राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 15 नवम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th November, 2018
No. Pub-A(4)-1/2013.—In supersession of all previous notifications issued from time to time, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the H.P. Press Advisory Committee, for a period of three years, with immediate effect, as detailed below:—
162-राजपत्र/2018-15-11-2018 (6029)6030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 Chairman 1. Chief Minister, Himachal Pradesh 2. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh Member 3. Addl. Chief Secretary (I&PR) to the Govt. of H.P. Member 4. Sh. Rohit Kumar Saval, Media Advisor to the Chief Minister, H.P Member 5. Sh. Avinash Chopra, Jt. Managing Editor, Punjab Kesari Group, Jalandhar Member 6. Sh. Rajesh Ramachandran, Editor, The Tribune, Chandigarh Member 7. Sh. Rakesh Bhatt, Editor, Amar Ujala, Shimla Member 8. Ms. Nirupama Subramanian, Editor, Indian Express, Chandigarh Member 9. Sh. Anil Soni, Editor, Divya Himachal, Kangra Member 10. Sh. Robin David, Editor, Times of India, Chandigarh Member 11. Sh. Deepak Dhiman, Editor, Dainik Bhaskar, Chandigarh Member 12. Sh. Ramesh Vinayak, Executive Editor, Hindustan Times, Chandigarh Member 13. Sh. Barjinder Singh Hamdard, Chief Editor, Ajit Samachar, Jalandhar Member 14. Sh. Irvin Khanna, Chief Editor, Uttam Hindu, Jalandhar Member 15. Sh. Mukesh Bhardwaj, Executive Editor, Jansatta, Noida Member 16. Sh. Rajkumar Singh, Editor, Dainik Tribune, Chandigarh Member 17. Sh. Rajdeep Singh, Editor, Daily Post, Chandigarh Member Member 18. Sh. Navneet Kumar Sharma, Editor, (Himachal Pradesh) Dainik Jagran,
Kangra.
19. Sh. Sheetal Vij, Editor, Dainik Savera Times, Jalandhar Member 20. Sh. Hemant Kumar, Editor, Himachal Dastak, Kangra Member 21. Sh. Suresh Thakur, Chairman, Apka Faisla, New Delhi Member 22. Sh. Dinesh Sharma, Editor, Zee Punjab/Haryana/H.P., Noida Member 23. Sh. Jyoti Kamal, Cluster Head, Network 18, Chandigarh Member 24. Sh. Anshuman Tiwari, Editor, India Today, Delhi Member 25. Sh. Rajinder Tyagi, Veteran Journalist Member Member 26. Sh. Brahm Dev Sharma, Former Chairperson, Public Relations Society of
India, Shimla Chapter-cum-Former Director (I&PR) H.P. Shimla.
27. Director General, Doordarshan Kendra, Delhi or his representative Member 28. Director General, All India Radio, Delhi or his representative Member 29. Director, Information and Public Relations, H.P. Member
Secretary The H.P. Press Advisory Committee will meet from time to time at least once in a year.
The Committee in question will advise the Government about press and media related matters.
Non official members will be entitled for TA & DA as per instructions issued by the Finance Department, from time to time.
