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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 226, 07 February 2019

Published 07 February 2019

Gazette no.
226
Gazetteid
226/GAZETTE/2019-07/02/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-02-07.226_gazette_2019-07_02_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

Information & Public Relations Department

NOTIFICATION

Shimla-2, 4th February, 2019

No. Pub-B(15)-3/2014.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to upgrade the post of Assistant Public Relations Officer (Song & Drama), North Zone, Dharamshala, District Kangra (Pay Band of `10300—34800+ `4400 Grade Pay) presently held by Sh. Karnail Singh Rana to that of Public Relations Officer 226-राजपत्र/2019-07-02-2019 (8129)8130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (Song & Drama), North Zone, Dharamshala, District Kangra in the pay band of `10300—34800+ `5000 Grade Pay as a measure personal to him in the Department of Information and Public Relations from the date of joining the new assignment.

By order,

SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I&PR).

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 1/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशाें के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर(दर) तारीख 30 जून, 2017 में 25 जनवरी, 2018 से और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

क. मद (iv) में,-

(I) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियाें का स्वःस्थानिक पुनर्विकास;";

(II) उप मद (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप मदों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाऊसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमज़ारे वर्गांे के लिए निर्मित आवासों से सम्बन्धित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप8131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो";

(III) उप मद(च) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणाें के द्वारा प्रायोजित मध्याह्‌न भोजन योजना के अन्तर्गत मध्याह्‌न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो;";

(ख) मद (v) में,

(I) उप मद (क) में "छोड़कर" शब्द के स्थान पर "समेत" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा, (II) उप मद (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

"(घक) किसी एफोर्डेबल हाऊसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो ";"

(ग) मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(ix) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि विनिर्दिष्ट सेवाओं उपर्युक्त (iii) या (vi) में को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या सरकारी किसी स्थानीय प्राधिकरण या प ्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो। 6 बशर्ते कि जहां एसे ी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षत्रे या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(x) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा म ुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो। 2.5 बशर्ते कि जहां ऐसी सवे ाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षत्रे या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लम्बिग, कारपेंटिं्रग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम 2.5 बशर्ते कि माल एवं सवे ाआें पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो।
से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है। [—पया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(i), (xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों। 9 -";
8132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में "प्राकृतिक गैस" शब्दाें के स्थान पर "प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन टरबाईन फ्यूल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर 2.5 बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैंं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स गई हो। [—पया की क्रेडिट न ली स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) या (ii) से भिन्न। 9 -";

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"16 शीर्ष 9972 (i) भूमि को पट्‌टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं। शून्य -
(ii) पट्‌टे या उप पट्‌टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग), में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि (3) म ं े विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के क े कॉलम निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है। बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्‌टे या उप-पट्‌टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ मे ं "कुल राशि" का शून्य अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना क े पैराग्राफ 2 में दिया गया है। -
(ii) (iii) उपर्युक्त (i) और स े पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं 9

(ङ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर। 2.5 बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैंं, मे ं लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। (iv) [—पया स्पष्टीकरण संख्या देखें]
(viii) पट्‌टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (v), (ii), (iii), (iv), (vi), और (vii) से पृथक हैं। केन्द्रीय कर की वही दर जो कि इसी प्रकार क े माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो। -";

(च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में "सेवाओं की आपूर्ति", शब्दोंं के पश्चात ",इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य टूर आपरेटर से ली गई टूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(ii) घर की देखभाल के रूप म े ं दी जानी वाली सेवाएं जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिं्रग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) क े अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है। 2.5 बशर्ते कि माल एवं सवे ाआें पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न [—पया स्पष्टीकरण ली गई हो। संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) स े भिन्न हों। 9 -";

(ज) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) में,

(क) मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उपवाक्य (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाऊसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;'';

8134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (ख) मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प ्रा—तिक ग ैस के अन्वेषण, खनन या ड्रीलिंग की सेवा 6 -
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संवितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों। 9 -";

