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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 102, 10 August 2018

Published 10 August 2018

Gazette no.
102
Gazetteid
102/GAZETTE/2018-10/08/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-08-10.102_gazette_2018-10_08_2018
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 42/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 102-राजपत्र/2018-10-08-2018 (3829) 3830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना सं0 2/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैंं, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में,--

(1) सूची में,--

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;--

"8 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
9 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210 सभी सामान (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या ( ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय मे कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस ं पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;--

"21 0304, 0306, 0307, 0308 सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
22 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 सभी सामान (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
3831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा;--

"30क 0504 सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
30ख 0504 सभी सामान (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हे किसी ं यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या ( ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा;--

"43क 0710 वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या ( ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(vii) क्रम संख्या 46 के स्तंभ (3) में, शब्दों "ताजा, द्रुतशितित" के स्थान पर शब्दों "ताजा, या द्रुतशितित, शुल्क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii)क्रम संख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा;--

"46क 0714 मेनिओक, अरारुट, संलेम, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या ( ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय मे ं कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
08 शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीेंं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
3832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा;--

"78क 1106 10 10 ग्वार अवचूर्ण";

(xi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी यथा;--

"87क 1210 10 00 हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";

(xii) क्रम संख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा;-

"93क 1404 90 60 नारियल कवच, अकर्मित";

(xiii)क्रम संख्या 94 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv)क्रम संख्या 103 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "नमक (टेबल नमक और विकृत नमक) और शुद्‌ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंट युक्त; समुद्र जल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी, यथा;--

"103क 26 य ूरेनियम ओर कॉन्सेंट्रेट";

(xvi)क्रम संख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथाः--

"136क 7113 लाख या शलक लाख की चूडियां";
3833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

"(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है,--

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड का बाद में पंजीकरण रद्‌द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृृत एक ब्रांड"

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 43/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल.-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना सं0 4/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैंं, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"4क 5201 कच्चा कपास कृषिक कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति";

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8013 पर प्रकाशित किया जा चुका है।3834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 44/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना सं0 5/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में एतद्‌द्वारा और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैंं, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"6क 5608 डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं।
6 ख 5801 कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग 5806 स ंकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं0 5807 के माल से भिन्न; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमे आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (बोल्डक्स)"। ं

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8014 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 45/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात्‌ जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌्‌द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए राज्य कर से उस हद तक छूट देते हैं जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में3835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं, बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

सारणी

क्रम सं. संस्थानों का नाम वस्तुओं का विवरण शते र्
(1) (2) (3) (4)
1. सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी स ं स्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान/ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों। (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्‌देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क- रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जो कि किसी स स्थान ं द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक विाीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक न हो। (i) इन वस्तुओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो- ( क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्तपोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान कम से कम उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति क े समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य क े उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; ( ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल की जरुरत अनुसंधान के उद्‌देश्य के लिए है; ( iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्‌देश्य के लिए, ऐसा, संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे स ंस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरुरत है
और साथ ही वह प्राणियोंं पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्‌देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
2. अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान। (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्‌देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर कम्पेक्ट डिस्क- रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग, टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जो कि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक विाीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक न हो। (1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो; जो कि - ( i) आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्‌देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्‌देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्‌देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरुरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्‌देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। ( 2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।
3. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न। (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्‌देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क- रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्‌देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्‌देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्‌देश्य के लिए, ऐसा स ंस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरुरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के
(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जो कि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक विाीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक न हो।
4. क्षेत्रीय कैंसर सेंटर (कैंसर संस्थान)। (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्‌देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क- रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्मस, माइक्रोफिसेस;
3836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के उद्‌देश्य के लिए अभिव्यक्ति-

(क) "सार्वजनिक कोष से पोषित विा संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;

(ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं-

(i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्‌देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

3838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;

(iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे सम्बद्ध हो;

(ग) "प्रमुख" से अभिप्राय-

(i) किसी संंस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(घ) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों। 2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8014 से 8018 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 46/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में एतद्‌द्वारा और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैंं, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "की गई हो" के स्थान पर "की गई केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,--

