राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd October, 2018
No. HFW-B(F)7-3/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to increase the annual cashless treatment coverage to Rs. 5.00 lakh (Rupees Five Lakh) only per family for the 154-राजपत्र/2018-29-10-2018 (5797)5798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 beneficiaries of Mukhya Mantri State Health Care Scheme (MMSHCS) and Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme (HPUHPS) being implemented by the State of Himachal Pradesh.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to increase the premium from Rs. 365/- (Rupees Three Hundred Sixty Five) only per year/per family to Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand) only under Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme (HPUHPS). The beneficiary family will pay Rs. 1,000/- (up to unit of five members) at the time of enrolment for getting the cashless treatment benefit upto Rs. 5.00 lakh per year.
This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U. O. No. Fin(C)B(15)-1/2018-L dated 17-07-2018.
By order, R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secy. (Health).
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DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND
FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)
"GENERAL ADMINISTRATION BRANCH"
NOTIFICATION
Dated: the 29th September, 2018
No. UHF. Regr./GA/5-28/2018/-23647-707.—On the recommendations of the Board of Management made in its 105th meeting, vide item No. 3, held on 13-07-2018 and in exercise of powers vested under sub-section (6) and (7) of Section 54 of the Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987), the Chancellor of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) has been pleased to make the following amendment/addition in the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:
56th AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987 {As assented to by the Chancellor [the Governor, Himachal Pradesh] vide letter No. 45-03/ 75-GS-IV dated 19.09.2018}
Short Title.—This amendment may be called Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) Statutes, 1987 (56th Amendment, 2018).
Amendment/addition to Statutes 7.25 of Chapter-VII of Dr. Yashwant Singh Parmar
University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987
The following amendment shall be made under Statute 7.25 of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:
5799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 Statute No. 7.25 :Existing Provision.—Duty leave on full pay upto 15 days in a year may be granted to a teacher/Dean/Director by the Vice-Chancellor for attending meeting of Selection Committee or for any academic work pertaining to organizations other than the University and for delivering a Radio/Television talk.
Amended/added Provisions.—(i) Duty leave on full pay upto 15 days in a year may be granted to a Dean/Director by the Vice-Chancellor for attending meeting of Selection Committee or for any academic work pertaining to organizations other than the University and for delivering a Radio/Television talk.
(ii) Duty leave on full pay upto 15 days in a year may be granted to a teacher/scientist by the concerned Deans/Directors for attending meeting of Selection Committee or for any academic work pertaining to organizations other than the University and for delivering a Radio/Television talk.
Sd/- Registrar.
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 सितम्बर, 2018
संख्या एफ0एफ0ई0-ए0(बी)2-2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-ए0(बी)2-1/2014, तारीख 06-10-2016 द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 07-10-2016 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. अपैण्डिक्स-"ए" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 से संलग्न अपैण्डिक्स-ए में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
1. "1(A) The recruiting agency shall limit/short list the number of eligible candidates to be called for written examination by subjecting them to a screening test (objective type) of two hours duration. In the objective type screening test, there will be 100 multiple choice questions of one mark each on the basis of following syllabus:—
5800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 (a) For Non-Forestry Graduates:(i) History, Geography and Socio Economic development of Himachal Pradesh
30 Marks
(ii) Knowledge of current events of national and international importance and such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject
30 Marks
(iii) Modern History (From 1857 onwards) of India, Indian Culture, Indian Polity, Indian Economy, Geography of India, Disaster Management, Environment and Gender issues and teachings of Mahatma Gandhi
40 Marks
(b) For Forestry Graduates:
(i) Forestry Subject
80 Marks
(ii) General Knowledge of Himachal Pradesh 10 Marks (iii) General Knowledge of National and International Affairs 10 Marks Note.—The marks obtained in the above screening test by the candidates, who are declared qualified for admission to written examination, will not be counted for determining final order of merit;
(B) The number of candidates to be admitted to the main written examination will be 20 (twenty) times of the total number of vacancies to be filled. ; and
(C) The number of candidates to be called for physical standard test after qualifying the written examination shall be 05 (five) times of the number of vacancies to be filled thereof in order of merit."
Note.—There will be negative marking for incorrect answers (as detailed below) for all questions:
(i) There are four alternatives for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for that question.
5801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there willbe no penalty for that question."