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"25 शीर्ष 9987 (i) घर की द ेखभाल के रूप म ं े दी जानी वाली सेवाएं जैसे कि प्लम्बिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स कारपेंट्रिंग जहां कि कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है। 2.5 बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [—पया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न। 9 -";

() क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) उप मद (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(ङक) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;";

(ख) मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(iii) टेलरिंग सेवाएं 2.5 -
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (iक), (ii), (iiक) और (iii) से भिन्न। 9 -";

जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"32 शीर्ष 9994 (i) कॉमन ईफ्ल्येंट प्लाट क े द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं। 6 -
(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य (i) से पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त भिन्न। 9

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में,

(क) मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियाें के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(iii) मनोरंजन पार्कों जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, म रीगो ै राउंडस, गो-कारटिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप मे ं दी जाने वाली सेवा। 9 -
(iiiक) मनोरंजन समारोह म े ं प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनों, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमीयर लीग भी शामिल है और इसी तरह की अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा। 14 -";

(ख) मद (vi) में, कोष्ठक और अंक "(iii)" के बाद कोष्ठक और अंक "(iiiक)," को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकरण.--उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, "कुल राशि" से अभिप्राय-

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्‌टा या उप पट्‌टा भी शामिल है, के योग से है"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की 8136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 46/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था। टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10120 से 10125 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0ंं0 2/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 12/2017-राज्य कर(दर) तारीख 30 जून, 2017 में 25 जनवरी, 2018 से और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविटि में, "सरकारी प्राधिकारी" शब्दाें के पश्चात "या सरकारी निकाय" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

(ख) क्रम संख्या 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"3क अध्याय 99 संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से सम्बन्धित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मल्ू य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो। शून्य शून्य";

(ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"19क शीर्ष 9965 भारत म ं े स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा। शून्य इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
19क शीर्ष 9965 भारत म ं े स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा। शून्य

(ङ) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकाें और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियाें के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है;";

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"29क शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991 केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं। शून्य शून्य

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पचास हजार" शब्दाें के स्थान पर "दो लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"36क शीर्ष 9971 शीर्ष या 9991 या 36 म ं े विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के क्रम संख्या 35 पुनः बीमा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं। शून्य शून्य";

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"39क शीर्ष 9971 किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन म ें स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल द्वारा भारत सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेट्‌स हो, के के बाहर स्थित किसी ग ्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं। स् पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के उद्‌देश्य के लिए, आईएफ एससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, शून्य शून्य";
(i) जिसे भारत सरकार न े इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या ( ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या ( iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में प जीकृत हो, या ं ( iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प ्रदान की हो।
8138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

() क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

(i) मद(क), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

(ii) मद(ख), उप मद (iii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

(iii) मद(ग), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय।";

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"53क शीर्ष 9985 कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों म े धूमन के माध्यम से दी ं जाने वाली सेवाएं। शून्य शून्य";

(ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ज) कृृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।"8139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "विदेश मंत्रालय,") को निरसित किया जाएगा, यथाः-

(ढ) क्रम संख्या 65 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"65क शीर्ष 9991 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) क े अन्तर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं। शून्य शून्य";

(ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

(i) मद(क) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा ;";

(ii) मद(ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, "माध्यमिक स्तर तक" शब्दों को निरसित किया जाएगा ;

(ख) उप-मद (iv) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्तिः";

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रविष्टि (ख)" के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अक्षर "मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि,-

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्‌यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों ";

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पांच हजार" शब्दाें के स्थान पर "सात हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं-

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;

8140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानाें में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो।;।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 47/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था। टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10125 से 10129 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 3/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्या ःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में 25 जनवरी, 2018 से और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः- उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
"5क केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के व्यक्ति को अ ं तर्गत प ंजीकृत किसी अचल संपत्ति को किराए पर देकर क न्द्र सरकार, े राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, के अंतर्गत 2017 प जीकृत कोई भी व्यक्ति। ं
8141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(i) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ङ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।'।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 33/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 के द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017 तारीख 15 नवम्बर, 2017 के तहत संशोधित किया गया था। टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10129 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0ंं0 4/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात्‌ः-

