राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 31st January, 2019
No. LLR-E(9)-12/2018-Leg.—Whereas, Shri Ramesh Chand Sarthi, Advocate s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village and P.O. Gindpur Malon, Tehsil Amb, District Una has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Una of District Una under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
225-राजपत्र/2019-06-02-2019 (8109)8110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H. P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Una, District Una.
(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0ंं0 11/2018-राज्य कर
शिमला-2, 3 फरवरी, 2018
संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-44/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करते हैं कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-44/2017 तारीख 20 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 74/2017-राज्य कर तारीख 16 जनवरी, 2018, जो प्रथम फरवरी, 2018 से प्रवृत्त हुई थी को, उन बातों के सिवाय विखण्डित करते हैं जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था। नियम 138 के प्रयोजन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 10/2017-राज्य कर तारीख 30 जून, 2017 इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक बार पुनः प्रवर्तित हो जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 फरवरी, 2018 को पृृष्ठ 10337 सेे 10338 पर प्र्रकाशित किया गया था।
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PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th July, 2018
No. PLG. FC (F) 1-1/2018 (DPDC).—In partial modification of this department notification of even number dated 18th June, 2018 regarding constitution of District Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee of District Kullu, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to delete the name of Smt. Shashi Katoch, Zila Parishad Member,8111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 Katoch House Braw, P.O. Rampur, Nirmand Distt. Kullu, H.P., appearing at Sl. No. 23 of the list of Non-official member with immediate effect.
By order,
ANIL KUMAR KHACHI, IAS, Addl. Chief Secretary.
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PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th July, 2018
No. PLG. FC (F) 1-1/2018 (DPDC).—In continuation of this department notification of even No. dated 11th June 2018 and corrigendum of even No. dated 5th July, 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate following as non-official members of the District Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee of District Shimla with immediate effect :—
1. Sh. Ashok Bhandari,Village Kaloon, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, Distt.Shimla, H.P. 2. Sh. Gian Thakur,Village Sharan, P.O. Pulbahal, Tehsil Chopal, Distt. Shimla, H.P. 3. Sh. Surinder Tangrik,Village & P.O. Nerwa,Tehsil Nerwa, Distt. Shimla, H.P. 4. Sh. Deepak Sharma,Villlage Jaigarh, P.O. & Tehsil Chopal, Distt. Shimla, H.P. 5. Sh. Rama Nand Dhanaik,Village Rusalaha,Tehsil Nerwa, Distt. Shimla, H.P.
By order,
ANIL KUMAR KHACHI, IAS, Addl. Chief Secretary.
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PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 10th January, 2019
No. Yojna (B)3-1/2018.— In continuation of this department's notification of even No. dated 12th October, 2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the terms and conditions of appointment of Sh. Ramesh Chand Dhawala, MLA as Deputy Chairman, State Planning Board, as under :—
1. He shall not be paid any salary by the office of State Planning Board and he will draw salary and other allied allowances from H.P. Vidhan Sabha as admissible to Members of Legislative Assembly under relevant Rules/Acts.
8112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 19402. He shall be entitled to TA/DA and also the road mileage allowance which shall be borne by the State Planning Board at the rates as per entitlement as Member of Legislative Assembly for touring in connection with the affairs of the State Planning Board.
3. He shall be entitled to rent free semi-furnished residence or in lieu thereof H.R.A. at the rate of Rs. 2500/- per month. If the accommodation is provided by H.P. Vidhan Sabha, the same shall be semi-furnished by the State Planning Board.
4. He shall be entitled to the use of official car maintenance and propulsion of which shall be borne by the State Planning Board. He may use his private vehicle for official purpose as per given system and rates.
5. He shall be paid sumptuary allowance @ 15,000/-(Rs. Fifteen thousand) per month.
6. Free telephone facility, one in office and one at residence will be provided by the State Planning Board. Residential phone facility shall be provided only if no such facility is provided by the Vidhan Sabha in the residential accommodation allotted by the Vidhan Sabha. Provided that the difference between the actual telephone allowance admissible under the H.P. Legislative Assembly (Allowance & Pension of Members) Act, 1971 in respect of telephone provided by the H. P. Vidhan Sabha and the actual telephone charges for above provided by State Planning Board shall be reimbursed by the State Planning Board.