(क) कॉलम (3) की मद सं0 (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई है, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की सेवा के रुप में या उसके हिस्से के रुप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रुप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रुप में हो, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमे मेस और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे ं खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष। स् पष्टीकरणः-"घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं, किन्तु ऐसी य निट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी ू मितिकाटा को अपवर्जित बिना। 2.5% बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)";

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियाें, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रुप में या उसके हिस्से के रुप में, अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रुप में हो , जिसका कि मानव के द्वारा ं उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रुप में हो, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट द्वारा की गई हो 9
जिसमे मेस और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ं ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष। स् पष्टीकरणः--"घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे, फर्नीचर, वातानुकूलक, र ेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाओं के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपर्जित किए बिना। -";
3840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गर्ह हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) मेंं, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ix) आवास, भोजन और पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii), और (viii) से भिन्न हों।

स्पष्टीकरणः--किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतद्‌द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की सेवा के रुप में या उसके हिस्से के रुप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रुप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या पेय के रुप में हो, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न है जो किसी होटल, सराय , गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट है।";

(iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

3841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

स्पष्टीकरण.--"हस्तशिल्प वस्तुओं" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-34/2017 तारीख 9 अक्तूबर, 2017 के तहत में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8021 से 8023 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 47/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना सं0 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में एतद्‌द्वारा और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैंं, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(क) क्रम सं. 11क और के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"कमीशन या मार्जिन के रुप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, मिट्ठी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।;

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"79क शीर्ष 9996 प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं। कुछ नहीं कुछ नहीं"।

3842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8023 से 8024 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 53/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 और हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उपनियम(3) के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से किसी फुटकर कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर कर्मकार से प्राप्त मालों या किसी फुटकर कर्मकार से अन्य फुटकर कर्मकार को जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के दौरान भेजे गए मालों के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने की समय सीमा का 30 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8026 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 55/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।3843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌.--

"स्पष्टीकरण--नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338 (क), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के विा मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।";

(ii) नियम 54 के उपनियम (2) में, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 97 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌,-- "97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण.--इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उार, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उार, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।";

(iv) नियम 107 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- "107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण.-- इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उार, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रुप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उार, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।";

(v) नियम 109 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- "109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति.--(1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर,--

(क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो;

3844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (2) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,--

(क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो ।";

(vi) नियम 124 में,--

(क) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- "परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद्‌ के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।";

(ख) उपनियम (5) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ः- "परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद्‌ के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।";

(vii) "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01" के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क [नियम 89(1) और नियम 97क देखें] प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुअल रूप से)

1. जी. एस.टी. आई.एन./ अस्थाई पहचान पत्र
2. विधिक नाम
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4. पता
5. कर की अवधि (यदि लागू हो) <वर्ष> <मास> से <वर्ष> <मास> तक
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम(रु) अधिनियम कर ब्याज शस्ति फीस अन्य योग
केंद्रीय कर
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
एकीकृत कर
उपकर
योग
7. दावा किए गए प्रतिदाय क े आधार (सामने में से चुनें) (क) इलेक्ट्रानिक जमा खाते में आधिक्य अधिशेष
(ख) सेवाओं का निर्यात- कर के भुगतान के साथ
(ग) माल/सेवाओं का निर्यात-कर के भुगतान के बिना (संचित आई.टी.सी.)
(घ) विपरीत कर संरचना के प्रति शोध्य संचित आई.टी.सी. [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन]
(ङ) विशेष आर्थिक जोन इकाइयो /विशेष आर्थिक जोन ं विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के साथ)
(च) विशेष आर्थिक जोन इकाइयो /विशेष आर्थिक जोन ं विकासकर्ताओं को किए गए प्रदाय के कारण (कर के भुगतान के बगैर)
(छ) समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता/करती हूं कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर नाम -- पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3) (ii)]

मैं घोषणा करता/करती हूं कि दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई. टी.सी. सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर नाम -- पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 89(2) (च)] म ैं घोषणा करता/करती हूं कि विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपूट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है। ह स्ताक्षर नाम -- पदनाम/प्रास्थिति
स्वघोषणा [नियम 89(2) (छ)] म ैं/ हम ________________(आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी ...................................... ....... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/ करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करती हूं /करते हैं कि........................................ से ..................................... तक कि अवधि के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित .................................... रुपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया है। ह स्ताक्षर नाम -- पदनाम/प्रास्थिति (यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।)
3846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

