राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एव कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अगस्त, 2017
संंख्या र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-28/2017.--हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्र्रदत्त शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए हिमाचल प्र्रदेेश केे राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर नियम, 2017 का औैर संंशोेधन करनेे केे लिए निम्नलिखित नियम बनातेे हैैंं, अर्थात््ः-
211-राजपत्र/2019-18-01-2019 (7627) 7628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 1. (1) इन नियमोेंं का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर (पांंचवांंंं संंशोेधन) नियम, 2017 हैै।
(2) यथा अन्यथा उपबंंधित केे सिवाय, येे राजपत्र मेेंं उनकेे प्र्रकाशन की तारीख कोे प्र्रवृृृृत्त होेंंगेे। 2. हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर नियम, 2017 मेेंं,-
(i) नियम 3 केे उप-नियम (4) में, "साठ दिन" शब्दोेंं केे स्थान पर, "नब्बेे दिन" शब्द रखे जाएंंंगेेे;
(ii) नियम 17 मेेेेंंंं, 24 जूूूून, 2017 से, उप-नियम (2) में, "उक्त प्र्र्र्ररूप" शब्दों के पश्चात््््, "या भारत सरकार के विदेश मंंंंत्रालय से सिफारिश प्र्र्र्राप्त होने के पश्चात" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
(iii) नियम 40 मेेेेेेंंंंंं, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (1) में, खंंंंंंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्््््््ः-
"(ख) रजिस्टी्र—त व्यक्ति धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुुुुुुुट कर प्र्र्र्र्र्र्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि केेेेेेे भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जोेेेेेे इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बढ़़़़़़़ाई जा सकेगी, इस आशय की प्र्र्र्र्र्र्ररूप जीएसटी आई टीसी-01 में सामान्य पोेेेेेेर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेेेेेेेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुुुुुुुट कर प्र्र्र्र्र्र्रत्यय का लाभ लेेेेेेेनेेेेेेे केेेेेेे लिए पात्र हैः
परन्तु केन्द्र्र्र्र्र्र्रीय आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोेेेेेेर्र्र्ई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूूूूूूूचित किया गया समझा जाएगा।";
(iv) नियम 44 केेेेेेे पश्चात्््््््, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्््््््ः- "44क. स्वर्र्ण डोरे बार की बाबत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यय को उलटनेे की रीति.--अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय से सम्बन्धित धारा 140 के उपबंधों के निबंधनानुसार लिए गए इलैक्ट्रॉनिक प्रत्तय खाते में केन्द्रीय कर का प्रत्यय, जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उद्गृृहीत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के कारण प्रोद्भूत हुआ था, जिसका संदाय 1 जुलाई, 2017 को धारित स्वर्ण डोरे बार के स्टॉक पर या ऐसे आयातित स्वर्ण डोरे बार से बनाए गए स्वर्ण या स्वर्ण आभूषण 1 जुलाई, 2017 को स्टॉक में थे, में अन्तर्विष्ट स्वर्ण डोरे बार के आयात के समय किया गया था, ऐसे प्रत्यय का एक बटा छह तक निर्बंधित किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का पांच बटा छह ऐसे स्वर्ण डोरे बार या स्वर्ण या उससे बनाए गए स्वर्ण आभूषण के प्रदाय के समय इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से विकलित किया जाएगा और जहां ऐसा प्रदाय पहले से ही किया गया है, वहां ऐसा विकलन इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होगा।"
(v) नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (5) में, "विनिर्दिष्ट करता है" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अध्यधीन" शब्द रखे जाएंगे;
(vi) नियम 87 में,
(क) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परंतु सामान्य पोर्टल सृजित किया गया प्ररूप जीएसटी, पीएमटी-06 में चालान पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगाः7629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलैक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।";
(ख) उप-नियम 3 में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः- "परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप-नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा।";
(vii) नियम 103 के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः- "103 सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।";
(viii) 'रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अनुदेश' शीर्ष के अधीन "प्ररूप जीएटी आरईजी-01 में, क्रम संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"16. प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।";
(ix) 24 जून, 2017 से "प्ररूप जीएसटी आरईजी-13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्ः-
प्ररूप जीएटी आरईजी-13
(नियम 17 देखिए)
संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- जिला-
भाग क
| (i) | इकाई का नाम | |
| (ii) | इकाई का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा ( 9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है) | |
