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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 204, 09 January 2019

Published 09 January 2019

Gazette no.
204
Gazetteid
204/GAZETTE/2019-09/01/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-01-09.204_gazette_2019-09_01_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2018

No. LLR-E(9)-2/2018.—Whereas vide this Department notifiction of even number dated 25th October, 2018, Sh. Kapil Bhardwaj, Advocate was appointed to represent the State of Himachal Pradesh in respect of the cases of SDO Sangrah, DFO Renuka and Renuka Dam pending before Sangrah Court in District Sirmaur and Sh. T.R. Sharma, Advocate was appointed to 204-राजपत्र/2019-09-01-2019 (7397)7398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 represent the State of Himachal Pradesh in respect of cases of Forest Division Nahan & Renuka Dam pending before Nahan Court in District Sirmaur.

Now, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to modify the notification of even number dated 25th October, 2018 with immediate effect to the extent that Sh. Kapil Bhardwaj, Advocate shall be standing counsel for SDM Sangrah & DFO Renuka only and Sh. T.R. Sharma, Advocate shall be standing counsel for Forest Division Nahan only in District Sirmour.

The other terms and conditions of appointment of the above standing counsels shall remain the same as have been specified in the above notification.

By order, Sd/- LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th December, 2018

No. LLR-E(9)-2/2018.—In continuation of this department notification of even number dated 03-07-2018, 26-07-2018, 25-10-2018 , 15-11-2018 and 27-11-2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add name of the following Advocate to represent the State of Himachal Pradesh in Cases pending before the Deputy Commissioner Office, Settlement Office, Divisional Commissioner Office Shimla, in District Shimla with immediate effect:—

Name & Address of Advocate Name of Institution Terms and Conditions of fee for Revenue Courts
Sh. Shiv Darshan Sharma HIM No. 159/1983 DC Office, Settlement Office and Divisional Commissioner Office Shimla. Rs. 1500/- (Rupees One Thousand Five hundred) per case + Rs. 200/- as miscellaneous expenses including typing expenses.

This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reasons thereof.

The Department concerned are advised that whenever there is a need of service of any Advocate, they may engage above Advocate. Further, where more than one Advocate is empanelled for the same Department, the cases will be distributed in rotation.

The expression "Revenue Cases" shall include all matters/proceedings relating to encroachment cases, correction cases or any other case where interest of the State Government is required to be protected before the Court.

By order, Sd/- LR-cum-Pr. Secretary (Law).

7399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th December, 2018

No. LLR-E(9)-2/2018.—In continuation of this department notification of even number dated 03-07-2018, 26-07-2018, 25-10-2018, 15-11-2018, 27-11-2018 and 13-12-2018 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add names of the following Advocate to represent the State of Himachal Pradesh in respect of the cases relating to Nursing Registration Council and State Pharmacy Council Shimla, in District Shimla before the Hon'ble Courts with immediate effect:—

Sl. No. Name of Advocate Name of Institution
1. Ms. Tannu Sharma Nursing Registration Council and State Pharmacy Council

This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reasons thereof.

The Department concerned are advised that whenever there is a need of service of any Advocate, they may engage above Advocate and settle reasonable terms and conditions of fee and thereafter, proposal may be sent through your Administrative Department, for approval of the Law Department. Further, where more than one Advocate is empanelled for the same Department, the cases will be distributed in rotation.

By order, Sd/- LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अक्तूबर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

7400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"9ख अध्याय 99 नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गाे से सम्बन्धित सेवाओं की आपूर्ति कुछ नहीं कुछ नहीं"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(15)/2017 तारीख 30 जून 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को पृष्ठ 7256 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 7 अक्तूबर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः इ.एक्स.एन.- एफ(10)- 15/2017 के तहत पृष्ठ 9155 से 9158 पर प्रकाशित अधिसूचना सं0 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 की सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,

"किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अन्र्तगत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।",

के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए-

"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं।7401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 स्पष्टीकरणः

"विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को पृष्ठ 7255 से 7256 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 24/03-11-2018

श्री घान्थू राम पुत्र श्री राम सिंहू, निवासी गांव भल्यारी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र ।

श्री घान्थू राम पुत्र श्री राम सिंहू, निवासी गांव भल्यारी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका व उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड सिराज, जिला मण्डी के रिकार्ड में घान्थू राम पुत्र राम सिंह दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल खणी के खाता/खतौनी, नम्बर 82/110, जमाबन्दी साल 2011-12 के रिकार्ड में गलती से आवेदक का नाम थान सिंह व उसके पिता का नाम चौधरी राम दर्ज हुआ है। प्रार्थी अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत खणी के रिकार्ड के आधार पर अपना व अपने पिता का नाम घान्थू राम पुत्र राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-01-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 21/13-09-2018

श्रीमती चन्ता पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव भल्यारी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र ।

श्रीमती चन्ता पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव भल्यारी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका का नाम ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड सिराज, जिला मण्डी के रिकार्ड में श्रीमती चन्ता दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल कान्ढा/629, पटवार वृत्त खणी के खाता/खतौनी, नम्बर 71/131, जमाबन्दी साल 2008-2009 में आवेदिका का नाम गलती से श्रीमती ध्यानदासी उपनाम रूपदासी दर्ज हुआ है। अब प्रार्थीनी राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत खणी के रिकार्ड के आधार पर अपना नाम श्रीमती चन्ता दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-01-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री सरन पुत्र घरीन्डु, निवासी गांव व डाकघर रोपडी, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री सरन पुत्र घरीन्डु, निवासी गांव व डाकघर रोपडी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के दादा का वास्तविक नाम गुहिया है। परन्तु प्रार्थिन के दादा का नाम राजस्व अभिलेख महाल कोच्छू में डिडू दर्ज हो चुका है जोकि गलत है। अब प्रार्थिन ने अपने दादा के नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे है।7403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-01-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 29-01-2019 श्री भोला नाथ पुत्र श्री माघू राम, निवासी बल्ह, डा0 बल्ह क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म /मृत्यु तिथि।

श्री भोला नाथ पुत्र श्री माघू राम, निवासी बल्ह, डा0 बल्ह क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 15-12-1957 है, परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि 15-12-1957 ग्राम पंचायत दलेड के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-01-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना उजर/एतराज पेश करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)7404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2019/19 पौष, 1940 समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 29-01-2019 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी पसड, डाकघर बल्ह क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी पसड, डाकघर बल्ह क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गोविन्द राम है। परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल पसड में गोविन्द सिंह व महाल मोरतन में गोविन्द दर्ज हो चुका है जोकि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29-01-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-01-09.204_gazette_2019-09_01_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-01-09.204_gazette_2019-09_01_2019.