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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 132, 24 September 2018

Published 24 September 2018

Gazette no.
132
Gazetteid
132/GAZETTE/2018-24/09/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-09-24.132_gazette_2018-24_09_2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2018

संख्या जी0ए0डी0-सी(डी)5-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधिसूचना संख्या वि0 स0-विधायन-सचेतक/1-1/2018, दिनांक 22-09-2018 के अनुसार श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, हिमाचल 132-राजपत्र/2018-24-09-2018 (4835) 4836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 प्रदेश विधान सभा को उस दल का, जिसने सरकार का गठन किया है, का मुख्य सचेतक घोषित कर मान्यता प्रदान की गई है ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 की धारा 3(1), 4(1), 5 व 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप मुख्य सचेतक को क्रमशः वेतन और भत्ते, आवास एवं अन्य प्रसुविधाएं जैसे रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा, मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम ऋण, गृह निर्माण अग्रिम और मुफ्त टेलीफोन का निःशुल्क स्थापन आदि, जैसी मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के मन्त्री को अनुज्ञेय हैं, प्रदान की जानी है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रसुविधाएं उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानानुसार देय होंगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (संसदीय कार्य)।

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INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th September, 2018

No. Pub-A(3)-6/2018.—In partial modification of this department Notification No. Pub- A(3)-1/2015, dated 16th February, 2016 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Press Correspondents Accreditation and Recognition Rules, 2016, published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 29-02-2016 for the accreditation and recognition of Press Correspondents in Himachal Pradesh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Press Correspondents Accreditation and Recognition Rules (First Amendment), 2018.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Rajptra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Amendment of para 2.—In para 2 of the Himachal Pradesh Press Correspondents Accreditation and Recognition Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules);

(i) for clause (j), the following shall be substituted, namely :—

"(J) "Press Correspondent" means a correspondent as defined in the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provision Act, 1955, whose principal avocation is that of a Journalism and who is employed by a newspaper/ national weekly news magazine/news agency/television news channel/station either whole-time or part-time. This shall include an editor, writer, news editor, sub editor, feature-writer, reporter, correspondent, contractual journalist, stringer, news photographer/photo journalist, news cameraman, retainer, column basis, associate and representative etc. duly authorized by the editor of newspaper or national weekly news magazine or news agency and director/manager—human resource/editor of the televisions news channel/station. This shall also include an editor in case of weekly newspaper;"4837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 (ii) after clause (m), the following new clause (n) shall be added, namely :— "(n) "National weekly news magazine" means a national weekly news magazine published in Hindi or English having circulation of more than 40,000 copies throughout the country as per Registrar of Newspaper for India (RNI)/Audit Bureau of Circulations (ABC), Government of India and shall have minimum 40 pages per publishing day and should have completed 15 years of regular publication without any break. Provided that press correspondent/photographer of news magazines published from Delhi region (Delhi region for this purpose means entire Delhi and immediate adjoining areas of other States surrounding Delhi) shall be eligible for accreditation/ recognition irrespective of number of places it is published from shall be considered as one magazine only."

3. Amendment of para 3.—In sub para (3) of para 3 of the said rules;

(i) for clause (x), the following shall be substituted, namely:—

"(x) State Level Accreditation (Doordarshan and All India Radio, Shimla) (a) Two press correspondents

(b) One cameraman."

(ii) for clause (xi) the following shall be substituted, namely:—

"(xi) State Level Recognition (Doordarshan and All India Radio, Shimla) (a) One correspondent

(b) One cameraman"

(iii) for clause (xii) the following shall be substituted, namely:—

"(xii)State Level Accreditation (television news channels having its studio in the State)

(a) Two correspondents

(b) One cameraman."

(iv) for clause (xiii) the following shall be substituted, namely:—

"(xiii) State Level Recognition (television news channels having its studio in the State)

(a) One correspondent

(b) One cameraman."

(v) for clause (xiv) the following shall be substituted, namely:—

"(xiv) State Level Accreditation (other television news channels)

(a) One correspondent

(b) One cameraman."4838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 (vi) for clause (xv) the following shall be substituted, namely:— "(xv) State Level Recognition (other television news channels)

(a) One correspondent/cameraman."