| (iii) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का नाम | |
| (iv) | प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा(9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है) | |
| (v) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता | |
| (vi) | प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (91) |
भाग ख
| 1. | इकाई की किस्म (कोई एक चुनें) | स य ं ुक्त राष्ट्र द तावास अन्य व्यक्ति ू | |||||||
| 2. | देश | ||||||||
| 2क. | विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश (यदि लागू हो) | पत्र संख्या | तारीख | ||||||
| 3. | अधिसूचना के ब्यौरे | अधिसूचना संख्या | तारीख | ||||||
| 4. | राज्य में इकाई का पता | ||||||||
| भवन संख्या/ फ्लैट नंबर | म जिल संख्या ं | ||||||||
| परिसर/भवन का नाम | सड़क/गली | ||||||||
| शहर/कस्बा/गांव | जिला | ||||||||
| ब्लॉक/तालुका | |||||||||
| अक्षांश | द ेशांतर | ||||||||
| राज्य | पिन कोड | ||||||||
| स पर्क के लिए जानकारी ं | |||||||||
| इ र्मेेल पता | ट ेलीफोन नंबर | ||||||||
| फैक्स नंबर | मोबाइल नंबर | ||||||||
| 7. | प ्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों | ||||||||
| विशिष्टियां | प ्रथम नाम | मध्य नाम | अ तिम नाम ं | ||||||
| नाम | |||||||||
| फोटो | |||||||||
| पिता का नाम | |||||||||
| जन्म की तारीख | दिन/मास/वर्ष | लिंग | <पुरूष, महिला, अन्य> | ||||||
| मोबाईल नंबर | इ र्मेल पता | ||||||||
| ट ेलीफोन नंबर | |||||||||
| पदनाम/प्रास्थिति | निदेशक पहचान स ं ख्या (यदि कोई हो) | ||||||||
| स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा(9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता ह ै] | आधार संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) म ं े विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है] | ||||||||
| क्या आप भारत क े नागरिक हैं? | हां/नहीं | पासपोर्ट स ंख्या (विदेशियों के मामले में) | |||||||
| घर का पता | |||||||||
| भवन संख्या/ फ्लैट न ं बर | म जिल संख्या ं | ||||||||
| परिसर/भवन का नाम | सड़क/गली | ||||||||
| नगर/शहर/गांव | जिला | ||||||||
| ब्लॉक/तालुका | |||||||||
| राज्य | पिन कोड |
| 8. | ब ै क खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें) ं | |||
| खाता संख्या | खाते का प्रकार | |||
| आईएफएससी | ब ै क का नाम ं | |||
| शाखा का पता | ||||
| 9. | अपलोड किए गए दस्तावेज प्र ाधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए स कल्प/मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा। ं या स म ुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, एसे े दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/ मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/ दूतावास आदि को सृजित और आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा। | |||
| 11. | सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यहां अभिपुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। |
स्थानः (हस्ताक्षर) तारीखः प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
या
स्थानः (हस्ताक्षर) तारीखः समुचित अधिकारी का नाम पदनामः अधिकारिताः सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।
• प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलैक्ट्रॅानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
• आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्वःप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है।
• सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।
• संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए।
• स्थायी लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं होगा।7632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 (x) 1 जुलाई, 2017 से; प्ररूप जीएसटी- टीआरएएन-1 के क्रं0 सं0 7 में,-
(i) मद (क) में, "और 140 (6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "140(6) और 140 (7)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।
(ii) मद (ख) में,
(क) "धारा 140 (5)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "और धारा 140(7)" शब्द, अंक, और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
(ख) स्तम्भ शीर्ष 1 के स्थान पर, "प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक" स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे;
(ग) स्तम्भ 8 के शीर्ष में, "पात्र शुल्कों और करों" शब्दों के पश्चात् "(केन्द्रीय कर)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 5515 से 5519 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना
शिमला-2, 30 अगस्त, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-28/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) और अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-22/2017 तारीख 26 अगस्त, 2017 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख तक, विवरणी देने हेतु उक्त सारणी के स्तंभ (4) में शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात्ः-
सारणी
