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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 227, 08 February 2019

Published 08 February 2019

Gazette no.
227
Gazetteid
227/GAZETTE/2019-08/02/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-02-08.227_gazette_2019-08_02_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th January, 2019

No. HHC/Admn.3(409)/95-I.—19 days earned leave on and with effect from 04-02-2019 to 22-02-2019, with permission to prefix second Saturday, Sundays and 1st batch special casual 227-राजपत्र/2019-08-02-2019 (8157)8158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 leave commencing from 12-01-2019 to 03-02-2019, is hereby sanctioned, in favour of Shri Padam Dev Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Padm Dev Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/ Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2019

No. HHC/Estt. 3(406)/95-II.—01 day's earned leave i.e. for 26-12-2018, with permission to prefix Gazetted Holiday on 25-12-2018, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/ Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2019

No. HHC/Estt. 3(469)/96-I.—03 days commuted leave on and with effect from 18-12-2018 to 20-12-2018, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Panne Lal, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Panne Lal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Panne Lal would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/ Registrar General.

8159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd January, 2019

No. HHC/Estt. 3(515)/2001.—06 days earned leave on and with effect from 28-01-2019 to 02-02-2019, with permission to affix Sundays falling on 27-01-2019 and 03-02-2019, is hereby sanctioned, in favour of Shri C. M. Thakur, Secretary of this Registry.

Certified that Shri C. M. Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri C. M. Thakur would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/ Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2019

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-III, Shimla, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC-IV, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court with immediate effect till Ms. Abha Chauhan, Civil Judge-cum-JMIC-IV, Shimla joins her duty.

By order, Sd/ Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2019

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-V, Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC-VIII, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till posting of Presiding Officer in the aforesaid Court.

By order, Sd/ Registrar General.

8160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2018

संख्याः स्वास्थ्य-ए-एच(1)-1/2013-वॉल्यूम-1.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 17) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(2) शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.-(1) कोई व्यक्ति, जो सिगरेटों/बीड़ियों और अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा कारबार कर रहा है या करने का आशय रखता है, तो वह 500/- रुपए (पांच सौ रुपए) की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने पर प्ररूप-1 (अनुबन्ध-क) में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्ररूप-2 (अनुबन्ध-ख) में अभिस्वीकृति रसीद देगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के छः मास के भीतर आवेदक को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्ररूप-3 (अनुबन्ध-ग) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा, ऐसा न होने पर यह जारी किया गया समझा जाएगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण.-(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, तीन वर्ष के अवसान से पूर्व, 300/- रुपए (तीन सौ रुपए) की नवीकरण फीस के संदाय पर तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(2) यदि आवेदक तीन वर्ष के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो नवीकरण फीस के अतिरिक्त प्रतिमास 200/- रुपए (दो सौ रूपए) की विलम्ब फीस प्रभारित की जाएगी।8161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 (3) यदि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है, तो 100/- रुपए (एक सौ रुपए) के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी ।

5. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया.-(1) प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

(2) चालान, यथास्थिति, सम्बद्ध क्षेत्र के उप-मण्डल मजिस्टे्रट/मुख्य न्यायिक मजिस्टेे्रट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।

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(अनुबन्ध-क)

प्ररूप-1

[नियम 3 (1) देखें]

किसी तम्बाकू उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररुप 1. स्थापन का नाम........................................................................................................................................................................................................................................................

2. पता : गांव/नगर/शहर.................................................................................. खण्ड..........................................जिला.................................................................................. राज्य .................................................................................. पिन कोड .................................... दूरभाष नम्बर.......................................... (एस0टी0डी0 कोड सहित) मोबाईल.................................................. ई-मेल आई0डी0......................................................................

3. स्वामी का नाम......................................................................................................................................................................................................................................................

4. पता : गांव/नगर/शहर.................................................................................. खण्ड......................................जिला.................................................................................. राज्य .................................................................................. पिन कोड .................................... दूरभाष नम्बर.......................................... (एस0टी0डी0 कोड सहित) मोबाईल.................................................. ई-मेल आई0डी0......................................................................

5. जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है नया रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण

यदि नवीकरण के लिए है, तो कृपया पूर्वत्तर रजिस्ट्रीकरण संख्या/वर्ष विनिर्दिष्ट करें ।

6. रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के लिए विकल्प डिमांड ड्राफट पोस्टल ऑर्डर नकद कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) रकम (रुपए में) ब्यौरे ___________ प्राप्ति संख्या 8162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 मैं, एतद्‌द्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैं हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के समस्त उपबन्धों का अनुपालन करुंगा।

मैं, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के समस्त उपबंधों की भी अनुपालना करुंगा।

मैं उपर दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को संसूचित करुंगा।

स्वामी/प्रभारी-व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम............................................................................) स्थानः.................... तरीखः....................

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(अनुबन्ध-ख)

प्ररूप-2

[नियम 3 (2) देखें]

किसी तम्बाकू उत्पाद के नए रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अभिस्वीकृति हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 के अधीन ..........................................................................................(स्वामी का नाम और पता) नए रजिस्ट्रीकरण द्वारा/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु प्ररुप-1 में प्रस्तुत किया गया आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा..............................(तारीख/मास/वर्ष) को प्राप्त किया गया है और उसे पूर्ण या अधूरा पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उसकेे नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में प्राधिकृत के हस्ताक्षर।

जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदनाम

मोहर

स्थानः..................... तरीखः....................

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(अनुबन्ध-ग)

प्ररूप-3

[नियम 3 (3) देखें]

किसी तम्बाकू उत्पाद के नए रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण

रजिस्ट्रीकरण संख्या/वर्ष जारी करने की तारीख.......................... विधिमान्यता............................................

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940

8163 1. स्थापन का नाम...................................................................................................................................................................................................................................................

2. पता...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ..................................स्थापना के स्वामी.........................का हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 और तद्‌धीन बनाए नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत एतद्‌द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है/रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जाता है।

जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम व पदनाम तारीख व समय शिकायतों के मामले में दूरभाष नम्बर

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Health-A-H(1)-1/2013-Vol-I dated

30-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2018

No. Health-A-H(1)-1/2013-Vol-I.—In exercise of the powers conferred under section 12 of the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2016 (Act No.17 of 2016), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the provisions of Act ibid namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and other Tobacco Products Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of enforcement of the Act.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2016 (Act No. 17 of 2016) ;

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "section" means the section of the Act; and

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Procedure for registration.—(1) Any person who is carrying on or intends to carry on retail business of Cigarettes/Biddies and other Tobacco Products shall make an application for registration to the Registering Authority in Form-1 (Annexure-"A") on payment of the registration fee of Rs. 500 (Rs. Five hundred).

8164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940

(2) The Registering Authority, or any person authorized in this behalf, shall, acknowledge receipt of application for registration in Form-2(Annexure-"B").

(3) The Registering Authority shall grant registration certificate to the applicant within six months of the receipt of application in Form-3 (Annexure-"C") for a period of three years failing which it will deemed to have been issued.

4. Renewal of Certificate of Registration.—(1) Before the expiry of three years, the registration certificate may be renewed for further period of three years on payment of renewal fee of Rs.300 (Three hundred).

(2) If the applicant fails to apply for renewal before the expiry of three years, a late fee of Rs. 200 (Two hundred) per month shall be charged in addition to the renewal fee.

(3) If the original registration certification is lost, a duplicate registration certificate shall be issued on payment of Rs.100 (One hundred).

5. Procedure of entry, search and seizure.—(1) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to entry, search and seizures shall, so far as may be, apply to every search or seizure made under the Act.

(2) The Challan will be presented in the Court of Sub-Divisional Magistrate/ CJM of the area concerned as the case may be.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Health).

_________

Annexure-"A"

Form-1

[see rule 3(1)]

Application Form For Registration/Renewal of Registration of any tobacco products

1. Name of the Establishment........................................................................................................

2. Address : Village/Town/City.................................. Block....................District......................................... State......................................... Pin Code.......................Telephone No. (with STD code) Mobile....................................................Email ID....................................................

3. Name of the Owner....................................................................................................................

4. Address : Village/Town/City.................................. Block....................District......................................... State......................................... Pin Code.......................Telephone No. (with STD code) Mobile....................................................Email ID....................................................

