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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 05 January 2019

Published 05 January 2019

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2019-05/01/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-01-05.201_gazette_2019-05_01_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2018

संख्या' गृह -सी (ए)3-5/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय में सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई 201-राजपत्र/2019-05-01-2019 (7319) 7320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 डिटेक्टर) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय में सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

ओदश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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''उपाबन्ध-क'' हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय मेंं सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर)

2. पद (पदों) की सख्ंया.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियो)ं के लिए पे बैंड ` 15,600-39,100 जमा 6,600/- रुपए ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ` 22,200/-प्रतिमास।

5. पद "चयन" है या "अचयन.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीे होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर7321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 निगमाें/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता.--(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेंसिक मनोविज्ञान/मनोविज्ञान/न्यूरो मनोविज्ञान/ फोरेंसिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोार उपाधि। (ii) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात, उपरोक्त में से किसी एक या सहबद्ध विषयों में अनुसंधान प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक कार्य में सात वर्ष का अनुभव (पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए किए गए शोध कार्य की गणना कुल अनुभव में की जाएगी)।

(ख) वॉच्छनीय अर्हताएं.--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अर्हता (I) से सुसंगत पी0एच0डी0 की उपाधि।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नही.-आयु : लागू नही।

शैक्षिक अर्हर्तताः लागू नही।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित मेें अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हा,े तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 7322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अधिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अधिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय में सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद (पदाें) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक, फोरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) को ` 22,200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 666/-(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।7323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 (VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 22,200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढा़ए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 666/- की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित, गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी़.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। 7324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा मे आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उाीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध- "ख" सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्ेक्टर) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती.................................................................................................. पुत्र/पुत्री श्री.................................................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌......................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 22,200 प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक, फॉरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा7325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगाः

6. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक, फोरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तैार पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक, फोरेंसिक मनोविज्ञान (लाई डिटेक्टर) का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 1. ............................................... ............................................ (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ................................................ ............................................. (नाम व पूरा पता)7326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No.Home-C(A)3-5/2017 dated

28-12-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th December, 2018

No.Home-C(A)3-5/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector), Class-I (Gazetted) in Directorate of Forensic Science, Home Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:— 1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Home, Directorate of Forensic Science, Assistant Director Forensic Psychology (Lie Detector), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Home).

__________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR, FORENSIC PSYCHOLOGY (LIE DETECTOR), CLASS-I (GAZETTED), IN THE DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE, HOME DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) 2. Number of Post .—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(I) Pay band for regular incumbent(s ` 15,600—39,100+ ` 6,600 Grade Pay.

(II) Emoluments for Contract Employee(s).—` 22,200/- as per details given in Col. No. 15-A.

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Not applicable.

6. Age for direct Recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

7327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in public sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification.—(i) 2nd class Masters' degree in Forensic Psychology/ Psychology/ Neuro Psychology/ Forensic Science from recognized University.

(ii) Seven years post Master degree experience in research training and analytical work in one of the above or allied subjects (Research work done for doing Ph.D. degree shall be counted in total experience).

(b) Desirable qualification.—(i) Ph.D Degree relevant to EQ(I) from a recognized University.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age.—Not applicable.

Educational qualification.—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

7328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

11. In case of recruitment by Promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.—Not Applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted

in making Recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type)/written test or practical test. The standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be basis of.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and condition given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector), in the Directorate of Forensic Science, Home Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period one year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Home) to the Govt. of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Director (Forensic Psychology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 22,200/-P.M. (which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of ` 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Home) Govt. of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

7329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure – "B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 22,200/-Per Month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 666/- (3% minimum of the Pay Band + Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's Medical Leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks7330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

____________

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Director, Forensic

Psychology (Lie Detector) and the Government of Himachal Pradesh through Secretary

(Home) Himachal Pradesh Government

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year____________Between Sh./Smt. _________________s/o/d/o Shri_______________r/o_______________________ _________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Secretary (Home), Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) for a period of one year commencing on day of______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

7331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 22,200/- Per Month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contractual Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's Medical Leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar Year and will not be carried forward for the next calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract Assistant Director, Forensic Psychology (Lie Detector) shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the Pay Scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

7332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

In witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________ (Signature of the FIRST PARTY) __________________________ (Name and Full Address) __________________________ __________________________ (Signature of the SECOND PARTY) __________________________ (Name and Full Address)

____________

FINANCE DEPARTMENT

SPECIFIC NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th January , 2019

No. Fin-2-C-(12)-3/2018.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

7333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 08, 2019. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on January 08, 2019:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 12.00 P.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 09, 2019.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on January 09, 2019 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 09, 2019.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on January 09, 2029.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on July 09 and January 09.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH ,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Finance ).