| क्रम स ं ं ख् ख्या ं ं | रजिस्ट्र्री्र्रीकृृतृृत व्यक्तियोें ें का वर्ग े र् र् | प ्ररू्र्ररूप जी.एस.टी. ्र आर.-3ख मेें ेें विवरणी देने की अंंंिंतिम तारीख | शर्तें |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | उक्त नियमों के नियम 117 क े साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर | 20 अगस्त, 2017 | -- |
| प ्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किंतु जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प ्ररूप जी.एस.टी. टी. आर.ए.एन.-1 फाइल न करने का विकल्प चुना है। | |||
| 2. | उक्त नियमों के नियम 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों म ें इनपुट कर प ्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प ्ररूप जी.एस.टी. टी. आर.ए.एन.-1 फाइल करने का विलल्प चुना है। | 20 अगस्त, 2017 | (i) जुलाई 2017 मास के लिए "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" की संगणना करना और 20 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधो के अनुसार उसे ं नकद में जमा करना; (ii) जी.एस.टी.आर.-3ख फाइल करने से पूर्व, उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए. एन.-1 फाइल करना; (iii) जहां जुलाई 2017 मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम, जिसके ब्यौरे प ्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में हैं, मद (i) के अनुसार नकद में जमा किए गए कर की रकम से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार 28 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व नकद में ऐसी आधिक्य रकम का, 21 अगस्त, 2017 से ऐसे जमा किए जाने की तारीख तक संगणित ऐसे ब्याज के साथ, जो लागू हो, संदाय करेगा। |
| 3. | कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति | 20 अगस्त, 2017 | -- |
2. जी.एस.टी.आर.-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करोेंेंेंं का संदाय-प्ररूप जी.एस. टी. आर.-3ख में विवरणी फाइल करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्य का निर्वहन करेगा।
स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--
(i) "रजिस्ट्री—त व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है;
(ii) "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" पद से जुलाई 2017 मास के लिए संदेय ऐसे कर, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में दिए गए हैं और इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी रकम, जिसके लिए कर उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ7634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 पठित उक्त अधिनियम के अध्याय 5 और धारा 140 के अधीन जुलाई 2017 मास के लिए वह हकदार हो, के बीच का अंतर अभिप्रेत है।
3. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् तारीख 17 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 01 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 5448 से 5449 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 अगस्त, 2017
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-28/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 1/2017- राज्य कर (दर) 30 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-III- 9% में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| "452क | 4011 70 00 | ट्रैक्टर के लिए टायर |
| 452ख | 4013 90 49 | ट्रैक्टर के टायर के लिए टयूब |
| 452ग | 8408 20 20 | ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी स े अधिक हो |
| 452घ | 8413 81 90 | ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस |
| 452ङ | 8708 10 10 | ट्रैक्टर के बम्पर और उसके कलपुर्जे |
| 452च | 8708 30 00 | ट्रैक्टर के ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे |
| 452छ | 8708 40 00 | ट्रैक्टर के गियरबॉक्स और उसके कलपुर्जे |
| 452ज | 8708 50 00 | ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे |
| 452झ | 8708 70 00 | ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृृंखला |
| 452 | 8708 91 00 | (i) ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके और उसके कलपुर्जे |
| 452ट | 8708 92 00 | ट्रैक्टर के साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे |
| 452ठ | 8708 93 00 | ट्रैक्टर के क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे |
| 452ड | 8708 94 00 | ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे |
| 452ढ | 8708 99 00 | ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे |
| 452ण | 8708 99 00 | ट्रैक्टर के फेंडर, ह ुड, रेपर, ग्रिल, साइड प ैनल, एक्सटेंशन प्लेटस, ईंधन टैंक और उनके कलपुर्जे" |
3. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् तारीख 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी।
आदेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुुख्य सचिव (आबकारी एवंं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूूूचना का अंंंगेेे्र्र्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्र्र्रदेेेश मेेे तारीख 1 सिम्बर, 2017 कोेे पृृृष्ठ 5446 सेेेे 5447 पर प्र्र्र्रकाशित किया गया था।
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REVENUE DEPARTMENT (DMC)
NOTIFICATION
Dated: the 12th December, 2018
Subject:— Formation of the Core Group for Landslide Mitigation & DPR Preparation at the State Level.
