राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 सितम्बर, 2018
संख्या टीपीटी-ए(7)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (xxxiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 133-राजपत्र/2018-25-09-2018 (4859) 4860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 5-14/88-परि-3, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और जिन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
प्रस्तावित संशोधन द्वारा सभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के यदि उक्त नियमों की बावत, कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171 002 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई हो/हों, पर इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है।
2. नियम 73-क का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 73 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''73-क. शर्तें, जो स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों के स्वामित्वाधीन या उससे/उनसे सहबद्ध बसों/यानों से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र में अंनर्लिखित की जा सकेंगी.--क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किसी स्कूल/ शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्वाधीन या उससे/उनसे सहबद्ध स्कूल बसों/यानों से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र में, यथास्थिति, धारा 72 की उपधारा (2) धारा 73, 74, 76 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें अंनर्लिखित कर सकेगा, अर्थात्ः-
(1) परिवहन सम्बन्धित स्कूल सुरक्षा शर्तें.--वर्तमानतः, राज्य में स्कूली बच्चों को परिवहन प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों का प्रयोग किया जा रहा है :-
(क) स्कूलों द्वारा स्वयं प्रचालित बसें;
(ख) स्कूलों द्वारा पट्टा आधार पर ली गई प्राईवेट संविदा वाहन/हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें; और
(ग) स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयुक्त मोटर कैब/मैक्सी कैब यान। यानों की उपरोक्त तीनों श्रेणियों (प्रवर्गों) के लिए साधारण और वर्गवार दिशानिर्देश तथा जब कभी स्कूल प्रबन्धन द्वारा किसी भी बस का संचालन, संविदाएं और प्रयोग किया जाता है, तो उसे/उन्हें इन शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगाः-
(क) समस्त प्रवर्गों के लिए लागू साधारण शर्तें :
(i) स्कूल द्वारा स्व-परिचालित बसें और पूर्णकालिक संविदा के आधार पर व्यवस्थित बसों को गहरे पीले रंग का पेंट किया जाएगा और बसों पर स्कूल का नाम दोंनों तरफ स्पष्टतया लिखा होना चाहिए ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। यान के पीछे और सामने 400 एम एम X 300 एमएम के आकार में "स्कूल बस" लिखा होना चाहिए। यदि यह पट्टे पर ली गई बस/यान है, तो इस पर ''ऑन स्कूल ड्यूटी'' स्पष्टतया लिखा होना चाहिए। स्कूल बस/यान में प्राथमिक चिकित्सा सहायता बाक्स और पीने का पानी होना चाहिए।4861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 (ii) बस के भीतर चालक का ब्यौरा (नाम, फोटो, अनुज्ञप्ति नम्बर और दूरभाष नम्बर) प्रदर्शित किया जाएगा और स्कूल का नाम या बस के स्वामी का नाम, बालक सहायता नम्बर 1098, आवश्यक आपातकालीन नम्बर (पुलिस, अस्पताल) तथा यान रजिस्ट्रीकरण नम्बर को बस के बाहरी भाग में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिदीप्त रंगों में प्रदर्शित किया जाएगा। यह सूचना बस के सभी यात्रियों और लोगों को स्पष्टतया दिखाई देनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रबन्धन/पुलिस या अन्य अधिकारियों को सूचित किया जा सके।
(iii) यदि छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो यान/बस में छात्रों की संख्या यान की विहित क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष की आयु से ऊपर के छात्र को एक व्यक्ति के रूप में समझा जाएगा।
(iv) छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल बस/यान की सीटें मानकों सहित पंक्ति में होनी चाहिए। (v) स्कूल बस/यान में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और शीशों पर कोई पर्दा और किसी प्रकार की फिल्म चढ़ी नहीं होनी चाहिए ताकि आन्तरिक गतिविधियां बाहर से स्पष्टतया दिखाई दे सके। इसके अतिरिक्त बस/यान में किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण नहीं होना चाहिए। (vi) किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का बस/यान में बैठना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, न ही कोई आक्षेपित पदार्थ जैसे कि गैस सिलिण्डर, मिट्टी का तेल, तेजाब, शराब आदि रखना अनुज्ञात किया जाएगा।
(vii) स्कूल बस/यान बच्चों को चढ़ाने और उतारने के दौरान खड़ा रहना चाहिए।
(viii)बस/यान में यात्री और यान का मोटर यान अधिनियम, 1988 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत विधिमान्य बीमा होना चाहिए।