7. He shall be provided with Secretariat Assistance in the shape of personal staff by the State Planning Board.
8. Reimbursement of actual electricity and water charges at the residence minus Rs. 1000/- per month shall be borne by the State Planning Board.
9. He shall be entitled to all facilities from H.P. Vidhan Sabha in accordance with the provision of Act ibid, in addition to above facilities.
By order,
ANIL KUMAR KHACHI, Additional Chief Secretary .
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जनवरी, 2019
संख्याः गृह (जी) ए(3)-1/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में उप जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-
8113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 19401. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, उप जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2018 है ।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह (अभि0) ए (3)1/2009 तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, उप जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में उप जिला न्यायवादी वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--उप जिला न्यायवादी
2. पदों की संख्या.--41 (इक्तालीस)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--पे बैंड 15600-39100/-रुपए जमा 5400/-रुपए ग्रेड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं ।
9. परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं ।
10. भर्ती की पद्वति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 8114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 11. प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट किया जाएगा.--सहायक जिला न्यायवादियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । सेवा के किसी भी सदस्य को प्राइवेट व्यवसाय (प्रैक्टिस) का अधिकार नहीं होगा । तथापि, उन्हें विधि परामर्शी/सचिव (गृह) की विशेष अनु़ज्ञा से अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकायों की ओर से मामलों का अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और उनसे राज्य सरकार द्वारा फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत्त निकायों से, उनकी ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित फीस का दो तिहाई भाग सम्बन्धित उप जिला न्यायवादी को संदत्त किया जाएगाः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण ़क्षेत्रो में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय, उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि, पांच वर्ष की शर्त प्रोन्नति के मामलें में लागू नहीं होगी ।
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/ दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताआें/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडर क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल- बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयानी, घनयाल, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ़ ग्रामण, देवगढ़, ट्र्ैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़8115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।
स्पष्टीकरण-III.— उपर्युक्त, परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(11) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति, नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखें जाएगेंः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र सेना में सेवाएं दी हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।8116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सचिव (गृह) . . अध्यक्ष
2. निदेशक अभियोजन . . सदस्य
3. विशेष/संयुक्त/उप/अवर सचिव . . सदस्य (अभियोजन/गृह)
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसे विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं ।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमाें के किसी भी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रर्वग या पद(पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
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[Authoritative English text of this department Notification No. Home-G A(3)-1/2016 dated
14-1-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14 January, 2019
No. HOME(G)-A(3)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy District Attorney, Class-I (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure- ''A'' attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Deputy District Attorney, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
8117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 19402. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Prosecution Department, Deputy District Attorney, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No. Home (Prose) A(3)-1/2009, dated 12th January, 2011 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).
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ANNEXURE-"A" The Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy District Attorney, Class-I (Gazetted) in the Department of Prosecution
1. Name of Post.—Deputy District Attorney
2. Number of Post(s).—41 (Forty One)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—Pay Band Rs. 15600—39100 + 5400 Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Not applicable.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age : Not Applicable.
Educational Qualification(s) : Not Applicable.
9. Period of Probation, if any.—Not applicable.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
by promotion.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant District Attorneys with seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
No member of the service shall have the right of private practice. They may, however, be allowed with the special permission of the Legal Remembrancer/Secretary (Home) to prosecute,8118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 plead or defend cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged from them by the State Government. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies, shall be paid to the Deputy District Attorney concerned:
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one tenure in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation except posting/transfer in remote/rural areas. However, the condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso(1) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Areas of Rohru Sub Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circles of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
8119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarters (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarters and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in Recruitment & Promotion Rules for the post whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-serviceman who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Force Personnel (Reservation of Vacancies in HP State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— Departmental Promotion Committee :
1. Secretary (Home) . . Chairman8120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 2. Director, Prosecution . . Member 3. Spl./Joint/Deputy/Under Secretary . . Member (Prosecution/ Home)
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जनवरी, 2019
संख्या गृह (जी)-ए (3)-1/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह अभियोजन-बी (2)-13/99, तारीख 22-5-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध -''क '' में,--8121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 ''स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध में 37400-67000/-रुपए जमा 8700/रुपए ग्रेड पे'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''37400- 67000 रुपए जमा 10000/-रुपए ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 54700/- रुपए के साथ'' अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this department notification No. Home-(G)A(3)-1/2010 dated as
required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th January, 2019
No. HOME(G)-A(3)-1/2010.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002, notified vide this department's Notification No. Home (Prosecution)B(2)-13/99, dated 22-5-2002, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (4th Amendment) Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002.