No. Rev. (DMC) (F) 11-09/ 2013-VI.— In order to prepare the Detailed Project Reports (DPRs) and effectively implement Centrally Sponsored Umbrella Pilot Scheme to Demonstrate benefits of Landslide Mitigation being steered by the National Disaster Management Authority (NDMA), Government of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Core Group for DPR Preparation and Mitigation under the Scheme at State level in Himachal Pradesh comprising of the following:—
| Sl. No. | Name, Designation and Department of the Officer | Role |
| 1. | Engineer-in-Chief, HPPWD | Member |
| 2. | Special Secretary (Rev.-DM) | Member & Convener |
| 3. | Dr. Sanjiv Kumar, Director, Engg. & Geology Division, P.H & H.P., Geological Survey of India, Chandigarh. | Member (Geological & Recommendation) |
| 4. | Sh. Sarit Chander, Assistant Geologist, Geological Wing, Industries Department. | Member (Geological Investigation) |
| 5. | Sh. Uday Sharma, District Mining Officer, Mandi, Geological Wing, Industries Department. | Member (Geological Investigation) |
| 6. | Prof. Uday Kala, Assistant Professor–IIT Mandi, Prof. Dericks P Shukla, Assistant Professor–IIT Mandi, Prof. Mousumi Mukherjee, Assistant Professor–IIT Mandi. | Member (Geotechnical Investigation, Geophysical & Technical Assistance for Preparation of DPRs) |
| 7. | Er. Anil Parmar, Executive Engineer (Design), PWD Mandi. | Member–DPR Preparation |
| 8. | Er. Deva Nand, Executive Engineer (Design), PWD Hamirpur. | As Above |
| 9. | Er. Baldev Singh, Assistant Engineer, HPPWD, Bharwain | As Above |
| 10. | Er. Subhash Chand, Assistant Engineer, HPPWD, Kangra | As Above |
| 11. | Sh. Vivek Sharma, DM Specialist, HPSDMA | Member (Coordination) |
| 12. | Prof. Vikas Thakur, Professor (Geotechnical Engineering), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway. | External Member (Technical Support to the Core Group) |
The Group will work under the overall supervision of the Additional Chief Secretary (Revenue).
The functions of the Core Group shall be as under:
I. Preparation of the Detailed Project Report (DPR) as per the NDMA Template within a period of 3-6 months.
II. Fix milestones and timelines of various activities for DPR preparation and share with HPSDMA.
III. Will reply and attend to the queries of the Technical Evaluation Group constituted by the NDMA under this scheme raised after the submission of the DPRs.
IV. Ensure time bound implementation of the DPRs once the same is approved by the NDMA and funds released for the same.
The TA/DA/Sitting fee/honorarium of the Official/Non-officials Member (s) attending the meetings will be regulated as per their entitlement and State Government rules/Instructions.
By order, MANISHA NANDA, Additional Chief Secretary (Revenue).
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FORESTS DEPARTMENT
Forest-B Section
ORDER
Shimla-171002, the 08th January, 2019
No. FFE-B-F(5)-4/2018.—A Scheme namely Van Smaridhi Jan Smaridhi has been announced during 2018-19 and is amongst the important budget assurances of the Government. This scheme has been notified vide GoHP Notification dated 18- 09-2018. It lays emphasis to enhance economic returns to the rural households engaged in collecting and selling of Non-Timber Forest Produce (NTFP) including medicinal plants through interventions at strengthening the wild NTFP resource base and improving post-harvest handling, value addition and marketing. The scheme provides for involving various stakeholders for its effective implementation.