5. Application submitted for New Registration Renewal of Registration If, renewal, please specify earlier registration number/year.

8165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 6. Payment options for Registration fees Demand Draft, Postal Order, Cash, Any other (please

specify).

Amount (in Rs.)_______________________ Details______________________________ Receipt number_______________________

I do hereby declare that the statements made above are correct and true to the best of my knowledge, I shall abide by all the provisions of the Himachal Pradesh Prohibition of Sales of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 and the rules made thereunder.

I shall also abide by all the provisions of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

I shall intimate to the Registering Authority any change, if required, in particulars as given above.

Signature of the owner/Person-in-charge

Name............................................................

Place: Date:

________

Annexure-"B"

Form-2

[see rule 3(2)]

Acknowledgement for New Registration/Renewal of Registration of any tobacco products

The application in Form-1 for grant of new registration/renewal of registration under Himachal Pradesh Prohibition of Sales of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 submitted by _______________ (Name and Address of the owner) has been received by the Registration Authority on _________ (Date/Month/Year) and found to be complete or incomplete.

This acknowledgment does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature of Registration Authority or authorized persons in the office of the Appropriate Authority.

Name & Designation of the Issuing Authority

SEAL

Place: Date:

8166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 Annexure-"C"

Form-3

[see rule 3(3)]

Registration/Renewal of Registration of any tobacco products

Registration No./Year................................

Date of Issue..............................................

Valid up to.................................................

1. Name of the establishment........................................................................................................

2. Address .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................

3. Owner of the establishment.................................................is hereby registered/registration renewed under the provisions of Himachal Pradesh Prohibition of Sales of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 and the rules made thereunder.

Name & Designation of the Issuing Authority

(Seal)

Date & Time Phone number in case of grievances

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 फरवरी, 2019

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)24/2014.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव काठा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बद्‌दी-बरोटीवाला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।8167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बीघा मे ं )
सोलन बद्‌दी काठा 598/1 0-10
600/1 0-1
601/1 0-2
कित्ता-3 0-13

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (मनीषा नंदा), अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

---------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 फरवरी, 2019

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 19/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नाहलवीं, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में कोटी से नाहलवीं वाया बटुरडा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपाि दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (कनाल में)
हमीरपुर हमीरपुर नाहलवीं 1427/1402/1123/2/1 0-5
कित्ता-1 0-5

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (मनीषा नंदा), अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।8168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 ब अदालत श्री लक्षमण सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 3

वाचक नायब तहसीलदार/2018/54

श्रीमती अन्जना कुमारी पुत्री श्री देबी सिंह उर्फ सिघो राम, गांव न्यारी, डाकघर सन्धी, परगना त्रियोदी, . . वादी। उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

श्रीमती अन्जना कुमारी पुत्री श्री देबी सिंह उर्फ सिघो राम, गांव न्यारी, डाकघर सन्धी, परगना त्रियोदी, पंंचायत टिकरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, पैन कार्ड व वोटर कार्ड में अन्जना कुमारी दर्ज किया गया है जोकि बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिकरी में मेरा नाम अन्जू बाला लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिकरी में अन्जू बाला उर्फ अन्जना कुमारी दर्ज करने के आदेश पारित करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के ब्यान हल्फी को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में ठीक दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति या उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर- भीतर इस सम्बन्ध में अपना-अपना उजर/एतराज व आपत्ति पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा अन्जू बाला उर्फ अन्जना कुमारी के नाम के आदेश राजस्व अभिलेख पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को दर्ज करने हेतु पारित कर दिये जाएंगे।

