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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 207, 14 January 2019

Published 14 January 2019

Gazette no.
207
Gazetteid
207/GAZETTE/2019-14/01/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-01-14.207_gazette_2019-14_01_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जनवरी, 2019

संख्या आई0पी0एच0-(ए)ए(1)1/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0पी0एच0(ए)ए(3)-1/2001 तारीख 02-07-2003 द्वारा अधिसूचित 207-राजपत्र/2019-14-01-2019 (7451) 7452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, निजी सचिव वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, निजी सचिव वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध-"क" में स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनाें के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, उपरोक्त समस्त के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एवं आशुटंकक के रूप में संयुक्ततः चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।''

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जन-जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामलें में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलाें में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी/उनकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।7453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलोैना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्राकर से होंगे :--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे । 7454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 स्पष्टीकरण.--अंिंतम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान आर्मड फोर्सिज में भर्ती हुआ है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और त्‌दधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेें ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपरोक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, देवेश कुमार, सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. IPH(A)A(1)1/2015 dated 5.1.2019

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th January, 2019

No. IPH(A)A(1)1/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department Private Secretary Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 as notified vide this department Notification No. IPH(A)A(3)-1/2001 dated 02-07-2003, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2003;

For the existing provisions against Col.11, the following shall be substituted , namely :—

"By promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 05 (Five) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in7455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant & Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years' essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 19 (nineteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer & Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer & Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant."

(I) Provided that for the purpose of promotion every employees shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area, however, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult/Hard Areas shall be as under:

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkail and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distict Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Divisioin of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,7456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani,Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallpar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

(i) All station beyond the radius of 20 Kms from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms from State Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (Three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of employee regardless of its categories.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all case where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above , all persons senior to him/her in the respective category /post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not be rendered the junior incumbent ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-serviceman who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personal (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

7457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

By order,

DEVESH KUMAR Secretary.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-ए (3) 4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 30 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी वन भूमि से औषधीय पौधों अर्थात्‌ कशमल (बरबेरिस प्रजाति) और रखाल/थूना (टेक्सस वॉलिचियाना) त्र टी-बैकाटा/टी0 कन्टोरटा) की दो प्रजातियों के वाणिज्यिक संग्रहण/ हटाये जाने को इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करते हैं।

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-A(3)-4/2016 dated

21-12-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st December, 2018

No. FFE-B-A(3)-4/2016.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of section 30 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to ban the commercial collection/removal of two species of medicinal plants i.e. Kashmal (Berberis spp.) and Rakhal/Thuna (Taxus Wallichiana = T. Baccata/T.Contorta) from the Government Forest Land in the State of Himachal Pradesh for a period of 10 years with effect from the date of issuance of this Notification.

By order, Ram Subhag Singh, Additional Chief Secretary (Forests).

7458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st January, 2019

No. HHC/Estt. 3(406)/95-II.—01 day's earned leave for 12.11.2018 with permission to prefix Deepawali holidays, Second Saturday and Sunday fell w.e.f. 7th to 11th November, 2018 and 04 days leave i.e. 02 days commuted leave for 19th & 20th November, 2018 and 02 days earned leave for 21st & 22nd November, 2018 with permission to prefix Sunday fell on 18.11.2018 and suffix Gazetted holiday fell on 23.11.2018 are hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Gopal Sawroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st December, 2018

No. HHC/Admn.3(243)/86-II.—01 day's earned leave for 21.11.2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Asha Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Asha Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st December, 2018

No. HHC/Admn.3(391)/94-I.—One day's earned leave for 17.11.2018 with permission to suffix Sunday fell on 18.11.2018 is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Shri Anil Kumar Sharma, Secretary of this Registry.

7459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

Certified that Shri Anil Kumar Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Anil Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st December, 2018

No. HHC/ Admn.3(242)/86-I.—02 days commuted leave for 14.11.2018 and 15.11.2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Hitesh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st January, 2019

No. HHC/ Estt.3(408)/95-I.—03 days earned leave w.e.f. 19.11.2018 to 21.11.2018 with permission to prefix Sunday fell on 18.11.2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

7460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th December, 2018

No. HHC/Admn.16 (21)75-V.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Meghna Kashava, Sh. Amar Dev Sharma and Ms. Amita Chandel, Advocates, H.P. High Court as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th December, 2018

No. HHC/Admn.16(9)74-X.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Dipti, Advocate, Sundernagar as Oath Commissioner at Sundernagar, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th December, 2018

No. HHC/Admn.16 (13) 74-IX.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Anuj Kumar Tanwar, Advocate, Shimla as7461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 Oath Commissioner at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd January, 2019

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Shri J.K.Sharma, District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala, H.P. w.e.f. 05.01.2019 to 11.01.2019 or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd January, 2019

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-III, Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC-IV, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014 Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in the aforesaid Court.