By order, SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I&PR).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जनवरी, 2018
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)72/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रेडु झिड़ीवाला, तहसील नालागढ़,6031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | रकबा (बीघा में) |
| सोलन | नालागढ़ | रेडु झिड़ीवाला | 1303/1060/972/127/1 | 0-0-6 |
| 1304/1060/972/127/1 | 0-0-9 | |||
| 1305/1060/972/127/1 | 0-0-6 | |||
| 1059/972/127/1 | 0-2-0 | |||
| 1312/1062/974/128/1 | 0-1-0 | |||
| 1311/1062/974/128/1 | 0-1-0 | |||
| 1310/1062/974/128/1 | 0-2-0 | |||
| 1002/913/78/1 | 0-1-0 | |||
| 1217/1169/1006/183 | 0-1-0 | |||
| 1216/1169/1006/183 | 0-2-0 | |||
| 1168/1006/183 | 0-2-0 | |||
| 1008/897/183/4/1 | 0-1-0 | |||
| 1008/897/183/3/1 | 0-1-0 | |||
| 1008/897/183/2/1 | 0-0-8 | |||
| 1008/897/183/1/1 | 0-0-10 | |||
| 1250/1014/186/1 | 0-1-10 | |||
| 1291/1153/13/1 | 0-14-0 | |||
| 1167/1006/183/1 | 0-2-0 | |||
| 970/126/1 | 0-3-0 | |||
| 1023/268/1 | 0-3-0 | |||
| 1173/927/268 | 0-1-0 | |||
| 1221/1176/268 | 0-1-0 | |||
| 1174/927/268 | 0-1-0 | |||
| 1175/927/268 | 0-1-0 | |||
| 1253/1222/1176/268/1 | 0-2-0 | |||
| 1172/927/268/1 | 0-0-10 | |||
| किता. . 26 | 2-5-19 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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ENVIRONMENT SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st October, 2018
No.STE-E (5)-7/2018.—In compliance to Orders/Judgment dated 20-03-2018 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWPIL No.49/2018- titled Court on its own motion Vs State of H.P. and ors. related to M/s ACC Barmana, the Expert Committee of the following Officers is constituted as under:—
1. The Deputy Commissioner, Bilaspur, H.P. (Chairman)
2. The Deputy Commissioner, Mandi, H.P. (Member)
3. Nominee of the Director, Health and Family Welfare Services, Himachal Pradesh (Member).
4. The Principal Scientific Officer of the Directorate of Environment, Science and Technology Deptt. to be nominated by the Director, Environment Science and Technology as Expert Member.
5. The Geologist, Industries Deptt. H.P. (Member)6033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 6. The Regional Officer, HPPCB, Bilaspur (Member-Secretary of the Committee)
The terms of the references of this Committee shall be as under:—
(1) The Committee shall associate all concerned including residents of the area and the project proponents. The adverse impact if any on the heath or environment in and around of the areas where mining operations and processing of minerals in the M/s ACC Plant are taking place shall be assessed.
(2) Based on the assessment of adverse impacts, the Committee shall suggest appropriate remedial measures for mitigation.
(3) A detailed action plan for mitigating the adverse impact (if any) shall be prepared and submitted by the Committee to the Principal Secretary (Env., Science & Technology) to the Govt. of H.P. within a period of two months from the date of issuance of this notification.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Env. Sci & Tech.).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st October, 2018
No. EDN-A-Ka (1)-21/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create six posts of teaching for Govt. College of Teacher Education, Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. alongwith the filling up as per existing R&P Rules as under:—
Teaching Staff
| Sl. No. | Category | No. of posts |
| 1. | Teaching of Physical Science | 02 |
| 2. | Teaching of Social Science | 02 |
| 3. | Teaching of Sanskrit | 01 |
| 4. | Education | 01 |
| Total . . | 06 |
This issues with the prior concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. 54401561-Fin-E/2018 dated 22-09-2018.
By order, DR. ARUN KUMAR SHARMA, Secretary (Higher Education).
6034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 12th November, 2018
No. Pub-B(1)-7/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 01 (One) post of Assistant Video Cameraman, Class-III (Non- Gazetted) in the pay band of `10300-34800+`3800 Grade Pay, in the Department of Information and Public Relations, with immediate effect.
By order, SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I&PR).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th October, 2018
No. HHC/GAZ/14-224/99 .—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post- facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 23-09-2018 to 27-09-2018 in favour of Shri Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge, Kullu, H.P.
