर गद्‌दे को छोड़कर), गद्‌दे क टैक्सटाइल सामग्री से बने हुए उत्पाद या रुई वाली रजाइयां से भिन्न]"; (cxxi)क्रम संख्या 438 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा,-

"438क 9405 लैंप और प्रकाश फिटिंगे , जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पाट ं लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; प्रदीप्त चिन्ह, प्रदीप्त नाम पट्‌ट और वैसी हीे अन्य वस्तुएं जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाशस्त्रोत हैं और उनके
पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं[केरोसीन दबाव लैन्टर्न और गैस धातु सहित कैरोसीन दवाब लैन्टर्न के पुर्जे, हेरीकेन लालटेन, कैरोसीन लैम्प, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी, और इन सभी के पुर्जे; एलईडी लाइटें और फिक्चर, जिसमेें एलईडी लैंप भी हैं; एलईडी (लाइट इमिटिंग डायाड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटिड सर्किट बोर्ड), से भिन्न]";

(cxxii)क्रम संख्या 440 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"440क 9505 उत्सव, कर्निवाल या अन्य मनोरंजन वस्तुएं जिनके अंतर्गत इन्द्रजालिक कौशल और अनूठे परिहास भी है";

(cxxiii)क्रम संख्या 441 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स के लिए वस्तुएं और उपस्कर, तरण ताल और पेडिलन ताल [खेल के सामान से भिन्न]";

(cxxiv) क्रम संख्या 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतंःस्थापित किया जाएगा,-

"441क 9508 चक्कर, झुले, निशानेबाजी, दीर्घाएं और अन्य मेला स्थल (चल सर्कस और चल प्राणिशालाओं से भिन्न)
441ख 9602 कर्मित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं; मोम की, स्टीएरिन की, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक र ेजिन की या प्रतिरुपण पेस्टों की संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, कर्मित, अकठोरकृत जिलेटिन (शीर्ष सं0 3503 की जिलेटिन को छोड़कर) और अकठोरकृत जिलेटिन की वस्तुएं";

(cxxv)क्रम संख्या 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"448क 9611 तारीख, मुद्रांकन या संख्यांकन स्टांप, और वैसी ही वस्तुएं (जिनके अंतर्गत लेबलों के मुद्रण या समुद्रभरण के लिए युक्तियां भी हैं) जो हस्तचालन के लिए अभिकल्पित है; हस्तचालित कम्पोजन स्टिक और ऐसी कम्पोजन स्टिकों को समावेशित करने वाले हस्तमुद्रण सेट";

(cxxvi)क्रम संख्या 449क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या वैद्‌युत हैं या नहीं और उनके पुर्जे, फिलंट या बत्ती से भिन्न";

(cxxvii)क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-3808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940

"449ख 9617 निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न
449ग 9618 दर्जीे की डमी और अन्य पुतले; दुकान की खिड़की की सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले मानवचारी यंत्र और अन्य चेतन प्रदर्शन";

(cxxviii)क्रम संख्या 452ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

''452त कोई अध्याय स ूचना प्रौद्योगिकी साफटवेयर माल के सम्बन्ध मे ं बौद्धिक स पदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या ं स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना";

(घ) अनुसूची-IV-14% में,--

(i) क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 46 में, कालम (3) में शब्द और कोष्ठक "[उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिलरिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और टै्रक्टर के पिछले टायर ट्‌यूब]" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "[बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा टायर; टै्रक्टर के टायर; एयर क्राफ्ट टायर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iv) संख्या 114 में, कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"स्पार्क इग्निशियन रेसी प्रोकेटिंग या रोटरी इंटरनल कम्बसटन पिस्टन इंजन [एयर क्राफ्ट इंजन से भिन्न]";

(v) क्रम संख्या 117 में, कॉलम (3) में शब्द, अंक और कोष्ठक "कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60] [टैरिफ पद के अंतर्गत आने वाले 8413 हैंडपंपों से भिन्न 11 10] का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम संख्या 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"संचारण शाफ्ट (जिनके अंतर्गत कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट हैं) और क्रैंक (सिलाई मशीन के क्रैंकशाफ्टस से भिन्न); गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तित्र जिनके अंतर्गत वलाघुर्ण3809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 संपरिवर्तित्र है; गति पालक चक्र और धिर्नी, जिनके अंतर्गत घिर्नी ब्लॉक हैं, क्लच और शाफ्ट युग्मक (जिनके अंतर्गत सार्बिक जोड़ है)";

(viii) क्रम संख्या 136,137,138 को और उससे संबंधित प्रविष्टयों का लोप किया जायेगा;

(ix) क्रम संख्या 141 में, कालम (3) में, शब्द और अंक "शीर्ष 8508" के पश्चात्‌ शब्द और कोष्ठक "[गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है] को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 144, 145, 147, 148, 149, 150 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 151 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सीसी टीवी से भिन्न)";

(xii) क्रम संख्या 152, 153 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii)क्रम संख्या 154 में, कालम (3) में शब्दों "से भिन्न" के स्थान पर शब्दों "और सैट टाप वाक्स जो टैलीविजन के लिए हैं से भिन्न" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xiv)क्रम संख्या 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 228 में कॉलम (2) में प्रविष्टि "-"के स्थान पर प्रविष्टि "कोई भी अघ्याय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) अनुसूची-V-1.5% में, क्रम संख्या 13 में शब्द "मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक" मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड [लाख/शेलाक की चूडियों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(च) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) में, उप खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(ख) पंजीकृत ब्रांड नेम" से अभिप्राय -

(क) ट्रेड माक्र्स एक्ट 1999 के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात्‌ पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है चाहे इस ब्रांड को बाद में विपंजीकृत किया गया हो या नहीं;

(ख) कापी राइट एक्ट, 1957 (1957 का 14) के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात्‌ पंजीकृत ब्रांड नेम से है;

3810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (ग) देश में तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात्‌ पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है";

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रव्‌त्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 7981 से 8009 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-08-08.100_gazette_2018-08_08_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-08-08.100_gazette_2018-08_08_2018.