By order, Sd/- Registrar General.

7462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 16-01-2019 धर्म सिंह पुत्र रसीला राम, निवासी गांव व डाकघर डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके भाई प्रीतम चन्द पुत्र रसीला राम का देहान्त दिनांक 23-02-1994 को महाल डुढ़म्ब में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-12-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 16-01-2019 पिंकी देवी पत्नी किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र अब्बू कुमार पुत्र किशोरी लाल का जन्म दिनांक 17-11-2014 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।7463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-12-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 16-01-2019 आरती पत्नी सुग्रीव कुमार, निवासी गांव व डाकघर वजरेहड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री शान्वी पुत्री सुग्रीव कुमार का जन्म दिनांक 24-09-2014 को महाल वजरेहड़ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-12-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 16-01-2019 राज पाल सिंह पुत्र मरहटू, निवासी गांव व डा0 भनियार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल उपरला भन्यार में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राज पाल सिंह पुत्र मरहटू है जबकि महाल उपरला भन्यार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मदन सिंह पुत्र मरहटू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके मदन सिंह उपनाम राज पाल सिंह पुत्र मरहटू से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-12-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-01-2019 सुभाष चन्द पुत्र जीतो उपनाम अजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल सिंहुता में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुभाष राणा पुत्र अजीत सिंह है जबकि महाल सिंहुआ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुभाष चन्द पुत्र जीतो दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके सुभाष चन्द उपनाम सुभाष राणा पुत्र जीतो उपनाम अजीत सिंह से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।7465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 आज दिनांक ------ को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

पेशी : 21-01-2019 श्री राजेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह, निवासी मकडोटी, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-बावत इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी श्री बलदेव सिंह पुत्र प्रभू राम पुत्र राम सिंह, खाता नं0 117, 118, 42 महाल गगल, मौजा रजोल व खाता नं0 4, 34, 80, 81, 82, 137 महाल मकड़ोटी, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी श्री बलदेव सिंह पुत्र प्रभू राम पुत्र राम सिंह, निवासी महाल मकड़ोटी, डा0 लदवाड़ा, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादी राजेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह ने प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री बलदेव सिंह पुत्र प्रभू राम पुत्र राम सिंह, निवासी मकड़ोटी, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर अरसा 15 साल पूर्व बिना बताए घर से बाहर गए थे और कहीं गायव हो गए हैं व और आज तक उनका कोई पता न चल सका है। इस बारे में स्थनीय पुलिस स्टेशन कांगड़ा, जिला कांगड़ा में नं0 025/13-12-2015 से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है वादी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता को मृत घोषित किया जाकर महाल हजा गगल व मकड़ोटी, तहसील शाहपुर में समस्त भूमि का इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री बलदेव सिंह पुत्र प्रभू राम पुत्र राम सिंह, निवासी महाल मकड़ोटी, डा0 लदवाड़ा, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस दरख्वास्त बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-01-2019 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी नं0 599, महाल गगल व इन्तकाल नं0 622, महाल लदवाड़ा बलदेव सिंह पुत्र प्रभू वहक राजेश कुमार पुत्र व रीतू कुमारी, किरणा कुमारी, वनीता कुमारी पुत्रियां व निर्मला देवी विधवा बलदेव सिंह पुत्र प्रभू भाग बराबर, जो दिनांक 06-12-2018 को दर्ज शुदा है को स्वीकार करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-01-2019 किशन चन्द पुत्र सरन दास, निवासी गांव भैरूं, डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.-- दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भैरुं में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम किशन चन्द पुत्र सरन दास है जबकि महाल भैरूं के राजस्व अभिलेख में उसका नाम किसो राम पुत्र सरन दास दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके किसो राम चन्द उपनाम किशन चन्द पुत्र सरन दास से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-01-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता श्री Jagdish Chand बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Jagdish Chand पुत्र Late श्री Dulo Ram, निवासी Narwana Khas Yol, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता का नाम Dulo Ram की मृत्यु दिनांक 15-09-1985 को हो चुकी है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Dolo Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 18-01-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।7467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

In the Court of Sh. Sanjeev Kumar, Executive Magistrate, Dharamshala,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

1. Shri Naveen s/o Sh. Bal Bahadur, r/o VPO Totarani, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

2. Smt. Dolma Tsering d/o Sh. Tashi Norbu, Ward No. 3, Rewalsar Mandi, H. P.

Versus

The General Public

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 13-08-2017 at Gram Panchayat Bhattala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary.

And whereas, they have also state that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 16-01-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 22-12-2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Dharamshala.