(xi) स्कूल बस/यान की नियमित रूप से और नियत अन्तराल पर मुरम्मत/निरीक्षण होना चाहिए तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(x) प्रत्येक स्कूल बस/यान के रूट और ठहराव स्थल का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होगा और इस सम्बंध में सूचना परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन को देनी आवश्यक होगी।
(xi) स्कूल को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने वाले यान 15 वर्ष से पुराने नहीं होंगे।
(xii) प्रत्येक स्कूल बस/यान में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) का प्रतिष्ठापन करना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबन्धन और यान के स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रणाली हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही हो तथा इसके अभिलेख की नियमित रूप से जांच हो रही हो और यदि अपेक्षित हो, तो वह उपलब्ध हो।
(xiii)स्कूल बस/यान के चालक के पास विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
(xiv) चालक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(xv) बस/यान के चालक की आंखों के परीक्षण सहित शारीरिक आरोग्यता की जांच हर वर्ष होनी चाहिए और स्कूल प्रबंधन चालक को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाएगा। स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि चालक को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन सुरक्षा मानकों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोग्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। 4862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 (xvi) कोई भी स्कूल प्रबंधन, यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और राज्य सरकार या माननीय न्यायालय द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।
(xvii)यान चलाते समय स्कूल बस/यान चालक द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग करना सवर्धा वर्जित होगा।
(xviii)स्कूल प्रबंधन/यान का स्वामी बसों/यानों में छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर, जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लगवाना सुनिश्चित करेगा।
(xix) दिव्यांगों/छात्रों की सुविधा के लिए बसों/यानों में नियमानुसार आवश्यक और समुचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।
(xx) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बस में पांच किलोग्राम क्षमता वाले आई0एस0आई0 मानक वाले दो अग्निशमन यंत्र स्थापित हों, जिनमें से एक ड्राईवर के केबिन में हो और दूसरा आपातकालीन द्वार के निकट रखा होना चाहिए। चालक, परिचालक और महिला गार्ड/परिचर अग्निशमन-यंत्र को संचालित करने में प्रशिक्षित होने चाहिए। स्कूल प्रबंधन उनकी नियमित जांच भी सुनिश्चित करेगा ताकि ये हर समय चालू हालत में रहें। इसके अतिरिक्त मोटर/मैक्सी कैब में भी अग्निशमन यंत्र का रखा जाना अनिवार्य होगा और उसे हर समय चालू हालत में रखना होगा।
(ख) वर्गवार शर्तें :
1. स्कूलों द्वारा स्व-संचालित बसें/यान :
(i) स्कूल बसों/यानों को गहरा पीला रंग का पेंट किया जाएगा और इनके दोनों ओर स्कूल का नाम स्पष्टतः लिखा जाएगा ताकि इनकी पहचान आसानी से हो सके।
(ii) स्कूल बस/यान के आगे और पीछे "स्कूल बस/यान" लिखा जाएगा।
(iii) बस की खिड़कियों में ग्रिल/जाली लगाई जाएगी।
(iv) स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन द्वार और चालक के लिए पारदर्शी केबिन हो।
(v) प्रत्येक स्कूल बस/यान में सी सी टी वी कैमरा प्रतिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि यह प्रणाली हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसके अभिलेख की जांच नियमित रूप से हो रही है तथा, यदि अपेक्षित हो, तो वह उपलब्ध हो।
(vi) स्कूल बस के चालक के पास भारी यान चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
(vii) स्कूल बस में चालक के अतिरिक्त एक परिचालक भी होगा, जिसके पास विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो तथा जो हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 22 (3) के उपबंधों के अधीन विहित अर्हता भी रखता हो।
(viii)स्कूल प्रबन्धन, प्रत्येक स्कूल बस में कम से कम एक प्रशिक्षित महिला गार्ड/परिचर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा, जो बस में यात्रा करने वाले छात्रों की देखभाल करेगी तथा यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और छात्रों को बस में चढ़ने और उतरने में भी सहायता करेगी।4863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 (ix) स्कूल बैग को सुरक्षित रखने हेतु सीटों के नीचे या बस में सुविधाजनक स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
(x) स्कूल प्रबन्धन को यथासंभव स्वेच्छानुसार ऐसी व्यवस्था करने का भी निदेश दिया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल बस में माता-पिता में से कम से कम एक उपस्थित हो, जो यात्रा के दौरान बस चालक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के व्यवहार पर निगरानी रखे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है और चालक द्वारा बस सावधानी पूर्वक चलाई जा रही है।
