राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st December, 2018
No. FDS-B(2)-2/2016.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Sub Clause (a) of sub-section (1) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act No. 62 of 2002) and on the recommendations of the Selection 181-राजपत्र/2018-10-12-2018 (6579)6580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 Committee, is pleased to appoint the following District & Session Judges as Presidents in the District Consumer Redressal Forms as shown against their names—
| Sl. No. | Name | Place of Posting |
| 1. | Shri S.C. Kainthla Distt. & Session Judge. | District Consumer Redressal Forum Shimla, H.P. |
| 2. | Shri Bhuvnesh Awasthi Distt. & Session Judge. | District Consumer Redressal Forum Una, H.P. |
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Pr. Secretary (F,CS&CA).
__________
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th November, 2018
No. FDS-B(2)-2/2004-I.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section-10(1)(b), 10(2) and 10(3) of the Consumer Protection Act, 1986(as amended by Act No. 62 of 2002) read with Rules 8 and 9 of the H.P. Consumer Protection rules, 1988, and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint the following as Part- time(Male/Female) Members against the vacant posts in the District Consumer Disputes Redressal Forums shown against their names for a term of 5 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier, with effect from the date of their assumption of charge:—
| Sl. No. | Name and Address | Distt. Consumer Forum |
| 1. | Ms. Pooja Gupta, Village Badah, Post Office Mohal, Kullu, Distt. Kullu, H.P. | Kullu (Female Member) |
| 2. | Sh. Ashok Kumar, Village Karian, P.O. Bharian Kothi, Tehsil and Distt. Chamba, H.P. | Chamba (Male Member) |
| 3. | Smt. Rashmi Pandey, 139/10, Katcha Tank, Nahan, District Sirmaur, H.P. | Sirmaur (Female Member) |
| 4. | Sh. Keshav Kumar Chandel, Advocate District Court, Una, H.P. | Una (Male Member) |
The above appointment of Part-time Members is subject to production of original proof of eligibility, as prescribed under Sub clause (i) & (ii) of Section 10(1)(b) of the Consumer Protection Act,1986 (as amended by Act No. 62 of 2002), before the concerned President of the District Consumer Forum.
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Pr. Secretary(F,CS&CA).
6581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940[Authoritative English Text of this Department notification No. Home(G)B(2)-1/2013, dated
6-11-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
HOME (G) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th November, 2018
No. Home(G)B(2)2/12.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) read with sub-section (6) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Central Act, 2 of 1974) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Assistant District Attorneys (Asstt. Public Prosecutors) to be the Additional Public Prosecutors for all the Districts in the State of Himachal Pradesh with immediate effect:—
Sl. No. Name of the Assistant District Attorney(APP).
1. Shri Anil Sharma 2. Shri Devinder Chandel 3. Smt. Raj Rani 4. Shri Soham Kaushal 5. Shri Nitin Kumar 6. Shri Vinay Kumar Verma 7. Shri Nitin Sharma 8. Shri Suresh Kumar 9. Shri Kulbhushan Awasthi 10. Shri Karnail Singh 11. Shri Rajinder Kumar Sharma 12. Shri Chander Sagar 13. Shri Khub Ram
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
__________
गृह-जी, अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2018
संख्याः गृह(जी)बी(2)-1/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का केंद्रीय अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए, समस्त जिला न्यायवादियों, उप-जिला न्यायवादियों के लोक अभियोजक होने के नाते हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन बालक न्यायालयोंं मेंं मामलोंं का संचालन करने के प्रयोजन के लिए, विशेष अभियोजक के रूप मेंं पदाभिहित करते हैं।
आदेश द्वारा, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।6582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940
[Authoritative English Text of this Department notification No. Home(G)B(2)-1/2013, dated
26-6-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th June, 2018
No. Home (G) B (2)-1/2013.—In exercise of the powers conferred under section 26 of the Commissions for Protection of Child Right Act, 2005 (Central Act No.4 of 2006), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate all the District Attorneys and the Deputy District Attorneys being Public Prosecutors, in the State of Himachal Pradesh as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting cases in the Children's Courts under the Act ibid.
By order, B.K. AGARWAL, Addl. Chief Secretary (Home).