___________

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Lekh Raj s/o Sh. Jhandu Ram, r/o Ward No. 9, Sokni-Da-Kot, P.O. Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Indira Devi d/o Sh. Amar Chand, r/o Ward No. 7, Old Charri Road, K.B. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

Versus

The General Public

7468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 15-11-2015 at Chamunda Mandir but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary, G.P. Dari;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 19-01-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 12.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 21st day of December, 2018. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Dharamshala.

___________

ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री Prakash Chand बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Prakash Chand पुत्र Late Sh. Kanth Ram, निवासी Village Ramnagar, P.O. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता Smt. Hallo Devi का जन्म दिनांक 15-01-1974 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Hallo Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-01-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 34/2018 18-12-2018 19-1-2019 Sh. Shiv Rattan Soni s/o Shri Kaushal Prasad Soni, r/o J-20 Himuda Housing Board Bhatoli Kalan, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Shiv Rattan Soni s/o Shri Kaushal Prasad Soni, r/o J-20 Himuda Housing Board Bhatoli Kalan, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Khushboo Soni daughter of Sh. Shiv Rattan Soni and Smt. Gulab Kali was born on 14-04-2003 at Sidhant Nursing Home, Near Basanti Bagh, Sai Road Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh, but her birth could not be registered in the Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Khushboo Soni daughter of Sh. Shiv Rattan Soni and Smt. Gulab Kali, r/o J-20 Himuda Housing Board Bhatoli Kalan, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh objection in this court on or before 19-01-2019, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 18th December, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

Before Chhavi Nanta, Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 16/2018

26-12-2018 29-1-2019 Shri Khem Chand s/o Shri Dhani Ram, r/o Village Dhar Jata, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, . .Applicant. District Solan, Himachal Pradesh7470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 Versus General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Khem Chand s/o Shri Dhani Ram, r/o Village Dhar Jata, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Divyanshi born on 03-01-2017 at Village Dhar Jata, Tehsil Arki, but her date of birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Badog, Tehsil Arki, Distt. Solan, H.P. as per Certificate No.-10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Badog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Divyanshi d/o Shri Khem Chand, may submit their objections in writing in this office on or before 29-01-2019 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 26th day of December, 2018.

Seal.

CHHAVI NANTA (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

___________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री जसविन्द्र पुत्र श्री रमेश चन्द, वासी अप्पर वसाल, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री जसविन्द्र पुत्र श्री रमेश चन्द, वासी अप्पर वसाल, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 07-06-2017 को रीता देवी पुत्री श्री गुरदियाल सिंह, वासी नन्दपुर, तह0 अम्ब, जिला ऊना के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अप्पर वसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।7471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत अप्पर वसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-12-2018 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

---------

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री राम पाल पुत्र श्री प्यारा सिंह, वासी देहलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री राम पाल पुत्र श्री प्यारा सिंह, वासी देहलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-11-1991 को जसविन्द्र कौर पुत्री श्री सरवन सिंह, वासी गोलनी, तह0 नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत देहलां लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत देहलां लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-12-2018 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018

Ms. Jyotsna Arora d/o Sh. Parveen Kumar, r/o Prem Nagar, W. No. 1 Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.).

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Ms. Jyotsna Arora d/o Sh. Parveen Kumar, r/o Prem Nagar, W. No. 1 Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-02-2016 को Sh. Sunil Kapoor s/o Sh. Kuldeep Kapoor, #23 N, BBMB Colony, Nangal Rupnagar, Punjab के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31-12-2018 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

--------

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018

श्री अमन दीप पुत्र श्री राम सिंह, वासी अरनियाला लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

7473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री अमन दीप पुत्र श्री राम सिंह, वासी अरनियाला लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 15-04-2007 को नवनीत कौर पुत्री श्री हरदीप सिंह सैनी, वासी #B-1/185, मोहल्ला गोविन्दगढ, एस.बी.एस. नगर (पंजाब) के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31-12-2018 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राहुल भारद्वाज पुत्र श्री हरबंस लाल, वासी गांव सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री राहुल भारद्वाज पुत्र श्री हरबंस लाल, वासी गांव सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती कुसुम सन्दल पुत्री श्री सिकन्दर नाथ, वासी गांव भद्रकाली, तहसील घनारी़, जिला ऊना, हि0 प्र0 में दिनांक 11-05-2017 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 )

कार्तिक बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीरू देवी पत्नी श्री यशपाल सिंह, निवासी गांव भडियारा, डाकघर दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म गांव भडियारा में 10-04-2010 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसके माता-पिता द्वारा जन्म का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 21-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

श्री कुलवन्त ठाकुर पुत्र श्री मन्दर सिंह पुत्र श्री मुन्शी, वासी महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना खेवट नं0 351, 361, 355, 354 स्थित महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