(xi) स्कूल बसों में अलारम तथा सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालिक स्थिति में सभी को सतर्क किया जा सके।
(xii) बस चालक और परिचालक ग्रे रंग की वर्दी और काले रंग के जूते पहनेगा। वर्दी पर उनके नाम की पट्टी स्पष्टतः प्रदर्शित होनी चाहिए।
(xiii)स्कूल बस के परिचालक के पास सदैव यात्रा कर रहे विद्यार्थियों के नाम, कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष सम्पर्क नम्बर, ब्लड ग्रुप, बस ठहराव का नाम, रूट प्लान आदि से सम्बन्धित सूचना होनी चाहिए।
(xiv) बस चालकों की चालन और व्यवहारिक कुशलता में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इस प्रकार का पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।
(xv) स्कूल प्रबन्धन प्रत्येक स्कूल बस में एक मोबाईल फोन उपलब्ध करवाएगा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्कूल बस की बावत सम्पर्क किया जा सके या स्कूल बस चालक/परिचालक/ पुलिस, स्कूल प्रबन्धन या प्रशासन से सम्पर्क किया जा सके। 2. स्कूलों द्वारा पट्टे पर ली गई निजी संविदा वाहन/हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें :
(i) स्कूलों द्वारा पट्टे पर ली गई बसों की संविदा स्कूल के साथ होगी और उस बस का चालक सदैव संविदा की प्रति अपने पास रखेगा।
(ii) ऐसी बसों के संबंध में, स्कूल प्रबंधन के लिए चालक का नाम और यान का विवरण निकट के पुलिस थानों और जिला यातायात पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
(iii) प्रत्येक स्कूल बस/यान में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधन और यान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि यह प्रणाली हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसके अभिलेख की जांच नियमित रूप से हो रही है तथा यदि अपेक्षित हो तो वह उपलब्ध है।
(iv) स्कूल बस के चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
(v) स्कूल बस में चालक के अतिरिक्त एक परिचालक भी होगा जिसके पास हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 22 (3) के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति तथा विहित अर्हता भी होनी चाहिए।
(vi) चालक और परिचालक के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस की दशा में निगम प्रबंधन द्वारा विनिश्चित वर्दी तथा जूते पहनना अनिवार्य होगा अन्यथा4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 उन्हें नीले रंग की वर्दी तथा काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य होगा। वर्दी पर उनकी नाम पटि्टका स्पष्टतः प्रदर्शित होनी चाहिए।
3. स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयुक्त मोटर कैब/मैक्सी कैब यान :
(i) मोटर कैब/मैक्सी कैब के आगे व पीछे ''स्कूल ड्यूटी पर'' स्पष्टतः लिखा होना चाहिए। (ii) ऐसी मोटर/मैक्सी कैब के सम्बन्ध में स्कूल प्रबंधन को निकट के पुलिस थाना तथा जिला यातायात पुलिस को चालक का नाम और यान का विवरण देना अनिवार्य होगा।
(iii) यान को चलाते समय, चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
(iv) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को यान की अगली सीट पर बैठना अनुज्ञात नहीं होगा। (v) यान के चालक को नीले रंग की वर्दी तथा काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य होगा। वर्दी पर उसकी नाम पटि्टका स्पष्टतः प्रदर्शित होनी चाहिए।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (परिवहन)।
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th September, 2018
No. TPT-A(7)-1/2018.—In exercise of powers conferred by clause (xxxiii) of sub- section(2) of section 96 read with section 212 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 notified vide this Department Notification No. 5-14/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 27th July, 1999 which are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. For information of the general public;
If any person, likely to be affected by the proposed amendments has any objection(s) or suggestion(s) to make in respect to the said rules, he may send the same within a period of ten days from the date of publication of this notification, to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171 002;
The objection(s)/suggestion(s) if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalizing these draft rules, namely:—
DRAFT RULE
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2018.
4865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 19402. Insertion of Rule 73-A.—In the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 after rule 73 the following :—
"73-A. Conditions that may be inscribed in the permit relating to Buses/vehicles owned or attached with School/Educational Institutions.