Certified that Shri Jia Lal Azad has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 31st October, 2018
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMIC (I), Solan, HP as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMIC, Court No. II, Solan, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid courts under head "2014–Administration of Justice" during the leave period of Sh. Anuj Bahal, Civil Judge-cum- JMIC (II), Solan, H.P. w.e.f. 31-10-2018 to 17-11-2018 with permission to suffix Sunday falling on 18-11-2018 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
6035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001NOTIFICATION
Shimla, the 27th October, 2018
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMIC (II), Una, HP as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMIC, Court No. III & IV, Una, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid courts under head "2014–Administration of Justice" during the leave period of Sh. R. Mihul Sharma, Civil Judge-cum-JMIC (III), Una, H.P. w.e.f. 26-10-2018 to 30-10-2018 or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th October, 2018
No. HHC/Admn.16 (20)75-II.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Ranjana Kumari, Sh. Naresh Chandel and Ms. Pooja Devi, Advocates, Bilaspur as Oath Commissioners at Bilaspur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th October, 2018
No. HHC/Admn.16 (15)74-VII.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Hemant Kumar Verma, Advocate, Arki as Oath Commissioner at Arki, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
6036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 12/Teh./2018 तारीख पेशी : 15-11-2018 कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, गांव व डा0 डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रार्थी
बनाम
. . प्रत्यार्थी आम जनता
कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, गांव व डा0 डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के साहिल का जन्म दिनांक 30-05-2008 को उसके गांव डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, गांव व डा0 डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री करतार सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 15/NT/2017,16/NT/2017 पेशी दिनांक : 29-11-2018 रमेश व्यास बनाम अनिल कुमार रमेश व्यास ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 175, 174, खतौनी 349, 346 347, 348, खसरा नं0 1229, खसरा कित्ता अन्य 26 वाक्या महाल लघु मौजा सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण अनिल कुमार पुत्र जगतम्बा प्रशाद, 2. सुनिल कुमार पुत्र जगतम्बा प्रशाद, 3. शीला देवी पत्नी स्व0 श्री जगतम्बा प्रशाद व पत्नी श्री सतीश कुमार, निवासी पन्तेहड, डाकघर घिरथोली, 5. श्रुति प्रकाश पुत्र भटू, 6. तरलोक चन्द पुत्र भटू, 7. सुभाष चन्द पुत्र भटू, 8. रविन्द्र कुमार पुत्र राधा कृष्ण, 9. सन्तोष कुमारी पुत्री राधा कृष्ण, निवासी लघु, मौजा सकड़ी, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 29-11-2018 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
हस्ताक्षरित/- आज दिनांक 9-10-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ। मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 ब अदालत तहसीलदार व अक्षत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
आम जनता Tashi Yangzom बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Tashi Yangzom पुत्र/पुत्री श्री Gahdup Tsering, निवासी Lower T.C.V. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके भतीजे Tenzin Kesang की जन्म दिनांक 27-08-2005 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Kesang का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-11-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री ओंकार चन्द पुत्र रोशन लाल, वासी डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा :- प्रार्थना-पत्र बाबत हि0 प्र0 विवाह पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2006.
श्री ओंकार चन्द पुत्र रोशन लाल, वासी डाडा सीवा, तहसील डाडा सीवा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका विवाह दिनांक 24-04-1983 को महाल, डाडा सिबा में चंचला देवी पुत्री किशन, वासी डाडा सीवा के साथ हुआ था परन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उक्त विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत डाडा सीबा में अज्ञानता के कारण न करवाया गया है। प्रार्थी ने विवाह पंजीकरण करवाने हेतु अनुरोध किया है।
अतः विवाह पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैर-हाजिरी की सूरत में विवाह पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।6038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 23-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासिबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्रीमती सपना देवी पत्नी केहर सिंह, वासी बेहड़, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा :- प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