श्री कुलवन्त ठाकुर पुत्र श्री मन्दर सिंह पुत्र श्री मुन्शी, वासी महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय मेें दिनांक 05-08-2018 को आवेदन-पत्र7475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दुलैहड में उसका नाम कुलवन्त सिंह पुत्र मन्दर सिंह पुत्र श्री मुन्शी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़ में उसका नाम कुलवन्त सिंह पुत्र मन्दर सिंह पुत्र श्री मुन्शी की बजाये कुलवन्त सिंह उपनाम कुलवन्त ठाकुर पुत्र मन्दर सिंह पुत्र श्री मुन्शी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 28-01-2019 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 27-12-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 )

श्रीमती ऊषा दड़ोच बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ऊषा दड़ोच पुत्री श्री निरंजन दास, निवासी गांव खानपुर, डाकघर माहिलपुर, तहसील गढ़शंकऱ, जिला होशियारपुर द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके चाचा शिंगारा राम की मृत्यु गांव व डाकघर पोलियाबीत में दिनांक 21-05-2012 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसकीे मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 28-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 Form No. 20 NOTICE

Whereas an application for declaring building situated in Mohalla Neela Ghat, Ward No. 11, Una, District Una (H.P.) Khasra No. 3461-3439-3438-3437-3436-3435-3434-3441-3442-3443- 3440-3439-3444 Mohalla Neela Ghat, Ward No. 11, Una Khas as per Jamabandi of the year 2012-13 as unsafe has been received from Ld. Deputy Commissioner Una, District Una (H.P.). That as per report E.O.M.C. Una, Tehsildar Una, A.E. Elec. Una and S.H.O. Una, the said building is unsafe and the safety of the public is endangered by reason of the said building.

Whereas, keeping in mind the issue of public safety the building needs to the demolished. I do hereby direct and require you within thirty days of this notice to demolish the south-east corner of the said building or to appear in the court of S.D.M. Una on the 16th February, 2019 next and to show why this order should not be made absolute.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Una, District Una (H.P.).

__________

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 वीरपाल सिंह पुत्र सन्तोख सिंह, r/o House No. E 3/4, SBS Engineering College Alewala Firozpur (Pb.), तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल उपमहाल गुरपलाह, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 383, खतौनी नम्बर 419, नम्बर खसरा 1275, 1276, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-27-62 है0, जमाबन्दी साल 2012-13 वाक्या महाल उपमहाल गुरपलाह, तहसील हरोली, जिला ऊना।

वीरपाल सिंह पुत्र सन्तोख सिंह, r/o House No. E 3/4, SBS Engineering College Alewala Firozpur (Pb.) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वीरपाल सिंह पुत्र सन्तोख सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम श्री वीरपाल पुत्र सन्तोख की बजाये वीरपाल सिंह पुत्र सन्तोख सिंह सही दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपाि हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 18-01-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना दिया जाएगा।

आज दिनांक ---------- को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।7477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं (ना0 तह0) हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

तरसेम लाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

तरसेम लाल पुत्र रतन चन्द, जाति बाहती, वासी बटखुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी बेटी रीतिका का जन्म दिनांक 06-06-2009 को गांव बटखुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन उनका जन्म ग्रांम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-01-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और जन्म तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक --------- को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं (ना0 तह0) हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

श्रीमती शीतल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

श्रीमती शीतल पत्नी बलवीर सिंह, जाति राजपूत, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया कि उसकी बेटी सानिया का जन्म दिनांक 10-03-2010 को गांव वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 में हुआ है लेकिन उनका जन्म ग्रांम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 7478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और जन्म तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री गुरमहिन्दर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह पुत्र सन्त राम, जात जट, वासी बसोली, तहसील व जिला . .सायल। ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री गुरमहिन्दर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह पुत्र सन्त राम, जात जट, वासी बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख उप-महाल बसोली निचली में खेवट नं0 506 मिन, खतौनी नं0 676 मिन में प्रार्थी के पिता का नाम जीत सिंह दर्ज है जो गलत है। अतः उसने राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम दरूस्त करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में दरूस्ती इन्द्राज बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-02-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा श्री गुरमहिन्दर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह पुत्र सन्त राम, जात जट, वासी बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के पिता के नाम दरूस्ती उप-महाल बसोली निचली में खेवट नं0 506 मिन, खतौनी नं0 676 मिन के राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से दिनांक 04-01-2019 को जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 14 जनवरी, 2019

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का आ]वान सोमवार, 4 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा, यशपाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

—————

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171 004, the 14th January, 2019

No. V.S.-Legn.-Pri./1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the13th January, 2019 is hereby published for general information:—

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का आ]वान सोमवार, 4 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order, YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

7480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2019/24 पौष, 1940

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-01-14.207_gazette_2019-14_01_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-01-14.207_gazette_2019-14_01_2019.