(vii) after clause (xvi), the following new clause (xvii) shall be added, namely:—

"(xvii) State Level Accreditation (National weekly news magazine).

(a) One correspondent/photographer."

(viii) after clause (xvii), the following new clause:—

(xviii) shall be added, namely:—

"(xviii)State Level Recognition (National weekly news magazine.

(a) One correspondent/photographer."

4. Amendment of para 6.—In para 6 of the said rules for clause (2) the following shall be substituted, namely:—

"(2) The application shall be made through the Editor of newspaper/national weekly news magazine/news agency and Director/Manager Human Resource/Editor of electronic television news channel/station, of which he/she is an employee, to the Director in case of accreditation/recognition at the State level and through the District Public Relations Officer of the District and Sub division concerned in case of accreditation/recognition at District and Sub divisional level."

5. Substitution of para 7.—For para 7 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

"7 Condition for Accreditation/Recognition.—The Press Correspondent of a newspaper/ national weekly news magazine/news agency/electronic television news channel/station shall fulfill the following condition for getting accreditation/ recognition:—

(a) his residence shall be at the headquarter of the State or the headquarter of the District or Sub-Division for which he seeks accreditation/recognition;

(b) he shall be a working Journalist as defined by the Working Journalists (Condition of Service) and Miscellaneous Provision Act, 1955 and shall be engaged as a whole time press correspondent/contractual journalist as defined in these rules for grant of accreditation at the State level or be a whole time/part time press correspondent/ contractual journalist/stringer/press-photographer/cameraman/column-basis/ associate/ representative and be at least in receipt of retainership as specified by the Wage Board for grant of accreditation at the District/Sub divisional level;

(c) the press correspondent of a newspaper/news agency shall be drawing the wages in the category of his newspaper and news agency as per the wage board recommendations for working journalists and the relevant notification of the Ministry of Labour, Government of India. For this a certificate from the employer shall be attached along with the application;

4839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

(d) at the time of application, the press correspondent shall have spent not less than three consecutive years in the profession of journalism and shall possess a sufficient experience;

(e) a Press Correspondent shall not have been convicted by any Competent Court of Law for any offence involving moral turpitude or criminal activity during his profession. For this, press correspondent shall submit a self certified declaration in form-II attached with these rules. Further, if Director (I&PR) consider necessary, the character/antecedent's verification of the press correspondent may also be done through concerned District Magistrate or Superintendent of Police; and

(f) no accreditation/recognition shall be given for District level at State headquarter." 6. Amendment of para 11.—In para 11 of the said rules for clause (d) the following shall be substituted:—

"(d) he engages himself in work other than journalistic such as soliciting business or advertisements for a newspaper/national weekly news magazine/news agency/ television news channel/station; and."

7. Substitution of para 12.—For para 12 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

"12 Withdrawal of Accreditation or Recognition.—When an accredited or recognized press correspondent ceases to represent a newspaper, news agency, national weekly news magazine or television news channel/station on behalf of which he was accredited or recognized, the fact shall be brought to the notice of the Director in writing by the correspondent as well as the Editor/Director/ Manager concerned within fifteen (15) days. The Director may also withdraw the accreditation or recognition suo motu if he receives information to the same effect from any source. Such an order, however, shall be placed before the Press Accreditation Committee in its next meeting for information and confirmation."

8. Substitution of para 14.—For para 14 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

"14. Accreditation or Recognition shall be personal.—Accreditation or recognition shall be personal and non-transferable and given as facility and shall not be claimed as a matter of right. It does not confer on him any official status as press correspondent. The Government merely recognizes that the accredited or recognized press correspondents represents the newspaper or national weekly news magazine or news agency or electronic media which employees him. Press correspondents shall not possess letter-heads and visiting cards with the words "Accredited /Recognized" by the Government of Himachal Pradesh."