7637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940Therefore, a Steering Committee for Van Smaridhi Jan Smaridhi Scheme comprising of the following Officers is constituted as under:—
| 1. | Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), H.P., Shimla-171001 | Chairman |
| 2. | Managing Director, HP State Forest Development Corpn. Ltd. Shimla- 171009 . | Member |
| 3. | Addl. Pr. Chief Conservator of Forests (Finance), H.P., Shimla-171001 Member | |
| 4. | Chief Project Director, JICA Project, Shimla-171001 | Member |
| 5. | Member-Secretary, HIMCOSTE-cum-Member-Secretary, H.P. Bio- Diversity Board, Bemloi, Shimla-171001 | Member |
| 6. | Dr. Vineet Jishtu, Scientist, Forest Research Institute, Panthaghati, Shimla-171009. | Member |
| 7. | Chief Conservator of Forests, In-charge concerned Forest Circle {special invitee on rotation basis} | Special invitee |
| 8 | Addl. Pr. Chief Conservator of Forests (Research & Training)-cum- Nodal Officer of this Scheme, H.P., Shimla-171001. | Member- Secretary |
The terms of reference for this Steering Committee shall be as under:—
a. The Committee shall monitor the overall progress of implementation of this scheme mainly focusing on constitution of Biodiversity Management Committees (BMCs) and further creation of Community User Groups (CUGs) by these BMCs. The CUGs shall be strengthened and further organized in co-ordination with the State Bio-diversity Management Board.
b. Associate Jadi-Buti Cell under JICA Project in building capacity of the Community User Groups by collaborating with research organizations and experts in cultivation of high yielding varieties, sustainable harvesting, value addition, branding and marketing.
c. Associate the H.P. State Forest Development Corporation Ltd. who is Nodal Agency for procurement of NTFPs under this Scheme. Private Entrepreneurs, Societies/NGOs working in this field shall also be involved for procurement and branding as envisaged in the Scheme.
d. Any other issue which needs to be addressed through active coordination in order to ensure successful implementation shall be deliberated and decided by this Committee within overall ambit and scope of this scheme. The Committee may refer those issues which are required to be decided at the Government level.
e. The Committee shall meet at least once in two months.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Forests).
7638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 5th January, 2019
No. HHC/GAZ/14-274/2004.—In the interest of administration, the following transfers and postings of members of H.P. Judicial Service in the cadre(s) of Senior Civil Judges and Civil Judges are hereby ordered with immediate effect:—
1. Sh. Yajuvender Singh, Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Rohru on his placement as Chief Judicial Magistrate is posted as Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo.
2. Sh. Hoshiar Singh Verma, Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Una is transferred and posted as Secretary, District Legal Services Authority, Shimla.
3. Sh. Sandeep Singh Sihag, Secretary, District Legal Services Authority, Shimla is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Rohru.
4. Smt. Neha Sharma, Officer on Special Duty, High Court of Himachal Pradesh is transferred and posted as Secretary, District Legal Services Authority, Chamba.
5. Ms. Manisha Goyal, Civil Judge-cum-JMIC-III, Shimla on her appointment/promotion as Senior Civil Judge on adhoc basis is transferred and posted as Senior Civil Judge- cum-ACJM-I, Una.
6. Sh. Vishal Kaundal, Civil Judge-cum-JMIC-IV, Shimla is now posted as such in Court No. III, Shimla.
7. Ms. Abha Chauhan, Civil Judge-cum-JMIC-V, Shimla is now posted as such in Court No. IV, Shimla.
8. Sh. Anuj Bahal, Civil Judge-cum-JMIC-II, Solan is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMIC-II, Sarkaghat, District Mandi.
9. Ms. Sonal Thama, Civil Judge-cum-JMIC-VI, Shimla is now posted as such in Court No. V, Shimla.
Note.— Officers at Sl. No. 1 to 5 shall join at their respective places of posting within 6 days.
BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 5th January, 2019
No. HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of administration, the following newly appointed Civil Judges undergoing induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla are transferred and posted for practical field training as under:—
7639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 1. Ms. Apoorva Rana, Civil Judge, Court No.-IV, Mandi.2. Ms. Swati Barwal, Civil Judge, Court No.-VI, Shimla
3. Ms. Isha Agrawal, Civil Judge, Court No.-VII, Shimla.
4. Sh. Rahul, Civil Judge, Court No.-II, Solan.
5. Sh. Raghav Gupta, Civil Judge, Kullu.
BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
MEMORANDUM
Shimla, the 3rd January, 2019
No. HHC/GAZ/14-294/06.—Shri Virender Singh a member of the H. P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges has assumed charge of the office of Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla in the forenoon of 21st December, 2018. All Demi-official, secret and confidential communications may be sent to him at the address given below:—
ADDRESS:—
TELEPHONE NUMBERS:
SHRI VIRENDER SINGH, OFFICE: 2650800 REGISTRAR GENERAL Mobile:- 94184-94081 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001.