7334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 610

तारीख पेशी : 14-01-2019 श्रीमती अनीता सेहरा पत्नी श्री अजीत कुमार, निवासी त्योड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थीया श्रीमती अनीता सेहरा पत्नी श्री अजीत कुमार, निवासी त्योड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पुत्री श्रुतिका सेहरा की जन्म तिथि 27-01-2007 ग्राम पंचायत त्योड़ा के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज की जाए।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 14-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Sita Gurung बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Sita Gurung पुत्री Sawan Gurung, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे पुत्री Ishita Gurung की जन्म तिथि 25-08-2002 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ishita Gurung का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-01-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 आज दिनांक 11-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत संजय कुमार, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. मनिष सिंह राणा आयु 28 वर्ष पुत्र पूर्ण चन्द राणा, निवासी गांव विहाला, डा0 पपलाह, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

2. शवेता आयु 24 वर्ष पुत्री सूर्य देव कोशिक, निवासी एम0वी0 रोड़, विश्वकर्मा कलोनी, नई दिल्ली . . प्रार्थीगण। 110044.

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 12-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0ः 12/NT/2018 तारीख पेशी 30-01-2019 श्री प्रीतम चन्द पुत्र पाला रामा, निवासी महाल चौकी, डाकघर भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता। 7336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 प्रार्थी श्री प्रीतम चन्द पुत्र पाला रामा, निवासी महाल चौकी, डाकघर भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कमल कुमारी का जन्म दिनांक 08-01-1979 को गांव चौकी, डाकघर भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण उन्होंने जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिप्परी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिप्परी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का एतराज हो तो दिनांक 30-01-2019 तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री प्रीतम चन्द पुत्र पाला रामा, निवासी महाल चौकी, डाकघर भटावां की पुत्री कमल कुमारी की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 08-01-1979 जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत टिप्परी, के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मझीण जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0ः 20/2018/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 14-01-2019 श्री नबाब अली पुत्र वरकत अली पुत्र नुर हुसैन, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. .प्रतिवादीगण। श्री ओम प्रकाश पुत्र व्रहमु उपनाम व्रहमांनन्द व अन्य वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम ः 1. श्री औम प्रकाश पुत्र, 2. वासुदेव पुत्र, 3. सत्या देवी पुत्री, 4. सीतला देवी पुत्री व्रहमु उपनाम व्रहमांनन्द, 5. सुरेश कुमार पुत्र वासाखु, 6. सुभाष चन्द पुत्र तुलसी, 7. मस्तो देवी पुत्री भोलु, 8. मनोज कुमार पुत्र, 9. राजेश कुमार पुत्र, 10. नीलम कुमारी पुत्री, 11. मंजुबाला पुत्री, 12. अंजुबाला पुत्री, 13. करान्तया देवी विधवा बिहारी लाल, 14. सुरेश कुमार पुत्र, 15. ओम प्रकाश पुत्र, 16. रमेश कुमार पुत्र नत्थु, 17. निर्मला देवी विधवा ईश्वर दास सभी वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम बराये भूमि खाता नं0 45, खतौनी नं0 83, खसरा किाा-29, रकबा तादादी 0-50-94 है0, वाकया महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बावत वर्ष 2012-2013 :