9. Substitution of para 17.—For para 17 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

"17 Renewal of Accreditation/Recognition Cards.—The Accreditation/Recognition cards shall be issued for a period of one year or such shorter period as issuing authority may deemed fit and shall be renewed from time to time. The maximum period of renewal shall be one year. The card shall become invalid if the press correspondent ceases to be an employee of the newspaper/national weekly news magazine/news agency/electronic news channel concerned and he shall immediately surrender the card to the issuing authority:

4840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

Provided that Editor of weekly newspapers shall submit the copies (i.e. editions) of last one year published weekly newspaper at the time of renewal of their accreditation/recognition card:

Provided further that issuing authority or State Government shall have the power not to renew the accreditation or recognition of press correspondent including Editor of weekly newspaper, in case his/her working in the field of journalism is not found satisfactory. However such case shall be placed before the Press Accreditation Committee in its next meeting for further action."

10. Amendment of Form 1.—In Form 1 of said rules;

(i) For serial no. 10, the following shall be substituted, namely:—

"10 Are you employed whole time correspondent/Stringer/Part time of Newspaper/National Weekly News Magazine/News agency/All India Radio/ Doordarshan/Electronic channel etc."

(ii) For serial no. 19, the following shall be substituted:—

"19 Circulation of the Newspaper or National Weekly News Magazine and total number of pages of National Weekly News Magazine per publishing day."

By order, SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (IPR).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचना संं. 52/2018-राज्य कर

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2018

संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-28/2018.--राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेेश, हिमाचल प्र्रदेेश माल और सेेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 52 की उप धारा (1) द्वारा प्र्रदत्त शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए, परिषद्‌ की सिफारिशोेंं पर यह अधिसूूचित करतेे हैैंं कि प्र्रत्येेक इलेेक्ट्र्रॉॅनिक वाणिज्य ऑॅपरेेटर, जोे अभिकर्ता नहींं हैै, जहांं ऐेसेे प्र्रदायोेंं केे सम्बन्ध मेेंं प्र्रतिफल का संंग्र्रहण उक्त ऑॅपरेेटर द्वारा किया जाता हैै, अन्य प्र्रदायकर्ताओेंं द्वारा उसकेे माध्यम सेे किए गए अंंतरा-राज्यिक कराधेेय प्र्रदायोेंं केे शुुद्ध मूूल्य केे आधेे प्र्रतिशत की दर पर रकम संंग्र्रहीत करेेगा।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।4841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-28/2018, dated

22-09-2018 required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No.52/2018 – State Tax

Shimla, the 22nd September, 2018

No. EXN-F(10)-28/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at a rate of half percent of the net value of intra-State taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Pr. Secretary (E&T).

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कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2018

संख्याः कार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः कार्मिक(ए-IV)-ए(3)-3/1999, तारीख 8 मार्च, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।

2. उपबन्ध-''क'' का संशोधन.--कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के स्तम्भ संख्या 11, के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव और अवर सचिव के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का4842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप सचिव के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तगर्त भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"।

आदेश द्वारा, विनीत चौधरी, मुख्य सचिव।4843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

[Authoritative English Text of this department notification No. Per(A-IV)-B(15)-1/2014 dated

6th September, 2018, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 6th September, 2018

No. Per(A-IV)-B(15)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2000, notified vide this Department's Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/1999, dated 8th March, 2000, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion (First Amendment), Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-I.—In the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 1997, for the provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 3 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 4 year's regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary and Under Secretary which shall also include essential service of 2 years as Deputy Secretary, failing both by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 7 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer, which shall also include essential service of 1 year as Deputy Secretary".

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

4844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall posses the minimum qualifying service of atleast three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior the him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules :

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 मैहरी देवी पत्नी विधी चन्द, निवासी भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भाटी में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम विधी चन्द पुत्र मोहरू है जबकि महाल भाटी के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम बुधि सिंह पुत्र मोहरू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके वुधि सिंह उपनाम विधी चन्द पुत्र मोहरू से दर्ज करवाना चाहता है।4845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 21-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 वलदेव सिंह पुत्र नत्थू राम, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रैत में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वलदेव सिंह पुत्र नत्थू राम दर्ज है जबकि महाल रैत के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वलदेव चन्द पुत्र नत्थू राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके वलदेव चन्द उपनाम वलदेव सिंह पुत्र नत्थू राम से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 21-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 ओंकार सिंह पुत्र मुसाफिर राम, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता मुसाफिर राम पुत्र छेन्कू राम का देहान्त दिनांक 21-10-1991 को महाल चड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 13-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 विधि चन्द पुत्र जसबंत सिंह, निवासी नौशहरा, मौजा रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल नौशहरा में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विधी चन्द पुत्र जसवन्त सिंह है जबकि महाल नौशहरा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम बुधि चन्द पुत्र जसबंत सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके वुधि चन्द उपनाम विधी चन्द पुत्र जसबंत सिंह से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।4847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 रिड़कू उपनाम देवो पुत्र लच्छमण, निवासी थरोट, डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल थरोट व दरगेला में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रिड़कू उपनाम देवो पुत्र लच्छमण है। जबकि महाल थरोट व दरगेला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम देव राज पुत्र लच्छमण दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके देव राज उपनाम रिड़कू उपनाम देवो पुत्र लच्छमण से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 माया देवी पुत्री रामा, निवासी हाड़ा, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल हाड़ा में नाम दरुस्ती बारे। 4848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने उसके कौंसल अरूण कुमार, अधिवक्ता कांगड़ा के द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम माया देवी पुत्री रामा है। जबकि महाल हाड़ा मौजा भनाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जैफली देवी पुत्री रामा दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके जैफली देवी उपनाम माया देवी पुत्री रामा से दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 रोशन लाल पुत्र रामा, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल झुलाड़ में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम रामा पुत्र जौहरी है। जबकि महाल झुलाड़ के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सुदामा पुत्र जौहरी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके सुदामा उपनाम रामा पुत्र जौहरी से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 मनू लाल मुखिया पुत्र गगन मुखिया, निवासी गांव व डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र आदित्य मुखिया का जन्म दिनांक 15-08-2002 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 मनू लाल मुखिया पुत्र गगन मुखिया, निवासी गांव व डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र अंकित मुखिया का जन्म दिनांक 16-04-2008 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। 4850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 विजय सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी गांव व डा0 मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र अंकित कुमार का जन्म दिनांक 21-11-2000 को महाल मनोह में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बोडूसारना के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बोडूसारना के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 कुंंवर सिंह पुत्र हरी चन्द, निवासी गांव झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश4851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल झरेड़ में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कुंवर सिंह पुत्र हरी चन्द है। जबकि महाल झरेड़ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम उमर दास पुत्र हरी चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके उमर दास उपनाम कुंवर सिंह पुत्र हरी चन्द से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 13-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 ओंकार सिंह पुत्र मुसाफिर राम, निवासी गांव व डा0 चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता केसरी देवी पत्नी मुसाफिर राम का देहान्त दिनांक 02-06-1999 को महाल चड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। 4852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 आज दिनांक 13-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 अशोक कुमार पुत्र घिडो, निवासी गांव डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रेहलू खास में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम अशोक कुमार पुत्र घिडो है। जबकि महाल रेहलू खास के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कोदरू पुत्र घिडो दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके कोदरू उपनाम अशोक कुमार पुत्र घिडो से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-10-2018 आशा देवी पत्नी उतम चन्द, निवासी कुल्हाड़, डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल कुल्हाड़ में नाम दरुस्ती बारे।4853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम उतम चन्द पुत्र अमर सिंह है। जबकि महाल कुल्हाड़ के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम उतम सिंह पुत्र अमर सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके उतम सिंह उपनाम उतम चन्द पुत्र अमर सिंह से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-10-2018 विजय सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी गांव व डा0 मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र कर्ण कुमार का जन्म दिनांक 06-12-2004 को महाल मनोह में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बोडूसारना के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बोडूसारना के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 4854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदर एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 5/2018

14-08-2018 06-10-2018 श्रीमती बाछला देवी पत्नी मेघ राज, निवासी महाल लाहडी, डाकघर सल्ली, उप-तहसील दरीणी, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, गांव लाहडी, डाकघर सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 2. सचिव, ग्राम पंचायत कनोल, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, कांगड़ा स्थित . . प्रत्यार्थीगण। धर्मशाला