__________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 नवम्बर, 2018
संख्याः एलएल.आर.-ए.(3)-1/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।
(2) ये नियम राजपत्र ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, यशवन्त सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।
---------
उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला में निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--निजी सहायक
2. पद (पदों) की संख्या.--1 (एक)6583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.--पे बैण्डः 10300-34800/- रुपए जमा 4800/ रुपए ग्रेड पे
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियाें) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड पे में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 4 वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होगा, दोनों के न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो उपरोक्त समस्त के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियाें में से सैकेण्डमैंट के आधार पर।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलाें में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः 6584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(i) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण हो उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--लागू नहीं।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगा/सकेगी।
--------
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 14th November, 2018
No. LLR-A(3)-1/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of Section 28 read with sub-sections (5) and (6) of Section 6 of the Legal Services6585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, Class-II (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh State Legal Services Authority as per Annexure 'A' appended to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Personal Assistant, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Yashwant Singh Chogal, L.R-cum-Pr. Secretary (Law).
__________
Annexure-"A" Recruitment and Promotion Rules for the Post of Personal Assistant (Non Gazetted) Class-II in the H.P. State Legal Services Authority, Shimla
1. Name of Post.—Personal Assistant
2. Number of Post(s).—1 (One)
3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted) Ministerial Services
4. Scale of Pay.—Pay band Rs.10300—348000+4800/- Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non Selection
6. Age for direct recruitment.—N.A.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—
N.A.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotes.—Age.—N.A.
Educational Qualification]—N.A.
9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.
6586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 194011. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers who possess 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Scale Stenographer/Junior Scale Stenographer out of which four years essential service as Senior Scale Stenographer, failing both by promotion from amongst the Junior Scale Stenographers possessing 16 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.
(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the State Legal Services Authority from time to time.
6587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 194013. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—Not applicable.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—N.A.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—N.A.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Powers to relax.—Where the H.P. State Legal Services Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
_________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 दिसम्बर, 2018
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)65/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कनलेटा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी-वैड़व सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्त्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्त्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | कनलेटा | 327/1 | 0-00-92 |
| कुल जोड़ | किता-1 | 0-00-92 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।6588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत श्री मुकन्द लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम
तारीख पेशी : 14-1-2019 श्री औंकार प्रसाद पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी महाल बटाहण, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल मलेहड़, बटाहण व महाल मलघुणी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री औंकार प्रसाद पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी महाल बटाहण, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में सुरेश कुमार पुत्र विधि चन्द दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुरेश कुमार पुत्र विधी चन्द ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलघुणी में उसका नाम औंकार प्रसाद व पिता का नाम वुधी सिंह तथा राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम विधिंया व महाल मलेहड़ में प्रार्थी के पिता का नाम विधी राम गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना व अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल मलघुणी में औंकार प्रसाद उपनाम सुरेश कुमार व पिता का नाम वुधी सिंह उपनाम विधी चन्द व महाल बटाहण में अपने पिता का नाम विधींया उपनाम विधी चन्द तथा महाल मलेहड़ में प्रार्थी अपने पिता का नाम विधी राम उपनाम विधी चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 14-1-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 19-11-2018 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर। मुकन्द लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Atan Yonten s/o Ago, r/o H. No. 16, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
6589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940Atan Yonten s/o Ago, r/o H. No. 16, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Thupten Gelek का जन्म दिनांक 17-08-1979 को महाल Chogan में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Shhiring Doma d/o Dorjee, r/o H. No. 33, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Shhiring Doma d/o Dorjee, r/o H. No. 33, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Tsenam का जन्म दिनांक 5-12-1979 को महाल Chogan में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Kalzang Tsantso d/o Jangchup, r/o Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Kalzang Tsantso d/o Jangchup, r/o Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Pema Chemchek का जन्म दिनांक 17-4-1978 को महाल Chogan में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
----------
ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Tsering Wangmo d/o Kunga, r/o H. No. 24 Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Tsering Wangmo d/o Kunga, r/o H. No. 24 Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Lodoe Choying का जन्म दिनांक 1-5-1981 को महाल Chogan में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।6591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
----------
ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Taga w/o Tsewang Dorjee, r/o H. No. 37, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Taga w/o Tsewang Dorjee, r/o H. No. 37, Nangchen Division, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Ven Jamyang Tashi का जन्म दिनांक 29-7-1973 को महाल Chogan में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
----------
ब अदालत श्री करतार सिंह भंगालिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) नोरगुम पत्नी स्व0 श्री पोन्टन, मकान नं0 16 नागचेन डिवीजन, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
6592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940नोरगुम पत्नी स्व0 श्री पोन्टन, मकान नं0 16 नागचेन डिवीजन, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे उग्येन लुंडप का जन्म दिनांक 6-6-1979 को महाल चौगान में हुआ था, जिस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2018 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
----------
In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Pushap Raj s/o Hem Raj, r/o Kalai, V.P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.