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्री नबाब अली पुत्र वरकत अली पुत्र नुर हुसैन, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 45 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है7337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को पुराने पता पर समन जारी करने पर तामील नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-01-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-12-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0ः 22/2018/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 14-01-2019 श्री अशोक कुमार पुत्र जगदीश पुत्र वरडु, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. .प्रतिवादीगण। श्री मुन्शी राम पुत्र भण्डारी व अन्य वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम : 1. श्री मुन्शी राम पुत्र भण्डारी, 2. गौरव पुत्र, 3. सरिता देवी पुत्री, 4. पवना देवी पत्नी स्व0 श्री मदन लाल, 5. अनिरुध पुत्री रीता देवी, 6. हंस राज पुत्र, 7. उतम चन्द गांधी पुत्र हरिया पुत्र जैंती, 8. रमेश कुमार पुत्र जुल्फी पुत्र जैंती, 9. राजेश पुत्र, 10. बबीता पुत्री, 11. अनीता पुत्री, 12. रीता पुत्री श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री जुल्फी, 13. कुलदीप कुमार पुत्र, 14. संजय कुमार पुत्र, 15. अजय कुमार पुत्र, 16. मधु वाला पुत्री बर्फी पुत्र जैंती, 17. रमेश कुमार पुत्र शालीग्राम पुत्र उमदा, 18. प्रकाश चन्द पुत्र सन्ता उपनाम नंन्ता पुत्र सवारू, 19. सतीश कुमार पुत्र महताव सिंह पुत्र चौधरी, 20. राम पाल पुत्र, 21. सतपाल पुत्र फीन्दर पुत्र तवारसु, 22. भगवान दास पुत्र रत्तो पुत्र वोंगर, 23. अली मुहमद पुत्र बजीर हुसैन पुत्र मचलु, 24. नीरू राम पुत्र जोगल पुत्र नीका, 25. देरू पुत्र 26. चीपलु पुत्र, 27. गीता देवी पुत्री सन्त राम पुत्र हसांकु, 28. किरपा पुत्र, 29. मस्तो पुत्र हसांकु पुत्र जवालु, 30. श्उतम चन्द पुत्र, 31. पियगलु पुत्री, 32. कुन्दा देवी पत्नी स्व0 श्री दीनु पुत्र झंडु, 33. मोती राम पुत्र, 34. बिहारी लाल पुत्र, 35. वेद प्रकाश पुत्र, 36. ज्ञान चन्द पुत्र लाची राम पुत्र नेक सभी वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, 37. संदीप कुमार पुत्र तरलोक चन्द पुत्र लाची राम वासी महाल भ्रांता, मौजा व तहसील थुरल।

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम बराये भूमि खाता नं0 34, खतौनी नं0 56, ता0 70, खसरा किाा-324, रकबा तादादी 08-42-60 है0, वाकया महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बावत वर्ष 2014-2015

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

7338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र जगदीश पुत्र वरडु, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 34 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-01-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-12-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0ः 23/2018/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 14-01-2019 श्री अशोक कुमार पुत्र जगदीश पुत्र वरडु, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. .प्रतिवादीगण। श्री मुन्शी राम पुत्र भण्डारी व अन्य वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम : 1. श्री मुन्शी राम पुत्र भण्डारी 2. गौरव पुत्र, 3. सरिता देवी पुत्री, 4. पवना देवी पत्नी स्व0 श्री मदन लाल, 5. अनिरूध पुत्री रीता देवी, 6. हंस राज पुत्र, 7. उतम चन्द गांधी पुत्र हरिया पुत्र जैंती, 8. रमेश कुमार पुत्र जुल्फी पुत्र जैंती, 9. राजेश पुत्र, 10. बबीता पुत्री, 11. अनीता पुत्री, 12. रीता पुत्री श्रीमती संन्तोष कुमारी पुत्री जुल्फी, 13. कुलदीप कुमार पुत्र, 14. संजय कुमार पुत्र, 15. अजय कुमार पुत्र, 16. मधुबाला पुत्री वर्फी पुत्र जैंती, 17. रमेश कुमार पुत्र शालीग्राम पुत्र उमदा, 18. प्रकाश चन्द पुत्र नन्ता उपनाम नन्ता पुत्र सवारू सभी वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम बराये भूमि खाता नं0 35, खतौनी नं0 71, खसरा किाा-4, रकबा तादादी 00-44-99 है0, वाकया महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी बावत वर्ष 2012-2013

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र जगदीश पुत्र वरडु, वासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 35 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की7339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-01-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-12-2018 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा.--नगर पंचायत बंजार के अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री ऐली राम पुत्र श्री रेवती राम, निवासी गांव ननौट, डा0 कलवारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र के पैदाइश के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रिन्कू ऐले राम लिखा गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम ऐली राम है जो सही नाम है। इसे नगर पंचायत बंजार के अभिलेख में दुरूस्त करवाना चाहता हैं। इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पुत्र के पैदाइश के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रिन्कू ऐले राम के स्थान पर ऐली राम नगर पंचायत बंजार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-01-2019 तक असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तुले राम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी त्रिशा, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 7340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 12-05-2015 को श्रीमती मोनिका देवी पुत्री श्री पूर्ण चन्द, गांव चाहडी, डा0 घर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और अब विवाह का इन्द्राज पंचायत अभिलेख दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी तुले राम की पत्नी मोनिका देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-01-2019 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 13-12-2018 केस नं0 : 19/CER/NT/2018