Sd/- Registrar (Vigilance).
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd January, 2019
No. HHC/GAZ/14-27/2000.—Consequent upon his appointment as Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala vide Notification No. Shram (B)1-7640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 3/2005-Estt-Loose, dated 21st December, 2018, issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shri Yogesh Jaswal, a member of H.P. Judicial Service shall stand relieved from his present assignment as District and Sessions Judge, Chamba with immediate effect, so that he may join the new assignment.
By order, Sd/- Registrar General.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla the 3rd January, 2018
No. HHC/GAZ/14-27/2000.—Consequent upon his appointment as Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla vide Notification No. Shram (B)1-3/2005-Estt- Loose, dated 21st December, 2018, issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shri Chirag Bhanu Singh, a member of H.P. Judicial Service shall stand relieved from his present assignment as Director, H.P. Judicial Academy with immediate effect, so that he may join the new assignment.
By order, Sd/- Registrar General.
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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2, the 15th January, 2019
No. STE-E(3)-34/2018.—In compliance to the orders passed by Hon'ble National Green Tribunal on 13-12-2018 in the matter of Original Application No. 1038/2018 –titled as News item published in "The Asian Age" Authored by Sanjay Kaw Titled "CPCB to rank industrial units on pollution levels", the undersigned directs to constitute the Environment Monitoring Committee for preparing and finalizing the Action Plan with regard to Severely Polluted Areas (SPAs) namely Baddi, Kala Amb and Parwanoo which are identified based on Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) criteria.
2. The Environment Monitoring Committee shall comprise of the following
Officers:—
1. Addl. Chief Secretary (EST) to the Govt. of Himachal Pradesh. . . Chairman 2. Pr. CCF (HoFF), Forests Department, H.P .
. . Member 3. Director, Environment, Science & Technology, H.P. . . Member7641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 4. Director, Industries Department, H.P. . . Member 5. Director, Urban Development Department, H.P.
. . Member 6. Director, Rural Development Department, H.P.
. . Member 7. Engineer-in-Chief, I&PH Department, H.P.
. . Member 8. Director, Health Department, H.P.
. . Member 9. Director, Transport, H.P.
. . Member 10. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board . . Convener 3. The Terms of Reference of the Environment Monitoring Committee shall be as under:—
(a) An exercise shall be undertaken by this Committee for preparing and finalizing the Action Plan in terms of the aforesaid order of Hon'ble NGT in respect of three Severely Polluted Areas, (SPAs) namely Baddi (69.07), Kala Amb (68.77), Parwanoo (68.83) identified based on CEPI Criteria. There are 32 (SPAs) and 43 Critically Polluted Areas (CPAs) identified across the country based on CEPI criteria Out of these, above three SPAs fall within the State of H.P. There is no identified CPA falling within this State.
(b) The action plan shall focus on various issues in order to restore the environmental quality within the norms. This Action Plan should be finalized within three months to be further submitted to the Central Pollution Control Board latest by 31-03-2019.
(c) It shall be open for the Committee to take coercive measure including recovery of compensation for the damage to the Environment on 'Polluter Pays' principle as well as also to direct taking of such precautionary measures.
4. The Government has already constituted Air Quality Monitoring Committee (AQMC) in respect of seven non-attainment cities in H.P. vide GoHP Notification dated 17-11-2018, River Rejuvenation Committee (R&C) in respect of seven polluted river stretches in HP vide GoHP Notifications dated 17-11-2018 and 04-12-2018, State Level Task Force in respect of river Ghaggar vide GoHP Notification dated 07-09-2018. These Committees have been constituted in compliance to directions passed by Hon'ble NGT covered by various orders of Hon'ble NGT viz. Order dated 20-09-2018 in Original Application No. 673/2018, News Item Published in "The Hindu' authored by Sh. Jacob Koshy titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB", Order dated 08-10-2018 in Original Application No. 681/2018, News Item Published in 'The Times of India' authored by Sh. Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple Timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15", Order dated 20-08-2018 in Original Application No. 606/2018, Compliance of Municipal Solid Wate Management Rules, 2016 and Order dated 27-11-2018 in Original Application No. 148/2016, Mahesh Chandra Saxena Vs. South Delhi Municipal Corporation & Ors. Other connected Major environmental issues are also covered under these orders.