(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डवेलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में तारीख 25 जनवरी, 2018 से अधिसूचित करते हैं जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डवे लपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकारी का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने कि किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10130 पर प्रकाशित किया गया था।8142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 5/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, तारीख 25 जनवरी, 2018 से कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसैंस या पट्‌टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराजीय आपूर्ति पर राज्य कर से उस हद तक छूट दते े हैं जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10130 पर प्रकाशित किया गया था तथा उसका शुद्धिपत्र 02 फरवरी, 2018 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पृष्ठ 10282 से 10283 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 6/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(क) अनुसूची I - 2.5% में,

(i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 76क 13 इमली गिरी का पाउडर";

(ii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"78क 1404 या 3305 म हंदी पेस्ट, कोन्स में "; े
8143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 103ख 2302 राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न) ";

(iv) क्रम संख्या 165 में, कॉलम (3) में "पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या" शब्दाें को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"165क 2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00 लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपेन, लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग स, पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए"; ै

(vi) क्रम संख्या 198क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "पुआल, एस्पारटो या अन्य संग्रथन सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कोर्डूरोय फेब्रिक्स, वेलवेट फैब्रिक्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 224क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6309 या 6310" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"243क 88 या अन्य कोई अध्याय वैज्ञानिक और नकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक सामग्री, कलपुर्जें, घटक, स्पेयर्स, टूल्स, मोक अप्स और मॉड्‌यूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह तथा पेलोड्‌स के लिए आवश्यक हो";

(ख) अनुसूची II—6% में,

(i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"32कक 1704 शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी";

(ii) क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"46ख 2201 20 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल";

(iii) क्रम संख्या 56 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "28 या 38" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (iv) क्रम संख्या 57क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"57ख 2809 उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड";

(v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "29 या 3808 93" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"78क 3808 निम्नलिखित बायो-पेस्टीसाइड्‌स, यथा-
1. बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. इजरालेंसिस 2. बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कस्र्टकी 3. बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया 4. बेसिलस स्फेरिकस 5. ट्राइकोडर्मा विरिडे 6. ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 7. स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस 8. ब्यूवेरियाबसियाना 9. एनपीवी ऑफ हेलिकोवर्पामिगेरा 10. एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा 11. नीम आधारित कीटनाशी 12. सिम्बोपोगन

(vii) क्रम संख्या 80 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"80क 3826 बायो डीजल ";

(viii) क्रम संख्या 99क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"99क 4418 बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी"
99ख 4419 काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर";

(ix) क्रम संख्या 103 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 104 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 133 में, कॉलम (3) में "एबर्जाबेंट कॉटन वूल्स" शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक "[सिगरेट फिल्टर राड्‌स को छोड़कर]" को जोडा़ जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल फैब्रिक्स, कोर्डुराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर, उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 में दिए गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 195क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"195ख 8424 स्प्रिींलर्स; ड ्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस; म ैकेनिकल्स स्प्रेयर्स भी आते हैं";
8145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(ग) अनुसूची III—9% में,

(i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में "वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित" शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक, "[इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में "ग्राउंड नट्‌स स्वीट्‌स और गजक" शब्दाें के पश्चात "और शुगर ब्वायल्ड कन्फेक्शनरी" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 24 में, कॉलम (3) में "बिना फ्लेवर वाले पदार्थ" शब्दों के पश्चात "[20 लीटर की बोतलों में बंद पेय जल से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 39 में, कॉलम (3) में "वस्तुओं की अन्य दर सूची" शब्दाें के पश्चात "फास्फोरिक एसिड की श्रेणी के उर्वरक समेत" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट, कोन्स में, को छोड़कर]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 87 में, कॉलम (3) में "और इसी प्रकार के उत्पादों" शब्दों के पश्चात शब्द अंक और कोष्ठक "[अनुसूची-II के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइड्‌स से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 99 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 137च में, कॉलम (3) में "शिंगिल्स और शेक्स" शब्दों के स्थान पर "[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 163 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"163क 56012200 सिगरेट फिल्टर राड्‌स ";