8. सत्यापन मैं/हम < करदाता का नाम >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करती हुं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं / करती हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोाम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तारीख (नाम) पदनाम/प्रास्थिति

अनुबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर समायोजित कुल आवर्त शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1x4÷3)—2]
1 2 3 4 5
3847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)-प्रतिदाय राशि की संगणना

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय समायोजित आवर्त प्रतिदाय की राशि (1x2÷3)
1 2 3 4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जानेे वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी)-प्रतिदाय की राशि की संगणना

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय समायोजित कुल आवर्त प्रतिदाय की राशि (1x2÷3)
1 2 3 4

प्ररुप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]

प्रतिदाय आदेश के ब्योरे

1. एआरएन
2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी
3. विधिक नाम
4. फाइल किए जाने की तारीख
5. प्रतिदाय का कारण
6. वित्तीय वर्ष
7. मास
8. आदेश सं. :
9. आदेश को जारी किए जाने की तारीख
10. पेमंट एडवाइस की सं.ः
11. पेमंट एडवाइस की तारीख :
12. जिसको प्रतिदाय जारी किया गया : ड्राप डाउन : करदाता/उपभोक्ता कल्याण निधि
13. के द्वारा जारी :
14. टिप्पणी :
15. आदेश का प्रकार ड्राप डाउन ः आरएफडी - 04/06/07 (भाग क)
16. प्रतिदाय राशि के ब्यौरे (मैनुअल रूप से जारी आदेश के अनुसार)ः
विवरण एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर
कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग कर ब्याज शास्ति शुृल्क अन्य योग कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग कर ब्याज शास्ति शुल्क अन्य योग
क. दावा की गई प्रतिदाय राशि
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय
ग. अतिशेष राशि
घ. अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि
ङ सकल राशि, जिसका भुगतान किया जाना है
च. ब्याज (यदि कोई हो)
छ. विद्यमान विधि क अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग क े स्थान पर समायोजित राशि े
ज. शुद्व राशि, जिसका भुगतान किया जाना है
17. कुर्की (आदेश) आरएफडी -04; आरएफडी-06; आरएफडी 07 (भाग क)
तारीखः स् थानः हस्ताक्षर (डीएससी)ः नाम : पदनाम : कार्यालय का पता : "
3848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8026 से 8031 पर प्रकाशित किया जा चुका है तथा इन नियमों के शीर्षक के संशोधन बारे अंग्रेजी पाठ में शुद्विपत्र, संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-20/2016-वॉल.-I, तारीख 29.11.2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8335 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 56/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्‌ः--

सारणी

क्रम. सं. मास प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
(1) (2) (3)
1. जनवरी, 2018 20 फरवरी, 2018
2. फरवरी, 2018 20 मार्च, 2018
3. मार्च, 2018 20 अप्रैल, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदायः--प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधाें के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्‌ यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 3850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8031-8632 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 57/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती विा वर्ष या चालू विा वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगेे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्‌ :-

सारणी

क्रम. सं. तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 मे ं ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं प्ररूप जीएसटीआर -1 मे ं ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1) (2) (3)
1. जुलाई-सितंबर, 2017 31 दिसंबर, 2017
2. अक्तूबर-दिसंबर, 2017 15 फरवरी, 2018
3. जनवरी-मार्च, 2018 30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चात्‌वर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8032 से 8033 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 58/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की3851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती विाीय वर्ष या चालू विाीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ :--

सारणी

क्रम. सं. वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 मे ं ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं प्ररूप जीएसटीआर -01 मे ं ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा
(1) (2) (3)
1. जुलाई-अक्तूबर, 2017 31 दिसंबर, 2017
2. नवम्बर, 2017 10 जनवरी, 2018
3. दिसम्बर, 2017 10 फरवरी, 2018
4. जनवरी, 2018 10 मार्च, 2018
5. फरवरी, 2018 10 अप्रैल, 2018
6. मार्च, 2018 10 मई, 2018