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

सायला श्रीमती बाछला देवी पत्नी मेघ राज, निवासी महाल लाहडी, डाकघर सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में दरख्वास्त गुजारी व प्रार्थना की है कि उसके बेटे विजय कुमार का जन्म दिनांक 07-08-1991 को गांव लाहडी, डाकघर सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाया एवं प्रार्थना की कि विजय कुमार पुत्र मेघ राज की जन्म तिथि 07-08-1991 का पंजीकरण करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को विजय कुमार पुत्र मेघ राज, निवासी ग्राम लाहडी, डाकघर सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 07-08-1991 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2018 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा व आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Raman Gharsanghi (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Mr. Tej Singh Chundawat, aged 33 years s/o Sh. Manohar Singh, resident of VPO Nanana, Tehsil Amet, Distt. Rajsamand, Rajasthan at present c/o Sh. Murli Dhar Negi, Village Koshla, P.O. Vashishat, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

4855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940 and

2. Ekaterina Gubanova, aged 32 years, Nationality Russian Federation, bearing Passport No. 73 1435518 d/o Shri Ivan, presently wife of Shri Tej Singh Chundawat resident of VPO Nanana, Tehsil Amet, Distt. Rajsamand, Rajasthan at present c/o Sh. Murli Dhar Negi, Village Koshla, P.O. Vashishat, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Tej Singh Chundawat, aged 33 years s/o Sh. Manohar Singh, resident of VPO Nanana, Tehsil Amet, Distt. Rajsamand, Rajasthan at present c/o Sh. Murli Dhar Negi, Village Koshla, P.O. Vashishat, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. and Ekaterina Gubanova, aged 32 years, Nationality Russian Federation, bearing Passport No. 73 1435518 d/o Shri Ivan, presently wife of Shri Tej Singh Chundawat, resident of VPO Nanana, Tehsil Amet, Distt. Rajsamand, Rajasthan at present c/o Sh. Murli Dhar Negi, Village Koshla, P.O. Vashishat, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. have presented an application on dated 30-08-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 29-09-2018 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 5th day of September, 2018.

Seal.

RAMAN GHARSANGHI (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

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In the Court of Shri Raman (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Tanzin Wangchung, aged 38 years s/o Sh. Ramesh Lal, r/o VPO Shansha, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul-Spiti, H.P.

and

2. Mrs. Akshi Shashni d/o Sh. Ramesh Shashni, r/o Village Dashal, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P. presently wife of Sh. Tanzin Wangchung s/o Sh. Ramesh Lal, r/o VPO Shansha, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul-Spiti, H.P.

Versus

General Public

Subject.—An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

4856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

Tanzin Wangchung, aged 38 years s/o Sh. Ramesh Lal, r/o VPO Shansha, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul-Spiti, H.P. and Mrs. Akshi Shashni d/o Sh. Ramesh Shashni, r/o Village Dashal, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P. presently wife of Sh. Tanzin Wangchung s/o Sh. Ramesh Lal, r/o VPO Shansha, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul-Spiti, H.P., have presented an application on dated 31-08-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 06-10-2018 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 7th day of September, 2018.

Seal.

RAMAN GHARSANGHI (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-09-2018 श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी नेरघरवासड़ेा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

1. श्री हंसराज पुत्र 2. श्रीमती लीला देवी, 3. श्रीमती सुनिता देवी, 4. श्रीमती शारदा देवी, 5. श्रीमती लता देवी व 6. श्रीमती सुमना देवी पुत्रियां श्री मस्त राम, 7. श्री प्रेमा पुत्र श्री सैरू, 8. श्री कांशी पुत्र मिचनू, 9. श्री जोहडा पुत्र श्री फगु, 10. श्री राकेश पुत्र 11. श्रीमती कुशमा देवी पुत्री व 12. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री गोपाल, सभी निवासीगण, नेरघरवासड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . .प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।