5. The compliances of these directions shall be supervised by the undersigned in the following manner:—
(a) Oversee final preparation of the Action Plan including its execution in a time bound manner in respect of Severely Polluted Areas in the State.
7642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 (b) Quarterly review meeting on all connected major environmental issues and forwardingof Action Taken Report to the Hon'ble NGT by email.
This may be given high priority to ensure compliances of Hon'ble NGT orders.
By order, B. K. AGARWAL Chief Secretary.
__________
In the Court of Shri Rajesh Kumar Jaryal, Executive Magistrate (Tehsildar) Lad-Bharol,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Neha wd/o Late Sh. Dilbar and d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Pron, P.O. Sioh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, H.P.
2. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Piar Chand, r/o V.P.O. & Tehsil Lad-Bharol, District Mandi, . . Applicants.
H. P.
Versus
General Public
. . Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 8(4) H.P. Marriage Registration Act, 2006.
Whereas Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Piar Chand, r/o V.P.O. & Tehsil Lad-Bharol, District Mandi, H. P. and Neha wd/o Late Sh. Dilbar and d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Pron, P.O. Sioh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Piar Chand, r/o V.P.O. & Tehsil Lad-Bharol have filed an application alongwith affidavits through their counsel Sh. Rakesh Kumar Sharma, Advocate before the court of the undersigned that they have solemnized their marriage on dated 11-08-2017 at Simsa Mata Mandir, Simas, Distt. Mandi (H.P.) but they could not register their marriage in the record of Gram Panchayat Bharol. The applicants wants to register their marriage in the record of Gram Panchayat Bharol.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the applicants' marriage in the record of Gram Panchayat Bharol may file his objection in writing through his counsel or in person, in this court on or before 21-02-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 3rd January, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Lad-Bharol, District Mandi (H.P.).
7643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940In the Court of Shri Rajesh Kumar Jaryal, Executive Magistrate (Tehsildar) Lad-Bharol,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Smt. Aarti d/o Sh. Gore Lal, r/o No. 792, Vikash Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh (UT)-160102, vide Adhaar No. 438235920153.
2. Sh. Arun Kumar s/o Sh. Prem Singh, r/o V.P.O. Ootpur, Tehsil Lad-Bharol, District . . Applicants.
Mandi, H. P.
Versus
General Public
. . Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 8(4) H.P. Marriage Registration Act, 2006.
Whereas Sh. Arun Kumar s/o Sh. Prem Singh, r/o V.P.O. Ootpur, Tehsil Lad-Bharol, District Mandi, H. P. and Smt. Aarti d/o Sh. Gore Lal, r/o No. 792, Vikash Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh (UT)-160102, at present wife of Sh. Arun Kumar s/o Sh. Prem Singh, r/o V.P.O. Ootpur, Tehsil Lad-Bharol, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits through their counsel Sh. Rakesh Kumar Sharma Advocate before the court of the undersigned that they have solemnized their marriage on dated 21-11-2016 at Simsa Mata Mandir, Simas, Distt. Mandi (H.P.) but they could not register their marriage in the record of Gram Panchayat Ootpur. The applicants wants to register their marriage in the record of Gram Panchayat Ootpur.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of the applicants' marriage in the record of Gram Panchayat Ootpur may file his objection in writing through his counsel or in person, in this court on or before 21-01-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 3rd January, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Lad-Bharol, District Mandi (H.P.).