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (तरुण कपूर, भा0 प्र0 से0), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-A(B)2-2/2017, dated
29-09-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th September, 2018
No. FFE-A (B) 2-2/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Department, Range Forest Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2016, issued vide this Department Notification No. FFE-A(B)2-1/2014, dated 06-10-2016 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 07-10-2016, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Range Forest Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Appendix- "A".—In Appendix-A appended to the Himachal Pradesh, Forest Department, Range Forest Officers (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 2016, for Sl. No. 1, the following shall be substituted, namely :—
1. "1(A) The recruiting agency shall limit/short list the number of eligible candidates to be called for written examination by subjecting them to a screening test (objective type) of two hours duration. In the objective type screening test, there will be 100 multiple choice questions of one mark each on the basis of following syllabus :—
(a) For Non-Forestry Graduates:
(i) History, Geography and Socio Economic development of Himachal Pradesh
30 Marks
(ii) Knowledge of current events of national and international importance and such matters of every day observation and experience in their scientific5802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject
30 Marks
(iii) Modern History (From 1857 onwards) of India, Indian Culture, Indian Polity, Indian Economy, Geography of India, Disaster Management, Environment and Gender issues and teachings of Mahatma Gandhi
40 Marks
(b) For Forestry Graduates:
(i) Forestry Subject
80 Marks
(ii) General Knowledge of Himachal Pradesh 10 Marks (iii) General Knowledge of National and International Affairs 10 Marks Note.—The marks obtained in the above screening test by the candidates, who are declared qualified for admission to written examination, will not be counted for determining final order of merit;
(B) The number of candidates to be admitted to the main written examination will be 20 (twenty) times of the total number of vacancies to be filled; and
(C) The number of candidates to be called for physical standard test after qualifying the written examination shall be 05 (five) times of the number of vacancies to be filled thereof in order of merit."
Note.—There will be negative marking for incorrect answers (as detailed below) for all questions:
(i) There are four alternatives for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for that question.
(iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question."
By order, Sd/- (TARUN KAPOOR, IAS), Additional Chief Secretary (Forests).
5803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 58/2018--राज्य कर
शिमला-2, 27 अक्तूबर, 2018
संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-31/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 45 और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 81 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त नियमों के प्ररूप जी0एस0टी0आर0-10 में अन्तिम विवरणी 31 दिसम्बर, 2018 तक भेजेंगे।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-31/2018, dated
27-10-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 58/2018—State Tax
Shimla-2, the 27th October, 2018
No. EXN-F(10)-31/2018.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), read with section 45 of the said Act and rule 81 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons whose registration under the said Act has been cancelled by the proper officer on or before the 30th September, 2018, as the class of persons who shall furnish the final return in FORM GSTR-10 of the said rules till the 31st December, 2018.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Pr. Secretary (E&T).
5804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 05-11-2018 केस नं0 : 96-MT/18
1. श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री सुरत राम, निवासी गांव बुहाड़, डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।
2. श्रीमती प्रेम लता पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव टरवाई, डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 14-05-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 08-05-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुन्थल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 05-11-2018 केस नं0 : 97-MT/18
1. श्री मेहर चन्द पुत्र श्री हरफु राम, निवासी गांव चेष्टाधार, डा0 मौहल, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।
2. श्रीमती रजनी पुत्री श्री पुरखू राम, निवासी गांव बाखली, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
5805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 06-09-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-02-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिल्हीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 05-11-2018 केस नं0 : 98-MT/18
1. श्री देवी राम पुत्र श्री मीने राम, निवासी गांव परगाणु, डा0 भुन्तर, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री हेत राम, गांव दराल, डाकखाना राहला, तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 14-03-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-04-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।5806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 99-MT/18
तारीख पेशी : 05-11-2018 1. श्री सुनील पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव शुरड़, डा0 खोखन, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती प्रेम लता पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बागा, डाकखाना रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 05-09-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-10-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शुरड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 35-BT/18
तारीख पेशी : 05-11-2018 जगत राम पुत्र श्री लोभू, निवासी गांव बगी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .
बनाम5807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगत राम पुत्र श्री लोभू, निवासी गांव बगी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री रीतु का जन्म दिनांक 08-12-1997 को स्थान गांव बगी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रीतु पुत्री श्री जगत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 05-11-2018 केस नं0 : 37-BT/18
श्री सन्जीव कुमार पुत्र श्री डीने राम, निवासी गांव शिल्हा, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सन्जीव कुमार पुत्र श्री डीने राम, निवासी गांव शिल्हा, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र लक्क्ष ठाकुर का जन्म दिनांक 20-07-2014 को स्थान गांव शिल्हा, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को लक्क्ष ठाकुर पुत्र श्री सन्जीव कुमार की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।5808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 05-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 38-BT/18 तारीख पेशी : 05-11-2018 श्री फतेह चन्द पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री फतेह चन्द पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री वनिता का जन्म दिनांक 15-03-2016 को स्थान गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को वनिता पुत्री श्री फतेह चन्द की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : तारीख पेशी : 05-11-2018 श्री मित्र भुषण पुत्र श्री निरजन पुत्र श्री गुरदिता, निवासी गांव छोटी शमशी, तहसील भुन्तर, जिला . . प्रार्थी। जिला कुल्लू हि0 प्र05809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री मित्र भुषण पुत्र श्री निरजन पुत्र श्री गुरदिता, निवासी गांव छोटी शमशी, डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 05-09-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी जाति वाक्या फाटी शमशी कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अन्य दर्ज है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति कुम्हार दर्ज करना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दरुस्ती का ईन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दरुस्ती का ईन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 16-11-2018 श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री खुबू पुत्र श्री नन्दू, निवासी गांव बणाशा कोलीबेहड़, फाटी पीणी, कोठी . . प्रार्थी। कायस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-- दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दरुस्ती बारे।
इश्तहार
प्रार्थना-पत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री खुबू पुत्र श्री नन्दू, निवासी गांव बणाशा कोलीबेहड,़ फाटी पीणी कोठी कायस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 20-01-2018 को इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता खुबू पुत्र नन्दू खाता व खतौनी नं0 288/453 खसरा नं0 117 अराजी तादादी 5-4-0 बिघा का 113/213 भाग रकबा बकदर 2-15-0 बिघा के मालक काब्ज थे। सहबन गलती से उपरोक्त खाता नंबर 288 खसरा नं0 117 जमाबन्दी साल 2013-14 में ओम प्रकाश के पिता खुबू पुत्र नन्दू की जगह श्रीमती सुनी देवी पत्नी श्री शुभकरण निवासी गांव ढनाली फाटी कोठी कायस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू का नाम दर्ज हुआ है। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। जबकि जमाबन्दी साल 2008-2009 में उपरोक्त खाता नं0 288 साबका खसरा नं0 276 में ओम प्रकाश के पिता श्री खुबू का नाम दर्ज है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में नाम श्रीमती सुनी देवी पत्नी श्री शुभकरण से दरुस्त करके खुबू पुत्र नन्दू दर्ज करवाना चाहता है। 5810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and .. Applicant. District Shimla, H.P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter LAXMI (DOB 31-05-2000) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-11-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 8th day of October, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
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In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and .. Applicant. District Shimla, H.P.
Versus
5811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 General Public .. Respondent.Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter ANJU (DOB 06-09-2005) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-11-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 8th day of October, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
__________
In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and .. Applicant. District Shimla, H.P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Piran Devi w/o Shri Lal Bhadur, r/o 309/1, Sikh Line, Krishana Nagar, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son KAMAL (DOB 01-12-2001) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-11-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 8th day of October, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
5812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940In the Court of Niraj Chandla (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Jagdish Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Parohi, P.O. Noa, Tehsil Sadar, District .. Applicant. Bilaspur, H.P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Jagdish Kumar s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Parohi, P.O. Noa, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son SAHIL KUMAR (DOB 30-08-2016) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 19-11-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 20th day of October, 2018.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
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ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, दण्डाधिकारी, तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री बिन्दर लाल, निवासी दली, डाकघर मसली, तहसील चड़गांव, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री बिन्दर लाल, निवासी दली, डाकघर मसली, तहसील चड़गांव, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र त्रिलोचन सिंह पुत्र अमर नाथ का जन्म 20-01-1999 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ढाकगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत ढाकगांव को दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी त्रिलोचन की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत ढाकगांव में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज हो तो वे दिनांक 05-11-2018 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि व नाम5813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 ग्राम पंचायत ढाकगांव में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत ढाकगांव में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगें।
आज दिनांक 04-10-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या........... /Teh. Una/B&D/2018
कुलदीप कौर पत्नी श्री विचित्र सिंह, वासी मलूकपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में कुलदीप कौर पत्नी श्री विचित्र सिंह, वासी मलूकपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी सास श्रीमती तेज कौर की मृत्यु गांव मलूकपुर में दिनांक 23-04-1986 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत मलूकपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत मलूकपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 16-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या........... /Teh. Una/B&D/2018
श्रीमती सीमा पत्नी श्री बलबीर चन्द, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)5814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2018/07 कार्तिक, 1940 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती सीमा पत्नी श्री बलबीर चन्द, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र गुरविंदर कुमार का जन्म गांव जलग्रां में दिनांक 04-04-1998 को हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है