2. Smt. Leelma Kumari d/o Bhagi Rath, r/o Kadola, P.O. Devdhar, Tehsil Chachyot, . . Applicants. District Mandi (H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Pushap Raj and Smt. Leelma Kumari have filed an application on 24-11-2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-10-2018 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2018. The objection received after 29-12-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 28-12-2018 under my hand and seal of the court.
Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
6593राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 22/13-09-2018
श्री जीवन सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी गांव दलिकर, डाकखाना मोविसेरी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्री जीवन सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी गांव दलिकर, डाकखाना मोविसेरी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका व उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत बैला, विकास खण्ड चच्योट, जिला मण्डी के रिकार्ड में जीवन सिंह पुत्र मीना राम दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल मठयाणी में गलती से आवेदक व उसके पिता का घरेलू नाम झीरू पुत्र मिने राम दर्ज हुआ है। प्रार्थी अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत बैला के रिकार्ड के आधार पर अपना व अपने पिता का नाम जीवन सिंह पुत्र मीना राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नामों को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-12-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 19-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 28-12-2018 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धोगरी, निवासी लोहड़ा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा। 6594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 आवेदक राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धोगरी, निवासी लोहड़ा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य कागजात में राजेन्द्र कुमार नाम दर्ज है जबकि महाल लोहड़ा/545 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम राजू दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 28-12-2018 पृथ्वी चन्द पुत्र श्री गवर्धन, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
आवेदक पृथ्वी चन्द पुत्र श्री गवर्धन, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सिलग के रिकार्ड व अन्य कागजात में पृथ्वी चन्द नाम दर्ज है जबकि महाल शिलग/593 व बनोगी/597 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम पृथ्वी सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम पृथ्वी सिंह के स्थान पर पृथ्वी चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें। अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-12-2018 बिचित्र सिंह पुत्र श्री सोहणू, निवासी नागण उपरली, डाकघर चुक्कू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
आवेदक बिचित्र सिंह पुत्र श्री सोहणू, निवासी नागण उपरली, डाकघर चुक्कू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में बिचित्र सिंह नाम दर्ज है जबकि महाल नागण उपरली/557 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम जीत सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम जीत सिंह के स्थान पर बिचित्र सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-12-2018 रणकीया पुत्र श्री त्रहड़ू राम, निवासी डाकघर गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा। 6596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 आवेदक रणकीया पुत्र श्री त्रहड़ू राम, निवासी व डाकघर गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड गवाली में रणकीया दर्ज है जबकि महाल गवाली/542 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम रणजीत दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रणजीत के स्थान पर रणकीया उर्फ रणजीत नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-12-2018 नरायण सिंह उर्फ लाभ सिंह पुत्र श्री बरखू, निवासी सियून, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
आवेदक नरायण सिंह उर्फ लाभ सिंह पुत्र श्री बरखू, निवासी सियून, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड सियून में नरायण सिंह उर्फ लाभ सिंह नाम दर्ज है जबकि महाल सियून/532 व कजौटधार/586 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम लाल सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम लाल सिंह के स्थान पर नरायण सिंह उर्फ लाभ सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 28-12-2018 रामेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर, निवासी बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। ईश्तहार राजपत्र
आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
आवेदक रामेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर, निवासी बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड डलाह व आधार कार्ड में रामेश चन्द नाम दर्ज है जबकि महाल बसेहड़/535 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम रामेश कुमार दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रामेश चन्द के स्थान पर रामेश कुमार उर्फ रामेश चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2018/19 मार्गशीर्ष, 1940 CHANGE OF NAME I, Aarti Thakur previously called Aarti Bala, r/o Rama Villa near Shiv Mandir, Lower Summer Hill, Shimla declare that Aarti Bala and Aarti Thakur are the name of one and same person. Please note.
Aarti Thakur, r/o Rama, Villa near Shiv Mandir, Lower Summer Hill, Shimla.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है