A Regional Transport Authority may inscribe in the permit belonging to the School buses/ vehicles owned or attached with a School/Educational Institution, following conditions in addition to those as specified in sub-section (2) of section 72,73,74,76 as the case may be namely:—
1. Transport related school safety Conditions.—Currently, following categories of vehicles are being used to provide transport facilities for school children in the state:—
(a) Buses, self operated by schools;
(b) Buses of private contract carriage/Himachal Road Transport Corporation taken on lease basis by schools; and
(c) Motor cab/Maxi Cab vehicle used to provide transportation facilities to school children.
The general and class-wise guidelines for the above three categories of vehicles and whenever the school management operates, contracts and uses any bus, they shall strictly adhere to these conditions:—
A. General conditions applicable to all categories :
(i) The buses self-operated by the school and buses arranged on the basis of wholetime contract shall be painted in dark yellow colour and the name of the school shall be written clearly on both sides so that it can be easily identified. "School Bus" shall be written in the size of 400mm x300mm on the back and front of the vehicle. If it is a leased bus/vehicle, then "On School Duty" shall be clearly written on it. There should be a first aid box and drinking water in the school bus/vehicle.
(ii) Details of the driver (name, photo, license number and telephone number) shall be displayed inside the bus and the name of the school or name of the owner of the bus, Child Helpline No. 1098, important emergency numbers (Police, Hospital) and Vehicle registration number will be displayed in fluorescent colours at prominent places outside the bus. This information should be clearly visible to all passengers of the bus and people so that the school management/police or other officers can be informed when required.
(iii) If the age of the students is less than 12 years then the number of students in the vehicle/bus will not exceed 1½ times the prescribed capacity of the vehicle. Student over 12 years of age will be considered as a person.
(iv) School bus/vehicle seats should be in line with standards for children's safety.
(v) There should be sufficient lighting in the school bus/vehicle and there should not be curtain and any type of film on glasses, so that the inside activities will be clearly visible from the outside. Apart from this, the bus/vehicle will not have any kind of music device.
4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940(vi) Under any circumstances, no unauthorized person will be allowed to sit in the bus/ vehicle, nor will it be allowed to place any objectionable materials like gas cylinders, kerosene, acids, liquor etc.
(vii) School bus/vehicle must be stationary during boarding and deboarding of the children.
(viii)In bus/vehicle, passenger and vehicle should have valid insurance under provisions contained in the Motor Vehicles Act, 1988.
(ix) The School bus/vehicle will be repaired/inspected at regular and fixed intervals and it will be mandatory to get a fitness certificate under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988.
(x) Route and stoppage of each school bus/vehicle will be required to be approved by Regional Transport Authority or School Management and it will be necessary to give information in this regard to the Transport Department and local administration.
(xi) Vehicles providing transportation facilities to schools will not be more than 15 years old.
(xii) It will be mandatory to install Global Positioning System (GPS) in each school bus/vehicle. The school management and vehicle owner must ensure that this system is functioning smoothly at all times and its record is regularly checked and available, if required.
(xiii)The driver of the school bus/vehicle should have a valid driving license.
(xiv) The driver's age should not be more than 60 years.
(xv) The physical fitness of the bus/vehicle driver, including eye examination, should be done every year and the school management will provide the health card to the driver. School management will also ensure that the driver has been issued a fitness certificate by the competent authority according to safety standards under the Motor Vehicles Act, 1988.
(xvi) Any school management, if found violating the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or the rules made there under and the directions issued by the State Government or Hon'ble Court, will be punished as per the rules.
(xvii)While driving, the use of mobile phone by the school bus/vehicle driver will be strictly prohibited.
(xviii)School Management/Vehicle Owner will ensure fitting of tamper-proof Speed Governors in buses/vehicles with maximum speed limit of 40 KM per hour.
(xix) For the convenience of divyangs/students, necessary and appropriate provisions will be mandatory in vehicles/buses as per the rules.
(xx) It will be ensured that school bus should have two ISI standard fire extinguishers of 5 Kg. capacity installed in the bus, of which one should be placed in the driver's cabin and the other should be placed near the emergency exit gate. Drivers, conductor and female guard/attendant should be trained to operate firefighting equipment. School4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 management will also ensure regular inspection of them so that they are in working condition at all times. Apart from this, it will be mandatory to have a fire extinguisher in the motor/maxi Cab and it will be kept in working condition at all times.
B. Category-wise conditions :
1. Self-operated buses/vehicles by schools :
(i) School buses/vehicles will be painted in dark yellow and the name of the school will be written clearly on its both sides so that it can be easily identified.