श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी नेरघरवासड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में भूमि खाता खतौनी नं0 140/141, 181/181, ख0 नं0 173, कित्ता 1, रकबा 0-11-12 बीघा, मुहाल नेरघरवासड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र पे्रषित किया है। प्रतिवादी नं0 7 श्री प्रेमा पुत्र सैरू के जायज वारसान श्री राज कुमार, श्री रणु कुमार पुत्र, श्रीमती पपी पुत्री व श्रीमती सोमा पत्नी स्व0 श्री प्रेमा, निवासीगण नेरघरवासड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी को इस न्यायालय में उपस्थित होने बारे समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो पा रही है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 26-09-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती रेवती देवी उर्फ डोलमा पत्नी श्री वीरी सिंह, निवासी गांव, डाकघर व तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बाबत श्रीमती रेवती देवी उर्फ डोलमा पत्नी श्री वीरी सिंह, निवासी गांव, डाकघर व तहसील चच्योट का नाम रेवती देवी उर्फ डोलमा दरुस्ती करने बारे।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में श्रीमती रेवती देवी उर्फ डोलमा पत्नी श्री वीरी सिंह, निवासी गांव, डाकघर व तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका नाम ससुराल की ग्राम पंचायत चच्योट में रेवती देवी है और मायके के पंचायत रिकार्ड में डोलमा है। प्रार्थी ने आग्रह किया है कि उनको दोनों ही नामों रेवती देवी उर्फ डोलमा से जाना जाता है। आवेदिका ने साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र, परिवार नकल, नकल जमाबन्दी व आधार कार्ड की छायाप्रति साथ संलग्न की है। अतः इस आशय की जानकारी आम जनता को हो, कोई उजर एतराज हो तो वह एक माह के भीतर अपना पक्ष अर्थात 11-10-2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस इश्तहार के प्रकाशन के पश्चात किसी भी प्रकार का उजर एतराज मान्य नहीं होगा एवं आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Tek Chand s/o Nand Lal, Village Praul, P.O. Balu, Tehsil Aut, District Mandi, H. P.

2. Smt. Divya Bharti d/o Sh. Balbir Singh, V.P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Tek Chand s/o Nand Lal, Village Praul, P. O. Balu, Tehsil Aut, . . Applicants. District Mandi (H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Tek Chand s/o Nand Lal, Village Praul, P.O. Balu, Tehsil Aut, District Mandi, H. P. and Smt. Divya Bharti d/o Sh. Balbir Singh, V.P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Tek Chand s/o Nand Lal, Village Praul, P.O. Balu, Tehsil Aut, District Mandi, ( H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-05-2018 according to Hindu rites and customs at Jalpa Mata Temple Paddal, Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

4858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2018/2 आश्विन, 1940

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-10-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 10th day of September, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 22/2018

तारीख पेशी 06-09-2018 उनवान मुकद्दमा : तकसीम

श्री बेली राम बनाम जगदीश चन्द आदि। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वादी श्री बेली राम पुत्र श्री किरपा राम पुत्र श्री बीजा राम, निवासी ग्राम रूणजा चनाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने भूमि खाता खतौनी नं0 10/25, कित्ता-10, रकबा तादादी 278-07-00 बीघा स्थित मौजा रूणजा चनाड, तहसील ददाहू के विभाजन हेतु हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत आवेदन किया है। इस मुकद्दमा में शामिल एक प्रतिवादी नं0 18 श्री बनारसी दास पुत्र बारू राम तथा प्रतिवादी नं0 19 श्री राज पुत्र बारू व प्रतिवादी नं0 20 जय हिन्द पुत्र बारू का सही पता प्राप्त न होने के कारण उनको जारी समन की तामील सरल प्रकार से न हो पा रही है।

लिहाजा इस इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादी नं0 18 श्री बनारसी दास पुत्र बारू राम तथा प्रतिवादी नं0 19 श्री राज पुत्र बारू व प्रतिवादी नं0 20 जय हिन्द पुत्र बारू को सूचित किया जाता है कि वे असालतन व वकालतन आगामी निर्धारित तारीख पेशी 05-10-2018 को इस अदालत हजा में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी तथा इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

आज दिनांक 06-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

देवी सिंह कौशल सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-09-24.132_gazette_2018-24_09_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-09-24.132_gazette_2018-24_09_2018.