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव लोरन, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में जाति दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री धर्म चन्द पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव लोरन, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 01-08-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जाति दर्ज हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का ढालपुर से दिनांक 14-08-2018 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा खेवट नं0 1327 फाटी ढालपुर कोठी महाराजा में मालिक दर्ज है परन्तु कागजात माल में जाति दर्ज नहीं है, मुताबिक नकल शजरा नस्ब फाटी वरान कोठी बडागढ़ साल 1963-64 में प्रार्थी के दादा भगत की जाति कोली दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है। अतः प्रार्थी अब फाटी ढालपुर कोठी महाराजा में जाति दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री धर्म चन्द पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव लोरन, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 की जाति दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री धर्म चन्द पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव लोरन, डाकघर ढालपुर दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।7341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 आज दिनांक 13-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

दौलत राम ठाकुर,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं

नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 15-12-2018 केस नं0 : 73/ME/T/2018

श्री गोपाल चन्द पुत्र श्री केशव राम, निवासी गांव फलाण-II, डाकघर शांलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती बनीता पुत्री श्री लाहलू राम, निवासी गांव टण्डारी, डाकघर भुट्‌ठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 21-06-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-06-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान टण्डारी में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री उतम राम बनाम आम जनता किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री उतम राम पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव थानी फाटी, थणीचेड़ कोठी गोपालपुर, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने वमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में उतम सिंह लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम उतम राम है जो कि सही है। इसे दरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में उतम सिंह की जगह उतम राम करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-01-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक ------ को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री अमीर सिंह पुत्र श्री लगन चन्द, निवासी गांव फगवाणा, डाकघर चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अमीर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र वमय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री गुंजन भारद्वाज की जन्म तिथि 24-10-2014 है, जो कि ग्राम पंचायत चकुरठा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अमीर सिंह की पुत्री गुंजन भारद्वाज की जन्म तिथि 24-10-2014 ग्राम पंचायत चकुरठा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-01-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक --12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-01-2018 केस नं0 : 22/CNT/18

श्री धर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री परसू पुत्र श्री होती उर्फ होतम राम, निवासी गांव पाथला फाटी जरी कोठी हरकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल जमाबन्दी वर्ष 2015-16 में खाना काश्त की दुरुस्ती बारे। प्रार्थना-पत्र श्री धर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री परसू पुत्र श्री होती उर्फ होतम राम, निवासी गांव पाथला फाटी जरी कोठी हरकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 05-03-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि गोलहु पुत्र श्रीमती खीमी पुत्री डेहरू खाता व खतौनी नं0 104, मिन खतौनी 162, खसरा नं0 1837, अराजी तादादी 4-6-0 बीघा, फाटी हजा में खाना काश्त में तावे मर्जी मालिक है। जबकि गोल्हु फौत हो चुका है तथा प्रतिवादी के कोई वरसान न है। वादी पक्ष उक्त खसरा नं0 में अपना नाम काश्त दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-01-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Raman Garsanghi (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

Sh. Vikky Joshi s/o Sh. Tarlok Kumar Joshi, resident of House No. 419, Ward No. 5, Mohan Nagar, Thanesar Kurukreshtra, HR (INDIA), & Smt. Neetu daughter of Sh. Joginder Pal resident of 94, Ward No. 1, Akhara Bazar, Kullu, Tehsil & Distt. Kullu, H.P. (INDIA), presently residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

7344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

Whereas Sh. Vikky Joshi s/o Sh. Tarlok Kumar Joshi, resident of House No. 419, Ward No. 5, Mohan Nagar Thanesar Kurukreshtra, HR (INDIA), & Smt. Neetu daughter of Sh. Joginder Pal resident of 94, Ward No. 1, Akhara Bazar, Kullu, Tehsil & Distt. Kullu, H.P. (INDIA), presently residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has presented an application on 11-12-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 10-01-2019 at Manali to object registration of above marriage personally of truth and authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 13th day of December, 2018.