2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात्‌ अधिसूचित किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8033 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 59/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्‌ द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-38/2017 तारीख 15 नवम्बर, 3852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017 राज्य कर तारीख 15 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :--

उक्त अधिसूचना में "15 नवम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "24 दिसम्बर, 2017" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8034 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 60/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39(6) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी भरने के मामले में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 मास के लिए समय सीमा को 11 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8034 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 61/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) और एकीकृृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-38/2017 तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2017 राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते3853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, आयुक्त, एकीकृत माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 14 और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देने वाले डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 मास की प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी भरनेे की समय सीमा 15 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8035 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 62/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 सपठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-38/2017 तारीख 15 नवम्बर, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 43/2017-राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 65 सपठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में किसी निवेश सेवा वितरक द्वारा माह जुलाई, 2017 के विवरणी भरे जाने के लिए समय सीमा को एतद्‌द्वारा बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2017 तक एतद्‌ करते हैंै।

2. उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी भरे जाने के लिए बढ़े हुए समय सीमा को अगस्त, 2017, सितम्बर, 2017 और अक्तूबर, 2017 के लिए राजपत्र में तत्पश्चात्‌ अधिसूचित किया जायेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8035 पर प्रकाशित किया जा चुका है।3854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 63/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 तथा हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 53/2017-राज्य कर तारीख 15 नवम्बर का निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "30 नवम्बर, 2017" के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017" शब्दों, अंकोें और अक्षरों को रखा जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8036 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 64/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्तूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलम्ब फीस की रकम का अधित्याग करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक माह अक्तूबर, 2017 से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8036 पर प्रकाशित किया जा चुका है।3855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 65/2017-राज्य कर

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक स्त्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में एतद्‌द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैंः

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड(छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8037 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 66/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 40/2017-राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-38/2017 तारीख, 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उद्‌ग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य कर का संदाय करेंगे और तद्‌नुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और 3856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 तद्‌धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को पृृष्ठ 8037 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018 dated

09-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 33/2018-State Tax

Shimla-2, the 9th August, 2018

No. EXN-F(10)-24/2018.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No. Quarter for which details in FORM GSTR-1 are to be furnished Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
1. July-September, 2018 31st October, 2018
2. October-December, 2018 31st January, 2019
3. January-March, 2019 30th April, 2019
3857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of Section 38 and sub-section (1) of Section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),

Principal Secretary (E&T).

___________

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018 dated

09-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 34/2018-State Tax

Shimla-2, the 9th August, 2018

No. EXN-F(10)-24/2018.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from July 2018 to March 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.—Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),

Principal Secretary (E&T).

3858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Dated, the 08th August, 2018

No.: GAD-B(F) 13-4/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a committee with following members, who on behalf of Hon'ble Chief Minister will review critical flagship programmes being implemented by the State Government:—

1. Smt. Asha Swarup, IAS (R) Former Chief Secretary

2. Smt. Rajwant Sandhu, IAS (R) Former Chief Secretary

3. Shri Deepak Sanan , IAS (R) Former Principal Advisor

Secretary Project Monitoring will be the co-ordinating officer for the said Committee.

The Committee will undertake the following functions :—

1. Review the performance of the Key programmes/flagship programmes with reference to their core objective and functions;

2. Assess the performance in these programmes on appropriate indicators to bring out both the positive aspects and areas requiring for improvement in this regard;

3. Make recommendations to Hon'ble Chief Minister to improve ways to assess performance with regard to the objectives/functions of the programmes as well as with regard to their implementation;

4. Examine laws, policies and instructions relating to ease of doing business.

In the first instance the Committee will take up following programmes for review:

(a) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna

(b) Kaushal Vikas Yojna

(c) Swachh Bharat Abhiyan.

The Committee may meet jointly or severally in performing its functions and submit its report to the Hon'ble Chief Minister by 25th September, 2018 following its meetings containing its assessment, recommendations about the programmes and develop milestones to be achieved in the future.

By orders, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.

3859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th August, 2018

No: Mudran (G)2-1/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee for drawing a panel of printers for undertaking urgent printing work:—

1. Controller, Printing & Stationery

.. Chairman 2. Representative of ACS(Finance)

.. Member 3. Representative of Secretary (GAD)

.. Member

.. Member 4. Director, Information & Public Relations or their Representatives.