(ii) School bus/vehicle will be written on the back and front of the school bus/vehicle.
(iii) The bus's windows will be fitted with the grills/lattice.
(iv) School Management will ensure that there will be an emergency door and a transparent cabin for the driver in each school bus.
(v) The CCTV camera must be installed in each school bus/vehicle. School management will ensure that this system is functioning smoothly at all times and its record is regularly checked and available, if required.
(vi) The driver of the school bus should have a minimum five years experience of driving a heavy vehicle.
(vii) In addition to the driver, there will also be a conductor in the school bus who possesses a valid license and the prescribed qualification under the provisions of Rule 22 (3) of the HP Motor Vehicle Rules, 1999.
(viii)The school management will also ensure the arrangement for atleast one trained female guard/attendant in each school bus, who will take care of the students traveling on the bus and ensure their safety during the journey and also assist students in boarding & de-boarding the bus.
(ix) To keep the school bag safely, the availability of convenient place under the seats or in the bus will be ensured.
(x) School management shall also directed to make such arrangements as voluntary as possible that atleast one parent is present in every school bus, who will keep an eye on behavior of the bus driver and other staff during the journey. It will ensure that the rules of children's safety are adhered to and the bus is driven carefully by the driver.
(xi) School buses should have arrangement for alarm and sirens so that everyone can be alerted in case of any emergency.
(xii) The bus driver and conductor will wear grey colour uniform and a pair of black shoes.
Their name plates will be clearly displayed on the uniform.
(xiii)The conductor of school bus should always have information regarding travelling students name, class, residential address, telephone contact number, blood group, bus stops name, route plan etc.
(xiv) To improve the driving and behavioral skills of bus drivers, they should undergo the refresher training course every year. This type of refresher training course will be organized by the transport department.
4868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940(xv) School Management will provide a mobile phone in each school bus, so that in case of any emergency the school bus can be contacted or the school bus driver/conductor/ police, school management or administration can be contacted.
2. Private contract carriage/Himachal Road Transport Corporation buses taken on lease
by schools :
(i) The buses which have been taken on lease by the schools will have a contract with the school and the driver of that bus will always keep the copy of the contract.
(ii) In relation to such buses, it shall be mandatory for school management to give the details of the driver's name and vehicle to the nearest Police Stations and District Traffic Police.
(iii) It will be mandatory to install CCTV cameras in each school bus/vehicle. The school management and vehicle owner will ensure that this system is functioning smoothly at all times and its record is regularly checked and available, if required.
(iv) The driver of the school bus should have minimum five years experience of driving a heavy vehicle.
(v) In addition to the driver, there will also be a conductor in the school bus having valid license and the prescribed qualification under the provisions of rule 22 (3) of the HP Motor Vehicle Rules, 1999.
(vi) It will be mandatory to wear uniform for driver and conductor. In case of HRTC bus it will be mandatory to wear uniforms and shoes decided by the corporation management, otherwise it will be mandatory to wear blue uniforms and black shoes. The name plate will be clearly displayed on the uniform.
3. Motor cab/Maxi Cab vehicle used to provide transportation facilities to school children:
(i) "On School Duty" should be clearly written on the back and front of the Motor cab/ Maxi cab.
(ii) In relation to such a motor/maxi cab, it shall be mandatory for the school management to give the name of the driver and the description of the vehicle in the nearest police station and the district traffic police.
(iii) The driver must possess a valid driving license while driving the vehicle.
(iv) Children below the age of five years will not be allowed to sit in the front seat of the vehicle.
(v) It will be mandatory for the driver to wear blue uniform and a pair of black shoes. His name plate will be clearly displayed on the uniform.
By order, J. C. SHARMA (IAS), Principal Secretary (Transport).
4869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHANOTIFICATION
Shimla-4, the 15th September, 2018
No. VS-Legn.-Rules Comm./1-30/2014.—The Rules Committee in its First Report (Thirteenth Vidhan Sabha) 2018-19, recommended certain amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973. The Report was laid on the table of the House on 24-08-2018. Within seven days, no notice of amendment under rule 261(3) was received. Thus in accordance with the provisions of Rule 261(3), these recommendations are deemed to have been approved by the House. Consequently, the Hon'ble Speaker is pleased to order that these amendments be incorporated in the Rules as per annexure-'A' appended to this notification.
Sd/- (YASH PAUL SHARMA), Secretary, H. P.Vidhan Sabha.