श्रीमती सपना देवी पत्नी केहर सिंह, वासी बेहड़, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री सिमरन का जन्म दिनांक 29-11-2014 को गांव बेहड़ में हुआ था परन्तु प्रार्थिया निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत चनौर में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सकी। अब प्रार्थिया ने अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण करवाने का अनुरोध किया है। अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवे। गैर-हाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 23-10-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वाराजारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासिबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : ---/तह0/2018 तारीख पेशी : 26-10-2018 जय देव उर्फ किशोर कुमार पुत्र श्री दिवान चन्द पुत्र शकर दास, निवासी गांव धमोता, तहसील . . प्रार्थी। इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती इन्द्राज खाना मलकीयत रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं0 65, खतौनी नं0 107, ता 115, खसरा कित्ता 17, रकबा तादादी 01-67-47 जमाबन्दी साल 2015-16 व खाता नं06039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 69, खतौनी नं0 116, खसरा कित्ता 1, रकबा तादादी 0-01-10 जमाबन्दी साल 2015-16 व खाता नं0 80, खतौनी नं0 135 ता 138, खसरा कित्ता 4, रकबा तदादी 0-18-28 जमाबन्दी साल 2015-16 वाक्या महाल व मौजा धमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी जय देव उर्फ किशोर कुमार पुत्र श्री दिवान चन्द पुत्र शंकर दास, निवासी गांव धमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि का हिस्सादार मालिक है और मौका पर भी हिस्सानुसार रकबा को काश्त करता है लेकिन कागजात माल में उसका नाम किशोर कुमार गलत दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। जिसकी दरूस्ती करके खाना मलकीयत में उसका सही नाम जय देव उर्फ किशोर कुमार पुत्र श्री दिवान चन्द पुत्र शंकर दास, निवासी गांव धमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दर्ज किया जावे ।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 12/तह0/2018 तारीख पेशी : 15-11-2018
. . प्रार्थी। कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, निवासी गांव व डाकघर डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, निवासी गांव व डाकघर डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के साहिल का जन्म दिनांक 30-05-2008 को उसके गांव डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त कुल बहादुर पुत्र श्री धरम सिंह, निवासी गांव व डाकघर डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के पुत्र की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 10-10-201 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 69/ना0 तह0/2016 तारीख पेशी : 26-11-2018 शीर्षक.- श्री बिशम्बर दास बनाम सुरिन्दर कुमार आदि।
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 274, खतौनी नं0 364, खसरा नं0 2615, कित्ता 01, रकबा तादादी 0-02-95 है0 जमाबन्दी साल 2011-12 वाक्या महाल व मौजा इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी नं0 7, श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री सन्ता, निवासी पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। प्रतिवादी नं0 8, श्रीमती बिशम्भरी देवी पुत्री श्री सन्ता, निवासी पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो पा रही है और न ही वह हाजर हुये हैं और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिये वे असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर-हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवार्ई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
------- ब अदालत श्री मुकन्द लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 03-12-2018
. . प्रार्थी। श्री मदन सिंह पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 ईश्तहार मुस्त्री मुनादीः
प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व राशन कार्ड में मदन लाल दर्ज है, व उसका विख्यात व सही नाम भी मदन लाल ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बटाहण मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम मदन सिंह गलत दर्ज हो गया था। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री मदन सिंह के बजाय मदन सिंह उपनाम मदन लाल पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बटाहण मौजा व तहसील थुरल में श्री मदन सिंह के बजाय मदन सिंह उपनाम मदन लाल पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 03-12-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 17-10-2018 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल।
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ब अदालत श्री चन्द्र हंस परमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 10-12-2018
. . प्रार्थी। श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री प्रसिंदा राम, निवासी गांव ठाणा, डा0 व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम पंचायत अभिलेख गांव ठाणा, डा0 व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ईश्तहार मुस्त्री मुनादीः
प्रार्थी श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री प्रसिंदा राम, निवासी गांव ठाणा, डा0 व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज में अमरजीत सिंह व पत्नी का नाम सजींवन लाता दर्ज है, उसका व उसकी पत्नी का विख्यात व सही नाम भी अमरजीत सिंह व सजींवन लाता ही है। परन्तु पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत थुरल, तहसील थुरल में उसका नाम अमरजीत सिंह राणा व पत्नी का नाम सजींवना राणा गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब उपरोक्त वर्णित दुरुस्ती की पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत थुरल, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके अमरजीत सिंह राणा के बजाए अमरजीत सिंह व पत्नी का नाम सजींवना राणा के बजाए सजींवन लाता दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित दुरुस्ती की पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत थुरल, में अमरजीत सिंह राणा के बजाए अमरजीत सिंह व पत्नी का नाम सजींवना राणा के बजाए सजींवन लाता करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 10-12-2018 को असालतन या 6042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-10-2018 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल।
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In the Court of Sh. Sanjeev Kumar Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.