5. Assistant Controller (Stationery)

.. Member 6. Assistant Controller (Printing)

.. Member 7. Section Officer (Accounts)

.. Member 8. Deputy Controller

.. Member Secretary The Committee shall:—

(a) Determine the kind of urgent works for printing that come to it

(b) It shall define the procedure to be adopted/approvals required in case of urgent printing.

(c) It shall specify the nature of work that could be outsourced

(d) It shall bring out the financial sanctions required for such work

(e) It shall empanel a list of such agencies to whom printing could be outsourced in case of urgencies.

(f) All codal requirements of Rules shall be followed while doing empanelment 1. The meeting of the Committee will be held on monthly basis as per date and venue fixed by the Chiarman.

2. The tenure of the Committee will be for a period of 3 years from the issue of this notification.

By order,

NISHA SINGH,

Addl. Chief Secretary (P&S).

3860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, ..Applicant. Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely NEHA (DOB 07-12-1999) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 05-09-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingli.

Given under my hand and seal of the Court on this 06th day of August, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla.

__________

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, ..Applicant. Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely SHEETAL (DOB 19-01-2003) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

3861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 05-09-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingli.

Given under my hand and seal of the Court on this 06th day of August, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla.

__________

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, ..Applicant. Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Savitri Devi w/o Sh. Badri Parsad, resident of Bhagvati Niwas, Ridka Gaon, Tutikandi, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely NIKKI (DOB 18-04-2001) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 05-09-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingli.

Given under my hand and seal of the Court on this 06th day of August, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla.

__________

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

तारीख मरजुआ 10-08-2017 मिसल नं0.......... 2018

श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री दुर्गा नन्द, निवासी ग्राम गाडोट, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0।3862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री दुर्गा नन्द, निवासी ग्राम गाडोट, उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा बदशाल व कोटी के राजस्व रिकार्ड में राजिन्दर सिंह पुत्र श्री दुर्गा नन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि उसका असली नाम मुताबिक पंचायत रिकार्ड, सेवा अभिलेख, स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार राजिन्दर कुमार है, जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने यह रिकार्ड आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अदालत में दायर किया है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-09-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री अरूण चौहान पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह, निवासी शरोग, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री अरूण चौहान पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह, निवासी शरोग, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके भांजे अयुष चौहान व पियुष चौहान पुत्रगण श्री दीना लाल चौहान का जन्म दिनांक 20-10-2000 व 17-11-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उनके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अयुष चौहान व पियुष चौहान का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2018 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव पुजैली, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री रमेश पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव पुजैली, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कु0 अन्नया की जन्म तिथि 31-07-2007 है जो ग्राम पंचायत बाग डुमैहर जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है जिसको वह अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक 31-08-2018 को सुबह 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। यदि निर्धारित तिथि या उससे पहले किसी प्रकार का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी सूरत में कु0 अन्नया पुत्री श्री रमेश पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव पुजैली, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 31-07-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

निशान्त चौहान बनाम आम जनता दरख्वास्त दरूस्ती इन्द्राज निशान्त चौहान पुत्र स्व0 श्री मातवर सिंह, निवासी टिक्करी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व कागजात माल टिक्करी व पुण्डरास, तहसील चड़गांव में हैपी पुत्र श्री मातवर सिंह दर्ज होना पाया गया है जो गलत है। इस अदालत से मामला मौका की छानबीन हेतु क्षेत्रीय कर्मचारिगण को भेजा गया था मुताबिक रिर्पोट क्षेत्रिय कर्मचारिगण से पाया गया कि उक्त प्रार्थी का सही नाम निशान्त चौहान ही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 25-08-2018 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम को राजस्व कागजात माल में दरूस्ते करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव।3864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

In the Court of Shri Anil Kumar Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Anjana w/o Shri Pami, r/o Bangla Colony Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Anjana w/o Shri Pami, r/o Bangla Colony Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter named—Mannat d/o Shri Pami, r/o Bangla Colony Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Km. Mannat Daughter 31-08-2017

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of Birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 10-07-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Tenzin Wangmo w/o Late Shri Tashi, resident of House No.-48, Tibetan Colony, ..Applicant. Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Tenzin Wangmo w/o Late Shri Tashi, resident of House No.-48, Tibetan Colony, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely TENZIN KUSANG (DOB 13-01-2004) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

3865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 08-09-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 09th day of August, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla, H.P.