___________
ANNEXURE-'A'
अध्याय-1
| क्रम सं0 | नियम संख्या एवं पृष्ठ | नियम का टैक्सट | प्रस्ताविक संशोधन |
| 1. | पृष्ठ-97 | (छ) पुस्तकालय तथा सदस्य सुविधा समिति | ''पुस्तकालय तथा'' शब्दों को विलोप किया जाए। |
| 2. | नियम संख्या-254 पृष्ठ-97. | समिति का गठन.-अध्यक्ष हर वर्ष 9 सदस्यों की पुस्तकालय तथा सदस्य सुविधा समिति मनोनीत करे ंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे तथा संसदीय कार्यमंत्री सदस्य होंगे। | ''पुस्तकालय तथा'' शब्दों को विलोप किया जाए तथा 9 सदस्यों के स्थान पर 7 सदस्य पढ़ा जाए। |
| 3. | नियम संख्या-255, पृष्ठ-97. | समिति के कृत्य-(1) | '(1)' नियम को विलोप किया जाए। |
| 4. | नियम संख्या-255, पृष्ठ-98. | समिति के कृत्य-(2) | क्रमांक '(2)' को विलोप किया जाए। |
1. पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ (Library, Research & Reference) समिति का पुनर्गठन :
अध्याय-18
नियम 272 (ग) (1) व (2) के बाद नये नियम 272-'घ', 'ङ', 'त' तथा 'थ' को पृष्ठ 105 पर जोड़ना :
4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940| क्रम सं0 | नियम | नियम का टैक्सट |
| 1. | 272 (घ) समिति का गठन | अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक पुस्कालय, अनुसंधान एवं संदर्भ (Library, Research and Reference) समिति होगी जिसमे 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ं |
| 2. | 272 (ङ) समिति के कृत्य | (1) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ (Library, Research and Reference) से संबंधित विषयों पर सुझाव देना व विचार करना। ( 2) सदस्यों को पुस्तकालय की पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना। |
| 3. | 272 (त) समिति की बैठकें | समिति की बैठक नियमित रूप से हर महीने निश्चित तिथि को आयोजित की जाएगी। यदि सभा की कार्यवाही चल रही हो तब भी समिति की बैठक हो सकती है तथा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से समिति विशेषज्ञों, सलाहकार एवं वांछित अधिकारियो को भी बैठक में राय जानने हेतु बुला सकती ं है। |
| 4. | 272 (थ) अन्य प्रावधान | अन्य बातों के लिए सामान्य नियम जोकि सभा की समितियों के अध्याय-18, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम में निहित हैं, वहीं रहेंगे या संशोधनों के साथ जो अध्यक्ष आवश्यक तथा नियमानुसार सही समझे, लागू होंगे। |
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 24 NDT/2018
तारीख पेशी : 04-10-2018 देवी सिंह पुत्र श्री सुरजू राम, निवासी गांव व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 07-07-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये निवासी देवी सिंह पुत्र श्री सुरजू राम, निवासी गांव व डाकघर मौहल ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र स्व0 श्री राजु राम की मृत्यु दिनांक 15-07-2000 को स्थान गांव4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजु राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 : 30 BNT/2018
श्रीमती कमलेश पुत्री श्री भीमी राम व हाल पत्नी श्री श्रवण कुमार, निवासी गांव व डाकघर भेखली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमलेश पुत्री श्री भीमी राम व हाल पत्नी श्री श्रवण कुमार, निवासी गांव व डाकघर कुल्लू ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उनका जन्म दिनांक 22-10-1979 को स्थान गांव प्रोहाधार, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 01-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 16 DNT/2018
तारीख पेशी : 04-10-2018 शिव दयाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेउबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 22-12-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये निवासी शिव दयाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेउबाग ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके दादा स्व0 श्री दिले राम की मृत्यु दिनांक 10-06-1990 को स्थान गांव छलाल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को दिले राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 : 29 BNT/18
श्री भोले राम पुत्र श्री अभु, निवासी गांव भुलंग, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940श्री भोले राम पुत्र श्री अभु, निवासी गांव भुलंग, डा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पोती रीना पुत्री वीर चन्द का जन्म दिनांक 22-10-2012 को स्थान गांव भुलंग, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भूलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को रीना पुत्री वीर चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 : 89 MNT/18
1. अंकित बिष्ट पुत्र श्री दिनेश बिष्ट, गांव व डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।
2. श्रीमती संगीता नेगी पुत्री श्री योंतन ग्याछो, गांव व डाकघर रोपा, तहसील पुह, जिला किन्नौर, हि प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 31-07-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-04-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 आज दिनांक 04-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 : 88 BNT/18
1. बबलू पुत्र श्री साध राम, गांव रशोल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती मोनिका पुत्री श्री राम कृष्ण, गांव रशोल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-07-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 04-12-2015 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 28 BNT/18