1. Shri Anuj Dhiman s/o Shri Vijay Dhiman, r/o Village Narwana, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 2. Smt. Aruchi Devi d/o Late Shri Swroop Raj, r/o Village Ansoli, P.O. Matour, Tehsil Kangra, Distt. Kangra
Versus
General Public
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 18-02-2018 at Narwana but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Secretary.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 22-11-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 23-10-2018.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
6043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940In the Court of Sh. Sanjeev Kumar Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.
1. Shri Sunil Kumar s/o Shri Jai Kishan, r/o Tangroti Khas, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 2. Smt. Jyoti Devi d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Rassan, P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra
Versus
General Public
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 02-11-2017 at Tangroti but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Secretary.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 01-12-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 30-10-2018.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
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ब अदालत श्री करतार सिंह, दण्डाधिकारी, कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
दिनांक पेशी : 30-11-2018 इश्तहार व मुश्त्री मुनादी
शीर्षक : 1. Kansang Lhamo w/o Jigme Wangden 2. Jigme Wangden s/o Passang Both H.No. 4, Nangehen Div., P.O. Chauntra, Tehsil Joginder nagar, Distt. Mandi, H.P.
6044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940बनाम
ग्राम पंचायत वीड
प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि Under Rule 5.6 के तहत यह आग्रह किया है कि हमने बेटी Thinly Palmo जोकि हमने गोद लिया है। इसके जन्म प्रमाण-पत्र में इसकी जन्म तिथि 25-01-2006 दर्ज है लेकिन अब Natural माता पिता Jamphel Yashi व Pemo Lahmo की जगह Adoptive माता पिता Jigme Wangden व Kunsang Lhamo दर्ज किया जाना है। इस सम्बन्ध में किसी को भी कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2018 को अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 25-10-2018 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 17/2017/एस0टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 17-12-2018 श्री रमेश कुमार पुत्र रशील सिंह पुत्र श्री खडकु व अन्य, वासी महाल भ्रांता, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लछमण दास व अन्य, वासी महाल भ्रांता, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हि0 प्र0
नोटिस बनाम ः-1. श्री ओम प्रकाश पुत्र, 2. कांता देवी पुत्री, 3. उषा रानी पुत्री, 4. श्रेष्ठा देवी पुत्री, 5. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री लछमण दास पुत्र खडकु, 6. संजय पुत्र, 7. प्रवीण कुमार पुत्र, 8. मंजु कुमारी पुत्री 9. मलका देवी पत्नी स्व0 श्री हरि चन्द पुत्री खडकु, 10. श्रीमती दमोदरी देवी पत्नी स्व0 श्री खडकु पुत्र गोकुल 11. मोहिन्दर सिंह पुत्र 12. रूप सिंह पुत्र 13. रेखा देवी पुत्री श्री दुर्गा सिंह पुत्र सांता सिंह 14. वरिंजना पुत्री 18. रजनी वाला पुत्री 19. मिनाक्षी पुत्री 20. पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री करण सिंह पुत्र सांता सिंह, सभी वासी महाल भ्रांता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम बराए भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 137-138, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 00-15-07 है0, वाक्या महाल भ्रांता मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015.
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :
प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र रशील सिंह पुत्र श्री खडकु व अन्य, वासी महाल भ्रांता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 67 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को6045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-12-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-10-2018 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 26/2018/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 19-11-2018 श्री ईश्वर दास पुत्र मंगतु पुत्र श्री राणु, वासी महाल लींजन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
श्री संदीप कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द व अन्य, वासी महाल लींजन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हि0 प्र0
नोटिस बनाम :-1.श्री संदीप कुमार पुत्र, 2. कुलविन्द्र कुमार पुत्र कर्म चन्द, 3. हरनाम सिंह पुत्र, 4. भगवान दास पुत्र, 5. विमला देवी पत्नी स्व0 श्री माधो राम, 6. राकेश कुमार पुत्र, 7. राजेश कुमार पुत्र, 8. नरेश कुमार पुत्र 9. सुरेश कुमार पुत्र, 10. श्रीमती रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री दुर्गा 11. धनिया पुत्र राजु सभी वासी महाल लींजन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रतिवादीगण।
विषय.--दावा तकसीम बराए भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 33-35, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 01-68-26 है0, वाक्या महाल लींजन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबन्दी बाबत वर्ष 2014-2015.