Seal.

RAMAN GARSANGHI (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Karan Bhapa s/o Shri Anup Bhapa, resident of Akhara Bazar Kullu, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Seema Bhatia d/o Late Sh. Mahant Ram, resident of Village Jather Bihal (Patlikuhal), . . Applicants. P.O. Katrain, Tehsil & District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Karan Bhapa and Seema Bhatia filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-09-2018 and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-01-2019. The objection received after 10-01-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-12-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

7345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Ram Sharan Mishra s/o Shri Durga Prasad Mishra, resident of 600 West 113th Street New York, NY-1025, USA.

2. Kavita Bodh d/o Sh. Om Prakash Bodh, resident of Village Tegubehar, P.O. Khokhn, . . Applicants. Tehsil Bhuntar, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Ram Sharan Mishra and Kavita Bodh filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-12-2018 and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-01-2019. The objection received after 10-01-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-12-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

Notice inviting objection from any person with regard to registration of marriage.

WHEREAS an application for registrarion of Marriage U/S 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been moved in this office on dated 07-12-2018 jointly by (1) Shri Pawan Kumar age 25 years s/o Shri Ram Swaroop, Village Ward No. 4, Changer Handola, Sub The. Bihru Kalan, District Una (H. P.) and Rama Kumari age 25 years Ward No. 2, Lower Badhera, P.O. Badhera, Tehsil Haroli, District Una (H. P.) at present wife of Shri Pawan Kumar s/o Shri Ram Swaroop, Village Ward No. 4, Changer Handola, Sub The. Bihru Kalan, District Una (H.P.). As per the application duly supported with affidavit of concerned individual, the marriage stood solemnized on 07-06-2018 as per hindu rites and customs in Changer Handola, P.O. Chulhari, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) which falls in the jurisdiction of Sub Division Bangana.

7346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940

AND WHEREAS before registration of the marriage it is mandatory to call for the objections of any person regarding registration of the aforementioned marriage.

THEREFORE, any person having any objection with regard to the registration of above marriage may submit in writing within one month of the publication of the notice.

Given under my hand and seal of the court today the 10th day of December, 2018 Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Bangana,District Una (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

Notice inviting objection from any person with regard to registration of marriage.

WHEREAS an application for registrarion of Marriage U/S 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been moved in this office on dated 07-11-2018 jointly by (1) Anuradha Dutta age 27 years d/o Shri Amal Kumar Dutta, V.P.O. Kohdra, Teh. Bangana, District Una (H. P.), at present wife of Sh. Anil Kumar s/o Amar Singh, Vill. Chhota Samahal, P.O. Ghar, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) and Sh. Anil Kumar age 39 years s/o Amar Singh, Vill. Chhota Samahal, P.O. Ghar, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) at present residing with his in-laws at V.P.O. Kohdra, Teh. Bangana, District Una (H. P.). As per the application duly supported with affidavit of concerned individual, the marriage stood solemnized on 10-10-2018 as per hindu rites and customs in V.P.O. Kohdra, Teh. Bangana, District Una (H. P.) which falls in the jurisdiction of Sub Division Bangana.

AND WHEREAS before registration of the marriage it is mandatory to call for the objections of any person regarding registration of the aforementioned marriage.

THEREFORE, any person having any objection with regard to the registration of above marriage may submit in writing within one month of the publication of the notice.

Given under my hand and seal of the court today the 19th day of December, 2018 Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Bangana,District Una (H.P.).

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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 श्री राम सिंह पुत्र कर्म जात जट, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादीगण।7347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल हरोली द्वितीय, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 229, 234, 240, 237, 231, 232, 233, 235, 241, 243, 242, 238 जमाबन्दी साल 2010-11 वाक्या महाल हरोली द्वितीय, तहसील हरोली, जिला ऊना।

श्री राम सिंह पुत्र कर्म, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है। अतः उनका नाम अवतार सिंह पुत्र कर्म की बजाये अवतार सिंह उपनाम राम सिंह पुत्र कर्म सही दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 22-01-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना दिया जायेगा।

आज दिनांक 21-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी, 2019/15 पौष, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-01-05.201_gazette_2019-05_01_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-01-05.201_gazette_2019-05_01_2019.