श्री बीरभद्र पुत्र श्री फतेह चन्द, निवासी गांव रतोचा, डा0 धारा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र04875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बीरभद्र पुत्र श्री फतेह चन्द, निवासी गांव रतोचा, डा0 धारा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र मा0 गौरव नेगी पुत्र बीरभद्र का जन्म दिनांक 26-09-2015 को स्थान गांव रतोचा, डा0 धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रतोचा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मा0 गौरव नेगी पुत्र श्री बीरभद्र के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 27 BNT/18
श्री जगत राम पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगत राम पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र सन्नी कुमार पुत्र श्री जगत राम का जन्म दिनांक 26-03-2013 को स्थान गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कनिका पुत्री श्री जगत राम कीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 26 BNT/18
तारीख पेशी : 04-10-2018 श्री जगत राम पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगत राम पुत्र श्री ढाले राम, निवासी गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसीे पुत्री कनिका पुत्री श्री जगत राम का जन्म दिनांक 18-06-2015 को स्थान गांव टेहनसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कनिका पुत्री श्री जगत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10. 00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 04-10-2018 केस नं0 25 BNT/18
श्रीमती ऐली देवी पुत्री श्री वोनु, निवासी गांव डोडनीआगे, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती ऐली देवी पुत्री श्री वोनु, निवासी गांव डोडनीआगे, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकीे पुत्री कान्ता देवी का जन्म दिनांक 01-01-1977 को स्थान गांव डोडनीआगे, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 23 BNT/2018
तारीख पेशी : 04-10-2018 श्री मित्र देव पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव टाहुक, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 श्री मित्र देव पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव टाहुक, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकीे पुत्री अनशिका का जन्म दिनांक 26-01-2016 को स्थान गांव टाहुक, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 79 NMT/18
तारीख पेशी : 04-10-2018 1. श्री टशी राम पुत्र श्री बुधि सिंह, निवासी गांव प्रोहाधार, डाकघर दियाल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती शालिनी खैरा पुत्री श्री अजय कुमार, गांव व डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-02-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 06-03-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 04-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।4879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 01-10-2018 केस नं0 : 21 BNT/2018
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री बाले राम, निवासी गांव उच, डाकघर वरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मेहर चन्द पुत्र श्री बाले राम, निवासी गांव उच, डाकघर वरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र सनी कुमार का जन्म दिनांक 15-11-2003 को स्थान गांव उच, डा0 वरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को सनी कुमार पुत्र मेहर चन्द के जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 01-10-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री मेहर चन्द पुत्र श्री नरोतम राम, निवासी गांव रौनाल, डा0 भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . वादी। हि0 प्र0 .
बनाम
आम जनता
4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 विषय.--हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मेहर चन्द पुत्र श्री नरोतम राम, निवासी गांव रौनाल, डा0 भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत भलाण-2 के रिकार्ड में प्रार्थी का पुत्र सोनु राम जिसकी जन्म तिथि 05-02-2001 जन्म स्थान रौनाल गलती से दर्ज नहीं है जिसकी प्रविष्टि बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है तथा ग्राम पंचायत भलाण-2, के परिवार रजिस्टर भाग-1,/जन्म रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि किए जाने बारे प्रार्थना की है।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-10-2018 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H. P.
Shri Yash Pal s/o Shri Mangat Ram, r/o Village Bandur, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Yash Pal s/o Shri Mangat Ram, r/o Village Bandur, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Divyansh whose date of birth 08-12-2017 in the Gram Panchayat Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 02-10-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the court of this 4th September, 2018.
Seal.
RISHABH SHARMA,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
4881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940In the Court of Shri Niraj Chandla, (H.P.A.S), Sub Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Manish Bharaj s/o Late Shri Ramesh Chand Bharaj, Resident of 45/5 Impereal Riksha Building, Near White Hotel, Lakkar Bazar, Tehsil and District Shimla, H.P. ..Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Sh. Manish Bharaj s/o Late Shri Ramesh Chand Bharaj, Resident of 45/5 Impereal Riksha Building, Near White Hotel, Lakkar Bazar, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration or date of birth of himself MANISH BHARAJ (DOB 03-01-1975) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 17-10-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 18th day of September, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, H.P.