"In the existing provision against Col. No. 4 for the figures and words Rs. 37400— 67000+8700 Grade Pay, the figures and words "Rs. 37400—67000+10000 Grade Pay with initial pay of Rs. 54700" shall be substituted".
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).
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ब अदालत श्री दौलत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक : 24-01-2019 केस नं0 : 20/CNR/NT/2018
कु0 प्रतिका मनचन्दा पुत्री श्री हरीश कुमार, निवासी मकान नं0 55/12, राम नगर मण्डी, तहसील व जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम8122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर कु0 प्रतिका मनचन्दा पुत्री श्री हरीश कुमार, निवासी मकान नं0 55/12, राम नगर मण्डी, तहसील व जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने दिनांक 11-04-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपनी माता का नाम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है। राजस्व रिकार्ड फाटी ढालपुर, कोठी महाराजा, तह0 व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती उषा पुत्री श्री तेज राम पुत्र श्री गोविन्द राम दर्ज है का दुरुस्त नाम श्रीमती उषा उर्फ किरण पुत्री श्री तेज राम पुत्र श्री गोविन्द राम है को दुरुस्त दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती उषा उर्फ किरण पुत्री श्री तेज राम पुत्र श्री गोविन्द राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्रीमती उषा उर्फ किरण पुत्री श्री तेज राम पुत्र श्री गोविन्द राम सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा। आज दिनांक 24-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं
नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री दौलत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक : 24-01-2019 केस नं0 : 01/CER/NT/2019
श्री आदितय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कृष्ण, निवासी वार्ड नं0 1, हाऊस नं0 215, नजदीक कुल्लू वैली स्कूल, रामशिला कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में जाति दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय पर श्री आदितय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कृष्ण, निवासी वार्ड नं0 1, हाऊस नं0 215, नजदीक कुल्लू वैली स्कूल, रामशिला कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 05-01-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जाति दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवार हल्का ढालपुर से दिनांक 07-01-2019 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा खेवट/खतौनी नं0 1546/2024, खसरा नं0 3129/1400 फाटी ढालपुर, कोठी महाराजा में मालिक दर्ज है। परन्तु कागजात माल में जाति दर्ज नहीं है। मुताबिक नकल शजरा नस्ब महाल संकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में प्रार्थी के8123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 दादा जोगराज की जाति नाई, गोत कौण्डल दर्शाया गया है। जोकि नायब तहसील बैजनाथ द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः प्रार्थी अब फाटी ढालपुर, कोठी महाराजा में जाति दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री आदितय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कृष्ण, निवासी वार्ड नं0 1, हाऊस नं0 215, नजदीक कुल्लू वैली स्कूल, रामशिला कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 की जाति दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री आदितय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कृष्ण की जाति दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 24-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं
नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 11-06-2018
तारीख पेशी : 15-02-2019 केस नं0 : 06 BNT/2018
श्री रनवीर पुत्र श्री लुदरू, गांव तोष, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम, धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रनवीर पुत्र श्री लुदरू, गांव तोष, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 10-02-2017 को स्थान गांव तोष, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हेमन्त कुमार पुत्र श्री रनवीर के जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी
(हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 21-02-2019
. . प्रार्थीन। श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीन के पति का वास्तविक नाम राकेश कुमार है परन्तु प्रार्थीन के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल पन्तेहड में काली दास दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थीन ने अपने पति के नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-02-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी
(हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 21-02-2019 मन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री माधो राम पुत्र दमोदर राम, निवासी बसालन, डाकघर करसाल, तहसील . . प्रार्थीन। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। मन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री माधो राम पुत्र दमोदर राम, निवासी बसालन, डाकघर करसाल तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीन का वास्तविक नाम मन्जू देवी है। परन्तु प्रार्थीन का नाम राजस्व अभिलेख महाल बसालन में कुमारी अन्जू दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थीन ने अपने नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-02-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी
(हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 21-02-2019 कमला पुत्री श्री बुधू, निवासी गांव तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीन।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। कमला पुत्री श्री बुधू, निवासी गांव तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीन की वास्तविक जन्म तिथि 12-05-1955 है। परन्तु प्रार्थीन की जन्म तिथि 12-05-1955 ग्राम पंचायत मतेहड के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब प्रार्थीन ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि 12-05-1955 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करे। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 03-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा शीर्षक :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बन्सी राम, 2. श्रीमती लता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बन्सी राम, निवासी गांव अप्पर थल्ला, डाकघर वायला, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए गोद ली गई पुत्री के जन्म प्रमाण में उसके प्राकृतिक माता-पिता की जगह गोद लेने वाले माता-पिता का नाम दर्ज करने बारे। 8126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 प्रार्थीगण श्री सुरेन्द्र कुमार व श्रीमती लता देवी, निवासी गांव अप्पर थल्ला, डाकघर वायला, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्री चमन लाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द व श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री चमन लाल, निवासी गांव खनोखर, डा0 सलवाणा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 से उनकी पैदा हुई पुत्री जिया को बजरिया पंजीकृत वसीका संख्या 137/2006, दिनांक 05-06-2006 को गोद लिया है। उक्त पुत्री जिया का नाम उसके प्राकृतिक पिता चमन लाल व माता श्रीमती पूजा देवी उसके जन्म स्थान मण्डी के नगर परिषद् मण्डी स्थित कार्यालय में दर्ज है। गोद ली गई पुत्री जिया के जन्म प्रमाण-पत्र में उसके गोद लिए माता-पिता का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से उक्त प्रार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि इन्द्राज करने के बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2019 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018
श्री उदय सिंह पुत्र श्री पवन सिंह, वासी रक्कड़ कलौनी ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री उदय सिंह पुत्र श्री पवन सिंह, वासी रक्कड़ कलौनी ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-04-2014 को श्रीमती दीपीका मलहोत्रा पुत्री श्री विनोद कुमार, वासी मकान नं0 53, किलन एरिया नंगल, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 18-02-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-01-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय) तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2018
Sh. Tejinder Singh s/o Sh. Om Paul Singh Dhesi, r/o Basoli, Near Sugam Agency, Rakkar Colony, Tehsil & District Una (H.P.)
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Sh. Tejinder Singh s/o Sh. Om Paul Singh Dhesi, r/o Basoli, Near Sugam Agency, Rakkar Colony, Tehsil & District Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 29-11-2017 को Ms. Shaloo Devi d/o Sh. Tarsem Lal, r/o Paned, P.O. Thana kalan, Tehsil Bangana, Distt. Una. (HP) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 22-01-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय) तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल गलुआ, तहसील व जिला ऊना, (हि0प्र0) जमाबन्दी साल 2015-2016 में कर्म चन्द की बजाये करतार चन्द दर्ज करने बारे।
बनाम
आम जनता
बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना 8128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी जीत राम पुत्र करतार चन्द, वासी मोहल्ला गुरूसर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम कर्म चन्द, महाल गलुआ की खेवट नं0 104, मिन में गलत चला आ रहा है जबकि उसके पिता का सही नाम करतार चन्द है। इस बारे अपने पिता का आधार, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 18-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 18-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।
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CHANGE OF NAME
I, Luder Mani s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Kurna, P.O. Khaneol Bagra, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.), declare that I want to change my name from Luder Mani to Vikas Sharma in all records. Concerned note.
VIKAS SHARMA,
s/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Kurna,
P.O. Khaneol Bagra,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).
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