__________

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

तारीख मजरुआ : 03-07-2018 मिसल नं0 14-XIII-B-2018

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री जय लाल, निवासी ग्राम जरला (कुठाडी), उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री किशोर कुमार पुत्र श्री जय लाल, निवासी ग्राम जरला (कुठाडी), उप-तहसील टिक्कर, परगना नावर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा कुठाडी के राजस्व रिकार्ड में पीपू पुत्र जय लाल दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है, जबकि उसका असली नाम मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड के अनुसार किशोर कुमार है, जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने यह रिकार्ड आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अदालत में दायर किया है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 02-09-2018 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करेें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 01-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देवी चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 :

तारीख दायर :

श्री प्रितम सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, निवासी गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)3866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 बनाम

1. श्री राम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. आम जनता।

दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान राम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, अराजी खाता/खतौनी नं0 74 मिन/260 मिन, उप-महाल सरपारा व महाल सूगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री प्रितम सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी चन्द, निवासी गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का भाई श्री राम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, गांव कस्तैन, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, दिनांक 24-4-2000 को दवाइयां लेने के लिए रामपुर आया था तब से लेकर व आज दिन तक वापिस नहीं आया जिस बारे थाना झाकड़ी मे भी एफ0 आई0 आर0 वर्ष 2000 को की गई थी। उसके पश्चात प्रार्थी ने बहुत तलाश की परन्तु आज दिन तक कोई पता नहीं चला है। न ही उसकी कोई चिट्‌ठी पत्र आया है। इलाके में भी उसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। प्रार्थी का भाई राम सिंह खाता नं0 74 मिन/260 मिन, उप-महाल सरपारा व महाल सूगा के खाना मालिक में दर्ज कागजात माल है। वादी के भाई को लापता हुए लगभग 18 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए वादी प्रतिवादी राम सिंह के जायज वारसान के हक में मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या राम सिंह प्रतिवादी यदि जीवित हो को मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27-08-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 28-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर

देवी चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sangrah, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Smt. Neelam That aged about 32 years d/o Shri Daya Ram, r/o Village Bhawai, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur, H. P. and Shri Sachin alias Nitin s/o Shri Vidya Sagar aged about 25 years, r/o Village Karsa, Kanpur Dehat, U. P. (at persent c/o Amar Jeet Singh s/o Sh. Balbir, r/o Badri Nagar, Jamniwala Road, near Schoolar Home, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.) are living as husband and wife ever since then.

3867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

Notice are given to all concerend and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Smt. Neelam That aged about 32 years d/o Shri Daya Ram, r/o Village Bhawai, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur, H. P. and Shri Sachin alias Nitin s/o Shri Vidya Sagar aged about 25 years, r/o Village Karsa, Kanpur Dehat, U.P. (at persent c/o Amar Jeet Singh s/o Sh. Balbir, r/o Badri Nagar, Jamniwala Road, near Schoolar Home, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.) they should file their written objection and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice.

Issued under my hand and seal of this court on this 25th day of July, 2018.

Seal.

RAJESH KUMAR DHIMAN (HAS), Addl. Registrar, Under Special Marriage Act.-cum-S.D.M., Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

__________

Before Chhavi Nanta, Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. : 05/2018 Date of Institution : 23-07-2018 Date of Decision Shri Suresh Kumar s/o Shri Khem Chand, r/o Village Banjani, P.O. Shardaghat, Tehsil . .Applicant. Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Death event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Shri Suresh Kumar s/o Shri Khem Chand, r/o Village Banjani, P.O. Shardaghat, Tehsil Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Archana was on 18-10-2015 at Village CHC Kunihar, Tehsil Arki, but her date of birth could not be entered in the records of Gram Panchayat Kothi, Tehsil Arki, District Solan, H.P. by him.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Archana daughter of Sh. Suresh Kumar, may submit their objections in writing in this office on or before 30-08-2018 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 23rd day of July, 2018.

Seal.

CHHAVI NANTA (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

3868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-08-10.102_gazette_2018-10_08_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-08-10.102_gazette_2018-10_08_2018.