_________
ब अदालत श्री जसमेर सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
राम देई (दीपना कायथ) पुत्री श्री किशोर दास, निवासी गांव समोली, डा0 समोली, तहसील रोहडू़ू, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
7644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 उनवान मुकद्दमा.--राजस्व कागजात माल में राम देई के स्थान पर दीपना करने बारे।
इस कार्यालय में राम देई (दीपना कायथ) पुत्री श्री किशोर दास, निवासी गांव समोली, डा0 समोली, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम राम देई से बदल कर दीपना रखा गया है परन्तु राजस्व अभिलेख पर्चा जमाबन्दी में राम देई ही दर्ज चला आ रहा है तथा उसका नाम राजस्व कागजात में दीपना दर्ज किया जावे।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम को राजस्व कागजात में दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो दिनांक 21-01-2019 तक हमारी अदालत में लिखित/ मौखिक असालतन या वकालतन हाजर होकर प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि दीपना का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा प्रार्थिनी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 22-12-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री जगदीश पुत्र श्री पूरन दास, निवासी मुन्छाडा, डा0 समोली, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री जगदीश पुत्र श्री पूरन दास, निवासी मुन्छाडा, डा0 समोली, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कुमारी अनन्तरा का जन्म दिनांक 09-04-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुन्छाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इनके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्छाडा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी कुमारी अनन्तरा की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।7645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 आज दिनांक 03-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्रीमती रीतू शर्मा पत्नी श्री सुशील शर्मा, निवासी बटाडी, डा0 अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती रीतू शर्मा पत्नी श्री सुशील शर्मा, निवासी बटाडी, डा0 अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके दो जुड़वां पुत्र शिवांश व सूर्यांश का जन्म दिनांक 16-08-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढ़ाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इनके जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी शिवांश व सूर्यांश की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 03-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 09/18
तारीख दायर : 05-09-2018 श्री मान दास पुत्र श्री लोभी पुत्र श्री भीखू, निवासी गांव गौरा, डा0 गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)7646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 बनाम
श्री शिब लाल पुत्र श्री सैन्डी, गांव थान्टी, चक ओडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
. . प्रतिवादी। (हि0 प्र0)
दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 67/158, खसरा नं0 145, 150 रकबा तादादी 00-06-70 है0, वाका चक औडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मान दास पुत्र श्री लोभी पुत्र श्री भीखू, निवासी गांव गौरा, डा0 गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि जमाबन्दी वर्ष 2010-11 के खाता/खतौनी नं0 67/158, खसरा नं0 145, 150 महाल ओडा के राजस्व अभिलेख के खाना 4 में शिव लाल पुत्र सैन्डी का कब्जा दर्ज किया है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी जिसे मान दास पुत्र लोभी दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्यान वादी व प्रतिवादी के मुताबिक शिव लाल पुत्र सैन्डी के स्थान पर मान दास पुत्र श्री लोभी दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 26-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
लौहरी राम पुत्र राम दास
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त ब मुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वाथू की जमाबन्दी साल 2012-13 में लौहरी राम पुत्र राम दास की बजाये लहौरी राम पुत्र राम दास दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी लौहरी राम पुत्र राम दास, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल वाथू की जमाबन्दी साल7647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 2012-2013 में लौहरी राम पुत्र राम दास गलत चला आ रहा है जोकि गलत है जबकि उसका सही नाम लहौरी राम पुत्र राम दास है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 21-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा । आज दिनांक 27-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
कुलदीप सिंह
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त ब मुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल ललडी की जमाबन्दी साल 2013-14 में कुलदीप सिंह पुत्र दलीप सिंह की बजाये कुलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी कुलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी ललडी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल ललडी की जमाबन्दी साल 2013-2014 में कुलदीप सिंह पुत्र दलीप सिंह गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम कुलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 21-01-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक 27-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।7648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना
आशा देवी
बनाम
आम जनता
बजरिये इश्तहार.-
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती आशा देवी पत्नी पवन कुमार, वासी नंगल कला, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया कि उसके पुत्र मनत का जन्म दिनांक 14-01-2012 को गांव नंगल कला, तहसील हरोली, जिला ऊना में हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि नगर पंचायत टाहलीवाल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम नगर पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 01-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह) हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0
गोपाल चन्द
बनाम
आम जनता
बजरिये इश्तहार.-
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गोपाल चन्द पुत्र श्री सरवन सिंह जाति तरखान, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया कि उसके पुत्र शिवांश का जन्म दिनांक 25-01-2018 को गांव पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन उसका जन्म ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज7649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 न है और जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जायेगा कि किसी को इस सम्बन्ध में किसी को काई आपत्ति न है और जन्म तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-12-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना।7650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जनवरी, 2019/28 पौष, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है