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :
प्रार्थी श्री ईश्वर दास पुत्र मंगतु पुत्र श्री राणु, वासी महाल लींजन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 26 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-11-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा 6046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-10-2018 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 19-11-2018 हेम राज पुत्र वलराज, निवासी प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल हार में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम वलराज पुत्र रसीला है जबकि महाल हार, पटवार वृत्त प्रेई के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम वरड पुत्र रसीला दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके वरड उपनाम वलराज पुत्र रसीला दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-11-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 26-11-2018 विरेन्द्र कुमार पुत्र विशन दास, निवासी नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
6047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल चूडथा में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम विशन दास पुत्र किरपा है जबकि महाल चूडथा, पटवार वृत्त प्रेई के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम विशम्बर दास पुत्र किरपा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके विशम्वर दास उपनाम विशन दास पुत्र किरपा दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-11-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 26-11-2018 विरेन्द्र कुमार पुत्र विशन दास, निवासी नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल चूडथा में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र विशन दास है जबकि महाल चूडथा, पटवार वृत्त प्रेई के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र विशन दास दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके विरेन्द्र सिंह उपनाम विरेन्द्र कुमार पुत्र विशन दास दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-11-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 27-11-2018 माया देवी पुत्री रूमेल सिंह, निवासी जलाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल जलाड़ी व उपरला भन्यार में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम माया देवी पुत्री रूमेल सिंह है जबकि महाल जलाड़ी व उपरला भन्यार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम क्रमशः कुमारी मस्या पुत्री रूमेल सिंह व मस्या देवी पुत्री रूमेल सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके क्रमशः कुमारी मस्या उपनाम माया देवी पुत्री रूमेल सिंह व मस्या देवी उपनाम माया देवी पुत्री रूमेल सिंह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 27-11-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 29-11-2018 रणजीत सिंह पुत्र चन्दो लाल, निवासी भाटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भाटी व अम्वाड़ी में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रणजीत सिंह पुत्र चन्दो लाल है जबकि महाल भाटी व अम्वाड़ी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम क्रमशः जीत राम पुत्र चन्दो व जीत सिंह पुत्र चन्दो दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके क्रमशः जीत राम उपनाम रणजीत सिंह पुत्र चन्दो व जीत सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र चन्दो से दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 29-11-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है।6049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : दरुस्ती जाति
तारीख पेशी : 19-11-2018 विशम्बर दास पुत्र बिहारी लाल, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल रेहलू खास में जाति दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नश्व महाल सैहली, तहसील भरमौर की मिसल हकीयत बन्दोबस्त कानूनी में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्दी ब्राहमण व भारद्वाज है, पर महाल रेहलू खास, मौजा रेहलू, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व वशिष्ट का इन्द्राज हो गया है जोकि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः गद्दी ब्राहमण व भारद्वाज दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती बारे किसी कोे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-11-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : दरुस्ती जाति
तारीख पेशी : 27-11-2018 राम स्वरूप पुत्र मोती, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम6050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940
आम जनता
विषय.--महाल हार व गिलड भेड़ा में जाति दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नश्व महाल रावा, तहसील धर्मशाला हाल उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा में उसकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण गद्दी व गोत वशिष्ट दर्ज है, पर महाल हार व गिलडभेड़ा, मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व वशिष्ट का इन्द्राज हो गया है जोकि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण गद्दी व वशिष्ट दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती बारे किसी कोे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 27-11-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-10-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 21-11-2018 निर्मला देवी पत्नी अनूप सिंह, निवासी गांव व डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे ।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके भाई मलकीत सिंह पुत्र छज्जू राम का देहान्त दिनांक 19-11-2000 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-11-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।6051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 25-10-2018 को मोहर व मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 50/एन0टी0/2018
किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज श्री विवेक पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र स्व0 श्री स्वारु राम, निवासी गांव डोली खूर्द, डाकखाना व . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी उपरोक्त श्री विवेक पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र स्व0 श्री स्वारु राम, निवासी गांव डोली खूर्द, डाकखाना व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में सही नाम विवेक दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम विवेक कुमार दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में सही नाम श्री विवेक पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र स्व0 श्री स्वारु राम, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकखाना व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्रीमनागदी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 05-10-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 49/एन0टी0/2018
तिथि दायरा : 05-10-2018 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री पृथी पाल राणा पुत्र श्री सन्त राम राणा, निवासी गांव मन्दरेरा, डाकघर . . प्रार्थी। कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी 6052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 उपरोक्त श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री पृथी पाल राणा पुत्र श्री सन्त राम राणा, निवासी गांव मन्दरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पति का नाम आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र इत्यादि में सही नाम पृथी पाल राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मन्दरेरा, कोठी में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरे पति का नाम पृथी चंद पुत्र सन्त राम दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल मन्दरेरा, कोठी में सही नाम श्री पृथी पाल राणा पुत्र श्री सन्त राम राणा, निवासी गांव मन्दरेरा, डाकखाना कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 05-10-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 48/एन0टी0/2018
किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज श्री विपतू राम पुत्र श्री रेलू राम पुत्र स्व0 श्री लेघा, निवासी गांव छम्ब, डाकखाना भिरड़ी, उप-तहसील . . प्रार्थी। चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी उपरोक्त श्री विपतू राम पुत्र श्री रेलू राम पुत्र स्व0 श्री लेघा, निवासी गांव छम्ब, डाकखाना भिरड़ी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड में सही नाम विपतू राम पुत्र श्री रेलू राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल छम्ब में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम विपतू पुत्र श्री रेलू दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल छम्ब में सही नाम श्री विपतू राम पुत्र श्री रेलू राम पुत्र लेघा, निवासी गांव छम्ब, डाकखाना भिरड़ी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 28-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा संख्या : 45/एन0टी0/2018
किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगा पुत्र स्व0 श्री होशनांकी, निवासी गांव समलेतर, डाकखाना कोठी, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी उपरोक्त श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगा पुत्र स्व0 श्री होशनांकी, निवासी गांव समलेतर, डाकखाना कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर आदि में सही नाम सुरेन्द्र सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल समलेतर में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम सुरिन्द्र कुमार दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल समलेतर में सही नाम श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगा पुत्र स्व0 श्री होशनांकी, निवासी गांव समलेतर, डाकखाना कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 28-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 20-11-2018 राम चन्दी पुत्री श्री लैहणू, निवासी बरोही, डा0 बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदिका राम चन्दी पुत्री श्री लैहणू, निवासी बरोही, डा0 बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बल्ह के रिकार्ड में राम चन्दी उर्फ रामेश्वरी दर्ज है जबकि महाल बरोही/544 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम राम चन्दी दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राम चन्दी के स्थान पर राम चन्दी उर्फ रामेश्वरी दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें। 6054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-11-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 20-11-2018 हरी सिंह पुत्र श्री दवाना, निवासी भडवाहण, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक हरी सिंह पुत्र श्री दवाना, निवासी भडवाहण, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भडवाहण के रिकार्ड में हरिया दर्ज है जबकि महाल भडवाहण/544 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम हरी सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम हरिया के स्थान पर हरी सिंह उर्फ हरिया दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-11-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 20-11-2018 शेर सिंह पुत्र श्री तुहनी, निवासी साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . प्रार्थी।
बनाम6055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक शेर सिंह पुत्र श्री तुहनी, निवासी साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड कुन्नू व आधार कार्ड में शेर सिंह दर्ज है जबकि महाल साहल/588 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम सोम चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम सोम चन्द के स्थान पर शेर सिंह उर्फ सोम चन्द दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-11-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Om Parkash s/o Khem Chand, V.P.O. Moviseri, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.