ये इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 2/ई0 एम0/2019 तारीख पेशी : 15-02-2019 श्री मदन लाल पुत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री दलीपो, गांव मलोट, डाकघर भोजपुर, तहसील इन्दौरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।8169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बावत अराजी खाता नं0 58, खतौनी नं0 80, खसरा नं0 82, 254, 358, 1185/215 कित्ता 4, रकबा तादादी 00-32-76 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2014-15 वाकया महाल व मौजा मलोट, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। खाता नं0 85, खतौनी नं0 107, खसरा नं0 299/279/3, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-2-73 है0 मी0 व खाता नं0 48, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 298/279/3, कित्ता 1, रकबा तादादी 01-59-32 है0 मी0 व खाता नं0 68, खतौनी नं0 90, खसरा नं0 1, 280/3, 5, 290/98, कित्ता 4, रकबा तदादी 02-28-82 है0 मी0 जमाबन्दी साल 2016-17 वाकया महाल व मौजा टिब्बी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। खाता नं0 162, खतौनी नं0 272, खसरा नं0 1353/701, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-40-40 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2014-15 वाकया महाल व मौजा सूरजपुर उपरला, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री मदन लाल पुत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री दलीपो, गांव मलोट, डाकघर भोजपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करता है लेकिन कागजात माल में उसका नाम मदन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री दलीपो, गांव मलोट, डाकघर भोजपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्री मदन लाल पुत्र किशन सिंह पुत्र श्री दलीपो है। जिसकी दरूस्ती करके खाना मलकीयत में उसका सही नाम श्री मदन लाल उर्फ मदन सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र श्री दलीपो किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में खाना मलकियत में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Swami Ram s/o Tek Singh, r/o Ramnagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Swami Ram s/o Tek Singh, r/o Ramnagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके लड़के Manish Rana की जन्म तिथि दिनांक 23-02-1985 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है 8170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 कि यदि किसी को उपरोक्त Manish Rana का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-02-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Bal Ram Singh Nimbu बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Bal Ram s/o Rajinder Singh, r/o Sudher, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self/Daughter/son/Mother Shobha Devi की जन्म/मृत्यु दिनांक 10-03-2012 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Sudher में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shobha Devi की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 18-02-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Swami Ram s/o Tek Singh, r/o Ramnagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

8171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Swami Ram s/o Tek Singh, r/o Ramnagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self/Daughter/son/Mother Meenakshi Rana की जन्म/मृत्यु दिनांक 23-02-1983 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Dharamshala में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Meenakshi Rana की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-02-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Soni s/o Saran Dass, r/o Vill. Samar Lehar, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Soni s/o Saran Dass, निवासी Vill. Samar Lehar, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री/उसके पुत्र उसके Mother Guddi की जन्म/मृत्यु दिनांक 30-05-2003 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Dharamshala में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे/व्यक्ति Sarnu की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11-02-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 01-12-2018

तारीख पेशी : 23-02-2019 केस नं0 : 06/CT/2018

श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव व डा0 जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री कुन्जो, निवासी गांव व डा0 जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 01-12-2018 को इस अदालत में पेश किया है कि उसकी जाति वाक्या फाटी, कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अन्य दर्ज न है। जबकि नकल शजरा, नस्ब नम्बरदार जुगिल मेम्बर पंचायत छानी मुलान, तहसील व जिला पठानकोट, तहसीलदार पठानकोट, पंजाब के अनुसार प्रार्थी काहर जाति से सम्बन्ध रखता है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दुरुस्त करके काहर दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 03-04-2017

केस नं0 : 07/NC/2019

तारीख पेशी : 23-02-2019 श्रीमती सोम लता पत्नी श्री रूम सिंह, गांव वेऊगी, डा0 वारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता8173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्रीमती सोम लता पत्नी श्री रूम सिंह, गांव वेऊगी, डा0 वारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 03-04-2017 को इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम वाक्या फाटी, शिलीहार, कोठी कोटकन्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती सेवती दर्ज है जबकि असली नाम सोम लता पुत्री श्री खीमी राम है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्रीमती सेवती से दरूस्त करके सेवती उर्फ सोम लता दर्ज करना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Animesh Mondal s/o Bhubneshwar Mondal, r/o Haruya, Dahina, Murshidabad, West Bengal.

2. Kiran Singh Ghatri d/o Ramesh Ghatri, r/o Ward No. 2 near Vishav Karma Mandir, . . Applicants. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Animesh Mondal and Kiran Singh Ghatri filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-10-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this8174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 court on or before 23-02-2019. The objection received after 23-02-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H. P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-02-08.227_gazette_2019-08_02_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-02-08.227_gazette_2019-08_02_2019.