(x) क्रम संख्या 236क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 236क 7323 9410 घमेला
236ख 7324 सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से, जो कि लोहा और इस्पात स े बने हुए हैं";

(xi) क्रम संख्या 325 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "यांत्रिक उपकरण (चाहे ये हस्तचालित हों या नहीं) जो कि लिक्विड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्प्रैसिंग या स्प्रेइंग के काम में आते हों; अग्निशामक, चाहे या चार्जड हों या नहीं; स्प्रे गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [स्प्रींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं; मैकेनिकल स्पेयर्स; नोजल, जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रींकलर्स में लगाए जाते हैं, से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

399क 8702 बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और केवल जैव ईंधन से चलती हैं"
8146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (घ) अनुसूची IV—14% में,-

(i) (क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 288 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 229 कोई भी अध्याय बाजी, ज ुआ या रेस क्लब म ं े घुड़-दौड़ में जीत की संभावना के रूप में किए जाने वाले दावे"

(ङ) अनुसूची V—1.5 % में,-

(i) क्रम संख्या 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जडे़ न गए हों; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "[सिंथेटिक या रिकॉन्सट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडिड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों "[अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो] '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों "[लाक/शेलाक की चूड़ियाें से भिन्न]" को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "नकली आभूषण [लाक/शेलाक की चूड़ियाें से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) अनुसूची-VI —0.125 % में,-

(i) क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी वस्तुआें" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 2क 7103 म ू ल्यवान नग (हीरे से भिन्न) अनग्रेडेड मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न)"
8147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(iv) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्सट्रक्टेड अर्द्धमूल्यवान नग जिन पर कोई काम न हुआ होे या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"2क 7104 सिंथेटिक या रिकॉन्सट्रक्टेड म ल्यवान नग" ू

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी 2018 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 41/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10131 से 10135 पर प्रकाशित किया गया था तथा उसका शुद्धिपत्र 02 फरवरी, 2018 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पृष्ठ 10282 से 10283 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 7/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः- उक्त अधिसूचना में,-

(1) अनुसूची में,

(i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"102क 2302 तेल रहित राइस ब्रान
102ख 2306 बिनौले की खली ";

(iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में, "कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं", शब्दाें के स्थान पर "घमेला से भिन्न" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "विभूति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"151 कोई भी अध्याय "सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे";

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 42/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10136 से 10137 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 8/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुआें की अंतःराज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए8149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जितना कि वह ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है।

सारणी

क्र. स . ं अध्याय, शीर्षर्,, उपशीर्ष र् या र् टैैैिैरिफ मद माल का विवरण दर
(1) (2) (3) (4)
1. 8703 1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पैट्रोल, पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटर वाहन। स् पष्टीकरण.--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 9%
2. 8703 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीजल संचालित मोटर वाहन। स् पष्टीकरण.--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 9%
3. 8703 पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स भी आते हों। स् पष्टीकरण.--इस प्रविष्टि के उद्‌देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी आते हैं जिनकी ल ं बाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो। 9%
4. 87 सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न। 6%

स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के उद्‌देश्य के लिए-

(i) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें कि उस वस्तु के मूल्यह्रास का दावा किया गया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यह्रास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और

(ii) अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 8150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्हाेंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उप-धारा (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।

3. यह अधिसूचना तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को पृष्ठ 10137 से 10138 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 9/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 24 जनवरी, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप- धारा (3) के साथ पठित, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-20/ 2016-वॉल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 45/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष,-

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हो";

(ii) कॉलम 4 में, 'विज्ञान और अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम 4 में, "विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दाें के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "स्पष्टीकरण 2.--इस अधिसूचना के उद्‌देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्र्र्र्रधान सचिव (आबकारी एवंंंं कराधान)। टिप्पण.-1. प्र्र्र्रधान अधिसूूूूचना संंंंख्या 45/2017-राज्य कर (दर), तारीख 15 नवम्बर, 2017 कोेेे संंंंख्याः र्र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉॅॅॅल-I तारीख 15 नवम्बर, 2017 के द्वारा हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश केेेे राजपत्र मेेेेंंंं प्र्र्र्रकाशित किया गया था।

टिप्पण.--2. इस अधिसचना का अंगेे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 कोेेेे पृृृृृष्ठ 10138 से 10139 पर प्र्र्र्र्रकाशित किया गया था।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Jaswinder Thakur age 24 years s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Chayota, P.O. Tambol, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur (H.P.).