2. Smt. Lata Devi d/o Devender Kumar, r/o Upper Pandoh, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, . . Applicants. District Mandi (H. P.)
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Om Parkash and Smt. Lata Devi have filed an application on 22-10-2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-08-2018 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-11-2018. The objection received after 26-11-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
6056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 Issued today on 22-10-2018 under my hand and seal of the court.Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल कर्मपुर की जमाबन्दी साल 2012-2013 में जीत सिंह की बजाये जीत राम दर्ज करने बारे
बनाम
आम जनता
बजरिया इश्तहार राजपत्र
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी जीत राम पुत्र गोकल चन्द, वासी कर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल कर्मपुर की जमाबन्दी 2012-2013 में जीत सिंह पुत्र गोकल चन्द गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम जीत राम पुत्र गोकल चन्द है। सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 21-11-2018 को प्रातः 10 बजे हाजिर आयें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 1-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या........... /Teh. Una/B&D/2018
श्री लाल चन्द पुत्र श्री करतार चन्द, वासी बदोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
6057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री लाल चन्द पुत्र श्री करतार चन्द, वासी बदोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती विद्या देवी की मृत्यु गांव बदोली में दिनांक 04-07-2014 को हुअी थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बदोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है, कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बदोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 26-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या........... /Teh. Una/B&D/2018
श्री गुरदास राम पुत्र श्री मेहर चन्द, वासी सनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरदास राम पुत्र श्री मेहर चन्द, वासी सनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र गगनदीप दीवान का जन्म गांव सनोली में दिनांक 27-01-1982 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है, कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सनोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 26-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।6058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री शिव सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, वासी गांव व डा0 ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
जनता आम
विषय.-शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री शिव सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, वासी गांव व डा0 ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती बन्दना राणा पुत्री श्री भगवान सिंह, वासी गांव मन्दबाडा, डा0 मरवाड़ी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0) दिनांक 13-12-2015 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी का प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 04-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री राम किशन पुत्र श्री उत्तम चन्द, वासी गांव लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
जनता आम
विषय.-शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री राम किशन पुत्र श्री उत्तम चन्द, वासी गांव लडौली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती निमल देवी पुत्री श्री अमर सिंह, वासी गांव आठवां, डा0 अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दिनांक 10-10-2011 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी का प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।6059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 आज दिनांक 22-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 सरला देवी बनाम आम जनता इश्तहार जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
दरख्वास्त ब मुराद किये जाने दर्ज व मन्जूर इन्तकाल बरास्त गुमशुदा श्री राम किशन वारूए वासी महाल कांगड़, तहसील हरोली, जिला ऊना।
प्रार्थी सरला देवी पत्नी श्री राम किशन, वासी कांगड़, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका पति राम किशन दिनांक 09-09-1989 से लापता है। उसकी बरास्त महाल कांगड़ व वढेड़ा का इन्तकाल सरला देवी पत्नी व अशवनी कुमार, राजिन्दर कुमार पुत्र राम किशन के नाम दर्ज करने बारे प्राप्त हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त बरास्त का इन्तकाल दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-11-2018 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक 05-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी :
श्री राकेश कुमार पुत्र चरण दास, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना व कविता देवी पुत्री गुरवख्श सिंह, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004 6060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नबम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र चरण दास, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना व कविता देवी पुत्री गुरवख्श सिंह, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना ने प्रार्थना कि है कि उनकी शादी दिनांक 24-11-2012 को गांव ललड़ी में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत ललड़ी में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुशत्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त दिनांक 25-11-2018 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी :
श्री तारा सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना व कमलजीत कौर पुत्री प्रदुमण सिंह, वासी नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004
प्रार्थी श्री तारा सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह, वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना व कमलजीत कौर पुत्री प्रदुमण सिंह, वासी नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने प्रार्थना कि है कि उनकी शादी दिनांक 9-11-2013 को गांव कुंगड़त में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत कुंगड़त में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुशत्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त दिनांक 24-11-2018 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है