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ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी रोहड़ू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री हरपाल पुत्र सिरिजंग, निवासी शडडू तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराये तस्दीक करने ईन्तकाल मकफूद-उल-खबरी।
इस कार्यालय में प्रार्थी श्री हरपाल पुत्र सिरिजंग, निवासी शडडू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पिता श्री सिरिजंग पुत्र श्री जौखी वर्ष 2011 अर्थात 12-01-2011 से लापता है। उनको घर से लापता हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं काफी खोजबीन 4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 करने पर भी उनके बारे जीवित या मृत होने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं है। जिस बारे पटवारी हल्का लोयरकोटी, तहसील रोहड़ू द्वारा मकफूद-उल-खबरी ईन्तकाल नं0 419, दिनांक 14-06-2018 को दर्ज हुआ है जो हाल जेर फैसला है जिसकी सुनवाई दिनांक 06-10-2018 रखी गई है।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत लोयरकोटी के प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 08-08-2018 के अनुसार भी श्री सिरिजंग लगभग 7-8 वर्षों से इलाके में नहीं आया है न ही कभी ग्राम सभा में हाजिर हुआ है और थाना रोहड़ू में दिनांक 04-07-2011 को गुमशुदगी की रपट दर्ज कर रखी है जिसकी प्रति मिसल में शामिल है और 7 जुलाई, 2018 को भी समाचार पत्र पंजाब केसरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो शामिल मिसल है।
इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व श्री सिरिजंग को अवगत किया जाता है कि यदि आप जीवित हैं तो दिनांक 06-10-2018 को पटवार खाना लोयरकोटी में हाजिर होवें और किसी भी व्यक्ति को एतराज व उजर हो तो वह भी उक्त तारीख को निश्चित स्थान पर हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करे अन्यथा श्री सिरिजंग के हाजिर न होने पर इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी सिरिजंग के जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 06-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। एन0 एस0 नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला।
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CHANGE OF NAME
I, Pradeep Kumar s/o Sh. Karnail Singh, r/o & V.P.O. Bahadpur, Tehsil Indora, Distt.
Kangra, H.P. declare that my actual and correct name is Pradeep Kumar but in the School record of my children has been written as Pradeep Kumar which is incorrect. Concerned note.
PRADEEP KUMAR,
s/o Sh. Karnail Singh, r/o & V.P.O. Bahadpur,
Tehsil Indora, Distt. Kangra, H.P.
4883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940 CHANGE OF NAMEI, Rani Jaryal w/o Manjeet Singh Jaryal, r/o & V.P.O. Saloh, Tehsil Palampur, District Kangra, declare that Rani Jaryal and Sunita Devi both are my names and in future I will be known as Rani Jaryal.
RANI JARYAL,
w/o Manjeet Singh Jaryal, r/o & V.P.O. Saloh,
Tehsil Palampur, District Kangra.
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सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य)
अधिसूचना
शिमला-2, 20 सितम्बर, 2018
संख्याःजी0ए0डी0-सी0(डी)5-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 (2018 के अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सितम्बर, 2018 के बीसवें दिन को ऐसी तारीख नियुक्त करते है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृा होगा।
आदेश द्वारा, विनीत चौधरी, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of Government notification No. GAD-C(D)5-1/2018 dated, the
20th September, 2018, as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th September, 2018
No. GAD-C(D)5-1/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018 (Act No. 3 of 2018), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 20th day of September, 2018 as the date on which the said Act shall come into force.
By order, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.
4884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2018/3 आश्विन, 1940हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171004, 25 सितम्बर, 2018
सं0ःवि0स0-विधायन-सचेतक/18/2018.--भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता ने अपने पत्र संख्याः पी0पी0एस0/सी0एम0/सी0डब्लु0/1/2018 दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने श्री नरेन्द्र बरागटा सदस्य को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अतः माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 2 खण्ड (ख) के अधीन सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर मान्यता प्रदान करते हैं।
यह अधिसूचना, पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या वि0स0-विधायन-सचेतक/18/2018 दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के अधिक्रमण में जारी की जाती है।
आदेश द्वारा, (यशपाल शर्मा), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है