2. Sonika Sharma age 21 years d/o Sh. Roop Lal, r/o Village & P.O. Naswal, Tehsil . . प्रार्थी। Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 15-02-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।8152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Lakhbir Singh aged 60 years s/o Sh. Mehar Chand, r/o & P. O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

2. Sita Devi aged 53 years d/o Shri Inder Singh, r/o & P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H. P. presently w/o Lakhbir Singh aged 60 years s/o Sh. Mehar Chand, r/o & . . Applicants. P. O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Lakhbir Singh and Sita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-12-2018 according to Hindu custom and rites and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-02-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sundernagar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 कुलदीप सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुलदीप सिंह पुत्र श्री अमीर चन्द, निवसी जाबल, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र सोयम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धगोली के रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 11-08-2017 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 18-02-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत8153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत धगोली के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव।

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In the Court of Sh. M. D. Sharma, HAS, Additional District Registrar of Marriage -cum-Sub-

Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Ram Pal s/o Shri Gopi Ram, r/o Shalli Bazar Theog, P.O. & Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Lali Devi d/o Sh. Surat Ram, r/o Shalli Bazar Theog, P.O. & Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondents.

Proclamation for the registration of marriage under the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Ram Pal s/o Shri Gopi Ram, and Smt. Lali Devi d/o Sh. Surat Ram, have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under the H.P. registration of marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 16-07-1997 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under H.P. registration of marriage Act, 1996.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person having any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15th January, 2019.

Seal.

M. D. SHARMA (HAS),

Additional District Registrar of

marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, (H. P.).

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ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0

अनिशा पुत्री श्री परमार सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।8154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए नाम की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

अनिशा पुत्री श्री परमार सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में कंचन पुत्री पुत्री श्री परमार सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश दर्ज किया गया है जो कि गलत है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 08-02-2019 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरूस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल बाथड़ी की जमाबन्दी साल 2016-17 में सुख देव पुत्र सुरजीत सिंह की बजाये सुख राम पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार :

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी सुख राम पुत्र सुरजीत सिंह वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल बाथड़ी की जमाबन्दी साल 2016-17 में सुख देव सिंह पुत्र सुरजीत सिंह गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम सुख राम पुत्र सुरजीत सिंह है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में8155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 दिनांक 20-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 24-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल टाहलीवाल उपरला की जमाबन्दी साल 2012-2013 व महाल नंगल कलां की जमाबन्दी साल 2016-2017 में राम किशोर पुत्र रामजति की बजाये किशोर सिंह पुत्र रामजति दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार :

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी किशोर सिंह पुत्र रामजति वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल टाहलीवाल उपरला की जमाबन्दी साल 2012-2013 व महाल नंगल कलां की जमाबन्दी साल 2016-2017 में राम किशोर पुत्र रामजति गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम किशोर सिंह पुत्र रामजति है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 20-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 24-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी :

श्री सुरज राणा पुत्र प्रशोतम सिंह वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना व रिश्व देवी पुत्री अशोक कुमार, वासी सघनेई, तहसील घनारी, जिला ऊना, हि0प्र0।8156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 बनाम

आम जनता

मुशत्री मुनादी बजरिया राजपत्र :

प्रार्थी श्री सुरज राणा पुत्र प्रशोतम सिंह वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना व रिश्व देवी पुत्री अशोक कुमार, वासी सघनेई, तहसील घनारी, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किय है कि उनकी शादी दिनांक 25-10-2015 को गांव नंगल कलां में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत नंगल कलां में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुशत्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 15-02-2019 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-02-07.226_gazette_2019-07_02_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-02-07.226_gazette_2019-07_02_2019.